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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) लोकायुक्‍त के परामर्श से मध्‍यप्रदेश लोकायुक्‍त एवं उप-लोकायुक्‍त ( सेवा की शर्ते ) नियम 1982....

Published 25 January 2022

Department
सामान्‍य प्रशासन
Type
Extraordinary
Gazette no.
46
Identifier
in.gazette.madhya.2022-01-25.46.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , मंगलवार, दिनांक 25 जनवरी 2022- माघ 5, शक 1943

क्रमांक 46]

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2022

क्र. एफ 4-1-2020- एक-10.- मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप - लोकायुक्त अधिनियम, 1981 ( क्रमांक 37 सन् 1981 ) की धारा 5 की उपधारा ( 5 ) के साथ पठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , मध्यप्रदेश सरकार, लोकायुक्त के परामर्श से, मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप - लोकायुक्त ( सेवा की शर्तें ) नियम , 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-8 को उप - नियम ( 1 ) के रूप में क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार क्रमांकित उप - नियम ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप- नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" ( 2 ) सेवानिवृत्त लोकायुक्त एवं उप - लोकायुक्त को लोकायुक्त एवं उप - लोकायुक्त के पद पर की गई सेवा के बदले परिवार पेंशन भी देय होगी . "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गिरीश शर्मा , उपसचिव.

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नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 25 January 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-01-25.46.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-01-25.46.Extraordinary.