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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश काष्‍ठ चिरान ( विनियमन ) संशोधन अधिनियम 2021...

Published 14 January 2022

Department
विधि और विधायी कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
30
Identifier
in.gazette.madhya.2022-01-14.30.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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वध्य प्रदे श शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30 ]

भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 14 जनवरी 2022- पौष 24 , शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 14 जनवरी 2022

क्र. 901-11 -इक्कीस अ( प्रा. ).-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11 जनवरी 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2022

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०२२

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) संशोधन अधिनियम , २०२१ [ दिनांक ११ जनवरी , २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १४ जनवरी , २०२२ कोप्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ८४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) संशोधन अधिनियम, २०२१ है.

संक्षिप्तनाम.

धारा ४ का संशोधन

२. मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ८४ ( क्रमांक १३ सन् १ ९८४ ) की धारा ४ में, खण्ड (क ) में, विद्यमान परन्तुक में, अर्धविराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित नए परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्: -

" परन्तु यह और कि ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र, जो घरेलू मूल की लकड़ी के गोल लट्ठों का प्रयोग नहीं करते हैं या जो तीस सेंटीमीटर व्यास से अधिक के बैंड सॉ या री -सॉ या चक्राकार आरा के बिना प्रचालन करते हैं, के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी:

परन्तु यह और कि ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र, जो :-

) चीरी हुई इमारती लकड़ी, बेंत , बांस , नरकट, प्लाईवुड, विनीयर या आयातित लकड़ी;

(एक

( दो) ब्लॉक बोर्ड, मीडियम डेनसिटी फाईबर- बोर्ड या इसी प्रकार के काष्ठ आधारित उत्पाद ;

(तीन) राज्य में कटाई तथा पारगमन व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र में छूट प्राप्त प्रजातियों से प्राप्त गोल लट्ठे या इमारती लकड़ी;

का उपयोग करते हैं, के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि अनुज्ञप्ति से छूट प्राप्त ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र नियत परिसर में प्रचालित किए जाएंगे और और ऐसी रीति में , जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अभिलेख संधारित करेंगे;" .

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2022

क्र. 901-11 - इक्कीस- अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन ) संशोधन अधिनियम, 2021 ( क्रमांक 4 सन् 2022 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2022

60 ( 1) MADHYA PRADESH ACT No. 4 OF 2022

THE MADHYA PRADESH KASHTHA CHIRAN ( VINIYAMAN)

SANSHODHAN ADHINIYAM, 2021

[Received the assent of the Governor on the 11th January , 2022 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra- ordinary) " , dated the 14th January , 2022. ]

An Act Further to amend the Madhya Pradesh Kashtha Chiran ( Viniyaman) Adhiniyam, 1984.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy- second year of the Republic of India as follows :-

Short title 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam , 2021 .

Amendment of Section 4.

2. In Section 4 of the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam , 1984. (No. 13 of 1984) , in clause (a) , in the existing proviso , for sami- colon , colon shall be substituted and thereafter the following new provisos shall be inserted, namely :-

"Provided further that in areas other than prohibited areas such industries or processing plants which do not use round logs of wood of domestic origin or which operate without a band saw or re - saw or circular saw of more than thirty centimeter diameter, shall not require license:

Provided further that such industries or processing plants which use:

(i) sawn timber , cane , bamboo , reed , plywood , veneers or imported wood;

(ii) block board , medium density fiber- board or similar wood -based products ;

(iii) round log or timber from species exempted from the purview of felling and transit regime in the State,

shall not require license:

Provided also that such industries or processing plants exempted from licensing shall operate in a fixed premises and maintain records in such manner as may be prescribed by the State Government; " .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 January 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-01-14.30.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-01-14.30.Extraordinary.