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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 90]
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 22 फरवरी 2022- फाल्गुन 3, शक 1943
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022
क्रमांक एफ B - 1-83-21-2- पांच ( 3 ) भोपाल सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिये राज्य की देशी/ विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के समूह के निष्पादन बाबत मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण क्रमांक 41 दिनांक 21 जनवरी 2022 में प्रकाशित मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ B-1-83-21-2-पांच (2) दिनांक 21 जनवरी 2022 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते है ।
179 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2022
180
संशोधन
1. उक्त अधिसूचना की कंडिका क्रमांक 1.2 में निम्नानुसार तृतीय पैरा जोड़ा जाता है : - "वर्ष 2022-23 में राज्य के 35 जिलों में नवीनीकरण की कार्यवाही किये जाने के अनुक्रम में नवीनीकरण के साथ - साथ लॉटरी के माध्यम से भी मदिरा दुकान समूहों का निष्पादन वर्ष 2020-21 हेतु जारी आबकारी नीति में प्रावधानित प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाएगा । नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अन्य इच्छूक पात्र आवेदकों से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए समग्र में यदि जिले में संचालित मदिरा दुकानों के एकल- समूहों पर वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य में निहित राजस्व के 70 प्रतिशत अथवा उससे अधिक राशि के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो ऐसे समूहों का नवीनीकरण/ लॉटरी से निष्पादन किया जाकर शेष समूहों को ई- टेण्डर के माध्यम से निराकृत किया जाएगा । "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022 .