प्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 फरवरी 2022- माघ 18, शक 1943
क्रमांक 73]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 फरवरी 2022
अधि.क्र. 04 एफ1-22-2019-अठारह-3- मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 5 उपधारा (1 ) के खण्ड (ख ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायत के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद सरई का गठन करती है , अर्थात्:-
अनुसूची-एक
सरई नगर परिषद की परिसीमाओं में सम्मिलित किया गया क्षेत्र
स.क्र . जिले का नाम
तहसील का नाम
नगरीय क्षेत्र के गठन
हेतु सम्मिलित ग्राम
नगर परिषद का नाम
4 1
2
3
1
2
ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) पंचायत का नाम
7
6
5
1968.800
1. सरई
सरई
689.830
1. अमहाटोला
अमहाटोला
सिंगरौली
सरई
सरई
3
4
5
6
7
कुल
2. नौढ़िया
802.040
1. घोघरा
घोघरा
2. दहजुड
979.170
1. इटमा
इटमा
2. शिवगढ़
1031.100
1. समूद
समूद
2. हट्टा
925.140
कोनी
1. कोनी
2. भीखाझरिया
1270.720
1. दियागड़ई
दियागडई
2. कसईया
13
7666.800 07
145 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2022
146
अनुसूची-दो
अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात , सरई नगर परिषद की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होंगी: -
उत्तर दिशा :- ग्राम खाड़ी टोला , झुरहानर , पोखरी टोला की सीमाओं से मर्यादित ।
पूर्वदिशा : - ग्राम थरकठेला , कन्हैयादह , धुम्माडोल , गोरा , पोड़ीडोल की सीमाओं से मर्यादित।
दक्षिण दिशा : - ग्राम पोडीडोल, कुशमी तहसील सीमाओं से मर्यादित। पश्चिम दिशा: - ग्राम झुन्डिहवा , घांघीटोला , साजापानी , ककरसिंहा , बेलगांव , चमारीडोल , दुधमनिया की सीमाओं से मर्यादित ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण राठी, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2022
क्र. एफ 1-22-2019-अठारह- 3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 04 एफ 1-22-2019-अठारह-3 , दिनांक 7 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण राठी , उपसचिव.
Bhopal , the 7th February 2022
Noti.No. 04 F- 1-22-2019 - XVIII - 3.- In exercise of the powers conferred by section 5 ( 1 ) (b) of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961 ) hereby pleased to include the areas ofVillage Panchayat mentioned in the below table is notified as tified as Municipal Council Sarai Namely :-
Area included in the boundaries of Bargawan Municipal Council :
Distt.
No.
Area (in Hec.) Tehsil Name
Included villages
Name of the Nagar Parishad
Name of Gram Panchayat included for the formation of urban area
6
5
7 1
3
4
2
1
Sarai
1. Sarai
1968.800
Amhatola
2
1. Amhatola
689.830
2. Naudhiya
Sarai
Sarai
3
Ghoghra
Singrauli
802.040
1. Ghoghra 2. Dahjud
Itma
4
1. Itma
979.170
2. Shivgadh
Samood
1. Samood
5
1031.100
2. Hatta
6
Koni
1. Koni
925.140
2. Bhikhajhariya
7
1. Diyagadai
Diyagadai
1270.720
2. Kasaiya
7666.800
13
07
Total 146(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2022
SCHEDULE - II
After including the area shown in Schedule - I , The revised Limits of Sarai Municipal Council Will be as follows : -
North direction Limited from the boundaries of Khaditola , Jhurhanar , Pokhari Tola .
East direction Limited from the boundaries of Tharkthela, Kanhaiyadah , Dhummadol , Gora , Podidol .
South direction Limited to the limits of Podidol , Kushami .
West direction Limited to the limits of the boundaries of Jhundihawa, Ghanghitola , Sajapani , Kakarsingha, Belgawn , Chamaridol , Dudhmaniya .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, TARUN RATHI , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.