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मध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 69]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 फरवरी 2022- माघ 15, शक 1943
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 फरवरी 2022
शुद्धि- पत्र
क्र. एफ- ए- 3-17-2021-1- पांच ( 14 ) .-मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-17-2021-1 पांच (68 ) , दिनांक 12 नवम्बर, 2021 में शब्द और अंक " धारा 13 और 14 " के स्थान पर शब्द और अंक " धारा 4 और 5 " पढ़ा जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 4 फरवरी 2022
क्र. एफ- ए- 3-17-2021-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय का अधिसूचना क्रमांक एफ-ए- 3-17-2021-1- पांच ( 14 ) , दिनांक 4 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 4th February 2022
CORRIGENDUM
No. F - A- 3-17-2021-1 - V ( 14) . In the notification No. F A- 3-17-2021-1 - V ( 68 ), Date 12th November 2021 , of Government of Madhya Pradesh , Commercial Tax Department , for the words and Figures " sections 13 and 14 " , the words and figures " sections 4 and 5 " Shall be read .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.