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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 31 जनवरी 2022- माघ 11 , शक 1943
क्रमांक 53]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2022
क्र. एफ- ए- 3-63-2020-1- पांच- ( 12 ) .- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 20 की उपधारा (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 6-63-2020-1- पांच- (87 ) भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर , 2020 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-63-2020-1- पांच ( 71 ) भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में अंक एवं शब्द " 31 जनवरी , 2022 " के स्थान अंक एवं शब्द " 31 मई, 2022 " प्रतिस्थापित किये जाएं .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 31 जनवरी 2022
क्र. एफ-ए- 3-63-2020-1- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-63-2020-1- पांच- ( 12 ) , दिनांक 31 जनवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
105 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2022
106
Bhopal , the 31 January 2022
No. F- A- 3-63-2020-1 - V ( 12) . In exercise of the powers conferred by sub- section (8 ) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002 ) , the State Government hereby, makes the following further amendment in this department's Notification No. F A 6-63-2020-1 - V- ( 87 ) dated 29th December, 2020 namely:-
AMENDMENT
In the said notifications , for the word and figure "31st January , 2022 " , the word and figure " 31st May, 2022" shall be substituted .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .