मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 24 जनवरी 2022- माघ 4 , शक 1943
क्रमांक 43]
आयुष विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2022
क्र. एफ- 2-2-2022-1 - उनसठ.- मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 24 जनवरी 2012 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना क्र. एफ- 2-47-11-1- उनसठ, दिनांक 24 जनवरी 2012 द्वारा ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 21 के तहत डॉ. जे. के. गुप्ता, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी ( तत्कालीन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, संचालनालय , भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी) को ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक रुल्स, 1945 के खण्ड VIA के नियम 67 जी ( 3 ) एवं खण्ड VIIA के नियम 85 ईए के प्रयोजनार्थ मध्यप्रदेश राज्य के लिये औषधि निरीक्षक ( होम्योपैथी ) नियुक्त किया गया था.
2. राज्य शासन , डॉ. जे. के. गुप्ता की उक्त नियुक्ति को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए, डॉ. कीर्ति राठौर, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , संचालनालय, आयुष, भोपाल को उक्त प्रयोजन हेतु मध्यप्रदेश राज्य के लिये औषधि निरीक्षक ( होम्योपैथी ) नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज शर्मा , उपसचिव.
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नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .