शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 7 फरवरी 2022- माघ 18, शक 1943
क्रमांक 77]
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2022
क्र. एफ . 11-1-2021 - सात- शा .7 - राज्य सरकार द्वारा होशंगाबाद नगर का नाम नर्मदापुरम किये जाने संबंधी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 फरवरी 2022 जारी की गयी है, जो कि जिला होशंगाबाद का जिला मुख्यालय है. अतएव, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 के अंतर्गत उक्त अधिसूचना जारी दिनांक से "होशंगाबाद" जिले का नाम जिला "नर्मदापुरम" किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 7 फरवरी 2022
क्र. एफ. 11-1-2021 - सात- शा.7- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 11-1-2021 - सात2021- सात-- शा.7 ,शा.7, दिनांक 7 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे , उपसचिव.
Bhopal , the 7th February 2022
No. F - 11-1-2021 -VII - Sec.7.- The State Government has issued even numbered notification dated 7th February 2022 changing Hoshangabad city name to Narmadapuram which is headquarter of Hoshangabad District . Therefore, under section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) from thedate of the above notification, District " HOSHANGABAD " is renamed as District "NARMADAPURAM" .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CHANDRASHEKHAR WALIMBE , Dy. Secy.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.