वध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार, दिनांक 2 फरवरी 2022- माघ 13, शक 1943
क्रमांक 56]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 02 फरवरी 2022
क्र. एफ- ए- 3-33-2017-1 - पांच- ( 07 ) .- मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) और धारा 15 की उपधारा ( 5 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार , परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-33-2017- पांच ( 86 ) , दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-33-2017- पांच ( 42 ) भोपाल, दिनांक 05 अगस्त, 2017 में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, -
क. अनुसूची 1-2.5 % में , क्र. सं. 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा ;
ख. अनुसूची II - 6 % में, क्र. सं. 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
64
" 171 क 1
फुटवियर, जिनका बिक्री मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो. " 2. यह अधिसूचना 01 जनवरी , 2022 से लागू होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 02 फरवरी 2022
क्र. एफ-ए-3-33-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-33-2017-1- पांच- ( 07 ), दिनांक 02 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
111 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2022
112
Bhopal , the 2nd February 2022
No. F -A- 3-33-2017-1 - V (07 ) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 9 and sub- section (5) of section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government, on the recommendations of the Council , and in supersession of this Department's Notification No. FA 3-33-2017-1- V(86) dated 16th December 2021 , hereby makes the following further amendments in this Department's notification no. F A-3-33-2017-1 -V(42) dated 29th June , 2017 , namely:-
In the said notification ,-
a. in Schedule 1-2.5 % , serial number 225 and the entries relating thereto shall be omitted;
b. in Schedule II - 6 % , after serial number 171 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted . namely :-
" 171 Al 64 Footwear of sale value not exceeding Rs . 1000 per pair. " 2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.