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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

वर्ष 2022-23 हेतु आबकारी व्‍यवस्‍था...

Published 21 January 2022

Department
वाणिज्यिक कर
Type
Extraordinary
Gazette no.
41
Identifier
in.gazette.madhya.2022-01-21.41.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जनवरी 2022-माघ 1 , शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-B-1-83-21-2 पांच (2)

भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2022 (वर्ष 2022-23 अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 हेतु आबकारी व्यवस्था) सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2022-23 हेतु आबकारी व्यवस्था निम्नवत रहेगी ।

1. मदिरा दुकानों के निष्पादन की प्रक्रिया: -

1.1 वर्ष 2022-23 हेतु प्रदेश के समस्त मदिरा दुकानों का एकल समूहों में निष्पादन वर्ष की सम्पूर्ण अवधि अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए किया जायेगा ।

1.2 वर्ष 2021-22 में प्रदेश के 35 जिलों में जहां देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन छोटे समूहों में हुआ है , वहां निर्धारित आरक्षित मूल्य पर उक्त समूहों का वर्ष 2022-23 हेतु नवीनीकरण किया जायेगा तथा 17 जिलों में प्रचलित समूहों का नवीनीकरण न करते हुए 2019-20 में प्रचलित समूहों के अनुसार दुकानों को सीधे ई -टेंडर के माध्यम से निष्पादित किया जायेगा ।

81 82

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022

नवीनीकरण हेतु चिन्हित जिलों में नवीनीकरण न होने पर वहाँ के मदिरा समूहों का ई - टेंडर के माध्यम से निष्पादन किया जाएगा । नवीनीकरण हेतु चिन्हित जिलों में यदि किसी जिलें के लिए निर्धारित कुल आरक्षित मूल्य की 80 प्रतिशत या उससे अधिक राशि के समूहों के लिए नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होते है , तो ऐसे समूहों का नवीनीकरण किया जाकर शेष समूहों को ई - टेंडर के माध्यम से निराकृत किया जायेगा । यदि किसी जिले में जिले हेतु आरक्षित मूल्य की 80 % से कम राशि नवीनीकरण के विकल्प के तहत प्राप्त होती है तो नवीनीकरण न करते हुए उस जिले की समस्त दुकानों को 2019-20 में प्रचलित छोटे समूहों के रूप में ई -टेंडर के माध्यम से निष्पादित किया जायेगा ।

1.3 मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन के सम्बन्ध में उपयोगी जानकारी तथा लागू होने वाले निर्बंधन एवं शर्तें आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदन से जारी की जायेगीं।

2. मदिरा दुकानों की नवीन व्यवस्था : -

2.1 कम्पोजिट दुकान :- वर्ष 2022-23 में प्रदेश की समस्त मदिरा दुकाने कम्पोजिट शॉप होंगी अर्थात इन पर देशी एवं विदेशी मदिरा दोनों ही विक्रय हेतु उपलब्ध रहेगी परन्तु ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी दुकान जो वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा दुकान थी , पर देश के बाहर से आयातित ( BIO ) मदिरा के विक्रय की अनुमति नहीं होगी ।

2.2 वर्तमान मदिरा दुकानों का रिलोकेशन (स्थान परिवर्तन ): - कलेक्टर एवं जिले के समस्त माननीय विधायक गण की उच्च स्तरीय जिला समिति को उनके जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मदिरा दुकानों को भौगोलिक दृष्टि से रिलोकेट ( स्थान परिवर्तन) करने का अधिकार होगा । ऐसे स्थान परिवर्तन करते समय इस ज़िला समिति द्वारा स्थानीय भांबनाओं तथा आबकारी नियमों को दृष्टिगत रखा जाएगा । ऐसी रीलोकेटेड दुकानों के समूह के ठेका का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा । इनका निष्पादन ई-टेंडर के माध्यम से ही किया जावेगा।

3. शॉपबार : -

राज्य में स्थित ऑफ श्रेणी की मदिरा की दुकानों को नियमानुसार पात्रता होने पर , विकल्प के रूप में अतिरिक्त मूल्य प्रभारित कर, शॉप बार लाइसेंस के माध्यम से ऑन श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकेगा । वर्ष 2022-23 हेतु शॉपबार लायसेंस हेतु वार्षिक लायसेंस फीस , मदिरा दुकान के वार्षिक मूल्य का 2 प्रतिशत रहेगी । इस फीस के विरुद्ध समूह हेतु देय एक्साइज़ ड्यूटी का समायोजन नहीं होगा । शॉप बार का लायसेंस जिस माह में स्वीकृत हुआ है उस माह की सम्पूर्ण लायसेंस फीस एवं शेष माहों की लायसेंस फीस प्रोरेटा आधार पर परिगणित कर लायसेंस दिया जाएगा तथा यह लाइसेन्स फीस एक मुश्त वसूल की जाएगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022

82(1 ) 4. मदिरा की एकल दुकानों के समूह का पुनर्गठन:-

वर्तमान मदिरा दुकान को रिलोकेट किये जाने की स्थिति में भौगोलिक निरंतरता एवं राजस्व हित के आधार पर उसे किसी पूर्व प्रचलित समूह में सम्मिलित किया जायेगा जिसके संबंध में जिला समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा । यदि नये समूह गठन/ पुनर्गठन की आवश्यकता हो तो तदनुसार जिला समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। 5. आरक्षित मूल्य का निर्धारण : -

वर्तमान की देशी मदिरा दुकान (वर्ष 2022-23 में कंपोजिट दुकान ) के वर्ष 2021-22 के परिगणित/पुननर्गणित/आधार वार्षिक मूल्य में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2022-23 का आरक्षित मूल्य निर्धारित होगा। वर्तमान की विदेशी मदिरा दुकान ( वर्ष 2022-23 में कम्पोजिट दुकान) के वर्ष 2021-22 के परिगणित/पुनर्गणित/आधार वार्षिक मूल्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2022-23 का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जायेगा ।

6. वार्षिक मूल्य , वार्षिक लायसेंस फीस एवं न्यूनतम ड्यूटी राशि का निर्धारण : - 6.1 वर्ष 2022-23 के लिए नवीनीकृत की गयी मदिरा दुकानों/ एकल समूहों हेतु नवीनीकरण के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य उनका वार्षिक मूल्य होगा । ई टेंडर के माध्यम से निष्पादिप्त मदिरा दुकानों/ एकल समूहों हेतु ई - टेण्डर में प्राप्त एवं स्वीकृत उच्चतम ऑफर की राशि, उस मदिरा दुकान/ एकल समूह का वर्ष 2022-23 की अवधि के लिये वार्षिक मूल्य होगा ।

6.2 वर्ष 2022-23 के लिये वार्षिक लायसेंस फीस, संबंधित मदिरा दुकान/ एकल समूह के वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत होगी । इस राशि का समायोजन अनुज्ञप्तिधारक (लायसेंसी) के द्वारा देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरुद्ध नहीं होगा । 6.3 मदिरा दुकान/ एकल समूह के वार्षिक मूल्य में से निर्धारित 5 प्रतिशत वार्षिक लायसेंस फीस की राशि कम कर, अवशेष कुल राशि संबंधित मदिरा दुकान/ एकल समूह की वर्ष 2022-23 की ठेका अवधि के लिए वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि निर्धारित होगी ।

7. धरोहर राशि ( Earnest Money Deposit) एवं उसको जमा कराया जाना : - वर्ष 2022-23 की ठेका अवधि के लिए ई - टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकान के एकल समूह के लिये धरोहर राशि 10 करोड़ वार्षिक मूल्य तक के समूह के लिये आरक्षित मूल्य का 2 प्रतिशत तथा 10 करोड से अधिक के समूह के लिये मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022

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आरक्षित मूल्य 10 करोड तक 2 प्रतिशत + 10 करोड से अधिक शेष राशि का 1 प्रतिशत होगी। सफल निविदाकार के द्वारा जमा की जाने वाली वार्षिक लाइसेन्स फीस के विरुद्ध इसका समायोजन किया जाएगा।

8. प्रतिभूति राशि ( Security Deposit) एवं उसको जमा कराया जाना :-

वर्ष 2022-23 की ठेका अवधि के लिये प्रतिभूति राशि संबंधित मदिरा दुकान/ एकल समूह के लिये प्राप्त वार्षिक मूल्य की 10 प्रतिशत होगी ।

9. मदिरा का उठाव :-

वर्ष 2022-23 में मदिरा के फुटकर लायसेंसी को उसकी मदिरा दुकान हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरुद्ध प्रत्येक त्रैमास में 85% ड्यूटी राशि की मदिरा का प्रदाय लिया जाना अनिवार्य होगा अर्थात उसे अधिकतम 15 % की सीमा तक ही ड्यूटी राशि बिना मदिरा के उठाव के नकद में समायोजन कराने की अनुमति होगी । प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर इसका परीक्षण कर 85% राशि की सीमा से कम राशि की मदिरा का प्रदाय लिये जाने की स्थिति में इस प्रकार अवशेष न्यूनतम ड्यूटी राशि की 5 % राशि के बराबर की शास्तिदेय होगी , जिसे अगले त्रैमास के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा किन्तु वर्ष 2023 के तृतीय त्रैमास की शास्ति की राशि 10 मार्च 2023 तक एवं अंतिम त्रैमास की शास्ति की राशि 28 मार्च 2023 तक जमा करना अनिवार्य होगा ।

10. मदिरा दुकानों से विक्रय योग्य मदिरा का स्वरूप : -

वर्ष 2022-23 में मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी में बोतल केवल बोतल बन्द देशी मदिरा का एवं विदेश में निर्मित एवं मूल बंद ( Bottled in Origin ) आयातित विदेशी मदिरा ( स्पिरिट , वाईन एवं बीयर ) एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा (स्पिरिट , वाईन एवं बीयर) का ही संग्रह एवं विक्रय केवल निर्धारित दुकान से कर सकेगा , परन्तु ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी दुकान जो वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा दुकान थी , पर देश के बाहर से आयातित ( BIO ) मदिरा के विक्रय की अनुमति नहीं होगी ।

आबकारी आयुक्त द्वारा ऐसे FL / beer ब्राण्ड्स की सूची निर्धारित की जाएगी जिसका न्यूनतम स्टॉक प्रत्येक Retailer को रखना अनिवार्य होगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022

82(3) 11. ई- टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन की व्यवस्था एवं शर्तें :-

ई-टेण्डर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था , टेण्डर में सम्मिलित होने की प्रक्रिया प्रावधान , शर्तें तथा निर्बंधन आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें । 12. ड्यूटी दरें: -

वर्ष 2022-23 हेतु देशी/ विदेशी मदिरा की ड्यूटी दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं- 12.1 देशी मदिरा ड्यूटी दर

वर्ष 2022-23 में 25 डिग्री अण्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा मसाला तथा 50 डिग्री अण्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा प्लेन की ड्यूटी दर एक समान यथावत रुपये 330/ - प्रति प्रूफ लीटर होगी ।

12.2 विदेशी मदिरा ड्यूटी दर

12.2.1 . वर्ष 2022-23 की आबकारी व्यवस्था में विदेशी मदिरा के कुल 07 ड्यूटी स्लैब एवं उनकी ड्यूटी दर निम्नानुसार रहेंगी -

क्र.

स्लैब ( EDP प्रति पेटी)

ड्यूटी (प्रति प्रूफ लीटर )

रुपये 390/-

1

रूपये 800 तक

रुपये 525/-

रूपये 801 से रूपये 1200 तक

2

रुपये 720/-

3

रूपये 1201 से रूपये 1400 तक

रुपये 810/-

4

रुपये 1401 से रूपये 1600 तक

रुपये 1015/-

5

रूपये 1601 से रूपये 3150 तक

6

रुपये 1590/-

रूपये 3151 से रूपये 8150 तक

रुपये 2530/-

7

रूपये 8150 से अधिक

12.2.2 . वर्ष 2022-23 में मदिरा दुकानों से विक्रय की जाने वाली विदेशी मदिरा (बीयर ) एवं मानक सीलबन्द बोतल/केन 650 मि.ली. , 500 मि.ली. एवं 330 मि.ली. ( समकक्ष) ,में विक्रय की जाने वाली ड्राफ्ट बीयर पर ड्यूटी प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 130 प्रतिशत होगी ।

12.2.3 . ड्राफ्ट बीयर पर ड्यूटी रूपये 80/- प्रति बल्क लीटर होगी ।

12.2.4 . विदेशी मदिरा ( वाईन) पर ड्यूटी दर रूपये 110/- प्रति बल्क लीटर होगी। मध्यप्रदेश राज्य में कृषकों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर , मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन पर ड्यूटी दर पूर्ववत शून्य रहेगी ।

12.2.5 . Low Alcoholic Beverage ( रेडी टू ड्रिंक) पेय: -10 प्रतिशत ( V/V) तक एल्कोहल शक्ति वाले ऐसे Low Alcoholic Beverage (रेडी टू ड्रिंक) पेय जिसकी एक्स विदेशी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022

82(4)

मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर प्रति केस (24 बोतल/कैन ( नग ) की समेकित धारिता अधिकतम 9.0 बल्क लीटर तक) रूपये 700/- से अधिक हो , पर रूपये 110/- प्रति बल्क लीटर की दर से ड्यूटी प्रभारित की जाएगी ।

12.2.6 रक्षा सेवाओं को प्रदाय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय ड्यूटी, सिविलियन्स के लिये देय ड्यूटी का रम के लिये 30 प्रतिशत तथा अन्य विदेशी मदिरा ( स्पिरिट , वाईन एवं बीयर) के लिये 45 प्रतिशत रहेगी ।

13. एम.एस.पी. एवं एम.आर.पी. के निर्धारण की प्रक्रिया: -

वर्ष 2022-23 में देशी/ विदेशी मदिरा हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय दरों का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा शासन से अनुमोदित प्रक्रिया एवं निर्धारित्त मानकों के अनुसार किया जायेगा।

14. आयातित विदेशी मदिरा ( BIO ) पर चुकाई गई बोतल फीस का समायोजन : - वर्ष 2022-23 में BIO स्पिरिट पर बॉटल फीस 750 रूपये प्रति बॉटल रहेगी । BIO हेतु प्रभारित बोतल फीस की राशि का न्यूनतम ड्यूटी राशि में समायोजन जारी रहेगा । 15. न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय दरों का मुद्रण/अंकन एवं पालन :-

15.1 वर्ष 2022-23 के लिये प्रत्येक लेबिल व प्रत्येक धारिता की विदेशी मदिरा (स्पिरिट , वाईन तथा बीयर) के साथ- साथ, देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल का न्यूनतम विक्रय मूल्य ( MSP) तथा अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य ( MRP ) निर्धारित किये जाने व बोतल पर चिपकाये जाने वाले लेबिल पर उसका मुद्रण/अंकन किये जाने की व्यवस्था निम्नानुसार प्रभावी रहेगी -

15.2 वर्ष 2022-23 के लिए देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा ( स्पिरिट , वाईन तथा बीयर) की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के परिगणित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य ( MSP ) में वैट की राशि ( 10 प्रतिशत) को जोडकर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (MRP) परिगणित किया जायेगा।

15.3 देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा ( स्पिरिट, वाईन तथा बीयर ) की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के उक्तानुसार परिगणित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य ( MSP ) एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य ( MRP ) का निर्धारण निकटतम रूपये 1 /- के गुणांक में अर्थात 50 पैसे से कम होने पर पिछला 1 रूपये का गुणांक एवं 50 पैसे या उससे अधिक होने परआगामी 1 रूपये की गुणांक में परिगणित कर किया जायेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022

82(5) 15.4 मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान का लायसेंसी न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (MSP) एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य ( MRP) अथवा उसके बीच की कोई राशि, विक्रय दर के रूप में उपभोक्ता से वसूल कर सकेगा ।

15.5 निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य ( MSP ) से कम मूल्य पर एवं निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य ( MRP ) से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय किया जाना, गंभीर अनियमितता मानकर संबंधित मदिरा दुकान का स्वीकृत लायसेंस कम से कम एक दिन के लिये अथवा अधिकतम पांच दिन के लिये निलंबित किया जायेगा । दो से अधिक बार ऐसी अनियमितता पाये जाने पर उक्त मदिरा दुकान का लायसेंस वर्ष की शेष अवधि के लिये निरस्त किया जा सकेगा ।

15.6 वर्ष की शेष अवधि के लिये लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही के फलस्वरूप , यदि ऐसी मदिरा दुकान किसी समूह में सम्मिलित है, तो उक्त समूह की समस्त मदिरा दुकानों का लायसेंस भी वर्ष की शेष अवधि के लिये निरस्त किया जायेगा।

15.7 जिन मदिरा दुकानों का लायसेंस वर्ष 2022-23 की शेष अवधि के लिये निरस्त किया जायेगा, उन मदिरा दुकानों को लायसेंस निरस्त किये जाने के दिनांक से विभागीय नियंत्रण के अधीन लिया जायेगा। साथ ही मूल लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर , उक्त मदिरा दुकानों की वर्ष 2022-23 की शेष अवधि के लिए ई -टेण्डर ( शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ) द्वारा पुनःनिष्पादन की कार्यवाही की जायेगी । पुनःनिष्पादन की इस कार्यवाही में यदि शासन को कोई हानि होती है अथवा खिसारा परिलक्षित होता है तो ऐसी हानि/खिसारे की राशि मूल अनुज्ञप्तिधारी से भू- राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। यदि पुनःनिष्पादन की कार्यवाही में अधिक राजस्व प्राप्त होता है , तो इस पर शासन का अधिकार होगा ।

16. Excise Adhesive Label ( EAL) : -

Excise Adhesive label ( EAL) की प्राप्ति एवं प्रदाय (लोडिंग/अनलोडिंग) हेतु आवश्यक व्यवस्था विभाग को करनी होगी । उक्त व्यवस्था हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु इकाई से प्रदाय किये जाने वाले प्रति Excise Adhesive lable ( EAL ) पर लेबल की कीमत एवं परिवहन व्यय के अतिरिक्त 1 ( एक ) पैसा संधारण शुल्क प्रदेश के आसवकों/बॉटलर्स/मदर बांड से लिया जायेगा ।

Excise Adhesive label ( EAL ) पर QR कोड भी अंकित रहेगा जिससे प्रत्येक बोतल को Track & Trace किया जा सकेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2022

82(6)

17. देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था : -

17.1 वर्ष 2022-23 के लिये देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था वर्तमान प्रचलित देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था अनुसार यथावत रखते हुए पारदर्शी रूप से प्रदेश के आसवकों के मध्य जिले वार ई -टेंडर के माध्यम से निविदा बुलाई जाएगी । इस वर्ष टेट्रा पैकिंग की दर भी बुलाई जाएगी ।

17.2 देशी मदिरा की भराई ब्रांड नाम सहित पूर्वानुसार शब्द " देशी मदिरा " व " म0 प्र0 आबकारी " तथा बोतल की धारिता उत्कीर्ण की हुई कांच की एवं पैट बोतलों में की जायेगी। वर्ष में कभी भी PET बोतल को समाप्त किया जा सकेगा तथा टेट्रापेक में देशी मदिरा प्रदाय करने की व्यवस्था लागू की जा सकेगी ।

17.3 वर्ष 2022-23 की ठेका अवधि के लिए देशी मदिरा की बोतलों की धारिता 750 मिलीलीटर , 375 मिलीलीटर , 180 मिलीलीटर पूर्वानुसार रहेगी। 90 मिलीलीटर धारिता वर्ष 2022-23 में प्रचलन में नहीं रहेगी ।

17.4 कांच , टेट्रा पैक एवं पैट बोतलों की प्रति पेटी कीमत पृथक-पृथक होगी, किन्तु कांच में , टेट्रा पैक अथवा पैट में समस्त धारिताओ की पेटियों की प्रदाय दर एक समान होगी । प्रदेश के आसवको द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु वर्ष 2021-22 में प्रचलित दरों से अधिक निविदा में घोषित नहीं की जा सकेंगी ।

17.5 मदिरा की दुकान के लायसेंसी को देशी मदिरा का प्रदाय लेने पर देशी मदिरा विनिर्माता को देशी मदिरा की थोक प्रदाय दरों के साथ- साथ परिगणित देय वैट ( वेल्यू एडेड टैक्स) की राशि का भी भुगतान पृथक से करना होगा ।

18. विदेशी मदिरा का प्रदाय :-

विदेशी मदिरा भाण्डागारों में विभिन्न विनिर्माताओ द्वारा भंडारित स्पिरिट एवं बीयर की पेटियों पर एक समान दर से प्रति पेटी भण्डारण शुल्क प्रभारित किया जाता है जो कि सम्बंधित विनिर्माताओ द्वारा देय होता है । वर्ष 2022-23 में विदेशी मदिरा भाण्डागारों में भंडारित की जाने वाली मदिरा पर उनकी एक्स डिपो प्राइस ( EDP ) के स्लैब के आधार पर भण्डारण शुल्क लिया जावेगा । बीयर में प्रति पेटी 500 रू. EDP तक 5 रु. प्रति पेटी एवम् 500 रु. से अधिक EDP पर 10 रु. प्रति पेटी भण्डारण शुल्क लिया जावेगा। विदेशी मदिरा स्पिरिट में प्रति पेटी 1200 रु. EDP तक 10 रु. प्रति पेटी एवम् 1200 रु. से अधिक EDP पर 20 रु. प्रति पेटी भण्डारण शुल्क लिया जावेगा । 82(7)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022

विदेशी मदिरा के प्रदाय सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाऐं वर्ष 2021-22 के प्रावधानों के अनुरूप यथावत् रहेंगी । VAT के भुगतान की व्यवस्था मध्य प्रदेश VAT अधिनियम / नियम अनुसार होगी ।

ई -आबकारी व्यवस्था के लागू हो जाने तथा मध्य प्रदेश ट्रेजरी पोर्टल से इंटीग्रेशन हो जाने के उपरांत उक्त व्यवस्था में शासन अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथोचित परिवर्तन किये जा सकेंगे ।

19. ड्राफ्ट बीयर के विक्रय/ प्रदाय के संबंध में:-

वर्ष 2022-23 में ड्राफ्ट बीयर का विक्रय मानक सीलबन्द बोतल/ केन [ ( 650 मि.ली. , 500 मि.ली. एवं 330 मि.ली.; समकक्ष) ] में मदिरा दुकानों से बीयर के समान आबकारी ड्यूटी पर किया जायेगा ।

लूज (गैरबोतलबंद) ड्राफ्टबीयर, रेस्तरांबार ( एफ.एल. - 2) , होटलबार ( एफ.एल. - 3) , रिसोर्टबार ( एफ.एल. - 3क) , सिविलियन क्लब बार ( एफ.एल. -4 ) , सैनिक कैन्टीन क्लब बार (एफ.एल. - 8 ) लायसेंसी तथा आकस्मिक लायसेंस ( एफ.एल. -5) को नियत ड्यूटी के अग्रिम भुगतान के विरुद्ध जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर , उत्पादन इकाई के भारसाधक अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन पारपत्र पर उत्पादन इकाई से सीधे खपत के बिन्दु के लिये प्रदाय की जायेगी । ड्राफ्ट बीयर का प्रदाय न्यूनतम 20 , 30, 50 एवं 70 लीटर के कन्टेनर में किया जायेगा। कन्टेनर पर होलोग्राम/ EAL अनिवार्यतः चस्पा किया जायेगा और ड्राफ्ट बीयर पर लगाये गये होलोग्राम/ EAL का हिसाब पृथक से पंजी में संधारित किया जायेगा। ड्राफ्ट बीयर के निर्माता द्वारा आवश्यकता अनुसार ड्राफ्ट बीयर विक्रय करने वाले अनुज्ञप्तिधारी को कार्बन डाय- ऑक्साइड फिल्टर्स निर्माता द्वारा स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराया जायेगा । 20. महुआ फूल से बनी मदिरा की पायलट परियोजना : -

प्रदेश में हेरिटेज मदिरा नीति लाने के लिए वर्तमान में 3 जिलों में महुआ आधारित मदिरा की पायलट परियोजना चल रही है । इसके परिणाम के आधार पर नीति लायी जाएगी। पायलट परियोजना में उत्पादित मदिरा के विक्रय की अनुमति होगी जिस पर कोई आबकारी शुल्क नहीं लिया जावेगा। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022

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21. मदिरा की निर्धारित न्यूनतम डयूटी राशि जमा करने एवं पाक्षिक प्रदाय की प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से व्यवस्था: -

मदिरा की निर्धारित न्यूनतम डयूटी राशि जमा करने एवं पाक्षिक प्रदाय के संबंध में प्रावधान/ प्रक्रियायें वर्तमान वर्ष 2021-22 में प्रचलित अनुसार यथावत् रहेंगी ।

ई-आबकारी व्यवस्था के लागू हो जाने तथा मध्यप्रदेश ट्रेजरी पोर्टल से इंटीग्रेशन हो जाने के उपरांत उक्त व्यवस्था में शासन अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथोचित परिवर्तन किये जा सकेंगे ।

22. सम्पूर्ण वार्षिक न्यूनतम ड्यूटी जमा होने के बाद मदिरा का प्रदाय : -

सम्पूर्ण वार्षिक न्यूनतम ड्यूटी जमा होने के बाद मदिरा के प्रदाय संबंधी प्रावधान वर्ष 2020-21 के अनुरूप यथावत् रहेंगे ।

23. मदिरा स्कंध का एक मदिरा दुकान से अन्य मदिरा दुकान में स्थानांतरण : - किसी मदिरा दुकान पर अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकता से अधिक मदिरा संग्रहित होने पर , उसे उसी जिले की उसी प्रकार की अन्य दुकान में अंतरित करने की स्वीकृति जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिये जाने की व्यवस्था प्रचलन में है । वर्ष 2022-23 में इस प्रकार की अनुमति सिर्फ एक समूह के अंतर्गत आने वाली मदिरा दुकानों तक ही सीमित रहेगी । इसके लिए देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं वाईन ) पर प्रतिपेटी रूपये 75/- तथा बीयर पर प्रतिपेटी रूपये40/- की दर से परिवहन फीस , अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम जमा करायी जायेगी। मदिरा का स्थानांतरण सिर्फ ऑनलाइन परमिट पर होगा।

दो भिन्न समूहों के मध्य इस प्रकार का स्थानांतरण अनुमत नहीं होगा । 24. अवशेष मदिरा स्कंध का निराकरण :-

24.1 वर्ष 2022-23 में ठेका अवधि समाप्त होने पर मदिरा के फुटकर विक्रय की दुकान के लायसेसी को दुकान पर शेष बचे मदिरा स्कंध को वर्ष 2023-24 के लायसेंसी को सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक -25 के अनुपालन में अंतरित करना होगा। इस अंतरित मदिरा स्कंध पर वर्ष 2022-23 में भुगतान की गयी ड्यूटी की राशि का समायोजन, वर्ष 2023-24 की निर्धारित न्यूनतम ड्यूटी राशि में मान्य नहीं होगा । यदि वर्ष 2023- 24 में लायसेंसी को ऐसे अवशेष मदिरा स्कंध पर ड्यूटी के अन्तर की राशि का भुगतान करना पड़ता है , तो केवल ऐसी ड्यूटी के अन्तर की राशि उसकी वर्ष 2023-24 की देय निर्धारित न्यूनतम ड्यूटी राशि के विरुद्ध समायोजन योग्य होगी । ड्यूटी कम किये 82(9)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022

जाने पर ड्यूटी के अंतर की राशि वापसी योग्य नहीं होगी । सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी इस तरह के मदिरा अंतरण की अनुमति संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी के अनुमोदन उपरांत अपने प्रभार के ज़िलों में ही दे सकेंगे । 24.2 यदि लायसेंसी को वर्ष 2023-24 के लिए उसी जिले में कोई अन्य मदिरा दुकान आवंटित नहीं होती है, लेकिन किसी अन्य जिले में मदिरा दुकान आवंटित होती है , तो उसे अथवा मदिरा दुकान का आवंटन न होने की स्थिति में किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को, दोनों की सहमति के आधार पर दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक प्राप्त ऐसे प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त , मध्यप्रदेश द्वारा अंतरण की अनुमति दी जा सकेगी ।

विदेशी 24.3 मदिरा परिवहन की स्थिति में अवशेष मदिरा स्कंध देशी मदिरा , मदिरा ( स्पिरिट एवं वाईन) पर रूपये 75 प्रतिपेटी तथा बीयर पर रूपये 40 प्रतिपेटी की दर से परिवहन फीस प्रभारित की जायेगी ।

24.4 वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर दिनांक 31 मार्च 2023 को मदिरा दुकान पर अवशेष स्कंध में से उक्त दुकान के एक पक्ष की ड्यूटी राशि के समतुल्य मदिरा का निराकरण ही उपर्युक्त कंडिकाओं 24.1 से 24.3 तक के प्रावधानों के अंतर्गत किया जायेगा । दुकान की एक पक्ष के समतुल्य न्यूनतम ड्यूटी राशि सेअधिक शेष मदिरा स्कंध का अंतरण किसी भी रूप में अनुमत न होकर , उसे विभागीय अधिपत्य में लिया जाकर विधिवत् कार्यवाही की जायेगी ।

मदिरा दुकानों से बिक्री का समय :-

25.

मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की साफ - सफाई तथा मदिरा के प्रारंभिक संग्रह , आमद , विक्रय एवं अंतिम संग्रह के दैनिक लेखे की पंजियों को पूर्ण/संधारित किये जाने के लिये मदिरा दुकानें प्रातः 8.30 बजे से खोली जायेंगी । प्रातः 8.30 बजे से प्रातः 9.30 बजे तक का समय लेखा संधारण के लिए एवं मदिरा विक्रय का समय प्रातः 9.30 बजे से रात्रि में 11.30 बजे तक रहेगा।

रेस्टोरेन्ट, होटल , रिसोर्ट तथा क्लब बार लायसेंस के अन्तर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक एवं उपभोग का समय रात्रि 12.00 बजे तक रहेगा ।

राज्य शासन अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में दुकानों के निर्धारित खुलने अथवा बंद होने के समय में कोई परिवर्तन किये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि एवं लाइसेन्स फीस में छूट का पात्र नहीं होंगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022

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26, मध्यप्रदेश राज्य के कृषकों के लिए बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने एवं मूल्य सवंर्धन हेतु मध्यप्रदेश में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित वाईन की फुटकर बिक्री की अनुमतिः-

राज्य शासन द्वारा घोषित वाईन नीति के अन्तर्गत फलोद्यान विस्तार एवं फल प्रसंस्करण को बढ़ावा देने एवं किसानों की आय में वृ‌द्धि करने के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 में वाईनरी हेतु: -

( 1 ) पर्यटन स्थलों पर नवीन आऊटलेट पूर्ववत अनुमत रहेंगे।

(2) वाईन महोत्सव हेतु वर्ष में प्रत्येक नगर निगम में अधिकतम 02 दिवस के लिये ऑकेशनल लायसेंस दिया जा सकेगा । जिसकी लायसेंस फीस रूपये 1000/- प्रतिदिन होगी ।

(3) राज्य के स्थानीय वाईन निर्माता के इन्दौर , भोपाल , जबलपुर एवं ग्वालियर में स्थित वाईन आऊटलेट पर वाईन टेवर्न की प्रति आउटलेट रूपये 1000/- प्रतिवर्ष लायसेंस फीस पर अनुमति दी जायेगी । ऐसे वाईन आउटलेट ऑन श्रेणी के माने जाएगें तथा उन्हें खोलते वक्त सामान्य प्रयुक्त नियम की शर्त-1 दुकानों के अवस्थापन संबंधी नियम इन पर प्रभावशील होंगे ।

(4) आगुन्तकों/पर्यटकों हेतु वाईनरी परिसर में वाईन टेवर्न ( वाईन टेस्टिंग सुविधा) की अनुमति होगी।

(5) प्रदेश मे उत्पादित जामुन से निर्मित वाईन को भी वाईन नीति के अंतर्गत शामिल किया जायेगा।

मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिकर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27 मार्च, 2017 से मध्यप्रदेश में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन को आबकारी शुल्क से आगामी 5 वर्षों के लिए मुक्त रखा गया है । इस छूट को वित्तीय वर्ष 2025- 26 तक बढ़ाया जाता है , जो अन्य फलों से निर्मित वाईन पर भी लागू होगी । यथावत् रहेंगे । वाईनरी सम्बंधी अन्य शर्ते एवं प्रावधान वर्ष 2021-22 के प्रावधानों के अनुरूप लायसेंस अवधि के दौरान दुकान का पुनर्निष्पादन:-

27.

लायसेंस अवधि के दौरान लायसेंस शर्तों के उल्लंघन, निर्धारित न्यूनतम ड्यूटी राशि जमा न करने अथवा किसी अन्य कारण से, यदि मदिरा दुकान के एकल समूह का मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022

82(11) लायसेंस निरस्त किए जाने की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में जिला समिति को उस मदिरा दुकान के एकल समूह को पुनः निष्पादित करने के अधिकार होंगे। एकल समूह की स्थिति में किसी एक मदिरा दुकान का लायसेंस निरस्त किये जाने की स्थिति निर्मित होने पर , उक्त एकल समूह की सभी मदिरा दुकानों का लायसेंस निरस्त किया जायेगा । लायसेंस निरस्त किए जाने के पश्चात मूल अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व पर , उस मदिरा दुकान के एकल समूह का पुनः निष्पादन ई - टेण्डर के माध्यम से किया जाएगा । मदिरा दुकान के एकल समूह का पुनः निष्पादन होने तक उसका विभागीय संचालन स्थानीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ - साथ अथवा उसके स्थान पर ऐसी रीति से जैसा कि आबकारी आयुक्त निर्धारित करे, किया जा सकेगा।

लायसेंस अवधि के दौरान पुनर्निष्पादन संबंधी व्यवस्थाऐं एवं शर्तें वर्ष 2021-22 के अनुरूप यथावत् रहेंगी ।

28. मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों पर साईन बोर्ड : -

मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा मदिरा दुकान पर अधिक से अधिक 10 फुट लम्बे एवं 4 फीट चौड़े ऊंचे आकार का एक साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिस पर हिन्दी/अंग्रेजी में मोटे अक्षरों में केवल मदिरा दुकान का प्रकार , उसकी अवस्थिति, लायसेंस का क्रमांक, लायसेंस की अवधि तथा लायसेंसी का नाम अंकित होगा। इस बोर्ड पर " मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है " अंकित करना होगा । साईन बोर्ड के आस- पास मदिरा विज्ञापन संबंधी कोई दूसरा पोस्टर अथवा प्रचार सामग्री चस्पा/ वर्णित नहीं होगी ।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक मदिरा दुकान पर मदिरा की रेट लिस्ट लगाई जावेगी । 29. अन्य कर एवं व्यवस्था : -

लायसेंस अवधि में यदि केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर, फीस या चार्ज लगाया गया जिसकी देयता अनुज्ञप्तिधारी पर आती हो तो , अनुज्ञप्तिधारी इस बाबत वार्षिक लायसेंस फीस अथवा निर्धारित न्यूनतम ड्यूटी राशि में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी । परंतु इस अतिरिक्त कर , फीस या चार्ज जिसमें 1 प्रतिशत स्त्रोत पर आयकर की कटौती शामिल नहीं होगी, की प्रति पूर्ति के संबंध में राज्य शासन से अनुमति प्राप्त कर आबकारी आयुक्त द्वारा मदिरा की विक्रय दरों ( M.S.P./M.R.P . ) के पुनर्निर्धारण के संबंध में उचित निर्णय लिया जा सकेंगा । इसी प्रकार राजस्व हित में मदिरा दुकानों के सुव्यवस्थित/विवेकपूर्ण मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022

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संचालन में आ रही किसी प्रकार की कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में शासन की पूर्वानुमति प्राप्त कर आबकारी आयुक्त द्वारा मदिरा की विक्रय दरों ( M.S.P./M.R.P . ) के एवं उसके घटकों के पुनर्निर्धारण के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने के लिये अधिकृत होंगे ।

30. मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप दुकान बन्द करना: -

राज्य में मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप यदि कोई मदिरा दुकान/दुकानें बन्द की जाती हैं, तो इसके कारण लायसेंसी को कोई छूट की पात्रता नहीं होगी ।

31. सामाजिक, राजनैतिक प्रदर्शनों, कानून व्यवस्था तथा दैवीय प्रकोप या प्राकृतिक आपदा के कारणों से न्यूनतम ड्यूटी में छूट : -

तथा 31.1 लायसेंस अवधि में सामाजिक, राजनैतिक प्रदर्शनों, कानून व्यवस्था दैवीय प्रकोप या प्राकृतिक आपदा संबंधी कारणों के फलस्वरूप किसी क्षेत्र विशेष की मदिरा दुकानें बन्द किये जाने के आदेश के कारण , यदि संबंधित लायसेंसी देय वार्षिक निर्धारित न्यूनतम ड्यूटी के समतुल्य मदिरा का प्रदाय नहीं ले पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको मदिरा विक्रय की ऐसी हानि के संदर्भ में , समस्त स्थितियों का आंकलन कर समानुपातिक वार्षिक मूल्य की छूट का पात्र माना जा सकेगा। छूट की गणना में उस त्रैमास में देय वार्षिक मूल्य को ही आधार माना जाएगा । इस हेतु संबंधित जिले की जिला समिति द्वारा भेजे गये युक्तियुक्त एवं तथ्यात्मक प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त द्वारा छूट दिये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा ।

31.2 शासन / स्थानीय प्रशासन के निर्देश के फलस्वरूप मदिरा दुकानों , भांग दुकानों एवं बार बंद रखे जाने की स्थिति में , मदिरा दुकानों के वार्षिक मूल्य तथा बार लायसेंसो व भांग दुकानों की वार्षिक लायसेंस फीस में छूट देना ।

असामान्य परिस्थितियों के कारण राज्य शासन द्वारा अथवा विभिन्न जिलों द्वारा स्थानीय स्तर पर मदिरा दुकानों, भांग दुकानों एवं बार बंद करने संबंधी निर्णय लिये जाते है ।

वर्ष 2022-23 की अवधि में जिन क्षेत्रों में शासन/ स्थानीय प्रशासन द्वारा उस क्षेत्र की मदिरा दुकानों , भांग दुकानों एवं बार को बंद करने के आदेश दिए जाते है तो इस प्रकार बंद रखी गई मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों को उनके वार्षिक मूल्य (न्यूनतम ड्यूटी राशि लायसेंस फीस ) में एवं बार/ भांग दुकानों को उनकी वार्षिक लायसेंस फीस में समानुपातिक रूप से छूट की पात्रता होगी तथा न्यूनतम गारंटी के मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022

82(13) तहत माल नहीं उठाने पर देय शास्ति के संबंध में समानुपातिक छूट की पात्रता रहेगी । इस संबंध में निर्णय जिला समिति द्वारा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अनुमत छूट की राशि का समायोजन मदिरा दुकानों को उसी अथवा आगामी पक्ष में देय न्यूनतम ड्यूटी राशि के विरुद्ध एवं बार/ भांग दुकानों को आगामी अवधि में देय वार्षिक लायसेंस फीस के विरुद्ध किया जायेगा।

32. शुष्क दिवस : -

वर्ष 2022-23 के लिए शासन द्वारा अधिसूचित अनुसार 3 शुष्क दिवस निम्नानुसार रहेंगे: -

15 अगस्त, 2022 (स्वतंत्रता दिवस)

02 अक्टूबर , 2022 ( महात्मा गांधी जयंती)

26 जनवरी , 2023 ( गणतंत्र दिवस )

( 1 ) इसके अतिरिक्त कलेक्टर को प्रशासकीय तथा लोकहित में यह भी अधिकार होगा कि किन्ही भी अतिरिक्त 4 दिनों के लिए किसी भी स्थान की कोई एक या इससे अधिक मदिरा दुकानें अथवा तहसील या जिले की समस्त मदिरा दुकानें बन्द करने के आदेश प्रसारित करें ।

(2) लोक सभा तथा विधान सभा एवं स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के साधारण (जनरल) और उप निर्वाचन के समय मतदान और मतगणना के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन द्वारा आदेशित/ निर्देशित व्यवस्थाओं के परिपालन में, मतदान क्षेत्र की मदिरा दुकानें अथवा मतगणना क्षेत्र की मदिरा दुकानें कलेक्टर द्वारा बन्द किया जाना आदेशित किया जा सकेगा।

टीप : स्थानीय स्वायत संस्थाओं में नगर निगम , नगर पालिका, नगर पंचायत/ नगर परिषद्, जिला पंचायत , जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत शामिल है । ऐसे समय पर सिर्फ उन्ही क्षेत्रों की मदिरा दुकाने बंद रहेंगी , जहाँ निर्वाचन हो ।

(3 ) यदि उक्त निर्धारित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त किसी अन्य दिवस को कलेक्टर के लिखित आदेश से मदिरा दुकानें बन्द की जाती हैं, तो उन मदिरा दुकानों के बन्द रहने की अवधि में संबंधित दुकान के लायसेंसी को मदिरा दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि, लायसेंस फीस में आनुपातिक छूट की पात्रता होगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022

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33. अन्य व्यवस्थायें लागू रहना : -

मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन एवं संचालन आदि के संबंध में पूर्ववर्ती वर्षों में प्रचलित अन्य समस्त प्रावधान , व्यवस्थायें एवं प्रक्रिया आदि जिनका अन्यथा उल्लेख उपरोक्त में नहीं किया गया है, वे सभी व्यवस्थाएँ , प्रावधान एवं प्रक्रिया वर्ष 2022-23 के लिए पूर्ववत लागू रहेंगे ।

34. अनुज्ञप्ति का अधिनियम, नियम एवं निर्देशों के अध्यधीन होना : -

वर्ष 2022-23 में स्वीकृत/जारी किये जाने वाले मदिरा की फुटकर बिक्री के सभी लायसेंस मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 ( यथा संशोधित) तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये एवं समय - समय पर संशोधित किये गये नियमों और समय-समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त व कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों/ अनुदेशों के अध्यधीन रहेंगे । 35. राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि अपरिहार्य स्थिति में , औचित्य को समझते हुये किसी भी जिले में या समस्त जिलों की मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन की प्रक्रिया को सम्पूर्ण/ आंशिक रुप से समाप्त करते हुए , प्रोसेस फीस/ शर्तों के पालन में जमा राशि को वापिस कर किसी भी अन्य प्रक्रिया/ व्यवस्था से मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के व्यवस्थापन/ पुनःव्यवस्थापन की कार्यवाही की जा सकेगी । ऐसी स्थिति में कोई भी क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

36. वर्ष 2022-23 में मदिरा दुकानों पर पी.ओ.एस. /डिजिटल पेमेन्ट मशीन ग्राहकों की सुविधा के लिए रखी जाना अनिवार्य होगा। इसका Integration विभागीय ई - आबकारी सॉफ्टवेयर के साथ कराना आवश्यक होगा।

37. मदिरा विनिर्माण इकाईयों से सम्बन्धित प्रावधान : -

37.1 विनिर्माता इकाई पर पदस्थ आबकारी अमले की स्थापना पर देय उपगत व्यय की व्यवस्था वर्ष 2022-23 से समाप्त की जाती है ।

37.2

विनिर्माता इकाई पर पदस्थ आबकारी अमले को देय अतिकालिक भत्ते की व्यवस्था वर्ष 2022-23 से समाप्त की जाती है ।

37.3

बोतल बंद मदिरा के परिवहन वेस्टेज की सीमा कांच के लिए 0.25 एवं पेट के लिए 0.10 निर्धारित की जाती है ।

37.4

प्रदेश में संचालित बियर विनिर्माता इकाइयां अपनी कुल उत्पादन क्षमता का 54 प्रतिशत ही उपयोग कर पा रही है । आगामी वर्ष से बियर विनिर्माता इकाइयों मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022

82(15) की Unutilised Capacity को किसी पंजीकृत कम्पनी ( जिसका गतवर्ष न्यूनतम टर्नओवर 5 करोड़ रूपये रहा हो) को लीज पर दिया जा सकेगा ।

बार लायसेंसों के संबंध में व्यवस्थाः-

38.

वर्ष 2022-23 में नवीन बार लायसेंस की स्वीकृति भी शासन द्वारा निर्धारित मापदंडो के अनुरूप कलेक्टर स्तर से ही की जाएगी ।

पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर ईको टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयो एवं MPTDC की अस्थाई स्वरूप की इकाइयों को रियायती दरों, सरलीकृत प्रक्रियाओ/ मापदंडो के आधार पर बार लायसेंस दिए जायेंगे ।

39. वर्ष 2022-23 से भोपाल , इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं खजुराहो एयरपोर्ट पर विदेशी मदिरा विक्रय हेतु एक काउंटर खोला जा सकेगा , इसकी विस्तृत शर्ते एवं निर्बन्धन आबकारी आयुक्त द्वारा शासन अनुमोदन से पृथक से जारी किये जायेंगे ।

40. सुपर मार्केट में वाइन का विक्रय :-

आगामी वर्ष 2022-23 से प्रदेश के चार महानगरों (इंदौर , भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर ) में चयनित सुपर मार्केट में फिक्स लायसेंस फीस पर वाइन विक्रय के काउंटर संचालित हेतु लायसेंस जारी किये जाएंगें । उक्त लायसेंस शासन द्वारा निर्धारित संख्या की सीमा में कलेक्टर स्तर से जारी किये जा सकेंगे । उक्त लायसेंस अंतर्गत संचालित विक्रय काउंटर के अधिकतम क्षेत्रफल का निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित मापदंड़ो अनुरूप किया जायेगा । उक्त लायसेंस द्वारा विक्रय हेतु वाइन निकटवर्ती मदिरा भाण्डागार से शासन द्वारा विहित शर्तों/ प्रतिबंधो के अधीन प्राप्त की जाएगी । इसकी विस्तृत शर्ते एवं निर्बन्धन आबकारी आयुक्त द्वारा शासन अनुमोदन से पृथक से जारी किये जायेंगे । 41. माइक्रो ब्रेवरीज: -

वर्ष 2022-23 से प्रदेश में इंदौर एवं भोपाल में शासन द्वारा निर्धारित मापदंड़ो के आधार पर माइक्रो ब्रेवरीज खोले जाने की अनुमति दी जाती है । उक्त माइक्रो ब्रेवरीज की स्थापना हेतु पर्यावरण विभाग , विधुत विभाग एवं नगर निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। उक्त माइक्रो ब्रेवरीज हेतु लायसेंस फीस 2.50 लाख रूपये वार्षिक निर्धारित की जाती है । इसकी विस्तृत शर्ते एवं निर्बन्धन आबकारी आयुक्त द्वारा शासन अनुमोदन से पृथक से जारी किये जायेंगे। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2022

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42. आयातित विदेशी मदिरा के मदर बॉण्ड लायसेंस एफ.एल. - 10ए हेतु फीस का सरलीकरण: - मदर बांड 10A के अंतर्गत आयातित स्प्रिट एवं बीयर हेतु लाइसेंस फीस समेकित रूप से पांच लाख रूपए तथा एकाधिक लेबल के पंजीयन हेतु लेबल पंजीयन फीस दस लाख रूपए , वाईन हेतु लाइसेंस फीस समेकित रूप से दो लाख रूपए तथा एकाधिक लेबल के पंजीयन हेतु लेबल पंजीयन फीस एक लाख रूपए निर्धारित की जाती है ।

43. होमबार लायसेंस:-

2022-23 से प्रदेश में होमबार लायसेंस व्यवस्था प्रारंभ की जाती है । उक्त लायसेंस हेतु 50,000 रूपये वार्षिक लायसेंस फीस रहेगी । उक्त लायसेंस की पात्रता उन्हीं व्यक्तियों को होगी , जिनके आयकर विवरण अनुसार गतवर्ष उनकी सकल व्यक्तिगत आय न्यूनतम 1 करोड़ रूपये रही हो । इसकी विस्तृत शर्ते एवं निर्बन्धन आबकारी आयुक्त द्वारा शासन अनुमोदन से पृथक से जारी किये जायेंगे।

44. ई-आबकारी व्यवस्था:-

वर्ष 2022-23 में विभाग द्वारा ई -आबकारी व्यवस्था प्रचलन में लाई जाएगी । यह व्यवस्था NIC द्वारा निर्मित/विकसित End - to- End Computerisation से संबंधित है । इस व्यवस्था को क्रियान्वित करने हेतु सभी संबंधित पक्षों यथा विनिर्माता इकाईयां , फुटकर अनुज्ञप्तिधारी आदि को आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर अनिवार्यतः करनी होगी ।

ई-आबकारी व्यवस्था में बोतल स्तर तक मदिरा का ट्रेक एंड ट्रेस, क्यू.आर. कोड स्कैनिंग के माध्यम से मदिरा दुकानों से विक्रय , वेयर हाऊस प्रबंधन , उपभोक्ता द्वारा मदिरा की वैधता का परीक्षण , हाई सिक्योरिटी लेबल इत्यादि फीचर रहेंगे।

लायसेंस की अवधि में निष्पादन की शर्तों का प्रभावशील रहना:-

45.

वर्ष 2022-23 हेतु मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की उपरोक्त सभी शर्तें, वर्ष 2022-23 के दौरान होने वाले मदिरा दुकानों के पुनः निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में भी यथावत प्रभावशील रहेंगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपाली रस्तोगी , प्रमुख सचिव.

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 January 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-01-21.41.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-01-21.41.Extraordinary.