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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 02, Part Part 1, 14 January 2022

Published 14 January 2022

Type
Ordinary
Gazette no.
02
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2022-01-14.02.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जनवरी 2022- पौष 24, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 30 दिसम्बर 2021

क्र . एफ 1 ( ए ) 58-2012 - ब- 2- दो . - राज्य शासन , श्री अशोक गोयल , भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 6 सितम्बर से 8 अक्टूबर 2021 के तैंतीस दिवस का लघुकृत/परिवर्तित की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

181

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 66 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .

( 3) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.

182

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2022

[ भाग 1

में स्थानांतरित कर पदस्थ करता है :-

श्रम विभाग

क्र.

स्थानांतरण के पश्चात् पदस्थापना का स्थान मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 24 दिसम्बर 2021

पीठासीन अधिकारी का नाम व वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

(3)

1 श्रीमती संगीता भारती राठौर, श्रम न्यायालय क्रमांक-01 , भोपाल.

पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय क्रमांक-02, भोपाल.

क्र. एफ 1 ( ए) 06-2016- ए- सोलह. - राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश के अ. शा. पत्र क्र. 1113 -confdl - 2021-11-2-88-2006, दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 के अनुक्रम में निम्नलिखित अधिकारी की सेवायें श्रमायुक्त संगठन के अन्तर्गत श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश चंद्र जटिया, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला- झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 27 दिसम्बर 2021

क्र. 8453 - व.लि.1-2021.- सामान्य पुस्तक के परिपत्र 02 के अनुक्रमांक 4 के नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना एफ 3-2-1999- एक -4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, वर्ष 2022 के लिये सम्पूर्ण जिला झाबुआ की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नांकित तिथियों को निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं:-

क्रमांक (1)

जिला (2)

पर्व अथवा त्यौहार (3)

दिनांक (4)

दिन (5)

विवरण (6) 1

शीतला सप्तमी

24-03-2022

झाबुआ

सम्पूर्ण जिला

गुरुवार

2

13-09-2022

मंगलवार

सम्पूर्ण गणेश चतुर्थी

_"_ 3

जिला

25-10-2022

मंगलवार

दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) .

टीप.-

1. यह स्थानीय अवकाश कोषालय/उप कोषालय तथा बैंकों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा .

2. जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएं नियत है. इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षायें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत् रहेगी .

सोमेश मिश्रा , कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला- विदिशा, मध्यप्रदेश विदिशा , दिनांक 29 दिसम्बर 2021

क्र. क्यू. - एएससी- 2021-14989.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999- एक- 4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का 183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2022

भाग 1 ]

प्रयोग करते हुए, मैं , उमाशंकर भार्गव , कलेक्टर , जिला विदिशा, वर्ष 2022 हेतु नीचे दर्शाई गई तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं: -

विवरण

अवकाश दिन

स्थानीय दिनांक

क्र.

त्यौहार का नाम

(4)

(5) (2)

(3)

(1)

मंगलवार

22मार्च 2022

रंगपंचमी

1

सम्पूर्ण जिला

सोमवार

26 सितम्बर 2022

2

सम्पूर्ण जिला शारदीय नवरात्रि प्रारंभ

मंगलवार

सम्पूर्ण जिला 3

25 अक्टूबर 2022

दीपावली का दूसरा दिन

उक्त अवकाश बैंक/कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

उमाशंकर भार्गव , कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला - बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2021

क्र. क.व.लि. - 2021-7746.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग के अनुक्रमांक 04 के पैरा 05 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम-3-23-1999- एक-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रवीण सिंह, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, वर्ष 2022 के लिये जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार दर्शाई गई तिथियों में 03 ( तीन ) स्थानीय अवकाश (LOCAL HOLIDAY) घोषित करता हूं:-

विवरण

दिन

पर्व/त्यौहार

दिनांक

क्रमांक

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

शनिवार

सम्पूर्ण जिले के लिये

पोला

1

27-08-2022

2

09-09-2022

शुक्रवार

सम्पूर्ण जिले के लिये

अनंत चतुदर्शी

मंगलवार

04-10-2022

सम्पूर्ण जिले के लिये 3

दुर्गानवमी

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं रहेगा.

प्रवीण सिंह, संयुक्त कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला - आगर मालवा , मध्यप्रदेश

आगर मालवा, दिनांक 29 दिसम्बर 2021

क्र. सामान्य- 2-2021.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 एवं क्रमांक एफ 59-01-04, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-1999 - एक -4, भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2022 के लिए जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों /संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है:-

क्षेत्र

दिनांक

वार

(5)

(3)

(4)

त्यौहार का नाम (2)

क्र. (1)

22मार्च 2022

मंगलवार

रंगपंचमी

सम्पूर्ण जिला 1

सोमवार

8 अगस्त 2022

2

सम्पूर्ण जिला बैजनाथ महादेव की शाही सवारी

मंगलवार

3

सम्पूर्ण जिला

25 अक्टूबर 2022

दीपावली का दूसरा दिन

ए. के. शर्मा, कलेक्टर.

184

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2022

[ भाग 1 मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि. , भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 दिसम्बर 2021

अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने की सूचना

F - UVN - 2021 -- EST- 01-208-9959 . मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-1-2020- साठ, दिनांक 28 दिसम्बर 2021 के संदर्भ में आज दिनांक 29 दिसम्बर 2021 को पूर्वाह्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अध्यक्ष मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि. का कार्यभार ग्रहण कर लिया है.

गिर्राज दण्डोतिया, अध्यक्ष.

मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम

मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम मुख्यालय 35, श्यामला हिल्स, राजीव गांधी भवन 2 , भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2022

क्र. 4-91-2021 - ई- 2211.- मध्यप्रदेश शासन , जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश क्र. एफ 23-11- 2004- पच्चीस-2, दिनांक 24 दिसंबर 2021 के द्वारा मुझे ( श्रीमती निर्मला बारेला ) मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक नियुक्त किया गया है .

अतः, शासन के उक्त आदेश के परिपालन में मेरे द्वारा आज दिनांक 3 जनवरी 2021 को पूर्वाह्न मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम में अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है .

निर्मला बारेला , अध्यक्ष.

185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2022

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना निरस्ती

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2022

क्र. एफ 15-6-2019- सात- शाखा - 7.- विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 15-6-2019- सात- शाखा-7, दिनांक14 मई 2020 जो कि निम्नानुसार है , को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है:-

अनुसूची

जिला-गुना तहसील- चांचौड़ा

अनुक्रमांक

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम

(3)

ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का क्रमांक (2)

अधीक्षक, भू- अभिलेख ( नियमित ) , जिला गुना (1) 1.

1. मूल ग्राम- पीपलहेड़ा डांग , प. ह. नं. -04

2. नवीन ग्राम- टांडी

तहसील-राघोगढ़

अधीक्षक, भू- अभिलेख ( नियमित ) , जिला गुना 2.

1. मूल ग्राम- सारसहेला, प. ह. नं.- 32

2. नवीन ग्राम- आरामपुरा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2022

क्र. एफ 15-6-2019- सात- शाखा-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-6-2019- सात- शाखा-7, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे , उपसचिव.

CANCELLED NOTIFICATION

Bhopal , the 12th January 2022

No. F 15-06-2019 - VII - Sec . 7 .--Departmental Notification No. F 15-6-2019 - VII - Sec . 7 , dated 14th May 2020 , which is as follows , is cancelled with immediate effect :-

SCHEDULE

District-Guna Tahsil -Chachoda

Name of village (s ) with P. C. No.

Serial No.

Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)

01. (1) 01 .

Superintendent of Land Records (Regular) , District-Guna

(2) 1. Original Village- Pipalheda Dang 2. New Village- Tandi , P. C. No. 04

Tahsil-Raghogadh 02.

Superintendent of Land Records (Regular) , District -Guna

1. Original Village- Sarshela 2. New Village- Aarampura , P. C. No. 32

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CHANDRASIHEKIIAR WALIMBE, Dy . Secy .

भोपाल , दिनांक 12 जनवरी 2022

क्र. एफ 01-02-2021 - सात- 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला सीधी की वर्तमान तहसील मझौली की सीमाओं को परिवर्तित करने एवं नवीन तहसील मड़वास का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विर्निदिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2022

186

" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियों या सुझाव, लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-

अभियुक्तियाँ क्र.

प्रस्तावित परिवर्तनों के विद्यमान संभाग/जिले/ उपखण्ड/ तहसील और उसका मुख्यालय

प्रस्तावित परिवर्तनों पश्चात्संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण

पश्चात् संभाग/ जिले/ उपखण्ड/ तहसील की सीमाएं (6)

(7)

(5)

प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम (4)

प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड/तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये क्षेत्रों के विवरण) (3)

(2)

(1)

पूर्व प्रस्तावित

नवीन

1. तहसील-मझोली मुख्यालय - मझोली

तहसील,

तहसील- मझौली, मुख्यालय मझौली.

मड़वास.

पश्चिम-

वर्तमान तहसील मझौली के राजस्व निरीक्षक मंडल , मझौली के प. ह. नं. 1-11 , 14-22 तथा रा . नि. मंडल , जोबा के प. ह. नं. 12, 13 , 23-30 एवं 34 पटवारी हल्के तथा 61 ग्राम समाविष्ट होंगे.

वर्तमान तहसील मझौली के राजस्व निरीक्षक मंडल, गिजावर के प. प. 33, 35, 38 , 40 , 42-45 एवं 48 तथा राजस्व निरीक्षक मंडल , मड़वास के प. ह. नं. 31, 32 , 39, 41 , 46 , 47 एवं 49 से 55 इस प्रकार कुल 24 पटवारी हल्के एवं 71 ग्राम अपवर्जित होंगे.

तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल. उत्तर-तहसील गोपदबनास एवं तहसील रामपुर-नैकिन. दक्षिण- तहसील कुसमी.

2.

नवीन तहसील- मड़वास, मुख्यालय- मड़वास.

पूर्व में- तहसील- देवसर, जिला सिंगरौली. पश्चिम में- शेष तहसील मझौली.

वर्तमान तहसील मझौली के राजस्व निरीक्षक मंडल, गिजावर के प. ह. नं. 33, 35-38, 40, 42-45 एवं 48 तथा राजस्व निरीक्षक मंडल, मड़वास के प. ह. नं. 31 , 32, 39, 41 , 46, 47 एवं 49 से 55 इस प्रकार कुल 24 पटवारी हल्के एवं 71 ग्राम सम्मिलित होंगे .

उत्तर में- तहसील गोपदबनास. दक्षिण में- तहसील कुसमी.

सके. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे , उपसचिव.

187

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2022

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 6 दिसम्बर 2021

क्र. 52- अ -82-19-20-13049.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर ( 5 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस हेतु अनुसूची ( 2 ) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

अर्जन का रकबा

तहसील

(हे. में. )

(6)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.061

साईखेड़ा

मुलताई

बैतूल

साईखेड़ा- ससुन्द्रा मार्ग के कि. मी. 1/8पुल निर्माण.

(म. प्र. )

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

अर्जित रकबा

ख. नं.

क्र.

कुल रकबा

भूमिस्वामी का नाम

(हे. में. )

(हे. में. )

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

353

7.964

0.061 1 निखिल पिता योगेन्द्र कुमार, सविता जौजे योगेन्द्र कुमार जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी.

0.061

1

7.964

योग ..

( 2 ) चूंकि, साईखेड़ा- ससुन्द्रा मार्ग के कि. मी. 1/8 पुल निर्माण हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[भाग 1 188

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2022

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 23 दिसम्बर 2021

पत्र क्र . 12 - भू-अर्जन- 2021-22 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम का नाम

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

(4) 0.08

(2) पथरिया

(1) दमोह

(6) सेमरा तिगड्डा से जोरतला पुरा मार्ग निर्माण बाबत .

(3) जोरतला/ पुरा पायरा.

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह , संभाग दमोह.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) , दमोह, संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 13 - भू- अर्जन- 2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम का नाम

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में) (4)

1.239

(2) पथरिया

(1) दमोह

(6) भौरांसा से लुहर्रा मार्ग निर्माण बाबत.

(3) भौरांसा/ लुहर्रा

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह , संभाग दमोह.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) , दमोह, संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 14 - भू- अर्जन- 2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-

189

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2022

भाग 1 ]

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन ग्राम का नाम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

(5)

(4)

1.715

(2) पथरिया

(1) दमोह

(6) सदगुवां से भौरांसा मार्ग निर्माण बाबत.

(3) सदगुवां भौरांसा

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह , संभाग दमोह .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/ स ) , दमोह, संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 29 दिसम्बर 2021

प. क्र. 314- प्रशा- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(2)

0.010

(3) हटवा

(1) रीवा रायपुर- कर्चुलियान

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

प. क्र. 316 - प्रशा- भू- अर्जन -2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2022

190

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(2)

0.002

(3) तमरा

(1) रीवा रायपुर- कर्चुलियान

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म . प्र. ) .

प. क्र. 318 -प्रशा- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

0.002

(1) रीवा

(3) धर्मपुरा

(2) रायपुर- कर्चुलियान

डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म . प्र. ) .

प. क्र. 320 - प्रशा- भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.004

(3) अहिरगांव

(1) रीवा

(2) रायपुर- कर्चुलियान

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र.) .

191

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2022

भाग 1 ]

प. क्र. 322 - प्रशा- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.002

(3) धर्मनगरी

(1) रीवा

(2) रायपुर-

कर्चुलियान

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

प. क्र. 324- प्रशा-भू-अर्जन-2021 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को उक्त इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

0.008

(3) पतारी

(1) रीवा

(2) रायपुर- कर्चुलियान

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

प. क्र. 326- प्रशा- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2022

192

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.004

कोठी

रीवा रायपुर- कर्चुलियान

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.) .

प. क्र. 328- प्रशा- भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

0.008

(3) जरहा

(1) रीवा

(2) गुढ़

डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ) .

प. क्र. 330-प्रशा- भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.006

मनगवां

रीवा

खुरहा

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

193

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2022

भाग 1 ]

प. क्र. 332- प्रशा- भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

तहसील

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.008

(1) रीवा

रमपुर्वा

(2) रायपुर-

कर्चुलियान

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

प. क्र. 334 - प्रशा- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

धारा 11 के द्वारा

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.002

अमवा 1

(1) रीवा

(2) गुढ़

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ).

प. क्र. 336 - प्रशा- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2022

194

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(2) (3)

(1)

0.002

अमवा 5

रीवा

गुढ़

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ).

प. क्र. 338 - प्रशा- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

(3)

0.004

उपडौरा

(1) रीवा

(2) गुढ़

डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

प. क्र. 340 - प्रशा- भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.002

(3) अमिलिहा

(1) रीवा

(2) गुढ़

डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

195

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2022

भाग 1 ]

प. क्र. 342-प्रशा- भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध उक्त में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.010 (1) रीवा

(2) गुढ़

(3) डिहुली

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .

प. क्र. 344 - प्रशा- भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.034

(3) तमरादेश

(1) रीवा

(2) गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) (5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

प. क्र. 346 - प्रशा - भू-अर्जन-2021 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2022

196

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.002

शिवपुर्वा

रीवा

रायपुर कर्चुलियान

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ) .

प. क्र. 348- प्रशा- भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(3)

(2)

(4) 0.006

वरयां टोला

(1) रीवा

रायपुर कर्चुलियान

डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ).

प. क्र. 350- प्रशा- भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(2)

0.006

(3) हिनौती

(1) रीवा

रायपुर कर्चुलियान

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

197

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2022

भाग 1 ]

प. क्र. 352 - प्रशा- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.008 (1) रीवा

(3) डाढ़

(2) रायपुर

कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

प. क्र. 354- प्रशा- भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.010 (2) मउगंज

(1) रीवा

(3) सूजी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म . प्र. ) .

प. क्र. 356 - प्रशा- भू- अर्जन-2021 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2022

198

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

0.004

जगदर

(1) रीवा

रायपुर कर्चुलियान

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .

प. क्र. 358 - प्रशा- भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

0.002

मनगवां (2)

(3) छिरहाई

(1) रीवा

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

प. क्र. 360 - प्रशा- भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

0.008

(3) धवैया 2

(2) मनगवां

(1) रीवा

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म . प्र. ).

भाग 1 ]

199

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2022

प. क्र. 362- प्रशा.- भू-अर्जन-2021. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(1) रीवा

(2) मनगवां

(3) धवैया 1

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.012

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

प. क्र. 364- प्रशा.- भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(1) रीवा

(3) सिरसा

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.016

(2) रायपुर

कर्चुलियान

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

प. क्र. 366 - प्रशा . - भू-अर्जन-2021 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

200

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2022

[भाग 1

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6) मऊगंज रजिगवां

0.012

रीवा

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .

प. क्र. 368 - प्रशा. - भू-अर्जन-2021. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके खाने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (2) मऊगंज

(3) उमरी

(1) रीवा

(4) 0.010

(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .

प. क्र. 370- प्रशा. - भू-अर्जन-2021. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(1) रीवा

(2) मऊगंज

(3) डगडौवा

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.008

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

201

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2022

भाग 1 ]

प. क्र. 372 - प्रशा.- भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

0.004

(1) रीवा

(2) मऊगंज

(3) शिवपुरवा

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म . प्र.) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छोटे सिंह , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 दिसम्बर 2021

प्र. क्र. 11 - अ- 82 - वर्ष 2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (है. में)

(3)

(1)

पन्ना

(2) पन्ना धरमपुर

(4) निजी भूमि रकबा 5.1125 है. एवं

(5) कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -11 का प्रकाशन हेतु.

शासकीय भूमि रकबा 0.7250 है. कुल रकबा 5.8375 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2022

202

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- नचनौरा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु धारा 19 का प्रकाशन , ग्राम कचनारा , तहसील एवं अनुभाग गुनौर.

पन्ना, दिनांक 29 नवम्बर 2021

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 3 दिसम्बर 2021 प्र. क्र. 48- अ-82- वर्ष- 2020-21.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम-कचनारा

(घ) क्षेत्रफल-4.440 हेक्टेयर.

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

खसरा नम्बर

(3)

(2)

(1)

0.190

261

निजी भूमि

22.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर नस्ती क्र. 03-2021 - एलए- भू-अर्जन-प्र. क्र. 0001-अ-82-2021- और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः- 0.940

निजी भूमि

263

0.640

266

निजी भूमि

अनुसूची

1.250

निजी भूमि

264

(1 ) भूमि का वर्णन -

0.790

निजी भूमि

265

0.630

(क) जिला- खण्डवा

267

निजी भूमि

(ख ) तहसील-खण्डवा

योग 4.440

(ग) ग्राम-नावली 203

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2022

भाग 1 ]

(घ ) अर्जित रकबा 0.300 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टेयर में) खसरा नम्बर

(2)

(1)

0.300

483/1

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:- पलासी तालाब योजना.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 12 दिसम्बर 2021

भू-अर्जन-प्र . क्र. 12-अ-82-20-21.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) ग्राम - मालूद

( घ ) अर्जित रकबा-1.84 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

खसरा क्रमांक (1)

0.22

126/1

0.10

126/3

0.10

127/1

0.10

128/5

1.25

338

339

0.07 योग .. 1.84 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैः- इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जल स्तर से ग्राम मालूद ( हरसूद ) की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , नर्मदाविकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 16 नवम्बर 2021

क्र. 387- भू-अर्जन-2021 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन ( म . प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम- कचलोहा

(घ) क्षेत्रफल-0.095 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

खसरा क्रमांक (1)

0.049

0.046

336 337

0.095

निजी खाता भूमि योग रकबा .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है:-कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश द्वारा नागौद- उंचेहरा मार्ग के कि.मी. 2/6 में मगरैला नाले पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण हेतु.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2022

204

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

सतना , दिनांक 22 दिसम्बर 2021

क्र. 459- भू-अर्जन-2021. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान

(ग) नगर/ग्राम- बम्हौरी

(घ) क्षेत्रफल-2.085 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा खसरा

(हैक्टेयर में) नं.

(2) (1)

0.081 31/1

0.117 33/1

0.061 37/1

0.041 38/1 /क

0.040 38/ 1 /ख

0.162 38/2

0.004 39/745/1/क

0.045 39/745/1 /ख

0.044 39/745/1 /ग

0.040 39/745/2

0.061 39/1/क

0.060 39/1 /ख

0.348 39/2

0.012 76/1/क

0.012 76/1 /ख

0.013 77/2

0.422 78/2

(2)

(1)

0.008

72/726/2

0.012

72/727

0.486

86/735/2

0.016

120/1 /ख

निजी खाता भूमि योग रकबा .. 2.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है:- सज्जनपुर-छिबौरा- गाजन मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 460- भू- अर्जन-2021.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान

(ग) नगर/ ग्राम- मनकहरी

(घ) क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा खसरा

नं.

(हैक्टेयर में) (2)

(1)

0.060

284/1

0.025

284/2

0.085 निजी खाता भूमि योग रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है:-सतना-रीवा ( 50 कि.मी. ) रेल लाईन दोहरीकरण हेतु रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

205

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2022

भाग 1 ]

क्र. 461 - भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुरबाघेलान

(ग) नगर/ ग्राम- खारी

(घ) क्षेत्रफल-0.136 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(2)

(1)

0.019

4/2

0.117

45/2

0.136

निजी खाता भूमि योग रकबा ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है:-सतना-रीवा (50 कि.मी. ) रेल लाईन दोहरीकरण हेतु रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 24 दिसम्बर 2021

क्र. 467- भू-अर्जन-2021. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान

(ग) नगर/ग्राम- बठिया

(घ) क्षेत्रफल-0.008 हेक्टेयर.

खसरा

नं.

अर्जित रकबा (हैक्टेयर में) (2)

(1)

0.008

45/5/ख

0.008

निजी खाता भूमि योग रकबा .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है:-सतना-रीवा ( 50 कि.मी. ) रेल लाईन दोहरीकरण हेतु रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 468 - भू- अर्जन-2021.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुरबाघेलान

(ग ) नगर/ग्राम- बगहाई कोठार

(घ) क्षेत्रफल-0.265 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हैक्टेयर में) (2)

0.110

967/5

0.045

0.011

921/3/घ

0.064

0.035

खसरा नं. (1) 899/2 913 960

0.265

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है:-सतना-रीवा ( 50 कि.मी. ) रेल लाईन दोहरीकरण हेतु रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

206

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2022

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 469- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुरबाघेलान

(ग) नगर/ग्राम- बम्हौरी

(घ) क्षेत्रफल-0.047 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा (हैक्टेयर में) (2)

नं. (1)

612/2/क

0.037

0.005

339/ 1 /ख/5

339/1 /ख/6

0.005

0.047 निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है:-सतना-रीवा ( 50 कि.मी. ) रेल लाईन दोहरीकरण हेतु रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 470- भू- अर्जन-2021 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- रामपुरबाघेलान

(ग) नगर/ग्राम- हिनौता पैपखार

(घ) क्षेत्रफल-0.069 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)

अर्जित रकबा (हैक्टेयर में) (2)

0.004

211/2ड़

0.004

210/1 /क/14

0.010

210/1 /ख/3/क

210/1 /ख/3/ख

0.016

0.016

210/ 1 /ख/3 /ग

0.008

210/ 1 /ख/3/घ

208/2/घ/4

0.006

0.005

208/2/घ/5

0.069

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है:-सतना-रीवा (50 कि.मी. ) रेल लाईन दोहरीकरण हेतु रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 471 - भू- अर्जन-2021.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुरबाघेलान

(ग) नगर/ग्राम- सतरी कोठार

(घ) क्षेत्रफल-0.025 हेक्टेयर .

खसरा

अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(2)

नं. (1)

93/1

101/1 /क

0.013 0.004 207

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2022

भाग 1 ]

(2)

(1)

1010/5/4/क

0.001

1010/ 5/5 /ख

0.003

0.003

1010/ 5/ 5/क/ 1

0.001

1010/5/6/घ

0.025

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है:-सतना-रीवा ( 50 कि.मी. ) रेल लाईन दोहरीकरण हेतु रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 472- भू-अर्जन-2021 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013, संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ ग्राम- कल्याणपुर

(घ) क्षेत्रफल-1.179 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हैक्टेयर में) (2)

खसरा नं. (1)

412/1/1

0.104

412/2/1

0.056

0.010

408/2/1

408/2/2

0.190

410/1

0.100

0.080

410/2

0.060

410/3/2

0.060

410/3/3

410/3/4

0.060

0.094

402/1

0.154

401/1

(2)

(1)

0.020

430/1/1

430/1/2

0.030

0.106

431

0.014

398/1

0.020

430/2/क

0.021

430/2/ख/ 1

1.179

निजी खाता भूमि योग रकबा ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है:-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना द्वारा नागौद , सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 473- भू- अर्जन-2021 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान

(ग) नगर/ग्राम- सिजहटा

(घ) क्षेत्रफल-0.141 हेक्टेयर.

खसरा

नं.

अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(2)

(1)

0.020

434/2

441

0.121

0.141

निजी खाता भूमि योग रकबा .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है:- सज्जनपुर- छिंबौरा - गाजन मार्ग निर्माण हेतु (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

208

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2022

सतना, दिनांक 27 दिसम्बर 2021

क्र. 475- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ ग्राम- गुंजइया

(घ) क्षेत्रफल-4.051 हेक्टेयर.

खसरा

नं.

अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(2)

(1)

0.150

260

0.400

259

0.482

262

0.240

263

0.813

265/1

266

0.101

265/2

0.405

267

0.138

268

0.510

0.142

273

0.040

272

0.150

274

0.480

269

निजी खाता भूमि योग रकबा 4.051

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है:-सेमरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 28 दिसम्बर 2021

पत्र क्र . 480 - भू-अर्जन-2021.- उप मुख्य अभियंता (निर्माण- II ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर - सतना- रीवा-सिंगरौली-महोबा- खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाईन ( 541 कि.मी. ) निर्माण हेतु निम्नलिखित ग्रामों के भू- अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे:-

ग्राम का

तहसील का

नाम (2)

अर्जित रकबा (हे. में) (3) नाम (1)

3.200 पिपरी

नागौद

अतरौरा कला

1.411

नागौद

11.487

नागौद

बम्हौर

1.740

नागौद

भाद

3.063 बडखेर

नागौद

1.264

नागौद

अतरौराखुर्द

0.283

नागौद

मढ़ा

0.865

नागौद

बारापत्थर

0.238

नागौद

खम्हरियाखुर्द

उपरोक्त ग्रामों के भू- अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 25-09-20 , 18-09-20 , 06-11-2020 एवं 09-11-2020 को किया गया था , इस प्रकार 1 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी , नागौद के द्वारा अवार्ड पारित न होने का कारण में लिखा है कि मौके से स्थल का युक्ति- युक्ति सर्वेक्षण न हो पाने तथा कोविड-19 तथा अनुभाग अन्तर्गग रैंगाव विधान सभा उप चुनाव 2021 के कारण अधिनिर्णय पारित नहीं होने से 01 वर्ष की अवधि विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है.

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 माह की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त ग्रामों के अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु धारा 19 की अधिसूचना से आगे 01 वर्ष की अवधि विस्तारित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 January 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-01-14.02.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-01-14.02.Ordinary.