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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 3 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जनवरी 2022- माघ 1 , शक 1943
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
12.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2022
फा. क्र. 55- इक्कीस ब ( एक) -2022 .- राज्य शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव, विधि के एक रिक्त पद पर श्री ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति नियम, 2017 में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन उनकी नियुक्ति दिनांक 15 जनवरी 2022 से, आगामी एक वर्ष के लिए अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो , संविदा आधार पर नियुक्ति प्रदान करता है.
209
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2052 - सचिवालय सामान्य सेवाएं ( 090 ) -सचिवालय योजना- ( 9057 )- विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11 वेतन भत्ते की उपमद - 025- संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र. 56- इक्कीस- ब ( एक) 2022.- राज्य शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव , विधि के एक रिक्त पद पर श्री अभय कुमार, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति नियम 2017 में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन दिनांक 5 दिसम्बर 2021 को उनकी संविदा अवधि समाप्त होने पर पुनः एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करता है .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.
210
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2052 - सचिवालय सामान्य सेवाएं ( 090 ) - सचिवालय योजना ( 9057 ) विधि और विधायी कार्य विभाग की मद -11 वेतन भत्ते की उपमद - 025 - संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.
जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2022
क्र. 66-2321-2019- तीन-जेल. कारागार अधिनियम, 1894 (1894का 9 ) की धारा 3 के खण्ड ( 1 ) तथा मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स, 1968 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , खुली कॉलोनी , नरसिंहपुर को इस आदेश के जारी होने की तारीख से खुली जेल नरसिंहपुर के रूप में घोषित करती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ललित दाहिमा , अपर सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2022
क्र. बी- 53-844-2021- पचास-2.- राज्य शासन , एतद्वारा , किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) [ सहपठित नियम 2016 ] नियम 88 ( 10 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिए कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिए पदांकित करता है :-
अनुसूची
जिले का नाम
अ. क्र.
सदस्य का नाम
(1)
1. श्री संदीप शर्मा
सदस्य बुरहानपुर
2. श्रीमती बेला तारकस
(2) (3) 1 सदस्य
[ भाग 1 No. B - 53-844-2021 - L - 2.- In exercise of the power conferredby sub- section ( 1) and ( 2) of Section 04 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2015 [ read along with Rule 88( 10) of JJ Rule , 2016], the State Government hereby appoints the members of the Juvenile Justice Board as specified in column (3) for the following districts as specified in column (2) for the period of three years from the date of notification: -
SCHEDULE
Member Burhanpur
S. No. (1) 1. Name of Members Name of District (2) (3) 1. Shri Sandeep
Sharma.
Member
2. Smt . Bela Tarkas .
क्र. बी - 56-3919-2021- पचास-2.- राज्य शासन , एतद्वारा , किशोर न्याय ( बालकों की देख -रेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2015 की धारा 27 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) [ सहपठित नियम 2016 का नियम 88 ( 10 ) ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित व्यक्ति को बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है :-
अनुसूची
अ. क्र. जिले का नाम
(1) (2) 1 शाजापुर सदस्य का नाम (3) श्री आनंद खण्डेलवाल सदस्य No. B- 56-3919-2021 - L- 2.- In exercise of the power conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 27 of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Act , 2015 [ read along with Rule 88 ( 10) of JJ Rule , 2016] , the State Government hereby appoints the members of the ChildWelfare Committee as specified in column ( 3 ) for the following districts as specified in column ( 2) for the period of three years from the date of notification :-
SCHEDULE
S. Name of District Name of Chairperson/ No. (1) (2) Members
1. (3)
Shajapur Shri Anand Khandelwaal Member मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश सिंह , अपर सचिव.
211
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 12 जनवरी 2022
सूचना
क्र. एफ- 3-79-2021-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा बुरहानपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में उपांतरों के साथ अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात् :-
1. आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , खण्डवा, मध्यप्रदेश.
4. आयुक्त, नगरपालिक निगम, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश .
2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 12 जनवरी 2022
क्र. एफ- 03-79-2021- अठारह 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-79-2021- अठारह -5, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.
Bhopal, the 12th January 2022
NOTICE
No. F - 3-79-2021 - XVIII - 5.- Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Burhanpur (Palnning Area) 2031 under sub - section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-
1. Commissioner , Indore Division , Indore , Madhya Pradesh .
2. Collector , District Burhanpur , Madhya Pradesh .
3. Depurty Director , Town & Country Planning, District office Khandwa , Madhya Pradesh.
4. Commissioner Nagar Palika Nigam Burhanpur , Madhya Pradesh .
2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19 ( 5 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SHUBHASHISH BANERJEE , Dy . Secy .
भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2022
क्र. एफ- 3-01-2022 - अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त- सह - संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 4916/टीसी/ 64/इन्दौर/उपां /नग्रानि/2021 , भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरें एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
क्षेत्रफल
खसरा क्रमांक
ग्राम
क्रमांक
(हेक्टेयर में)
(3)
(4)
(2)
(1)
3.565 में से
645/3 एवं
रंगवासा-तहसील
1
2.2022
647
राउ, जिला- इन्दौर.
अनुसूची
विकास योजना में उपांतरण पश्चात्
प्रस्तावित भू- उपयोग निर्दिष्ट भू- उपयोग
(5)
(6)
आवासीय औद्योगिक ( गैर प्रदूषणकारी
उद्योग के अन्तर्गत टॉय कलस्टर हेतु).
3.565 में से
योग..
2.2022
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
212
शर्तें:-
1. कलेक्टर , जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक 747 , दिनांक 7 अगस्त 2010 में उल्लेखित शर्तों का पालन आवश्यक होगा.
2. स्थल पर ऐसे उद्योग स्थापित होंगे जो सफेद श्रेणी के हैं एवं कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं करेंगे .
3. उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2022
क्र. एफ- 15-13-2020- दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का सं. 16 ) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र, जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्र. 917 - डी, दिनांक 24 फरवरी 1879 द्वारा आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी:-
अनुसूची
जिला- बैतूल , तहसील- शाहपुर , वनमण्डल - उत्तर वनमण्डल- बैतूल , वनपरिक्षेत्र- भौंरा
क्षेत्रफल
वन कक्ष
अ. वन परिसर का नाम
वनखण्ड का नाम क्रमांक
क्र.
(हे. में. ) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा. (5)
(4)
285.700
(नया ) कक्ष
(1) (2) (3) 1 मानसिंगपुरा सालिमेंट
क्र. आर.एफ.- 154( पुराना) कक्ष क्र. आर.एफ.- 443
आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें
आरक्षित वन नहीं रहने का कारण
(6) (7)
उत्तर सीमा- आरक्षित वनखण्ड सालिमेंट के मुनारा क्रमांक 30 से मुनारा क्रमांक 40 तक.
पूर्व सीमा- आरक्षित वनखण्ड सालिमेंट मुनारा क्रमांक 40 से प्राकृतिक नाला सीमा होते हुए नया मुनारा क्रमांक 1 तक एवं नया मुनारा क्रमांक 1 से 10 तक. आरक्षित वनखण्ड सालिमेंट के कक्ष क्रमांक 157 की पश्चिमी सीमा.
दक्षिणी सीमा- नया मुनारा क्रमांक 11 से मुनारा क्रमांक 30/25 तक. आरक्षित वनखण्ड सालिमेंट के कक्ष क्रमांक 158 की उत्तरी सीमा.
भारत शासन की स्वीकृति क्रमांक F. No. 8-34/ 2017 FC , दिनांक 10- अगस्त 2018 की शर्त क्रमांक -1 के अनुक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक F. No. 8- 34/2017 FC , दिनांक 20 मई 2019 से वनभूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने के निर्देश के पालन में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित कर बसाये गये स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण.
पश्चिम सीमा- नया मुनारा क्रमांक 30/25 से प्राकृतिक धार नाला होते हुए मुनारा क्रमांक 30 तक. आरक्षित वनखण्ड सालिमेंट के कक्ष क्रमांक 153 की पूर्वी सीमा.
213
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
F No. 15-13-2020 - X - 2 . In exercise of power conferred by Section 27 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below , which was declared as Reserve Forest by the Notification Number 917 - D- , Date 24th February 1879 - of Madhya Pradesh Forest Department , will cease to be Reserve Forest and with effect from the date of publication of the notification in the " Madhya Pradesh Gazette " and this land shall stand transferred to the Revenue Department :-
SCHEDULE
District-Betul , Tehsil -Shahapur , Forest Division-Betul North Division, Forest Range- Bhaura Forest
Beat
S. No.
Forest Block
Forest Compart- ment No.
Area Cease to be Protected Forest (Hectares)
(5)
(4)
(1) (2) (3)
Boundaries of Forest land Ceased to be Protected Forest
Brief description of reasons for ceasing Protected Forest
(7)
(6)
285.700 The denotification of the
1 Mansingpura Salimet ( New)
RF-154
(Old)
RF- 443
North-Artificial line of Reserve Forest Block Salimet from Pillar No. 30 to Pillar No.40 .
East-Natural Nallah boundary from Pillar No.40 of Forest Block Salimet to new Pillar No. 01 and New Pillar No. 1 to new PillarNo. 10 Artificial west boundary of compartment No. 157 Salimet forest Block .
Forest land diverted for rehabitation of village from Satpura National Park vide Government of India Sanction letter number F. No. 8-34/ 2017 - FC , dated 10th August 2018 and the direction given by Government of India Ministry of Enviornment . Forest and climate change New Delhi vide letter number F. No. 8-34-2017 - FC , date 20th May 2019 to change the status of forest land into Revenue land .
South- From New Pillar No. 11 to Pillar No. 30/25 North boundary of compartment No. 158 Reserve forest Block Salimet .
West-From New Pillar No. 30/25 to Pillar No. 30 Natural boundary of Dhar Nala and Easter Boundary of compartment No. 153 Reserve forest Block Salimet.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.
[ भाग 1 214
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
विभाग प्रमुखों के आदेश
आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
संशोधित अधिसूचना
भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2022
क्र. विपप्र- 2021-22.- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 7 अगस्त, 2013 को प्रश्न पत्र- तृतीय सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) विषय की संपन्न की गई थी, जिसमें निम्नलिखित परीक्षार्थी का नाम लिपिकीय त्रुटिवश श्री रितेश कुमार उईके के स्थान पर श्री रिवेश कुमार उईके अंकित हो गया था. आवेदक से प्राप्त आवेदन में संलग्न दस्तावेज की पुष्टि कार्यालय , मुख्य वन संरक्षक , बालाघाट वनवृत्त , बालाघाट, मध्यप्रदेश द्वारा किये जाने के उपरान्त निम्नलिखित परीक्षार्थी का नाम श्री रिवेश कुमार उईके के स्थान पर श्री रितेश कुमार उईके किया जाता है:-
क्रमांक (1)
पदनाम (3) वन क्षेत्रपाल 1
परीक्षार्थी का नाम
(2)
श्री रितेश कुमार उईके
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नेहा भारतीय , लिंक प्रभारी अधिकारी.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश
शाजापुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2021
क्र. सामान्य-1-2021-1087 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999- एक- 4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग - दो के अनुक्रम 4 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, दिनेश जैन , कलेक्टर , जिला शाजापुर वर्ष 2022 के लिये जिला शाजापुर में निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
क्षेत्र क्र.
(5)
दिनांक (3)
वार (4)
नाम त्यौहार (2)
(1)
मंगलवार
22मार्च 2022
सम्पूर्ण जिला 1 रंगपंचमी
31 अगस्त 2022
2
सम्पूर्ण जिला
बुधवार
गणेश चतुर्थी
मंगलवार
3
सम्पूर्ण जिला
25 अक्टूबर 2022
दीपावली का दूसरा दिन
दिनेश जैन , कलेक्टर.
215
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला - भिण्ड, मध्यप्रदेश
भिण्ड, दिनांक 6 जनवरी 2022
क्रमांक क्यू- सामा.शा. - 2-2022-207 .- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के नियम 8 में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम- 3-2-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 से जिले में तीन स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदाय किये गये हैं. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं , डॉ. श्री सतीश कुमार एस. कलेक्टर जिला भिण्ड वर्ष 2022 के लिए सम्पूर्ण जिला भिण्ड में निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं.
दिनांक
दिवस
त्यौहार
क्षेत्र (5)
(3)
(4)
(2)
क्र. (1)
14 जनवरी 2022
1
सम्पूर्ण जिला मकरसंक्रांति/पोंगल
शुक्रवार
12 अगस्त 2022
2
सम्पूर्ण जिला
शुक्रवार
भुजरिया
(रक्षाबंधन का दूसरा दिन )
3
सम्पूर्ण जिला
26 अक्टूबर 2022
बुधवार
भाईदूज
(दीपावली) .
सतीश कुमार एस. , कलेक्टर.
राज्य शासन के आदेश
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2021
क्र. एफ- 2-1-2020- साठ.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि. के मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के उपबंध 71 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय श्री गिर्राज दण्डोतिया को आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय दुबे, प्रमुख सचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
216
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 42- अ- 82-20-21- भू- अर्जन-21-11904 भूमि का विवरण
सागर, दिनांक 3 दिसम्बर 2021 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियो की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सभांवित नहीं है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है । (1 ) परियोजना का नाम : (2) बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीघ्र कार्य
सागर
1. जिला
4
2. तहसील
3. ग्राम
:
10 4. पट.ह.नं.-
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
खसरा क्र.
स.क्र.
स्वामित्व का प्रकार भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
4
3 12
67
1
भूमि स्वामी भूपेन्द्र प्रीतम घनश्याम बीरसींग पिस. बालकिशन पता सा देह भूमि स्वामी
68
भूमिस्वामी 2 रामनाथ पिता हल्कू यादव पता सा. देह भूमि स्वामी
112
भूमि स्वामी 3
धनीराम रगवीर राधेश्याम नंनेलाल जगदीश हरचरन पिता कन्छेदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
115/1
4
भूमि स्वामी शीलाबाई जोजे रामनाथ यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
116/1
बण्डा
कोटिया
2.990 हे0
::अनुसूची - 01::
अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.मे.)
भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
असिंचित
सिंचित
पड़ती
क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)
9
8
7
5
6
छेवला-4 0.110 0.020
0.000
0.000
0.110
0.190
नीम-2 बबूल-3 छेवला-2
0.000
0.000
0.020
0.060
0.005
0.000
0.070
0.000
शुलबबूल-1 छेवला-2
0.005
0.000
0.000
0.080 217
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
5
भूमिस्वामी 116/2
कुसुम पुत्री पल्टू पता कोटिया बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी नंनी पुत्री पल्टू पता कोटिया बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी कमला पुत्री पल्टू पता कोटिया - बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी जगरानी पत्नी पल्टू पता कोटिया बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी शांती पुत्री पल्टू पता कोटिया बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी
6
भूमिस्वामी 172/2
शंतिबाई पुत्री पल्टू नि. ग्राम भूमि स्वामी
115/2
7
भूमि स्वामी 186/1/1
शेरसिंह पिता देवीसिंह पता सा देह बंडा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी
8
भूमि स्वामी 186/1/2
सुधीर कुमार जैन पिता निर्मल कुमार जैन पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 9
186/2
दीपक कुमार पिताः प्रकाशचंद पता सा बहेरिया भूमि स्वामी
186/3
10
188
भूमिस्वामी धनीराम पिता कन्छेदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
13
कुल योगः-
0.060 0.000
0.005
0.000
0.150 0.000 0.150 0.000
0.040
चिरोल-2 बबूल-1
शुलबबूल-2
बेरी-7 0.320 0.000 0.000
0.320
नींबू-1
पीपल-1
0.000
0.000
0.320
0.320
0.010
0.630 0.000
0.640
नींबू-7 कुआपक्का-1
0.000
0.000
0.320 0.320
0.010
0.000
1.070 1.060
बेरी-3 अमरूद-1 छेवला-1
कुआपक्का-1
0.040
2.800 0.150
3.430
2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।
(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा । (3) (4) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा । 218
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
[भाग 1 (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या
(ख ) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित कियागया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।
(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा। ( (11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा । 3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
(1 ) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं । भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक (3) सुनिश्चित संसाधन ।
(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
(7) यथेचित पंचायत घर 219
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
(8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
(9) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
(10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
(11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
(12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
(13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/ वृक्ष चौतरा
(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
(20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
(21 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-633/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/ 19 (3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर 35 में खसरा नंबर 270 रकवा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान मे विचाराधीन है । बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30x 50 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सिलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।
(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।
(23) अधिनियम की धारा उडी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।
4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक १०/01/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों में अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 220
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
सागर, दिनांक 5 जनवरी 2022 क्र. 05- अ-82-18-19- भू- अर्जन-21-117
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य
(1) परियोजना का नाम :
(2) भूमि का विवरण
:
सागर
1. जिला
:
बण्डा
2. तहसील
:
3. ग्राम
बमूरा बिनैका
:
10
4. पट.ह.नं.-
: 114.820 हे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची - 01::
खसरा क्र.
स.
अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.मे .)
भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
क्र.
क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. मे)
पड़ती
सिंचित असिंचित
8
9
3
5
6
4
7
2
1
2
1.170 1.170
1
भूमिस्वामी
बद्री पिता अजुद्दी यादव पता सा. कोटिया भूमि स्वामी
0.010 कुआ पक्का-2
0.000
57
1.880 1.870
0.300
0.300
66
0.220
67
0.220
0.000
0.000
70
0.350 0.350
0.000
0.000
127
0.390 0.390
बेरी-8
0.000
0.510
0.000
139
0.510
0.000
0.000
1.430
भूमिस्वामी
3
1.430
2 कुमुद पति संजय पता सा. सागर भूमि स्वामी
4
1.230 1.230
3
भूमिस्वामी
मुरलीधर पिता जगमोहन पता नि. ग्राम (सागर) भूमि स्वामी
0.460
23
0.460
93
0.230
0.230
122
0.070 0.060
0.080
0.080
सूलबबुल-1
143
1.080 0.260
183 भाग 1 ]
4
भूमिस्वामी धर्मवती पत्नी भरतसिंह पता सा. देह सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
5
भूमि स्वामी बद्रीप्रसाद पिता अजुदी पता सादेह सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6
भूमि स्वामी नत्थूसींग शरनसींग पिस. हीरासींग पता सा. कुल्ल भूमि स्वामी
7
भूमिस्वामी कुन्दन पिता मानसींग तुलसाबाई पुत्री मानसींग पता सा.देह भूमि स्वामी
8
भूमि स्वामी बाबूसींग पिता खिलान पंता सा. मदैया भूमि स्वामी
9
भूमि स्वामी बडीबहू वेवा रतनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 10 श्याम पिता फद्दी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
भूमि स्वामी 11 गफलू पिता मनमोहन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
12
भूमि स्वामी गजराज पिता फदाली उर्फ तुलसी द्रोपती पुत्री फदाली कुसुमरानी बेबा फदाली जसरथ मुलाम पिता हल्काई लीला नन्ही पुत्री हल्काई खेमरबाई बेबा हल्काई पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
भूमि स्वामी 13 तिजई- रमले पिता बुदन पहाडी जनक प्रभान पिता कनई केशर बाई कल्लोबाई पुत्रिया कनई बृजरानी बेबा कनई पता नि-ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 14 तुलसीराम पिता भगवानसींग लोधी पता नि. कुल्ल भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 15 गफलू पिता पंचू पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 16 तेज सींग पिता वीरसींग तुलसी सींग पिता भगवान सींग पता नि. कुल्ल भूमि स्वामी
221
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
64
0.070 0.070
125
0.100
6
0.280
0.280
0.540
0.000 0.000
24
0.540
25
1.240 1.240
0.800
31/1
0.180 0.180
9
0.120
0.120
36/194
91
1.230
1.230
0.500
10
0.500
0.410 0.410
0.000
0.000
नीम-1 0.600
44/1
सेजा-1 0.600
44/3
0.090
11/2
0.000
12
0.460 0.460 0.000
14
0.520
0.000
0.520
0.000
20
0.200
21
0.000
1.400 1.400 0.000
29
0.440
0.000
0.440
0.000
15
1.000
0.000
16
0.580 0.580 0.000
118
0.110 0.110 0.000 0.000 इमली-1 बांस-110 सूलबबूल -1 बेरी-1 बेल-1 नींबू-1 17
0.190 0.190
19
0.250
0.250
0.000 0.000
22
0.060
0.270
26
0.270
28
0.070
0.000
119
0.130
0.000
0.130
18
1.210 1.210 222
17
भूमि स्वामी 30
88 जालम पिता मकुंदी पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी खचोरी पिता मकुंदी पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी कमल पिता मकुंदी पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी नत्थी पुत्री मकुंदी पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी सुमंत्रा पुत्री मकुंदी पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी फूला पुत्री मकुंदी पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी मुलाबाई बेवा मकुंदी पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी
18
भूमिस्वामी 31/2
33 प्रेमबाई जोजे रामन करन बलराम पिता रामकरन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
19
भूमि स्वामी 32 रमले पिता बुदन पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
भूमि स्वामी 34 20 हरीराम पिता मुलू पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
37
भूमिस्वामी 21 पहाडी जनक प्रमान पिता कनई केशरबाई कल्लोबाई पुत्रिया कनई बृजरानी बेबा कनई पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
38
भूमि स्वामी
(60/1
61/1
120 22 हरीराम , मिहीलाल पिता मुलू भोगा बाई , मल्ली बाई, कस्तूरी बाई द्रोपतीबाई पुत्री मूलू, मुकुन्दी पिता सेतू पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि लघुवा, रामकरन, बब्बू, शिवदयाल, गंगू , बूठा पिता फदी सुकरतबाई पति गुलझार सिहं लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
23
भूमि स्वामी (60/2 सुकरतबाई पत्नी गुलझार सिंह पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
61/2
भूमिस्वामी 39 24 दमरू हल्ले पिस लच्छू चौदीबाई पुत्री लच्छू मसीदा बेवा लच्छू उपदेश आनंद आनिल पिता किशोरी रेखा पुत्री किशोरी मुलाबाई किशोरी पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
47
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
2.450 2.450 0.000 0.000
0.080 0.000
0.230
0.230
1.730 1.720
0.010 कुआ पक्का-1
0.000
1.200 1.200
2.280
2.270
0.010 कुआ पक्का-1
0.000
1.020
1.030
0.010 कुआ पक्का-1
0.000
0.660 0.660 0.000 0.000
0.260
0.000
0.000
0.260
0.330 0.000
0.010 कुआ पक्का-1
0.320
0.310 0.310 0.000 0.000 बबूल-1 सूलबबूल-1 यूकेलिपटिस-2 बेरी-2 सीताफल-2 नींबू-1 अमरूद-2 मुनगा-4 0.130
0.000
0.000 0.130
0.160 0.000
0.000
0.160
2.190
2.170
0.020
0.000
बांस-50 यूकेलिपटिस-6 बेरी-1 आम-1 जामुन-1 अमरूद-8 कटहल -1 मुनगा-1 ट्युबवेल-1 कुआ पक्का-1 0.780 0.780 223
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
25
40
भूमि स्वामी मोहन पिता महादेव पता सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
26
41/1
भूमि स्वामी शकर पिता कुदू आदिबासी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
41/2
भूमि स्वामी 27 बाबूसींग पिता खिलानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
42/1
भूमि स्वामी 28 प्रीतम पिता सेवे -रानीपति प्रीतम पता नि- ग्राम भूमि स्वामी
29
42/2
भूमि स्वामी बाबूसींग पिता खिलान पता सा. देह बण्डा सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
30
42/3
भूमि स्वामी पप्पूपिता दौलत पता नि-ग्राम भूमि स्वामी
43
भूमि रवामी
83 31 सेवा पिता फुटू पता नि- ग्राम भूमि स्वामी
44/2
भूमि स्वामी 32 मुह- नौशाद पिता मुह ईस्माइल पता नि- सदर बाजार , सागर भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
46 33 इसहारमु. इजहारमु अंसार अहमद ना वा वल्द मो. इसराईल वली माँ रशीदा बैगम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
45
भूमि स्वामी 34 लघु पिता फट्टे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
160
48
भूमि स्वामी 35 तिजई पिता बुदन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.340 1.330
कुआ
पक्का-1 0.850
0.840
सूलबबूल-2
बबूल- 1
कोहा -1
सेजा -1
यूकेलिपटिस-1 4
बांसभिरा-1
बेरी -1
अमरूद-16
बेरी-- 1
अनार -1
कुआ पक्का-1 0.400 0.400 0.000 0.000 यूकेलिपटिस- 2
नींबू-1
अमरूद-1
आवला-1
बेरी-2 0.320 0.310
कुआ पक्का-1 0.330 0.330
0.330
0.330
0.420
0.420
0.120
0.120
सेमर 1 0.800
0.800
0.250
0.250 0.000 0.000
0.580
0.580
0.650 0.650
2.370
0.210
मुनगा-2
सूलबबूल 5
पाडेर -1
आम -7
नींबू-2
अमरूद -33
सीताफल-3
बेल-1
आवला -2
कुआ पक्का1 0.810
0.660 0.0000.000 224
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
भूमि स्वामी
0.310
50/1/1
छेवला-1 36
0.290 0.000 0.000 मिट्ढ पिता अच्छेलाल सौर पता नि- ग्राम भूमि स्वामी
37
0.300
0.300
भूमि स्वामी 50/1/2
शिवलाल पिता फदी- गुडडी पति शिवलाल सौर पता नि-ग्राम भूमि स्वामी
38
0.320 0.320
0.000
0.000
भूमि स्वामी 50/1/3
हल्लूपिता फदीटीकाबाई पति हल्लू सौर पता नि- ग्राम भूमि स्वामी
39
0.320
0.320 0.000 0.000
भूमि स्वामी 50/1/4
गंगाराम पिता फद्दी सौर पता नि- ग्राम भूमि स्वामी
0.320
0.310
0.000
0.000
भूमि स्वामी 50/1/5
40 बाबूलाल पिता फद्दी सौर पता नि- ग्राम भूमि स्वामी
0.300
41
भूमि स्वामी 50/1/8
मंगल पिता तिजई- गंगाबाईपति मंगल सौर पता नि- ग्राम भूमि स्वामी
बबूल -1 अमरूद-5 नींबू-1 बेरी-2 कुआ पक्का-1
0.320
0,050
42
भूमि स्वामी 50/1/9
0.000 0.000 जनक पिता कनई- छोटीबाई पतिजनक सौर पता नि- ग्राम भूमिस्वामी
0.320
0.280
भूमि स्वामी 50/1/1
0.000 0.000 43
1
पुरुषोत्तम पिता शंकरकेशरबाई पति पुरुषोत्तम सौर पता नि- ग्राम भूमि स्वामी
0.280
0.290
भूमि स्वामी 50/1/1
0.000 0.000 44
2
मल्लेपिता लछ्र- छोटीबहूपति मल्ले चमार पता नि-ग्राम भूमि स्वामी
0.290 0.290 0.000 0.000 45
भूमि स्वामी 50/1/1
3
किशोरी पिता लहू- मुलाबाईपति किशोरी चमार पता नि-ग्राम भूमि स्वामी
0.320
0.270
0.000
50/1/1
0.000
भूमि स्वामी
46
4
हल्लूपिता लच्छू- लक्ष्मीपति हल्लूचमार पता नि- ग्राम भूमि स्वामी
0.930
भूमि स्वामी
0.930
0.000
52/1
0.000
बांस-150 बेरी-3 47 बलु पिता सुकल फदारी पति बलू चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
54
भूमि स्वामी
0.420
0.410
0.010
0.000
कुआ पक्का-1 ट्युबवेल-1 48 गुलझार सींग बीरसींग पिस. हल्कू सींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
0.270
0.270
0.000
71/3
0.000
0.650
89/4
0.650
0.100
0.100
131/4
0.620 0.610
156/4
49
भूमिस्वामी
55
2.290 2.290
ट्युबवेल-1 प्रभा बेबा विनोद कुमार नितिन सौरभ पिता विनोद कुमार पाठक पता नि. ग्राम सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 56
0.670
0.660
0.010 कुआ पक्का-1
0.000
50 चतुरमुज पिता गनेश पता नि. ग्राम ढाना भूमि स्वामी
65
0.200
0.200 225
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
58
0.050 0.050
भूमि स्वामी
0.900
78/1
0.900
51 राजाराम वीरसीग त्रिलोक सीग अजयसीग पिता गिरबरसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
82
0.190 0.190
ट्युबवेल- 1
95
0.930
0.920
कोहा-9
रूसल्ला-1
रेंजा-1
सूलबबूल-2
चिरोल-1
कुआ पक्का-1
104
2.070
2.060
सूलबबुल-4
नीम - 1
गुरार-1
गुंजा-1
छेवला-2
सेमर-1
बेरी -2
नींबू-2
अमरूद-16
कुआ पक्का-1
113
0.120
0.110
सूलबबुल-1
बबुल-1
नीम-1
बांस-102
पीपल-1
मुनगा-1
147
0.120 0.110
मुनगा-1
सूलबबुल-12
यूकेलिपटिस-1
आम-1 बेरी-1 52
62
0.200 0.200
भूमि स्वामी
124
0.150 0.150
राजाराम वीरसींग त्रिलोक सींग अभयसींग पिस. गिरबरसींग पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
53
63
0.360 0.360
भूमि स्वामी
मीना पति विजय सींग जगबाई मुनीम सींग लोधी पता सा . देह भूमि स्वामी
69
0.180 0.180
भूमि स्वामी
54 रविंद्र पिता खुमानसींग पता सा.देह सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.270
71/1
0.270
भूमि स्वामी
0.050 0.040
102/1
कुआ पक्का-1 55 गुलझारसींग वीरसींग पिता हल्कूसींग जाति लोधी पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.390
0.390
बेरी-1
131/1
0.620
0.610
156/1
गुरार-2
0.010
0.000
समी-1
बांस-410
सागोर-1
सूलबबूल-3
यूकेलिपटिस-20
आवला-1
अमरूद-11
आम -1
अनार--1
नींबू-1
कुआ पक्का-2
1.990
166/3
0.140
185/1 1.140
1.130
छेवला-2
कोहा-- 1
कआ पक्का-1 226
56
71/2
भूमि स्वामी उत्तमसींग केशरीसींग पिता रगवीरसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
57
71/4
भूमि स्वामी विजय उत्तम केशरी पिस . रगबीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
131/2
89/2
166/2
185/5
58
72
भूमि स्वामी धनुवा पिता भगोला पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वानी
84 जालम पिता मकुंदी पता सादेह
145 बन्डा सागर मध्य 1/14 भूमि स्वामी खचोरी पिता मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14भूमि स्वामी कमल पिता मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी नत्थी पुत्री मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी सुमंत्रा पुत्री मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी फूला पुत्री मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी मुलाबाई बेवा मकुदी पता सादेह
77/3
भूमि स्वामी 1/14भूमि स्वामी 59 बल्दू पिता परमोले सा. देह रामचरण पिता पूरन सेन पता सा. पिथोली भूमि स्वामी
74/1 60 गुपाल पिता बटू पता नि- ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
74/2
भूमि स्वामी
74/3 61 अभय सिंह पिता गिरवर लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
75
भूमि स्वामी 62 मोहन पिता महादेव पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
80
87 63
76/1
भूमि स्वामी
148 रामेश्वर पिता देवी जाति रैकवार पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
64
भूमि 76/2
स्वामी सखीबाई पति लोटन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
76/3
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
[ भाग 1 0.260 0.260
0.270
0.270
0.100 0.100
मुनगा-1
बास-70 बेरी-1 0.400 0.400
102/4 0.050
0.000
156/2 0.620
0.610
यूकेलिपटिस-8
सूलबबुल-4
सेमर-1
अमरूद-1
रायकरोंदा-1
बेरी-1 1.990
बेरी-2 0.190
0.560 0.550
महुआ-1
छेवला -1
कुआ पक्का-1 0.710
0.710
0.130 0.130
बेरी-1 0.070
0.060 0.000 0.010
0.400 0.400
0.650 0.650
0.200
0.200
0.100
0.100
0.750
0.750
1.110
1.110
0.800
0.800
0.520 0.510
0.090
0.080 0.000 0.010
0.200
0.200
0.040 भाग 1 ]
भूमिस्वामी 115/1 65 मुलाबाई ग्याबाई पुत्री पुनूबलदेव उर्फ वल्दूपिता पंथोले सेन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
66
भूमिस्वामी 115/2 त्रिलोकसिंह राजारामसिंह वीरसिंह राजाराम सिंह वीरसिंह पिता गिरवरसिंह पता सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
67
भूमि स्वामी 77/1 प्रकाश पिता पूरनलाल जाति सेन पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
68
77/2
भूमि स्वामी प्रकाश ब. पूरन सेन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
69
भूमि स्वामी 185/4 सुकरती पति गुलझार उर्मिला पति चन्द्र भान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 78/2 70 राजाराम बीरन त्रिलोक अभय पिस . गिरबर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
79 71
भूमि स्वामी
81/2 हेमंत निशात पिस. बहादुर अंकुरे। ना.वा.पि. बहादुर वली माँ अंगूरीबाई वेवा बहादुर पता सा. सदर सागर भूमिस्वामी
भूमि स्वामी 81/1 72 भूरे सींग पिता भगवतसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
106
144/1
भूमिस्वामी 144/2 73 प्रहलाद पिता दरयाव पता बेई शाहगढ सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
86
भूमिस्वामी 74 जालम पिता मकुन्दा पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
भूमि स्वामी 89/1/1
/1 75 सुम्मेर साहबसीग पिस . लालसींग गुड्डीखुमान जानकी पार्वती पु. लालसींग संतोष शैलेश पि. मजबूतसींग संझलीबहू वे . रामसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
128
227
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
0.060
इमली-1 रेंजा-1 बेरी-2 0.040 0.000
0.380
0.380
0.400
0.560 0.560 0.000 0.000
तुन-6 बमुरा-2 0.800
0.800
1.550 1.550
0.100
1.150
1.150 0.000 0.000
0.270
0.270 0.000 0.000 सेजा-1 गुरार-1 चिरोल-1 0.120
0.000
0.000
0.120
बेरी-1 अमरूद -1 0.110
0.000
0.010
0.100
0.090
0.080 0.000 0.010 चिरोल-1 सूलबबुल-4 बेरी-6 अमरूद -1 बेल-1
नींबू-1 कुआ पक्का-1 1.050 0.000 1.050 0.000 चिरोल-2 रेंजा-4 साज-5 सेजा-16 किरवारा-2
दुधई-1 खैर-10
जमरासी-2 केम-1 बेरी-4 बेल-3 0.190 0.190 0.000 0.000 बांस-65 सूलबबूल-1 बेरी-1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
228
76 सुम्मेरसिंह पिता लालसिह पता सा. देह सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
77
भूमि स्वामी प्रतापसिंह पिता सुम्मेर सिंह पता सादेह सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
78
भूमि स्वामी सुम्मेरसींग पिता बिहारी वीरसींग पिता हल्कूसींग संतोष पिता ओंकारसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
79
भूमि स्वामी 89/5
महराजसिंह पिता फूलसिंह पता बमुरा बिनैका सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 89/6
80
89/8
सुम्मेरसींग पिता लालसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 89/7
81 गुलझारसींग पिता हल्कूसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 82
89/9
अमोल पिता गुलझार बीरसींग पिता हल्कूसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
83
भूमि स्वामी 90
चन्द्रभान पिता बाबूसींग पता सा. कोटिया भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 92 84 सुकरतीबाई पति गुलझारसींग पता नि. ग्राम भूमिस्वामि
158/1/ ख
158/2
185/7
भूमिस्वामी 85
94/2
मोहन पिता रतनसींग रामवती पति मोहन पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
97/1
86
भूमि स्वामी भागीरथ पिता सूरतमीराबाई पति भागीरथ सौर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 97/2
87 रमले पिता बुदन, शीलरानीपति रमले पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.000
0.490
0.490 0.000
89/1/1 /2
159
0.750 0.740
काकेर-1
केम-1
बमुरा-1
बांस-95
बेरी-1
अमरूद-5
नींबू-1
कुआ पक्का-1 0.300
89/1/2
0.000
0.800
89/3
0.800
0.800
0.800
0.400 0.400
0.050
0.400
0.200
0.200
0.500 0.500
0.300 0.300
0.400 0.400
0.800
0.200
0.800
बांस-70 अमरूद-1 0.600
0.600
छेवला-3 कोहा-2 सेजा-1 सूलबबुल -2
अमरूद-7
नींबू-1 , बेरी-1 0.550
0.550
नींबू-1 बेरी-1 भाग 1 ]
88
भूमिस्वामी 97/3
प्रभान पिता कनई, रामवती पति प्रभान सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 97/4
89 पहारी पिता कनई , मुन्नीबाईपति कनई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
90
भूमि स्वामी 98/1
155/1/ 1 विजयसींग, उत्तमसींग , केशरीसीगं पिता रगवीरसींग द्रोपतीबाई पुत्री रगवीरसींग पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
91
भूमिस्वामी 98/2
विजयसिंह उत्तम सिंह पिता रगवीरसींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
155/1/ 2
99/1
भूमि स्वामी 92 गद्पिता नंदू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
93
भूमिस्वामी 99/2
भागीरथ वा. जगदीश भरत ना.वा. पिस. सूरतसींग माखन बाई प्रेमबाई वा. नर्बदा ना. वा पिता सूरतसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
94
भूमि स्वामी 99/3
100/5
गोकलरघुवीरबृजेश आदर्शपिसलोटन सखीबाई आदर्शपिसलोटन सखीबाई बेवा लोटन पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 99/4
95 सुकरतबाई पति गुलझारसीग उर्मिला पत्नि चन्दभान सिह लोधी पता नि. ग्रांम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 100/1
96 गजराजसिह पिता जगतसिह पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
229
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
0.800
0.750 0.000 0.010
J
जमरासी-1 अमरूद-2 बेरी -1 जामुन-3 कुआ पक्का-1 0.600 0.520 0.000 0.010 छेवला-1 जामुन-1 आम-1 कुआ पक्का-1 0.000
0.180
0.180 0.000
1.070
1.060
0.010 कुआ पक्का-1
0.000
0.000
0.170
0.170 0.000
0.570 0.000 0.570 0.000
0.020
0.800 0.790
0.010
0.000
यूकेलिपटिस -1 सूलबबुल-1 बेरी -1 कुआ पक्का-1 0.540 0.540 0.000 0.000 सूलबबुल-2 नीम-1 0.540 0.540 0.000 0.000 गुरार-6
सूलबबुल-2
छेवला-1
नीम-2
कसई -1
कोहा-2 बेरी-1
बेरी-1 0.800
0.800
0.690 0.690
सेमर-1
सागोन-1
गुरार-5 तुन-1
युकेलिपटिस-6
खैर-1
नींबू 5
जामुन-8
आम-6
अमरूद-10
बेल-1 कैथा-1 230
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
[भाग 1 97
भूमि स्वामी
0.690
100/2
0.690
0.000
0.000
सूलबबुल-4
गुलमहोर-1 भरतसींग पिता जगतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
केम-1
गुरार-7
बांस-251
सागोन-10
कोहा-2
सेमर-1
छेवला-2
बबुल-1
युकेलिपटिस-1
माडनइमली-1
बेल-1
अमरूद-3
आवला-1
जामुन-1 98
भूमि स्वामी 100/3 0.690 0.670
सूलबबूल-1
अमरूद-4 विजयसींग पिका जगतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
आम-2
कुआ पक्का-1 99
भूमिस्वामी
0.660
0.660
100/4
सूलबबूल-4 मुनीमसींग पिता जगतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
गुरार-2
साज-1
छेवला-1
गुंजा-1
बांस-70
केम-1
अमरूद-1
आवला-1
ट्युबवेल-1
182/2 0.810 0.810
100
भूमिस्वामी 185/8 0.200 0.200
राकेश पिता बीरसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
101
भूमि स्वामी
0.050
102/2
0.050
लाखनसींग पिता होडरसींग पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.620
156/3
0.620 0.000 0.000 सुलबबूल-17 श्शीशम-1
बबुल-1
नींबू-4
अमरूद-3 102 देवेन्द्र पिता हीरासींग पता सादेह
0.060
142/2
0.050 0.000 0.010 मुनगा-2
बांस-115
नीम-1
जामुन-1
आम-1
1.080
158/5
0.750
0.000
0.000
युकेलिपटिस-1 बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी चंदा पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी हल्ली पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी विनिता पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी शानबाई बेवा हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
103
0.040
102/3
0.000
0.010
0.030
सेजा-1 नीम-1 कोमलसींग वल्द भुजबलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भाग 1 ]
104
231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
0.660
0.660
भूमि स्वामी 105
उत्तमसींग , केशरीसींग पिता रगवीर सींग , बडीबहू बेबा रगवीरसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
105
भूमि स्वामी 105/19 6 राजासींग शिब्बू हरीसींग पुष्पेन्द्र बंसत पिस. विजयसींग रामकली जौजे विजयसींग पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
114- 106
भूमि स्वामी
176 मोहनसींग पिता रतनसींग बड़ी बहू बेबा रतनसींग गोमती बाई , खिलावन , भूरीबाई गुलाब बाई पुत्री रतनसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 116 107
169 श्री देव हनुमानजी मुह. जगमोहन लाल प्रबंधक कले . महो. सागर पता सा. ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 121 108 सेवा वल्द कुद् पार्वती पुत्री कुद् पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 123 109 खुमान पिता अजुद्दी यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 126 110 हरेन्द्रसिंह , नंनेभाई पिता अरजन सिंह , मथराबाई बेबा अरजनसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
130
भूमिस्वामी 111 शांतिबाई पति जवाहरसिंह पता नि.ग्राम कोटिया भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 132 112 मुन्नीबाई जोजे काशीराम पता नि.सागर भूमि स्वामी
133 113
भूमि स्वामी गनेश पिता नंदलाल महेन्द्र संतोष शैलेन्द्र पिस. मजबूत संझलीबहू वे. रामसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.000 0.000 माडनइमली -2
पापडा-1
किरवारा-1
सुलबबुल-2
उमर-1
कोहा-1
सागोन-3
सेमर-1
जामुन-1 1.210
1.210
बेरी-1
0.000 0.000
0.190 0.190
बबुल-1
सुलबबुल-7
सेमर-1
अमरूद-1
नींबू-1 0.220
0.220 0.000 0.000
0.190 0.190 0.000 0.000
0.960 0.960 0.000 0.000 सेमर-1 बेरी-1 0.090
0.060
0.140 0.140 0.000 0.000
0.140
0.140
0.110 0.110
सूलबबुल-5 बेरी-2 अमरूद-1 0.430 0.420 0.000 0.010 युकेलिपटिस-6
बबुल-1
सूलबबुल-4
बांस-185 बेरी-6 मुनगा-2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
232
114
भूमि स्वामी मुनीमसींग पिता जगतसींग पता सा. देह सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी विजयसींग पिता जगतसींग पता सा. देह सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी भरतसींग पिता जगतसींग पता सा. देह सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी गजराजसींग पिता जगतसींग पता सा. देह सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी गोकल पिता लोटन सिंह पता सा. देह सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी आदर्शनाबा पिता लोटनसिंह वली मॉसखीबाई बेबा लोटन सिंह पता सा. देह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी सखीबाई बेवा लोटन सिंह पता सा. देह सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी रघुवीर पिता लोटन सिंह वली मॉसखीबाई बेवा लोटन सिंह पता सा. देह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी ब्रजेश नाबा पिता लोटन सिंह बली मॉ सखी बाई बेवा लोटन सिंह पता सा. देह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी
115
भूमि स्वामी रतन सींग पिता जसरथ पता सादेह बंडा सागर 1/5 भूमि स्वामी मोहन पिता जसरथ पता सादेह बंडा सागर 1/5 भूमि स्वामी रत्तीबाई पुत्री जसरथ पता सादेह बंडा सागर 1/5 भूमि स्वामी बीरसींग पिता जसरथ पता सा.देह बंडा सागर 1/5 भाग भूमि स्वामी देवेन्द्र पिता हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी चंदा पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी हल्ली पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी विनीता पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी शानबाई बेवा हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी
116
भूमि स्वामी रसीदा वेगमपति मौ. ईसराईल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
117
भूमि स्वामी जग्गोबाई जोजे भरोसे पता नि.ग्राम-सानौधा भूमि स्वामी
118
भूमि स्वामी गुपाल, लछुवा, गजू, मकुन्दापिताबहू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
135
0.070 0.070
0.000
0.000
युकेलिपटिस- 6 सूलबबुल-5 सागोन-1 बांस-115 अमरूद-1 136
मुनगा-1 सूलबबुल-2 आम--1 नींबू-1 140
0.120
0.110
मुनगा-2 रूसल्ला-1 बांस-110 यूकेलिपटिस- 1 बेरी-1 अमरूद-1 141
0.470
0.480
0.000 0.010 बबूल-1 उमर-1 बेरी-11 0.120
142/1
0.120 0.000 0.000
146
0.140
0.140 233
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
भूमि स्वामी
119
154
0.420
0.410
बेरी-1 ट्युबवेल-1 लाखनसींग पिता होड़रसींग विजयसींग, उत्तमसींग , केशरीसींग पिता रगवीरसींग द्रोपतीबाई पुत्री रगवीरसींग भूमि स्वामी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
120
0.600
भूमि स्वामी
0.600
155/2
महेन्द्रसिंह, रमेश पिता लाखनसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
बबुल-1 सूलबबुल-1 अमरूद-7 121
0.800
भूमि स्वामी 157/1
0.780 0.000 0.020 संतोष श्रीराम जाहर पिता हरेन्द्र लक्ष्मीबाई पुत्री हरेन्द्र हरबाई बेबा हरेन्द्र पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
गुरार-1 गुंजा-1 अमरूद-5 बेरी-2 कुआ पक्का-1 122
भूमि स्वामी
0.400
157/2
0.390 0.000 0.010 नन्नेभाई पिता अरजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
गुरार-1 सूलबबुल-1 बांस-71 अमरूद-6 बेरी-2
भूमि स्वामी
123
0.270
158/1
0.270 0.000 0.000 गुलझारसिह पिता हल्कूसीग लोधी शेरसीग पिता वीरसीग लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
124
0.400
भूमि स्वामी 158/1/
0.400 0.000 0.000
ग
यूकेलिपटिस -5 बेरी-1 ज्ञानबाई जो. हीरासीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
125
0.800 0.680
158/3
0.000 0.010 अरविन्द वल्द महीपींग पता सा. देह भूमि स्वामी
सूलबबुल-1 किरवारा -1 खैर-1 अमरूद-1 नींबू-5 बेरी-1 126
भूमिस्वामी 158/6 0.880 0.880 0.000 0.000 वीरसींग पिता जसरथसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
कुआ पक्का-1 रेंजा-1 गुरार-1 मुनगा-1 यूकेलिपटिस-8 बेरी-1 जिमरिया-1 127
भूमिस्वामी 158/7 0.070 0.070
केशरीसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति लोधी पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
0.200
158/8
0.200
128
0.000 0.000 सुकरतबाई जोजे गुलझार सिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
यूकेलिपटिस -1 बांस-65 कांकेर-1 खैर-1 चिरोल-1 129
भूमि स्वामी 164
1.200
ट्युबवेल-1 बेरी-1
0.420
राजेन्द्र सिंह पिता रंधीरसिंह पता नि. कुल्ल भूमि स्वामी 234
भूमिस्वामी 130 विजय उत्तम केशरी पिस . रगबीर सीगं मीरा द्रोपती पु. रगबीर गुलझार बीरसींग पि. हल्कूसींग कोमल पिता भुजबलसींग पता सा. बांदरी भूमि स्वामी
131
भूमि स्वामी संतोष ना. वा. वल्द वली नंदराम पिता बारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 132 राजाराम बीरसींग त्रिलोकींग पि. गिरबर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 133 बद्री शिवकुमार खुमान पिस. अजुद्दी पता सा. कोटिया भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 134 फूलसींग बाबूलाल लखनलाल पिस. मकुन्दी पता सा. बिहनेनी भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 135 बद्री पिता अजुद्वी यादव पता सा कोटिया भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 136 मुन्नीबाई जोजे काशीराम पता निवासी सागर भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 137 भागीरथ नीरज पिस . धनीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
138
भूमि स्वामी प्रभा बेवा विनोद कुमार नितिन सौरम पिता विनोद कुमार पाठक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 139 करनसीगं पिता खलकसींग पता सा. सागर भूमि स्वामी
140
भूमिस्वामी संतोष भागीरथ नीरज पिता. नंदराम पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
141
भूमिस्वामी बालकिशन पिता धनीराम पता सा भैंसा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 142 मकुन्दी पिता बट्टू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 143 माखन जयराम पिता मुन्ना पता निवासी ग्राम विछहनी भूमि स्वामी
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
165
1.200
0.000
0.340
0.320 0.000
166/5
167
0.600
168
2.360
2.350
उमर-1 कुआ पक्का-1
0.010
1.880
170
1.870 0.000
1.000
171
तुन-1 बेरी-2 कुआ पक्का-1 तुन-3 0.080
172
0.000
178
0.430 0.000
0.430
0.000
0.000
179
0.420
0.420
0.440
0.440
181
1.240
182/1
0.010
0.560 0.400 0.000
184/1
मुनगा-2 पीपल-1 बेरी-6 नींबू-2 कुआ पक्का-1 1.200
0.410
185/2/
1
0.560
0.400 0.000 0.010 कुआ पक्का-1
184/2
1.200
0.120
0.000
0.000
185/2/
2
छेवला-1 1.370 0.120
185/3
0.070
0.600
185/6 235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
144
भूमि स्वामी मुनीमसिंह पिता जगतसिंह पता बमूरा बिनैका सागर मध्य प्रदेश 1/10भाग भूमि स्वामी विजयसिंह पिता जगत सिंह पता बमूरा बिनैका सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी भरत सिंह पिता जगत सिंह पता बमूरा बिनैका सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी गजरासिंह पिता जगत सिंह पता बमूरा बिनैका सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी शारदा बाई पुत्री जगतसिंह पता सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी गोकल सिंह पिता लोटनसिंह पता बमूराबिनैका सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी रघुवीरसिंह पिता लोटन सिंह पता बमूरा बिनैका सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी ब्रजेश सिंह पिता लोटन सिंह पता बमूरा बिनैका सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी आदर्श पिता लोटन सिंह पता बमूरा बिनैका सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी सखीबाई पत्नी लोटन सिंह पता बमूराबिनैका सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी
कुल योग:-
0.500
0.500
0.000 0.000
100/19 5
तुन-1 गुरार-6 रंजा-1 बेरी -1 110.100
232
4.220 0.500
130.020
:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::
ख.नं.
स. क्र.
वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण
4
3
1
2
1
113 वीरसिंह पिता गिरवर सिंह राजाराम वीरसीग त्रिलोक सीग अजयसीग पिता गिरबरसींग पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
प्रभावित मकान का विवरण
प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/अस्थाई)
धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
झोपड़ी/कच्चा कबेलू/टिनशेड़/ पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.
मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)
6
5
7
8
स्थाई निवास 89.54 सतेन्द्र पिता वीरसिंह
27.94
मकान पक्काछत आर.सी.सी. फर्श पक्का गौशाला पिलर के उपर टीनशेड फर्श कच्चा
1.44
शौचालय छत सीमेंट
शीट
118.92
कुलयोगः- 236
133
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
निरंक
28.00
स्थाई निवास
नन्नीबहु पति
साहबसींग
2 गनेश पिता नंदलाल महेन्द्र संतोष शैलेन्द्रपिस ० मजबुत संझलीबहु वे ० रामसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
3
140
पी.एम.आवास फर्श पक्का
शौचालय सीमेंट सीट
1.44
29.44
कुलयोगः-
निरंक
17.86
अस्थाई निवास
वीरसिंह पिता
दशरथ सिंह लोधी
)
रतन सींग पिता जसरथ पता सादेह बंडा सागर 1/5 भूमि स्वामी मोहन पिता जसरथ पता सादेह बंडा सागर 1/5 भूमि स्वामी रत्तीबाई पुत्री जसरथ पता सादेह बंडा सागर 1/5 भूमि स्वामी बीरसींग पिता जसरथ पता सा.देह बंडा सागर 1/5 भाग भूमि स्वामी देवेन्द्र पिता हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी चंदा पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी हल्ली पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश
4
दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा
कुलयोगः- 17.86
दीवार पत्थर छत नही
निरंक
15.51
अस्थाई निवास
मोहन सिंह पिता
दशरथ सिंह लोधी
1/25 भूमि स्वामी विनीता पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी शानबाई बेवा हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25भूमि स्वामी
141
कुलयोगः-
15.51
निरंक
25.16
स्थाई निवास
वीरसिंह पिता
दशरथ सिंह
5 रसीदा वेगमपति मौ. ईसराईल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच मे पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा
उपर की मंजिल
25.16
8.68
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा
उपर की मंजिल
8.68
10.36
दहलान दीवार पत्थर छत फर्शी फर्श कच्चा बिना कंक्रीट
18.55
गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा
19.08
दीवार ईंट की छत टीन शेड फर्श कच्चा शौचालय सीमेंट सीट
1.44
115.67
कुलयोगः- भाग 1 ]
6
सानबाई पति हीरासिंह लोधी
142 /2
प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी शानबाई बेवा हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य
देवेन्द्र पिता हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी चंदा पुत्री हीरासींग पत्ता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी हल्ली पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी विनिता पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी
144 राजेश पिता लाखन लोधी
/1
7 भूरे सींग पिता भगवत सींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
8
राजाराम पिता गिरवर सिंह लोधी
144 /2
प्रहलाद पिता दरयाव पता बेई शाहगढ सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
237
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
निरंक
स्थाई निवास 39.48
मकान दीवार पत्थर की छत आर.सी.सी. फर्श पक्काकॉलम आर.सी.सी.
14.35
दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा
9.80
गौशाला दीवार पत्थर छत खपरैल+ तिरपाल बरसाती फर्श कच्चा
1.44
शौचालय छत सीमेंट शीट
65.07
कुलयोगः-
निरंक
स्थाई निवास 28.40
दीवार ईंट की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का बिना कंक्रीट
56.00
दहलान लकडी पिलर के उपरखपरैल टीनशेड
शौचालय छत नही
1.44
85.84
कुलयोगः-
स्थाई निवास 50.40 राजेन्द्रसिंह पिता राजाराम
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श पक्का
उपर की मंजिल
50.40
14.70
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लकडी का छत फर्शी गाटर फर्श पक्का
14.70
उपर की मंजिल फर्शी गाटर
55.46
सिंगल दीवार पत्थर छत आर.सी.सी. फर्श पक्का
21.90
गौशाला दीवार ईट की छत टीन शेड
44.40
दीवार ईंट की छत टीन शेड फर्श कच्चा
21.00
दीवार ईंट की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का
बांउड्री वॉल ईंट की 20.00
2.88
शौचालय + नहानी निरंक
0.00
रागवेन्द्र पिता राजाराम
295.84
कुलयोगः- 238
9
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
[भाग 1
निरंक
31.96
स्थाई निवास
देवीसिंह राजाराम
सिंह
144 /2
प्रहलाद पिता दरयाव पता बेई शाहगढ सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
10 धनुवा पिता भगोला पता 145
दीवार ईंट की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का
12.81
कमरा दीवार ईंट की छत आर.सी.सी.
शौचालय
1.44
कुलयोगः-
46.21
निरंक
51.80
दीवाल पत्थर की छत नही
जालम/खचौरी
डमक पिता मकुंदी
अहिरवार
बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी जालम पिता मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य 1/14 भूमि स्वामी खचोरी पिता मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी कमल पिता मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी नत्थी पुत्री मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14
भूमि स्वामी सुमंत्रा पुत्री
145
अस्थाई निवास ग्राम मे अन्यत्र निवास कुलयोगः-
51.80
36.00
निरंक
स्थाई निवास
गजई पिता बटु
अहिरवार
मकुंदी पता सादेह बन्डा 11 सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी फूला पुत्री मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14
भूमि स्वामी मुलाबाई बेवा
मकुंदी पता सादेह 1/14 भूमिस्वामी
12 धनुवा पिता भगोला पता 145
बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2भूमि स्वामी जालम पिता मकुंदी पता सादेह
बन्डा सागर मध्य 1/14
भूमि स्वामी खचोरी पिता
मकुंदी पता सादेह बन्डा
मकुंदी / बटू अहिरवार परम पिता बटू अहिरवार गजई पिता बटू अहिरवार (हिस्सा 1/3) सागर मध्य प्रदेश 1/14
भूमि स्वामी कमल पिता
मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14
भूमि स्वामी नत्थी पुत्री
मकुंदी पता सादेह बन्डा
सागर मध्य प्रदेश 1/14
भूमि स्वामी सुमंत्रा पुत्री
मकुंदी पता सादेह बन्डा
सागर मध्य प्रदेश 1/14
भूमि स्वामी फूला पुत्री
मकुंदी पता सादेह बन्डा
सागर मध्य प्रदेश 1/14
भूमि स्वामी मुलाबाई बेवा
मकुंदी पता सादेह 1/14 भूमिस्वामी
पी.एम.आवास छत फशी गाटर बिना कंक्रीट
1.44
शौचालय सीमेंट सीट दरवाजा नही
कुलयोगः-
37.44
स्थाई निवास 18.75 कन्छेदी पिता मकुन्दी
दीवार पत्थर छत लकडी बरसाती दहलान
42.56 राकेश पिता मकुन्दी
मकान दीवार पत्थर छत खपरैल फर्श कच्चा
17.64 अशोक पिता मकुन्दी
मकान दीवार पत्थर की उपर खपरैल फर्श कच्चा
1.44
शौचालय सीमेंट सीट दरवाजानही
प्रदीप पिता मकुन्दी
निरंक
0.00 कल्याण पिता मकुन्दी
कुलयोगः-
80.39 239 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
13
147
निरंक
33.54
स्थाई निवास
त्रिलोकसिंह पिता
गिरवर सिंह
दीवाल पत्थर छत आर.सी.सी. फर्श पक्का
7.75
राजाराम वीरसीग त्रिलोक सीग अजयसीग पिता गिरबरसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
दहलान पिलर के उपर टीनशैड
31.20
दीवाल पत्थर छत टीनशेड
48.00
डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच मे पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा
उपर की मंजिल
48.00
शौचालय
1.44
कुलयोगः-
169.93
14
148
निरंक
स्थाई निवास
37.50
रामेश्वर पिता देवी
प्रसाद
दीवाल पत्थर छत खपरा लकडी शौचालय
1.44
रामेश्वर पिता देवी जाति रैकवार पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
38.94
कुलयोगः-
15
निरंक
18.13
अस्थाई निवास
वीरसिंह पिता
हल्कूसिंह लोधी
156 /4
भूसा घर दीवार पत्थर छत खपरैल फर्श कच्चा
गुलझार सींग बीरसींग पिस. हल्कू सींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
34.30
गौशाला दीवार ईंट की उपर टीनशेड फर्श कच्चा
58.80
मकान दीवार पत्थर छत आर.सी.सी फर्श पक्का
कुलयोगः-
111.23
156
80.18
स्थाई निवास
दीवार ईट की छत टीनशेड फर्श कच्चा
/4
अमोलसींग पिता गुलजारसींग गोविन्दसींग
16 गुलझार सींग बीरसींग पिस. हल्कूसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
84.40
पितागुलजारसींग
डबल मंजिल बीच मे पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श पक्का
उपर की मंजिल
त्रिलोकसिंह
84.40
1. गुलजार सिंह पिता हल्कू सिंह लोधी, 2. वीरसिंह पिता हल्कूसिंह लोधी (हिस्सा 1/2)
29.97
पितागुलजारसींग शेरसींग पिता वीरसींग
डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच मे पटमा लकडी का छत फर्शी गाटर फर्श पक्का
29.97
उपर की मंजिल छत फर्शी गाटर
राकेशसिंह पिता वीरसींग
38.69 चन्द्रभानसिंह पिता वीरसींग
डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच मे पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श पक्का
उपर की मंजिल
दीपक पिता
38.69
चन्द्रभानसिंह
14.31
दहलान छत फर्शी गाटर फर्श कच्चा बिना कंक्रीट
अहिल्या पिता अमोलसिंह
107.36
मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श पक्का मकान दीवार पत्थर छत
70.80
खपरैल फर्श पक्का
13.86
दीवार ईंट की छत सीमेंट सीट
कुलयोगः-
592.63 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
240
154 महेन्द्रसिंह पिता लाखन सिंह लोधी
निरंक
25.08
अस्थाई निवास गौशाला
दीवार पत्थर छत
लकडी बरसाती फर्श
कच्चा
11.88
गौशाला दीवार पत्थर
छत सीमेंट सीट
17 लाखनसींग पिता होडर सींग विजयसींग ए उत्तम सींग ए केशरी सींग पिता रगवीरसींग द्रोपती बाई पुत्री रगवीरसींग भूमि स्वामी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
उत्तमसिंह पिता रघुवीर लोधी
156 /2
36.96
कुलयोगः-
स्थाई निवास 26.60 भोलेसिंह पिता उत्तमसिंह
दीवार पत्थर छत
फर्शी गाटर
डबल मंजिल दीवार
18 विजय उत्तम केशरीपिस. रगबीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
28.00
रोहितसिंह पिता उत्तमसिंह
पत्थर बीच मे पटमा
लकडी का छत
खपरैल
उपर की मंजिल
28.00
25.20
दहलान दीवार पत्थर
की छत टीनशैड
17.50
दहलान दीवार पत्थर
की छत खपरैल
20.30
दहलान दीवार पत्थर
की छत टीन शेड
फर्श कच्चा
केशरीसिंह पिता रघुवीर सिंह लोधी
156 12
32.00
177.60
मकान कच्चा दीवार ईंट की छत खपरैल कुलयोंगः-
निरंक
स्थाई निवास 16.10
सिंगल मंजिल दीवार
पत्थर छत आर.सी.सी.
फर्श पक्का
19 विजय उत्तम केशरीपिस. रगबीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
26.60
सिंगल दीवार पत्थर
की छत फर्शी गाटर
फर्श पक्का
28.00
डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच मे पटमा लकडी का छत खपरैल
उपर की मंजिल
28.00
25.20
दहलान दीवार पत्थर
की छत टीन शेड
फर्श पक्का
23.22
खुली बाऊडरी वॉल
गेट लोहे का
दुर्गा माता का मंदिर
157 /1
8.58
शौचालय पक्काआर . सी.सी.
155.70
मंदिर श्री देवजी
निरंक
9.86
कुलयोगः-
मंदिर दीवार ईट की
पक्का
छत आर.सी.सी. फर्श
20 संतोष श्रीराम जाहर पिता हरेन्द्र लक्ष्मीबाई पुत्रीहरेन्द्र हरबाई बेबा हरेन्द्र पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
44.64
चबूतरा पत्थर का फर्श
पक्का
मड़िया छोटी
1.00
55.50
कुलयोगः- 241
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
प्रेमबाई पति रामन
33
निरंक
निरंक 9.92
दीवार पत्थर छत
पन्नी बरसाती झोपडी
21 प्रेमबाई जोजे रामन करन बलराम पिता रामकरन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
39
22
कुलयोगः-
9.92
स्थाई निवास 52.50
चन्द्रभान पिता दमरू
दीवार पत्थर की छत
फर्शी गाटर फर्श
पक्का
28.26 नेहा पिता दमरू
गुम्बज आर.सी.सी 6
मीटर व्यास
मुलाबाई बेवा किशोरी दमरू हल्ले पिता लच्छु मलीदाबाई बेवा लच्छु हिस्सा1/3 22.50
दीवार पत्थर की छत
फर्शी गाटर फर्श
पक्कारहवासी
दमरू हल्ले पिस लच्छू चौदीबाई पुत्री लच्छू मसीदा बेवा लच्छू उपदेश आनंद आनिल पिता किशोरी रेखा पुत्री किशोरी मुलाबाई किशोरी पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
10.88
डबल मंजिल दीवार
पत्थर पटमा पत्थर का
छत खपरैल
10.88
उपर की मंजिल
खपरैल
54
125.02
कुलयोगः-
निरंक
47.60
दीवार पत्थर की छत
टीनशेड भूसाघर
23 गुलझार सींग बीरसींग पिस . हल्कू सींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
गुलझार सींग बीरसींग पिस. हल्कूसींग लोधी
अस्थाई कृषि कार्य हेतु 47.60
दीवार पत्थर की छत
टीनशेड कृषिकार्य
हेतु
होदी आर.सी.सी
76/ ग्यारसी पिता देवी
1
7.20
102.40
कुलयोगः-
निरंक
16.25
अस्थाई कृषि कार्य हेतु
मकान कच्चा दीवार
पत्थर छत घास-फूस
बरसाती
24 रामेश्वर पिता देवी जाति रैकवार पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
99/
16.25
कुलयोगः-
निरंक
13.51
अस्थाई कृषि कार्य हेतु
दीवार ईंट की छत
बरसाती
भागीरथ , जगदीश पिता सूरतसींग
2
25 भागीरथ वा. जगदीश भरत ना.वा.पिस. सूरतसींग माखन बाई प्रेमबाई वा. नर्बदा ना. वा पिता सूरतसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
100 विजय सींग पिता जगतसींग
/3
26 विजयसींग पिका जगत सींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
13.51
कुलयोगः-
निरंक
29.05
अस्थाई कृषि कार्य हेतु
डबल मंजिल दीवार ईंट की बीच मे पटमा लकडी का छत टीनशेड फर्श पक्का
29.05
उपर की मंजिल
टीनशेड
8.76
सींगल दीवार ईंट की
छत फर्शी गाटर फर्श
पक्का
66.85
कुलयोगः- 242
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
27
निरंक
21.90
दीवार ईंट की छत
टीन शेड फर्श कच्चा
कोमलसींग पिता भुजवलसींग
102 /3
कोमलसींग वल्दभुजबल सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
122
28
मुरलीधर पिता जगमोहन
अस्थाई कृषि कार्य हेतु 21.90
कुलयोगः-
निरंक
16.58
अस्थाई कृषि कार्य हेतु
दीवार पत्थर की छत
बरसाती
खपरैल + घास-फूस
मुरलीधर पिता जगमोहन पता नि. ग्राम (सागर) भूमि स्वामी
157
29
16.58
कुलयोगः-
निरंक
35.70
दीवार पत्थर छत आर.
सी.सी. फर्श कच्चा
संतोष श्रीराम जाहर पिता हरेन्द्र
/1
अस्थाई कृषि कार्य हेतु 37.52
दीवार पत्थर की छत
टीन शेड
संतोष श्रीराम जाहर पिता हरेन्द्र लक्ष्मीबाई पुत्री हरेन्द्र हरबाई बेबा हरेन्द्र पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
14.04
गौशाला दीवार पत्थर
की छत लकडी
बरसाती
35.70
दीवार ईंट की पक्की
छत जिन्क सीट
157
30
122.96
कुलयोगः-
निरंक
21.05
दीवार पत्थर छत
जींक शेड फर्श कच्चा
नन्नेभाई पिता अरजन
12
नन्नेभाई पिता अरजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
160 लछूपिता फद्वे
अस्थाई कृषि कार्य हेतु 21.05
कुलयोगः-
निरंक
16.00
दीवार पत्थर छत
घास-फूस बरसाती
31 लछू पिता फल्द्वे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
अस्थाई कृषि कार्य हेतु 16.00
कुलयोगः-
2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है: -
(1 ) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।
(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी 243
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां , जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित कियागया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।
(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।
(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा । 3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
(1 ) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं । (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
244
(7) यथेचित पंचायत घर
(8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
(9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
(10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
(11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
( 12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
(13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा
(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
(20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
(21 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-633 / 19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक 19 अ / 19 (3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर-35 में खसरा नंबर 270 रकवा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान मे विचाराधीन है । बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सिलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।
(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।
(23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।
4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 10/02/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 245
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
क्र. 13- अ - 82-21-22- भू- अर्जन- 2021-12259
सागर, दिनांक 16 दिसम्बर 2021
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख अभियंता निर्माण || उत्तर मध्य रेल झांसी को झांसी बीना तीसरी लाईन परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण में प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम करोंदा में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना भी संभावित नहीं है । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
परियोजना का नाम
(1 ) (2) भूमि का विवरण
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. पट.ह.नं.-
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल अभिलिखित भू- धारक का नाम
व पिता का नाम
स. क्र.
2
1
1
पिता नन्हा श्यामबाई वेवा नन्हा साकिन देह सरदार राजाराम जगदीश कमला सुशीला 2
हेमलता पुत्री दयाराम पत्नि हरपाल सिंह साकिन देह
3 राजाराम पिता नन्हे साकिन देह
4
गुलाबबाई पति सूरतसिंह जाति यादव साकिन देह
5
रामबाबू संतोष कुमार पिता रामसिंह दयाराम पिता रल्ली जाति यादव साकिन देह 6
संतोष गुड्डीबाई पिता हल्कू पारवती शांतिबाई मायाबाई पिता गोरेलाल साकिन देह
योगः-
: झांसी से बीना तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु :
सागर
: बीना
: करोंदा
13
: 0.195 हे.
:: अनुसूची-1 ::
भूमि का प्रकार स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक
अर्जित भूमि (रकबा है. में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
6
7 3
4
5
कृषि भूमि
0.030
623
0.030
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.060
624/1
भूमिस्वामी
0.043
0.100
624/2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि कृषि भूमि
0.060
624/3
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.710 0.115
626
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.007
627 0.120
भूमिस्वामी
0.195
06
1.080
कृषि भूमि
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7 ) -2014 - सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
246
उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी बीना प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. - एफ 16-15-(8) -2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण || उत्तर मध्य रेल झांसी के 'कार्यालय में किया जा सकता है । 247
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
क्र. 28- अ- 82-19-20- भू- अर्जन- 2021-12514
सागर, दिनांक 24 दिसम्बर 2021 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख अभियंता निर्माण || उत्तर मध्य रेल झांसी को झांसी बीना तीसरी लाईन परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण में प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम मुहासा में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना भी संभावित नहीं है । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
(1) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. पट.ह.नं.-
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
2
1
1
साकिन देह भूमिस्वामी कुसुमबाई रामाबाई लक्ष्मीनारायण पिता नत्थू 2 राजाराम पिता गजई साकिन देह भूमिस्वामी 3 सोवरन पिता लालसिंह साकिन देह भूमिस्वामी 4 जयराम पिता हजरत सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
योगः-
: झांसी से बीना तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु :
सागर
बीना
:
: मुहासा
:
05
: 0.205 हे.
:: अनुसूची-1 ::
भूमि का प्रकार खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा है. में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
6
7 4
5
3
कृषि भूमि
0.100
0.790
160
भूमिस्वामी
0.040 कृषि भूमि
0.300
162
भूमिस्वामी
0.020
0.160
कृषि भूमि 163/1
भूमिस्वामी
0.010
0.100
कृषि भूमि 163/2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.035
0.680
164
भूमिस्वामी
0.205
2.030
कृषि भूमि 05
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15- (7 ) -2014- सात - शा , 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया [भाग 1 248
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
: जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी बीना प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में ) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण || उत्तर मध्य रेल झांसी के कार्यालय में किया जा सकता है । 249
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
सागर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021 क्र. 25- अ- 82-20-21- भू- अर्जन -10375
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की केन्द्र शासन के विभाग उप मुख अभियंता निर्माण || उत्तर मध्य रेल झांसी को झांसी बीन तीसरी लाईन परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथव आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण में प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम बेलई में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना भी संभावित नहीं है । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -
:
परियोजना का नाम
झांसी से बीना तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु भूमि का विवरण
(1 ) (2)
:
सागर
1. जिला
:
2. तहसील
बीना
:
3. ग्राम
बेलई
:
36
4. पट.ह.नं.-
: 0.172हे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
स. क्र.
अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
खसरा क्रमांक
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
1
3
4
7
5
6
2
कृषि भूमि
33
0.020
0.020
1
भूमिस्वामी
जगप्रीत सिंह उर्फ जशनेर सिंह पिता मस्तान सिंह रतन सिंह बख्शी सिंह पिता लक्खा सिंह साकिन जगदीशपुरा भूमिस्वामी
0.064
34
0.140
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2 धर्मेन्द्र पिता बुन्देल सिंह साकिन देह भूमिरवामी
35
0.026
3
0.070
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
भगवानदास पिता रामलाल साकिन देह भूमिस्वामी
0.030
36
0.012 कृषि भूमि
भूमिस्वामी
4 महेश कुमार पिता रामेश्वर साकिन बीना भूमिस्वामी
कृषि भूमि
37
0.050
5
0.05
भूमिस्वामी
बालमुकुन्द भगवानदास पिता रामलाल शारदाबाई पुत्री रामलाल आधारबाई पंवा रामलाल दयाल श्यामलाल पूरन शंकर बलराम पिता देवी तुलसाबाई गुड्डीबाई पुत्री देवी प्यारीबाई वेवा देवी सूरत प्रकाश पिता बुद्धा पूनाबाई मोतीबाई पिता बुद्ध प्यारीबाई वेवा बुद्धा फूलसींग पिता सुखलाल सुनीता नाबालिग पिता सुखलाल व खुद माँ सीताबाई वेवा सुखलाल शाकिन देह भूमिश्वामी
0.310
05
योगः-
कृषि भूमि
0.178
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15- (7 ) -2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
250
r भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी बीना प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15- (8 ) -2014- सात - शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर रोक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । र
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम राजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साउ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में ) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बीना तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण ॥ उत्तर मध्य रेल झांसी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
251
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बैतूल , दिनांक 24 दिसम्बर 2021 क्र. 06- अ- 82- वर्ष 19-20-सोहागपुरढाना-14406
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर /ग्राम अर्जन का रकबा हे० में
2
3
4
1
5
सोहागपुरढाना 1.425 हे0
शाहपुर
बैतूल (म०प्र०)
ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
( प्रभावित धारको की सूची )
अनुसूची - 2
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
ख. नं. कुल रकबा हे० में
अर्जित रकबा हे० हे० में
3
1
2
4
5
190
0.028
0.008
0.057
0.057
189/2
1
188
0.041
0.041
0.140
0.128
185/2
नंदकिशोर वल्द सदु के फौत होने से वारिसान उमेश , लक्ष्मीकांत, शिवकांत, श्याम पिता नंदकिशोर, सुनेनी पुत्री नंदकिशोर जाति कुडमी भूमिस्वामी सा.देह
0.111
0.063
187/3
0.139
0.127
185/1
2
0.117
0.101
187/2
सुहागल बेवा रामेश्वर, राजकुमार वल्द रामेश्वर, सुमन, लक्ष्मी, पिंकी, रिंकी पिता रामेश्वर
0.056
0.056
189/1
0.389
0.161
187/1
3
रामकेश , रामलाल, परमानंद वल्द वारिकरा, बहनवती , प्रेमवती, पिता बारिकराम जाति कुडमी सोहागपुरढाना
186
0.462
0.055 4
भगवानदस वल्द शिवरतन जाति कुडमी सा० सोहागपुरढाना [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
252
1.272
0.186
184/1
दशरथ वल्द सुशीलाल , नर्मदाप्रसाद वल्द छोट्या, सुग्गा पिता शक्कर, रामकली बेवा शिवचरण, गरीबदास व. शिवचरण , कमला बेवा रामभाउ , भगवानदास, दीपचंद वल्द 5 रामभाउ , उमा, उषा पिता रामभाउ, चन्द्रकला बेवा मोहन, सुनील वल्द मोहन, संतोषी पिता मोहन, मूलचंद, कोमल, संजू पिता रगन गीताबाई , पमीता पुत्री रगन जाति कुडमी भूमिस्वामी सोहागपुरढाना
0.316
0.055
176/1
6
मीरा जौजे रघुनाथ कुडमी निवासी सोहागपुढाना
0.631
0.077
176/2
7
रामबालक व. तुकाराम जाति कुडमी निवासी सोहागपुरढाना
0.631
0.215
176/3
8 कुवंरलाल व . तुकाराम जाति कुडमी सा. देह
0.315
0.055
176/6
9 श्याम व. नंदकिशोर जाति कुडमी सा.. देह
0.472
0.022
175/1
10
कनेरी वल्द लट्ट्टु जाति कुडमी निवासी सोहागपुरढाना
0.472
0.018
175/3
11
मंगलचंद उर्फ पप्पु पिता हरिशंकर जाति कुडमी निवासी सोहागपुरढाना
17
5.649
1.425 योग
(2) चूंकि ईटारसी - नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 253
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
क्र. 05- अ- 82- वर्ष 19-20 - ढोढरामोहार-14409
घोषणा
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
हे० में सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा
जिला तहसील नगर/ग्राम
4
3
1
2
5
1.168 हे०
शाहपुर ढोढरामोहार उर्फ भौरा
बैतूल (म०प्र०)
ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 1
करतारसिंग व. बलवंतसिह जाति पंजाबी 1
2
भिकारी व. बबुलाल सागरबाई पिता बाबुलाल जाति अ०जा०सा० देह
3
सुन्दरबाई बे. बुद्ध रामभरोस पिता बुद्ध कैलाश व० बुद्ध सेवंती पुत्री बुद्ध शारदा पुत्री बुद्ध जाति अ०जा०सा०देह
4
सुनिल व ० सम्मल अनिल व० सम्मल , राजकुमारी व० सम्मल भारती व० सम्मल नीकिता व० सम्मल जाति गोंड
5 लक्ष्मीबाई पति दशरथ जाति गोंड 6 धुरप व० भंगी जाति परधान 7
नन्दाबाई बे . सोमू विष्णुप्रसाद व. सोमू गंगाराम व० सोमू जाति पारधान
गजराज सिंग व० शेरसिंग जाति गोंड 8
9 तुलसी व ० शेरसिंग जाति गोंड रनिया बे० शंकर, भागवती पुत्री शंकर, रामविलास 10 व० शंकर , कैलाश व० शंकर , बशारे व० शंकर, नेहरू व ० शंकर, अनिल व० शंकर जाति गोंड
धुरप व० भंगी जाति परधान 11
12
नन्दाबाई बे. सोमू विष्णुप्रसाद व० सोमू गंगाराम व० सोमू जाति परधान
13 परसु व० कन्नु गोंड सा० देह भूमिस्वामी 14 मैनाबाई पति मन्नु गोंड सा० देह 15 मेंदों बे० रामु गोंड सा० देह भूमिस्वामी योग
ख. नं. कुल रकबा हे० में
अर्जित रकबा हे० हे ०
में
4
5
3
0.094
0.532
45/10
0.065
0.101
45/2
0.035
0.118
45/6
0.035
0.113
45/4
0.035
0.080
45/8
0.067
0.101
439
0.146
449
.1.343
0.097
280
0.158
0.046
281
0.146
0.074
0.267
282
0.085
0.551
260/1
0.040
1.874
259/1
2.023
0.205
257/2
0.417
0.095
254
0.049
1.421
257/1
1.168
15
9.245
चूंकि ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु अर्जन की जा रही भूमियो (2)
के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है । (
4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
254
क्र. 7- अ-82-21-22 - खटगढ़ -14411
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
नगर/ ग्राम
तहसील
जिला
अर्जन हेतु कुल रकबा हे० में
4
3
1
2
1.255
खटगढ़
आठनेर
बैतूल (म०प्र०)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
घोघरी मध्यम परियोजना हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2
1
1 मानिक राव व ० बब्बू निवासी खटगढ योग
ख. नं.
अर्जनका रकबा हे० में
कुल रकबा हे० में
5
4
3
1.255
1.255
141
1.255
1.255
1
1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा ) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है । धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैसदेही के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमनबीर सिंह बैंस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 23 जून 2021 क्र. 1435- भू-अर्जन-2021
अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एंव पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पार दर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 कमांक 30 सन् 2013 .
चूँकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 01 में तालाब योजना अंतर्गत ग्राम रणायरकला तहसील टोंकखुर्द जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषक वार एंव सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि भैसाखेडी तालाब योजना अंतर्गत प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण की जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची
1
ग्राम रणायरकला
क
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (है. ) (21
सिचिंत
असिंचित
01
तालाब निर्माण अंतर्गत
0.32हे.
00.00
0.32हे
अनुसूची 2 .
रणायरकलां तालाब योजना अंतर्गत ग्राम के प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम रणायरकलां तहसील टोंकखुर्द जिला देवास (म.प्र.)
क कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
भूमि का कुल रकबा (हेक्टर )
खसरा कमाक
अर्जित की जाने वाली भूमि काकुल रकबा (है.)
सिंचित असिंचित क्ल सिंचित असिंचित कुल 01 लाखनसिंह पिता महरवानसिंह धाकड 1458
0.40 0.0
0.40
0.03
0.03 0.0
1456
0.41 0.0
0.0
0.03
0.41 0.03
02 विजेन्द्र, अजय पिता हुकमसिंह धाकड
1452
03 दीपक नवीन पिता छतरसिंह
0.85
0.85 0.0
0.0
0.04
0.04
04 हीरालाल पिता रामसिंह धाकड
1451
0.28 0.0
0.0
0.02
0.28 0.02
05 सुमित्रा बाई पति लाखनसिंह धाकड
0.0
1449/2 0.06 0.0
0.02
0.06 0.02
1444
0.61 0.0
0.03
0.61 0.03
00 06 दुलेसिंह, रामेश्वरसिंह, रेखाबाई पिता विजयसिंह धाकड
0.0
0.01
0.0
0.01
0.01
0.01
1437/1
07 सजनबाई विधवा मनोहरसिंह, दारासिंह , राजकुमार, धनकुंवर पिता मनोहरसिंह
08 निर्मला पति हिम्मतसिंह जाति धाकड
0.0
0.39 0.05
0.0
0.05
0.39
1437/2
09 माखनदास पिता प्रहलाददास
1367
0.06 0.0
0.0
0.02
0.02
0.06 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
256
देवास, दिनांक 21 दिसम्बर 2021 क्र. 673- भू-अर्जन-21
[अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं 30 सन् 2013 ) ] जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं कि लोक प्रयोजनार्थ " दतूनी बांध परियोजना बांध निर्माण" से प्रभावित निजी ग्राम आबादी में स्थित रहवासी कच्चा मकान 11.82 वर्गमीटर ग्राम ठिकरिया तहसील कन्नौद में भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात , इसलिए घोषणा की जाती हैं कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड हैं, जो 11.82 वर्गमीटर ग्राम ठिकरिया तहसील कन्नौद में हैं, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-
सीमाएं
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और
पता
सर्वेक्षण संख्या
स्वामित्व का प्रकार
क्रं. सं.
उद. पू. प.
भूमि का प्रकार
अर्जन के
अधीन क्षेत्र
(हे.में)
11.82
1
1
कच्चा मकान
ग्राम आबादी में स्थित रहवासी कच्चा मकान
श्री सनोर पिता शंकर जाति कोरकू निवासी ग्राम ठिकरिया हा.मु. संदलपुर तहसील खातेगांव
संरचना वृक्ष
प्रकार
कुर्सी एरिया संख्या
किस्म
निरंक
निरंक
यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 15 में यथा उपबंधित्न सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है । भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-
ग्राम ठिकरिया तहसील कन्नौद जिला देवास क्षेत्र 11.82 ( वर्गमीटर में) । उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं ।
जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता हैं ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रतलाम , दिनांक 30 दिसम्बर 2021 क्र. 4331 - भू-अर्जन-2021- प्रकरण क्रमांक 05-अ-82-2021-22
(अन्तर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 क्रमांक 30 सन् 2013)
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है किमें वर्णित भूमि की अनुसुची के कमांक 01 एवं 02 वर्णित भूमि को अनुसूची के कम 03 में उल्लेखित सार्वजनिक परियोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त परियोजन के लिये अवश्यकता है :-
अनुसूची::
(1 ) भूमि का वर्णन, -
(क) जिला रतलाम (ख) तहसील आलोट (ग) ग्राम नरायणी (घ) अर्जित रकबा हैक्टेयर में ।
असिंचित
कुल रकबा सिंचित
क.
4 2
(3)
1
0.020 0.020
1
अनुसूची (2)
तहसील आलोट नारायणी बैराज योजना अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम नारायणी की प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम नारायणी
भूमि का कुल रकबा
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर) क. कृषक का नाम व पिता का नाम
असिंचित कुल
सिंचित
कुल
असिंचित
सिंचित
0.020
0.00
0.020
0.340
0.00
0.340
360/1
1 नागुसिंह पिता फतेसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नारायणी
(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :- नरायणी बैराज तालाब हेतु
(4) भूमि का नक्क्षा, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड आलोट जिला रतलाम
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कुमार पुरूषोत्तम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
258
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 30 दिसम्बर 2021 क्र. क- भू.अ. - 11-2021
राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जानी वाली अधो सरंचनाओं के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रंमाक 12.02.2014 / सात / ए / भोपाल दिनॉक 12.11.2014 (म.प्र. राज्यपत्र दिनॉक 14.11.2014 ) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 जारी की गयी है ।
इस नीति के अतर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के द्वारा ग्राम इमलिया घाट तहसील दमोह कि भूमि का भू अर्जन किया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार है , तथा इसके भू स्वामी /भू-स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका -10 के अतंर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र (ख) : में सहमति प्रस्तुत की गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका ।(1 ) के अतंगर्त भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है, यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि के भीतर के आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयोन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न ही स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा । आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण :-
जिला दमोह तहसील दमोह प.ह.नं.83 ग्राम इमलिया घाट क्षेत्रफल -0.08हे.
क्रं
अन्य संपति भूमि स्वामी का नाम पिता /पति का नाम
अर्जित रकवा (हेक्टे.में ) (5)
(2)
खसरा नं. (3)
कुल रकवा (हेक्टे.में ) (4)
0.72
0.08
774/2
1. शुभम पिता रज्जू दुबे साकिन- देह इमलियाघाट तहसील दमोह
0.72
0.08
योग 259
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
दमोह , दिनांक 6 जनवरी 2022 पत्र क्र . 08 - भू- अर्जन -2021
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनूसूची के पद क्रमांक 1 में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं अतः भूमि अर्जन पुनार्वासन और पुनव्यवस्थापन के उच्ति प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता हैं कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता हैं ।
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन जिला दमोह, तहसील- दमोह, ग्राम दमोह खास
क्षेत्रफल:- 0.039 हेक्टेयर
ग्राम:- दमोह खास
रिमार्क
भूमि का विवरण
कं.
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा
खसरा नम्बर
कुल रकवा
शास ०
निजी
कुल रकवा
8
7
6
5
4
3
1
2
0.031
0.031
1248
0.210
1
मन्दिर भारत दुर्गा देवालय मोहत्रम डा. नरेन्द्र भारत पिता मूलचन्द्र भारत सा० देह
0.002
0.002
0.016
1249/1/1
ओमप्रकाश पिता बाबूलाल सैनी सा० दमोह
2
0.005
0.005
0.008
1249/2
3 चन्द्रकुमारी उर्फ केशरबाई पति रामदयाल रैकवार सा० दमोह
0.001
0.001
0.008
1249/3
0.039
0.039
0.242
किता-4
0.039
0.039
0.242
कुल योग :-
(2) : - सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है, बीना कटनी तृतीय रेल्वे लाईन परियोजना के अंतर्गत तहसील दमोह ग्राम दमोह खास में तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण बावत् । () :- भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी दमोह एवं उपमुख्य अभियंता/ निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता हैं । (4) :- उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अनुसूचना प्रकाशन के तीस दिन के अंदर अर्जन के संबध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता हैं ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
[भाग 1 260
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
श्योपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2021 प्र. क्र. 01 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2021-22
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन , विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन ) के लिये ग्राम तेलीपुरा तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 0.060 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है
अतः जिला - श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम तेलीपुरा प.ह.न 26 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 0.060 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
सर्वे नं.
स. क.
स्वामित्व का प्रकार
कृषक का नाम पिता का नाम जाति, भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
भूमि का प्रकार
का क्षेत्रफ ल अर्जन
6
1
4
5
3
2
1
0.030
भूमिस्वामी सिंचित
4/1
रामप्रकाश पुत्र लक्ष्मी जाति रावत निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
2
0.030
सिंचित
भूमिस्वामी
5/1
लालपति पुत्र शिवलाल जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.060
कुल किता 02 व कुल अर्जित रकवा 261
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होंने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे [भाग 1 262
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
प्र. क्र. 01- अ-82- भू-अर्जन-2021-22
(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम श्यारदा तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 0.926 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम श्यारदा प.ह.न 23 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 0.926 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -
सर्वे नं.
भूमि का प्रकार
स . क.
स्वामित्व का प्रकार
कृषक का नाम पिता का नाम जाति , भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल
1
6
2
3
4
5
1
0.381
सिंचित
737 भूमिस्वामी
मनीषा पत्नी रामकुमार जाति वैश्य पता निवासी ग्राम 43/85 भाग भूमिस्वामी मुन्नालाल पुत्र लटूर जाति वैश्य पता निवासी 42/85 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 4.00 |
0.178
2
भूमिस्वामी सिंचित
739/ 1
गीता देवी पत्नि अशोक कुमार जाति वैश्य निवासी वीरपुर भूमिस्वामी भू.आ. 5.25
3
0.170
सिचित
741/ 2/2
अफताव पुत्र निसार जाति मुसलमान निवासी ग्राम वीरपुर हिस्सा संपूर्ण भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भू राजस्व 1.07 अहस्तांतरणी भूमिस्वामी य
4 743
सिंचित
भूमिस्वामी
0.197 रिंकू पुत्र मुन्नालाल जाति वैश्य पता निवासी वीरपुर भूमिस्वामी भू राजस्व 3.00 ।
0.926
किता 04 व कुल अर्जित रकवा
कुल 263 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 264
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
प्र. क्र. 02 - अ- 82- भू- अर्जन- 2021-22
(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर - श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन ) के लिये ग्राम जाखेर तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 0.297 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है
अतः जिला - श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम जाखेर प.ह.न 26 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 0.297 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
सर्वे नं.
स. क.
का प्रकार स्वामित्व
कृषक का नाम पिता का नाम जाति, भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
का भूमि प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफ ल
3
6
4
5
2
1
भूमिस्वामी सिंचित
350/1
0.104 बरबल , जगदीश, रामनरेश पुत्रगण बद्री दुराली पुत्री बर्द जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी 1/4 समान लक्ष्मीनारायाण पुत्र सरवन धन्तूरी पुत्री सरवन हिस्स 1/2निवासी तेलीपुरा रामनाथ प्रहलाद पुत्रगण रघुनंदनः। रामनाथी श्रीवाई पुत्रियां रघुनंदन मथरो बेवा रघुनंद.. हिस्सा 1/4 जाति रावत भू राजस्व 0.93
2
भूमिस्वामी सिंचित
352/3
0.090 धर्मवीर देवीसिंह पुत्रगण रामचरण , धर्मबाई, रूबी पुत्रिय रामचरण जाति रावत निवासी तेलीपुरा हिस्सा 60/196 समान भाग भूमिस्वामी, उम्मेद पुत्र इन्दर, कलावती पर्न ल्होवा जाति रावत हिस्सा 1/2 समान भाग भूमिस्वामः। भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
265
रमेश महेश पुत्रगण जीवनलाल हिस्सा 38/196 समानः भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 0.86
3 354/1 भूमिस्वामी सिंचित 0.080 नरेश गोरे लालाराम भरोषी बंटी पुत्रगण लक्ष्मी रूमाली पुत्री लक्ष्मी कौशा बेवा लख्मी जाति रावत निवासी ग्राम हिस्सा समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 0.49
4 355/1 भूमिस्वामी सिंचित 0.023 रामनाथ किशोर रामदयाल विनोद पुत्रगण चिम्मन रामपति रामेश्वरी नरेशी पुत्रियां चिम्मन कला बेवा चिम्मन् हिस्सा 1/5 करन पुत्र सामलिया जाति जाटव निवासी तेलीपुरा हिस्सा 1/5 भूमिस्वामी, धप्पो बेवा कुंदन, शिवचरण, श्रीपाल, गजराज पुत्रगण कुंदन, सुआबाई गुड्डीपुत्रियां कुंदन जाति जाटव निवासी तेलीपुरा हिस्सा 1/5 समान भाग भूमि स्वामी नीवो पुत्री सामलिया जाति जाटव निवासी तेलीपुरा हिस्सा 1/5, हरहेत, श्रीलाल, पापू, हल्के पुत्रगण फुल्ली, द्रोपति पुत्री फुल्ली जाति जाटव निवासी ग्राम बरोली हिस्सा 1/5 समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 0.11
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन गें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार , अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इरामें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
शिवम वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
266
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
[भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 10 जनवरी 2022
प्र. क्र. 12- अ-82- वर्ष 2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) पन्ना
(2) अमानगंज
(3) कूडन
(4) निजी भूमि रकबा 71.27 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 00 है . कुल रकबा 71.27 है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) छतरपुर/पन्ना जिले के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र से प्रभावित पन्ना टाईगर रिजर्व ( पी.टी.आर. ) कोर क्षेत्र के एवज में पी.टी.आर. से लगे हुये ग्रामों की निजी भूमि पन्ना पी.टी.आर. के उपयोग अधिग्रहण हेतु धारा -11 का प्रकाशन .
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 13- अ-82-वर्ष 2021-22.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) पन्ना
(2) अमानगंज
(3) मरहा
(4) निजी भूमि रकबा 111.49 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 00 है . कुल रकबा 111.49 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
(6) छतरपुर/पन्ना जिले के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र से प्रभावित पन्ना टाईगर रिजर्व ( पी.टी.आर. ) कोर क्षेत्र के एवज में पी.टी.आर. से लगे हुये ग्रामों की निजी भूमि पन्ना पी.टी.आर. के उपयोग अधिग्रहण हेतु धारा -11 का प्रकाशन.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
प्र. क्र. 14- अ- 82- वर्ष 2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) (1)
(3)
खमरी
पन्ना अमानगंज
निजी भूमि रकबा 49.25 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 00 है . कुल रकबा 49.25 है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) छतरपुर/ पन्ना जिले के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र से प्रभावित पन्ना टाईगर रिजर्व ( पी.टी.आर. ) कोर क्षेत्र के एवज में पी.टी.आर. से लगे हुये ग्रामों की निजी भूमि पन्ना पी.टी.आर. के उपयोग अधिग्रहण हेतु धारा -11 का प्रकाशन .
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 15- अ-82- वर्ष 2021-22 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(1) पन्ना
(2) पन्ना
गहदरा निजी भूमि रकबा 187.87 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 00 है . कुल रकबा 187.87 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) छतरपुर/पन्ना जिले के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र से प्रभावित पन्ना टाईगर रिजर्व ( पी.टी.आर. ) कोर क्षेत्र के एवज में पी.टी.आर. से लगे हुये ग्रामों की निजी भूमि पन्ना पी.टी.आर. के उपयोग अधिग्रहण हेतु धारा -11 का प्रकाशन .
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
268
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
प्र. क्र. 16- अ- 82 - वर्ष 2021-22 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1) पन्ना
(2) पन्ना
कोनी
(4) निजी भूमि रकबा 58.54 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 00 है. कुल रकबा 58.54 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) छतरपुर/पन्ना जिले के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र से प्रभावित पन्ना टाईगर रिजर्व ( पी.टी.आर. ) कोर क्षेत्र के एवज में पी.टी.आर. से लगे हुये ग्रामों की निजी भूमि पन्ना पी.टी.आर. के उपयोग अधिग्रहण हेतु धारा -11 का प्रकाशन .
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 17 - अ-82- वर्ष 2021-22. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (1) पन्ना
(2) पन्ना
(3) मझोली निजी भूमि रकबा 30.44 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 00 है . कुल रकबा 30.44 है .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
(6) छतरपुर/पन्ना जिले के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र से प्रभावित पन्ना टाईगर रिजर्व ( पी.टी.आर. ) कोर क्षेत्र के एवज में पी.टी.आर. से लगे हुये ग्रामों की निजी भूमि पन्ना पी.टी.आर. के उपयोग अधिग्रहण हेतु धारा -11 का प्रकाशन .
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
269
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
प्र. क्र. 18 - अ- 82 - वर्ष 2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2) पन्ना
(1) पन्ना
कटहरी विलहटा
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी भूमि रकबा 163.76 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 00 है. कुल रकबा 163.76 है .
(6) छतरपुर/ पन्ना जिले के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र से प्रभावित पन्ना टाईगर रिजर्व ( पी.टी.आर. ) कोर क्षेत्र के एवज में पी.टी.आर. से लगे हुये ग्रामों की निजी भूमि पन्ना पी.टी.आर. के उपयोग अधिग्रहण हेतु धारा -11 का प्रकाशन.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
270
जबलपुर, दिनांक 6 जनवरी 2022
क्र. A- 84- दो- 2-41-2020 .- श्री नरसिंह बघेल , रजिस्ट्रार ( I&L) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 17 से 28 जनवरी 2022 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री नरसिंह बघेल, रजिस्ट्रार ( I&L) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री नरसिंह बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो रजिस्ट्रार ( I&L) के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अभिषेक गौड़ , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( कम्प्यूटर ) .
जबलपुर , दिनांक 6 जनवरी 2022
क्र. A-82-दो- 2-13-2019.- श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , नीमच को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19- 03-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 08 अगस्त 2017 से 07 अगस्त 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तथा दिनांक 08 अगस्त 2019 से 07 अगस्त 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30-30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 7 जनवरी 2022
क्र. A-97-दो- 2-54-2011 .- श्रीमती गिरिबाला सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. A- 99-दो- 2-28-2019.- श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मुरैना को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
[भाग 1
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
की ब्लाक अवधि के लिए तथा दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30-30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. A- 101- दो- 2-11-2018 .- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. A- 105- दो- 2-38-2021 .- श्री के . एस. बारिया , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 13 से 17 दिसम्बर 2021 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री के. एस . बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 107- दो- 2-112-2017.- श्री योगेश दत्त शुक्ल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D- 125-दो- 2-75-2017.- श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 17 से 22 जनवरी 2022 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 जनवरी 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 जनवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
271 अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. D- 143-दो- 2-37-2021 .- श्री भारत सिंह रावत , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 17 जनवरी से 05 फरवरी 2022 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 जनवरी 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 फरवरी 2022के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत सिंह रावत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 139-दो - 2-56-2021 . श्रीमती किरण सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सिवनी को दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2021 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2021 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 एवं 26 दिसम्बर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 एवं 02 जनवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. D- 145-दो- 2-37-2021 .- श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 13 से 17 दिसम्बर 2021 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 दिसम्बर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती किरण सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत सिंह रावत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 141-दो- 2-51-2021.- श्रीमती मनीषा बसेर , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा को दिनांक 04 से 08 जनवरी 2022 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 09 जनवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
क्र. D- 163-दो- 2-19-2015.- श्री अजय प्रकाश मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D- 165-दो-2-71-2018 .- श्री श्यामाचरण उपाध्याय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
272
क्र. D - 167- दो- 2-15-2020.- श्री विजय कुमार पाण्डेय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मन्दसौर को दिनांक 01 नवम्बर 2021 से 07 नवम्बर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 -इक्कीस- ब( एक ) , 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
क्र. D- 169-दो-2-39-2021 .- श्री रमा शंकर शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 01 नवम्बर 2021 के एक दिन के आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 31 अक्टूबर 2021 के एवं दिनांक 02 से 07 नवम्बर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब( एक ) , 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी 2022
क्र. B - 27-दो -2-16-2019 .- श्री वाचस्पति मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रीवा को दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2021 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2021 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 एवं 26 दिसम्बर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 एवं 02 जनवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री वाचस्पति मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाचस्पति मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022
[भाग 1 क्र. B- 29- दो- 2-41-2021 .- श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, श्योपुर को दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2021 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B-31-दो-2-15-2020.- श्री विजय कुमार पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 13 से 14 दिसम्बर 2021 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 33-दो- 2-72-2018 .- श्री अनिल कुमार अग्रवाल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 18 से 24 दिसम्बर 2021 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार अग्रवाल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
273
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
भाग 1 ]
क्र. B - 35-दो- 2-55-2021 .- श्री शिवकांत पाण्डेय , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 06 से 17 दिसम्बर 2021 तक, बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री शिवकांत पाण्डेय, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवकांत पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B -37-दो- 2-37-2021 .- श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 06 से 07 दिसम्बर 2021 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 05 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत सिंह रावत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
R.I.D. No. 3671-2022
क्र. B- 39-दो- 2-70-2021 .- श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 14 से 17 दिसम्बर 2021 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल्य सराफ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 41- दो- 2-47-2019 .- श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2021 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 23 से 24 दिसम्बर 2021 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अभिषेक गौड़ , विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी ( कम्प्यूटर).
Jabalpur , the 10th January 2022
Election Petition No. 13/2019
(Shri Shashi Kathoria Vs. Shri Mahesh Rai and others )
Information/content to be published .
"As per Hon'ble court order dated 21-12-2021 in Election Petition No. 13/2019 ( Shri Shashi Kathoria Vs. Shri Mahesh Rai and others) an application has been filed by the petitioner Shashi Kathoria for withdrawal of the Election Petition.
Thus , as an application for withdrawal is made under sub - section ( 1 ) of Section 109 of Representation of the People Act 1951 , notices have been issued to the concerned respondents on the said application for withdrawal of the Election Petition and next date of hearing is fixed for 17-01-2022.
274
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022
सूचना का हिन्दी अनुवाद निम्नानुसार हैः-
चुनाव याचिका क्रमांक 13/2019 ( श्री शशि कथोरिया विरुद्ध श्री महेश राय व अन्य ) दिनांक 21-12-2021 के माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता शशि कथोरिया द्वारा याचिका वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है .
इस प्रकार, चूंकि उपधारा ( 1 ) की धारा 109 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 के तहत याचिका वापस लेने के लिये एक आवेदन किया गया है, संबंधित प्रतिवादियों को याचिका वापस लेने के लिए उक्त आवेदन पर नोटिस जारी किये गये हैं . और सुनवाई की अगली तारीख 17-01-2022 तय की गई है.
EP No. 13 of 2019 (Shri Shashi Kathoria Vs. Mahesh Rai and others)
Jabalpur , Dated : 21-12-2021
Mr. Sunil Kumar Vishwakarma , learned counsel for the petitioner .
Mr. Abhijit Bhowmik , learned counsel for respondent No. 1 .
Mr. Gajendra Parashar , learned P. L. for the respondent/State .
Heard on I.A.No. 9265/2021 , which is an application for withdrawal of the election petition.
The application is supported by an affidavit of election petitioner.
The application also reveals that the petition is sought to be withdrawn and the same has not been induced by any bargain or consideration which may not be allowed . Under these circumstances , in order to comply with the procedure laid down under Section 109 (2) of the Representation of the People Act , 1951 , issue notice to respondents No. 2 to 6 only by both modes , P. F. within five days , returnable within three weeks . No notice is required to be sent to respondent No. 1, who was the contesting respondent and is represented by Mr. Abhijit Bhowmik , learned counsel .
As regards respondent No. 6, Mr. Gajendra Parashar , learned Panel Lawyer , accepts notice on behalf of Mr. D. P. Dwivedi , who is presently SDO (Revenue ) , Khajuraho and who on the relevant date was Returning Officer of 35 , Bina Vidhan Sabha.
In addition to the above , notice may be served through Humdust also on payment of requisite fee .
None of these respondents are required to appear in person upon receiving notice and if they are represented through counsel , it shall suffice .
The respondents who may have objection to the withdrawal of the petition shall enter appearance and pray for filing written objection , if any .
Under these circumstances , List this case on 17-01-2022 on the top of the List . The next date of hearing shall also be published in the official gazette as required under Section 109(2) of the Representation of the People Act , 1951 .
A typed copy of the order be given to the Advocate General for intimation to respondent No. 6 Mr. D. P. Dwivedi .
Sd/- (ATUL SREEDHARAN) JUDGE.
Later on the original record of this case on behalf of respondent No. 6 has been produced by Mr. Akhilesh Tiwari , Revenue Inspector , Circle Bina, However, in view of the application for withdrawal of the election petition itself, examination of respondent No. 6 would not be required and , therefore , these records may be taken back .
Sd/- (ATUL SREEDHARAN) JUDGE.