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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 25 जनवरी 2022- माघ 5, शक 1943
क्रमांक 46]
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2022
क्र. एफ 4-1-2020- एक-10.- मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप - लोकायुक्त अधिनियम, 1981 ( क्रमांक 37 सन् 1981 ) की धारा 5 की उपधारा ( 5 ) के साथ पठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , मध्यप्रदेश सरकार, लोकायुक्त के परामर्श से, मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप - लोकायुक्त ( सेवा की शर्तें ) नियम , 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम-8 को उप - नियम ( 1 ) के रूप में क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार क्रमांकित उप - नियम ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप- नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" ( 2 ) सेवानिवृत्त लोकायुक्त एवं उप - लोकायुक्त को लोकायुक्त एवं उप - लोकायुक्त के पद पर की गई सेवा के बदले परिवार पेंशन भी देय होगी . "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा , उपसचिव.
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नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022 .