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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

ग्‍वालियर व्‍यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2021...

Published 24 January 2022

Department
विधि और विधायी कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
44
Identifier
in.gazette.madhya.2022-01-24.44.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , सोमवार, दिनांक 24 जनवरी 2022- माघ 4, शक 1943

क्रमांक 44]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2022

क्र. 1310-16- इक्कीस - अ ( प्रा. ) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17 जनवरी 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

87 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2022

88

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् २०२२

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१ [दिनांक १७ जनवरी , २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २४ जनवरी , २०२२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम , १ ९९६ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१ है.

संक्षिप्त नाम.

धारा ३ का

संशोधन.

२. ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम , १ ९९ ६ ( क्रमांक २२ सन् १ ९९ ६ ) की धारा ३ की उपधारा ( ३ ) में, खण्ड ( एक ) में , शब्द " वाणिज्य एवं उद्योग विभाग " के स्थान पर शब्द " सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग " स्थापित किएजाएं.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2022

क्र. 1310-16- इक्कीस- अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, 2021 ( क्रमांक 5 सन् 2022 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 5 OF 2022

THE GWALIOR VYAPAR MELA PRADHIKARAN ( SANSHODHAN) ADHINIYAM , 2021 [Received the assent of the Governor on the 17th January , 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) " , dated the 24th January , 2022. ]

An Act Further to amend the Gwalior Vyapar Mela Pradhikaran Adhiniyam , 1996 .

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - second year of the Republic of India as follows

Short title.

2021 . 1. This Act may be called the Gwalior Vyapar Mela Pradhikaran ( Sanshodhan ) Adhiniyam, Amendment of Section 3 .

2. In sub-section (3) of Section 3 of the Gwalior Vyapar Mela Pradhikaran Adhiniyam , 1996 (No. 22 of 1996) , in clause ( i ) , for the words " the Commerce and Industry Department " the words "the Micro , Small and Medium Enterprises Department " shall be substituted .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 January 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-01-24.44.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-01-24.44.Extraordinary.