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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 13]
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 11 जनवरी 2022- पौष 21 , शक 1943
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2022
क्र. 658-9 - इक्कीस - अ(प्रा. ) .-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 जनवरी 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
25 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2022
26
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ३ सन् २०२२
मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१
[दिनांक ७ जनवरी , २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ११ जनवरी , २०२२ कोप्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९ ७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन ) अधिनियम, २०२१ है.
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
द्वितीय अनुसूची का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९७३ ( क्रमांक २२ सन् १ ९७३ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की द्वितीय अनुसूची के भाग - दो के कॉलम ( २ ) में, शब्द " छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय , छिंदवाड़ा" के स्थान पर, शब्द " राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय , छिंदवाड़ा " स्थापित किए जाएं.
छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के प्रतिनिर्देशों का अर्थ लगाया जाना.
३. किसी ऐसी अधिनियमिति के अधीन, जो मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम , २०२१ के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त थी , या अन्यथा जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं, किए गए आदेशों, बनाए गए नियमों, उपविधियों, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, विहित प्रमाण-पत्रों, उपाधियों, उपाधिपत्रों या किन्हीं भी अन्य दस्तावेजों का इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानो उनमें छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के प्रति किए गए निर्देश राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के प्रति किए गए निर्देश हों.
भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2022
क्र. 658-9 - इक्कीस - अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन ) अधिनियम , 2021 ( क्रमांक 3 सन् 2022 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 3 OF 2022
THE MADHYA PRADESH VISHWAVIDYALAYA ( SANSHODHAN) ADHINIYAM , 2021 [Received the assent of the Governor on the 7th January , 2022 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra -ordinary ) " , dated the 11th January , 2022. ]
An Act Further to amend the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy- second year of the Republic of India as follows :-
Short title and commencement .
1. ( 1 ) This Act may be called the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya ( Sanshodhan) Adhiniyam , 2021 .
26 ( 1 )
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2022
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
Amendment of Second Schedule .
2. In column (2) of Part II of the Second Schedule to the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 (No. 22 of 1973 ) (hereinafter referred to as the principal Act) , for the words "Chhindwara University, Chhindwara " the words "Raja Shankar Shah University, Chhindwara " shall be substituted .
Construction of references to Chhindwara University.
3. All notifications , orders , rules , byelaws , statutes , ordinances , regulations , certificates , degrees , diplomas or any other document whatsoever issued , made or prescribed under any enactment , which immediately before the commencement of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam , 2021 were in force or otherwise , shall be construed as if references therein to the Chhindwara University were references to the Raja Shankar Shah University.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.