मध्यप्र
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 31 जनवरी 2022- माघ 11 , शक 1943
क्रमांक 52]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 31 जनवरी 2022
क्र. एफ-ए- 3-40-2018-1- पांच-( 11 ) .-मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 20 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-40-2018-1 - पांच- (64) भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2019 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-46-2019-1- पांच ( 91 ) भोपाल , दिनांक 29 नवम्बर, 2019 सहपठित अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-40-2018-1- पांच ( 14 ) भोपाल, दिनांक 25 फरवरी , 2021 , अधिसूचना क्रमांक एफ-ए- 3-40-2018-1- पांच-( 28 ) , भोपाल , दिनांक 31 मई, 2021 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ-ए- 3-40-2018-1- पांच ( 70 ) भोपाल दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचनाओं में अंक एवं शब्द " 31 जनवरी , 2022 " के स्थान पर अंक एवं शब्द " 31 मई, 2022 " प्रतिस्थापित किये जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2022
क्र. एफ - ए- 3-40-2018-1-पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-40-2018-1- पांच- ( 11 ) , दिनांक 31 जनवरी , 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
103 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2022
104
Bhopal , the 31 " January 2022
No. F - A- 3-40-2018-1 - V ( 11 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section (8 ) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002 ) , the State Government hereby, makes the following further amendment in this department's Notification No. F A 3-40-2018-1 - V- ( 64) Bhopal , dated 27th September , 2019 and Notification No. FA 3-46-2019-1 - V- ( 91 ) Bhopal , dated 29th November, 2019 read with Notification No. FA 3-40-2018-1 -V- ( 14) Bhopal , dated 25th February , 2021 , Notification No. FA 3-40-2018-1 - V (28 ) Bhopal , dated 31st May, 2021 and Notification No. F A- 3-40-2018-1 - V(70) Bhopal , dated 29th October, 2021 namely:-
AMENDMENT
In the said notifications , for the word and figure "31st January, 2022 " , the word and figure "31st May, 2022 " shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .