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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 08, Part Part 1, 25 February 2022

Published 25 February 2022

Type
Ordinary
Gazette no.
08
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2022-02-25.08.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 2022- फाल्गुन 6 , शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

4.-( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2022

क्र. ई - 1-97-2021-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 20/ 7/ 2021 - EO ( MM-1 ) , दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के अनुक्रम में श्री बी. विजय दत्ता, भाप्रसे ( 2011 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा आयुक्त, विमानन एवं संचालक, विमानन की सेवाएं उपसचिव, भारत सरकार, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय , नई दिल्ली के पद पर दिनांक 12-01-2022 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि , जो भी बाद में हो , से चार वर्ष कीअवधिके लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं .

811

भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2022

क्र. ई - 1-153-2021-5-एक.- सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-45-2021 - AIS - I, दिनांक 03 जनवरी , 2022 द्वारा श्री श्यामबीर, भाप्रसे (MP 2018 ) की सेवाएं 3 वर्ष के लिए अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश संवर्ग से जम्मूएवं कश्मीर संवर्ग को सौंपी गई हैं .

(2) अतः , राज्य शासन, एतद्वारा , श्री श्यामबीर, भाप्रसे (MP: 2018 ) , अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) , जोबट जिला अलीराजपुर को जम्मूएवं कश्मीर संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त करता है .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-- 2022 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

812

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2022

क्र. ई- 1-7-2022-5- एक. श्री आदित्य सिंह ( 2014 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अपर कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2022

क्र. ई- 1-9-2022-5- एक. श्री भरत यादव, भाप्रसे ( 2008 ) , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, विमानन एवं संचालक, विमानन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

क्र. ई- 1-10-2022-5- एक.-डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, भाप्रसे (2019) , अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अवर, सचिव मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2021

क्र. ई - 1-266-2021-5- एक. श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, भाप्रसे (1992) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री जे. एन. कांसौटिया, भाप्रसे ( 1989 ) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पशुपालन विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2022

क्र. ई- 1-16-2022-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

नवीन पदस्थापना

(3) अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

क्र. अधिकारी का नाम बैच एवं वर्तमान पदस्थापना (1) (2) 1 सुश्री शैलबाला अंजना मार्टिन (2009) , संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल.

(3) (1)

(2)

2 श्री दिनेश श्रीवास्तव ( 2010 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनजातीय कार्य विभाग.

संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल.

संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं मध्यप्रदेश, भोपाल.

3 श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी ( 2011 ) , संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश , भोपाल.

भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2022

क्र. ई- 1-7-2021-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी, जो भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2021 AIS ( I) -B , दिनांक 17 जनवरी 2022 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में दर्शाए राज्य प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 17 जनवरी 2022 से भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के उसी संवर्गीय पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है:-

तालिका

वर्तमान पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम

(3) (1) (2)

1 श्रीमती रानी बाटड

मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला.

उपसचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय 2 श्री सुधीर कुमार कोचर

3 श्री नियाज अहमद खान उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.

4 श्रीमती जमुना भिड़े मुख्यकार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रतलाम.

5 श्री संजय कुमार जैन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग तथा सचिव , मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) .

813

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

(2 ) नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी , जो भारत सरकार , कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2021 AIS ( I ) -B , दिनांक17 जनवरी 2022 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं, और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में दर्शाए राप्रसे संवर्ग के असंवर्गीय/ संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं , को दिनांक 17 जनवरी, 2022 से उक्त पदों को उक्त अधिकारियों के इन पदों पर पदस्थ रहने की तिथि तक, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित खाना ( 4 ) में दर्शाये गए संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में अंकित पदों पर पदस्थ घोषित किया जाता है:-

तालिका

अधिकारी का नाम क्र.

(2)

(1)

1

श्री चन्द्रशेखर शुक्ला (3) विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, नर्मदा घाटी विकास तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग.

2

श्री दिलीप कुमार, कापसे 3

श्री बुद्धेश कुमार वैद्य 4

डॉ. वरद मूर्ति मिश्रा

कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, भोपाल.

श्री विनय निगम

5

महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल.

भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को धारित असंवर्गीय पद का नाम

भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाता है

(4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत .

मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.

जिला पंचायत. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण , भोपाल.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत .

अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर

डॉ. अभय अरविन्द बेडेकर 6

7

श्री अजय देव

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर

8

श्रीमती नीतूमाथुर

संयुक्त आयुक्त, ( लिटिगेशन एवं समन्वय ) , ग्वालियर .

9

श्रीमती अंजू पवन भदोरिया विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल.

श्रीमती राखी सहाय 10

उप सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर.

11

सुश्री शीला दाहिमा

अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश, भोपाल.

12

श्रीमती बिदिशा मुखर्जी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी , मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल , भोपाल.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

814

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2022

क्र. ई - 1-25-2022-5- एक.- श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 2009 ) , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल , दिनांक 1 फरवरी 2022

क्र. ई- 1-24-2022-5 - एक. - नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है : -

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम, बैच एवं

वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष

घोषित किया गया

(4)

(3)

(2)

(1)

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन 1.

वि.क.अ.- सह- आयुक्त-सह-

श्री संजय गुप्ता (2007 ) ,

पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ,

कलेक्टर,

मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक,

जिला हरदा.

राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक

संघ, भोपाल.

2.

कलेक्टर,

श्री इलैयाराजा टी . ( 2009) ,

कलेक्टर,

जिला जबलपुर.

जिला रीवा.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक,

3. श्री कर्मवीर शर्मा ( 2010) ,

कलेक्टर जिला जबलपुर.

ऊर्जा विकास निगम, भोपाल.

4.

कलेक्टर,

श्री मनोज पुष्प ( 2011 ) ,

जिला रीवा.

कलेक्टर,

जिला अलीराजपुर.

5.

कलेक्टर,

श्री ऋषि गर्ग ( 2013 ) ,

जिला हरदा.

कार्यकारी संचालक,

मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास

निगम, क्षेत्रीय कार्यालय,

भोपाल तथा कार्यकारी

संचालक, औद्योगिक विकास

निगम, भोपाल ( अतिरिक्त

प्रभार) तथा उप सचिव ,

मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक

नीति एवं निवेश प्रोत्साहन

विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .

815

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

कलेक्टर,

6. श्री राघवेन्द्र सिंह ( 2013 ) ,

जिला अलीराजपुर.

अपर आयुक्त,

वाणिज्यिक कर, इंदौर.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 7. सुश्री नेहा मीना ( 2014 ) ,

अपर कलेक्टर, जिला नीमच.

अपर आयुक्त,

वाणिज्यिक कर, इंदौर.

8.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , शहडोल.

श्री हिमांशु चन्द्र ( 2015) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इंदौर तथा अपर कलेक्टर, जिला इंदौर.

( 2 ) श्री कर्मवीर शर्मा , भाप्रसे ( 2010 ) द्वारा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे ( 2000 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश , पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम , भोपाल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग , केवल प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2022 सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ) मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2022

क्र. एफ 5-04-2022 - एक( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इंदौर का ओ.एस.डी. - कम-पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 59-(दो-1-26-2021 ) , दिनांक 11 जनवरी 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 20 दिसम्बर 2021 का एक दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .

क्र. एफ-11-184-2021- सूअप्र-1-9-44 - राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , को दिनांक 17 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022 तक, कुल चौदह दिवस की अवधि के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मधु नाहर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2022

क्र. 125-145-2019- एक-10 . राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. माहेश्वरी, उप लोकायुक्त , भोपाल को दिनांक 10 से 14जनवरी 2022 तक ( 05 दिवस ) के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

क्र. एफ 5-18-2021 - एक( 1 ) .-माननीया न्यायाधिपति, श्रीमती सुनीता यादव , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर का ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 86-(दो -1-11-2021 ) , दिनांक 06 जनवरी 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 23 दिसम्बर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक के शीतकालीन/ सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008 Estt (ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह द्वितीय अवसर है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

816

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से सोलह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती श्रद्धा तिवारी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती श्रद्धा तिवारी , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र. एफ- 5-24-2021- एक ( 1 ) माननीय न्यायाधिपति, श्री अरुण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 5372- ( दो-1-22/2021 ) , दिनांक 22 दिसम्बर 2021 के अनुक्रम में, दिनांक 30 नवम्बर एवं 10 दिसम्बर 2021 का कुल दो दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .

भोपाल , दिनांक 9 फरवरी 2022 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , अवर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ -1 ( ए ) 193-1991- ब-2- दो- राज्य शासन , श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 21 से 28 जनवरी 2022 तक, आठ दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2022

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से सोलह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. एफ-1 (ए) 73-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री अनुराग , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का दिनांक 27 दिसम्बर 2021 से 7 जनवरी 2022 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26 दिसम्बर 2021 व 08-09 जनवरी 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2022

क्र. एफ. 1 (ए) 193-1991- ब-2- दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 जनवरी 2022 को निरस्त करते हुए, राज्य शासन , श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश , मानव अधिकार आयोग, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष 2022-23 में दिनांक 04 से 11 फरवरी 2022 तक, कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 12-13 फरवरी 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर मुल्लापुर एस.ए.एस. नगर ( पंजाब ) जाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-

स्वयं

1. श्री बी. बी. शर्मा

क्र. एफ-1 ( ए) 69-2013-ब- 2- दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23 नवम्बर 2021 द्वारा श्री संजय तिवारी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु. मु. , भोपाल का दिनांक 13 से 24 दिसम्बर 2021 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश अपरिहार्य कारणों से उपभोग नहीं किये जाने से निरस्त करता है.

पत्नी

2. श्रीमती कांता शर्मा

भोपाल , दिनांक 7 फरवरी 2022

पुत्र

3. श्री ईशान शर्मा

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री श्री बी. बी. शर्मा , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. एफ -1 (ए)45-2020- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्रीमती श्रद्धा तिवारी , भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16 से 23 दिसम्बर 2021 तक , आठ दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

(3 ) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2022

फा. क्र. 639 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 3376 , 3295 - इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 3 सितम्बर 2020 द्वारा लोकायुक्त संगठन के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त विशेष शासकीय अधिवक्ता, श्री सुशांत तिवारी, अधिवक्ता, ग्वालियर के कार्यकाल में दिनांक 4 सितम्बर 2021 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है.

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2022

फा. क्र. 608- इक्कीस- ब ( दो) 2022.- राज्य शासन , एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में विचाराधीन वन अपराध प्रकरण क्रमांक 28060/02 में सेशन न्यायालय, सागर के द्वारा आरोपियों को दोषमुक्त किये गये आदेश के विरुद्ध दायर अपील ( एम.सी.आर.सी. क्रमांक 60275/2021 ) में श्री कार्तिक शुक्ल , अधिवक्ता, निवासी नागपुर को अतिरिक्त अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करता है. उनके व्यय का भुगतान वाईल्ड लाईफ कंजर्वेशन सोसायटी , बेंगलौर द्वारा वहन किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वैभव विकास शर्मा, अतिरिक्त सचिव.

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2022

क्र. एफ- 11-5 ( 10-1 ) 2006- उन्तीस- 2.- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए) ( सी ) ( डी) के अंतर्गत श्री. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर श्री अभिजीत

817 अग्रवाल , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को वित्त विभाग की सहमति दिनांक 11 जनवरी 2022 से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक के पद पर मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 10 फरवरी 2022

क्र. एफ- 16-02-2022- ए- ग्यारह . बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , मेसर्स गेल ( इंडिया ) , विजयपुर, जिला- गुना, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4963 एवं इकोनोमाइजर एमपी/ई-172 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 16 फरवरी से 15 मई 2022 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है.

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश, भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी .

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

818

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 11 फरवरी 2022

क्र. एफ-3-04-2022 - अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 5579-टी सी- 71 - नरसिंहपुर- उपां-नग्रानि-2021 , भोपाल दिनांक 16 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित नरसिंहपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

क्रमांक ग्राम

प्लाट क्रमांक

नजूलशीट ब्लॉक क्रमांक

(4)

(3)

(2)

(1)

14/2

10

कंदेली

1

अनुसूची

उपांतरण पश्चात्

प्रस्तावित भू- उपयोग क्षेत्रफल (हे. में)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(6)

(7)

(5)

0.2997

मिश्रित एवं मार्ग वाणिज्यिक, वर्तमान बस स्थानक

एवं मार्ग.

योग .. 0.2997

शर्तें

1. स्थल के सम्मुख मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 12.00 मीटर रखना अनिवार्य. होगी.

2. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी.

3. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानुसार लागू होंगे.

4. उपरोक्त उपांतरण नरसिंहपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ- 3-08-2022 - अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 5203-टी सी- 36- उपां- डबरा- नग्रानि-2021 , भोपाल दिनांक 25 नवम्बर 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित डबरा विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

खसरा क्र.

ग्राम

क्रमांक

(3)

(2)

(1)

1

530, 531 एवं 537 रामगढ़ तहसील डबरा जिला ग्वालियर.

में से अनुसूची

क्षेत्रफल (हे. में)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (6)

(5)

(4)

मिश्रित

6.208 में से

परिवहन के अन्तर्गत बस स्टेण्ड

0.285

योग .. 0.285

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी.

2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानुसार लागू होंगे.

3. उपरोक्त उपांतरण डबरा विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

819

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2022

फा क्र . 746 - इक्कीस ब( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर एवं ग्वालियर में विधि अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी समस्त आदेशों को ( नई दिल्ली में पूर्व से पदस्थ अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं उप महाधिवक्ता को छोड़कर ) अधिष्ठित करते हुए, महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर एवं ग्वालियर में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरन्तर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय - समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के

करता है :-

अधीन,

महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर

नाम

क्र.

(2)

(1)

1. Shri Ashish Anand Barnad Presently working as Dy. A. G.

2. Shri Harpreet Singh Ruprah Enroll . No. - 2532/ 1999

3. Shri Abhay Prakash B. R. Enroll No. - 1493/1991 Attached Delhi

4. Shri Bharat Singh Enroll . No. D - 1882/ 1999 Attached Delhi

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर उप महाधिवक्ता, जबलपुर

नाम

क्र.

(2)

(1)

1 . Shri Vivek Sharma

Already working as Dy . A. G.

2. Shri Amit Seth Enroll . No. - 508/2003 .

3. Smt . Janhvi Pandit Enroll . No. - 1387/ 2005

4. Shri Swapnil Ganguly Already working as Dy . A. G.

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर

क्र. नाम

(1) (2)

1. Shri Shiv Kumar Kashyap Already working as GA.

2. Shri Pradeep Singh Already working as GA .

3. Shri Pramod Saxena Already working as GA .

4. Shri Yogendra Das Yadav Already working as GA .

5. Shri Piyush Dharmadhikari Already working as GA.

6. Shri Akhilendra Singh Already working as GA .

7. Shri Pradeep Kumar Gupta Already working as GA.

8. Shri Satyapal Chadar Already working as GA.

9. Shri Gulabkali Patel Already working as GA.

10. Shri Bramhadatt Singh , Already working as GA .

11. Shri Rajeshwar Rao Already working as GA.

12. Shri Shiv Kumar Shrivastava Already working as GA .

13. Shri Ankit Agrawal Already working as GA.

14. Shri Mukund Agrawal Enroll No. 2589/1996 .

15. Smt . Priyanka Mishra Already working as GA .

16. Shri Darshan Soni Already working as GA .

17. Shri Ritwik Parashar Already working as GA .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

820

(2)

(1)

18. Shri Siddharth Singh Enroll No. 339/2004 .

19. Shri Vivek Lakhera Enroll No.3856/2005 .

20 . Shri Ajay Shukla Enroll No. 1751/2001 .

21. Shri Chandrakant Mishra Enroll No. 966/1990 .

22 . Shri G. P. Singh Enroll No. 1798/1995 .

23 . Shri Arvind Singh Enroll No.842/1999 .

24. Shri Aditya Gupta Enroll No. 1364/1999 .

25. Shri Yogesh Dhande Enroll No. 1804/1995 .

26. Shri Ved Prakash Tiwari Enroll No. 3502/2006 .

27. Shri Chandra Mohan , Tiwari Enroll No. 1369/2005 .

28 . Shri Akshya Namdeo Enroll No. 2345/2004 .

29 . Shri Amit Kumar Sharma Enroll No. 606/2007 .

30. Shri Pramod Thakre Enroll No. 2380/1996 .

31. Shri Aayush Dev Bajpai Enroll No. 1590/2012 .

32. Shri Narendra Chaurasia Enroll No.2694/2000 33. Shri Ashok Sinha Enroll No. 2744/2001 .

34. Shri Yas Soni Enroll No. 1194/2011 .

35 . Shri Pramod Pandey Enroll No. 2240/2001 .

(2)

(1)

36. Shri Praveen Namdeo Enroll No. 1645/2005 .

37. Shri Subodh Kathar Enroll No. 1794/1992 .

38. Shri Rajesh Chand Enroll No. 3749/1999 .

39. Shri Abhay Shankar Pathak Enroll No. 1193/1994 .

40. Shri Girish Kekre Enroll No. 2818/1996 .

41. Shri Suyash Thakur Enroll No. 2622/2013 .

42. Shri Dilip Kumar Shrivastava Enroll No. 81/1997 .

43 . Shri Rohit Jain Enroll No. 1158/2007 .

44. Shri Ajit Rawat Enroll No. 175/2007 .

45. Shri Kamal Singh Baghel Enroll No. 1279/1994 .

46. Shri Naveen Dubey Enroll No. 183/2001 .

47. Shri Manas Mani Verma Enroll No. 2093/2005 .

48. Shri Piyush Jain Enroll No. 1759/2006 .

49. Shri Lalit Joglekar Enroll No. 2133/2001 .

50. Shri Chandrapal Singh Parmar Enroll No. 2130/1997 .

51. Shri Ramji Pandey Enroll No. 1529/2003 .

52. Ku . Shweta Yadav Enroll No. 1536/2013 .

53. Shri Divesh Jain Enroll No. 2574/1993 821

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

(2)

(1)

54. Shri Sudeep Chatterjee Enroll No. 2952/2000 .

55 . Shri D. K. Paroha Enroll No. 2092/1995 .

56. Shri Vijay Soni Enroll No. 2867/1999 .

महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर उप शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर

नाम

क्र.

(2)

(1)

1. Shri Alok Agnihotri Enroll No. 1839/2013 .

2. Shri Achyutendra Singh Baghel , Enroll No. 557/2014 .

3. Shri Santosh Yadav Enroll No. 958/2007 .

4. Shri Pramod Kumar Choubey Enroll No. 1260/1991 .

5. Shri Atmaram Ben Enroll No. 1761/2009 .

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर अतिरिक्त महाधिवक्ता, इन्दौर

नाम

क्र.

(2)

(1)

1. Shri Pushyamitra Bhargawa Already working as Addl . AG .

2. Shri Umesh Gajankush Enroll No.2879/1994 .

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर उप महाधिवक्ता, इन्दौर

नाम

क्र.

(2)

(1)

1 . Shri Manish Nair Enroll No. 460/1998 .

2. Shri Shrey Raj Saxena Already working as Dy. A.G. अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर

नाम

क्र.

(2)

(1)

1 . Smt . Mamta Shandilya Already working as G.A.

2. Shri Vineeta Phaye Already working as G.A.

3. Shri Sanjay Karanjawala Already working as G.A.

4. Shri Amit Sisodiya Already working as G.A.

5. Shri Aditya Garg Already working as G.A.

6. Shri Hemant Sharma Already working as G.A.

7. Shri Valmik Shakargaye Already working as G.A.

8 . Shri Ranjeet Sen Already working as G.A.

9. Bharti Lakkad Already working as G.A.

10. Shri D. K. Dubey Already working as GA at Delhi .

11. Shri Akash Sharma Enroll No. 2781/2000 .

12. Shri Mukesh Sharma Enroll No. 1431/2013 .

13. Shri Nitin Bhati Enroll No. 1287/2004 .

14. Shri Vaibhav Bhagwat Enroll No. 2080/1999 .

15. Shri Bhaskar Agrawal Enroll No. 2479/2008 .

16. Shri Rajesh Joshi Enroll No. 1569/1993 .

822

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

(1)

(2)

17 . Shri Mukesh Kumawat Enroll No. 2964/2005 .

18. Shri Kamal Kumar Tiwari Enroll No. 1234/2004 .

19. Shri Vishal Sanothiya Enroll No. 2783/2010 .

20. Shri Ritnesh Raghuvanshi Enroll No. 2743/2007 .

21. Shri Rahul Solanki Enroll No. 1157/2012 .

22. Shri Kaustubh Pathak Enroll No. 2004/2009 .

23 . Shri Bhuwan Deshmukh Enroll No. 1549/2002 .

24. Shri Govind Purohit Enroll No. 1061/2008 .

25. Anuradha Mishra (attached at Delhi ) Enroll No. 2872/2009 .

26. Shri Raghvendra Singh Bais Enroll No. 2770/1996 .

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर उप शासकीय अधिवक्ता , इन्दौर क्र. (1)

नाम (2)

1. Smt. Versha Singh Thakur Enroll No. 1569/2011 .

2. Shri Hitendra Tripathi Enroll No. 2975/2006 .

3. Shri Santosh Singh Thakur Enroll No. 1515/2005 .

4. Shri Rajendra Singh Suryavanshi Enroll No. 91/2009 .

5. Shri Gaurav Singh Chouhan Enroll No. 529/2014 .

[ भाग 1 अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर अतिरिक्त महाधिवक्ता, ग्वालियर

नाम (2)

क्र. (1)

1. Shri Ankur Mody Already working as Addl . A. G.

2. Shri M. P. S. Raghuvanshi Already working as Addl . A. G.

3. Shri Rohit Mishra Already working as Addl . A. G.

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर उप महाधिवक्ता, ग्वालियर

क्र. (1)

नाम (2)

1. Shri Rajesh Shukla Already working as Dy. A. G.

2. Shri Ravindra Singh Kushwah Already working as Dy . A. G.

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर

क्र. (1)

नाम (2)

1. Shri Sanjay Sharma Already working as G.A.

2. Shri Kuldeep Singh Already working as G.A.

3. Shri Anil Shukla Already working as G.A.

4. Mohd . Siraz Quraishi Already working as G.A.

5. Shri Bhanu Pratap Singh Chauhan Already working as G.A.

6. Shri Pramod Pachauri Already working as G.A.

7. Shri Deepak Khot Already working as G.A.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

(1)

(2)

8. Shri Neelesh Tomar Already working as G.A. 9. Shri Brij Mohan Shrivastava Already working as G.A. 10. Shri Ajay Nirankari Already working as G.A. 11 . Shri Rajeev Upadhyay Already working as G.A. 12 . Shri Giriraj Kishore Agrawal Already working as G.A. 13. Shri Kaushlendra Singh Tomar Already working as G.A. 14. Shri Rajkumar Awasthy Already working as G.A. 15. Shri Varun Kaushik Already working as G.A. 16. Shri Avaneesh Singh Already working as G.A. 17. Shri Jeetesh Sharma Already working as G.A. 18. Smt . Abha Mishra Already working as G.A. 19. Shri Ashok Singh Chouhan Already working as G.A. 20. Shri Nirmal Kumar Sharma Already working as G.A. 21. Shri Mahendra Kumar Jain Already working as G.A.

823 (1)

(2)

22. Shri Ramadhar Choubey Already working as G.A.

23. Shri Naval Kishore Gupta Already working as G.A.

24. Shri Devendra Choubey Already working as G.A.

25. Shri Yash Raj Bundela Already working as G.A.at Delhi 26. Dr. Anjali Gyanani Enroll No.3723/2005 .

27. Shri Sushant Tiwari Enroll No.1884/2004 .

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर उप शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर

नाम (2)

क्र. (1)

1. Shri Lokendra Shrivastava Already working as Dy . G.A.

2. P. P. S. Vajeeta Already working as Dy. G.A.

3. Shri Gopal Chourasia Already working as Dy . G.A.

4. Shri Pawan Singh Raghuvanshi Enroll No.1290/2007.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01 -वेतन -001- अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

824

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 21 जनवरी 2022 क्र. 76- अ-82-20-21 - भू- अर्जन- 22-492

५. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धार- 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में बर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियों लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

1 परियोजना का नाम:-

बीना सिंचाई परियोजना मढिया बांध निर्माण

2 भूमि का विवरण : -

1. जिला

सागर

2. तहसील

राहतगढ़

3. ग्राम

हुराकुटगवां

24

4. पटवारी ह. नं.

87.969 हे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची - 01::

स.क्र. भूस्वामी का नाम/ पिता का नाम

अर्जित भूमि ( रकवा हे. में) भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां

खसरा क्रमांक

स्वामि त्वका प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा (हे. में) सिंचित असिंचित पड़ती

2

3

4

6

7

9 1

5

8

1

0.490 0.000

0.700

219/385

2 बेरी , 2 छेवला

0.000

भूमि स्वामी

पूरन वल्द धनीराम पता सा. भूरेरू भूमिस्वामी

0.399

0.000

1.600

0.000

223/2

भूमि स्वामी

तरूण पिता हरगोविंद जाति साहू पता 2 हुराकुटवागुबां राहतगढ़ सागर म०प्र० सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

243 0.740

0.000

3

0.025

0.000

भूमि रवामी

श्यामलाल पिता आलम पता सा. परासरी कलां भूमि स्वामी

244 0.320

0.162 0.000

4

0.000

भूमि स्वामी

भागवती बाई पति लछमन पता सा. पारासरी कलां भूमि स्वामी 825

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

9

8

6

7

4

5

3

2

1

0.030

0.000

0.600

0.630

246/1

5

नलकूप 1 बेरी, 2 छेवला

भूमि स्वामी

क्रांतिबाई पति प्रमोद कुमार पता सा. देह भूमिस्वामी

1 पक्काकुआ

0.000

0.000

0.550

0.550

246/2

भूमि स्वामी

कृष्णपाल सिंह वल्द अनारसिंह पता 6 सा. देह भूमि स्वामी

0.040

0.000

0.510

0.640

246/3

भूमि स्वामी

यशवंतसिंह वल्द बलराम पता हुरा 7 कुटगवां राहतगढ़ सागर म०प्र ० सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

1 पक्काकुआ

0.015

0.000

0.395

0.410

246, 246/4/1

भूमि स्वामी

किशोरसिंह पुत्र बलराम पता हुरा 8 कुटगवां राहतगढ़ सागर म ०प्र ० सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

0.015

0.000

0.205

0.220

246/4/2

9

भूमि स्वामी

विनय पुत्र किशोरसिंह पता राहतगढ सागर म०प्र ० सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

0.040

0.000

1.550

253 1.590

10

भूमि स्वामी

शारदाबाई वेवा शिवनारायण पता सा. परासरीकला भूमि स्वामी

2 बेरी

0.000

0.000

0.630

254 1.550

11

भूमि स्वामी

हरिनारायण वल्द ओकारप्रसाद पता सा. देह भूमिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

826

9

8

6

7

5

4

3

2

1

0.000

0.000 0.138

0.370

255/1

12

भूमि स्वामी

0.000

0.087

0.000

0.680

266/1

कृष्णकुमार पिता भवानीप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म ० प्र ० 1/6 भाग भूमिस्वामी श्रीबाई पुत्री भवानीप्रसाद पता द्वराकुटगवां राहतगढ सागर म० प्र० 1/6 भाग भूमिस्वामी नरेन्द्र पिता सीताराम पता हराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/48 भाग भूमिस्वामी विशाल पिता सीताराम पता हुराकुटगयां राहतगढ सागर म ०प्र० 1/48 भाग भूमिस्वामी ब्रजेश पिता सीताराम पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म ० प्र० 1/48 भाग भूमिस्वामी विकास पिता सीताराम पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म० प्र० 1/48 भाग भूमिस्वामी रमाकांत नाबा पिता सीताराम पता इराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/48 भाग भूमिस्वामी अनीता पुत्री सीताराम पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म ०प्र० 1/48 भाग भूमिस्वामी सुरेखा पिता सीताराम पता हृराकुटगवां राहतगढ सागर म०प्र० 1/48 भाग भूमिस्वामी संतोंषरानी बेवा सीताराम पता हराकुटगवां राहतगढ सागर म० प्र० 1/48 भाग भूमिस्वामी नीरज पिता शिवनाराण पता इराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी नितिन पिता शिवनाराण पता हराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र 0 1/36 भाग भूमिस्वामी नवीन नावा पिता शिवनाराण पता द्वराकुटगवां राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/36 भाग भूमिस्वामी नीरू पिता शिवनाराण पता इराकुटगवां राहतगढ सागर म 0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी नीलम पुत्री शिवनाराण पता हराकुटगवां राहतगढ सागर, म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी शारदाबाई बेवा शिवनाराण पता डुराकुटगवां राहतगढ सागर म0 प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी परषोत्तम पिता द्वारकाप्रसाद पता हराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी सुरजीत पिता द्वारकाप्रसाद पता इराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी सोनु पिता द्वारकाप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी सरला पुत्री द्वारकाप्रसाद पता हराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी सुषमा पुत्री द्वारकाप्रसाद पत्ता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी सोनुबाई पुत्री द्वारकाप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म० प्र० 1/36 भाग भूमिस्वामी रामशंकर पिता सुन्दरलाल पता इराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र 0 1/30 भाग भूमिस्वामी कमलाबाई पुत्री सुन्दरलाल पता इराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/30 भाग भूमिस्वामी नीतिबाई पुत्री सुन्दरलाल पता हराकुटगवां राहतगढ सागर म०प्र० 1/30 भाग भूमिस्वामी विनीताबाई पुत्री सुन्दरलाल पता इराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/30 भाग भूमिस्वामी कीर्ति पुत्री तीरथ पता डुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र 0 1/90 भाग भूमिस्वामी स्मृति पुत्री तीरथ पता हुराकुटगबां राहतगढ सागर म०प्र० 1/90 भाग भूमिस्वामी प्रीति पुत्री तीरथ पता इराकुटगवां राहतगढ सागर म० प्र० 1/90 भाग भूमिस्वामी 827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

9

8

7

6

5

3

4

2

1

0.000

0.000

0.400

0.400

255/2

भूमि स्वामी

13

अमित पिता राजकुमार जाति तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म०प्र० भूमिस्वामी

0.000

0.000

0.118

0.240

255/4

14

भूमि स्वामी

अनिल पिता हनिारायण जाति तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म०प्र० सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

0.000

0.060 0.000

0.060

255/3

भूमि स्वामी

15

बृजकिशोर तिवारी पुत्र ओकारप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म०प्र ० भाग भूमिस्वामी

0.030

0.030

255/5

16

भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.140

0.140

266/3

नीरज भीम नवीन पिता शिव नारायण शारदाबाई वेवा शिवनारायण नीलम नीतू पुत्री शिवनारायण पता निवासी ग्राम परासरीकला भूमि स्वामी

0.000

0.213

0.000

0.510

265/1

भूमि स्वामी

श्रीबाई पुत्री भवानी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म०प्र० 1/3 भाग भूमिस्वामी ललताबाई बेवा भवानी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/3 भाग भूमिस्वामी नीरज पिता शिवनारायण पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/18 भाग भूमिस्वामी नितिन पिता शिवनारायण पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म 0प्र0 1/18 17 भाग भूमिस्वामी नीरू पिता शिवनारायण पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म०प्र० 1/18 भाग भूमिस्वामी नवीन पिता शिवनारायण पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/18 भाग भूमिस्वामी नीलम पिता शिवनारायण पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/18 भाग भूमिस्वामी शारदाबाई बेवा शिवनारायण पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0 प्र0 1/18 भाग भूमिस्वामी

0.010

0.000

0.100

0.110

266/2

18

भूमि स्वामी

1 पक्काकुआ 1 छेवला

0.010

0.000

0.350

0.360

267/1

राधा पत्नी बृजकिशोर तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म०प्र ० 1/1 भाग भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

[ भाग 1 828

9

7

8

6

4

5

3

2

1

0.000

0.000

0.050

0.050

280

1 कच्चा तालाब

0.847

0.010

282 1.010

19

स्वामी

थानसींग पिता देवी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म 0 प्र0 1/4 भाग भूमिस्वामी बालकिशन पिता देवी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म 0प्र0 1/4 भाग भूमिस्वामी राधाबाई पुत्री देवी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म 0 प्र 0 1/4 भाग भूमिस्वामी प्रमोद पिता नाथूराम पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म 0प्र0 1/32 भाग भूमिस्वामी दयाचंद पिता नाथूराम पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/32 भाग भूमिस्वामी राहुत पिता नाथूराम पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/32 भाग भूमिस्वामी मदन पिता नाथूराम पता डुराकुटगवां राहतगढ सागर म 0प्र 0 1/32 भाग भूमिस्वामी गायत्री पिता नाथूराम पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/32

0.030

0.205

0,000

328 0.280

भाग भूमिस्वामी गीता पुत्री नाथूराम पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0 प्र0 1/32 भाग भूमिस्वामी राधा पुत्री पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म 0प्र0 1/32 भाग भूमिस्वामी काशीबाई बेवा नाथूराम पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र 0 1/32 भाग भूमिस्वामी

0.000

0.000 1.260

1.260

283/1

भूमि स्वामी

सुरेश अशोक महेश बबलेश पिता हरीराम दीपक योगेश दीपाली नाबा. पिस. गोपाल 20 बली व खुद मां लक्ष्मीबाई बेवा हरीराम छोटे पितानिरपत पता सा. परासरी कलां भूमिस्वामी

0.000 0.000

2.400 0.431

283/2

21

1 कच्चा कुआ

भूमि स्वामी

अनुजकुमार वल्द सूर्यप्रकाश पता सा. परासरी कलां भूमि स्वामी

0.000

0.450 0.450

283/3

1 बमूरा

0.000

0.000

0.124

285 1.030

22

भूमि स्वामी

अभयकुमार पिता सूर्यप्रकाश पता सा. परासरी कलां भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.400 0,400

279/4

1 छेवला

0.000

0.000

0.259

1.570

286

23

1 कच्चा कुआ

भूमि स्वामी

मनोहरलाल वल्द घासीराम पता सा. देह भूमिस्वामी

0.000 0.020

319 0.570 0.336 829

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

9

6

7

8

3

4

5

2

1

0.040

0.000

2.301

4.090

312

24

भूमि स्वामी

हजारी पिता मौजीलालसावित्री पति हजारीलाल पता सा. कल्यानपुर भूमिस्वामी

1 छेवला

0.010

1.321

3.960

313

25

भूमि स्वामी

रामचरण पिता हीरालाल पता सा. कल्यानपुर भूमि स्वामी

0.010

0.000

0,322

1.610

314/1

26

भूमि स्वामी

गनेश पिता भगवानसींग पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमिस्वामी जयपाल पिता भगवानसींग पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमिस्वामी कमलाबाई पुत्री भगवानसींग पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र 0 1/5 भाग भूमिस्वामी रामाकांति पुत्री भगवानसींग पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0 प्र0 1/5 भाग भूमिस्वामी रूपरानी बेवा धूमनसींग पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म०प्र० 1/5 भाग भूमिस्वामी

1 पक्काकुआ 1 नीम

0.000

0.600

0.600

314/2

27

भूमि स्वामी

नरेन्द्रसिंह पिता हजारीलाल पता नि. कल्याणपुर भूमि स्वामी

0.000

0.000 0.579

316 1.610

28

भूमि स्वामी

रामसेवक वल्द कम्मोद दशोदाबाई कुसुमबाई चन्द्राबाई जीराबाई सावित्रीबाईपुत्री कम्मोद आशीष अनिकेत ना. वा. वल्दहरसेवक भारत अर्चना शीला अंजू ना. वा. वल्द हरसेवकपा. मां व खुद मां सुखवती सुखवती बेवा हरसेवक पता सा. देह भूमि स्वामी

317 2.150 0.087

29

भूमि स्वामी

बाबूलाल पिता मौजी लालसुशीलाबाई पत्नि बाबूलाल पता सा. कल्यानपुर भूमि स्वामी

0.040

0.000

0.979

318 2.440

30

भूमि स्वामी

मिथलेश बेवा रामनारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1 पक्काकुआ 2 बेरी

0.010

0.000

2.150

2.160

295

31

भूमि स्वामी

लछमन वल्द घासीराम पता सा. देह भूमिस्वामी

1.100

0.000

1.140

272

2 बेरी , 7 छेवला

0.040 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

830

9

7

8

6

4

3

5

2

1

1 पक्काकुआ

0.010

0.000

0.042

329 0.810

32

भूमि स्वामी

माधवसिंह वल्दईश्वरसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी

1 सेमर

0.020

0.504

0.000

0.820

330

33

भूमि स्वामी

मोहरसींग पिता शमशेर पता नि. भूमि स्वामी

0.110 0.110

278

0.180 0.020

0.000

0,420

331/2

34

भूमि स्वामी

बैजन्ती पति बालकिशन पता नि. भूमि स्वामी

0.080

0.190

332

0.020

0.000

0.400

0.420

218

भूमि स्वामी

35

भागवती बाई पति लछमन पता सा. परासरीकला भूमिस्वामी

1 पक्काकुआ 1 छेवला

0.010

0.000

0.100

222 0.110

भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.700

0.700

219

36

भूमि स्वामी

आयुष वल्द अवधेश सिंह प्राची पुत्री अवधेशसिंह बब्ली बेवा अवधेशसिंह पता सा ० देह भूमिस्वामी

1 पक्काकुआ 2 बेरी

0.000

0.000

0.450

0.450

245

37

0.000

भूमि स्वामी

0.120

0.120

247

धनराज पिता मठोले पता सा. देह भूमिस्वामी

2 बेरी

0.000 0.000

0.280

0.280

250

0.000

0.000

0.030

0.030

249

38

भूमि स्वामी

कनई पिता मठोले पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.000

0.000

0.750

0.750

281/1

1 पक्का कुआ, 1 कच्चा कुआ, 1 कच्चा तालाब, 831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1 पक्काकुआ 5 बेरी , 1 अमरूद, 2 बांस घेरा

0.350

0.350

251/1

39

भूमि स्वामी

उषा तिवारी बेवा अशोक कुमार तिवारी पता राहतगढ सागर म०प्र ० 1/3 भाग भूमि स्वामी रिंकी पुत्री अशोक कुमार तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/3 भाग भूमिस्वामी पिंकी पुत्री अशोक कुमार तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म ०प्र० 1/3 भाग भूमिस्वामी

0.000

0.000

0.600

0,600

251/2

40

भूमि स्वामी

रूपेश तिवारी पुत्र अशोक कुमार तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/1, भाग भूमिस्वामी

0.000 0.000

0.600

0,600

251/3

41

भूमि स्वामी

निखिल तिवारी पुत्र अशोक कुमार तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म 0 प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी

0.150

0.150252

42

भूमि स्वामी

अनारसींग वल्द बलराम पता सा.देह भूमिस्वामी

0.000

0.000

0.600

0.600

267/2

43

भूमि स्वामी

नीतेश तिवारी पुत्र बृजकिशोर तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी

0.000

0.000

0.600

0.600

267/3

भूमि स्वामी

जोतेश तिवारी पुत्र बृजकिशोर 44 तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी

1 पक्काकुआ 1 आवंला, 1 अमरूद

0.800

0.010

0.000

0.810

268/1

45

भूमि स्वामी

खेमराज पिता मठोले पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

1 पक्काकुआ

0.010

0.000

0.810 0.800

268/2

46

भूमि स्वामी

मोहन पिता मठोले पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

1 पक्काकुआ 1 बमूरा

0.000

0.000

0.400

0.400

268/3

47

भूमि स्वामी

कैलाश पिता मठोले पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.000

0.000

0.400

0.400

281/2 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

832

9

8

7

6

4

5

3

2

1

1 कच्चा कुआ

0.000

0.000

0.140

0.140

269/1

पार्वती कोशल्याबाई पुत्री बाबुलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

48

भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.460

0.460

276/1

1 नलकूप

0.000

0.000

0.450 0.450

269/2

49

भूमि स्वामी

0.000

राजकुमार पिता ओकारप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

1.350

1.350

276/2

1 पक्का कुआ, 1 कच्चा तालाब 1 छेवला

0.000

0.000

0.230

0.230

270/1

स्वामी भूमि

50

पारवती बाई शान्तीबाई कौशिल्याबाई राजकुमारी सावित्रीबाई पुत्री बाबूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.520

270/2 0.520

51

भूमि स्वामी

प्रभा बाई पुत्री द्वारका प्रसाद पता निवासी ग्राम खुरई भूमि स्वामी

0.000

1.350

1 नलकूप , 1 कच्चा कुआ 2 बेरी, 3 छेवला

1.390

0.040

275/1

भूमि स्वामी

52

भगवानदास पिता घासीराम जाति तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म०प्र ० सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.000

0.000

1.400

1.400

275/2

53

भूमि स्वामी

रामशंकर वल्द घासीराम पता सा. देह भूमिस्वामी

0.010

0.000

0.950

0.960

277/1

54

1 पक्काकुआ 4 बेरी, 10 छेवला, 2 रेंजा, 1 सेमर

भूमि स्वामी

जसरथ सींग पिता शमशेर पता सा. देह भूमिस्वामी

0.000

0.000

0.780

0.780

277/2

55

भूमि स्वामी

रंजनसिंह बल्द शमशेरसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी

0.010

0.950

0.000

0.960

277/3

56

भूमि स्वामी

महेश पिता शमशेर पता सा. देह भूमि स्वामी

0.950

0.950

277/4

57

भूमि स्वामी

रूपसींग पिता शमशेर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 833

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

9

8

7

6

5

4

2

3

1

1 पक्काकुआ 5 बेरी , 8 छेवला , 1 शो बबूल, 1 पीपल

0.000

0.000

1.200

1.200

279/1

58

भूमि स्वामी

हरनामसिंह वल्द ईश्वरसिंह सा .देह भूमिस्वामी

0.000

0.000

1.520

1.520

279/2

59

भूमि स्वामी

माधव हरनाम पिता ईश्वरसींग रामवती बेवा ईश्वरसींग रामसखी शिवकुमारी पुत्री ईश्वरसींग पता सा.देह भूमिस्वामी

0.000

0.000

0.650

0.650

279/3

60

भूमि स्वामी

श्रीमति मीराबाई पत्नि भगवानदास पता सा. देह भूमिस्वामी

0.040

0.750

0.000

0.790

284

61

भूमि स्वामी

भगवान बिहारी वल्द छिमाधर पता सा.चंदनहारी भूमि स्वामी

0.000 0.040

2.850

2.890

287/1

1 पक्काकुआ 4 छेवला, 2 बमूरा , 1 पीपल, 1 महुआ 62

भूमि स्वामी

दिलीपसिंहपिता दरयावसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

2 बेरी

0.000

0.000

0.750

0.750

288/1

0.000

0.000

1.200

301/1 1.200

1,000

1.000

287/2

0.020

0.000

0.700

0.720

288/2

63

भूमि स्वामी

ओमप्रकाश पिता दरयावसिह पता सा. चन्दनहारी भूमि स्वामी

0.020

0.000

1.150

1.170

301/2

1 पक्काकुआ

0.000

0.000

0.140

0.140

287/382

64

भूमि स्वामी

छिमाधर खेमचन्द वल्द अमोली साहू पता निवासी चन्दनहारी भूमिस्वामी

3 बेरी , 4 छेवला, 1 बमूरा

0.070

0.000

0.630

0.700

289/1

65

भूমি स्वामी

0.520

0.520

299/1

बद्रीप्रसाद रमेश श्रीगोविंद पूरनसींग पिस. खिलान सींग गुलाबरानी बेवा खिलानसीग शिवराजसींग नारायणसीं गहरगोविंद गजराजसींग पिस. गुलाबसींग पता सा. हिन्नौतिया कलां भूमिस्वामी [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

834

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1.950 0.000

1.950

0.000

289/2

66

भूमि स्वामी

2 बेरी , 10 छेवला , 1 बमूरा, 1 रूसल्ला शिवा वल्द ओमप्रकाश पता सा. देह भूमिस्वामी

0.950

0.970

289/3

67

भूमि स्वामी

0.020

0.000

0.950

0.970

299/2

राजकुमार पिता बद्रीप्रसाद पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म०प्र ० 1/60 भाग भूमिस्वामी नरेंद्र पिता बद्रीप्रसाद पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म०प्र ० 1/60 भाग भूमिस्वामी शिवराज पिता गुलाबसिंह पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म ०प्र ० 1/8 भाग भूमिस्वामी नारायण पिता गुलाबसिंह पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म0प्र0 1/8 भाग भूमिस्वामी हरगोविंद पिता गुलाबसिंह पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म ०प्र ० 1/8 भाग भूमिस्वामी गजराज पिता गुलाबसिंह पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म०प्र० 1/8 भाग भूमिस्वामी रानी पुत्री बद्रीप्रसाद पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म० प्र० 1/60 भाग भूमिस्वामी दीपकुमारी पुत्री बद्रीप्रसाद पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म0प्र0 1/60 भाग भूमिस्वामी कृष्णकुमारी पुत्री बद्रीप्रसाद पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म ०प्र० 1/60 भाग भूमिस्वामी जनकरानी बेवा बद्रीप्रसाद पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म०प्र० 1/60 भाग भूमिस्वामी रमेश पिता खिलानसिंह पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म ०प्र० 1/10 भाग भूमिस्वामी गोविन्द पिता खिलानसिंह पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म०प्र० 1/10 भाग भूमिस्वामी पूरन पिता खिलानसिंह पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म०प्र० 1/10 भाग भूमिस्वामी गुलावरानी बेवा खिलानसिंह पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म०प्र० 1/10 भाग भूमिस्वामी 835

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

9

6

8

7

4

5

2

3

1

f

0.000

1.000

290 1.010

1 पक्का कुआ, 1 0.010 नलकूप 1 बेरी, 1 बमूरा 68

भूमि स्वामी

0.000 0.000

1.120

1.120

291/1

दयाचंद पुत्र पूरनचंद पता राहतगढ सागर म०प्र० 1/1 भाग भूमिस्वामी

1 पक्काकुआ 9 अमरूद , 1 बेरी , 4 छेवला, 1 रूसल्ला

1 पक्का कुआ

0.020

0.560 0.000

0.580

296/2/1

0.000

0.020

0.200

297 0.220

69

भूमि स्वामी

रूपेश पुत्र पूरनचंद पता राहतगढ सागर म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी

0.780

0.780

296/1/3

0.000 1.510 0.000

1.510

291/2

0.610

0.610

70

296/1/1

भूमि स्वामी

डालचंद पुत्र पूरनचंद पता राहतगढ सागर म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी

1 नलकूप

0.590

0.600

296/2/2

0.040

0.000 1.470

291/3 1.510

0.600 0.000

0.000

0.600

296/2/3

71

भूमि स्वामी

भागचंद पुत्र पूरनचंद पता राहतगढ सागर म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी

1 पक्काकुआ 2 बेरी, 2 छेवला, 2 बमूरा

0.000 0.000

0.610

0.610

296/1/2

0.000

0.000 0.110

0.110

292/1/1

72

भूमि स्वामी

पुष्पा पुत्री कोमलचंद जैन पता सागर म0प्र0 1/2 भाग भूमिस्वामी खुशीबाई पुत्री कोमलचंद जैन गता राधेश्याम भवन के पास तुलसी नगर वार्ड 19 तुलसी नगर वार्ड 19 सागर सागर म0 प्र0 1/2 भाग भूमिस्वामी [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

836

9

8

7

6

5

3

4

2

1

0.000

0.260

0.260 0.000

292/1/2

73

भूमि स्वामी

2 बेरी , 2 छेवला

0.518 0.002

0.000

0.520

294/1

राजेश कुमार जैन पुत्र कोमलचंद जैन पता गोल कूआ के पास सुबेदार वार्ड गोल कुआ के पास सूबेदार वार्ड सागर म 0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी

0.002

0.778

0.780 0.000

294/2

74

भूमि स्वामी

राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र कोमलचंद जैन पता वार्ड न 10 अजंता टाकीज के सामने गढ़ोईपुर रायसेन म 0प्र 0 1/1 भाग भूमिस्वामी

0.003

0.777

0.000

0.780

294/3

75

भूमि स्वामी

विजय कुमार जैन पुत्र कोमलचंद जैन पता वार्ड न 17 टीचर कॉलोनी टीचन कॉलोनी रायसेन म० प्र० 1/1 भाग भूमिस्वामी

0.003

0.000 0.777

0.780

294/4

76

भूमि स्वामी

प्रकाश चंद पुत्र कोमलचंद जैन पता गोल कुंआ मार्ग बर्धमान कॉलोनी सूबेदार वार्ड वर्धमान कॉलोनी सूबेदार वार्ड सागर म 0 प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी

0.000

0.000

0.540

0.540

292/2

77

भूमि स्वामी

कीर्ति पनि दीपक जैन पता सा. बेगमगंज भूमिस्वामी

0.000

0.000

1.200

1.200

296/1/4

भूमि स्वामी

वर्षा पुत्री राजीवकुमार पता राहतगढ़ सागर म0प्र 0 1/2 भाग भूमिस्वामी आकांक्षा पुत्री सुशीलकुमार पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग 78 भूमिस्वामी अनुराम नाबा पुत्र सुशीलकुमार पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमिस्वामी अर्पित नाबा पुत्र सुशीलकुमार पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमिस्वामी

0.000

0.000

2.710

2.710

296/1/5

79

भूमि स्वामी

मनोज पुत्र पूरनचंद पता राहतगढ़ सागर म ०प्र० 1/1 भाग भूमिस्वामी 837

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

3

4

2

1

298

80

भूमि स्वामी शिवराजसिंह वल्द गुलाबसिंह पता सा.हिनौतिया कलां भूमिस्वामी

303

81

भूमि स्वामी नेत्रपालसिंह पिता विरेंद्र सिहं पता सा.चंदनहारी भूमिस्वामी

304

82

भूमि स्वामी रागिनी पति राजेन्द्रकुमार पता सा. परासरी कलां भूमि स्वामी

305/3

9

8

6

7

5

0.000 0.000

0.210

0.210

3.820 3.800 0.000 0.020

1 पक्काकुआ 2 बेरी , 2 छेवला, 3 बमूरा , 1 उमर, 1 रेजा

0.030

0.000

0.280 0.250

0.000 0.030

1.650

1.680

0.000 0.000

1.300

305/1 1.300

83

भूमि स्वामी राजवर्धन ना वा वल्द वली राजेन्द्र कुमार पता सा. देह भूमिस्वामी

305/2

84

भूमि स्वामी आदर्श ना वा वल्द वली जितेन्द्रकुमार पता सा. परासरी कला भूमिस्वामी

305/4

85

भूमि स्वामी सुधा पति जितेन्द्र कुमार पता निवासी परासरीकला भूमि स्वामी

306/1

86

भूमि स्वामी रघुवीरसिंह पुत्र मूरतसिंह पता कल्यानपुर बेगमगंज रायसेन म०प्र ० 1/1 भाग भूमिस्वामी

306/2

भूमि स्वामी कमलसिंह पुत्र रघुवीरसिंह पता 87 कल्यानपुर बेगमगंज रायसेन म०प्र ० 1/1 भाग भूमिस्वामी

1 पक्काकुआ

0.000 0.010

1.310 1.300

1.960

1.960

0.025

0.095

0.000

0.120

1 पक्काकुआ

0.000 0.025

1.905

1.930 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

838

9

7

8

6

4

5

3

2

1

0.020

0.000 0.400

0.420

308

88

स्वामी

श्रीराम पिता अजद्दीप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमि स्वामी सुमंत्रा पुत्री अजद्दीप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म०प्र ० 1/5 भाग भूमि स्वामी इन्द्रा पुत्री अजद्दीप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म 0 प्र 0 1/5 भाग भूमि स्वामी मल्ली पुत्री अजद्दीप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमि स्वामी संतोषरानी बेवा मकुन्दी पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/35 भाग भूमि स्वामी दीपेश पिता मकुन्दी पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0 प्र0 1/35 भाग भूमि स्वामी बेनी पुत्री मकुन्दी पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0 प्र0 1/35 भाग भूमि स्वामी सरोज पुत्री मकुन्दी पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/35 भाग भूमि स्वामी उर्मिला पुत्री मकुन्दी पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/35 भाग भूमि स्वामी रानी पुत्री मकुन्दी पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र 0 1/35 भाग भूमि स्वामी हर्षित पिता गनपत पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म 0प्र0 1/40 भाग भूमि स्वामी लाली पुत्री गनपत पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म०प्र ० 1/40 भाग भूमि स्वामी मिली पुत्री गनपत पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/40 भाग भूमि स्वामी विनोदबाई बेवा गनपत पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म ०प्र ० 1/40 भाग भूमि स्वामी

0.450

0.450

309

1 बेरी

0.230 0.230

89

310

भूमि स्वामी

भागवतीबाई जोजे साहबसींग पता सा. भूरेरू भूमि स्वामी

0.200 0.030

0,000

311 0.230

1.060

124

71.765 15.144

108.660 839

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों एवं मकान इत्यादि का विवरण

स.क्र

खसरा नं.

अर्जित संपत्ति का

विवरण

मकान धारक का नाम

भू- धारक का विवरण

क्षेत्रफल वर्ग मी. में

धारा 3 ड के तहत प्रभावित कुटुंब

7 3

4

5

6

2

1

135.00

निरंक 1

291/3

कच्चाकमरा , मिट्टी

पत्थर की जुडाई

भागचंद पिता पूरनचंद

भागचंद पिता पूरनचंद

प्रभावित भूमि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का मौजा दाऊदपुर पटवारी हल्कानं . 0031 तहसील राहतगढ जिला सागर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 4, 6/1 , 9, 11 एवं 59 रकवा क्रमशः 5.57, 21.57, 4.12, 7.27 एवं 6.38 हेक्टेयर कुल रकवा 44.91 हेक्टेयर पर शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा तथा म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र.

22(ए)/117/18/एम.पी.एस/31/1761/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा बीना सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावितों हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज निम्नानुसार है: -

(अ ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतुः-

(i ) क्रय/अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रूपये 10 (दस) लाख की दर से एक मुश्त राशि। तथा क्रय की जाने वाली भूमि में पक्का कुआं होने की दशा में रूपये 2 ( दो) लाख प्रति कुआं । तथा

क्रय की जाने वाली भूमि में चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रूपये 1 ( एक) लाख प्रति ट्यूबवेल। तथा

अर्जित की जाने वाली भूमि में फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रूपये 3 (तीन) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से ।

(अ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतुः-

(i) क्रय/अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रूपये 10 (दस) लाख की दर से एक मुश्त राशि। तथा

क्रय की जाने वाली भूमि में पक्का कुआं होने की दशा में रूपये 2 (दो ) लाख प्रति कुआं। तथा क्रय की जाने वाली भूमि में चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रूपये 1 ( एक) लाख प्रति ट्यूबवेल।

तथा

अर्जित की जाने वाली भूमि में फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रूपये 3 ( तीन) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से ।

( ii ) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने क दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशि से कम हो तो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं बाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे।

(iii) सहमति से भूमि राज्य शासन को विक्रय करने के प्रकरणों मे भूमि का विक्रय पंजीयन कलेक्टर गाईड लाईन दर से किया जावे और शेष राशि अनुदान मानी जावे। [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

840

(ब ) परियोजना के डूब क्षेत्र मे आने वाले परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितो की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास (अनुदान) पैकेज दिया जाए।

(i ) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान

तथा

ग्रामीण क्षेत्र में भू- खण्ड दिये जाने की दशा में रू. 2.00 (दो) लाख एक मुश्त अनुदान।

अथवा

यदि पात्र परिवार भू- खण्ड नहीं लेना चाहता है तो 5.00 (पांच) लाख एक मुश्त पुनर्वास अनुदान।

(ii) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नही होगी ।

(iii) परिवार से आशयः- (i ) शादी शुदा का परिवार (ii) परित्यक्ता का परिवार अथवा (iii) विधवा का परिवार (स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारों की लिखित सहमति प्राप्त की जाए । लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा मे ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा , अन्यथा नहीं।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक०२८/०२/२०२२को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि , परिसंपत्तियों मे अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू. -2) क्रमांक 2 राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 841

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

सागर, दिनांक 27 जनवरी 2022 क्र. 26- अ-82-21-22- भू- अर्जन-22-628

मौजा मुदरा जरूवाखेड़ा पट.ह.नं.-01 तहसील सागर उपमुख्य अभियंता निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेल भोपाल के प्रस्ताव अनुसार बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा मुदरा जरूवाखेड़ा पटवारी हल्का नंबर-05 तहसील सागर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 234, 232, 231 , 230/1 , 230/4, 230/5 , 229 , 174 , 175 , 177/1 , 177/2, 178, 180 में से कुल रकवा 1.1562 हे0. भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप - ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।

संलग्नः- प्ररूप- ख एवं ग

मुदरा जरूआखेडा तहसील अ.वि.अ.सागर प्र.क्र.0016/ अ-82/ 2021-22 ग्राम

सागर

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना

1

परियोजना का नाम

2 लोक प्रयोजन

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना निर्माण से गत्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा

स्थल

3

ग्राम मुदरा जरूआखेडा पट.ह.नं.- 01 तहसील सागर

निजी भूमि 1.1562 हे. अशासकीय भूमि

परियोजना का क्षेत्र

4

5 विकल्प जिन पर विचार किया गया

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना से कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णतः उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है

6 परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की

पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना का निर्माण कार्य उप मुख्य अभियंता / निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल द्वारा किया जावेगा ।

रेल मार्ग निर्माण प्रथम चरण

7

परियोजना निर्माण के चरण

संलग्न है ।

8

परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे

L

9

ग्राम मुदरा जरूआखेडा की 1.1562 हे. भूमि परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि

10 भूमि का मूल्य

ग्राम मुदरा जरूआखेडा की वर्ष 2021-22 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 1.1562 हे. का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य। 1120000-00 रुपये मात्र एवं असिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 560000-00 रूपये मात्र है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

842

11

13

प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार)

लोक संपत्ति

परिसंपत्तियां

12

कोई लोक सत्ति प्रभादित नहीं हो रही है । 13

विस्थापित होने वाले संभावित परिवार जिनकी भूमि अर्जित हुई परिवारों की संख्या

विस्थापित होने वाले संभादित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई-

योग

अन्य

अ.ज.जा.

अ.जा.

0

0

0

जिनके मकान अर्जित हुए परिवारों की संख्या

योग

अन्य

अ.ज.जा.

0

0

0

निरंक

सामाजिक समाघात

14

(क) समाघातों का विवरण

निरंक

(ख) समाघातों की संकेतक सूची

विकल्प जिन पर विचार किया गया

15

(क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ?

निर्माण हेतु पूर्णरूप से उपयुक्त है तथा परियोजना अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास

होगा

निरंक

(ख) यदि नहीं तो क्यों ?

निष्कर्ष

16

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा । रेल मार्ग। निर्माण हेतु भूधारक भी सहमत है अतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण | हेतु अर्जन किये जाने की सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है । 843

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

अ.वि.अ.सागर प्र.क्र . 0016/ अ-82/2021-22 ग्राम मुदरा जरूआखेड़ा तहसील सागर

प्ररूप-ग

( नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समान हेत आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-

प्रभावित नहीं है

प्रभावित परिवारों की जीविका

1

प्रभावित नहीं है

2 लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां

3

प्रभावित नहीं है

आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन

प्रभावित नहीं है

4 जल- मल निकासी एवं स्वच्छता

प्रभावित नहीं है

5 पेयजल के स्त्रोत

6 पशुओं के लिए जलस्त्रोत

प्रभावित नहीं है अपितु जलाशय निर्माण से जल की उपलब्धता बढ़ेगी

प्रभावित नहीं है

7 सम्मुदायिक तालाब

उपरोक्तानुसार कोई भी जनसुविधा प्रभादित नहीं है ।

जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस , उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान

बिन्दु क्रमांक 1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है।

वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।

10

बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है अतः यह बिन्दु भी निरंक है

अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षिक निकाय का कथन है कि सामाजिक सभाधात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।

क्र. 28-3-82-21-22- भू- अर्जन-22-629

मौजा सेमरा लूहूरिया पट.ह.नं.-07 तहसील सागर उपमुख्य अभियंता निर्माण- ॥ पश्चिम मध्य रेल भोपाल के प्रस्ताव अनुसार बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा सेमरा लूहूरिया पटवारी हल्का नंबर -07 तहसील सागर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 246/1 , 249/1 , 249/2 , 250 में से कुल रकवा 0.655 हे0. भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप- ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक समाधात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रहीं है ।

प्ररूप- ख एवं ग

सलग्नः- [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

844

अ.वि.अ.सागर प्र.क्र.0015 / अ-82 / 2021-22 ग्राम सेमरा लूहूरिया तहसील सागर

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए )

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना , परियोजना का नाम

1

लोक प्रयोजन

2

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा

स्थल

ग्राम सेमरा लूहूरिया पट.ह.नं.- 07 तहसील सागर 3

निजी भूमि 0.655 हे. अशासकीय भूमि

4

परियोजना का क्षेत्र

विकल्प जिन पर विचार किया गया

5

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना से कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णतः उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है

6 परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण. सहित

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना का निर्माण कार्य उप मुख्य अभियंता / निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल द्वारा किया जावेगा ।

रेल मार्ग निर्माण प्रथम चरण

परियोजना निर्माण के चरण

7

संलग्न है ।

8

परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र, के नक्शे

9

ग्राम सेमरा लूहूरिया की 0.655 हे. भूमि

परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि

10 भूमि का मूल्य

ग्रांम सेमरा लूहूरिया की वर्ष 2021-22 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 0.655 हे का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 1027200-00 रूपये मात्र एवं असिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 613600-00 रूपये मात्र है ।

11

04

प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार)

लोक संपत्ति -

परिसंपत्तियां

12

कोई लोक रापल्ति प्रभावित नहीं हो रही है ।

विस्थापित होने वाले संभावित परिवार जिनकी भूमि 13

परिवारों की संख्या

अर्जित हुई

विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई-

योग

अन्य

अ.ज.जा.

अ.जा.

0

0

0

0

जिनके मकान अर्जित हुए परिवारों की संख्या

योग

अन्य

अ.ज.जा.

अ.जा.

0

0

0

0

निरंक

सामाजिक समाघात

14

(क) समाधातों का विवरण 845

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

निरंक

(ख) समाघातों की संकेतक सूची विकल्प जिन पर विचार किया गया 15

(क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ?

निरंक

(ख ) यदि नहीं तो क्यों ?

16 निष्कर्ष

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णरूप से उपयुक्त है तथा परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा । रेल मार्ग निर्माण हेतु भू- धारक भी सहमत है अतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु अर्जन किये जाने की सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है।

अ.वि.अ.सागर प्र.क्र . 0015 / अ-82 /2021-22 ग्राम सेमरा लूहूरिया तहसील सागर

प्ररूप-ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समान हेत आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-

1 प्रभावित परिवारों की जीविका 2 लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां 3 आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें , लोक परिवहन

4 जल -मल निकासी एवं स्वच्छता पेयजल के स्त्रोत

5

5 पशुओं के लिए जलस्त्रोत

7 सामुदायिक तालाब

8 जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं , स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान

9 वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।

10 अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा । प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है अपितु जलाशय निर्माण से जल की उपलब्धता बढ़ेगी

प्रभावित नहीं है

उपरोक्तानुसार कोई भी जनसुविधा प्रभावित नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है अतः यह बिन्दु भी निरंक है [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

846

क्र. 27- अ- 82-21-22- भू-अर्जन-22-630

मौजा तोड़ा गौमतियां पट.ह.नं. - 05 तहसील सागर उपमुख्य अभियंता निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेल भोपाल के प्रस्ताव अनुसार बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु समुवित सरकार मौजा तोड़ा गौमतियां पटवारी हल्का नंबर-05 तहसील सागर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 333/1 , 333/2 , 333/3 , 334, 336/1 , 336/2 , 338, 340/1 , 340/2, 346 , 343 , 344/1 , 344/2 , 345/1 , 345/2 , 347/1 , 349/4, 349/1 , 352/1 से कुल रकवा 1.5027 हे0 . भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के बहत प्ररूप- ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है । संलग्नः- प्ररूप -ख एवं ग

अ.वि.अ.सागर प्र.क्र. 0014/ अ-82 /2021-22 ग्राम तोड़ा गौतमिया तहसील सागर

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

बीना त कटनी तीसरी लाईन परियोजना

परियोजना का नाम

1

2 लोक प्रयोजन

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा

ग्राम तोड़ा गौतमिया पट.ह.नं.- 05 तहसील सागर स्थल

3

निजी भूमि 1.5027 हे. अशासकीय भूमि

परियोजना का क्षेत्र

4

5 विकल्प जिन पर विचार किया गया

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना से कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णतः उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है

6 परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना का निर्माण :कार्य उप मुख्य अभियंता / निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल द्वारा किया जावेगा ।

रेल मार्ग निर्माण प्रथम चरण

7

परियोजना निर्माण के चरण

संलग्न है ।

8

परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे

ग्राम तोड़ा गौतमिया की 1.5027 हे. भूमि

9

परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि

10 भूमि का मूल्य

ग्राम तोड़ा गौतमिया की वर्ष 2021-22 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 1.5027 है. का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य। 668800-00 रूपये. मात्र एवं असिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 334400-00 रूपये मात्र है । 847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

11

19

प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियन की धारा 3 के खण्ड ( ग ) के अनुसार )

लोक संपत्ति

परिसंपत्तियां

12

कोई लोक सपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है ।

विस्थापित होने वाले संभावित परिवार जिनकी भूमि 13

अर्जित हुई परिवारों की संख्या विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि सर्जित हुई

योग

अन्य

अ.ज.जा.

अ.जा.

0

0

0

0

जिनके मकान अर्जित हुए परिवारों की संख्या

योग

अन्य

अ.ज.जा.

अ.जा.

0

0

0

निरक

सामाजिक समाघात

14

(क) समाधातों का विवरण

निरंक

(ख) समाघातों की संकेतक सूची

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना कटनी तीसरी लाईन विकल्प जिन पर विचार किया गया

15

(क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ?

निर्माण हेतु पूर्णरूप से उपयुक्त है तथा परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा

निरंक

(ख) यदि नहीं तो क्यों ?

निष्कर्ष

16

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा । रेल मार्ग निर्माण हेतु भू- धारक भी सहमत है अतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु अर्जन किये जाने की सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

848

अ.वि.अ.सागर प्र.क्र . 0014 / अ-82/ 2021-22 ग्राम तोड़ा गौतमिया तहसील सागर

प्ररूप-ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाधात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाधातों के समान हेत आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-

1

प्रभावित नहीं है

प्रभावित परिवारों की जीविका

प्रभावित नहीं है

2 लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां

3

प्रभावित नहीं है

आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें , लोक परिवहन

प्रभावित नहीं है

जल-मल निकासी एवं स्वच्छता

4

प्रभावित नहीं है

5 पेयजल के स्त्रोत

6 पशुओं के लिए जलस्त्रोत

प्रभावित नहीं है अपितु जलाशय निर्माण से जल की उपलब्धता बढ़ेगी

7

प्रभावित नहीं है

सामुदायिक तालाब

8

उपरोक्तानुसार कोई भी जनसुविधा प्रभावित नहीं है ।

जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान

बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है।

9 वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।

10

बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है । अतः यह बिन्दु भी निरंक है

अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाधात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा । 849

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

क्र. 19-अ-82-21-22-भू- अर्जन- 22-652

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थवर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।

:हिलगन जलाशय डूब क्षेत्र निर्माण हेतु

(1) परियोजनां का नाम

(2) भूमि का विवरण

सागर

जिला

सागर

तहसील

बेलई माफी

ग्राम

111

:

पट.ह.नं.-

0.594 हे.

:

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अर्जित भूमि का विवरण हे. मे

कुल रकवा

खसरा नंबर

स. क.

भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम

असिंचित पड़ती

सिंचित

प्रभावित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

स्वामित्व का प्रकार

9

4

3

2

1

निरंक

0.074

0.960

133/2

भूमिस्वामी

1

यशोदाबाई पत्नि अमोलसींग दांगी साकिन हिलगन

निरंक

0.520

0.520

8/3

भूमिस्वामी

2

प्रभाबाई वेवा हीरासिंह जीरेन्द्र समरेन्द्र पिता हीरासिंह सतेन्द्र नाबालिग वल्द हीरासिंह वली माँ प्रभाबाई निवासी ग्राम हिलगन भूमिस्वामी

0.000

0.000

1.480 0.594

02

Total

2- प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।

3- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ..... 3/02/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- दो सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

850

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

रा. प्र क्र. 01 - अ- 82-2021-2022-भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 जनवरी 2022

म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2 / 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत बालकछार से चारनखापा मार्ग लम्बाई 04.60 कि0मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म०प्र ० शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में बालकछार से चारनखापा मार्ग लम्बाई 04.60 कि०मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

1. भूमि का वर्णनः- जिला तहसील नगर / ग्राम

3

2

1

ग्राम-

अमरवाडा

छिन्दवाड़ा

चारनखापा, प०ह0न0-22 रा०नि०म०- ब०न0-84, अमरवाड़ा-2

-:अनुसूचीः-

खसरा नम्बर

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है

कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

6

5

7 4

0.050

149/1,

बालकछार से चारनखापा मार्ग लम्बाई

150/1 ,

0.050

170

1. कुसुम बेवा चन्द्रभूषण , अजय कुमार, मनोज कुमार, मनीष कुमार, संदीप कुमार पिता चन्द्रभूषण जाति कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

04.60 कि०मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के

0.048

169,

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये

0.048

2. कलियां बाई बेवा ज्ञानी, सेवाराम , मुकेश, सुहागाबाई, सुगवा बाई, सुकरती बाई

(151, 152) 851

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

पिता ज्ञानी जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.003

190/1

3. रामप्रकाश पिता निर्मल जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

190/2 0.003

189/3 0.012

4. बंदल बाई बेवा निर्मल , रामभरोस , रामस्वरूप, रामप्रकाश पिता निर्मल, धनवती बाई , कलावती बाई पिता निर्मल निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.003

190/3,

0.004

189/2

5.संदीप, सतीश , सरविन पिता रामभरोस जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.003

190/4.

0.004

189/1

6. रामस्वरूप पिता निर्मल जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.027

149/2,

150/2

7. तारा चौधरी बेवा कृष्णभूषण , जितेन्द्र, शैलेन्द्र वर्षा जाति कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.048

149/3,

150/3

8. देवकी बाई पति गौरी जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.020

148/5

9. तिज्जो पति विग्धुचंद जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.025

184/2,

185/3,

186/3

10. मुंशीराम पिता चैतराम जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.005

163/7 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

852

0.003

184/6, 185/2, 186/2

11. राजकुमारी पति देवलाल

जाति कतिया निवासी ग्राम

भूमिस्वामी

0.012

188

0.020

184/7 ,

186/1

12. गुरूप्रसाद पिता चैतराम जाति कतिया निवासी ग्राम 185/1 . भूमिस्वामी

163/8 0.018

0.040

164/1

13. निर्जला बेवा पुरनलाल , उमेश , चंचलेश पिता पुरनलाल , ललिता बेवा पूनाराम , रोहित , रोशनी, चांदनी पिता पूनाराम, निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.100

122/1

14. डालचंद वल्द गोदान जाति कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.015

177/1

/ट

15. मकल पिता सामलाल जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.020

99/2

16. मेहताप पिता पिल्ले, गुमता बेवा पिल्ले जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.006

163/3

17. शिवकुमार पिता बाबूलाल जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.004

117

18. जियनलाल, भुवनलाल, सुरेश कुमार पिता दीपचंद, रामाधार पिता प्रेमलाल जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी 853

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

0.012

19. वात्सला पति भारतभूषण 66/2 जाति कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.024

67/3/

क.

0.006

20. कमलसी पिता सिमत

जाति गोंड निवासी ग्राम

भूमिस्वामी

67/3/ ग

163/2 0.006

21. मनोहर, विनोद, अशोक पिता देवलाल जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

21

कुल योग

0.639 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

854

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 25 जनवरी 2022 क्र. 01 -भू- अर्जन-2022-1088

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक 05/अ-82/2021-2022 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ हेतु ग्राम माधोपुरा की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ):-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

अर्जनीय रकबा (हे.मे)

विवरण

स.क.

(3)

(2)

(1)

0.474

1

माधोपुरा

0.474

कुलयोग:-

-:अनुसूची ( 2 ) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि:- ग्राम माधोपुरा

खसरा नंबर

अर्जनीय रकबा (हे.में)

कुल रकबा (हे.मे)

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

4

5

3

2

1

0.005

0.224

1 प्रेमसिंह पिता रायसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.224

0.005

1

योग

0.030

0.582

3/1/1/1/3

2 भंवरलाल पिता अनारसिंह , शिवनारायण पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.030 योग

1

0.582

0.034

0.044

4/4/1

3 रामनरेश पिता गोपीलाल जाति गाडरी निवासी ग्राम समेली

0.065

0.059

4/5/1

2

0.109

0.093 योग

0.030

0.051

13/2/1

4 हीरालाल पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.051

0.030

0.020

0.020

13/1/5/1

5 कुमेरसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.020

0.020

0.153

0.053

38/2/5/1

6 जगन्नाथ पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.153

0.053

0.045

0.030

10/2/1/1

7 विजयसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.045

0.030 855

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

खसरा नंबर

अर्जनीय रकबा (हे.में )

कुल रकबा (हे.में)

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

4

5

3

2

1

0.016

0.026

10/179/1

8 गीताबाई पति नाथूलाल , जसवंत, जितेन्द्र पिता नाथूलाल, भूलीबाई पिता नरभेसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.016

0.026

योग

1

9 रोड़जी पिता रायसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.020

0.320

75/1

0.320

1

0.020 योग

0.050

0.050

81/1

10 सूरजसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.050 योग

1

0.050

0.013

0.013

39/2

11 भारतसिंह, घनश्याम, कालूसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.051

0.051

39/195

0.064 योग

2

0.064

12

0.063

0.063

93

श्यामबाई, प्रेमबाई पिता रोड़जी जाति काछी नि.ग्राम किशनपुरिया भू- स्वामी

योग

1

0.063

0.063

1.707

0.474

14

कुलयोग :-

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

राजगढ़ , दिनांक 7 फरवरी 2022 प्र. क्र. जा.क्र.-1649-ए-09

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया सिंचाई परियोजना के ग्राम मुण्डी तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया दांयी तट नहर के निर्माणे क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

जिला राजगढ़

तहसील - जीरापुर

ग्राम - मुण्डी (पुरक भुमि)

विवरण

क्रं.

अर्जित रकबा

कुल रकबा

0.739

10.567

निजी भूमि (पुरक) 1. कुण्डलिया सिचाई परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि

0.739

10.567

योग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

856

[ भाग 1

अनुसूची(2)

(1 ) कुण्डलिया सिचाई परियोजना में प्रभावित कृषको की सुची

भूमि का कुल रकबा

स. क .

खसरा क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

0.076

98/3/1

0.430

फूलसिंह पिता हीरालाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.076

0.430

योग

0.022

1.264

150/3/2

2

दर्याव पिता प्रभूलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.022

1.264

योग

0.076

0.358

106/2/1

3

कालूसिंह पिता हजारीलाल कालीबाई बैवा हजारीलाल जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.076

0.358

योग

0.046

1.000

108/5/2

4

निर्मल कुमार देवकरण आ. विजयसिंह जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.046

1,000

योग

भूमि का कुल रकबा

खसरा क.

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

7. क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

0.160

1.250

5

133/2/2

मुमताजखा सरताजखा निजामखां पिता बाबूखा रेहाना बी पिता बाबूखा रहमतबी बैवा बाबूखां जाति पिंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.160

1.250

योग

130/1/2/

0.024

0.638

6

4

भगवानसिंह पिता रतनसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी

0.024

0.638

योग

7

0.115

0.475

118/2

श्यामबाई कृष्णाबाई निर्मलाबाई सोरमबाई रेखाबाई पिता मांगीलाल जगदीश कारनसिंह नाबालिग पिता मांगीलाल संरक्षक माता शांतिबाई शांतिबाई बेवा मांगीलाल जाति चमार पता रामनगर जीरापुर

0.475

0.115

योग

0.095

1:388

115/2/7 ,

श्यामलाल दयाराम पिता बरदीलाल मांगीबाई बेवा बरदीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम भुमि स्वामी

0.095

1.388

योग

2.500

0.048

150/4/1

9

देवीसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवसी ग्राम भुमिस्वामी

2.500

0.048

योग

0.077

1.264

147/3/4

10

रामलाल पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भुमि स्वामी

0.077

1.264

योग

0.739

10.567

महायोग

नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है । 1

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 3 फरवरी 2022 क्र. भू- अर्जन- 2021-22

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । म.प्र .शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क. 12-2-2014/ सात/ ए /१ दिनांक 12.11.2014 म.प्र.राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है ।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विनाग / उपक्रम/लोक निर्माण विमाग संभाग दमोह के द्वारा तहसील दमोह के ग्राम हथना, पिपरिया दिगम्बर, कौरासा मार्ग का निर्माण किया जाना है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी / भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'ख' में सहमति प्रस्तुत की गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जोन पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है । '

हथना पिपरिया मार्ग ।

योजना का नाम:

'कौरासा 0.11 हे. ,

ग्राम का नाम:

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

अर्जित रकबा

क.

भूस्वामी का नाम पिता का नाम

कुल रकबा हेक्टे. में

खसरा नं,

कोरांसा

0.03

0.42

283/1

1 किश्चन मेडीकल एण्ड ट्रेनिग सेन्टर

(असिंचित)

0.02

0.43

283/2

2 श्री शंकरलाल राय

0.02

0.80

307

3.श्री आशाराम, सुखलाल पिता बालकिशुन

0.01

339

0.40

4. श्री कमलेश, प्रवीण , मीरा , पिता सीताराम चमार शशि बेवा सीताराम चमार

0.01

0.26

341

5 श्री राजेन्द्र कुमार पिता बलराम ताम्रकार

0.01

0.49

331/2

6 श्री डोमल पिता भैरों

0.01

0.30

332

7 श्रीमति कीर्तिबाई जोजे लक्ष्मीनारायन

0.11

योग:-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

858

क्र. भू- अर्जन- 2021-22

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क.12-2-2014 / सात /ए / भोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है ।

...इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम / जोक निर्माण विभाग संमाग दमोह के द्वारा तहसील दमोह के ग्राम हथना, पिपरिया दिगम्बर, कौरासा मार्ग का निर्माण किया जाना है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी / भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'ख' में सहमति प्रस्तुत की गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जोन पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

कौरांसा से पिपरिया हथना मार्ग का निर्माण कार्य ।

योजना का नाम :

ग्राम का नाम :

हथना 0.04 हे . ,

अर्जित रकेबा क.

भूस्वामी का नाम पिता का नाम

कुल रकबा हेक्टे. में

खसरा नं.

हथना

0.01

562

0.63

1 श्रीमति पुष्पा जोजे भोला लक्ष्मी जोजे हनुमान

0.03

582/1

2 श्री पहारी उर्फ भगवानदास पिता वन्दु उर्फ सुब्बी रजक

0.01 (असिंचित)

0,03

582/2

3 श्री प्रकाश, संजय , मोनू, संदीप पिता कलू और चंद्ररानी बेवा कलू

0.01 (असिंचित)

0.05

581

0.01 (असिंचित)

4 श्री भागीरथ पिता बिहारी , हल्काई, गनेश, अशोक , जगदेव, हल्ली, सुनीता, अंगूरी पिता हल्काई, गुलाबरानी देवा हल्काई , भैयालाल पिता बालकिशुन, रूपरानी बेवा बालकिशुन

0.04

योग:-

859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

क्र. भू- अर्जन-2021-22

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिगे समय -समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । म.प्र . शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क.12-2-2014 / सात /ए / भोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र . राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है ।

इत नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/ उपक्रम/ लोक निर्माण विभाग संभाग दमोह के द्वारा तहसील दमोह के ग्राम हधना, पिपरिया दिगम्बर, कौरासा मार्ग का निर्माण किया जाना है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी/ भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र वा में सहमति प्रस्तुत की गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जोन पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है ।

हथना पिपरिया मार्ग ।

योजना का नाम:

पिपरिया दिगम्बर 0.61 हे. ,

ग्राम का नाम:

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

अन्य सम्पत्ति

अर्जित रकबा

भूस्वामी का नाम पिता का नाम

कुल रकबा हेक्टे. में

खसरा नं.

पिपरिया दिगम्बर

0.03

0.40

79/2

1 श्री अमित पिता राधेगोविंद अरेले

0.01

0.07

79/1

2 श्री नन्नू पिता चिन्टे कुर्मी

0.04

0.80

0.05

0.01

0.22

84

3 श्री टेकचंद गोपाल पिता रतन लाल गिरिजा उर्फ गयाप्रसाद

पुरषोत्तम पिता महादेव

0.01

0.06

85

0.04

0.44

86

4 श्री चंदू झुन्नीलाल रामदयाल पिता लक्ष्मनलाल रेखा पुत्री लखनलाल कौशल्यारानी वेवा लखनलाल कुर्मी

0.05

0.03

0.40

95/3

6 श्री दीपक, अनुसुईया, प्रियंका , प्रीति पिता कन्ठेदी

0.03

0.62

97

6 श्री रामकरण पिता रेवाराम

0.03

101/1

0.51

7 श्रीमति लक्ष्मी पिता गोपीलाल, मुन्ना पिता अंनदीलाल, उमेश पिता राजाराम

0.03

0.40

102

8 श्री कड़ोरी पिता नन्नू कुर्मी

0.01

0.04

117/1

श्री रेवाराम पिता चिन्टे कुर्मी

0.01

0.04

10 श्रीमति शीलरानी पति बालमुकुंद

0.03

0.66

117/2 119

0.04

0.02

0.40

162/1

1.1 श्रीमति प्रभादेवी पति देवेन्द्र कुमार

0.01

163

0.52

12 श्री इमरत पिता गयाप्रसाद

0.40

0.01

198

0.02

0.51

199

0.01

200/2 0.15

0.02

201/21/3 0.28

0.07

201/23 0.28

201/25 0.10

0.02

0.80

* 13श्री मनोज पिता रमेश

0.01-

0.24

189/1 190/3

0.03

0.01

1.09

190/1

श्री गोदनलाल पिता रामचरण

0.03

0.48

190/2

श्री चंद पिता पंचे साहू

0.02

191/2

1.24

15 श्री अनिल पिता धनीराम

0.03

1.27

191/1

17 श्री बृजलाल पिता रामचरन

0.02

1.20

197/1

18 श्रीमति विद्यारानी अशोकरानी पति केशवप्रसाद कुर्मी

0.01

200/1

0.04

19 श्री नेकपाल सिंह पिता शंकर सिंह

0.04

201/2/ क 1.60

20 श्री राजेश पिता भगवानदास

63

1.57

0.01

21 श्री भूषण कन्हैयालाल बालमुकुंद झुन्नीलाल पिता दंशराम

0.16

0.01

219

0.02

0.61

योग :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

860

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र. 2-अ-82-2020-21

सीहोर , दिनांक 9 फरवरी 2022 कमांक 2 / अ-82 / 2020-21 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इसके संलग्न सूची खाने (4) में वर्णित भूमि एवं खाने (4) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है-

-: अनुसूची - 1:-

-: अनुसूची 1:-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील /ग्राम 1

2

सीहोर

श्यामपुर/ महुंआखेड़ा

-: अनुसूची 2:-

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर / वर्ग मीटर

धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी

4

5 3

4111.57 वर्ग मीटर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़

पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम महुंआखेड़ा के आबादी में स्थित मकानों के अर्जन का विवरण तहसील:- श्यामपुर

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

1

भगवतीबाई पति महेन्द्रसिंह 2

सूरजसिंह पिता फतेसिंह

कमला बाई पति विश्रामसिंह 3

विजयसिंह पिता फतेसिंह 4

जोधाराम पिता गजराज सिंह 5

गजराजसिंह पिता गंगाराम 6

भगवतसिंह पिता गंगाराम 7

हरिओम पिता भगवत सिंह 8

नेमसिंह पिता भगवतसिंह 9

हाकमसिंह पिता मोहसिंह 10

जिला - सीहोर सर्वे नंबर मकान नं. रकबा (वर्ग मी.

5

4

3

1(1)

2(2)

20

183.04

3(3)

4(4)

85.56

2

20

20

3

175.07

4

20

74.71 20

5

108.30

6

20

84.48 20

7 .

52.93 861

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

भारतसिंह पिता हजारीलाल 11

काशीराम पिता रामसिंह 12

13

सविताबाई पति हांकमसिंह

शंकरसिंह पिता जगन्नाथ 14

रतनसिंह पिता मोहरसिंह 15

16

सुन्दर पिता भगवतसिंह

मोहरसिंह पिता मोहनलाल 17

18

ग्यारसीबाई पति मोहनलाल 19

हेमसिंह पिता जगन्नाथ 20

मेहरवानसिंह पिता हजारी लाल 21

बापूलाल पिता जगन्नाथ 22

भूरसिंह पिता कालूराम 23

हरिसिंह पिता कालूराम 24

पर्वतसिंह पिता कालूराम 25

विश्राम सिंह पिता पर्वत सिंह

जगदीश पिता कचनसिंह 26

27

फूलसिंह पिता मुंशीलाल

कानीराम पिता जगन्नाथसिंह 28

29

कृपालसिंह पिता सरजनसिंह 30

रंगलाल पिता मुंशीलाल 31

शिवनारायण पिता जगन्नाथ 32

रामबाबू पिता जगन्नाथ

दीपसिंह पिता गनपतसिंह 33

जगदीशसिंह पिता गनपतसिंह 34

35

दीपसिंह पिता गनपतसिंह 36

जगदीश पिता गनपतसिंह 37

विजयसिंह पिता फतेसिंह 38

लक्ष्मीनारायण पिता बलमतसिंह 39

पर्वतसिंह पिता जगन्नाथ

अजादसिंह पिता हीरालाल 40

सम्पत बाई पति हीरालाल 41

गजराजसिंह पिता बलराम 42

43

सुगनबाई पति दयालसिंह 44

हरिसिंह पिता चैनसिंह 45

सुगनबाई पति दयालसिंह

काशीराम पिता मांगीलाल 46

47

जसवंत पिता मांगीलाल सर्वे नंबर मकान नं. रकबा (वर्ग मी.

1 3

4

5 20

8

31.20 20

9

24.05 20

10

60.80 20

24.00

11(1)

20

37.2

11(2)

20

12

53:80 20

13

100.68 20

14

41.76

15

20

18.00 20

37.2:4

16(1)

149.00 20

16( 2)

20

17

25.84

18

20

53.82

19

20

42.78 20

20

58.14 20

21

37.10

22

20

49.92 20

23

7.00 20

24

114.94 20

25

41.92 20

26

42.34 20

27

35.59 20

28

40.80 20

29

52.36 20

30( 1)

47.52 20

30(2)

31

20

41.54 20

32

66.56

33

31.50 20

20

34

145.72

35

20

88.80

36

20

58.82

37

20

70.25 20

38

81.60

39(1)

39(2)

20

142.50

39(3) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

862

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

भजनसिंह पिता मांगीलाल 48

बनेसिंह पिता मांगीलाल 49

भजनसिंह पिता मांगीलाल 50

बनेसिंह पिता मांगीलाल 51

हरज्ञानसिंह पिता जसवंतसिंह 52

काशीराम पिता मांगीलाल 53

मोहरसिंह पिता कनीराम 54

55

सवित्रिबाई पति सुरजसिंह 56

सुन्दरसिंह पिता काशीराम

प्रेमसिंह पिता हरिसिंह 57

विक्रमसिंह पिता चेनसिंह 58

महुंआखेड़ा पुरा

1

सुमित्रा बाई पति कल्याणसिंह 2

गुलाब बाई पति हजारीलाल 3

संदीपा बाई पति सुरेन्द्रसिंह 4

श्यामबाई पिता कल्याणसिंह

आनन्दीबाई पति रायसिंह 5

राधेश्याम पिता नारायणसिंह 6

लाखनसिंह पिता नारायणसिंह 7

चम्पीबाई पति रामबगस 8

9

अर्जुनसिंह पिता मोतिलाल

कल्याणसिंह पिता हजारीलाल 10

11

सुरेन्द्रसिंह पिता कल्याणसिंह

कनीराम पिता अमरसिंह 12

कमलसिंह पिता अमरसिंह 13

योग

सर्वे नंबर

रकबा (वर्ग मी.

मकान नं.

4

5 3

39(4)

39(5)

40

72.45 20

39.69

41

20

20

42

62.64

43

42.70 20

44

86.90 20

45

23.76 20

46

116.20 20

62.70

47

20

48

20

161.90

1

52.93 94/40

2

44.89 94/40

3

55.35 94/40

26.04

4

94/40

120.75

5

94/40

6

66.83 94/40

7

68.10 94/40

8

40.19 94/40

25.02

9

94/40

41.10

10

94/40

11

44.22 94/40

12

71.50 94/40

13

66.54 94/40

4111.57 1. भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा -15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है । 863

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

क्र. 4-अ-82-2020-21

सीहोर , दिनांक 10 फरवरी 2022 क्रमांक 4 /अ-82/ 2020-21 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची खाने (4) में वर्णित भूमि एवं खाने (4) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा-11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची -1 के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है-

-: अनुसूची - 1:-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील/ग्राम सीहोर

श्यामपुर/रावतखेड़ा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर / वर्ग मीटर

भूमि- 4.064 हैं.

पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू- अर्जन मकान- 7459.02 वर्गमीटर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़

-: अनुसूची 2:-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम रावतखेड़ा के आबादी में स्थित मकानों एवं निजी भूमि / मकानों के

अर्जन का विवरण

तहसील:- श्यामपुर

भूमि

सर्वे नंबर स.क्र.

2 1

79/3 1

62/2 2

166/1 3

166/2 4

79/7 5

6

166/3

147/2 7

8

9/1, 10, 11

9/2, 10, 11 9

13 10

14 11

'जिला - सीहोर

प्रभावित रकबा (हैं.) कुल रकबा (हें. )

4 3

0.098 0.339

0.204 0.575

0.122 1.465

0.102 1.619

0.202 0.202

0.202 0.558

0.100 1.060

0.137 0.137

0.032 0.032

0.024 0.024

0.065 0.065 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

864

12

16

13

17

18

14

19

15

16

20/1

17

20/2

18

20/3

21/1

19

20

21/2

21/3

21

22

21/4

22

23

24

23

25

24/1

24/2

26

27

24/3

28

24/4

29

24/5

30

207/56/2

31

207/56/3

32

112/2

33

162/3

34

152/5

35

147/1

36

147/4

4/2

37

38

25/2

26

39

40

28/2

41

44/1/1

42

193/12

कुल रकबा

आबादी मे स्थित मकान

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

1

लक्ष्मीनारायण पिता परसुराम 2

कोमलबाई पति परसुराम 3

गंगाराम पिता चुन्नीलाल 4

जंगबहादुर पिता प्रभुनाथ 5

शेलेन्द्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह 6

प्रवीणसिंह पिता प्रकाश

0.020 0.020

0.036

0.036 0.049

0.049

0.053 0.053

0.032

0.032

0.036 0.036

0.036

0.036

0.060 0.971

0.060 0.097

0.060 0.101

0.101

0.060

0.060 0.109

0.117 0.117

0.075 0.150

0.036 0.073

0.012 0.024

0.012 0.024

0.012 0.029

0.235 0.235

0.416 0.416

0.255 0.255

0.080 0.571

0.202

0.202 1.113

0.050

0.015 0.097

0.408 1.214

0.230 0.230

0.045 0.045

0.089

0.030

0.033 0.057

0.049

0.049 13.058

4.064 सर्वे नंबर

मकान नं.

रकबा (वर्ग मी .) 3

4

5

1

12

32.24 12

2

95.12

3

12

80.40

4

125.24 12

12

5

44.45

6

12

52.25 865

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

संक

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

7 प्रणवपालसिंह जयपालसिंह पिता ब्रजनाथसिंह

ओमप्रकाश पिता प्रहलाद 8

लक्ष्मणसिंह पिता प्रहलादसिंह 9

10

ओमप्रकाश पिता अर्जुनसिंह

राजेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह 11

12

गोपालसिंह पिता अर्जुनसिंह

भोनीप्रकाश पिता विजयसिंह 13

गोपाल पितां भोनीप्रकाश 14

15

कृष्णपाल पिता भोनीप्रकाश

बलरामसिंह पिता ब्रजनाथसिंह 16

गोविन्दपिता सजनसिंह

17

महेन्द्रपाल पिता अन्तरसिंह 18

देवीसिंह पिता शम्भूसिंह 19

जितेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल 20

तंवरलाल पिता भंवरलाल 21

22

पिंकूसिंह पिता भंवरलाल

जालमसिंह पिता सैतानसिंह 23

भंवरलाल पिता जालमसिंह 24

25

भवरलाल,किशोरसिंह पिता रघूनन्दन

जगन्नाथसिंह पिता दीपसिंह 26

27

स्वरूपकुवंर पति श्यामसिंह

चतरभान पिता श्यामसिंह 28

29

विष्णुकुंवर बेवा शिवपाल

राजपाल पिता मांगीलाल 30

जीवनसिंह पिता मांगीलाल 31

राजेन्द्रसिंह पिता चंदरसिंह 32

33

मेहरबानसिंह पिता चंदरसिंह 34

संतोष कुवंर पति देवीसिंह

जगदीश पिता चंदरसिंह 35

36

हर्षकुवंर पति चंदरसिंह 37

हिंदुसिंह पिता चंदरसिंह मकान नं.

सर्वे नंबर

रकबा (वर्ग मी.)

5

4

3

105.10 12

7

26.18

8

12

137.20 12

9

235.30

10

12

280.78 12

11

88.45 12

12

97.99

13

12

54.84

14

12

59.13 12

15

75.56 12

16

109.02

17

12

165.72 12

18

89.61

19

12

20

63.19 12

24.48

21

12

87.60

22

12

58.10

23

12

119.00

24

12

81.80

25

12

89.69

26

12

70.22 12

27( 1)

70.22 12

27 ( 2)

25.50

28

12

25.50

29

12

31.68

30

12

65.95

31

12

26.13

32

12

24.32

33

12

24.57

34

12

24.00

35

12

36

79.94 12 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

866

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

38

सरदारसिंह पिता ओमकारसिंह 39

श्यामकुवंर पति सरदारसिंह

दिनेश बैरागी पिता मांगीलाल बैरागी 40

नरेन्द्र पिता दिनेश 41

मागीलाल पिता अनारसिंह 42

मोहनसिंह पिता रामदयाल 43

मनोहरसिंह पिता रामनाथ सिंह 44

बलवीरसिंह पिता चन्द्रप्रकाश 45

चन्द्रप्रकाश पिता रामनाथसिंह 46

नरायणसिंह पिता रामनाथ 47

48

तवंर कवंर पति हुकमसिंह

महेन्द्रसिंह पिता माधोसिंह 49

अंतरसिंह पिता साजनसिंह 50

51

जुगनकवंर पति साजनसिंह 52

बालाराम पिता बिष्णुनाथ 53

विष्णुनाथसिंह पिता गुलाब सिंह 54

राजेन्द्रसिंह पिता विष्णुनाथ 55

कपालसिंह पिता बिष्णुनाथ

मांगीलाल पिता शंकरसिंह 56

भंवरलाल पिता मोतिसिंह 57

58

राजेन्द्र, विक्रम पिता मोतिसिंह 59

मनमोहनसिंह पिता हिन्दुसिंह

योग

निजी भूमि मे स्थित मकान

स.क.

नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

हरदयाल पिता तेजसिंह 1

लाडसिंह पिता हरदयालसिंह 2

लक्ष्मण सिंह पिता हरदयालसिंह 3

रामपालसिंह पिता हरदयालसिंह 4

सर्वे नंबर

मकान नं.

रकबा (वर्ग मी.) 3

5

4

44.77

37

12

38

100.63 12

39

12

45.80

40

85.80 12

41

86.70 12

66.20

42

12

100.56

43

12

19.80 12

44

68.68 12

45

41.54 12

46

113.36

47

12

101.31

48

12

49.80

49

12

50

51.59 12

51.98 12

51

56.60 12

52

53

56.60 12

93.05

54

12

219.70

55

12

56

83.24 12

57

191.66 12

68.64

70

76/1

4744.48 मकान नं.

सर्वे नंबर

रकबा (वर्ग मी.)

5

4

3

31.74

18

9/1, 10, 1-1

128.59

19

9/1, 10, 11

37.60

20

9/1, 10, 11

83.30

21

9/1, 10, 11 867

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

समन्दरसिंह पिता तेजसिंह 5

मोतीसिंह पिता तेजसिंह 6

जगदीश पिता समन्दरसिंह 7

इश्वरसिंह पिता समन्दरसिंह 8

तेजसिहं पिता गोविन्दसिंह 9

10

कृष्णाकुंवर बेवा भगवानसिंह

हरगोविन्द पिता रामनाथसिंह 11

विजय पिता भोलाराम 12

हरिप्रसाद पिता भोलाराम 13

प्रमोद पिता देवीराम 14

मुकेश पिता भोलाराम 15

देवीराम पिता धन्नालाल 16

आत्माराम पिता गोकुलप्रसाद 17

लक्ष्मीनरायण पिता पन्नालाल 18

ओमप्रकाश पिता बलराम 19

जगन्नाथसिंह पिता दीपसिंह 20

गोपालसिंह पिता धनराजसिंह 21

प्रेमसिंह पिता धनराजसिंह 22

दीपसिंह पिता पदमसिंह 23

आनंदसिंह पिता दीपसिंह 24

रघुनन्दन पिता दीपसिंह 25

धनराजसिंह पिता दीपसिंह 26

डूंगरसिंह पिता दीपसिंह 27

मांगीलाल , देवीसिंह पिता शम्भूसिंह 28

शिवसिंह पिता तेजसिंह 29

कमलसिंह पिता शिवसिंह 30

मकान नं.

सर्वे नंबर

रकबा (वर्ग मी.)

5

3

4

28.21

22

9/1, 10, 11

149.47

23

9/1, 10, 11

176.71

24

9/2, 10, 11

113.13

25

9/2, 10, 11

61.06

26

9/2, 10, 11

27

45.15 9/2, 10, 11

31

148.89 19

34.71

32

20/3

45.60

34

20/3

36

59.76 20/2

22.80

37

20/3

20.88

38

20/2

32.00 23

39

72.25

40

23

37.61

41

24/1

33.97

42

24/1

23.56 24/1

43(1)

23.56

43(2)

24/1

36.48

44

24/1

123.18

45

24/1

39.01

46

24/1

96.73

47

24/1

108.99

48

24/1

136.15

49

25/2

102.69 26

50

181.46

51

26 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

868

मकान नं.

सर्वे नंबर

रकबा (वर्ग मी.) से.क. नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

5

4

3

2

1

46.10

52

28/2

प्रेमसिंह पिता प्यारसिंह

31

65.93

53

28/2

गोविन्द सिंह पिता प्यारसिंह

32

90.42

54

28/2

जितेन्द्रसिंह पिता प्यारसिंह

33

53.57

73

193/12

संतोष पिता बाबूलाल

34

18.00

74

193/12

कैलाश पिता लालजीराम

35

53.90

75

193/12

राजेश पिता बद्रीप्रसाद

36

118.58

76

74/1

37

राजेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह

32.80

77

29

प्रेमसिंह पिता प्यारसिंह

38

2714.54 1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा -15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रमोहन ठाकुर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

869

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

धार , दिनांक 15 फरवरी 2022 प्र. क्र. 1123- ए- 14- अ- 82-2021-22

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में माईको उ‌द्वहन सिंचाई परियोजना के पंम्प हाउस क्रमांक 4 के निर्माण हेतु ग्राम मालपुरा तह. डही जिला धार की प्रभावित निजि भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित हैं । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनिमय 2013 (क 30 सन 2013) कि धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता हैं कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।

अनुसूची (1)

ग्राम मालपुरा तहसील डही जिला धार:-

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर) क. विवरण

असिंचित

सिंचित

कुल

2.660

0.016

2.644

1 माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के पंम्प हाउस क्रमांक के निर्माण हेतु

अनुसूची (2)

माईको उ‌द्वहन सिंचाई परियोजना के पंम्प हाउस कमांक 4 के निर्माण हेतु ग्राम मालपुरा तह. डही_जिला धार की दिल भूमि का विवरण:-

खसरा क्रमांक भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

सिंचित

कुल

असिंचित

असिंचित कुल

सिंचित

0.480

0

0.480

0.850

0

0.850

172

1

गेमा, कैलाश, ईकराम, सुखराम पिता शंकर व मीराबाई बेवा शंकर जाति भीलाला

निवासी ग्राम मालपुरा

0

0.150/

0

2

0.150 0.099

0

0.099

0.340 0.099

0.340 0.099

173/1 149/1/6/1

सुनिल पिता कुवरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम मालपुरा

0.180

0

0.180

0

0.599

0.599

170

झेतरीबाई पति जामसिंह जाति भीलाल निवासी ग्राम मालपुरा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

870

0

0.100

0

0.100

0.129

0.129

4

169/2

कालु पिता गमरिया जाति भीलाला निवासी ग्राम मालपुरा

0

0.372

0.372

0.372

0

0.372

5

149/1/5

बुदीया पिता रामसिंह जाति भीलाला निवासी मालपुरा

0.100

0.100

0

0

0.205

0.205

6

168/6

सोमला पिता लटीया जाति भीलाल निवासी ग्राम मालपुरा

0.075

0

0.155

0.075

0

0.155

7

168/7

दला पिता लटीया जाति भीलाला निवासी ग्राम मालपुरा

0

0

0.099

0.099

0.099

8

0.099 / 149/1/6/2

सागरसिंह पिता धुंन्दरा जाति भीलाला निवासी ग्राममालपुरा

0.400

0.783

0.400

0

0.783

0

9

168/5

केशरबाई, दितला, बुदला, पिरला. मालसिंह, रायदाबाई, रूदा पिता सुरला, कमल, कालु, बंदरी पिता ईडा, जानकीबाई बेवा ईडा जाति भीलाला निवासी ग्राम मालपुरा

0

0.219

0.219

0

0.219

0.219

149/1/4

10 सुभान पिता गमता जाति भीलाल निवासी ग्राम भिलाला

0.016

0

0.016

0.016

0

0.016

11

149/1/3

भुवानसिंह पिता भिल्या जाति भीलाला निवासी ग्राम मालपुरा

0.250

0.250

0

0

0,486

0.486

12

149/1/2

रमेश, नानसिंह पिता सुभान गोमतीबाई बेवा सुभान जाति भीलाला निवासी ग्राम मालपुरा

0

0.080

0.080

0

0.263

0.263

151/3

13

0

0.040

0

0.085

0.040

0.085

153/3

गेनसिंह, भीमसिंह बोदरीबाई पिता सुरला रमतुबाई बेवा सुरला जाति भीलाला निवासी ग्राम मालपुरा

2.660

2.644 0.016

0

4.700

4.700

15

कुल योग:-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पंकज जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

871

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 14 फरवरी 2022

प्रकरण क्रमांक 04/अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वोसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(1)

पन्ना

जिला

(क)

अजयगढ़

तहसील-

(ख)

बनहरीकलां

ग्राम

(ग)

12042.45 वर्गमी० (मकान 157)

क्षेत्रफल-

मकान मालिक, पिता / पति का नाम

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित मकानो का क्षेत्रफल (वर्ग मी०) में (घ) खसरा कमांक

स. क०

5

4

3

2

1

20.48

कामता पिता स्वामीदीन कॉदर

म० प्र ० शासभ बंजर

1

2

23.10

भूय पिता चुनवाद कौंदर

म०प्र० शासन बंजर

2

6/1

22.94

हरी पिता रम्मू आदिवासी

म०प्र ० शासन बंजर

3

33

90.88 4

रमेश कुमार गुप्ता पिता बाबूलाल गुप्ता

म०प्र ० शासन यस्ता

34

58.72

लखन पिता मलखान आदिवासी

म०प्र ० शासन यस्ता

5

34

म०प्र ० शासन रास्ता धनीराम , हददू भवानीदीन ज्ञानी इन्द्रपाल पिता रतीराम

34

6

95.86

आदिवासी

75.60

हरी पिता रम्मू अदिवासी

म०प्र ० शासन यस्ता

34

7

27.50 म०प्र ० शासन यस्ता

मोहन पिता रम्मू अदिवासी

8

34

57.60

श्याम लाल पिता गजराज अदिवासी

म० प्र ० शासन यस्ता

34

9

18.20 म० प्र ० शासन यस्ता

10

बब्लूपिता गजराज अदिवासी

34

20.15

गोकुल पिता गजराज अदिवासी

म०प्र ० शासन यस्ता

11

34

20.41

मिठाईलाल पिता गजराज अदिवासी

म०प्र ० शासन यस्ता

12

34

82.00 म०प्र ० शासन यस्ता

लाले पिता सुखइयां कौंदर

13

34

47.46 म० प्र ० शासन यस्ता

कुजबिहारी पिता पुरन कॉदर

14

34

43.55 म०प्र ० शासन यस्ता

मुल्लुपिता रम्मू अदिवासी

15

34

19.72 म०प्र ० शासन यस्ता

ठाकुरदीन पिता रामसाह अदिवासी

16

34

19.14

रामा पिता सजीवन रजक

म०प्र ० शासन रास्ता

17

34

75.37

रामविशाल पिता सोनेलाल रजक

म० प्र ० शासन यस्ता

18

34

43.37

लखपति पिता सोने लाल रजक

म ०प्र ० शासन रास्ता

19

34

99.40 म०प्र ० शासन बंजर

नत्थू पिता सिंघई कॉदर

20 43/1

134.45

ठाकुरदीन पिता सिंघई कोदंर

म०प्र ० शासन बंजर

21

43/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

872

म०प्र ० शासन बंजर 22

53

53

म०प्र० शासन बंजर 23

24

53

म०प्र ० शासन बंजर

म०प्र० शासन बंजर 25

53

म० प्र० शासन बंजर 26

53

म०प्र ० शासन बंजर 27

53

म०प्र ० शासन बंजर 28

86

29

म०प्र० शासन,बंजर 108

म०प्र ० शासन बजर 30

110

म०प्र ० शासन बंजर 31

110

म०प्र ० शासन बंजर 32

1.10

म० प्र ० शासन बंजर 33 130/1

म० प्र० शासन आबादी 34

170

म०प्र० शासन आबादी 35

170

म० प्र० शासन आबादी 36

170

म०प्र ० शासन आबादी 37

170

म० प्र ० शासन आबादी 38

170

म०प्र ० शासन आबादी 39

170

म०प्र ० शासन आबादी 170

40

म० प्र० शासन आबादी 41

170

म० प्र० शासन आबादी 42

170

म०प्र ० शासन आबादी 43

170

म० प्र ० शासन आबादी 44

170

म० प्र ० शासन आबादी 45

170

म० प्र ० शासन आबादी 46

170

भ० प्र० शासन आबादी 47

170

म०प्र० शासन आबादी 48

170

म० प्र० शासन आबादी 49

170

म० प्र ० शासन बंजर 50

171

म०प्र ० शासन बंजर 51

171

म०प्र ० शासन बंजर 52 171

म०प्र ० शासन बंजर 53 171

म०प्र ० शासन बंजर 54

171

म०प्र० शासन बंजर 55

171

56

म०प्र ० शासन बंजर 171

म०प्र० शासन बंजर 57

171

58

172

म०प्र ० शासन आबादी

म०प्र ० शासन आबादी 59

172

म० प्र ० शासन आबादी 60

172

म० प्र० शासन आबादी 61

172

म० प्र० शासन आबादी 62

172

म०प्र ० शासन आबादी 63

172

म०प्र ० शासन आबादी 64

172

म०प्र० शासन आबादी 65

172

म० प्र० शासन आबादी 66

172

म०प्र० शासन आबादी 67

172

म०प्र० शासन आबादी 68

172

97.47 बाबूलाल पिता पूरन रजक

63.97 रजवा पिता पूरन रजक

77.05 गोकुल पिता पूरन रजक

78.68 हल्के पिता पूरन रजक

80.97 रामधनी पिता पूरन रजक

64.11 सरजू पिता मुल्ला यादव

86.90 ाकुरदीन पिता रामअवतार यादव

32.19 बब्बू पिता लक्ष्मी यादव

11.10 ठाकुरप्रसाद पिता मिल्ला यादव

सालिकराम पिता मिल्ला यादव

9.60

4.67 मिल्ला पिता कडोरा यादव

रामा पिता बन्दी यादव

96.60

64.80 छोटेलाल पिता ईश्वरी कॉदर

61.64 रज्जन, नेता राम पिता किशोरी लाल कोंदर

55.35 राजाबाई पति शारदा प्रसाद कोंदर

113.62 परम पिता पुलईया कॉदर

मन्नीलाल पिता लोका कॉदर

40.90

18.20 महेश पिता दुर्जन आदिवासी

152.55 दशस्य पिता श्यामलाल कौंदर

28.22 रामखिलावन पिता दशरथ कोंदर

24.96 चत्ती पिता बधू लाल कोंदर

श्यामले पिता दरवारी लाल आदिवासी

62.34

76.41 हरप्रसाद पिता धनियां आदिवासी

सीताराम पिता हरप्रसाद आदिवासी

49.83

35.91 बबलू पिता हरप्रसाद आदिवासी

26.60 भगवानदास पिता हरप्रसाद आदिवासी

35.96 पप्पू पिता गनपत कॉदर

159.76

गनपत पिता मखना कोंदर अखलेश पिता गनपत कोंदर

42.74

लखन पिता मलखान कोंदर , राम भरोसे पिता मंगला कोंदर

मंझली वेबा रामदास आदिवासी

28.20

171.00 प्रेमीलाल, पप्पू, बृजेश पिता नत्थू अदिवासी

81.74 रतीराम पिता श्यामलाल अदिवासी

81.63

सुखड्यां पिता मरिया , पूरन मनीराम पिता सुखइयां कोदर

24.90 बाबूलाल पिता रम्मू अदिवासी

शान्ति बेवा ईश्वरी अदिवासी

28.85

30.36

दशरथ पिता अन्तु कॉदर , रामसनेही, कृपाल , राजाराम पिता घासीराम कौंदर

10.40 बल्ली पिता माधव आदिवासी

जौहरी कोंदर पिता सरिया कोंदर

81.26

94.58 माहिल, सुखलाल पिता कल्लू कोंदर

8.68 श्रीमती कमला पति पकुआ कोंदर

27.90 श्याम बाई कॉदर पति कल्लू कोंदर

64.54 आशाराम पिता भूय आदिवासी

38.08 विश्वनाथ पिता भूरा आदिवासी

97.28 किशोरी लाल पिता मखना आदिवासी

दीना उर्फ दीनदयाल पिता सिद्धा आदिवासी

103.99

61.20 पप्पू पिता गनपत कोंदर

कामता पिता स्वामीदीन आदिवासी

97.64 873

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

म०प्र ० शासन आबादी 69

172

म०प्र ० शासन आबादी 70

172

म०प्र ० शासन आबादी 71

172

म०प्र० शासन आबादी 72

172

म० प्र० शासन आबादी 73

172

म० प्र ० शासन आबादी 74

172

भ०प्र० शासन आबादी 75

172

म०प्र ० शासन आबादी 76

172

म०प्र० शासन आबादी 77

172

म०प्र ० शासन आबादी 78

172

म०प्र० शासन आबादी 79

172

म० प्र ० शासन आबादी 80 172

म० प्र० शासन आवादी 81

172

म० प्र० शासन आबादी 82

172

म०प्र ० शासन आबादी 83

172

म०प्र ० शासन आबादी 84

172

म०प्र० शासन आबादी 85

172

म०प्र ० शासन आबादी 86

172

म०प्र ० शासन आबादी 87

172

म० प्र ० शासन आबादी 88

172

म०प्र ० शासन आबादी 89

172

म० प्र० शासन आबादी 90 172

म०प्र० शासन आबादी 91

172

म० प्र० शासन आबादी 92 172

म०प्र ० शासन आबादी 93

172

म० प्र० शासन आबादी 172

94

म० प्र० शासन आबादी 95 172

म०प्र ० शासन आबादी 172

96

म०प्र० शासन आबादी 97

172

म०प्र० शासन आबादी 98

172

म०प्र० शासन आबादी 99

172

म० प्र ० शासन आबादी 100 172

म०प्र ० शासन आबादी 101 172

म०प्र ० शासन आबादी 102 172

बिजी भूमि

103 187

104

निजी भूमि

197/3

म०प्र० शासन बंजर 405 279

म०प्र ० शासन वन 106 284

म० प्र० शासन अन्य 107 1478

वनखण्ड पी 182 108 वनखण्ड पी182

वनखण्ड पी 182 109 वनखण्ड पी 182

वनखण्ड पी 182 110 वनखण्ड पी 182

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड

111

पी 182

वनखण्ड पी 182 112 वनखण्ड पी 182

वनखण्ड पी 182 113 वनखण्ड पी 182

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड

114

स्वामीदीन पिता मखना आदिवासी

25.80

68.67 परमलाल पिता स्वामीदीन कोंदर

53.08 रमेश आदिवासी पिता रामदयाल आदिवासी

आजाद रानी पति मोतीलाल कॉंदर

16.61 लोका पिता मंगला आदिवासी

15.84

52.83 राजाराम पिता लोका काँदर

27.30 मन्नी लाल आदिवासी पिता लोका आदिवासी

46.94 हरदास पिता लोका कोंदर

118.39 नारायण कोंदर पिता लोका कॉदर

50.16 दुर्जन पति जुग्गू आदिवासी

40.10 हल्की बाई बे ० बाबू कोंदर

37.44 बृजलाल पिता जुगुआ कौंदर

75.03 रामप्रसाद पिता जुगुआ कोंदर

73.75 मुन्ना पिता रामनाथ कोंदर

70.98 कल्लूपिता झल्ला कोदर

127.41

रामलाल पिता रघुवर , जीवन लाल , मंगलदीन पिता रामलाल कोदर

76.56 आशाराम पिता लक्ष्मी प्रसाद कोदर

78.60 कल्लूपिता श्यामलाल कौंदर

31.32 रामकृपाल पिता विन्द्रावन साहू

66.11 राजाराम पिता भूरा कोंदर

167.55 रमिया बे ० माधव कोंदर

20.48 ठाकुरदीन पिता मलखान कोंदर

35.09 गौरी बाई बे ० लल्लू आदिवासी

35.96 पतिया बे ० सुरजान कॉदर

31.20 विश्वनाथ पिता भूय आदिवासी

15.00 रामदयाल उर्फ म्मू आदिवासी पिता बसंता

72.93 भूरा पिता चुनवाद कौंदर

36.72 राजू प्रसाद पिता रामलाल कोंदर

32.76 जगदीश पिता बाबू कोंदर

जानकी पिता रामदयाल कोंदर आदिवासी

115.06

38.64 केदारनाथ पिता रामदयाल आदिवासी

रमेश पिता रामदयाल आदिवासी

16.96

74.00 गोलाव पिता बाबू कॉदर

16.39 सीताराम पिता दुर्जन कोंदर

28.09 रामलाल पिता रघुवर कौंदर

142.40

मझली बेवा राजाराम , कमलेश, लखन, आशीष, रानी नाबा० वली मां मझली जाति यादव

113.74 सजीरे तनय वहया यादव पता बनहरीकला

महेश तनय अधारी पता बनहरीकलां

39.59

283.74 हल्काई पिता हल्कूयादव

158.11 हीरा पिता दददू यादव

72.60 कमतू पिता दददू यादव

132.90 रामाधार पिता दददू यादव

94.85 दयाराम पिता फददी यादव

कालीचरण पिता परशराम यादव

214.98 टिडी पिता जागे यादव

99.36

72.15 गुल्ले पिता जागे यादव मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

874

पी 182

115

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

116

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

117

वनखण्ड पी 182

[ भाग 1 सियाराम पिता रामेश्वर यादव

108.90

60.50 भगवानदास पिता मुल्लू बई

रामा पिता बन्टे यादव

वनखण्ड पी 182

वनखण्ड पी 182 118 वनखण्ड पी 182

वनखण्ड पी 182 119 वनखण्ड पी 182

120

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

वनखण्ड पी 182 121 वनखण्ड पी 182

वनखण्ड पी 182 122 वनखण्ड पी 182

वनखण्ड पी 182 123

वनखण्ड पी 182

124

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

125

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

वनखण्ड पी 182 126 वनखण्ड पी 182

127

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

वनखण्ड पी 182 128 वनखण्ड पी 182

129

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

130

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

131

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

132

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

133

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

134

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

135

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

136

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

137

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

138

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

139

व्रनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

140

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

141

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

142

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी182

वनखण्ड पी 182 143 वनखण्ड पी 182 वनखण्ड वनखण्ड पी 182 144

पी182

145

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

146

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

147

वनखण्ड पी 182 वनखण्ड पी 182

172.35

300.00

रामराजा पिता विटवा , रामप्रसाद यादव रानी पति गोरेलाल

99.00 रामप्रकाश पिता सरजू यादव

60.42 सरजू पिता भालू

हलके पिता सरजू यादव

77.10

141.40 मुन्ना पिता ठाकुरदीन यादव

भीम पिता मुन्ना यादव

68.41 दयाराम पिता नारायण बढ़ई

29.70 स्वरुप पिता प्रभू यादव

66.00 बालकिशन पिता जगन्नाथ यादव

222.80

74.12 रामआसरे पिता रज्जू यादव

अमर पिता रामआसरे यादव

23.87 मुन्नी पति रामआसरे यादव

20.52 रामकली पति सुदर्शन यादव

44.20

129.24 पप्पूपिता दुल्ला यादव

38.69 सुमित्रा पति दुल्ला यादव

दयाराम पिता दुल्ला यादव

133.30

67.72 रज्जूपिता रामस्वरूप यादव

अवध पिता बन्दी यादव

40.95 रामप्रकाश पिता अवध यादव

50.40

22.68 बाबू पिता सुदर्शन यादव

शिवचरण पिता रामकिशोर यादव

22.68 राजकुमार पिता मझ्यादीन यादव

113.36 शिवरतन पिता रामस्वरुप यादव

128.40 रामकिशोर पिता रामधीन यादव

65.14

100.00 पैश्वनी पिता सुन्दरलाल यादव

मझली वेबा राजाराम यादव

111.53

153.80 नारायण पिता सुन्दरलाल यादव

राममिलन पिता बिहारी कोंदर

67.57 लक्ष्मी पिता टिडिया यादव

160.55 दयाराम पिता भल्लू यादव

165.62 875

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

वनखण्ड पी 182

29.61

रामअवतार पिता कामता यादव

148 वनखण्ड पी 182

वनखण्ड पी 182

149

187.00 वनखण्ड पी 182

श्यामबाई पति रामस्वरुप , टड्या पति पप्पू, सुमित्रा पति केवल कितरिया पति नावा यादव

वनखण्ड पी 182

105.30 50

राजू पिता भोला यादव

वनखण्ड पी 182

वनखण्ड पी 182

302.14 151

बाला पिता दटूटू यादव

वनखण्ड पी 182

वनखण्ड पी 182

52.44 152

श्यामबाई पति रामस्वरूप यादव

वनखण्ड पी 182

428.34

भोला पिता मंदरा यादव

158

निजी भूमि

1510/2

216.86

आशाराम पिता भालू यादव,

154

निजी भूमि

1511/2

211.28

रामकिशोर पिता दुल्ला यादव

155 1474 निजी भूमि

55.61

जवाहर पिता रामधीन कौंदर

156 1473 बिजी भूमि

17.55

जुगुल प्रसाद पिता बल्देव प्रसाद

157

निजी भूमि

1454/62

12042.45

योग

{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- मझगांय मध्यम सिचाई परियोजना अंतर्गत दूब क्षेत्र में प्रभावित 157 मकानों के अर्जन हेतु धारा -19 का प्रकाशन , ग्राम बनहरीकलां तहसील एंव अनुभाग अजयगढ़ । {3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 05/ अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरं और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(1 )

पन्ना

(क) जिला

अजयगढ़

(ख) तहसील

मझगांय मजरा बालूपुर

(ग) ग्राम

(घ)

7942.42 वर्गमी० (134 मकान)

क्षेत्रफल

मकान मालिक, पिता / पति का नाम

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित मकानो का क्षेत्रफल (वर्ग मी०) में खसरा क्रमांक

स. क्र ०

4

1

2

3

5 1

64.16 मध्यप्रदेश शासन

894

कल्लू पिता बब्बू अहिरवार

मध्यप्रदेश शासन

2

894

197.92

रामचरण पिता श्री कटारे अहिरवार

3

मध्यप्रदेश शासन

56.64 894

रामलखन , राजू, भोला पिता श्री बब्बू अहिरवार

4

मध्यप्रदेश शासन

894

हीरा पिता श्री कटारे अहिरवार

39.76 5

मध्यप्रदेश शासन

894

17.98

बे. मुल्ली पति श्री राजाराम कोंदर

6

मध्यप्रदेश शासन

894

17.92

ओमप्रकाश पिता श्री सुखदीन कोदर

मध्यप्रदेश शासन

894

7

9.00

बिसाली पिता श्री सुखदीन कोदर

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

876

मध्यप्रदेश शासन 8

894

सुखदीन पिता श्री धन्नू कोदर, मोहन , डीलचन्द्र, नीरज पिता श्री सुखदीन कोंदर

मध्यप्रदेश शासन 9

894

29.15

140.10

शिवदीन पिता श्री घन्नो कोंदर

मध्यप्रदेश शासन 10

894

18.15

पूरन पिता सुखदीन कोदर

मध्यप्रदेश शासन 11

894

हरदीन पिता धन्नू

मध्यप्रदेश शासन 12

894

परसराम पिता धन्नू

मध्यप्रदेश शासन 13

894

टीडे पिता धन्नू कोदर

मध्यप्रदेश शासन 14 894

56.70

30.46

14.30

25.90

सरजू पिता भइयाराम कोदर

मध्यप्रदेश शासन 15

894

16.10

बे. लक्ष्मी पति भइयाराम कोदर

मध्यप्रदेश शासन 16

894

दौलत पिता भइयाराम

मध्यप्रदेश शासन 17

894

27.06

36.00

चन्द्रपाल पिता जीवन लाल साहू

मध्यप्रदेश शासन 18

894

32.32

बुद्ध पिता रजोल कोदर

19

मध्यप्रदेश शासन 894

35.58

मुन्ना पिता रजोल कोदर

मध्यप्रदेश शासन 20

894

42.12

सिया कोदर रजोल कोदर पिता मन्नू कोदर

मध्यप्रदेश शासन 21

894

11.50

फरसू पिता अर्जुन कोदर

घनश्याम पिता अर्जन कॉटर

मध्यप्रदेश शासन 22

894

मध्यप्रदेश शासन 23

894

कमलेश पिता राममिलन बसोर , कुसूम पति राममिलन रमेश पिता छोटा बसोर

मध्यप्रदेश शासन 24

0400

90.39

21.45

ईश्वरदीन पिता रामसजीवन कोंदर

894

मध्यप्रदेश शासन 25

894

74.00

कल्लूपिता हरिराम कोंदर

मध्यप्रदेश शासन 26

17.67

मिजाजी लाल पिता लक्ष्मण कोंदर

894

मध्यप्रदेश शासन 27

24.70

राजा भइया पिता लक्ष्मण कोंदर

894

मध्यप्रदेश शासन 48.00

लक्ष्मण पिता हरि राम कोंदर

894

28

मध्यप्रदेश शासन 30.00

देशराज पिता लक्ष्मण कोंदर

29 894

मध्यप्रदेश शासन 894

30

103.29

बाबू लाल पिता रामचरण कोंदर

मध्यप्रदेश शासन 27.60

बे० परमी पति रामचरण कोंदर

894

31

मध्यप्रदेश शासन

भवानीदीन पिता विदावन कोंदर,

32

894

मध्यप्रदेश शासन 894

69.55

64.20

रामप्रकाश मन्नू कोंदर पिता भवानीदीन कोंदर

मध्यप्रदेश शासन 33

894

रामा पिता स्वामीदीन कोंदर, बे० हक्की बाई पति स्वामीदीन, गनपत पिता रामा कोंदर

मध्यप्रदेश शासन 34

894

25.11

96.66

रामऔतार पिता जूगडू कोंदर

मध्यप्रदेश शासन 28.60

जयकरन पिता गोपाल कोंदर

35 894

मध्यप्रदेश शासन 36

894

45.13

लल्लूपिता जगियों कोंदर

मध्यप्रदेश शासन 894

37

31.80

दीनदयाल पिता लल्लूकॉदर

मध्यप्रदेश शासन 8.41

जगियों पिता हजरियों कोंदर

894

38

मध्यप्रदेश शासन 894

39

74.02

बाबू पिता जगिया कोंदर

मध्यप्रदेश शासन 47.00

मातादीन पिता राम औतार कोंदर

40

894

मध्यप्रदेश शासन 41

28.50

बेटीबाई पति गोपाल कोंदर

894

मध्यप्रदेश शासन 42 894

48.00

परमा पिता दुर्जन कोंदर

मध्यप्रदेश शासन 43

894

91.58

कृपाल पिता रामचरन अहिरवार

मध्यप्रदेश शासन 44

894

52.90

नत्थू पिता रामचरन अहिवार

मध्यप्रदेश शासन 894

45

35.10

रामचरन पिता टिडिया अहिरवार

मध्यप्रदेश शासन 46

894

पप्पूपिता रामचरन

मध्यप्रदेश शासन 47

894

15.37

36.38

छुट्टन पति सरमन अहिवार

मध्यप्रदेश शासन 48 894

151.94

झल्लूपिता सरमन अहिवार, आशा राम पिता सरमन

अहिरवार

877

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश शासन

49

220.08

बेटा लाल पिता अनंदी बसोर

894

मध्यप्रदेश शासन

50

39.60

पन्ना पिता अनंदी बसोर

894

मध्यप्रदेश शासन

41.58

अच्छेलाल पिता अनंदी बसोर

51

894

मध्यप्रदेश शासन

894

15.60

मुन्ना पिता अंनदी बसोर

मध्यप्रदेश शासन

पन्ना पिता अंनदी बसोर, बेटा लाल बसोर, चैनू पिता

52

894

अंनदी बसोर,

मध्यप्रदेश शासन

53

894

30.08

65.00

गोरेलाल पिता गोकुल अहिरवार

मध्यप्रदेश शासन

54

51.52

देवेन्द्र, जितेन्द्र पिता कालिकादीन चौबे

894

मध्यप्रदेश शासन

894

55

98.70

राममिलन पिता बल्दू यादव

मध्यप्रदेश शासन

56

894

97.29

पप्पूपिता राममिलन यादव

मध्यप्रदेश शासन

61.32

रामरूप पिता जग्गे अहिरवार

57

894

मध्यप्रदेश शासन

राजेन्द्र सिंह 58

894

मध्यप्रदेश शासन

894

59

23.10

15.75

बब्बू पिता गोकुल अहिरवार

मध्यप्रदेश शासन

60

894

46.92

कामता प्रसाद पिता नन्नू अहिरवार

मध्यप्रदेश शासन

68.70

कामता प्रसाद लक्ष्मी प्रसाद पिता जगप्रसाद यादव

61

894

मध्यप्रदेश शासन

62

894

248.69

हक्के पिता रज्जू यादव

मध्यप्रदेश शासन

894

63

63.00

लेखराम पिता कल्लू यादव

मध्यप्रदेश शासन

64

894

कल्लूपिता रज्जू यादव, कमलेश पिता कल्लूयादव

मध्यप्रदेश शासन

65

894

132.24

307.88

हेतराम पिता कल्लू यादव

मध्यप्रदेश शासन

66

894

92.08

ईश्वरदीन पिता रज्जू यादव

मध्यप्रदेश शासन

894

67

200.77

भगवतदीन पिता गोपाल यादव

मध्यप्रदेश शासन

68

149.90

श्रीराम पिता सरिया

894

मध्यप्रदेश शासन

69

894

76.62

इन्दकुमार पिता श्रीराम यादव

मध्यप्रदेश शासन

894

70

257.05

हनुमान पिता गोपाल यादव

मध्यप्रदेश शासन

894

124.89

मइयादीन पिता गोपाल यादव

71

मध्यप्रदेश शासन

894

72

38.37

सुरेश पिता ईश्वरदीन यादव

मध्यप्रदेश शासन

6.89

जयराम पिता ईश्वरदीन यादव

894

73

मध्यप्रदेश शासन

राम नरेश पिता जयराम यादव 894

74

मध्यप्रदेश शासन

75

894

सुरेश पिता ईश्वरदीन यादव , जयराम पिता ईश्वरदीन

यादव

मध्यप्रदेश शासन

894

76

28.83

121.20

42.93

बे. यसुदिया पति रज्जू यादव

मध्यप्रदेश शासन

131.86

सीताराम पिता रामचरन अहिरवार

894

77

मध्यप्रदेश शासन

78

894

19.50

द्वारका पिता रामचरन

मध्यप्रदेश शासन

894

79

39.78

कुटाली पिता मेडे यादव

मध्यप्रदेश शासन

894

60.99

रामेश्वर पिता मेडे यादव

80

मध्यप्रदेश शासन

894

निरपत प्रेमा रामस्वरूप जुगगन पिता बिन्दावन कोदर

81

मध्यप्रदेश शासन

82

894

136.37

20.30

नन्थू पिता परमा कोदर

मध्यप्रदेश शासन

83

894

12.90

महेश आदिवासी पिता बाबू आदिवासी

मध्यप्रदेश शासन

894

84

22.14

श्रीमती चन्दा पति मुन्ना आदिवासी

मध्यप्रदेश शासन

17.36

बराती लाल पिता राजाराम आदिवासी

85

894

मध्यप्रदेश शासन

86

894

121.14

लेखराम पिता कल्लूयादव

मध्यप्रदेश शासन

38.35

अंनदी पिता मठोला बसोर

87

952

मध्यप्रदेश शासन

952

37.95

ठाकुरदीन , देवीदीन पिता गोरे लाल

88

मध्यप्रदेश शासन

952

89

48.69

संतु पिता कल्ला अहिरवार

मध्यप्रदेश शासन

84.88

रमेश पिता कल्ला अहिरवार

952

90

42.70

मनीराम पिता श्यामले

मध्यप्रदेश शासन

952

91

42.7

कमलेश पिता मनीराम

मध्यप्रदेश शासन

952

92

मध्यप्रदेश शासन

31.36

प्रागीलाल पिता मनीराम

952

93

मध्यप्रदेश शासन

952

38.50

कन्हैया लाल पिता लल्लू आदिवासी

94

95

25.50

महेद्र सिंह यादव

952

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

878

952

96

[भाग 1 16.20

भूपत कोदर पिता भवानीदीन कोदर

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना 950

97

65.13

बे. हककी पति गजराज कोदर

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना 98

950

रामनरायण पिता गजराज कोदर

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विमाग पन्ना 99

950

17:28

8.96

संतोष पिता गजराज कोदर

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना 100 950

24.30

भजन पिता प्यारे कोंदर

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना 101 950

गिरधारी पिता भजन कोंदर, दरयाव पिता भजन कोंदर

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना 102 950

30.0

20.40

डील चंन्द्र पिता भजन कोंदर

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विमाग पन्ना 103 950

39.00

भागीरथ पिता भजन कोंदर

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विमाग पन्ना 104 950

116.88

कमल पिता प्यारे कोंदर

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना 405 950

46.50

रामकिशोर पिता श्यामले

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना 106 950

23.80

दशरय पिता बाबू कोंदर

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना 107 950

संतोष पिता बाबू

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना 108 950

32.40

राधा चरण पिता गोपाल कोंदर

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विमाग पन्ना 109 950

63.60

25.50

महेन्द्र पिता गोपाल कोंदर

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना 110 950

69.30

रामकिशुन पिता बसंता कोंदर

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना 111 950

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना 36.40

तेइस सिंह पिता रामकिशन कोंदर, भारत पिता

रामकिशुन कोंदर

112 950

बडे लाल पिता किशन कोंदर

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना

मध्यप्रदेश शासन जल 113 950

22.36

81.00

राजू पिता सरमन अहिरवार

114 950

मलखान पिता बाला

संसाधन संभाग पन्ना मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना 115 950

24.25

जगप्रसाद पिता सरिया यादव

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना 116 950

157.08

बलवान पिता सरिया यादव

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना 117 950

आगनवाड़ी केन्द्र

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना मध्यप्रदेश शासन जल 118 950

115.73

50.75

243.90

प्राथमिक शाला भवन

संसाधन संभाग पन्ना 119 950

किचन शीट प्राथमिक शाला भवन

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना 120 950

29.25

माध्यमिक शाला भवन

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना 121 950

171.08

किचन शीट माध्यमिक शाला भवन

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना 122 950

सार्वजनिक देव स्थान 123 950

सार्वजनिक देव स्थान

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संमाग पन्ना 124 950

सार्वजनिक देव स्थान

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संमाग पन्ना 125 950

29.70

10.50

9.36

7.50

49.56

बाबूराम पिता राजू अहिरवार

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना 126 950

नोनी पति डीलचन्द्र कोंदर

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संमाग पन्ना 127 950

27.00

श्रीमति चन्दा पति गिरधारी आधिवासी

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संमाग पन्ना 22.14 879

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

128 950

संतराम पिता मनीराम आदिवासी

56.29 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना

129 952

25.90

रावेन्द्र सिंह पिता बत्थू सिंह यादव

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना

130 952

राघवेन्द्र सिंह पिता बलवान सिंह यादव

22.68 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना

131 952

33.99

केदार सिंह एवं खूवराज सिंह

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना

132 952

भान सिंह

28.38 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना

133 952

मनोज सिंह

15.04 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना

134

3.61 मध्यप्रदेश शासन

952

देव स्थल (रावेन्द्र सिंह)

7942.42 वर्ग मी० योग

[2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- मझगांय मध्यम सिचाई परियोजना अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित 134 मकानों के अर्जन हेतु धारा-19 का प्रकाशन , ग्राम मझगांय मजरा बालूपुर तहसील एंव अनुभाग अजयगढ़ ।

{3} भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

सिंगरौली दिनांक 15 फरवरी 2022 क्र. 371 -भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि कॉलम 04 में उल्लेखित प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित घिरौली कोल ब्लाक के लिए बिला सिंगरौली तहसील सरई अतर्गत ग्राम बेलवार की 11.60 हे०भूमियों का अर्जन करना चाहती है । परियोजना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4, धारा 5 , धारा6 , धारा 07 एवं धारा 08 के तहत कार्यवाही की जाकर सामाजिक समाघात प्रतिवेदन रिपोर्ट, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना , विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा एवं कलेक्टर की अनुशंसा को अभिलिखित किया जाकर दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं सिंगरौली जिले की वेबसाइट में अपलोड भी किया गया है । साथ ही मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को सिंगरौली जिले के तहसील सरई में घिरौली कोल ब्लॉक से प्रभावित भूमिया क्रमशः ग्राम आमडाड, अमरईखोह, बासीबेरदाह, बेलवार, घिरौली, झलरी, फाटपानी एवं सिरसवाह की 554.01 हे 0 निजी भूमियों के अर्जन हेतु मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 09 के अनुसार पूर्व सहमति प्राप्त की जा चुकी है । परियोजना क्षेत्र से प्रभावित भूमि स्वामियों के द्वारा 80 प्रतिशत से ज्यादा सहमति प्रदाय की गई है । अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

880

-: अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन

सिंगरौली

जिला

(क)

सरई

तहसील

(ख)

बेलवार

ग्राम

(ग)

11.60 हे०

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

(ड.)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकया हे०

में

3

2

1

कोयला उत्खनन हेतु

0.010

1

40/1/1/9/2

0.016

2

52/2/1/6/1

0.016

3

52/2/1/6/2

0.008

4

52/2/1/7/1 ,

0.008

52/2/1/7/2

5

0.008

6

52/2/1/7/3

0.008

7

52/2/1/7/4

0.032

52/2/1/8

8

0.010

9

52/2/1/9

0.010

52/2/1/10

10

0.010

52/2/1/11

11

0.010

52/2/1/12

12

0.010

52/2/1/13

13

0.010

52/2/1/14

14

0.048

299/1/1

15

0.020

299/1/2

16

0.020

17

299/1/3

0.040

299/1/4

18

0.020

299/1/5

19

0.020

299/1/6

20

0.020

299/1/7

21

0.020

22

299/1/8

0.020

299/1/9

23

0.012

299/1/10

24

0.190

271/1

25

0.020

26

271/2

0.020

271/3

27

0.020

271/4

28

0.200

272

29

0.120

297/1/1/1

30

0.020

297/1/1/2

31

0.020

297/1/1/3

32

0.020

297/1/1/4

33

0.190

297/2/1

34

0.460

298/1

35

0.040

298/2

36

0.030

273/1

37

0.420

273/2/1

38

0.080

273/2/2

39

0.180

273/3

40

0.320

273/4

41

0.188

273/4/1/1/1/1/1

42

0.010

43

273/4/1/1/1/1/2 भाग 1 ]

44

273/4/1/1/1/1/3 45

273/4/1/1/1/2 46

273/4/1/1/2 47

273/4/1/1/3 48

273/4/1/1/4

273/4/1/1/5 49

273/4/1/1/6 50

273/4/1/2 51

273/4/1/3 52

53

273/4/1/4

273/4/2 54

55

273/4/3

273/4/4/1/1 56

273/4/4/1/2 57

58

273/4/4/1/3

273/4/4/1/4 59

273/4/4/1/5 60

61

273/4/4/2

273/4/5 62

273/4/6 63

274/1 64

274/2 65

66

274/3 67

276/1

276/2 68

69

276/3

276/4 70

277/1 71

277/2/1 72

73

277/2/2

277/3 74

277/4/1/1/1 75

76

277/4/1/1/2

277/4/1/2 77

277/4/2 78

278/1 79

278/2 80

278/3 81

278/4 82

278/5 83

275/1 84

275/2 85

275/3 86

881

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

0.010

0.032

0.010

0.020

0.040

0.032

0.040

0.020

0.020

0.020

0.020

0.010

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.010

0.020

0.020

0.020

0.020

0.020

0.010

0.020

0.020

0.020

0.040

0.028

0.032

0.060

0.012

0.002

0.006

0.040

0.020

0.050

0.050

0.010

0.020

0.020

0.040

0.040 882

275/4

87

283/1/1/1 88

283/1/1/2 89

283/1/1/3 90

283/1/1/4 91

283/1/2 92

283/2/1/1/1/1/1 93

283/2/1/1/1/1/2 94

283/2/1/1/1/2 95

283/2/1/1/2 96

283/2/1/2 97

283/2/2 98

283/2/3 99

283/2/4 100

283/2/5 101

283/2/6 102

284/1 103

284/2/1 104

284/2/2 105

285/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 106

285/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 107

285/1/1/1/1/1/1/1/1/2 108

285/1/1/1/1/1/1/1/2 109

285/1/1/1/1/1/1/2 110

285/1/1/1/1/1/2 111

285/1/1/1/1/2 112

285/1/1/1/2 113

285/1/1/2 114

285/1/1/3 115

285/1/2 116

285/1/3/1 117

285/1/3/2 118

285/1/3/3 119

285/1/3/4 120

285/1/3/5 121

285/1/3/6 122

285/2 123

285/3 124

286 125

290/1 126

290/2/1/1/1 127

290/2/1/1/2 128

290/2/1/2 129

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

0.040

0.072

0.032

0.016

0.010

0.120

0.210

0.010

0.020

0.010

0.010

0.020

0.020

0.010

0.020

0.020

0.420

0.420

0.010

0.106

0.032

0.020

0.010

0.010

0.016

0.040

0.010

0.016

0.020

0.060

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.050

0.130

0.250

0.440

0.440

0.040

0.020 भाग 1 ]

290/2/2 130

290/3 131

290/4 132

290/5 133

290/6 134

290/7 135

136

291/1

291/2 137

138

291/3

292 139

140

293/1

293/2 141

293/3 142

143

294 144

296/1

296/2 145

146

296/3

295/1 147

295/2 148

289/1/1 149

289/2/1 150

289/3/1 151

152

594/1 153

593/1/1

593/2/1 154

315/2 155

156

315/3 157

315/4

315/5 158

315/6 159

315/7 160

161

315/8 162

315/9 163

315/10 164

315/11 165

315/12 166

315/13 167

315/14

315/16 168

169

315/17 170

315/18

315/19 171

172

315/21

883

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

0.020

0.510

0.020

0.020

0.020

0.020

0.250

0.060

0.080

0.020

0.090

0.080

0.080

0.100

0.110

0,120

0.120

0.410

0.400

0.260

0.260

0.150

0.100

0.120

0.120

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.020

0.020

0.020

0.060

0.020

0.010

0.020

0.040

0.030

0.030

0.020

0.030

0.010 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

884

173

287

0.400

174

0.133

288/1

11.60

कुल योग

2. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09. 2014 जिसका म० प्र ० राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के कगांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा -12 के उपबंधों को कियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सिंगरौली को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है ।

3. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (8)-2014 - सात - शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म०प्र० राजपत्र 10. के पृ कमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है , के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुका किया गया है । अतः अपर कलेक्टर जिला सिगरौली को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया जाता है । अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इय कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजरव ) देवसर प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय- सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे ।

4. अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्त्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा ।

5. अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साट) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर की भू- अर्जन शाखा में एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है । 885

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

क्रमांक 373 / भू-अर्जन/2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (3 ) में वर्णित भूमि कॉलम 04 में उल्लेखित प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित घिरौली कोल ब्लाक के लिए जिला सिंगरौली तहसील सरई अतर्गत ग्राम बांसीबेरदाह 147.67 हे०निजी भूमियों का अर्जन करना चाहती है । परियोजना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 , धारा 5 , धारा 6 , धारा 07 एवं धारा 08 के तहत कार्यवाही की जाकर सामाजिक समाघात प्रतिवेदन रिपोर्ट, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा एवं कलेक्टर की अनुशंसा को अभिलिखित किया जाकर दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं सिंगरौली जिले की वेबसाइट में अपलोड भी किया गया है । साथ ही मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को सिंगरौली जिले के तहसील सरई में घिरौली कोल ब्लॉक से प्रभावित भूमिया क्रमशः ग्राम आमडाड, अमरईखोह, बासीबेरदाह, बेलवार, घिरौली, झलरी, फाटपानी एवं सिरसवाह की 554.01 हे0 निजी भूमियों के अर्जन हेतु मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 09 के अनुसार पूर्व सहमति प्राप्त की जा चुकी है । परियोजना क्षेत्र से प्रभावित भूमि स्वामियों के द्वारा 80 प्रतिशत से ज्यादा सहमति प्रदाय की गई है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

-: अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन

:- सिंगरौली

(क) जिला

- सरई

(ख) तहसील

- बासीबेरदह

(ग) ग्राम

147.67 हे0

(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्र.

खसरा नम्बर अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा हे० में

4

1

3

2

1

0.720

1034/1

कोयला उत्खननहेतु

0.720

2

1034/2

3

0.500

1032/1

4

0.500

1032/2

0.800

5

1032/3 886

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

0.790

1031/1

1031/2

0.240

1031/3

0.400

0.070

1011/1

0.290

1011/2

993/1

0.100

993/2

0.070

0.010

994/1

0.040

994/2

0.200

994/3

0.040

995/1

0.030

995/2

1030/1

0.230

0.090

1030/2

0.240

1030/3

1029/1

0.050

0.030

1029/2

0.030

1029/3

0.030

1029/4

0.170

1027

1026

0.230

0.060

1020/1

0.120

1020/2

1022

0.130

0.120

1023

0.160

1028

0.320

1025/1

1025/2

0.050

1019/1

0.820

0.210

1019/2

0.120

1019/3

1024/1

0.060

0.500

1024/2

1024/3

0.160

1024/4

0.070

0.160

1012

0.250

1013

0.140

1014

0.110

1015

0.080

1018/1

0.210

1018/2

0.210

1017/1

0.180

1017/2

0.130

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भाग 1 ]

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0.160

0.330

0.060 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

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[ भाग 1 0.050

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0.37

0.31 भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

0.05

0.04

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0.08

0.100

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0.200

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0.200

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0.032

0.018

0.018

0,032

0.400

0.170

0.290 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

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[ भाग 1 0.050

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0.160

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0.200

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0.15

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0.09

0.04

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0.10

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0.21

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0.53

0.02

0.10

0.15

0.01

0.01

0.01

0.03 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022 891 भाग 1 ]

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0.05

0.02

0.02

0.03

0.04

0.04

0.04

0.11

0.06

0.02

0.03

0.03

0.35

0.03

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0.01

0.05

0.01

0.25

0.07

0.02

0.06

0.06

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0.050

0.050

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0.37

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0.11

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0.10

0.01

0.01

0.01

0.01

0.14

0.01

0.01

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0.01

0.02

0.02

0.02

0.02

0.01

0.01

0.01

0.28

0.37 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

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0.150

0.020

0.020

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0.080

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0.16

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0.24

0.10

0.10

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0.09

0.09

0.10

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0.01

0.03

0.11

0.11

0.23

0.03

0.03

0.06

0.03

0.10

0.21

0.31 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

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0.160 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

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0.590

0.050

0.050

0.310

0.140

0.020

0.040

0.170

0.063

0.500

0.160

0.020

0.300

0.130

0.240

0.075

0.198

0.008

0.048

0.110

0.090

0.054

0.320

0.100

0.200

0.210 909

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

244

1109

241

1110

253

1111

252/1

1112

252/2

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232/1051/1

1114

232/1051/2

1115

224/1

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1118

224/4

1119

197

1120

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237/1

237/2/1

1122

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1123

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237/2/4

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246

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248/1/1

1127

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1128

248/2

1129

248/3/1

1130

248/3/2

1131

234

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235/1

1133

235/2

1134

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1135

165/1

1136

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1143

233/4

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1146

214/2

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226/1

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1150

226/4

1151

210/1

1152

1153

210/2

207

1154

165/1050/1

1155

1156

165/1050/2 0.830

1.030

0.030

0.500

0.070

0.180

0.260

0.200

0.200

0.230

0.200

0.320

0.600

0.100

0.056

0.172

0.172

0.300

0.110

0.120

0.230

0.030

0.200

0.170

0.180

0.180

0.170

0.280

0.330

0.012

0.140

0.130

0.260

0.100

0.280

0.200

0.070

0.030

0.080

0.110

0.170

0.080

0.100

0.110

0,280

0.520

0.220

0.220 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

910

0.090

171

1157

0.070

173

1158

1.522

174/1/1

1159

0.310

204/1

1160

0.310

204/2

1161

0.140

205/1

1162

0.130

205/2

1163

0.110

203

1164

0.470

206

1165

0.260

208

1166

0.150

198/1

1167

0.150

198/2

1168

0.170

199/1

1169

0.180

199/2

1170

0.070

209

1171

0.140

227

1172

0.580

228

1173

0.110

229

1174

0.440

201/1

1175

0.100

201/2

1176

0.100

935

1177

147.67

कुल योग

2. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात- षा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09. 2014 जिसका म०प्र० राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के कमांक 2895 पर प्रकाषन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन षाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देषों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबंधों को कियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन षाखा सिंगरौली को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई षक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देषित किया जाता है ।

3. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16-15- (8)-2014- सात- षा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म०प्र० राजपत्र 10. के पृ क्रमांक 2895 पर प्रकाषन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन षाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रषासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः अपर कलेक्टर जिला सिगरौली को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रषासक नियुक्त किया जाता है । अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इय कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर प्रषासक के निर्देषानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे ।

4. अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा ।

5. अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इ५। सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर में) आपेक्ष यदि कोई हो पाइल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर की भू- अर्जन शाखा में एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्त्र देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है । 911

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

क्रमांक 375 / भू-अर्जन/2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (3) में वर्णित भूमि कॉलम 04 में उल्लेखित प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित घिरौली कोल ब्लाक के लिए जिला सिंगरौली तहसील सरई अतर्गत ग्राम आमडाड की 5.170 हे0 निजी भूमियों का अर्जन करना चाहती है । परियोजना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 , धारा 5 , धारा 6 , धारा 07 एवं धारा 08 के तहत कार्यवाही की जाकर सामाजिक समाघात प्रतिवेदन रिपोर्ट, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना , विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा एवं कलेक्टर की अनुशंसा को अभिलिखित किया जाकर दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं सिंगरौली जिले की वेबसाइट में अपलोड भी किया गया है । साथ ही मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को सिंगरौली जिले के तहसील सरई में घिरौली कोल ब्लॉक से प्रभावित भूमियाँ क्रमशः ग्राम आमडाड, अमरईखोह, बासीबेरदाह , बेलवार, घिरौली, झलरी, फाटपानी एवं सिरसवाह की 554.01 हे0 निजी भूमियों के अर्जन हेतु मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 09 के अनुसार पूर्व सहमति प्राप्त की जा चुकी है । परियोजना क्षेत्र से प्रभावित भूमि स्वामियों के द्वारा 80 प्रतिशत से ज्यादा सहमति प्रदाय की गई है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता हैः-

-: अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन

- सिंगरौली

(क) जिला

- सरई

तहसील

(ख)

आमड़ाड

(ग) ग्राम

5.170 हे0

-

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

(ड.)

क्र. खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु प्रस्तावित

रकवा हे० में

4

3

2

1

0.333

6/2/1

1

0.020

2

6/2/2

कोयला उत्खनन हेतु

0.020

6/2/3

3

0.020

6/2/4

4 912

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

0.020

6/2/5

6/2/6

0.020

6/2/7

0.034

6/2/8

0.020

0.020

6/2/9

0.020

6/2/10

0.020

6/2/11

0.300

6/2/12

0.020

6/2/13

0.433

6/2/14

0.056

7/1/1

0.020

7/1/2

0.020

7/1/3

0.020

7/1/4

0.020

7/1/5

0.020

7/1/6

0.020

7/1/7

0.010

7/1/8

0.106

7/2/1

0.020

7/2/2

0.020

7/2/3

0.020

7/2/4

0.020

7/2/5

0.186

7/2/6

0.036

7/3/1/1/1

0.080

7/3/1/1/2

0.012

7/3/1/2/1

0.012

7/3/1/2/2

0.012

7/3/1/2/3

0.012

7/3/1/2/4

0.012

7/3/1/2/5

0.010

7/3/2

0.106

7/4/1/1

0.010

7/4/1/2

0.070

7/4/2

0.020

0.060

8/1/1/1/1/2

0.060

8/1/1/1/1/3

0.020

8/1/1/1/2

0.080

8/1/1/2

0.010

8/1/2

0.020

8/1/3

0.020

8/1/4

0.020

8/2/1/1 भाग 1 ]

8/2/1/2

49

50

8/2/2

9/1/1

51

9/1/2/1

52

53

9/1/2/2

9/2

54

9/3

55

56

9/4

9/5

57

9/6

58

59

10/1/1/2

60

61

10/1/1/3

62

10/1/1/4/1

10/1/1/4/2

63

64

10/1/1/4/3

65

10/1/1/5/1

66

10/1/1/5/2

10/1/1/5/3

67

10/1/1/5/4

68

10/1/1/6/1

69

10/2

70

10/3

71

10/4/1/1/1

72

10/4/1/1/2

73

10/4/1/1/3

74

75

10/4/1/1/4

76

10/4/1/1/5

77

10/4/1/1/6

10/4/1/1/7

78

10/4/1/1/8

79

11/2

80

81

82

83

84

12/1/1/1/1/3

12/1/1/1/1/4

85

86

12/1/1/1/2

87

12/1/1/1/3

12/1/1/2

88

89

12/1/1/3

12/1/1/4

90

91

12/1/1/5

92

12/2

12/3

93

12/4

94

53

95

913

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

0.009

0.101

0.036

0.110

0.014

0.040

0.060

0.060

0.060

0.060

0.040

0.010

0.050

0.030

0.010

0.010

0.020

0.010

0.010

0.010

0.050

0.130

0.270

0.030

0.020

0.020

0.020

0.020

0.020

0.020

0.020

0.100

0.094

0.056

0.020

0.020

0.020

0.020

0.020

0.010

0.020

0.020

0.020

0.020

0.010

0,020

0.020 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

914

0.020

54/2/1

96

0.020

54/2/2

97

0.020

54/3

98

54/4

0.020

99

0.020

54/5

100

0.130

58/1

101

0.153

102

59/1/1

0.153

59/2/1

103

0.154

59/3/1

104

0.020

113/2

105

0.060

113/3

106

5.170

कुल योग

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म०प्र० राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा -12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सिंगरौली को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है ।

3. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म०प्र ० राजपत्र 10. के पृ कगांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है. के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः अपर कलेक्टर जिला सिगरौली को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया जाता है । अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इय कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय- सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे ।

4. अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित गहीं करेगा ।

5.. अधिनियम की धारा-15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर की भू- अर्जन शाखा में एवं अनुविभागीय अधिकारी (एजस्व) देवसर के कार्यालय मेंकार्यालयीन समय में देखा जा सकता है । 915

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

क्रमांक 877/भू-अर्जन / 2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (3) में वर्णित भूमि कॉलम 04 में उल्लेखित प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित घिरौली कोल ब्लाक के लिए जिला सिंगरौली तहसील सरई अतर्गत ग्राम अमरईखोह, 43.06 हे0 निजी भूमियों का अर्जन करना चाहती है । परियोजना हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 , धारा 5 , धारा 6 , धारा 07 एवं धारा 08 के तहत कार्यवाही की जाकर सामाजिक समाघात प्रतिवेदन रिपोर्ट, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना , विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा एवं कलेक्टर की अनुशंसा को अभिलिखित किया जाकर दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं सिंगरौली जिले की वेबसाइट में अपलोड भी किया गया है । साथ ही मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को सिंगरौली जिले के तहसील सरई में घिरौली कोल ब्लॉक से प्रभावित भूमियाँ क्रमशः ग्राम आमडाड, अमरईखोह, बासीबेरदाह, बेलवार, घिरौली, झलरी, फाटपानी एवं सिरसवाह की 554.01 हे0 निजी भूमियों के अर्जन हेतु मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 09 के अनुसार पूर्व सहमति प्राप्त की जा चुकी है । परियोजना क्षेत्र से प्रभावित भूमि स्वामियों के द्वारा 80 प्रतिशत से ज्यादा सहमति प्रदाय की गई है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णन

(1)

- सिंगरौली

(क) जिला

- सरई

(ख) तहसील

- अमरईखोह

(ग) ग्राम

- 43.06 हे0

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

(ड. )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

खसरा नम्बर

क्र.

अर्जन हेतु

प्रस्तावित

रकवा हे0 में

4

2

3

1

1.600

10/2

1

2

0.020

10/3

कोयला उत्खननहेतु

132

0.050

3

0.790

4

148/1/1 916

5

148/1/2

148/2/1

]6

7

148/2/2

8

148/2/3

148/2/4

9

148/2/5

10

148/3

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12

13

148/5

147/2/1/1/1/1/1

14

15

147/2/1/1/1/1/2

147/2/1/1/1/2

16

17

147/2/1/1/2/1

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19

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147/2/1/3

147/2/1/4

21

147/2/1/5

22

23

147/2/1/6

147/2/1/7

24

147/2/1/8

25

147/2/1/9

26

147/2/1/10

27

28

147/2/1/11

147/2/2/1

29

147/2/2/2

30

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33

147/1/1/1

34

35

147/1/1/2

147/1/1/3

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147/1/1/4

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147/1/2/1

38

147/1/2/2

39

127/1/1/1

40

127/1/1/2

41

42

127/1/2

43

127/1/3

44

127/1/4

127/1/5

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127/1/6

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127/1/7

48

127/1/8

49

127/1/9

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

0.020

0.002

0.200

0.200

0.004

0.004

0.020

0.130

0.130

0.020

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.040

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.020

0.040

0.040

0.010

0.080

0.010

0.020

0.020

0.010

0.030

0.020

0.284

0.020

0.012

0.020

0.016

0.012

0.020

0.010

0.020

0.010 भाग 1 ]

127/1/10

50

51

127/1/11

52

127/1/12

53

127/1/13

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125/1

125/2

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128/2

60

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6/2

62

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6/4

63

64

8/1

8/2

65

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74

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78

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79

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80

14/3

81

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82

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83

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12/2/3

85

12/3

15/1

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15/2/1

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15/2/2

89

15/3

90

20/1

20/2

91

92

20/3

17/2

93

17/3

94

917

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

0.010

0.032

0.008

0.008

0.008

0.020

0.060

0.080

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0.020

0.020

0.020

0.060

0.060

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0.070

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0.040

0.080

0.040

0.030

0.020

0.060

0.060

0.020

0.020

0.020

0.130

0.040

0.020

0.020

0.070

0.080

0.040

0.050

0.020

0.020 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

918

17/4

95

17/5

96

97

21/1

21/2

98

21/3

99

[ भाग 1 0.020

0.020

0.200.

0.100

0.100

0.800

21/4

100

21/5

101

102

0.800

0.010

123/1/1/1

0.170

123/1/1/2

103

123/1/1/3

104

105

0.170

0.170

123/1/1/4

106

0.010

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0.010

123/1/1/6

107

0.150

123/1/2/1

108

0.100

123/1/2/2

109

0.080

123/1/2/3

110

123/1/2/4

111

112

0.020

0.140

123/1/3/1

0.020

123/1/3/2

113

123/1/3/3

114

0.020

0.020

123/1/3/4

115

123/2

116

123/3

117

136/1/1

118

0.770

0.330

0.370

0.010

136/1/2

119

0.020

136/1/3

120

136/1/4

121

122

0.010

0.010

136/1/5

136/2

123

136/3

124

136/4/1

125

136/4/2

126

0.060

0.060

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0.200

135/2/1

127

0.190

135/2/2

128

137/3/1

129

0.010

0.370

137/3/2

130

0.370

137/3/3

131

137/2/1/1/1/1/1

132

0.368

0.010

137/2/1/1/1/1/2

133

0.010

137/2/1/1/1/2

134

0.010

137/2/1/1/2

135

137/2/1/2

136

0.010

0.040

137/2/1/3

137

137/2/1/4

138

137/2/2

139

0.032

0.200 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

140

137/2/3/1

137/2/3/2

141

137/2/3/3

142

137/2/3/4

143

137/2/3/5

144

137/2/3/6

145

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137/2/4

137/2/5

147

137/2/6

148

138/1

149

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138/2

138/3

151

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138/4

46

153

45/2

154

39/1/1

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39/1/3

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39/2

160

47/1/1

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47/2

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41

40

166

38/1

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38/2

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37/2

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170

36

171

139/2

172

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173

139/4

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139/8/1

178

139/8/2

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139/9

180

139/10

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139/12

183

106/1/1/1

184

106/1/1/2

185

106/1/2

186

919 0.020

0.040

0.040

0.040

0.020

0.040

0.040

0.040

0.040

0.080

0.280

0.270

0.270

0.130

0.020

0.050

0.050

0.025

0.040

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0.190

0.015

0.015

0.040

0.200

0.020

0.050

0.030

0.030

0.020

0.020

0.420

0.060

0.020

0.220

0.220

0.220

0.040

0.020

0.020

0.040

0.060

0.010

0.010

0.030

0.010

0.040 920

106/2

187

105/1/1/1/1/1/1

188

189

105/1/1/1/1/1/2

105/1/1/1/1/2

190

105/1/1/1/2

191

105/1/1/2

192

193

105/1/2

105/2

194

195

140/1/1/1/1

140/1/1/1/2

196

140/1/1/1/3

197

140/1/1/1/4

198

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199

140/1/1/1/6

200

140/1/1/1/7

201

140/1/1/1/8

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140/1/1/2

212

140/1/1/3

213

140/1/2

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140/1/4

140/2

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141/1/1/2

220

141/1/2

221

141/2

222

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223

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144/2

103/1

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103/2/1/1/1/1/1/1/1

103/2/1/1/1/1/1/1/2

227

103/2/1/1/1/1/1/2

228

103/2/1/1/1/1/2

229

103/2/1/1/1/2

230

231

103/2/1/1/2

103/2/1/2

232

103/2/2

233

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

0.070

0.010

0.012

0.020

0.040

0.024

0.020

0.080

0.066

0.004

0.032

0.010

0.010

0.010

0.040

0.012

0.012

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

0.020

0.032

0.012

0.020

0.020

0.120

0.060

0.060

0.050

0.060

0.010

0.010

0.010

0.010

4.050

0.020

0.590

0.214

0.020

0.010

0.020

0.010

0.020

0.010

0.040 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

103/2/3

234

103/2/4

235

103/2/5

236

103/2/6

237

103/2/7

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103/2/9

240

103/2/10

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261

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262

102/1/1/4

263

102/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1

264

/1

102/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1

265

12

266 102/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2

921 0.020

0.040

0.032

0.032

0.006

0.040

0.010

0.010

0.006

0.004

0.004

0.020

0.016

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0.010

0.020

0.010

0.032

0.004

0.010

0.010

0.032

0.010

0.010

0.010

0.040

0.020

0.020

0.020

0.040

0.108

0.010

0.020

0.010

102/1/2/1/1/1/1/1/1/1/2

267

0.010

102/1/2/1/1/1/1/1/1/2

268

0.010

102/1/2/1/1/1/1/1/2

269

0.010

102/1/2/1/1/1/1/2

270

0.010

102/1/2/1/1/1/2

271

0.010

102/1/2/1/1/2

272

0.020

102/1/2/1/1/3

273

274

0.020

102/1/2/1/2

102/1/2/2

275

102/1/2/3

276

102/1/2/4

277

0.040

0.010

0.010

0.010

102/1/2/5

278

102/1/2/6

279

0.010 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

922

280

102/1/2/7

102/1/2/8

281

102/1/2/9

282

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102/1/3/1/1/1/1

287

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102/1/3/1/1/2

288

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102/1/3/1/2

102/1/3/2

290

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102/1/3/11

300

102/2

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119/1/1/2

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113/1

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113/2

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113/3

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113/4

113/5

313

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112/1/2

316

112/1/3

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112/2

318

99

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320

110/1/2/1

321

110/1/2/2

322

110/1/2/3

323

110/1/2/4

324

110/1/3/1

325

110/1/3/2

110/2

326

327

110/3/1

[ भाग 1 0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.032

0.248

0.032

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.300

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0.016

0.008

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0.070

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0.350

0.040

0.010

0.040

0.010

0.010

0.060

0.060

0.180

0.040 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

110/3/2

328

110/3/3

329

110/4

330

88/2/1

331

88/2/2

332

88/2/3

333

334

923 0.080

0.060

0.170

0.800

0.800

0.400

0.040

90/2

0.100

90/3/1/1

335

0.030

90/3/1/2

336

0.070

90/3/2

337

0.010

90/3/3/1

338

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0.030

90/3/3/2

340

0.030

90/3/3/3

0.030

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341

90/4

342

96/1

343

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344

97

345

93/1/1

346

347

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0.010

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0.230

93/1/2

0.230

93/1/3

348

93/2

349

93/3

350

94/2

351

87/1/1

352

87/1/2

353

87/2

354

87/3/1

355

0.400

0.400

0.020

0.020

0.020

0.180

0.020

0.020

87/3/2

356

87/3/3

357

87/3/4

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373

0.020

0.020

0.250

0.150

0.040

0.040

0.090

0.040

0.040

0.040

0.040

0.040

0.040

0.040

0.020

0.020

0.020 924

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

374

86/2/13

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379

380

[भाग 1 0.020

0.020

0.030

0.030

0.030

0.030

0.040

86/2/19

381

86/2/20

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399

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400

80/2/1/2

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403

80/1/1

79/2/ 1/ 1 /1 /1 /1/1 /1/1/1/1/ 1//1

404

/1 0.040

0.040

0.030

0.040

0.050

0.040

0.020

0.020

0.020

0.030

0.020

0.030

0.030

0.030

0.030

0.060

0.240

0.020

0.010

0.010

0.010

0.010

0.020

0.450

79/2/ 1/ 1/1/ 1/1/1 /1 /1/ 1/1/1// 1

405

12

406 79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

0.040

0.012

0.020

79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

407

79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 0.012

408

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0.010

79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2

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79/2/1/1/1/1/1/1/1/2

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79/2/1/1/1/1/1/1/2

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0.020

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0.020

79/2/1/1/1/1/2

79/2/1/1/1/2

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417

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0.028

0.020

0.010

0.010

0.020

79/2/1/1/5

79/2/1/1/6

419

0.004 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

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420

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76/2/1/1/5

452

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76/2/1/1/6/1

454

925 0.004

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.070

0.010

0.040

0.010

0.010

0.010

0.060

0.340

0.290

0.032

0.032

0.031

0.075

0.090

0.013

0.045

0.014

0.025

0.013

0.288

0.080

0.080

0.040

0.040

0.035

0.005

76/2/1/1/6/2

76/2/1/2

455

76/2/2/1

456

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76/2/2/2

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76/2/3/1

76/2/3/2

459

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76/2/4/1

461

76/2/4/2

76/2/5/1

462

76/2/5/2

463

464

0.052

0.038

0.052

0.175

0.025

0.175

0.025

0.175

0.025

0.100

76/3/1

465

76/3/2

466

65/1

467

65/2 0.100

0.030

0.030 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

926

65/3

468

65/4

469

62/1

470

62/2

471

62/3

472

62/4

473

60/1

474

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60/4

477

60/5.

478

60/6

479

480

59

[ भाग 1 0.030

0.030

0.100

0.080

0.090

0.090

0.050

0.050

0.050

0.050

0.100

0.110

0.370

0.013

35/1/1

481

35/1/2

482

0.013

0.013

35/1/3

483

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486

0.013

0.050

0.055

54/1/1

54/1/2

487

54/1/3

488

54/1/4

489

54/1/5

490

0.055

0.030

0.030

0.060

0.065

54/1/6

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54/1/7

492

54/2

493

54/3

494

0.065

0.080

0.010

0.390

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498

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500

52

53/1/1

501

502

0.010

0.010

0.010

0.010

0.110

0.040

0.020

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503

53/1/2/2

53/1/3/1

504

53/1/3/2

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53/1/4/1

506

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0.020

0.030

0.020

0.050

0.010

53/1/4/2

53/1/5/1

508

509

0.050

0.010

53/1/5/2

53/1/5/3

510

53/1/6

511

48/1

512

48/1/2

513

0.010

0.070

0.010

0.010 927

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

0.010

48/1/3

514

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516

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517

0.020

49/1

518

0.020

49/2

519

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49/3

520

0.020

521

49/4

0.060

522

49/5

0.060

49/6

523

0.015

50/1

524

0.015

50/2

525

0.020

50/3

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0.020

50/4

527

0.020

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0.020

50/6

529

0.080

151/1

530

0.070

151/2

531

0.080

151/3

532

0.070

151/4

533

0.050

51/1

534

0.050

51/2

535

0.040

51/3

536

0.040

51/4

537

0.080

51/5

538

0.080

51/6

539

43.06

कुल योग

2. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16-15-(7)-2014-सात- षा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म०प्र० राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के कमांक 2895 पर प्रकाषन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालयं की भू-अर्जन षाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देषों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा -12 के उपबंधों को कियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन षाखा सिंगरौली को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई षक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देषित किया जाता है ।

3. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(8)-2014- सात- षा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म०प्र० राजपत्र 10. के पृ कमांक 2895 पर प्रकाषन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन षाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रषासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः अपर कलेक्टर जिला सिगरौली को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रषासक नियुक्त किया जाता है । अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इय कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर प्रषासक के निर्देषानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय- सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे ।

4. अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्त्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा ।

5. अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर की भू- अर्जन शाखा में एवं अनुविभागीय अधिकारी (रानावि देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

928

क्रमांक 379 /भू-अर्जन/2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (3) में वर्णित भूमि कॉलम 04 में उल्लेखित प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित घिरौली कोल ब्लाक के लिए जिला सिंगरौली तहसील सरई अतर्गत ग्राम सिरसवाह 0.62 हे० . निजी भूमियों का अर्जन करना चाहती है । परियोजना हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 , धारा 5 , धारा 6 , धारा 07 एवं धारा 08 के तहत कार्यवाही की जाकर सामाजिक समाघात प्रतिवेदन रिपोर्ट, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा एवं कलेक्टर की अनुशंसा को अभिलिखित किया जाकर दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं सिंगरौली जिले की वेबसाइट में अपलोड भी किया गया है । साथ ही मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को सिंगरौली जिले के तहसील सरई में घिरौली कोल ब्लॉक से प्रभावित भूमियाँ क्रमशः ग्राम आमडाड, अमरईखोह, बासीबेरदाह, बेलवार, धिरौली, झलरी, फाटपानी एवं सिरसवाह की 554.01 हे0 निजी भूमियों के अर्जन हेतु मध्यप्रदेश भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 09 के अनुसार पूर्व सहमति प्राप्त की जा चुकी है । परियोजना क्षेत्र से प्रभावित भूमि स्वामियों के द्वारा 80 प्रतिशत से ज्यादा सहमति प्रदाय की गई है । अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

: अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन

- सिंगरौली

(क) जिला

- सरई

(ख) तहसील

- सिरसवाह

(ग) ग्राम

- 0.62 हे०

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा हे०

क्र.

में

4

3

2

1

0.34

1

41/1/1

0.06

कोयलाउत्खननहेतु

2

41/2/1/1

0.02

3

41/2/1/2 929

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

4

0.02

41/2/1/3

5

0.02

41/2/1/4

6

0.01

41/2/1/5

0.01

7

41/2/1/6

0.14

8

41/3

0.62

कुल योग

2. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16-15- (7 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09 . 2014 जिसका म०प्र० राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के कमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबंधों को कियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सिंगरौली को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है ।

3. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म०प्र ० राजपत्र 10. के पृ कमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक किया गया है । अतः अपर कलेक्टर जिला सिगरौली को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया जाता है । अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इय कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय- सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे ।

4. अधिनियम की धारा -11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा ।

5. अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (शाड) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर की भू- अर्जन शाखा में एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है ।

राजीव रंजन मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

930

कार्यालय , कलेक्टर , जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 24 फरवरी 2022 प्रकरण क्रमांक 50-भू-अर्जन-2022-4 382 / 2020-21

(देखिये धारा-19)

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 (1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा-15 (1 ) के तहत कोई भी आपत्ति प्राप्त नही हुई है । अतः समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नही किया जाना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है :-

परियोजन का नाम :- सुठालिया सिंचाई परियोजना (1)

भूमि का विवरण :- (2)

1) जिला:- गुना

2) तहसील :- मक्सूदनगढ़

3) ग्राम:- राजपुरा

4) प.हन.:- 45

5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :- 25.934 हैक्टेयर

सर्वे नंबर

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

स.क्र .

कुल रकबा (हेक्टयर में)

अर्जित की जाने बाली भूमि का रकबा (हे.में)

3

4

5 1

2

1

41/1/घ

0.500

0.100 रामप्रसाद पुत्र गनपत जाति सहर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.100

0.500

कुल 1 किता

2

61/1

0.841

0.294 बजेसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.294

0.841

कुल 1 किता

3

1.045

0.888

61/2/क

0.293

0.293

66

मु. गुलाबबाई बेवा चेनसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी कमल, शकर, सूरजसिंह सन्तीबाई पिता चेनसिंह पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी

0.146

91

0,366

1.704

1.328

कुल 3 किता 931

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

सर्वे नंबर

स.क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

कुल रकबा (हेक्टयर में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे .में)

4

3

1

4

0.794

0.993

61/2/ख

2 भमरलाल रंगलाल पुत्रगण पन्नालाल कैलाशबाई भूरियाबाई भगवतीबाई मानोरबाई पुत्रिया पन्नालाल कपूरीबाई बेवा पन्नालाल जाति चमार पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.794

0.993

कुल 1 किता

0.144

0.480

60/1

5

1.317

1.317

68/2

0.209

0.209

80

मथरालाल पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम. भूमिस्वामी

0.173

1.150

83/4

0.242

0.303

84

0.068

0.170

90/2

0.002

0.032

90/6

2.155

3.661

कुल 7 किता

0.144

0.481

60/2

6

0.343

0.343

75/2/क/2

जगन्नाथ पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

1.129

1.129

70/2

0.221

0.221

68/1

0.167

0.167

82

0.627

1.045

83/1

0.136

0.170

90/3

0.112

0.140

90/4

0.505

0.721

98

3.384

4.417

कुल 9 किता

0.021

0.209

58/2

7 गुलाबबाई धापूबाई पुत्रिया कासीराम जाति मेर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.021

0.209

कुल 1 किता

8

0.045

0.303

57

रमेश चन्दनसिंह पुत्रगण प्रेमसिंह जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.045

0.303

कुल 1 किता

9

0.230

0.230

78

0.460

0.460

65

उमरावबाई बेवा आशाराम शान्तीलाल रामप्रसाद पुत्र आशाराम जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी नारानीबाई समंत्रीबाई धापूबाई पुत्रियां आशाराम जाति लोधी पता नि.ग्राम समान भांग भूमि स्वामी

0.690

0.690

कुल 2 किता

0.972

0.972

77

3.762

3.574

88/1

10 भमरलाल , मांगीलाल पुत्र गंगाराम जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

4.734

4.546

कुल 2 किता

0.209

0.209

76

11 भमरलाल पुत्र गंगाराम जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.209

0.209

कुल 1 किता

0.627

0.627

75/1

12 रामचरण पुत्र गंगाराम जाति अहीर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.627

0.627

कुल 1 किता [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

932

स.. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

13 देवसिंह पुत्र मांगीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

श्रीकृष्ण पुत्र छीतर जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 14

15 मु. वादामबाई वेवा ऊंकारलाल जाति लोधी नि. ग्राम भूमि स्वामी जयसिंह पुत्र ऊंकारलाल जाति लोधी नि. ग्राम भूमि स्वामी कोशल्या, सरजू पुत्रीया ऊंकारलाल जाति लोधी नि. ग्राम सामान भाग भूमि स्वामी 16 मांगीलाल पुत्र छीतर जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

17 हेमराज पुत्र भमरलाल बसन्तीबाई पुत्रिया भमरलाल गुलाबबाई बेवा भमरलाल जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

18 रामबाई पुत्र छीतर जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वानी

19 जमनालाल पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूनिस्वामी

20 रामप्रसाद पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

21 शंकरसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

22 छोटेलाल पुत्र मनीराम जाति यादव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

23 भूलीबाई वेवा नेनकराम लाखनसिंह पुत्र नेनकराम जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 24 हीरालाल पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता नि. ग्राम भूिमि स्वामी

सर्वे नंबर

कुल रकबा (हेक्टयर में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में) 3

4

5

75/2/क/1

0.157

0.157 70/1

0.470

0.470

0.627

0.627 कुल 2 किता

74/1

0.042

0.042

0.042

0.042

कुल 1 किता

74/2

0.042

0.042

0.042

0.042

कुल 1 किता

0.042

0.042

74/3

0.042

0.042

कुल 1 किता

0.042 74/4

0.042

0.042

0.042

कुल 1 किता

0.031

0.031

74/5

0.031

0.031

कुल 1 किता

0.090

0.090

73/1/1

0.180

0.180

63/2/1

0,270

0.270

कुल 2 किता

0.090

0.090

73/1/2

0.179

0,179

63/2/2

0.269

0.269

कुल 2 किता

0.091

0.091

73/1/3

0.179

0.179 63/2/3

0.270

0.270

कुल 2 किता

0.136 73/2/1

0.136

0.136

0.136

कुल 1 किता

0.136

0.136 73/2/2

0.136

0.136 कुल 1 किता

72

0.314

0.314

2.966

2.966

68/3 933

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

सर्वे नंबर

स.झ. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

कुल रकबा (हेक्टयर में)

अर्जित की जाने वाली भूमिका रकबा (हे.में)

3

1

4

5

2

83/2

1.254

0.188

90/1

0.170

0.102

90/5

0.060

0.048

कुल 5 किता 4.764

3,618

71/1

25

0.135

0.135 नारानसिंह पुत्र प्रर्थीसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

88/2/1

0.162

0.032

0.297

0.167

कुल 2 किता

71/2

0.136

0.136 26 हजारीलाल पुत्र प्रर्थीसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

88/2/2

0.162

0.016

0.298

0.152

कुल 2 किता

0.136

71/3

27

0.136 करनसिंह पुत्र प्रर्थीसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

88/2/3

0.162

0.049

0.298

0.185

कुल 2 किता

71/4

0.136

0.136 28 बद्रीलाल पुत्र प्रर्थीसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

88/2/4

0.162

0.049

0.298

0.185

कुल 2किता

29

58/1

0.334

0.117 केशरबाई बेवा काशीराम जाति मेर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.117

0.334

कुल 1 कित्ता

0.836

63/1

0.836

30 मीराबाई बेवा सुन्दरलाल मनोहरसिंह, शिवराजसिंह , पुत्रगण सुन्दरलाल, रानीबाई नाबा पिता सुन्दरलाल नाबा सर मां जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.836

0.836

कुल . 1 किता

31

63/2/4

0.180

0.180 अमरसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.180

0.180

कुल 1 किता

32

63/2/5

0.179

0.179 अजबसिंह पुत्र रामबाबू जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.179

0.179

कुल 1 किता

33

0.179

63/2/6

0.179

रामसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.179

0.179

कुल 1 किता

0.073

79

0.073

34

0.008

90/7

0.010

हीरालाल मथरालाल जगन्नाथ पुत्र गोपीालाल जाति अहीर पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी

0.081

0.083

कुल 2 किता

0,209

0.209

81

35

0.669

85

0.669

86

0.010

0.010

अनारवाई वेवा देवीसिंह भारतसिंह बनेसिंह विशनसिंह दरयावसिंह पुत्रगण देवीसिंह कमलाबाई सुमनबाई लीलाबाई पुत्रीया देवीसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.888

0.888

कुल 3 किता

97/2

2.090

1.672 36 गोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 935

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

क्रमांक 52- खैराड डूब- भू-अर्जन-2022

प्रकरण कमांक 2 अ82 / 2020-21 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया कि दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये ग्राम खैराड तहसील मक्सूदनगढ़ की भूमि की आवश्यकता है इस आशय की धारा 11 की अधिसूचना का प्रकाशन म०प्र०राजपत्र भाग 1 में दिनांक 05.03.2021 को कराया गया है । प्रस्तावक विभाग द्वारा पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन हेतु उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव समय पर न करने , कृषकों के अवरोध करने तथा कोविड 19 महामारी व जिले में अतिवृष्टि की स्थिति निर्मित होंने के कारण प्रस्तावक विभाग द्वारा धारा 19 के अन्तर्गत घोषणा का सार प्रकाशन हेतु सुसंगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है ।

अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 (7) के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा का प्रकाशन किये जाने हेतु 12मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

अनुसूची (1)

भूमिका वर्णन

जिला

तहसील

क्षेत्रफल हेक्टर में

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

2

1

5

4

3

107.119 हेक्टर

खैराड

गुना

मक्सूदनगढ

सुठालिया परियोजना के निर्माण हेतु

भूमि के नक्शे (प्लान) अदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू अर्जन अधिकारी परगना राघौगढ जिला गुना के कार्यालय में किया जा सकता है ।

फेंक नोबल ए. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

936

सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2022

क्र. 449-495-2021-अ- तिहत्तर. राज्य शासन, एतद्वारा निर्णय लिया गया किः-

1. संलग्न परिशिष्ट -1 अनुसार एमपीस्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना , 2022 सह प्रक्रिया एवं दिशा- निर्देश जारी की जाती है .

2. प्रशासकीय विभाग को मध्यप्रदेश वेंचर फायनेंस लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड हेतु वेंचर केपीटल फंड के लिए आवंटित बजट राशि ( मद संख्या 7623 एवं 7624) का उपयोग किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावे.

3. मध्यप्रदेश वेंचर फायनेंस लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रचलित प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में संविलयन ( Merger ) किया जावे. इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में आगामी वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, सचिव.

एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022

1. परिचय

मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है एवं आर्थिक विकास में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है । राज्य शासन की निवेश मित्र नीतियों, उद्योग एवं व्यापारिक क्षेत्र में सरलीकरण की प्रक्रिया, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना में उल्लेखनीय प्रयासों के फलस्वरूप विगत वर्षों में प्रदेश में निवेश वातावरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । राज्य शासन का यह प्रयास रहा है कि नवाचार एवं उद्यमिता के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय युवाओं को अधिकाधिक संख्या में रोजगार सृजन किया जा सके। इस श्रृंखला में राज्य द्वारा वर्ष 2016 में प्रथम स्टार्ट -अप नीति लागू की गई थी । स्टार्ट-अप क्षेत्र की गतिशीलता को ध्यान में रखकर पुनः वर्ष 2019 में नवीन स्टार्ट-अप नीति को प्रभावी किया गया । नवाचार एवं स्टार्ट-अप की गतिशीलता, वैश्विक आर्थिक वातावरण में परिवर्तन , विनियामक संशोधनों, भारत सरकार की नवीन शिक्षा नीति एवं राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग एवं इस सबसे ऊपर आत्म निर्भर भारत एवं आत्म निर्भर मध्यप्रदेश योजना, 2023 के उददेश्यों की पूर्ति हेतु नीति का एक और पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है । अतः राज्य शासन द्वारा स्टार्ट-अप नीति को और समग्र, समेकित एवं प्रभावी बनाने के उददेश्य से " एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 " लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

राज्य शासन ने नवीन नीति अन्तर्गत स्कूल/ महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं । नीति को व्यापक रूप से लागू करने के लिए शासन के विभिन्न अंगों को नीति के प्रावधानों को प्रभावी रूप से अंगीकृत करने के लिए समेकित व्यवस्था की गई है । नीति को मात्र वित्तीय सहायता तक सीमित न रख स्टार्ट-अप को संस्थागत , ईज ऑफ डूइंग बिजनेस , बुनियादी अधोसंरचना, राज्य की उपार्जन नीति, विपणन तथा अन्य प्रोत्साहनात्मक सहयोग प्रदान करना उददेश्य है ।

नीति का उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि इसके अन्तर्गत उत्पाद आधारित 937

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

स्टार्ट- अप्स को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष वित्तीय एवं गैर- वित्तीय सुविधाओं का समावेश किया गया है ।

2. स्टार्ट-अप नीति के उद्देश्य

स्टार्ट- अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 के मुख्य उद्देश्य प्रदेश में : -

i . सकारात्मक हस्तक्षेप ( Positive intervention ) और अन्य उत्प्रेरक ( Catalyst ) कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र ( Eco - system ) का विकास ।

ii . स्टार्ट -अप इण्डिया , भारत सरकार में पंजीकृत ( Registered ) एवं मान्यता प्राप्त ( Recognized ) स्टार्ट-अप में 100 % विकास दर प्राप्त करना ।

iii . कृषि और खाद्य क्षेत्र में स्टार्ट- अप इण्डिया, भारत सरकार में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त स्टार्ट- अप में 200 % विकास दर प्राप्त करना ।

iv . उत्पाद आधारित स्टार्ट - अप्स ( Product Start - ups ) की संख्या में वृद्धि ।

v. नवीन इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना एवं विद्यमान इन्क्यूबेशन सेंटर्स की क्षमता विस्तार ।

vi . स्कूल / महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष कार्यक्रम।

vii . नवाचार ( Innovation ) और स्टार्ट-अप के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने हेतु संस्कृति का विकास ।

viii . भारत सरकार की स्टार्ट-अप रैंकिंग में राज्य को उच्च स्थान दिलाना ।

3. नीतिफोकस क्षेत्र

उद्देश्योंको प्राप्त करने के लिए नीति पाँच स्तंभों के अनुसरण पर केंद्रित है -

i . संस्थागत सहयोग ( Institutional Support ) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सहित।

ii . उत्पाद आधारित स्टार्ट - अप्स को प्रोत्साहन ।

iii . नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।

iv . विपणन सहयोग ।

v. वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

938

4. नीति की अवधि और प्रयोज्यता

यह नीति मध्य प्रदेश में, अपनी अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, या किसी अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक, जो भी पहले हो , तक प्रभावी रहेगी ।

5. परिभाषाएं

1. 'स्टार्टअप ' से अभिप्रेत है ऐसी इकाई से है जो भारत सरकार , वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन स्टार्टअप इण्डिया से मान्यता ( recognized ) प्राप्त हो एवं मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित एवं पंजीकृत हो ।

महिला द्वारा प्रवर्तित स्टार्ट -अप में उसकी भागीदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए ।

2. उत्पाद आधारित स्टार्ट- अप ( Product Start - up ) से अभिप्रेत है ऐसा स्टार्ट-अप जो ऐसा उत्पाद निर्मित करता हो, जिसका एक भौतिक आकार हो ।

3. इंक्यूबेटर से अभिप्रेत है स्टार्टअप इकाईयों को प्रारंभिक अवस्था के दौरान समर्थन करने के लिये परिकल्पित किया गया एक संगठन जो व्यावसायिक सहयोग , संसाधनों और सेवाओं के द्वारा एक स्केलेबल व्यापारिक मॉडल विकसित करने में सहायता करता है । साथ ही इसका स्टार्ट- अप इण्डिया मान्यता प्राप्त होना तथा मध्यप्रदेश में स्थापित/ कार्यरत होना अनिवार्य होगा ।

4. प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर ( TBI ) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानो, स्थानीय शासन और निजी संस्थानों का एक उपक्रम है, जो एक नई प्रौद्योगिकी उद्यम को बढ़ावा और आधार देने के लिए कार्यरत है। 5. मेजबान संस्था से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश स्थित कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज , उच्च शिक्षा संस्थान् औद्योगिक प्रतिष्ठान / स्मार्ट सिटी कंपनियां और अन्य सोसायटी / विशेष प्रयोजन इकाई (यां ) ।

6. ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम (TREDS ) प्लेटफॉर्म से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम एवं इस कार्य हेतु स्वीकृत संस्था।

7. राज्य स्तरीय स्टार्ट अप साधिकार समिति से अभिप्रेत है राज्य नवाचार चुनौती 939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

अन्तर्गत स्टार्ट-अप स्क्रीनिंग एवं चयन तथा नीति के सुगम क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति।

8. राज्य स्तरीय आंकलन/ मूल्यांकन समिति से अभिप्रेत है राज्य नवाचार चुनौती State Innovation Challenge अन्तर्गत चयन स्टार्ट-अप्स के मूल्यांकन हेतु विषय से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ।

9. राज्य स्तरीय सहायता समिति से अभिप्रेत है प्रमुख सचिव , सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विभाग की अध्यक्षता में नीति अन्तर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ स्वीकृत करने हेतु गठित समिति ।

6. स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स को सहयोग / सहायता -

स्टार्ट- अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने तथा उन्हें आवश्यक सहयोग / सहायता प्रदान करने के लिए संस्थागत , विपणन, वित्तीय तथा व्यापार सरलीकरण स्तम्भ प्रमुख होते हैं । राज्य शासन इन स्तम्भों के माध्यम से प्रदेश को स्टार्ट- अप विशेषकर उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप का निवेश गंतव्य बनाने हेतु कृत संकल्पित है ।

6.1 संस्थागत सहयोग ( Institutional Support )

6.1.1 मध्य प्रदेश स्टार्ट -अप सेंटर की स्थापना

प्रदेश में स्टार्ट-अप्स को फेसिलीटेशन एवं आवश्यक सहयोग, एक संस्थागत मंच प्रदान करने तथा उन्हें वैश्विक तथा स्थानीय बाजार/आयोजनों / कार्यशालाओं इत्यादि में पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के संरक्षण तथा तत्वाधान में विषय विशेषज्ञों से युक्त स्टार्ट-अप सेंटर की स्थापना की जावेगी। यह सेंटर राज्य में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने , मजबूत करने और सुविधा प्रदान करने वाली समर्पित एजेंसी का कार्य करेगी ।

स्टार्ट-अप सेंटर के उददेश्य एवं कार्यक्षेत्र : -

i . राज्य में स्टार्ट-अप का मार्गदर्शन और सहायता करना ।

ii . स्वीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक स्वीकृति के लिए [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

940

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय / सतत सम्पर्क करना ।

iii . निर्धारित रीति से किसी भी अनुमोदन / प्रोत्साहन और किसी भी अन्य मुद्दों से संबंधित शिकायतों को हल करना ।

iv. यह राज्य के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा कर राज्य सरकार को आवश्यक अनुशंसा कर सकता है ।

v. केंद्र का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता , अभिनव और स्टार्ट-अप उद्यमिता को बनाने और समर्थन करने के उद्देश्य से नवाचार संचालित स्टार्ट- अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर, इस प्रकार मध्यप्रदेश को एक आत्मनिर्भर स्टार्ट-अप और इनोवेशन हब बनाना है। vi . केंद्र स्टार्टअप / नवोन्मेषी ( Innovative ) उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न निवेशों , बाजार तथा अन्य संबंधित प्लेटफार्मस् में अपनी सेवाओं / उत्पादों को पिच / शोकेस करने की सुविधा प्रदान करेगा । यह मेंटरशिप सहायता प्रदान करने में भी मदद करेगा और सेबी / आरबीआई / अन्य सक्षम प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत एंजेल निवेशकों / कॉर्पोरेट निवेशकों / अन्य फंडिंग एजेंसियों से आवश्यक निवेशकों से पूंजी/ अन्य वित्तीय व्यवस्था करने में मदद करेगा ।

vii . मास्टर डाटा बेस को तैयार करना।

viii .स्टार्ट -अप्स को कम्पनी तथा कर संबंधी कानूनों के परिप्रेक्ष्य में आ रही समस्याओं के निराकरण में मागर्दर्शन एवं सहयोग प्रदान करना।

ix. राज्य एवं राज्य के बाहर बूट केम्प्स , चैलेंज प्रतियोगिताओं, रोड शोज़ तथा निवेशक सम्मेलन/ कार्यशालाओं का आयोजन ।

x. स्टार्ट - अप एवं इन्क्यूबेटर के लिए सिंगल विण्डो एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा । xi . बाजार पूर्व अध्ययन एवं मूल्यांकन ।

प्रस्तावित सेंटर हेतु मानव संसाधन की व्यवस्था

> कार्यकारी प्रमुख -1

3 (कानूनी मामले, विपणन एवं वित्तीय तथा परियोजना प्रबंधन प्रत्येक के लिए एक ) > विषय विशेषज्ञ 941

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

> सहयोगी कार्यकारी/कर्मचारी 10

सहयोगी कार्यकारी / कर्मचारी को छोड़कर कार्यकारी प्रमुख तथा विषय विशेषज्ञों संबंधी मानव संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति इस क्षेत्र में कार्य कर रहे पेशेवर विशेषज्ञों से की जावेगी । इन पदों को प्रचलित बाजार मापदण्डों/ परिलब्धियों के अनुरूप वेतन प्रदान किया जावेगा। कार्यकारी प्रमुख का अनुमानित मासिक वेतन रूपए 2.50 से 3.00 लाख एवं विषय विशेषज्ञ का अनुमानित मासिक वेतन रूपए 1.00 से 1.50 लाख आंकलित होगा। उक्त पदों की व्यवस्था पूर्णतः संविदात्मक एवं अनुबंध के आधार पर 3 वर्षों के लिए होगी । इस अवधि को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इन पदों हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन के - माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे ।

सहयोगी कर्मचारियों की व्यवस्था विभाग तथा उसके अधीन कार्यरत निगम / संस्थाओं में कार्यरत विद्यमान कार्यबल से की जावेगी ।

प्रस्तावित सेंटर हेतु वित्तीय व्यवस्था

एमपी स्टार्ट-अप सेंटर के संचालन एवं संधारण हेतु वित्तीय व्यवस्था उद्यमिता विकास केन्द्र तथा लघु उद्योग निगम के आन्तरिक पुनर्गठन तथा स्टार्ट-अप मद में उपलब्ध विभागीय बजट आवंटन से की जावेगी । वेंचर केपीटल फंड हेतु विभाग के बजट में आवंटित राशि का उपयोग एमपी स्टार्ट अप सेन्टर की स्थापना एवं स्टार्टअप इन्नोवेशन संबंधी गतिविधियों में किया जायेगा।

6.1.2 सुदृद् ऑनलाइन पोर्टल का विकास -

प्रदेश में स्टार्ट- अप हेतु एक सुदृढ़ ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जावेगा जो स्टार्ट-अप्स, निवेशकों , इन्क्यूबेटर्स तथा अन्य संबंधित हित धारकों के लिए आपसी सम्पर्क हेतु सेतु का कार्य करेगा । इस पोर्टल को भारत सरकार के स्टार्ट - अप पोर्टल से एकीकृत किया जावेगा । प्रदेश में स्टार्ट- अप एवं इन्क्यूबेटर्स को इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रधानतः ( Preferably) सभी प्रावधानित सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जावेगा। [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

942

6.1.3 अकादमिक सहयोग एवं भागीदारी (Academic Support & Participation ) - प्रदेश में स्टार्ट-अप्स विशेषकर उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें आवश्यक तकनीकी एवं मार्गदर्शी सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों/विश्वविद्यालयों एवं अन्य अकादमिक संस्थानों से आवश्यक सहायता एवं भागीदारी प्राप्त की जावेगी । मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर नवाचार के द्वारा आकल्पित एवं विकासधीन उत्पादों की टेस्टिंग , अनुसंधान एवं विकास इत्यादि के लिए आवश्यक उच्च तकनीक की मशीनरी निश्चित समय के लिए उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के एमएसएमई टेक्नॉलाजी सेंटर इन्दौर एवं भोपाल , नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ डिजाइन , भोपाल , आइआइएसईआर ( IISER ) , आईआईआईटीडीएम जबलपुर इत्यादि के साथ यथा संभव सहयोग प्राप्त करेगा ।

माध्यमिक , उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता विकास संबंधी कोर्स पाठ्यक्रम में शामिल किए जायेंगे । इन संस्थानों में नियमित रूप से बुद्धिशीलता एवं विचार मंथन कार्यशालाओं का आयोजन किया जावेगा। छात्रों को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने के लिए इंटर्नशिप को प्रोत्साहित किया जावेगा।

छात्रों को स्टार्ट-अप प्रारंभ करने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे वित्तीय तथा गैर- वित्तीय सुविधाओं से अवगत कराने के लिए स्टार्ट -अप इण्डिया के सहयोग से वर्ष में दो बार पारस्परिक चर्चा हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जावेगा ।

6.1.4 ईज ऑफ डूईंग बिजनेस ( EODB ) -

प्रदेश के स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स के सुगम संचालन हेतु उन्हें विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फेसिलीटेट किया जावेगा। आवश्यक अनुमति/ सम्मतियों के लिए कार्योत्तर स्वीकृति ( Post Facto ) की व्यवस्था 943

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

सुनिश्चित की जावेगी । मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस गारन्टी अधिनियम , 2010 ( यथा संशोधित, 2020 ) में किए गए प्रावधानों के अनुरूप मान्य अनुमोदन ( Deemed Approval ) भी प्रदान किया जावेगा ।

6.2

विपणन एवं नकद तरलता सहयोग/ सहायता ( Marketing & Liquidity Support/Assistance ) - प्रदेश में स्टार्ट-अप्स को संस्थागत विपणन सहायता हेतु मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (समय -समय पर संशोधित) निम्नानुसार प्रावधान किए जायेंगे

> रूपये 1 करोड़ तक की शासकीय निविदा में भाग लेने वाले स्टार्ट -अप उद्यम को अनुभव एवं टर्नओवर संबंधी शर्तों/ मापदण्डों से छूट प्रदान की जावेगी। रूपए 1 करोड़ से अधिक की शासकीय निविदा हेतु संबंधित विभाग यदि उचित समझो तो पृथक से स्टार्ट अप से सेवा/उत्पाद उपार्जन का प्रावधान कर सकता है।

> रूपए 1 करोड से अधिक के सेवा उपार्जन संबंधी निविदाओं ( NIT ) / प्रस्ताव के अनुरोध ( RFP ) के परिप्रेक्ष्य में स्टार्ट-अप के लिए आकल्पन प्रमाण ( Proof of Concept ) को मान्य/ स्वीकार किया जावेगा ।

किन्तु उपरोक्त प्रावधान अन्तर्गत सेवा अथवा उत्पाद की गुणवत्ता तथा अन्य आवश्यक अहर्ताओं की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

> राज्य शासन के समस्त निविदाओं ( NIT )/ प्रस्ताव के अनुरोध ( RFP ) में सुरक्षा निधि (Security Deposit ) बयाना राशि ( EMD ) से छूट प्राप्त होगी ।

> अन्य

राज्य सरकार के निगम मण्डलों तथा प्रमुख विभागों को यथासंभव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत TREDS Platform ( Trade Receivable Discounting System) से जोडा जावेगा , ताकि स्टार्ट-अप्स को नकद तरलता की कमी ( Liquidity Crunch ) का सामना ना करना पड़े । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

944

6.3

वित्तीय सहायता ( Financial Assistance )

6.3.1. प्रदेश में स्थापित स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स

> प्राप्त निवेश पर सहायता ऐसा स्टार्ट-अप जिसमें सेबी ( Security and Exchange Board of India )/ RBI द्वारा अधिमान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से फण्ड/निवेश प्राप्त किया गया हो तो प्राप्त प्रथम निवेश के 15 % की दर से अधिकतम रूपए 15 लाख की सहायता दी जावेगी । यह सहायता स्टार्ट-अप के जीवन काल में अधिकतम चार चरणों में प्राप्त निवेश पर प्रत्येक के लिए पृथक- पृथक अधिकतम 15% की दर से देय होगी ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश में स्थित संबंधित इन्क्यूबेटर्स को रूपए 5 लाख सहायता दी जावेगी।

> महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप्स को अतिरिक्त 20 प्रतिशत की सहायता। > आयोजन सहायता स्टार्ट-अप से संबंधित कार्यक्रम के आयोजन के लिए मध्यप्रदेश में स्थित इन्क्यूबेटर्स को रूपए 5 लाख प्रति आयोजन की सहायता जो रूपए 20 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी ।

> इन्क्यूबेशन उन्नयन सहायता - इन्क्यूबेटर्स के उन्नयन हेतु रूपए 5 लाख की एक मुश्त सहायता, किन्तु इस सुविधा का लाभ लेने हेतु प्रत्येक इन्क्यूबेटर को उसकी विद्यमान सीट क्षमता में 20% की अतिरिक्त वृद्धि करनी होगी । यह सुविधा इन्क्यूबेटर के सम्पूर्ण जीवन काल में केवल एक बार प्राप्त होगी।

> लीज रेंटल सहायता - स्टार्टअप्स को लीज पर लिये गये कार्यस्थल हेतु चुकाये गये प्रतिमाह किराये का 50% अधिकतम रु. 5000/- प्रतिमाह की लीज रेंटल सहायता तीन वर्ष के लिये। उक्त सहायता राज्य शासन अथवा राज्य शासन से सहायता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों /क्लस्टर्स में स्थापित उत्पाद आधारित स्टार्टअप्स को उनके द्वारा लीज पर लिये गये भू- खण्ड/शेड /निर्मित स्थान पर चुकाये गये लीज रेंट एवं संधारण शुल्क पर भी उपलब्ध होगी । परन्तु उक्त सहायता किसी भी परिस्थिति में उक्त मदों में चुकायी गयी राशि के 50% अधिकतम रु . 5.000 /- प्रतिमाह एवं तीन वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी। > पेटेंट सहायता पेटेंट प्राप्त करने हेतु रूपए रूपए 5 लाख की अधिकतम सहायता इस शर्त के साथ कि पेटेंट प्रदेश में स्थापित स्टार्ट-अप के लिए प्राप्त किया गया हो। 945

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

6.3.2 उत्पाद आधारित स्टार्ट -अप्स के लिए विशेष वित्तीय सहायता एवं सहयोग- एक वर्ष हेतु समवर्ती अनुज्ञप्ति/ सम्मति ( Concurrent License/Consent ) की सुविधा ।

एमएसएमई टेक्नॉलाजी सेंटर, भोपाल एवं इन्दौर में आवश्यक मशीन के उपभोग की सुविधा ।

प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति स्टार्ट-अप्स को तकनीकी एवं कुशल कर्मचारियो की आवश्यकता के दृष्टिगत कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु व्यय प्रतिपूर्ति की सहायता प्रति नवीन कर्मचारी रूपए 13000 प्रतिवर्ष तीन वर्षों के लिये अधिकतम 25 कर्मचारियों को ही दी जावेगी । यह सहायता केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों को प्राप्त होगी।

रोजगार सृजन अनुदान - नियोक्ता द्वारा उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम तीन वर्ष की समयावधि में नियुक्त किये गये समस्त नवीन कर्मचारियों को रूपए 5000 प्रति कर्मचारी प्रति माह सहायता का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी । सहायता अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी एवं अधिकतम 25 कर्मचारियों को ही दी जावेगी । यह सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी। इसका आशय यह है कि तीसरे वर्ष में नियुक्त नवीन कर्मचारी को उसकी नियुक्ति दिनांक से अगले दो साल तक रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता होगी। उक्त सहायता निम्न शर्त के अध्याधीन होगी:-

समयावधि

क्र.

इकाई उत्पादन दिनांक प्रारंभ होने से कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत

50%

1 वर्ष के अन्दर

1

75%

2 2 वर्ष के अन्दर

90%

3 वर्ष के अन्दर

3 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

946

उक्त शर्त की पूर्ति न करने पर इकाई को उपलब्ध करायी जा रही रोजगार सृजन अनुदान सहायता में समानुपातिक रूप से कटौती की जावेगी ।

विद्युत शुल्क पर छूट: - सभी पात्र नवीन इकाईयों को विद्युत कनेक्शन लेने के दिनांक से 3 वर्ष के लिये विद्युत शुल्क से छूट।

विद्युत टैरिफ में रियायत : - नवीन विद्युत कनेक्शन पर परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 3 वर्षों हेतु 5 रूपये प्रति यूनिट की स्थिर दर से विद्युत आपूर्ति।

प्रचलित एमएसएमई विकास नीति में प्रावधानित सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्ययाधीन प्राप्त हो सकेगा ।

6.3.3 राज्य नवाचार चुनौती ( State Innovation Challenge ) अन्तर्गत वित्तीय सहायता/गैर वित्तीय सहायता

प्रदेश में उच्च प्रभाव वाले चार आर्थिक- सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु प्राप्त एवं चयनित अवधारणा को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी। इस हेतु सभी प्रकार की संस्थाओं ( स्टार्ट-अप्स सहित ) से अवधारणा आमंत्रित कर उन्हें सर्व संबंधित विभागों को उनके अभिमत हेतु परिचालित किया जावेगा। विभागों की अनुशंसा पर अवधारणाओं को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस परिप्रेक्ष्य में गठित स्क्रीनिंग/चयन साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। समिति उक्त अवधारणाओं की विशिष्ठता , गुण-दोष एवं समस्या निवारण क्षमता के आधार पर चार श्रेष्ठ अवधारणाओं का चयन करेगी। चयनित स्टार्ट- अप्स के मूल्यांकन एवं निगरानी हेतु विषय से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं निगरानी समिति का गठन किया जावेगा । सहायता का स्वरूप निम्नानुसार होगा

रूपए 1 करोड़ तक अनुदान, जिसे अधिकतम चार चरणों अथवा इस हेतु सक्षम समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार सत्पापित किया जावेगा । चयनित स्टार्ट- अप्स का आंकलन , निगरानी एवं मूल्यांकन उनके द्वारा किए गए द्वारा कार्यों के आधार पर सक्षम समिति द्वारा किया जावेगा ।

समस्त आवश्यक अनुज्ञप्ति/ सम्मति शुल्क से छूट अथवा प्रतिपूर्ति एवं कार्योत्तर स्वीकृति। 947

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

दो वर्षों हेतु राज्य उपार्जन में सहायता। उपयुक्त पाए जाने की दशा में मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जान नियम, 2015 ( समय - समय पर होने वाले संशोधन सहित) के प्रावधानों को शिथिल किया जा सकेगा ।

अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विशलेषण संस्थान , भोपाल में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग/ कार्यालयीन सहयोग सहित बैठक व्यवस्था ।

उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप चयनित होने की दशा में उसे नीति में उत्पाद आधारित स्टार्ट- अप हेतु प्रावधानित सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त हो सकेगा । 7. प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स को नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ संलग्न प्रक्रिया एवं दिशा- निर्देश अनुसार प्रदान किया जावेगा । 8. संशोधन / शिथिल / निरसन का अधिकार -

नीति अन्तर्गत प्रावधानों के रहते मध्य प्रदेश सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -

7.1 इस नीति में संशोधन या निरसित कर सकते हैं।

7.2 इस नीति के प्रावधानों को शिथिल कर सकते हैं ।

7.3 नीति के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए निर्देश / स्पष्टीकरण / दिशा- निर्देश जारी कर सकतेहैं ।

7.4 इस नीति के प्रभावी होने के दिनांक से मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति, 2019 अप्रभावी हो जावेगी ।

9. अधिकार क्षेत्र

किसी भी विवाद के मामले में, न्याय क्षेत्र मध्य प्रदेश होगा। [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

948

मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप कार्यान्वयन योजना , 2022 (प्रक्रिया एवं दिशा- निर्देश )

1. प्रस्तावना :-

राज्य शासन द्वारा एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 लागू की गई है । उक्त नीति में स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स को विभिन्न सहायता हेतु किए गए प्रावधानों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से राज्य शासन "मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप कार्यान्वयन योजना , 2022 " लागू करता है ।

2. योजना के प्रभावशील होने की अवधि एवं कार्यक्षेत्र : -

2.1 यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी और शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावी रहेगी। 2.2 स्टार्ट-अप/इन्क्यूबेटर्स स्थापित करने इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होगी । उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स के प्रकरण में अधिसूचना दिनांक के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों को इस नीति अन्तर्गत सुविधा का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

2.3 अधिसूचना दिनांक से पूर्व स्थापित होने वाले स्टार्ट-अप/इन्क्यूबेटर्स , मध्यप्रदेश स्टार्स-अप नीति, 2019 या इससे पहले की नीतियों, जैसी भी स्थिति हो , के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होगी । ऐसे प्रकरणों का निराकरण को पूर्व नीति के अनुरूप किया जावेगा।

2.4 पूर्व/प्रचलित नीति ( यों ) अंतर्गत स्टार्ट-अप इन्क्यबेटर्स को सुविधा/ सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु गठित विभिन्न समितियों को समाप्त करते हुए , पूर्वकी नीति( यों ) अंतर्गत प्राप्त / स्वीकृत प्रकरणों का निराकरण "मध्यप्रदेश स्टार्ट - अप कार्यान्वयन योजना , 2022 " में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा । 949

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

योजना कार्यान्वयन हेतु समितियों का गठन

3.1 राज्य स्तरीय स्टार्ट-अप साधिकार समिति

राज्य नवाचार चुनौती अन्तर्गत स्टार्ट- अप्स की स्क्रीनिंग एवं चयन एवं नीति के सुगम कियान्वयन एवं सामान्य पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा

प्राधिकार

पदाधिकारियों का विवरण

क्रमांक

अध्यक्ष 1

मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन

सदस्य 2

अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव,

वित्त विभाग

सदस्य 3

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

सदस्य 4

प्रमुख सचिव

नगरीय आवास एवं विकास विभाग

सदस्य 5

प्रमुख सचिव

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

सदस्य 6

प्रमुख सचिव

माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन

सदस्य 7

महानिदेशक

अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति

विश्लेषण संस्थान, भोपाल

सदस्य सचिव 8

प्रमुख सचिव/सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

सदस्य 9

आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रित

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

950

3.3 राज्य नवाचार चुनौती ( State Innovation Challenge ) अन्तर्गत चयनित स्टार्ट-अप्स के आंकलन / मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा

प्राधिकार

पदाधिकारियों का विवरण

क्रमांक

अध्यक्ष 1

प्रमुख सचिव संबंधित विभाग

(चुनौती में चयनित विषय के)

2

सदस्य

प्रमुख सचिव/सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

सदस्य 3

प्रमुख सचिव , वित्त विभाग के नामांकित प्रतिनिधि (उप सचिव से अनिम्न अधिकारी ना हों )

4

सदस्य

महानिदेशक अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान , भोपाल द्वारा नामांकित प्रतिनिधि

5

सदस्य सचिव

प्रमुख, मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर ,

6

सदस्य

आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रित

951 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

3.3 राज्य स्तरीय सहायता समितिः- पात्र स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स को नीति अन्तर्गत प्रावधानित सुविधाओं के पात्रता निर्धारण एवं स्वीकृति हेतु समिति का गठन निम्नानुसार होगा

प्राधिकार क्रमांक

पदाधिकारियों का विवरण

अध्यक्ष 1.

प्रमुख सचिव / सचिव , एमएसएमई विभाग

2.

सदस्य प्रमुख सचिव, वित्त विभाग या. उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि

सदस्य 3.

प्रमुख सचिव ,

ऊर्जा विभाग या उनके द्वारा नामांकित

प्रतिनिधि

सदस्य 4. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि

सदस्य 5. प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि

सदस्य 6. प्रमुख सचिव , तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि

सदस्य 7. उद्योग आयुक्त, म.प्र.

सदस्य 8. संचालक, एमएसएमई

सदस्य सचिव 9.

प्रमुख , मध्यप्रदेश स्टार्ट- अप सेंटर, भोपाल

6

सदस्य

आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रित

टीप : - समिति की बैठक का कोरम न्यूनतम 5 सदस्यों से पूर्ण होगा । [ भाग 1 952

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

4. विविध : -

4.1 इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन /रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल स्टार्ट- अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स को उपलब्ध होगी ।

4.2 स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स को भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन स्टार्ट-अप इण्डिया में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा ।

4.3 यदि राज्य शासन की ऐसी एक से अधिक नीतियाँ हैं, जिनके अंतर्गत इकाई प्रोत्साहन /रियायतें प्राप्त कर सकती है, तो इकाई (उत्पाद आधारित स्टार्टअप्स को छोड़कर ) द्वारा किसी अन्य नीति अंतर्गत प्रोत्साहन /रियायतें लेने/ आवेदन करने पर इस योजना अंतर्गत सहायता हेतु अपात्र होगी । 4.4 इस योजना में उल्लेखित आवेदन की समय - सीमा में राज्य स्तरीय सहायता समिति समुचित कारणों से आवेदन प्रस्तुत करने में किये गये विलम्ब को शिथिल कर सकेगी ।

5. समितियों के दायित्व

5.1 राज्य नवाचार चुनौती ( State Innovation Challenge ) अन्तर्गत स्टार्ट-अप्स की स्क्रीनिंग एवं चयन एवं नीति के सुगम क्रियान्वयन एवं सामान्य पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टार्ट- अप साधिकार समिति का दायित्व

प्रदेश में उच्च प्रभाव वाले चार आर्थिक-सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु संस्थान से अवधारणा आमंत्रित किए जाने एवं उन पर सर्व संबंधित विभागों के अभिमत/ अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। समिति उक्त अवधारणाओं की विशिष्ठता , गुण -दोष एवं समस्या निवारण क्षमता के आधार पर चार श्रेष्ठ अवधारणाओं का चयन करेगी। समिति नीति के सुगम क्रियान्वयन तथा सामान्य पर्यवेक्षण का दायिव्त भी निर्वहन करेगी। समिति की बैठक का आयोजन आवश्यकतानुसार किया जावेगा। 953

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

5.2 राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge ) अन्तर्गत चयनित स्टार्ट-अप्स के आंकलन / मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय समिति का दायित्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टार्ट- अप साधिकार समिति द्वारा चयनित संस्थान द्वारा आर्थिक सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु किए गए कार्यों का आंकलन एवं मूल्यांकन कर उन्हें समयबद्ध रीति से राज्य नवाचार चुनौती अन्तर्गत प्रावधानित अनुदान स्वीकृति की अनुशंसा करेगी ।

5.3 राज्य स्तरीय सहायता समिति का दायित्व

5.3.1 योजनान्तर्गत सहायता हेतु आवेदन निर्धारित समयावधि में इकाई / संस्था के स्वामी / अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर को प्रधानता ( Preferably ) ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा ।

5.3.2 मध्यप्रदेश स्टार्ट -अप केन्द्र द्वारा प्राप्त आवेदनों का समुचित परीक्षण उपरान्त अपना प्रतिवेदन सहित सहायता संबंधी प्रकरण राज्य स्तरीय सहायता समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा।

5.3.3 योजना अंतर्गत सभी सहायताओं की प्रथम बार स्वीकृति राज्य स्तरीय सहायता समिति द्वारा जारी की जायेगी । उसके बाद मिलने बाली स्वीकृत सहायता की किश्तें पात्रतानुसार स्वमेव, बिना पुनः समिति में समक्ष प्रस्तुत किए बगैर प्राप्त होंगी।

5.3.4 समिति की बैठक का आयोजन आवश्यकतानुसार किया जावेगा। 5.3.5 समुचित विचारोपरान्त राज्य स्तरीय सहायता समिति को यह अधिकार होगा कि वह योजना अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी करे । समिति के सदस्य सचिव द्वारा स्वीकृत सहायता ( सहायताएं ) एवं जहां लागू हो, दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण / मापदण्ड का उल्लेख करते हुये जारी किया जायेगा । 954

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

[ भाग 1 5.3.6 समिति के ध्यान में ऐसा कोई तकनीकी बिंदु आए , जिसके कारण उसे अपने निर्णय को संशोधित करना पड़े , तो वह स्वतः संज्ञान लेकर अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार लिए गये निर्णय की सूचना 30 दिवस के अन्दर संबंधित इकाई को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा ।

6. योजनान्तर्गत आवेदन इकाई को निर्धारित प्रपत्र में संबंधित मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर को प्रधानता (Preferably ) ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्नानुसार अनुलग्नक प्रस्तुत किये जायेंगे : -

6.1 भारत सरकार , वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन स्टार्ट- अप इण्डिया से मान्यता प्राप्त होने की प्रमाणित छाया प्रति ।

6.2 इकाई में आवेदित वर्ष में माहवार कुल रोजगार की संख्या के संबंध में इकाई का नोटराइज्ड शपथ पत्र ।

इकाई के गठन संबंधी सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र । 6.3

6.4 निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र ।

6.5 वित्तीय व्यवस्था का विवरण (स्वयं के स्त्रोतों से अथवा बैंक ऋण अथवा सेबी/आरबीआई से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने की स्थिति में वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति/ वितरण पत्र ) ।

6.6 संक्षिप्त परियोजना प्रतिवेदन ।

6.7 उत्पाद आधारित स्टार्ट अप को योजनान्तर्गत प्रावधानित गैर वित्तीय सुविधाओं का लाभ आवेदन करने पर प्राप्त हो सकेगा किन्तु वित्तीय सुविधाओं का लाभ इकाई में वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात प्राप्त हो सकेगा । 955 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

7. अपील राज्य स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रशासकीय विभाग के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से 90 दिवस के भीतर की. जा सकेगी विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को विभाग गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेगा । प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा ।

8. ब्याख्या/ मार्गदर्शन/आवेदन प्रारूप /प्रपत्र तैयार करने के अधिकार

योजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं योजना के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रशासकीय विभाग द्वारा दिया जा सकेगा , जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा । योजनान्तर्गत प्रावधानित सहायता का लाभ लेने हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों का प्रारूप तैयार करने हेतु प्रशासकीय विभाग अधिकृत होगा । इस योजना एवं राज्य शासन की अन्य निवेश नीतियों की भाषा में विरोधाभास होने घर मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्गदर्शन दिया जा सकेगा , जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

9. संशोधन/शिथिलीकरण/निरसन -

योजनांतर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय

10.1 इस योजना को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा ,

10.2 इस योजना के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा ।

10. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा ।

राजीव जैन , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

[ भाग 1 956

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 जनवरी 2022

भू-अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-20-21 - पत्र क्र.- 487- भू-अर्जन-21. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने 6 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (है. में)

(4)

4.460

(1) सतना

(2) नागौद

(3) रेरूआकला

(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण- II ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना ( म. प्र. )

(6) ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय ( भू- अर्जन शाखा ) सतना में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 1 फरवरी 2022

प्ररूप-" ख "

{ नियम-5 का उपनियम ( 2 ) }

पत्र क्रमांक 412 - रीडर - 1-2022- क्रमांक- 428 - ब - 121-1-2021-22 .- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम - जावर, प.ह.नं. - 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न. 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-05 में जल परिवहन हेतु ग्राम - चिचलीबुजुर्ग, प.ह.नं. 41 , रा.नि.मं. - 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

957

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.040

527/2/2

खण्डवा

खण्डवा

0.017

525/1

ग्राम- चिचली बुजुर्ग, प.ह.नं. 41

0.034

525/3

526

0.042

0.034

521/1

0.056

524

522

0.008

392/2

0.033

0.090

394

401

0.020

402

0.104

0.060

403

0.015

474/2

0.024

474/1

कुल योग .. 0.577

प्ररूप-"ख "

{ नियम-5 का उपनियम ( 2 ) }

पत्र क्रमांक - 414 - रीडर- 1-2022- क्र. 426 - B - 121-2021-22 .- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उ‌द्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं. - 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 से ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.नं. 49, तहसील एवं जिला - खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक -2 (A) में जल परिवहन हेतु ग्राम- रोहणी , प.ह.नं. 60 , रा.नि.मं. - 03 , जावर, तहसील एवं जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर , जिला- खण्डवा ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा , जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

958

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

तहसील

(4)

(3)

(2)

(1)

128/2 खण्डवा

खण्डवा

ग्राम-रोहणी,

134/2

प.ह.नं. 60

164

163

167/1

160

159/1/2

159/1/3

159/2

176

174

179

180

183/2

181

182

77

49

76/2

76/1

75

60/2

64

61

62

63/2

65

52

47

324

325

367

368

364/1

362

361/1

360/1/1

357

356 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

0.030

0.011

0.018

0.016

0.070

0.040

0.005

0.044

0.008

0.040

0.020

0.060

0.052

0.020

0.024

0.004

0.016

0.040

0.032

0.025

0.011

0.040

0.010

0.038

0.035

0.036

0.003

0.007

0.025

0.031

0.051

0.032

0.046

0.040

0.035

0.020

0.040

0.021

0.022 959

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.075

355

0.030

391/1

0.007

391/3

0.037

394/1

0.033

394/3

0.076

393/1

0.006

33/4

0.026

34/1

0.017

35/1

0.065

36/1/2

340

0.093

0.078

342

0.131

346

0.053

350/1

350/2

0.027

0.037

351

0.064

352

0.077

395

0.085

396

0.075

398

0.042

401/1

0.042

405/1

0.037

408/1

0.038

409/1

0.050

411

2.419

कुल योग

प्ररूप-" ख "

{ नियम-5 का उपनियम ( 2 ) }

पत्र क्रमांक-415- रीडर - 1-2022- क्र .

.अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है किजावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम - जावर, प.ह.नं. - 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.नं. 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 (B ) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -41 में जल परिवहन हेतु ग्राम- लखनगांव, प.ह.न. 11 , रा.नि.मं. - 01 , चिचगोहन , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

960

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि

(हेक्टेयर में)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

0.019

500

खण्डवा

खण्डवा

494

0.007

ग्राम-लखनगांव, प.ह.न. 11

0.029

499/3

0.029

499/2

0.023

498/4

0.025

498/3

0.073

498/1

0.004

427

0.045

407

0.032

410/2

0.008

409/2

कुल योग 0.294

प्ररूप-" ख "

{ नियम-5 का उपनियम ( 2 ) }

पत्र क्रमांक-417- रीडर- 1-2022- क्र.

.अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -01 ( ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.नं. 44 , तहसील- हरसूद, जिला - खण्डवा ) से टेल ( ग्राम - सिवना , प.ह.न. 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-30 एवं 35 में जल परिवहन हेतु ग्राम - माथनी बुजुर्ग, प.ह.नं. 62 , रा.नि.मं. - 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

961

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.101

248/1

खण्डवा

खण्डवा

0.012

247

ग्राम-माथनी बुजुर्ग, प.ह.नं. 62

0.010

138/2

0.025

138/1

0.004

137/2

0.022

137/1

0.033

136/2

0.042

136/1

0.009

132

0.034

135

0.047

134/1

0.028

66/2

0.026

66/1

0.062

67/3

0.070

68/2

0.076

68/1

0.082

85

0.011

87/1

0.694

कुल योग .

प्ररूप-" ख "

{नियम-5 का उपनियम ( 2 ) }

पत्र क्रमांक-419 - रीडर - 1-2022- क्र . .अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ( ग्राम सुडवाडिया, प.ह.नं. 44, तहसील - हरसूद, जिला- खण्डवा ) से टेल ( ग्राम- सिवना, प.ह.नं. 66 , तहसील एवं जिला- खण्डवा ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -03 में जल परिवहन हेतु ग्राम- भावसिंगपुरा , प.ह.न. 56 , रा.नि.मं. - 04, खण्डवा -1 , तहसील एवं जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर , जिला- खण्डवा (म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

962

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

तहसील

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.158

63

खण्डवा

खण्डवा

0.004

85/3/1

ग्राम-भावसिंगपुरा , प.ह.नं. 56

0.011

85/4

0.011

85/2

0.055

86/1

0.023

86/2

0.090

90

0.005

89

0.072

91/1

0.429

कुल योग

प्ररूप-" ख "

{ नियम-5 का उपनियम ( 2 ) }

पत्र क्रमांक-421- रीडर - 1-2022 - क्र. .अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ( ग्राम सुडवाडिया , प.ह.नं. 44 , तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा ) से टेल ( ग्राम - सिवना, प.ह.न. 66 , तहसील एवं जिला - खण्डवा ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -03 में जल परिवहन हेतु ग्राम- अमलपुरा , प.ह.नं. 85 , रा.नि.मं. - 04 , खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा ( म. प्र . ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.050

35

खण्डवा

खण्डवा

0.014

95

ग्राम-अमलपुरा, प.ह.नं. 85

0.019

93 963

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.015

92

0.030

91

0.008

88

0.018

81/1

0.060

82

73/2

0.010

0.005

74/3

0.051

74/2

0.045

74/1

0.048

72/1

0.056

72/2

0.040

126/1

0.035

126/2

0.048

125

240

0.072

0.087

241

0.023

243/2

0.121

243/1

0.023

236/4

0.025

231/1

0.019

152/1

0.072

151

0.061

153

0.079

154/1

कुल योग . 1.134

प्ररूप-" ख "

{ नियम-5 का उपनियम ( 2 ) }

पत्र क्रमांक - 423 - रीडर- 1-2022- क्र. 433 - B - 121-2021-22.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -01 (ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.नं. 44, तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा ) से ग्राम - जावर , प.ह.नं. 57 , में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-64 तथा पम्प हाऊस क्रमांक-02 से ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.नं. 49 , तहसील एवं जिला - खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 (A) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक 19 में जल परिवहन हेतु ग्राम - धनगांव, प.ह.नं. 59, रा.नि.मं. - 03 , जावर , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदानगर , जिला- खण्डवा ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

964

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

तहसील

की जाने वाली भूमि

(हेक्टेयर में)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

0.016

498/2

खण्डवा

खण्डवा

ग्राम-धनगांव,

0.014

504/1

प.ह.न. 59

0.069

497/1

0.060

497/2

0.023

496/1

0.039

505/1

0.019

522

245

0.017 0.257

कुल योग

प्ररूप-" ख "

{ नियम-5 का उपनियम ( 2 ) }

पत्र क्रमांक - 425 - रीडर- 1-2022- क्र . 0427-ब - 121-2021-22.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं. - 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक -2 (A) ( ग्राम - जामली मुन्दी, प.ह.नं. 49 , तहसील एवं जिला -खण्डवा तक ) , 2 (B ) ( ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न. 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक ) (C) ( ग्राम- कोटवाड़ा, प.ह.न. 59, तहसील एवं जिला-खण्डवा तक ) में जल परिवहन हेतु ग्राम - जावर , प.ह.न. 57 , रा.नि.मं. - 03 , जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर , जिला- खण्डवा ( म . प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013 ) की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

भाग 1 ]

965

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

अनुसूची

जिला

खसरा क्रमांक तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(4) (2)

(1)

(3)

खण्डवा

खण्डवा

69/1

ग्राम-जावर,

प.ह.न. 57

69/2

68/3

67

66/1

66/2

65

54

53

52

1/2

3

1/1

6

8

9/2

24

23

22/1

29/2

44

503/1

505

504

1024

433/2

778

416/2

411/2

411/1

611/2

618/3

618/1

618/2

619/1

619/2

619/3

620/1

620/2

621

821/3

815

814 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

0.046

0.066

0.041

0.07.5

0.030

0.025

0.050

0.022

0.022

0.021

0.050

0.025

0.048

0.099

0.095

0.066

0.046

0.032

0.019

0.016

0.035

0.022

0.020

0.073

0.053

0.073

0.006

0.105

0.036

0.018

0.022

0.015

0.042

0.067

0.057

0.029

0.008

0.020

0.025

0.020

0.035

0.027

0.040

0.048 966

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

(3)

(4) (1)

(2)

813

811/2

810

805/1

718/2

718/1

719

720

721

722

741, 742

740

738

737

880/1

885/1

887

889

885/3

885/4

886/5

893/1

893/2

893/3

894/1

894/2

936/1

936/2

935

934/6

934/1

934/4

929/2

929/3

928/2

985

997/1

997/2

996

1003/2

1003/3

787

786/1

785

772/1

749/2

773/1

755 (5)

0.047

0.044

0.062

0.045

0.033

0.039

0.089

0.066

0.061

0.046

0.050

0.045

0.124

0.041

0.125

0.145

0.048

0.015

0.090

0.075

0.009

0.040

0.030

0.031

0.060

0.040

0.050

0.010

0.054

0.010

0.035

0.055

0.030

0.056

0.073

0.065

0.045

0.043

0.065

0.038

0.035

0.058

0.071

0.022

0.021

0.035

0.078

0.005 967

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

भाग 1 ]

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.033

749/1

0.051

750/2

750/1

0.036

0.059

751

729/2

0.020

0.062

736

0.023

735

732

0.041

0.160

690 , 691

0.007

688

4.736

कुल योग .

अरविन्द कुमार चौहान , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 15 फरवरी 2022

पत्र क्र. - 667 - भू- अर्जन-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. तीस , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा-1 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को वर्णित निजी भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा-1 एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(2)

लगभग क्षेत्रफल हैक्टर (4)

(3)

(1)

2.404

खोजनपुर

नर्मदापुरम नर्मदापुरम नगर

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, नर्मदापुरम.

औबेदुल्लागंज - इटारसी मार्ग के कि. मी. 29/8 में नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण हेतु पहुंच मार्ग के लिए ग्राम खोजनपुर, तहसील नर्मदापुरम नगर के 29 खाते- दारों/भूमिस्वामियों की निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- तहसील नर्मदापुरम ( नगर ) में औबेदुल्लागंज- इटारसी मार्ग के कि.मी. 29/8 में नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण हेतु पहुंच मार्ग के लिए ग्राम खोजनपुर, तहसील नर्मदापुरम नगर के 29 कृषकों/ भूमिस्वामियों की निजी भूमि ख. नं. 141/10, 143/3 , 144/5 , 142/1 , 143 / 1,143/4, 145/1 , 146/2, 146/4 , 147/2, 147/3 , 147/7 , 147/8 , 147/9 , 116/5 , 114/1 , 114/3 , 64/4 , 112/4 , 112/9 , 107/3 , 107/5 , 107/10, 107/8 , 107/23 , 107/15 , 107/17 , 107/19 , 104/1/1 , 104/1/2 , 103/1 , 103/3 , 102/4 , 102/3 , 101/1 , 101/2 , 100/3 , 99/3, 230/3 , 234/2 , 116/3, 107/21 , 107/22 कुल रकबा 39.914 हे. में से प्रस्तावित रकबा 2.404 हे . की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी नर्मदापुरम के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

968

जबलपुर, दिनांक 4 फरवरी 2022

क्र. B - 910-दो- 2-41-2019. श्री धीरेन्द्र सिंह , फेकल्टि मेंबर (सीनियर ) , एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 27 से 29 जनवरी 2022 तक, तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अभिषेक गौड़ , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( कम्प्यूटर ).

जबलपुर, दिनांक 08 फरवरी 2022

क्र. C- 383-दो- 2-41-2019. श्री धीरेन्द्र सिंह, फेकल्टि मेंबर (सीनियर ) , एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 से 18 फरवरी 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री धीरेन्द्र सिंह , फेकल्टि मेंबर ( सीनियर ) , एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धीरेन्द्र सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो फेकल्टि मेंबर ( सीनियर) , एम.पी.एस.जे.ए. के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 4 फरवरी 2022

क्र. A-858-दो-2-19-2019 .- श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 12 से 19 जनवरी 2022 तक आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A-860-दो- 2-75-2017. श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 11 से 19 जनवरी 2022 तक, नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 862- दो - 2-43-2020 .- श्री अनिल कुमार सोहाने , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A-864-दो- 2-47-2019.- श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मण्डला को दिनांक 14 से 18 फरवरी 2022 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 फरवरी 2022 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 फरवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

भाग 1 ]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 866-दो- 2-36-2021 .- श्री आनंद कुमार तिवारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सतना को दिनांक 19 से 22 जनवरी 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 जनवरी 2022के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 868-दो- 2-42-2020.- श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 02 दिसम्बर 2019 से 1 दिसम्बर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B -912- दो- 2-50-2020.- श्री आर. पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B -914-दो- 2-57-2020 .-श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 17-01-2022 का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 17-01-2022 से दिनांक 21-01-2022 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

969

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं , तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B -916-दो- 2-61-2018 .- श्री अचल कुमार पालीवाल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B - 918-दो -2-57-2021 .- श्रीमती सविता सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, देवास को दिनांक 27 जनवरी से 05 फरवरी 2022 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 जनवरी 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 फरवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं , तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C - 250-दो- 2-42-2020 .- श्री एच. के . कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दतिया को दिनांक 19 से 25 जनवरी 2022 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

970

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच . के . कौशिक , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C -252- दो- 2-51-2021. श्रीमती मनीषा बसेर , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा को दिनांक 11 से 25 जनवरी 2022 तक पन्द्रह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 जनवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा बसेर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-245- दो- 3-420-80- भाग- बारह. - श्री विजय कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मन्दसौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195 - इक्कीस- ब( एक) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346 - इक्कीस - ब( एक) -2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ 6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री पाण्डेय को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31-12-2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश 214

अर्द्धवेतन अवकाश 86

योग 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 214 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. 30 X 86 क्र. C -254- दो-2-28-2019. श्री सतीश चन्द्र शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को दिनांक 11 से 21 जनवरी 2022 तक, ग्यारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश चन्द्र शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 5 फरवरी 2022

क्र. C-270-चार- 8-42-1977 भाग-सोलह . श्री हिदायत उल्ला खान, प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 15 से 18 फरवरी 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 फरवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री हिदायत उल्ला खान, प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हिदायत उल्ला खान , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 285-दो- 2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , धार को दिनांक 24 से 25 जनवरी 2022 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .

क्र. C-262-दो- 2-35-2021 . श्रीमती शशीकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 27 से 29 जनवरी 2022 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जनवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशीकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशीकांता वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं , तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 266-दो- 2-63-2017 .- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , धार को. दिनांक 19 से 21 जनवरी 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2022

क्र. C- 268-दो- 2-75-2017 .- श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 17 से 22 जनवरी 2022 तक, छह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अभिषेक गौड़ , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( कम्प्यूटर ) .

जबलपुर, दिनांक 04 फरवरी 2022

क्र. C- 243- दो- 2-5-2022 .- श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर ( लेखा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 09 से 11 फरवरी 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिल कुमार वर्मा , डिप्टी कन्ट्रोलर (लेखा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभिषेक गौड़ , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( कम्प्यूटर ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 25 February 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-02-25.08.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-02-25.08.Ordinary.