ध्य प्र
शास
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 6]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 5 जनवरी 2022-पौष 15, शक 1943
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 05 जनवरी 2022
क्रमांक एफ ए 3-13 / 2017 / 1 / पांच (92 ): राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , परिषद् की सिफारिशों पर, मध्यप्रदेश माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) नियम , 2021 है ।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, ये नियम दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 से प्रवृत्त होगे ।
11 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2022
12
2. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम , 2017 में,
(i) नियम 137 में, 30 नवंबर , 2021 से, "चार वर्ष " शब्दों के स्थान पर, " पांच वर्ष " शब्द रखे जाएंगे ।
(ii) प्ररुप जीएसटी डीआरसी -03 में,
(क) शीर्ष में, "या विवरण" शब्दों के पश्चात् ' या प्ररुप जीएसटी डीआरसी-01 क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना " शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
(ख) मद 3 के सामने, स्तंभ (3 ) में, " लेखापरीक्षा, अन्वेषण , स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी , समाधान विवरण , अन्य (विनिर्दिष्ट करें) " , शब्दों के स्थान पर , "लेखापरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण , स्वेच्छया , एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण , संवीक्षा, प्ररुप जीएसटी डीआरसी -01 क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, मिलान न होना (प्ररुप जीएसटीआर-1 और प्ररुप जीएसटीआर-3 ख ) , मिलान न होना (प्ररुप जीएसटीआर-2ख और प्ररुप जीएसटीआर-3 ख ) , अन्य (विनिर्दिष्ट करें) " , शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
(ग) मद 5 के सामने , स्तंभ (1 ) में, " यदि इसके जारी होने के 30 दिन के भीतर" , शब्द और अंकों के पश्चात् 'संवीक्षा , प्ररुप जीएसटी डीआरसी-01 क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, संपरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण , अन्य (विनिर्दिष्ट करें)" , शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
(घ) क्रम संख्यांक 7 के अधीन सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी , अर्थात्: - !
अन्य कुल
फी स
कर अवधि
अधि नियम
'क्र .सं.
ब्या ज
शास्ति, यदि लागू हो
विकलन प्रविष्टि की तारीख
विकल न प्रविष्टि सं.
कर / उप कर
उपयोग किए गए खाते (नकद/ प्रत्यय
प्रदाय का स्थान (पी ओ एस)
11
12 13
7 8 9 10
5 6
1 2 3
4
1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर . पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2022
12(1)
भोपाल , दिनांक 05/01/2022 क्रमांक एफ ए 3-13/ 2017/ 1 / पांच
भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-13 / 2017/ 1 / पांच (92), दिनांक 05 जनवरी , 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 5th January 2022
No. F A 3-13 /2017/1 /V (92) : In exercise of the powers conferred by section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017 , namely: -
1. Short title and commencement. -( 1 ) These rules may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment ) Rules, 2021 .
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from 1st December 2021 .
2. In the Madhya Pradesh Goods and Services Tax, Rules , 2017 , -
(i) in rule 137, with effect from the 30th day of November 2021 , for the words " four years " , the words " five years " shall be substituted .
(ii) in FORM GST DRC- 03 ,
(a) in the heading, after the words " or statement " , the words , letters and figures "or intimation of tax ascertained through FORM GST DRC- 01A " shall be inserted;
(b) against item 3 , in column (3 ), for the word and letters " Audit, investigation , voluntary, SCN, annual return , reconciliation statement, others (specify ) ", the words , letters , figures and brackets "Audit, inspection or investigation, voluntary, SCN, annual return, reconciliation statement , scrutiny, intimation of tax ascertained through FORM GST DRC-01A, Mismatch (Form GSTR- 1 and Form GSTR- 3B ), Mismatch (Form GSTR-2B and Form GSTR-3B), others ( specify )" shall be substituted;
(c) against item 5 , in column (1 ) , after the word and figures "within 30 days of its issue ", the words, letters, figures and brackets " , scrutiny, intimation of tax ascertained through Form GST DRC- 01A, audit , inspection or investigation, others (specify) " shall be inserted;
(d) for the table, under serial number 7, the following table shall be substituted , namely: -
Interest
Others Total
Act
Fee
Tax/ Cess
"Sr. No.
Tax Period
Penalty, if
applicable
Debit entry по .
Date of debit entry
Ledger utilised (Cash/ Credit)
Place of supply (POS)
6
10
13 2
3 4
9
11
12
1
5
7
8
.".
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.