मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार , दिनांक 21 फरवरी 2022- फाल्गुन 2, शक 1943
क्रमांक 89 ]
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2022
क्रमांक AGR-18-0194-2021 - Sec-2-चौदह. भारत सरकार की " प्राइस सपोर्ट स्कीम " के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन रबी विपणन वर्ष 2021-22 में केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओं के द्वारा अधिसूचित कृषि जिन्स " मूंग एवं उड़द ", का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया है.
मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , केन्द्र/ राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा " प्राइस सपोर्ट स्कीम " के अंतर्गत अधिसूचित कृषि जिन्स " मूंग एवं उड़द" की प्रदेश के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय मात्रा पर, देय मंडी फीस से छूट प्रदान की जाती है.
अधिसूचित कृषि जिन्स " मूंग एवं उड़द " के उपार्जन के लिए दिनांक 15 जून 2021 से नियत उपार्जन तिथि तक " प्राइस सपोर्ट स्कीम" के अंतर्गत किये गये उपार्जन के लिये मंडी फीस के भुगतान से उक्त छूट प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रकाश कुमार माखीजा, अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2022
क्रमांक AGR -18-0194-2021 - Sec-2- चौदह.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना , दिनांक 21 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रकाश कुमार माखीजा, अवर सचिव.
177 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2022
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Bhopal , the 21 February 2022
No. AGR - 18-0194-2021 - Sec - 2 - XIV . Notified Agricultural Produce "Moong & Urad " is being procured at Minimum Support Price by the agencies appointed by Government of India/State Government, in Summer Rabi Marketing Season 2021-22 , under the Government of India's " Price Support Scheme " .
In exercise of the powers conferred in sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby , exempt the agencies , appointed by GOI/ State Government for procurement of notified agriculture produce "Moong and Urad " at Minimum Support Price under the "Price Support Scheme " from the farmers of the State , for payment of Market fee .
The above exemption from payment of market fee shall be effective from the date of beginning of procurement in case of "Moong and Urad " from 15 June 2021 to the untill due date .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PRAKASH KUMAR MAKHIJA, Under Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .