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मध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 65]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 फरवरी 2022-माघ 15, शक 1943
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2022
" घोषणा"
(नियम-6)
क्र. एफ 21-07-2021 - एक- 10.- यतः, यह अभिकथित किया गया है कि श्री पराक्रम सिंह चंद्रावत, जिला आबकारी अधिकारी, जिला धार एवं श्रीमती विभावरी कुमारी , पत्नी श्री पराक्रम सिंह चंद्रावत ने मध्यप्रदेश राज्य में जिला आबकारी अधिकारी , जिला धार का पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ङ) के अधीन अपराध किया है और अपराध क्रमांक 97 सन् 2018 को मामले का अन्वेषण किया गया था;
और, यतः , अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर, राज्य सरकार की राय है कि श्री पराक्रम सिंह चंद्रावत एवं श्रीमती विभावरी कुमारी , पर, जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अपनी आय के ज्ञात स्त्रोत से अननुपातिक संपत्तियां संचित की हैं, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण बनता है;
और, यतः , राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक और समीचीन समझा गया है कि उक्त अभियुक्त पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए;
अतएव , मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम , 2011 के अधीन कार्यवाही की जाएगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.