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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2022- फाल्गुन 13 , शक 1943
क्रमांक 9 ]
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
4.-(क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3 ) संसद् के अधिनियम,
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2022
क्र. ई- 1-248-2021-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये आवंटन वर्ष 1998 के भाप्रसे अधिकारियों को भाप्रसे के प्रमुख सचिव, वेतनमान रुपये 1,82,200-2,24,100/-( पे-मेट्रिक्स -15 ) में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नति
पर पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद् असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है (4)
(3)
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी
शिक्षा, कौशल विकास एवं
रोजगार विभाग तथा आयुक्त, तकनीकी
शिक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल
(अतिरिक्त प्रभार) .
(1) 1 श्री आकाश त्रिपाठी, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, (2) तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
973
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
974
(2)
(1)
2 श्री मुकेश चन्द गुप्ता, आयुक्त- सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .
3 श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग.
भोपाल , दिनांक 3 फरवरी 2022
क्र. ई- 1-26-2022-5- एक.-डॉ. रामराव भोंसले , भाप्रसे (2007 ) , संचालक , महिला एवं बाल विकास , मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2022
क्र. एफ- ए- 5-04-2011- एक ( 1 ) .- भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक K- 13025-01-2020- US , II , दिनांक 26 अगस्त 2021 द्वारा माननीय श्री प्रणय वर्मा की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है.
(2) माननीय न्यायाधिपति श्री प्रणय वर्मा द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2021 को पूर्वाह्न में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है.
क्र. एफ-ए- 5-04-2011- एक ( 1 ) .- भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक K- 13025-01-2020- US , II , दिनांक6 अक्टूबर 2021 द्वारा माननीय श्री पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है.
(2) माननीय न्यायाधिपति श्री पुरूषेन्द्र कुमार कौरव द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को पूर्वाह्न में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है.
(4)
(3)
प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन
वि.क.अ. - सह- आयुक्त-सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
वि.क.अ. -सह- आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग.
क्र. एफ-ए- 5-04-2011 - एक ( 1 ) .- भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक K- 11019-45-2021- US.I- II , दिनांक 16 नवम्बर 2021 द्वारा माननीय श्री सतीश कुमार शर्मा की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है.
(2) माननीय न्यायाधिपति श्री सतीश कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2021 को पूर्वाह्न में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है.
क्र. एफ-ए- 5-04-2011 - एक ( 1 ) .- भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक K- 11019-39-2021 - US. I- II ( xii ) , दिनांक 5 अक्टूबर 2021 द्वारा माननीय श्री विवेक अग्रवाल की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है.
(2) माननीय न्यायाधिपति श्री विवेक अग्रवाल द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को अपराह्न में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है.
क्र. एफ- ए- 5-04-2011- एक ( 1 ) .- भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक K- 13025-01-2020- US . , II , दिनांक6 अक्टूबर 2021 द्वारा माननीय श्री पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है.
(2) माननीय न्यायाधिपति श्री पुरूषेन्द्र कुमार कौरव द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को पूर्वाह्न में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है.
क्र. एफ- ए- 5-4-2011 - एक ( 1 ) .- भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना 975
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
क्रमांक के - 13025-02-2020- यूएस, II, दिनांक 18 जून 2021 द्वारा माननीय श्री अनिल वर्मा, माननीय श्री अरूण कुमार शर्मा, माननीय श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, माननीया श्रीमती सुनीता यादव, माननीय श्री दीपक कुमार अग्रवाल एवं माननीय श्री राजेन्द्र कुमार ( वर्मा ) की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है.
(2) माननीय न्यायाधिपति श्री अनिल वर्मा, माननीय न्यायाधिपति श्री अरूण कुमार शर्मा, माननीय न्यायाधिपति श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, माननीय न्यायाधिपति श्रीमती सुनीता यादव, माननीय न्यायाधिपति श्री दीपक कुमार अग्रवाल एवं माननीय न्यायाधिपति श्री राजेन्द्र कुमार (वर्मा) द्वारा दिनांक 25 जून 2021 को पूर्वाह्न में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है .
भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2022
दिनांक क्र. एफ 5-22-2021 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी. -कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-6576- ( दो- 1-8/2019 ) , 23 दिसम्बर 2021 के अनुक्रम में, दिनांक 24 से 26 नवम्बर 2021 तक, तीन दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश के साथ एल.टी.एस. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt (ए) , दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान कीजाती है.
अवकाश नगदीकरण का यह पंचम अवसर है.
क्र. एफ 5-22-2021 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर काओ.एस.डी.-कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी 6574- ( दो-1-8 /2019 ) , दिनांक 23 दिसम्बर 2021 के अनुक्रम में, दिनांक 16 से 20 नवम्बर 2021 तक, तीन दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008 - Estt ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति , उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है.
क्र. एफ 5-22-2021 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.- कम-पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 5370-( दो- 1-8/2019 ) , दिनांक 22 दिसम्बर 2021 के अनुक्रम में, दिनांक 24 से 26 नवम्बर 2021 तक, तीन दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. एफ 5-22-2021 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी. -कम-पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 88- ( दो- 1-8 /2019 ) , दिनांक 6 जनवरी 2022के अनुक्रम में, दिनांक 14 से 17 दिसम्बर 2021 तक, चार दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. एफ 5-22-2021-एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ.एस.डी. -कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 5368- ( दो - 1-8/2019 ) , दिनांक 22 दिसम्बर 2021 के अनुक्रम में, दिनांक 6 से 8 दिसम्बर 2021 तक, तीन दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने , अवर सचिव.
976
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2022
क्र. एफ-1 (ए) 199-1991- ब- 2- दो. राज्य शासन , विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2021 एवं 19 जनवरी 2022 द्वारा श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, सतर्कता , पु. मु. , भोपाल का दिनांक 27 दिसम्बर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17 से 28 जनवरी 2022 तक, बारह दिवस स्वीकृत अर्जित अवकाश अपरिहार्य कारणों से उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2022
क्र. एफ-1 ( ए) 58-2018- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री हेमन्त चौहान , भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, एससीआरबी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 17 से 25 जनवरी 2022 तक , नौ दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से अठारह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री हेमन्त चौहान भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हेमन्त चौहान, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022
क्र. एफ 1 ( ए) -28-2013- ब-2- (दो ) .- राज्य शासन द्वारा श्री राहुल कुमार लोढा, भापुसे-11 , पुलिस अधीक्षक , बुरहानपुर को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष 2022-23 में दिनांक 21 से 25 फरवरी 2022 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश तथा दिनांक 19-20 व 26-27 फरवरी 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ भारत भ्रमण अन्तर्गत जम्मू- कश्मीर की यात्रा हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
1. श्री राहुल कुमार लोढा स्वयं
2. श्रीमती शुभी लोढ़ा पत्नी 3. कु. स्वरा लोढ़ा पुत्री
4. श्री शौर्य लोढ़ा पुत्र
( 2 ) श्री राहुल कुमार लोढा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री एस. आर. सेंगर, रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल कुमार लोढा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री राहुल कुमार लोढा, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री राहुल कुमार लोढा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल कुमार लोढा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.
977
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022
सूचना
क्र. एफ- 3-15-2022 - अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त- सह - संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक 4739- टीसी-609- नग्रानि-जबलपुर- 2017-21, भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भेड़ाघाट विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरें एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
उपांतरण पश्चात् खसरा क्रमांक
ग्राम
क्रमांक
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
प्रस्तावित भू-उपयोग (6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
2.00
80/2
1
भेड़ाघाट
प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक.
आमोद- प्रमोद एवं प्रस्तावित वाहन विराम स्थल.
1.00
81/2
प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक.
आमोद- प्रमोद एवं प्रस्तावित वाहन विराम
स्थल.
3.00
योग .
वाहन विराम स्थल 176
कृषि
2
लम्हेटाघाट
1.76 में से 1.66
वाहन विराम स्थलं
0.66
272
कृषि
योग ...
2.42 में से 2.32
शर्तें:-
1. उक्त प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक की उपांतरित भूमि में से 0.66 हेक्टेयर भूमि सार्वजनिक वाहन विराम स्थल हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगी . शेष भूमि परियोजना हेतु रखी जायेगी.
2. उपरोक्त उपांतरण भेड़ाघाट विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा .
भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2022
शुद्धि- पत्र
क्र. एफ- 3-71-2021- अठारह- 5.- एतद्वारा बैतूल विकास योजना 2035 की विभागीय हिन्दी एवं अंग्रेजी की सूचना क्रमांक एफ- 3-71-2021 -अठारह -5 , दिनांक 28 जनवरी 2022 में बैतूल विकास योजना 2035 के स्थान पर बैतूल विकास योजना 2031 टंकन त्रुटिवश अंकित हो गया है.
2. अतः , बैतूल विकास योजना 2031 के स्थान पर बैतूल विकास योजना 2035 पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
978
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2022
क्रमांक एफ-- 25--12 / 2022/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 23 ° 47′18.811 " से 23° 47′54.440 ″ उत्तर अक्षांश तथा 75°53′14.520' से 75 ° 53′38.593 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील - बडौद जिला आगर मालवा
वन परिक्षेत्र आगर
वनमण्डल सामान्य शाजापुर
वनखण्ड की सीमाएँ वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
अ. क्र.
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टर)
वनखण्ड कानाम
भूमिका वर्तमान मद
28.730
818/1/1
रापडी
1
रापड़ी निस्तार चरनाई
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 33 से 36 एवं 36 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र.9 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 15 से 23 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 23 से 33 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
28.730
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक No.6- MPC014/2016- BHO/ 1191 . दिनांक 23 दिसम्बर 2016 एवं No.6 - MPC013 /2016- BHO/ 1192 दिनांक 23 दिसम्बर 2016 , में अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजर म.प्र. रोड डवलपमेंट कार्पोरेट लिमि. जबलपुर एवं शहडोल मध्यप्रदेश की स्वीकृत परियोजना कटनी- उमरिया- शहडोल- अनूपपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 के चौड़ीकरण / उन्नयन में प्रभावित 30.423 हेक्टेयर एवं 08.05 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 28.730 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 28.730 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला आगर - मालवा के आदेश क्रमांक / रीडर / 2015 / 163 ए दिनांक 14.07.2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 979
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार बड़ौद के प्रतिवेदन क्रमांक /क्यू दिनांक 29.06.2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2022
क्र. एफ- 25-12-2022- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-12-2022- दस 3 , दिनांक 18 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.
Bhopal , the 18th February 2022
No. F - 25-12 / 2022 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred, by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 23 ° 47'18.811 " to 23 ° 47'54.440 " North Latitude and 75 ° 53'14.530 " to 75 ° 53'38.593 " East Longitude .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
980
SCHEDULE
District - Agar Malwa
Division - Shajapur ( T )
Details of Land Included
S. No
Khasra No.
Name of Village
Present head of land Name of the Forest Block .
818/1/1
1
Rapdi
Rapdi
Nistar Charnoi
Total
(A) Reason for publication of Notification : -
Tahsil - Badod
Forest Range - Agar
Forest Block Boundaries Area (Hectare)
28.73 North- Artificial Forest boundary from pillar Number 33 to 36 & 36 to 9 of Protected Forestblock
East- Artificial Forest boundary from pillar Number 9 to 15 of Protected Forest block
South- Artificial Forest boundary from pillar Number 15 to 23 of Protected Forest block 28.730
West- Artificial Forest boundary from pillar Number 23 to 33 of Protected Forest block
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change Govt . of India's order No.6 - MPC014/ 2016 - BHO/ 1191 dated 23 December 2016 , and No.6 - MPC013 /2016 - BHO/ 1192 , dated 23 December 2016 , in lieu of 30.423 hectare & 8.05 hectare of affected Forest land under the sanctioned project of Katni - Umaria- Shahdol - Anuppur NH - 78 upgradation Project Project Manager MP Road development corporation Limited Jabalpur & Shahdol Madhya Pradesh , the above mentioned Non Forest land of 28.730 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by Collector Agar- Malwa order No.Reader-/2015 / 163A, Dated 14.07.2015 for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons . - Nil B ) . The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No.Q. dated 29.06.2021 of Tehsildar Badod are as under
1. Individual Rights : - Nil
2. Community Rights : - Nil
Therefore the above land is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Addl . Secy.
981
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022
क्रमांक एफ- 25-12 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 23 °49′11.60 " से 23°49′42.25 " उत्तर अक्षांश तथा 75° 52′19.65" से 75° 53′01.70" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील - बड़ौद जिला आगर मालवा
वन परिक्षेत्र आगर वनमण्डल सामान्य शाजापुर
वनखण्ड की सीमाऐं वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
भूमिका वर्तमान मद
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
उत्तर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र.
टोकडा
टोकड़ा' ब
क्षेत्रफल (हेक्टर) 26.250 23.750
182/7 186
चरनाई गैर मुमकिन
1 से 8 तक की कृत्रिम वन सीमा । पूर्व-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से 20 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 20 से 23 एवं 23 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
50.000
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक No.6- MPB024/ 2016 - BHO/547 दिनांक 30 मई 2016 , No.6 - MPC016/2016 - BHO/ 1014 दिनांक 20 अक्टूबर 2016 , No.6 - MPC014/2016 - BHO/ 1191 दिनांक 23 दिसम्बर 2016 एवं No.6 - MPC012/2016- BHO/ 1195 दिनांक 23 दिसम्बर 2016, में अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजर म.प्र. रोड़ डवलपमेंट कार्पोरेट लिमि. जबलपुर एवं शहडोल मध्यप्रदेश की स्वीकृत परियोजना कटनी- उमरिया- शहडोल- अनूपपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 के चौड़ीकरण/ उन्नयन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12ए के चौड़ीकरण / उननयन से छत्तीसगढ़ बार्डर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 के चौड़ीकरण / उन्नयन परियोजना में प्रभावित 02.696 हेक्टेयर , 07. 313 हेक्टेयर, 30.423 हेक्टेयर एवं 11.351 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 50.00 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
982
हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 50.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला आगर- मालवा के आदेश क्रमांक / रीडर / 2015/ 163 ए दिनांक 14.07.2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण: निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी - तहसीलदार बड़ौद के प्रतिवेदन क्रमांक /क्यू दिनांक 29.06.2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः- (अ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2022
क्र. एफ- 25-12-2022 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-12-2022 - दस 3 , दिनांक 18 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.
Bhopal , the 18th February 2022
No. F - 25-12 / 2022 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23 °49'11.60 " to 23 °49'42.25 " North Latitude and 75 ° 52'19.65 " to 75 ° 53'01.70 " East Longitude .
983
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
SCHEDULE
District - Agar Malwa
Division Shajapur ( T )
Details of Land Included S. No
Khasra No.
Name of Village
Name of the Forest Block.
Present head of land
182/7
Tonkda
Tonkda B
1
186
Charnoi Gair mumkin
Total
(A) Reason for publication of Notification : - Tahsil Badod
Forest Range - Agar
Forest Block Boundaries Area (Hectare)
23.750
26.250
North Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 8 of Protected Forest block
East- Artificial Forest boundary from pillar Number 8 to 12 of Protected Forest block
South- Artificial Forest boundary from pillar Number 12 to 20 of Protected Forest block
West- Artificial Forest boundary from pillar Number 20 to 23 & 23 to 1 of Protected Forest block 50.000
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change Govt . of India's order No.No.6 - MPB024/2016- BHO/547 dated 30 May 2016 , No.6 - MPC016/ 2016 -BHO/ 1014 dated 20 October 2016. No.6 - MPC014/2016 -BHO/ 1191 dated 23 December 2016 and No.6- MPC012/ 2016 - BHO/ 1195 dated 23 December 2016, in lieu of 2.696 hectare , 7.313 hectare , 30.423 hectare & 11.351 hectare of affected Forest land under the sanctioned project of existing Katni - Umaria- Shahdol - Anuppur NH - 78 upgradation Project & NH12A upgradation Project Manager MP Road development corporation Limited Jabalpur & Shahdol Madhya Pradesh , the above mentioned Non Forest land of 50.00 hectare transferred or mutated in favour of Madhya " Pradesh Government , Forest Department by Collector Agar- Malwa order No.Reader-/2015 / 163A Dated 14.07.2015 for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons . - Nil ( B ) . The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No.Q. dated 29.06.2021 of Tehsildar Badod are as under.
i . Individual Rights : - Nil
2. Community Rights : - Nil
Therefore the above land is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Addl . Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
984
भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2022
क्रमांक एफ-25-13/ 2022 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 23 °49′17.10" से 23°49′31.20 " उत्तर अक्षांश तथा 75°51′49.30" से 75° 52′06.70 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला आगर मालवा
वनमण्डल सामान्य शाजापुर
वनखण्ड की भूमि का विवरण अ. क्र.
खसरा क्र.
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
229
गैर मुमकिन 1
टोकड़ा
टोकडा अ
चरनाई
योग (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
तहसील - बड़ौद वन परिक्षेत्र आगर
वनखण्ड की सीमाऐं
क्षेत्रफल (हेक्टर)
12.453 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 01 एवं 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा । पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 7 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा । 12.453
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक No.6 - MPC008/ 2016- BHO/586 दिनांक 01 जून 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजर म.प्र . रोड़ डवलपमेंट कार्पोरेट लिमि. जबलपुर मध्यप्रदेश की स्वीकृत परियोजना शहडोल-अनूपपुर से छत्तीसगढ़ बार्डर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 के चौड़ीकरण / उन्नयन परियोजना में प्रभावित 12. 119 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 12.453 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 12.453 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला आगर- मालवा के आदेश क्रमांक / रीडर / 2015 /163 ए दिनांक 14.07. 2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 985
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
१. अन्य कारणों का विवरण : - निरंक
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार बड़ौद के प्रतिवेदन क्रमांक /क्यू दिनांक 29.06.2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः- (अ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022
क्र. एफ- 25-12-2022 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-12-2022 - दस 3, दिनांक18 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अवर सचिव.
Bhopal , the 18th February 2022
No. F - 25-12/ 2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 23 ° 49'17.10 " to 23 °49'31.20 " North Latitude and 75 °51'49.30 " to 75 ° 52'06.70 " East Longitude .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
986
SCHEDULE
District - Agar Malwa
Division - Shajapur ( T)
Details of Land Included S. No
Khasra No. Name of the Forest Block
Name of Village
Present head of land
229
Tonkda
Tonkda A
1
Gair mumkin charnoi
Total
(A) Reason for publication of Notification : -
Tahsil Badod
Forest Range - Agar
Forest Block Boundaries Area (Hectare)
12.453 North Artificial Forest boundary from pillar Number 11 to 1 & 1 to 2 ofProtected Forest block
12.453
East Artificial Forest boundary from pillar Number 2 to 5 of Protected Forest block South Artificial Forest boundary from pillar Number 5 to 7 of Protected Forest block West Artificial Forest boundary from pillar Number 7 to 11 of Protected Forest block
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate change Govt . of India's order No.6 - MPC008 / 2016 - BHO/586 dated 01 June 2016 and in lieu of 12.119 hectare of affected Forest land under the sanctioned project of existing Shahdol - Anuppur to Chhttisgad bordar section of NH - 78 upgradation Project , of Project Manager MP Road development corporation Limited Shahdol Madhya Pradesh , the above mentioned Non Forest land of 12.453 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by Collector Agar - Malwa order No.Reader- /2015 / 163A Dated 14.07.2015 for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons . - Nil
(B) . The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No.Q. dated 29.06.2021 of Tehsildar Badod are as under .
1. Individual Rights : - Nil
2. Community Rights : - Nil
Therefore the above land is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Addl . Secy .
987
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022
क्रमांक एफ- 25-12 / 2022 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 23 ° 37'08.665 " से 23 °37'20.499 " उत्तर अक्षांश तथा 76°05'47.821 " से 76 ° 06'03.107 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
आगर मालवा
जिला
तहसील वन परिक्षेत्र आगर आगर वनमण्डल सामान्य शाजापुर
वनखण्ड की सीमाऐं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ.
क्र.
खसरा क्र.
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टर)
वनखण्ड का नाम
भूमिका वर्तमान मद
10.00
529
चारागाह
1
घुराश्या
घुराश्या
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 9 से 13 एवं 13 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा । पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 7 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
10.00
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक No.6 - MPC009 / 2020- BIHO/458 दिनांक 04 जून 2020 में अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजर मोहनपुरा कुण्डालिया प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट, राजगढ़ मध्यप्रदेश की स्वीकृत परियोजना कुण्डालिया सिचाई लिफ्ट विंग परियोजना में प्रभावित 9.61 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 10.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 10.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला आगर - मालवा के आदेश क्रमांक / रीडर / 2019 / 892 दिनांक 09.12.2019 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
988
2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी - तहसीलदार आगर के प्रतिवेदन क्रमांक /क्यू दिनांक 18.09.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: - (अ ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022
क्र. एफ- 25-12-2022- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-12-2022 - दस 3, दिनांक 18 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.
Bhopal , the 18th February 2022
No. F - 25-12/ 2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 23 ° 37'08.665 " to 23 °37'20.499 " North Latitude and 76 ° 05'47.821 " to 76 ° 06'03.107 " East Longitude:
989
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
SCHEDULE
Tahsil - Agar
District Agar Malwa
ForestRange - Agar
Division - Shajapur (T)
Forest Block Boundaries Details of Land Included
S. No
Area ( Hectare )
Name of the Forest Block .
Khasr a No.
Name of Village
Present head of land
10.00
529
1
Charagah
Ghurashya
Ghurashya
North Artificial Forest boundary from pillar Number 9 to 13 & 13 to 1 of Protected Forestblock
East Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 3 of Protected Forest block South Artificial Forest boundary from pillar Number 3
to 7 of Protected Forest block
Artificial Forest
West
boundary from pillar Number 7
Total 10.00 to 9 of Protected Forest block (A) Reason for publication of notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate change Govt . of India's order No.6 - MPC009/2020 - BHO/ 458 dated 04 June 2020 and in lieu of 9.61 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kundaliya Irrigation Lift wing Project , of Project Manager Mohanpura Kundaliya Project Management Unit , Rajgarh , Madhya Pradesh , the above mentioned Non Forest land of 10.00 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by Collector Agar- Malwa order No. Reader-/2019 / 892 Dated 09.12.2019 for the purpose of compensatory afforestation .
Details of other Reasons . - Nil
(B ) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No.Q. dated 18-09-2020 of Tehsildar Agar are as under .
1. Individual Rights : - Nil
2. Community Rights : - Nil
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR , Addl . Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
990
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022
क्रमांक एफ- 25-14/ 2022 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगें । यह वनखण्ड N 24 ° 17 ' 02 " से N 24 ° 17 ' 21.0 " उत्तर अक्षांश तथा E 79° 09 ' 30 " से E 79° 09' 51.00 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील शाहगढ़
जिला सागर
वन परिक्षेत्र शाहगढ़
वन मंडल - उत्तर सागर (सा. )
वनखण्ड की सीमाएं अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क.
खसरा क.
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमि का वर्तमान मद
7
6
5
3
4
2
1
14.912
01
फुलवारी
उत्तर:- आरक्षित वनखण्ड 125 शाहगढ़ के मुनारा क्रमांक 115 से 114 तक । । फुलवारी (अ)
म.प्र. शासन वन विभाग
पूर्व:- आरक्षित वनखण्ड 125 शाहगढ़ के मुनारा कमांक 114 से प्रस्तावित वनखण्ड का नवीन मुनारा क्रमांक 04 तक कृत्रिम सीमा ।
दक्षिण :- प्रस्तावित वनखण्ड का नवीन मुनारा क्रमांक 04 से आरक्षित वनखण्ड 125 शाहगढ़ के मुनारा कमांक 118 तक कृत्रिम सीमा ।
14.912
Total
पश्चिम:- आरक्षित वनखण्ड 125 शाहगढ़ के मुनारा क्रमांक 118 से मुनारा क्रमांक 115 तक । 991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1 ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-20/2018- FC दिनांक 30-10-2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग सागर की स्वीकृत परियोजना कैथ मध्यम परियोजना में प्रभावित रकवा 79.912 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल 79.912 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 79.912 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 21 अ /19 (3) वर्ष 2017-18 पारित आदेश दिनांक 22.05.2018 से हस्तांतरित व नामांतरित किये जाने के कारण ।
2) अन्य कार्यों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के प्रतिवेदन कमांक 213/19 (3) वर्ष 2017-18 पारित आदेश दिनांक 22.05.2018 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है ।
(ब) सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2022
क्र. एफ- 25-14-2022- दस-3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-14-2022 - दस 3 , दिनांक 18 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
992
Bhopal , the 18th February 2022
No. F - 25-14/ 2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferredby Section 29 of the Indian Forest Act .. 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 24 " 17' 02.0 " to N 24° 17' 21.0 " North Lattitude and E 79 ° 09' 30.0 " to E 79 ° 09' 51.0 " East Longitude .
SCHEDULE
District - Sagar
Tehsil - Shahgarh Forest Range - Shahgarh Forest Division - North , Sagar (T. )
Details of Land Included
Forest Block Boundaries S. N.
Khasra No.
Area (Hectare
Name of Village
Present head of land
Name of Forest Block
7
6
4
3
2
5
1
01 14.912
Fulwari
1
North : - Reserved Forest block 125 Shahgarh pillar No. 115 to 114 .
Fulwari (A)
M.P. Govt. Forest Departme nt
East : Reserved Forest block 125 Shahgarh pillar No. 114 to proposed forest block New pillar No. 04 Artifical line .
South Proposed Forest block New pillar No. 04 to Reserved Forest block 125 Shahgarh pillar No. 118 Artifical line .
West : - Reserved Forest block 125 Shahgarh pillar No. 118 to 115 .
14.912
Total: -
(A) Reason for Publication of Notification : -
1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Govt . of India's order . No.8-20/2018 - FC Dated 30-10-2018 and in lieu of 79.912 hactare of affected forest land under the sanctioned project Construction of Kaith Medium Irrigation Project in favour Water Resources Department ( M.P. ) the above mentioned Non Forest Land of 79.912 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt. , Forest Department by Collector Sagar order No 21A/ 19 ( 3 ) Year 2017-18 Dated 22-05-2018 for the purpose of compensatory afforestation .
2) Details of other Reasons: - Nil
3 ) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 21A/ 19 (3 ) Year 2017-18 Dated 22-05-2018 of Revenue Collector District Sagar are as under.
(A) Rights of Individuals : - There are not rights of individuals .
(B ) Rights of Communities: There are not rights of commutities .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ASHOK KUMAR, Addl . Secy .
993
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022
क्रमांक एफ-25-14/ 2022 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (कमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगें । यह वनखण्ड N 24 ° 16' 32.0 " से N 24 ° 17 ' 11.0 " उत्तर अक्षांश तथा E 79 ° 09 ' 51.0 " से E 79 ° 10 ' 32.0 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला सागर
तहसील शाहगढ़ वन परिक्षेत्र- शाहगढ़
वन मंडल उत्तर सागर (सा.)
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क.
खसरा क.
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
7
6
5
4
2
3
1
43 65.00
फुलवारी
1 फुलवारी (ब)
उत्तर: - आरक्षित वनखण्ड 125 शाहगढ़ के मुनारा क्रमांक 120 से प्रस्तावित वनखण्ड का नवीन मुनारा कमांक 03 तक ।
म.प्र. शासन वन विभाग
पूर्व:- प्रस्तावित वनखण्ड का नवीन मुनारा क्रमांक 03 से 08 तक कृत्रिम सीमा ।
दक्षिण:- प्रस्तावित वनखण्ड का नवीन मुनारा कमांक 08 से आरक्षित वनखण्ड 125 शाहगढ़ के मुनारा क्रमांक 122 तक कृत्रिम सीमा।
पश्चिम:- आरक्षित वनखण्ड 125 शाहगढ़ का मुनारा क्रमांक 122 से 120 तक।
65.00
Total
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक 8-20/2018- FC दिनांक 30-10-2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग सागर की स्वीकृत परियोजना कैथ मध्यम परियोजना में प्रभावित रकवा 79.912 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 79.912 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 79.912 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश कमांक 21 अ/19 (3) वर्ष 2017-18 पारित आदेश दिनांक 22.05.2018 से हस्तांतरित व नामांतरित किये जाने के कारण । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
994
2) अन्य कार्यों का विवरण:- निरंक
ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के प्रतिवेदन कमांक 213/19 (3 ) वर्ष 2017--18 पारित आदेश दिनांक 22.05.2018 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है ।
(ब) सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022
क्र. एफ - 25-14-2022- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-14-2022 - दस 3 , दिनांक 18 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.
Bhopal , the 18th February 2022
No. F - 25-14 / 2022 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act .. 1927 ( XVI of 1927 ) . the State Government are pleased to declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 24 ° 16 ' 32.0 " to N 24 ° 17' 11.0 " North Lattitude and E 79 ° 09' 51.0 " to E 79 " 10' 32.0 " East Longitude .
995
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
SCHEDULE
District - Sagar
Tehsil - Shahgarh Forest Range - Shahgarh Forest Division - North , Sagar (T. )
Details of Land Included
Forest Block Boundaries S. Ν .
Khasra No.
Present head of land
Area (Hectar e)
Name of Village
Name of Forest Block
7
6
5
4
2
3
1
65.00
43
Fulwari
1 Fulwari (B)
North : Reserved Forest block 125 Shahgarh pillar No. 120 to Proposed Forest block New pillar No. 03 .
M.P. Govt. Forest Departme nt
East : - Proposed Forest block New pillar No. 03 to 08 Artifical line . South Proposed Forest block New pillar No. 08 to Reserved Forest block 125 Shahgarh pillar No. 122 Artifical line.
West : Reserved Forest block 125 Shahgarh pillar No. 122 to 120 .
65.00
Total: -
(A) Reason for Publication of Notification : -
1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Govt. of India's order . No.8-20/2018 - FC Dated 30-10-2018 and in lieu of 79.912 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Kaith Medium Irrigation Project Construction in favour Water Resources Department ( M.P. ) the above mentioned Non Forest Land of 79.912 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt. , Forest Departmentby Collector Sagar order No 21A/ 19 (3 ) Year 2017-18 Dated 22-05-2018 for the purpose of compensatory afforestation .
Details of other Reasons : - Nil
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 21A/ 19 ( 3 ) Year 2017-18 Dated 22-05-2018 of Revenue Collector District Sagar are as under.
(A) Rights of Individuals : - There are not rights of individuals .
(B ) Rights of Communities : - There are not rights of commutities .
Therefore the above land is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR , Addl . Secy .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
996
भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2022
क्रमांक- एफ- 25-74/2019 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वनखण्ड भाग- एक N - 22 ° 4′8.484 " से N - 22 ° 4′18.465 " , उत्तर अक्षांश तथा E- 74° 26′11.072" से E- 74° 26′38.038 " एंव भाग - दो N- 22°4′19.039 " से N- 22 °4′.21.355 " उत्तर अक्षांश तथा E- 74 ° 26′43.575 " से E - 74° 26′57.478" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला :- अलीराजपुर
वनमंडल :- अलीराजपुर
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
भूमि का मद
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
4
3
1
2
पहाड
झण्डाना
1
झण्डाना (भाग-1)
2
झण्डाना
पहाड झण्डाना (भाग-2)
अनुसूची
तहसील - सोण्डवा वनपरिक्षेत्र:- सोण्डवा
प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड की सीमायें
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
खसरा क्रमांक
6
7
5
7.068
7
3.105
45
उत्तर मुनारा क्र. 01 से 65 की कृत्रिम वन सीमा । पूर्व- मुनारा क्रमांक 65 से 34 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण मुनारा क्रमांक 34 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम मुनारा क्रमांक 2 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
6.827
45
उत्तर मुनारा क्र. 64 से 57 कीकृत्रिम वन सीमा पूर्व- मुनारा क्रमांक 57 से 56 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण मुनारा क्रमांक 56 से 36 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम मुनारा क्रमांक 36 से 64 तक की कृत्रिम वन सीमा।
17.00
योग :-
997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.NO. 6- MPC 019 / 2018- BHO/ 142 दिनांक 07.05.2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-16 कुक्षी जिला धार की स्वीकृत परियोजना अलीराजपुर उददवहन सिंचाई में प्रभावित 14.958 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में अनुसूची में दर्शित प्राप्त कुल 17.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला अलीराजपुर के आदेश क्रमांक / 694 / रीडर/ 2018 दिनांक 15.02.2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) अनुसूची में दर्शित उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी , सोण्डवा के प्रतिवेदन क्रमांक 8 दिनांक 08.01.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । (ब) सामुदायिक अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2022
क्र. एफ- 25-99-2022 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-99-2021 - दस 3 , दिनांक 24 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
998
Bhopal , the 24th February 2022
No. - F - 25-74/2019/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block (Part - 1 ) lies between N- 22 ° 4'8.484 " to N - 22 ° 4'18.465 " , North Latitude and E- 74 ° 26'11.072 " to E - 74 ° 26′38.038 " East Longitude and Block (Part - 2 ) lies between N- 22 °4'19.039 " to N - 22 ° 4'.21.355 " North Latitude and E- 74 ° 26'43.575 " to E - 74 ° 26'57.478 " EastLongitude .
SCHEDULE
District Alirajpur
Forest Division - Alirajpur
Details of Land Included
S.
Name of Village
No.
Present head of land Name of Forest Block
4 2
3
1
Jhandana
1 Jhandana
Hill.
(Part- 1)
Jhandana Hill.
2 Jhandana (Part-2)
Tehsil - Sondwa
Forest Range - Sondwa
Forest Block Boundaries Khasra No.
Area (Hectare)
7
6
5
7.068
7
45
3.105
North- Artificial forest boundary Pillar No. 1 to 65 .
East- Artificial forest boundary Pillar No. 65 to 34 .
South- Artificial forest boundary Pillar No. 34 to 2 .
West- Artificial forest boundary Pillar No. 2 to 1 .
45
6.827 North- Artificial forest boundary Pillar No.64 to 57 .
East- Artificial forest boundary Pillar No. 57 to 56 .
South- Artificial forest boundary Pillar No. 56 to 36 .
West- Artificial forest boundary Pillar No. 36 to 64 .
17.00
Total 999
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
(A) Reason for publication of notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's letter F.NO. 6 - MPC 019/ 2018- BHO/ 142 07-05-2018 dated 07-05-2018 and in lieu of 108 hectare of affected forest land under the sanctioned project of ALIRAJPUR LIFT IRRIGATION SCHEME (underground pipeline ) of Executive Engineer Narmada Valley Development Authority in Alirajpur, the above mentioned Non Forest Land of 14.958 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt . , Forest Department by Collector Alirajpur order no . 694 dated15.02.2018 for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons - Nil
(B)
The Khasara wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No. 8 dated 08-01-2016 of Sub Divisional Magistrate, Sondwa are as under .
1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2 . Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR , Addl . Secy .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
1000
विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2022
क्र.गन्ना- एस- 3 - क्षि.आर- डोलेक्स - 2021-22-931 .-मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958की धारा 15, 16 एवं 17 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2021-22 हेतु डोलेक्स एग्रोटेक प्रा.लि. , ग्राम- एरई, तहसील- बड़ौनी , जिला-दतिया (म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 840- 841 , दिनांक 6 फरवरी 2021 में निम्नानुसार जिला/तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को सम्मिलित कर रक्षित घोषित करती हूँ: -
ग्राम
विकासखण्ड
तहसील
जिला
क्र.
आरक्षित क्षेत्रफल (हे. में. )
कारखाने से सड़क दूरी
रोपा
जड़ी कुल रकबा
(किमी)
(8)
(9)
(6)
(5)
(7)
(4)
(3)
(1) (2)
8.08
4.58
14.50
3.50
रायपहाड़ी
नरवर |
शिवपुरी|| नरवर
1||
6.41
2.71
3.70
अन्दोरा
14.50
नरवर
2 शिवपुरी नरवर
13.50
7.00
15.00
6.50
नरवर जरगवां
3 शिवपुरी नरवर
6.20
2.26
22.00
3.94
रोनीजा
नरवर नरवर
4 शिवपुरी
3.30 5.60
2.30
16.00
नरवर नरवर
5 शिवपुरी
सुनारी
2.02 3.92
1.90
21.00
भैंसा
नरवर
6 शिवपुरी नरवर
9.25 17.10
20.00
7.85
नरवर दोनी
7 शिवपुरी नरवर
8.50 15.00
6.50
23.50
देहरेटा सानी
नरवर
8 शिवपुरी नरवर
4.00 6.67 10.67
20.00
नरवर नरवर कल्याणपुर
9 शिवपुरी
7.26
2.25
21.00
5.01
नरवर
गोकंदा
नरवर
10 शिवपुरी
3.25 5.25
2.00
लेदा
25.80
नरवर
11 शिवपुरी नरवर
4.80
3.30
1.50
27.00
छापर मडैया
नरवर
12
नरवर
शिवपुरी
3.10
2.10
1.00
27.50
नरवर
नरवर
टोरियाकला
13 शिवपुरी
5.50
25.00
2.25 3.25
नरवर
नरवर
दिहायला
14 शिवपुरी
112.39
63.20
49.19
योग:-
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा। 1001
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
क्र.गन्ना- एस - 3 - क्षि. आर - पार्वती - 2021-22-929 .- मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 , 16 एवं 17 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं , प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2021-22 हेतु पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पॉवर लिमि. , ग्राम- सांखनी , जिला- ग्वालियर (म.प्र . ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 866-867 दिनांक 06.12.2021 में निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को सम्मिलित कर रक्षित घोषित करती हूँ: -
विकासखण्ड ग्राम
तहसील
जिला
क्र. :
(5)
(3)
(4)
( 2 )
( 1 )
दबरा-सानी
नरवर
1 शिवपुरी नरवर
शिवपुरी नरवर नरवर भीमपुर 2
नरवर हरसी 3 शिवपुरी नरवर
केरूआ
नरवर
नरवर
4 शिवपुरी
ठाठी
नरवर नरवर
5 शिवपुरी
धोवट
नरवर नरवर
6 शिवपुरी
निजामपुर 7 शिवपुरी नरवर नरवर
पनानेर शिवपुरी नरवर नरवर
8
खिरिया शिवपुरी नरवर नरवर
9
लोढ़ी शिवपुरी नरवर नरवर
10
बेलगड़ा शिवपुरी नरवर नरवर
11
इमिलिया शिवपुरी नरवर नरवर
12
करेरा पपरेडू 13 शिवपुरी नरवर
योग
कुल योग पौधा हे.
जड़ी हे.
(9) (7)
(8)
कारखाने से सड़क दूरी (किमी) (6)
17
37.80 50.52 88.32 40
0.33 0.23
0.56
0.36 0.36 0.00
30
32
5.02 18.57 13.55
40
0.18 1.23
1.41 23
9.68 5.33 15.01 35
2.81
2.81
0.00
25
0.60 0.00
0.60 24
0.90 0.00
0.90 23
15.59 7.10 22.69 26
0.34 0.00
0.34 30
0.00
1.21
1.21
260.12 17
153.76 106.36
175.79 412.90 237.11
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा। प्रीति मैथिल नायक , गन्ना आयुक्त.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
1002
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग क्र. 384-भू-अर्जन-2022 प्र. क्र. 08-अ- 82-21-22
रतलाम, दिनांक 8 फरवरी 2022 (अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पूवारान और सुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कमांक 30 सन् 2013)
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसुची कमांक 01 में रिंग रोड योजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम खेतलपुर, बंजली, करमदी, मांगरोल, खाराखेडी, सागोद, हरथली, जुलवानिया, मथुरी , बिबडौद तहसील रतलाम जिला रतलाम की प्रभावित निजि भूमि जिराका कृषक एवं सर्वे कमांक विवरण अनुसुची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतःभूमि अर्जन पुर्नावारान और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
ग्राम खेतलपुर
क
विवरण
ग्राम का नाग 1
ग्राम खेतलपुर
ग्राम बंजली 2
ग्राम करमदी 3
ग्राम मांगरोल 4
रिंग रोड योजना में अधिग्रहित भूमि से प्रभावित होने से
ग्राम खाराखेडी 5
ग्राम सागोद 6
ग्राम हरथली 7
ग्राम जुलवानिया 8
ग्राम मथुरी 9
ग्राम बिबडौद 10
तहसील रतलाम शहर (मध्य भाग)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टेयर में
कुल
असिंचित
सिंचित
2.170
0
2.170
1.440
0
1.440
3.305
0
3.305
1.970
0
1.970
0.810
0
0.810
3.415
0.180
3.235
0
3.080 3.080
2.870
0.680
2.190
2.130
0
2.130
2.290
0.130
2.160 1003
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
अनुसूची (2)
रिंग रोड योजना अन्तर्गत प्रभावित ग्राम खेतलपुर की प्रभावित भूमि का विवरण:-
ग्राम:- खेतलपुर
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
खसरा कमांक
क. कृषक का नाम व पिता का नाम
कुल
असिंचित
असिंचित
कुल सिंचित
सिंचित
9
8.
7.
6.
4.
5.
3.
2.
1.
0
0.010
0.010
0.400
0
0.400
136/2
1. आशीष, प्रकाश रीना पिता रमणीकलाल डांगी नि०रतलाम
0
0.090
0.090
0.400
0
0.400
137
2 आशीष, प्रकाश रीना पिता रमणीकलाल डांगी नि०रतलाग
0
0.700
0.700
1.400
0
1.400
3
157/5
धर्मेन्द्र कुमार पिता बाबुलाल नि० सागोद
0.010
0
0.010
1.750
0
1.750
158/2
4 जगदीश पिता उंकारलाल धाकड नि० ग्राम खेतलपुर
0.240
0
0.240
2.000
0
2.000
5
190/2
कैलाशचन्द्र पिता नाथुलाल जाति धाकड निवासी खेतलपुर
0.050
0
0.050
0.200
0
0.200
190/4/2
6 जमुनालाल पिता हरीराम जाति बंजारा नि० रतलाम
0.050
0
0.050
2.180
0
2.180
194
7
देवीबाई पति रामचन्द्र जाति धाकड नि०सागोद
0.130
0
0.130
0.800
0
0.800
8
195/1
कन्हैयालाल पिता बगदीराम जाति धाकड
0.070
0
0.070
1.000
0
1.000
196
9 रामकिशन, रामचन्द्र पिता लक्ष्मण धाकड निवासी ग्राम सागोद
0
0.170
0.170
0
1.550
1.550
212
10 कैलाश दत्तक पुत्र नारायण जाति धाकड निवासी सागोद
0.160
0
0.160
1.400
0
1.400
213/2
11 हरीराम पिता मनीराम जाति धाकड निवासी सागोद
0.050
0
0.050
0.920
0
0.920
214/1/
मिन . 1
12 संजय पिता भेरूलाल सोलंकी जाति खटीक निवासी लक्कडपीठा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1004
1.800 13
219/2
बलवीरसिंह पिता सेवासिंह राठौर निवासी रतलाम
1.120
220
सुभाष व मुकेश पिता रामकिशन जाति धाकड नि० रतलाम
229
1.280 15 कारूलाल पिता बगदीराग धाकड निवासी साकिनदेह
0.700 16
230/1/1 मन्नालाल पिता रतनलाल पाटीदार निवासी रतलाम
230/1/2 0.400 17 रामप्रसाद पिता कानजी जाति धाकड निवासी रतलाम
0.050
230/2
18 सीताबाई पति बलवन्त जाति धाकड
0.800
230/3
19 शकुन्तला पति रामप्रसाद धाकड
6.000
232/1
20 दयाराम पिता जवरचन्द जाति धाकड निवासी सागोद
6.000
232/2
21 नन्दलाल , कैलाश पिता नाथु जाति धाकड निवासी सागोद
ग्राम बंजली
0.450
113
1 विक्रमसिंह , दयालसिंह बालुसिंह, प्रेमसिंह, लोकेन्द्रसिंह, गोविन्दकुंवर, निभान कुँवर प्रहलादसिंह, भँवरकुंवर,
0.130 2
114/1
भूरालाल पिता नाथुजी जाति भील
0.140
114/2
3
शांतिलाल , विजय , कारूलाल , राजेश, राजुबाई, दुर्गाबाई, कारीबाई, राधाबाई पिता कचरूलाल , पुनीबाइ बेवा
0
0.100
0,100
1.800
0
0
0.040 1.120
0
0,040
0.040
0
0.040
1.280
0
0.060
0
0.060
0.700
0
0.015
0
0.400 0.015
0
0
0.005
0.005
0.050
0
0.010
0
0.010
0.800
0
0.150
0
6.000 0.150
0
0.020
0
0.020
6.000
0
0.040
0
0.040
0.450
0
0.080
0
0.080
0
0.130
0.050
0
0.050
0
0.140 1005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
0.300
115
4 आरेफा सुल्ताना पति इफ्तेखार अहमद निवासी 23 राजेन्द्र नगर रतलाम
0.280
117/1
5. टमाकुंवर , गटुकुँवर पिता भेरूसिंह पदमकुँवर बेवा भेरूसिंह राजपुत
0.200 6
117/2
अनुराधा पति नरपतसिंह सिसौदिया
0.930 7
124/1
टमाकुँवर, गटुकुँवर पिता भेरूसिंह राजपूत
0.050
118
8 मांगुसिंह , विक्रमसिंह, रेशमकुँवर, प्रेमकुँवर, सोनियाकुँवर पिता दशरथसिंह राजपूत ,
0.930 9
124/2
दरबारसिंह , कारूसिंह, अनारसिंह ,, ईश्वरसिंह , भगवानसिंह पिता जुझारसिंह, प्रेमकुँवर बेवा जुझारसिंह
0,530
125
10 भेरूलाल पिता कचरू जाति गायरी
0.420
126/3
11 भारतसिंह , राधेश्याम, गेन्दालाल, मीठाबाई पिता नरसिंह, शैतानबाई बेवा नरसिंह हि 5/6 कन्हैयालाल
0.280
148
12
0.180
149
टगाकुँवर, गटुकुँवर पिता भेरूसिंह राजपूत टमाकुँवर , गटुकुँवर
13
1.670
151/2
पिता भेरूसिंह राजपूत 14 दरबारसिंह , कारूसिंह, अनारसिंह , ईश्वरसिंह, भगवानसिंह पिता जुझारसिंह, प्रेमकुँवर बेवा जुझारसिंह
1.250
153/2
15 बालाराम पिता गोरधन जाट
1.250
153/1
16 गुन्नालाल पिता केशरलाल जाट
1.250
153/4
17 हरीराग पिता केशरलाल जाट
0
0.010 0.010
0.300
0
0
0.010 0.010
0.280
0
0
0.110 0
0.200 0.110
0
0.180 0.180
0
0.930
0.030
0
0.050 0.030
0
0
0.180
0.180
0
0.930
0.110
0
0.530 0.110
0
0
0.010 0.010
0.420
0
0.090
0
0.090
0.280
0
0.120
0
0.120
0
0.180
0
0.170
0.170
1.670
0
0.080
0
0.080
0
1.250
0
0.070
0.070
1.250
0
0
0.100
0.100
1.250
0 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1006
ग्राम करमदीः-
1.000
549/1/3 1 नाथीबाईपिता मांगलिया भीलं
0.700 2
549/1/4 रामा पिता गोबा, धुरीबाई पिता गोबा भील
1.600
549/8
ईश्वरलाल , चम्पाबाई , कलाबाई पिता शंकरलाल भील
0.600
549/11
4
कैलाश पिता गोविन्दराम, मन्नालाल पित्ता लक्ष्मीनारायण कुलम्बी नि.तितरी
0.950
589/4
5 धर्मराज पिता जवाहरलाल कुलम्बी निवासी आलनिया
1.900 6
589/1/1 सोहनलाल पिता संकारलाल कुलम्बी
1.2
580/3 7 चम्पालाल , मैनाबाइ भागवंतीबाई पिता रमेश गांगुबाई बेवा रमेश भेरू, शिवा कालु पिता पुंजा भील
1.22
585/1 8
भांगीलाल पित्ता छोगालाल नि.तित्तरी
2.62
584
9
रतनलाल पिता बगदीराम कुलम्बी
1.1
580/1 10 धन्नालाल पिता नानुराम कुलम्बी
580/1/11 11 गेसर्स सुगन रियल इस्टेट द्वारा भागीदार प्रवीण पिता कांतिलाल कटारिया नि ०रतलाम
2.58
571
12 मांगीलाल पिता बगदीराम सीताबाई, श्यामुबाई पिता बगदीराम बलाई
570/1/3 1.4 13 रूकमणीदेवी पति अनोखीलाल दुबे निवासी रतलाभ
0.51
570/2 14 रामेश्वर पिता बालाराम कुलम्बी
2.13
564/1 15 रामेश्वर पिता बालाराम कुलम्बी
0.68
561/3 16 रामेश्वर पिता बालाराम कुलम्बी
0.08 0.08
0
1.000
0
0
0.150 0.700 0.150
0.150
0
0
1.600 0.150
0.080
0
0.080
0.600
0
0.025
0
0.025
0
0.950
0
0.200
0.200
1.900
0
0
0.28
0.28
0
1.2
0.35
0
0.35
1.22
0
0.23
0
0.23
2.62
0
0.36
0
0.36
1.1
0
0
0.06
0.06
0
1
0
0.16
0.16
2.58
0
0.38
0
0.38
1.4
0
0.05
0
0.05
0.51
0
0
0.32
0.32
2.13
0
0.07
0
0.07
0
0.68 1007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
1.81
562
17 लक्ष्मीबाई पति नरेन्द्र कुमार कुलम्बी
ग्राम मांगरोल:-
9.100
6
मंदिर श्री भगवती माता स्थित ग्राम मांगरोल
1.270 गणेश पिता पीरा जाति भील नि० मांगरोल
2.400
23
3 सुखराम, गंगाराम , रतन, गिरधारी पिता बगदीराग कामेरीबाई धुरीबाई पिता बगदीराम नन्दीबाई, हुरजीबाई बेवा बगदीराम , रामप्रसाद, मुकेश पिता भेरूलाल श्यामुबाई.
0.160
43/6 4. बाबुलाल, बद्रीलाल पिता चंदा जाति भील नि० मांगरोल
1.200
73
0.630
47/3
5
रामचन्द्र पिता गणेश जाति भील नि० गांगरोल
2.210
49
6 मांगीलाल पिता गोपाल व कन्हैयालाल जगदीश पिता मांगीलाल जाति प्रजापत नि० रतलाम
2.150
50
7 इन्द्राकुंवर पति पर्वतसिंह जाति राजपूत निवासी सज्जनपाडा
8
0.400
74
बाबु , मोहन पिता वरदा ख्रीमा, झमक , बीजल , सोहन पिता शोभाराम,गीताबाई बेवा शोभाराम , कंचन पति मांझी काली पति गांगू सज्जन नरसिंग , केहरींग पिता शीवा जाति भील नि. गांगरोल
ग्राम खाराखेडी :-
1.420 1
30/1
गुड्डीबाई पति लोगाजी जाति सपेरा निवासी ग्राम खाराखेडी
0
0.36 0
0.36
1.81
0.560
0
0.560
0
9.100
0
0.250 0.250
0
1.270
0.170
0
0.170
2.400
0
0.030
0
0
0.160 0.030
0.120 0.120
1.200
0.270
0
0
0.270
0.630
0.220
0
0
0.220
2.210
0.280 0.280
0
0
2.150
0
0.070
0
0.070
0.400
0.180
0
0.180
0
1.420 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1008
2.690
31
2
हरिराम पिता घासी जाति भील निवासी ग्राम खाराखेडी
1.360
35/1
0.650
37
ग्राम सागोद:-
2.610
100
बलवीरसिंह पिता सेवासिंह राठौर राजपूत निवासी 22 डालुमोदी बाजार रतलाम
2
0.910
101/1/1 कमलसिंह पिता गोतीसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी
3
0101/1/ 0.400 2
बलवीरसिंह पिता सेवासिंह राठौर राजपूत निवासी 22 डालुमोदी बाजार रतलाम
0.400 4
101/2
बलवीरसिंह पिता सेवासिंह राठौर राजपूत निवासी 22 डालुमोदी बाजार रतलाम
103/1
5
1.070. केसुराम पिता लक्ष्गाण धाकड निवासी ग्राम भूमिरनामी
0.790
85
6 उंकारलाल पिता चम्पालालं धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वाभी
1.030
96
7
बंसतीलाल पिता रामरतन धाकड निवासी ग्राम भूगिस्वागी
0.790 8
88/3
मांगीलाल, ओमप्रकाश पित्ता रामकिशन वगैरह अन्य 2 धाकड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.180
95/2
9 भंवरलाल पिता सालागराम धाकड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.180
95/3
10 भंवरलाल पिता सालागसम धाकड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.190
95/4
11 अनिता पति अमित नागर जाति ब्राहम्ण नि०काटजु नगर रतलाम
0.520
200/1
12 जगदीश पिता मांगीलाल धाकंड नि०ग्राम भूमिस्वामी
0
0.310 0
0.310
2.690
0.240 0.240
1.360
0.080 0.650 0.080
0.250
0
0
2.610 0.250
0.030
0
0.030
0
0.910
0.01.5
0
0.015
0
0.400
0.050
0
0.050
0.400
0
0.060
0
0
0.060
1.070
0.360 0.360
0
0
0.790
0.010
0
0
0.010
1.030
0.280
0
0
0.280
0.790
0.030
0
0.030
0
0.180
0.040
0
0
0.040
0.180
0.060
0
0.060
0
0.190
0.130
0
0.130
0
0.520 1009
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
0.260
200/2 13 भंवरलाल, ओमप्रकाश पिता सालागराम धाकड नि० ग्राग भूमिस्वाभी
0.770
203
14 नन्दलाल पिता नाथुराम धाकड नि०ग्राम
0.500 15
0211/1/ 2
प्रवि पिता जगदीश पवार वगैराह-1 निवासी
0.270
212
6 बदीलाल पिता हरिराम धाकड नि० भूमिस्वामी
0.360
213
17 जगदीश पिता पन्नालाल धाकड नि० ग्राम भूगिस्वामी
0.270
214
18 नन्दलाल पिता नाथूराम धाकड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
215
0.470 19 नन्दलाल पिता नाथुराम धाकड निवासी ग्राम भूभिरवामी
0,280
232
20 भंवरलाल पिता सालगराम धाकड नि० ग्राम भूगिस्वामी
0,280
233
21 भांगीलाल दत्तक पुत्र भग्गा निवासी ग्राम भूमिरवामी
0.100
235/2 22 कमल पित्ता नन्दलाल धाकड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
242
0.500 23 कैलाश दत्तक पुत्र नारायण धाकड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.200
243
24 कमलाबाई पति नानुराम जाटवा निवासी ग्राम घटवास भूमिस्वामी
0.220
240/1 25 नन्दलाल पिता नाथूराम धाकड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0,220
240/2 26 नन्दलाल पिता नाथूराम धाकड निवासी ग्राम भूमिस्वाभी
1.300
0249 / 1 / 27.
1
रामनारायण पिता केसर गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वाभी
0.580 28
290/1 संगीता पति राजेश शर्मा नि० 36/1 बाहम्णों का वास रतलाम
0.010
0
0
0.010
0.260
0.1.10
0
0.110
0
0.770
0.060 0
0.060
0
0.500
0.01.0
0
0.010
0.270
0
0.070
0
0
0.070
0.360
0.150
0
0
0.270 0.150
0.050
0
0.050
0
0.470
0.030
0
0
0.030
0.280
0.110
0
0
0.280 0.110
0.020
0
0.020
0
0.100
0.080
0
0.080
0
0.500
0.090
0
0.090
0
0.200
0.120
0
0.120
0.220
0
0.110
0
0.110
0
0.220
0.350
0
0
0.350
1.300
0.090
0
0.090
0
0.580 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1010
1.610
289/1
29 शंकरलाल पिता नानुराग वगैराह माली नि० रतलाम
0.330
294/2 30 राजकुमारी पति मोहनलाल पिरोदिया नि० चाँदनी चौक रतलाम
0.200
295/1
ॐ नरेन्द्र कुमार पिता भगवानदास गमतानी वगैरह नि० काटजुनगर रतलाम
0.070
295/2 32 राजेन्द्र पिता रामेश्वर शर्मा नि0 59 टीआईटी रोड रतलाग
0.050
295/4 33 फिरोज हुसैन, सैफुउद्दीन, शब्बीर हुसैन पिता नाहर अली वगैराह अन्य 2 निवासी रतलाम
0.580
303/2 34 दिव्या देवी पति ललितकुमार पगारिया निवासी 30 बजाजखाना रतलाग
0.350
297/2 35 दिव्या देवी पति ललितकुमार पगारिया निवासी 30 बजाजखाना रतलाम
0.470
0302/1/ 36
2
दिव्या देवी पति ललितकुमार पगारिया निवासी 30 बजाजखाना रतलाग
0.500 37
302/1/1 /1
शारदा पति कन्हैयालाल गुर्जर वगैराह 4 निवासी रतलाम
1.240 38
302/1/1 /2
समरथ पिता मोहनलाल गुर्जर निवासी ग्राम भूमिसस्वामी
1.240
302/1/1 39
/3
जगदीश पित्ता मोहनलाल गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
ग्राम हरथली:
1.220
37
1
हरूपी पति थावर शम्भुलाल पिता रूपा त ना.बा.देवराग नानालाल पिता रूपा स.प. भाई शम्भुलाल पिता रूपा भील
0.120
0
0.120
0
1.610
0.05
0.05
0
0.330 0
0.04
0.04
0
0.200 0
0.06
0.06
0
0
0.070
0-03
0.03
0
0
0.050
0.060
0
0
0.580 0.060
0.050
0
0.050
0
0.350
0.030
0
0
0.470 0.030
0.020
0
0.020
0
0.500
0.080
0
0.080
0
1.240
0.100
0
0.100
0
1.240
0
0.240
0.240
0
1.220 1011
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
1.450
97
2 गंगाबाई पति गंगाराग भील
98/355 0.130 3 शम्भुलाल , देवराम, नानाल ाल, नानुबाई पिता भेरा भील
0.230
133
4 नीहरू, जमना पिता -थोवरिया कालीबाई बेवा श्रावरिया सोमला नरसिंह नराण पिता धन्ना समुन्दी बेवा धन्ना भील
1.150
134
5 गागीलाल पिता सुकला भील
0.260
135/1
6 नंदुलाल , बालु धन्ना पिता हीरालाल वगैराह
0.590
186
7
मदन पिता थावरिया लक्ष्मण पिता बाबु , प्रकाश, कालु उर्फ बंशी पिता शोभाराम , कन्हैया दशरथ, अम्बुडी पिता गोतीलाल, नाथीबाई बेवा गोतीलाल
1.120
187/2,
8
187/3
शायरा बानो पति एहमद खां
0.100
187/1
9 मांगीलाल पिता सुकला भील
0.430
198/1
रामा पिता गलिया भी
10
0.460
198/2 11 कालु , शांतिलाल, सोहनबाई , धुलीबाई , कमलाबाई, पिता नरसिंह
1.030
200/2 12 राधेश्याम पिता गलिया
0.600
200/5 13 नरेश , नंदराम , प्रकाश पिता नंदराम , बंसतीबाई पिता नन्दराम , कैलाश भुवान , महेश, मांगु बाई कस्तुरीबाई, शांतिबाई,
0.900
218/2 गंगाबाई पिता भुवान 14 हुसैन खांन पिता भूरे
218/5
0.900
218/4 रज्जाक पिता भूरे खॉ
15
1.400
219/2 16 रत्नदीप पिता विनोद कुभार निगम
1.850
217/2 17 मांगीलाल पिता धुलचन्द कुलंम्बी
0
0.230 0.230
0
1.450
0.100
0
0.100
0
0.130
0.070
0
0.070
0
0.230
0.200
0
0.200
0
1.150
0.080
0
0.080
0
0.260
0.160
0
0.160
0.590
0
0
0.250
0.250
0
1.120
0
0.030
0.030
0.100
0
0
0.100
0.100
0
0.430
0
0.070
0.070
0.460
0
0.170
0
0.170
0
1.030
0.100
0
0.600 0.100
0
0.300
0
0.300
0
0.900
0
0.070
0.070
0.900
0
0.220
0
0.220
0
1.400
0.350
0
0.350
0
1.850 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
1012
1.200
219/3/1 18 लक्ष्मीनारायण पिता कनीराम तेली
0.470
197 19 अनीस खाँ रईस खों पिता वाहिद खॉ नूरजहों बेवा वाहिद खांन नजमा बाई पिता वाहिद खांन फारूख खांन शेरू जाकिर पिता छोटे खांन
0.210
89/2 होमा, सुखराम पिता बगदिया, राजु, जितेन्द्र पिता बद्री, विष्णुडी, राधा, लक्ष्गी पिता बद्री, लीलाबाई बेवा बद्री, पवन, पंकज पिता जगदीश, गुलाब बाई बेवा बगदिया
ग्राम जुलवानिया
2.950
285 1
रुखगाबाई पति कांतिलाल ब्राहम्ण
2.100
286/1 2
रूखमाबाई पति कांतिलाल जाति ब्राहम्ण हिस्सा 1.300 भाग जितेन्द्र पिता ओगप्रकाश हाडा 0.300 ओमप्रकाश पिता गाधवलाल पण्ड्या हि. 0.100 जानकीदेवी पति माधवलाल शर्मा हि. 0.300 अमितसिंह पिता गनोहरसिंह यादव हिस्सा 0.100 भूमिस्वामी
287/1/1 3
रूपम पति दीपक अग्रवाल निवासी महर्षि दयानंद मार्ग रतलाम
0.050
4
287/1/2 रमीला पति आदेश जैन संध्या पत्ति प्रमोद कुमार शंका
0.050
287/1/3 5 शाहिद हुसैन पिता गफुर खॉ मुसलमान
0.050
287/1/4 6
0.050
287/1/5 7
मोहम्मद गनी पिता अब्दुल शकुर गनी बंशीधर पित्ता गेंदालाल सोलंकी
0
0.210 0
1.200 0.210
0.090
0
0
0.090
0.470
0
0.040 0
0.040
0.210
0.400
0
0.400
2.950
0
0.060
0
0.060
0
2.100
0.100 0.100
0
0.230
0.230
0
0.030 0.030
0
0,050
0
0.030 0.030
0
0
0.050
0.030 0.030
0
0
0.050
0.020 0.020 0
0
0.050 1013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
0.050
287/1/6 8 असीम पिता भुवेन्द्र पाण्डे जाति ब्राहम्णअमरेन्द्रसिंह पिता दुगपालसिंह राजपुत
0.050
287/1/10 9 ईकबाल बी पति अजीज गुसलगान
4.400
286/2 थावर पति पुन्जा भील
10
0.510
305/1
11 मानसिंह पिता गाँगीलाल डागोर भील
0.730
311/1/2 रागसिंह पिता अम्बाराग
12
भील
0.200
306/1 13 सोमबाई, उर्फ होमलीबाइ बेवा नागु व रतनबाई, सुगनबाई शांतिबाई पिता नागु भील
0.330
306/2 14
मानसिंह डामोर भील डॉ० विजेन्द्र पिता
0.450
307
15 बाबु, कैलाश, राजु, कगलसिंह कांतीबाई पति जालु सुखराम रामचन्द्र सुंदरबाई पिता पुना भील
0.400
310/3
16 अजय पिता मोहनलाल जोत्तवानी जाति सिंधी
0.150
311/13 17 नंदीबाई पति शंकरलाल जाति भील
1.000
260/1/3 18 बाबु पिता पुना भील
/1
0.580
260/1/4 19 मोहम्मद सिराज पिता गोहम्मद सुलतान
0.450
257/5 20 चम्पालाल, गोरधनलाल , पारीनाथ पिता भलजी, कैलाश, शैतान , रेशमबाई पिताभेरूलाल, नंदु, गुन्नालाल, वर्दी, सुगनकला, लछगी , हुमली, गंगा पिता कंवरलाल जाति भील
0.380
200/4 21 रमेश, कैलाश, सुमित्रा, रूकमा पिता मांगीलाल सीताबाई बेवा मांगीलाल जाट
0.100
201/1/4 22 पदमा पति अनिल निगम चन्द्रप्रकाश पिता सोमसिंह त्यागी
0.010 0.010
0
0
0.050
0.010 0.010
0
0.050
0
0.180
0
0.180
4.400
0
0.100
0
0.100
0.510
0
0,090 0.090 0
0
0.730
0.020 0.020
0
0
0.200
0
0.060
0.060
0
0.330
0
0.050
0.050
0.450
0.140 0.140
0
0.400
0
0
0.020
0.020
0
0.150
0
0.140
0.140
0
1.000
0
0.140
0.140
0.580
0
0
0.080
0.080
0
0.450
0.080
0
0
0.080
0.380
0.030 0.030
0
0
0.100 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1014
0.150
201/1/7 23 प्रवीण कुमार पिता दुर्गाप्रसाद वर्मा एवं चेतना पति रूपकुमार दुबे एवं सुमन पति शरद जोशी
1.740
202/1
24 अल्लानूर, बाबु पिता जुग्मा छूरा बेबी जुम्मा
0.520
203
25 अजय पिता मांगीलाल गरवाल भील
1.070
204/1
गोहम्मद नईम पिता अब्दुल गफुर जाति रंगरेज
0.600
238/2 27 सुभाष, सुमीत पिता फेसिंस बारिया जाति भील
1.050
237
28 हुरजी, गेरू, लछभन पिता खीमा गोविन्द, गवरी , चन्दा कारी , विज्जा पिता कारू , लालु, कागुडी, रेशम पिता मानसिंह उर्फ मानिया जाति भील
1.050
236
29 वेलजी, मनजी पिता भेरा जाति भील
0.600
235
30 सरोज देवी पति राजेश जैन
1.450
233/1 31 कालीबाई, ग्यारसीबाई बेवा बालू, राजु, ईश्वर , भारत पिता बालु भील
1.650
230
32 कालीबाई , ग्यारसीबाई बेवा बालू, राजु, ईश्वर , भारत पिता बालु जाति भील
0.050
201/1/3 32
/1
संदीप कुमार पिता प्रहलाद कसेरा, निर्मलाबाई पति गोपला
0.050
201/1/3 33
/1
गोहग्गद नवाब पिता फकीर मोहम्मद कुरेशी, गोहम्मद भादर कुरेशी पिता फकीर मोहम्मद कुरेशी
0.200 34
257/10/2 मानसिंह पिता मांगीलाल डामोर जाति भील
0.300
257/9 35 नानुडी बेवा दीतु जाति भील
0.020 0.020
0
0
0.150
0.080
0
0.080
0
1.740
0
0.140
0.140
0
0.520
0
0.200 0
0.200
1.070
0
0.060
0.080
0.600
0
0.050
0
0
1.050 0.050
0.050
0
0.050
0
1.050
0
0.110
0.110
0
0.600
0
0.150
0.150
0
1.450
0
0.040 0
0.040
1.650
0.020
0.020
0
0
0.050
0.020 0.020
0
0
0.050
0.050 0.050
0
0
0.200
0.060
0
0.060 0
0.300 1015
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
ग्राम गथुरी:-
0.390
193/1 1
भेरूलाल पिता नंदा तेली
0.120
200
2 भनीराम पिता नरसिह पाटीदार
0.060
206/1 3 उंकारलाल पिता नानुराम पाटीदार
0.050 47
206/2 जगदीश पिता मनीराम पाटीदार
0.390
201
5 मांगीलाल दत्तक पुत्र भेरूलाल पाटीदार
205
1.590 6
मनीराम पिता नरसिंह पाटीदार
0.040 7
203/2 मनीराम पिता नरसिंह पाटीदार
0:300 8
204/5 मनीराम पिता नरसिह पाटीदार
0.100 9
204/9 उच्छवलाल शंकरलाल, हीरालाल पिता अमृतलाल
0.100 10
11/3
दलीचंद पिता घिसा भील
0.330
22/1/1 11 बाबुलाल पित घिसा भील
1.370 12 रमेशचन्द्र पिता गंगाराग वगैराह निवासी रतलाम
0.400
22/3
13 बाबुलाल पिता घिसा भील
0.700
30/1 14 छोगालाल पिता पूना पाटीदार
0.630
30/2
15 रतनलाल पिता पूना पाटीदार
0.690
246/1 16 सूरजबाई बेवा कन्हैयालाल
0.720
190
17 अशोक आनंदीलाल पिता उंकार पाटीदार
192
1.320 18 गेंदालाल पिता
0.060 बगदीराग पाटीदार 19 हीरालाल पित्ता
204/7
0.360 अमृतराम पाटीदार भागीरथ पिता
20
204/8 उच्छवलाल पाटीदार
0.280
204/10 21 छोगालाल पिता उच्छनलाल पाटीदार
0
0.150 0.105
0
0.390
0
0
0.030
0.030 0.120
0
0.020 0.020
0.060
0
0
0.050 0
0.050
0.050
0
0.040 0
0.390 0.040
0
0.260 0
0.260
1.590
0
0.005 0
0.005
0.040
0
0.100 0
0.100
0.300
0
0.020 0
0.100 0.020
0
0.090 0
0.090
0.100
0
0.015 0
0.330 0.015
0
0.010 0
1.370 0.150
0
0.020 0
0.020
0.400
0
0
0.050 0.700 0.050
0
0
0.050 0.630 0.050
0
0.210 0
0.210
0.690
0
0
0.210 0.210
0.720
0
0.110 0
0.110
1.320
0
0
0.010 0.010
0.060
0
0
0.130 0.130
0.360
0
0
0.015 0.015
0.280 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1016
2.000
160
22 किशनलाल पिता आत्माराम
0.300
22/4 23 दलीचन्द पिता घिसा भील
1.000
157
24 तुलसीराम पिता नारायण भील
ग्राम बिबडौद:-
0.750
1013
0.450
1014 शारदाबाई पति केसरीमल महाजन जाति जैन नि 0 51 गौशाला रोड
0.220
1012 2
0.220
1011 सुरेश पिता बंशीलाल जाति गुर्जर निवासी बिबडौद
0.500 3
997/1
0.200
999/3 हरिओम पिता चमपालाल निवासी बिबडौद
0.160
999/1 4
999/2 0.310 पदमा पत्ति बलवीरसिंह जाति राठौर नि ० डालुगोदी बाजाररतलाम
0.050
920 5
बंशीलाल पिता गिरधारी जाति लोधा नि० बिबडौद
0.840
919 6
मांगीलाल पिता भेरूलाल जाति गुर्जर नि० बिबडौद
0.310
79/1 7 सुदर्शन, महेश, गायत्री ना.बा.पिता बालाराम, राजुबाइई बेवा बालाराम जाति बलाई नि.बिबडौद
0.150
1001/1 8 कालु पिता अम्बाराभ जाति भील नि० बिबडौद
0.150 9
1001/2 समरथ पिता अम्बाराम जाति भील निवासी बिबडौद
0.140
1001/3 10 बाबु पित्ता अम्बाराम निवासी बिबडौद
1001/4 0.150 11 मुकेश पिता अम्बाराम जाति भील नि बिबडौद
0.75
1173 12 रमणीकलाल पिता
0.0600
1179 गोतीलाल डांगी जाति
1.500
1174/3
0.600
1183
0.880
1184 जैन, गायादेवी पति रमणीकलाल डांगी जाति जैन नि० 5 पोरकर का वास
0.600
1185 रतल
2..
0.240
0
0.240
0
2.000
0.100
0
0.100
0
0.300
0
0.100
0.100
0
1.000
0.38
0
0.750 0.38
0
0.020
0.020
0.450
0.030
0
0.220 0.030
0
0.020
0.020
0.220
0.100
0
0.100
0.500
0
0.100
0.200 0.100
0.010 0.100
0.090
0 0.160
0.310
0
0.050
0.050
0.050
0
0.230
0
0.230
0
0.840
0.120 0.120
0
0.310
0
0 0.0-10
0.040
0
0.150
0 0.070
0.070
0.150
0
0 0.070
0.070
0
0.140
0.070
0
0.070
0
0.150
0
0.060
0.060
0.75
0
0.200
0.200
0.060
0.320
0.320
1.500
0.170
0.170
0,600
0.020
0.020
0.880
0.120
0.120
0.600
का नक्शा व प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड
रतलाम शहर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कुमार पुरूषोत्तम , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1017
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 15 फरवरी 2022 क्र. 939-भू-अर्जन-2022
प्रारूप ||
(नियम 5( i ))
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की थावरझोडी जलाशय परियोजना के बांध क्षेत्र में नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
1
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 1 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे । उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-
1 ग्राम का नाम :- थांवरझोडी प.ह.नं.: 21 रा.नि.मं.:- बादलपार तहसील:- कुरई जिला:- सिवनी 2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल:- 0.76 हेक्टेयर
संरचन
सीमाएं
वृक्ष
T
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
सर्वेक्षण कमांक
स. क.
उत्तर
पश्चिम
दक्षिण
संख्या
प्रकार
प्लिंथएरिया AAAAAGGA19421
स्वामित्वकाप्रकार
LiateasLove क्षेत्रफल(हे०में)
14
13
11 12
-प्रगतिकिस्म
10
9
8
7
6
4
3
5
2
1:
1
0.24
1 243/3
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र.शासननाला
मन्ताध.प.स्व.झून्नू beb32324332 मन्ताध.प.स्व.झूनू
bifeat1322112
मन्ता ध.प.स्व. झून्नू दीपू धारा रणजीत राजाराम(अ ) पिता झून्नू पालक मां मान्तागोड जाति गोड नि.ग्रा भूमिस्वामी
2 243/5
जातिगोडकीभूमि पिताबाबूलालपिताकपूरचंद
कृषि
भूमिस्वामी
पिता blalge
0.21 बाबूलाल पिता कपूरचंद जाति गोड नि.ग्रा भूमिस्वामी
म.प्र.शासनरास्ता
बाबूलाल बाबूलाल
भूमि
bachch
bla19222aheb भूमि
मन्ताध.प.स्व.झूनू Baff13227/12 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1018
309
3
0.02
कृषि
भूमिस्वामी
नुपतिबाई पत्नी सुखराम जाति लोधी नि.ग्रा भूमिस्वामी
bife132212112 जाति बगैरह SHEbepehla
नुपतिबाईपत्नी कीशेषभूमि सुखराम
जाति बगैरह the19222215 SUE108PRLIE
0.03
310
पत्नी
lwksbynewh कीशेषभूमि सुखराम
कृषि
1
1 भूमिस्वामी
wh सुखराम नुपतिबाई
Leaflebla190
नुपतिबाई सुखराम कीशेषभूमि
नुपतिबाई bolebola152 HHARRRRRR
बगैरहजातिलोहार SHE10813211 कीभूमि
0.26
308
4
कृषि
11 1 भूमिस्वामी
म.प्र.शासनरास्ता
मन्नो धन्नोपिता इमरतबगैरहजाति both1322112112 मन्नोधन्नोपिता beffe142212112 323772BAHE
बगैरहजातिलोहार 211210RAPPLIA कीभूमि
मन्नो धन्नो पिता इमरत रामसिंग मानसिंग अनारवतीबाई जयवंतीबाई पिता मख्खू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.76
4
योग
1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरई जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे । 1019
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
क्र. 941 -जि.भू.अ.-2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।
अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-
1- ग्राम का नाम
:-गोरखपुरखुर्द ब.नं.:-144 प.ह.नं.-36
जिला:-सिवनी
तहसीलः-सिवनी
:- बंड़ोल
2- रा.नि.मं.
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 1.22 हेक्टेयर स.क्र. सर्वेक्षण क्रमांक
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
उत्तर
Alabh19481
अर्जन के अधिन क्षेत्रफल (हे.मे.)
5
News162like?
6 10/2
0.11
1
चमरीबाई पत्नि लेखराम जाति गौंड पता
कृषि
भूमिस्वामी
त्रालय
म.प्र.शासन(चारागाह)
गोरखपुरखुर्द. सिवनी म.प्र . भूमिस्वामी 10/1
0.12
2
कृषि
Helpiteffe
म.प्र.शासन(चारागाह)
चमरीबाई पत्नि लेखराम जाति गौंड पता गोरखपुरखुर्द सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
0.40
10/6
3
कृषि
धनीराम पुत्र भादू जाति गौंड पता सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी
Helpiteffe
babatewithletter
संरचना
सीमाएं
वृक्ष
प्रकार
संख्या
प्लिंथ
पश्चिम
दक्षिण
काएरिया
tickyblok
14 10 11 12 13
1298AWebhalkwith
junBitetobelates
गाँड BillaBiletheblankets
عليكم
बगैरा
abitekibi-13
bethwhyhelps
गोंड
inyobtkhlalat
1
चमरीबाईपत्निलेखराम
जातिगाँड
जातिगाँड
babatewithhighe
atleblubtlekebhlaljon [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1020
10/3
0.01
4
कृषि
भूमिस्वामी
प्र.भूमिस्वामी पता सिवनी म. भादू जाति गोंड बलीराम पुत्र
धनीरामपुत्रभादूजाति गौंड
9/1
बिसराम पुत्र
0.10
5
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र.शासन(चारागाह) 9/2
6
कृषि
भूमिस्वामी
17. 9/3
7
कृषि
भूमिस्वामी
8
8
कृषि
भूमिस्वामी
.म.प्र.शासन(चारागाह) 7/2
9
भूमिस्वामी
कृषि
0.07 04
रूपेशकुमार पुत्र भूमिस्वामी सिवनी म.प्र . कलार पता बंशीलाल जाति
म.प्र.शासन(चारागाह) 7/1
10
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र.शासन(चारागाह) 6/2
11
कृषि
भूमिस्वामी
कुवंरसिंहपुत्रबीरनसिंह
1
मनीरामपिताभदूजाति गाँड
मनीरामपिताभदूजाति गौंड
चमरीबाईपत्निलेखराम जातिगाँड
1
म.प्र.शासन(चारागाह)
चमरीबाईपत्निलेखराम जातिगाँड
लेखरामपुत्रबिसराम जातिगोंड
1 चमरीबाईपत्निलेखराम जातिगौंड
लोचीरामपुत्रबिसरामजाति गोंड
बिसरामपुत्रनवलीजाति गोंड
बिसरामपुत्रनवलीजाति गोंड
1
लेखरामपुत्रबिसराम जातिगोंड
बिसरामपुत्रनवली जातिगोंड
बिसरामपुत्रनवली जातिगोंड
प्रेमचंदतुलमसीजाति गोंड
1
धधरोबाईपतिमाहू कुटकवतीपितामाहू
रूपेशकुमारपुत्रबंशीराम जातिकलार
गोंड लोचीरामपुत्रबिसरामजाति
धधरोबाईपतिमाहू कुटकवतीपितामाहू
कामताप्रसादपुत्र विंशीलालजातिकलार
प्रेमचंदपुत्रतुलमसी जातिगोंड
1 1
संतोषकुमारपितापीतम बगैरा
राधाबाईपतिकुंवरसिंह जातिकलार
रूपेशकुमारपुत्रबंशीराम जातिकलार
उम.प्र.शासन(चारागाह)
राधाबाईपतिकुंवरसिंह.
कामताप्रसादपुत्रवंशीलाल जातिकलार 1021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
6/1
12
0.10
1 कृषि
Helledbeffe
कुंवरसिंह सतीशकुमारपुत्र
कुवंरसिंह पुत्र बीरनसिंह जाति कलार पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
म.प्र.शासन(चारागाह)
म.प्र.शासन(चारागाह)
कुवंरसिंहपुत्रबीरनसिंह कलार laceBlila
5/2
13
1 1
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र.शासन(चारागाह)
म.प्र.शासन(चारागाह)
अंजेलालबगैरा संस्थान bhattrlgbtulla
0.01 कुवंरसिंह पुत्र बीरनसिंह जाति कलार पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
कुवंरसिंहपुत्रबीरनसिंह NockDIA
1.22
योग 13
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय / बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे । क्र. 942- जि.भू.अ. - 2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-3 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1022
प.ह.नं.-26
ब.नं.:-143
:-भटोला
1- ग्राम का नाम
जिला:-सिवनी
तहसीलः-सिवनी
2- रा.नि.मं.
:- बंड़ोल
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफलः-0.40 हेक्टेयर
संरचना
सीमाएं
वृक्ष
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
सर्वेक्षण क्रमांक
स. क्र.
पश्चिम
उत्तर
كلما
काएरिया
प्रगतिकिस्म
अर्जनकेअधिन क्षेत्रफल(हे.मे.)
ANOOK102biffe
प्रकार looklikewillbeon
9 10 11 12 13 14 2 3
1 28
0.16
कृषि
भूमिस्वामी
रामकपालसिंह पिता रामजतनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
नरबदियापत्निफुलसिंह
NokhNhipwink विशालकुमारपिता
Indablet10hystylwbt
14/12/18Nhipasank byNhwilabl
2 23
0.15
कृषि
भूमिस्वामी
नरबदिया पत्नि फुलसिंह जाति गौंड, शिवकुमार पिता फुलसिंह जाति गाँड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
म.प्र.शासन(घांस) Stylebloklawhyawihotr
habbatwhyyoDL.
1251190.WHANAAHTheplkaan
21
3
1
0.08 सावित्री ध.प.स्व. मन्शालाल सुखवती ध.प.स्व. महेश जाति गाँड
कृषि
भूमिस्वामी
निवासी ग्राम
भ.प्र.शासन(घांस)
भूमिस्वामी
विपतलालपिताघुडन
WhyHibbllag AlokoNhisink
lakewilllebyrallible
4 29
0.01
1
1
1
1
कृषि
भूमिस्वामी
रामकपालसिंहपिता रामजतनसिंह
विशालकुमार पिता प्रफुल्लकुमार कोठारी पता निवासी सिवनी भूमिस्वामी
म.प्र.शासन(घांस)
सरहद
ग्रामगारखपुरकला
WhaleWhyblogger
0.40
4
योग
अधिकारी
अनुविभागीय
कार्यालय
निरीक्षण
नक्शा का
(प्लान)
उल्लेखित प्रस्तावित
जाने वाली
भूमि का
1. अर्जित की
(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है । 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा. या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय /बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4. अधिनियम की धारा -15 केके अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वाराः भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे। 1023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
क्र. 943 -जि.भू.अ.- 2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-3 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।
अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत , सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ! अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-
प.ह.नं.-38
ब.नं.:-505
:-बाम्हनवाडा
1- ग्राम का नाम
जिला:-सिवनी
तहसीलः-छपारा
:- छपारा
2- रा.नि.मं.
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफलः-2.08 हेक्टेयर
संरचना
सीमाएं
वृक्ष
सर्वेक्षण
स.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
क्र. कमांक
पश्चिम
उत्तर दक्षिण
क्षेत्रफल(हे.मे.)
प्लिंथ काएरिया
संख्या प्रकार Laluesekyare
backBlak
MARK192be
10 11 12 13 14
678
5
234
निरपतिया बेबा हत्थी
0.10
82/1
1
जाति गौंड , गंगाबती पिता हत्थी जाति
कृषि
भूमिस्वामी
गौंड पता सिवनी
मध्यप्रेदश भूमिस्वामी
देवसिंह, धरमसिंह
82/4
0.05
2
सरमसिंह पुत्र
होरीलाल धरमवती
पुत्री होरीलाल
मन्नोबाई बेवा देवराम,
कैलाश, प्रहलाद पुत्र
कृषि
भूमिस्वामी
देवराम रामफलिया
पुत्री देवराम रामकुमारी पुत्री
देवराम जाति गौंड
म.प्र.शासन
निरपतियापतिहत्थी
रामलालबगैरापितारामसिंह
रास्ता
29at4tthathbyHire
पता बाम्हनवाडा छपारा सिवनी म.प्र.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1024
66
0.26
3
कृषि
भूमिस्वामी
उत्पानसिंह पिता भोजराजसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.04
75
4
कृषि
भूमिस्वामी
गयावती ध.प.स्व. फुलझारिया इन्दरलाल मकरलाल सुमित्री गुमंत्रा संतरी मंतरी पि. फुलझरिया जाति गौंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 74
5
कृषि
भूमिस्वामी
0.59 कुमेंदचंद आ. अमीरचंद सोमती बे. अमीरचंद गलझरिया आ. बदलती जाति गाँड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 73
0.07
9
कृषि
भूमिस्वामी
टिक्कूलाल पिता श्रीराम जाति गौंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 71
7
0.12
कृषि
भूमिस्वामी
कम्मूबाई ध.प.स्व. कली इतू रिक्खीराम रुखिया पिता कली रूपकली पिता झोती चन्द्रकिशोर पिता लेखराम रामकली ध. प.स्व. लेखराम जाति गौंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 15
0.09
8
कृषि
भूमिस्वामी
गिन्दू आ. बारेलाल जाति गाँड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 13/1
0.08
9
कृषि
भूमिस्वामी
घनश्याम पिता टीकाराम जाति गौंड, राधे पिता राधे, घसो, नान्ही , मैना, झीनी पिता टीकाराम जाति गाँड पता सिवनी म. प्र.
12/1
10
0.07
कृषि
भूमिस्वामी
हरतुल , परसराम, विस्तो विसरतो, धनिया पिता सुमरन जाति गौंड, पता छपारा सिवनी मध्यप्रेदश भूमिस्वामी उत्तपानसिंहपिता भोजराजसिंह
म.प्र.शासन
गयावतीध.प.स्व. फलझारिया
रास्ता
म.प्र.शासन रास्ता
म.प्र.शासन गयावतीध.प.स्व.फलझारिया
रास्ता
रास्ता
कुमेंदआ.अमीरचंदसोमती lalblebaalbela
म.प्र.शासन
गयावतीध.प.स्व.फलझारियाम.प्र.शासन
रास्ता
टिक्कूलालपिताश्रीराम जातिगौड
balletethestre
कुम्मूबाईध.प.स्व. कलीराम
baallatethe सोमतीबे.अमीरचंद
म.प्र.शासनरास्ता
कुमेंदआ.अमीरचंद
श्यामलालपितारामसिंह
रामलाल,
spotleylutalksbywinne म.प्र.शासन नाला
म.प्र.शासन वन
1 टिक्कूलाल
म.प्र.शासन
म.प्र.शासन
हरतुल,पितासुमरनजाति
गिन्दूआ.बारेलालजाति
गौंड गौंड
killswhywinbha जातिगाँड
वन
1
1
म.प्र.शासन म.प्र.शासन
टिक्कूलालपिताश्रीराम
जातिगौंड
नाला
जुगसोबेवासेहतर गौड
वन 1025
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
12/2
11/
0.06
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र.शासन
म.प्र.शासन
मेहतर,पिताब्रजलाल
नाला
वन
हरतुल,पितासुमरनजाति गौंड
जुगसो बेवा सेहतर, राहुल, चम्पा, पारवती रामबती श्यामबती सूरजबती, पिता सेहतर जाति गौंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
11
0.09
12
1
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र.शासन
म.प्र.शासन
कुमेदीपतिमोहनजाति
नाला जुगसोबेवासेहतर गौड
मेहतर , नगमती, रामकली पिता ब्रजलाल, कलावती बेवा ब्रजलाल जाति गाँड पता सिवनी मध्यप्रदेश
वन
8
13
0.15
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र.शासन
विसकलाल ब्रजलाल
हरकचंद
कुमेदी पति मोहन जाति गौंड पता सिवनी मध्यप्रदेश
दुलियापति मूलचंदगौडगाँड
मेहतर,पिता
वन
6/1
0.29
14
कृषि
भूमिस्वामी
नवीनकुमारपिताफागूलाल
हुलकरपिताकलीराम
हम्मूपिताइमरतबगैरा
दुलिया पति मूलचंद इन्द्रराम, बलवीर ब्रहाराम, पिता मूलचंद, गिरधारी, विजय, पिता रामलाल, फूलवती पिता फूलवती, तुलसीराम पिता कोदू दशोदी पति हुकुमचंद, विसकलाल चेतराम, सुनीता, पिता हुकुमचंद शांति पति बैसाखू, सुरेन्द्र, संतराम सरोज पिता बैसाखू, भुजलो पिता रूपचंद जाति गाँड, विसकिया बेवा रूपचंद जाति गाँड पता बाम्हनवाडा छपारा सिवनी मध्यप्रदेश
wolleylumeltedlabylatetaste
5
15
0.02
1
1
महेश, सुरेश पिता निर्भय जाति गोली पता सिवनी मध्यप्रदेश
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र.शासन म.प्र.शासन
whythebala wiwea
दुलियापतिमूलचंद गौडबगैरा
2.08
15
योग
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्त्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय / बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।
4. अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1026
क्र. 944- जि.भू.अ.- 2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, पेंच व्यपूवर्तन परियोजना अंतर्गत सिवनी शाखा नहर की माईनर नंबर 25 के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत , सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-
:-बम्होड़ी 1- ग्राम का नाम
प.ह.नं. -115
ब.नं.:-397
जिला:-सिवनी
तहसीलः-सिवनी
:-सिवनी भाग-1 2- रा.नि.मं.
1.87 हेक्टेयर 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफलः-
स.क्र.
संरचना
वृक्ष
सीमाऐं
ऐं
हितबद्ध व्यक्ति का नाम
और पता
प्रकार
स्वामित्वका NADK1213
सर्वेक्षणसंख्या
अर्जनका क्षेत्रफलहेक्ट.में
6
5
4
2
3
1
144/1
1
0.04
कृषि
भूमिस्वामी
प्रकार
किस्म संख्या
पश्चिम
उत्तर दक्षिण
प्लिंथएरिया
10 11 12 13 14
9
8
7
दीनदयाल पुत्र बदामी
जाति करमी पता सा. देह
भूमिस्वामी
2 148/1
0.08
भूमिस्वामी
मनोजकुमार पिता बटरू सनोड़िया जाति कुर्मी पता ग्राम बम्होडी सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी 148/2
0.17
23
कृषि
भूमिस्वामी
उत्तमसिंह पिता बटरू सनोड़िया जाति कुर्मी पता ग्राम बम्होडी सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी 4
62
0.05
कृषि
भूमिस्वामी
कृष्णाबाई पत्नि रमेश बढ़ई पता सा.देह भूमिस्वामी 63
5
0.02
कृषि
भूमिस्वामी
विनोद पिता सुखलाल कुर्मी पता सा.देह भूमिस्वामी रास्ता
मनोजपि.बटरू
algeballs
दीनदयालपुत्र बदामीकुर्मी
पेंचनहर
उत्तमसिंहपि.
khkihakla
रास्ता
algotalla रास्ता
प्रमोदपिता सुखलाल
222byblbt सनोडिया भाग 1 ]
6 61/2
0.02
कृषि
भूमिस्वामी
1027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
शासकीय रास्ता
कृष्णाबाईपत्नि रमेशबढई
रामभरोसबगैरा पिताजोहरीकुर्मी
कुर्मी
महरा पता सा. देह
चन्दनलाल महरा जाति
मु.भुरीबाई पत्नि
भूमिस्वामी
7 61/1
0.04
कृषि
भूमिस्वामी
8 64/2/1
0.02
कृषि
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी नेतराम पिता मंगलू पता सिवनी नगर म.प्र. सनोडिया जाति कुर्मी
64/2/2
9
0.04
भूमिस्वामी कृषि
64/1
--- 10
0.09
कृषि
भूमिस्वामी
65
11
0.03
कृषि
भूमिस्वामी
66
12
0.08
भूमिस्वामी कृषि 13 73/2
0.15
कृषि
भूमिस्वामी
मुरियाबाईपत्नि चंदनलालमहरा
रास्ता शासकीय
विनोदपिता सुखलाल
मंगलूपितागलझरमंगलूपितागलझर
कुर्मी
भूमिस्वामी जोहरी कुर्मी पता सा. देह प्रागाबाई भजलोबाई पिता रामभरोस संतोष मदन
सुखलाल
पितागलझर
राजकुमारपुत्र खुभानसिंहकुरमी
विनोदपिता
रामभरोसबगैरापिता जोहरीकुर्मी
मंगलू कुर्मी
बगैरापिता
पितासुखलाल
नगर म.प्र. भूमिस्वामी जाति कुर्मी पता सिवनी पिता नेतराम सनोडिया नेतराम सनोडिया संरक्षक सिद्धार्थ नाबालिग पिता
सनोडिया
नेतरामपितामंगलू
रामभरोस जोहरीकुर्मी
मंगलूपितागलझरकुर्मी
खुमानसिंह
म.प्र. भूमिस्वामी कुर्मी पता सिवनी नगर स्व. मंगलू सनोडिया जाति नेतराम, रामशीला, शिवशीला, मोहनी पिता
परमानंदकुर्मी
सीतारामसुनीलपिता
कुरमी राजकुमारपुत्र
राममरोसवगैरापिता जोहरीकुर्गी
सुखलाल
पिताधनाराग
सीतारामसुनीलपिता परमानंदकुर्मी
विनोदपिता
मंगलूपितागलझरकुर्मीनेतरागपितामंगलूकुर्मीविनोद
भूमिस्वामी पता सिवनी म.प्र . विजयकुमार पिता दयाराम चंचल पिता दयाशंकर सनोडिया जाति कुर्मी
सीताराम, सुनील पिता पता सा. देह भूमिस्वामी परमानंद कुर्मी जाति कुर्मी
राजकुमारपुत्र खुमानसिंहकुरमी
परमानंदकुर्मी
सीतारामसुनीलपितानिरपत
मंगलूपितागलझर कुर्मी
राजकुमारपुत्र खुमानसिंह
शिवकलीपत्नि
संतकुमारस्व. राजकुमार सीतारामसुनीलचंचलःपित्तादयाशंकर
शिवकली पत्नि उमराव
भूमिस्वामी
जाति कुर्मी पता सा. देह
0.01
75
14
पिताघडन
पितापरमानंद कुर्मी
शिवकलीपत्नि
खुमानसिंह लक्ष्मीबाईपत्नि
शकरपिता राधेश्याम
उमरावकुरमीउमरावकुरमी
भूमिस्वामी
जाति कुर्मी पता सा.देह
राजकुमार पुत्र खुमानसिंह
0.02
73/3
कृषि
भूमिस्वामी
73/1
15
0.04
कृषि
भूमिस्वामी
नेतरामपिता मंगलूकुर्मी
संतकुमारस्व
लक्ष्मीबाईपत्नि खुमानसिंहकुर्मी
राजकुमारपुत्र खुमानसिंहकुरमी
शिवकलीपत्निउमराव कुरमी
पिताघूड़न राजकुमार
लक्ष्मीबाई पत्नि
पता सा. देह भूमिस्वामी
खुमानसिंह जाति कुर्मी
16 82
0.14
कृषि
भूमिस्वामी
खुमानसिंहकुरमी राजकुमारपुत्र
धरमदेवीप० मोहनसिंहबागरी
शिवकलीपत्नि उमरावकुरमी
नेतरामपुत्र गुलाबचंद
धनश्यामपुत्र खुमानसिंह
राजकुमारपुत्र खुमानसिंहकुरमी
धरमदेवी५० मोहनसिंहबागरी
संतकुमारपिता
खुमा-सिंह
प्र. भूमिस्वामी जाति कुर्मी पता सिवनी म. पिता घूड़न उर्फ खुमानसिंह राजकुमार संतकुमार स्व.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
1028
17 72/1
0.08
भूमिस्वामी
बागरी पता सा.देह
धरमदेवी प० मोहनसिंह
कृषि
भूमिस्वामी
18 42/1
0.08
भूमिस्वामी
कृषि
शासकीय
शासकीय राजकुमारसंतकुमारस्व.
रास्ता
सीतरामपतिखेमकरण
रास्ता पिताघूड़न
म.प्र. भूमिस्वामी
ठाकुर पता सिवनी नगर
रामदास पिता छोटेलाल
29
19
0.07
भूमिस्वामी
कृषि शासकीय
राजकुमारपिता
खरगा
दीपक
वंदनाध०प०स्व०
कांतिबाईपतिस्व. भूपेन्द्र
रास्ता
ब्रम्हानसिंह
सचिनसिंहपिता
सुरेन्द्रसिंह
सा.देह भूमिस्वामी
रामपालसिंह चौहान पता
राजबहादूरसिंह पिता
42/6
20
0.08
कृषि
भूमिस्वामी
0.03
43
21
कृषि
भूमिस्वामी
आशाबाईपत्नि
मानसिंहपिता
प्रशांतराजेश पिताजयराम
राजबहादुरसिंहपिता
रामपालसिंहचौहान
सरूपचंद
राजकुमारपिताखरगा
चमरूबगैरापिता
कांतिबाईपतिस्व. भूपेन्द्र
योगित जयंत दोनो वंदना ध०प०स्व० दीपक ना० बा० पिता दीपक वली मां वंदना जाति बढई निवासी ग्राम भूमिस्वामी
धोबी जाति धोबी पता
अन्नुलाल पुत्र लालचंद
सा.देह भूमिस्वामी
44
0.01 22
अगवतप्रसादकुर्मी
धर्मेन्द्रपिता
वंदना६०प०स्व०
दीपक
यमरूबगैरापिता सरूपचंद
म.प्र.शासनचारागाह
धर्मेन्द्र पिता भगवतप्रसाद
भूमिस्वामी
जाति कुर्मी पता सा. देह
कृषि
भूमिस्वामी
0.02
45
0.03
46
23
कृषि
भूमिस्वामी
धर्मेन्द्रपिता भगवतप्रसादकुर्मी
अन्नुलालपुत्र लालचंदधोबी
वमरूबगैरापिता सरूपचंद
म.प्र.शासनचारागाह
भगवानदासकुर्मी
धर्मेन्द्रपिता
म.प्र.शासनचारागाह
गिरजेशपिता
सरूपचंद धमरूबगैरापिता
म.प्र.शासन वारागाह धर्मेन्द्रपिता भगवतप्रसादकुर्मीभगवतप्रसादकुर्मी
श्रीरामपिताबुद्ध
करमी
धमरूबगैरापिता सरूपचंद
भूमिस्वामी
पता सिवनी म.प्र.
भगवानदास जाति कुर्मी
गिरजेश पिता
24
41
0.15
कृषि
भूमिस्वामी
28/4
25
0.08
कृषि
भूमिस्वामी
भगवानदासकुर्मी
पत्निब्राम्हानसिंह
पतिभूपेन्द्र
आशाबाई
श्रीरामपिताबुद्धकुरमी
सा. देह भूमिस्वामी रूपचंद जाति कुर्मी पता सुदामा ना० बा०पि०पा० हरिनारायण दशोदा पूजा ध०प०स्व० राजेन्द्र विजय पिता सरूपचंद आशाबाई अर्जुनसिंह छोटीबाई इमरतीबाई रामदुलारी चमरू सेवकराम
सुन्दरलालशर्मा
भूमिस्वामी
श्रीराम पिता बुद्ध जाति
कुरमी निवासी ग्राम
28/3
26
0.10
भूमिस्वामी
कृषि
राधाबल्यपिता
शिवप्रसादपितागिरजेशपिता
मानसिंहपिताबुद्ध
कुरमी
चमरूबगैरापिताकांतिबाई
बुद्ध
पिताजयराम
भूमिस्वामी
मानसिंह पिता बुद्ध जाति
कुरमी निवासी ग्राम
राजबहादुरसिंहपिता
रामपालसिंहचौहानस्वरूपचंद
सनोडिया
प्रशातपिताराजेश
कुरमी
श्रीरामपिताबुद्ध
राजेश कुर्मी 1029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
27 30/2
कृषि
भूमिस्वामी
0.03 प्रशांत (ना.बा. ) पिता व पालक राजेश सनोडिया पिता जयराम सनोडिया जाति कुर्मी पता निवासी परतापुर भूमिस्वामी 28 30/3
0.04
कृषि
भूमिस्वामी
घनश्याम पिता रामचरन कुरमी निवासी ग्राम भूमिस्वामी 27
29
0.03 राजेश पिता जयराम कुर्मी निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कृषि
भूमिस्वामी
1.87
31
योगः-
kistanbylap
2012haltth1947
कुरमी Lakhla19bybltk&te
22212211211 Lyhsubllalked
सनोडिया
जयरामकुर्मीकुर्मी by102
th1947
Salebhaji
ballKH
elationDel lafruDin
10ye
म.प्र.शासन
म.प्र.शासन चारागाह
19bykillaal-B
Heribaathiy
1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है । !
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय/ बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । !
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना 'के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे ।
क्र. 945-जि.भू.अ.-2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 14 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-3 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा -11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-
1- ग्राम का नाम
:-गोरखपुरकला प.ह.नं.-26 जिला:-सिवनी
ब.नं.:-143
तहसीलः-सिवनी
2- रा.नि.मं.
:- बंड़ोल 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.47 हेक्टेयर सर्वेक्षण
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता क्रमांक
स. क्र.
उत्तर
अर्जनकेअधिन क्षेत्रफल(हे.मे.)
MORK12bh
looklikewellbi
6
3452
प्रदीप पिता
0.12
191
1
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र.शासन(पहाड)
रामकृपालसिंह जाति राजपूत पता सिवनी म.प्र . भूमिस्वामी
संरचना सीनाएं
वृक्ष
पूर्व पश्चिम
दक्षिण
प्लिंथ काएरिया
प्रगतिकिस्म
प्रकार
सख्या 12 13 14
10
1
म.प्र.शासन(घांस)
गुमनियाबाईपति सुखराम
प्रदीपपिता रामकृपालसिंह [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1030
195
0.01
अकृषि
भूमिस्वामी
म.प्र.शासन(पहाड) 2
प्रदीप पिता रामकृपालसिंह जाति राजपूत पता सिवन्नी म.प्र . भूमिस्वामी 199
0.20
3
कृषि
भूमिस्वामी
lakhbabewhybibliot
कागज, राजा, हंसा पिता रामभाहू जाति गौंड, रामबती, रेखसिंह पिता झाडूलाल, जाति गोंड, शशीबाई बेवा स्व. रामभाहू, श्यामबत्ती,श्यामलाल पितः झाडूलाल जति गाँड पता सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी 207
कृषि
Velbstelle
12/0le2010 भजनलालपिता
4
0.07 छुट्टूसिंह पिता तखतसिंह जाति राजपूत पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी 206
0.02
5
कृषि
चमर्रा पिता करना जाति गाँड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
helplete|
216
0.03
Webd
कृषि
म.प्र.शासन(कच्चा
चमर्रा पिता करना जाति गौंड पता सिवनी म.प्र . भूमिस्वामी 6
0.01
7 198
भूमिस्वामी
कृषि
करनसिंह पिता पिल्लूजाति गाँड पतासिवनी म.प्र. भूमिस्वामी, बेवा स्व. पिल्लू प्रानोबाई जाति गाँड पता सिवनी म.प्र.
कागज,राजा,हंसापिता
भूमिस्वामी 208
0.01 छदामी पिता पिल्लू जाति गौंड पतासिवनी म.प्र.
कृषि
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 8
0.47
8
योग
1 1
रूषमाबाईपत्नि बलधारी
प्रदीपपिता रामकृपालसिंह
म.प्र.शासन(पहाड)
1
1
1
म.प्र.शासन(पहाड)
छदामीपितापिल्लू
बदामीपितापिल्लू
1
म.प्र.शासन(कच्चा रास्ता)
छदामीपितापिल्लू
चमर्रापिताकरना
1
म.प्र.शासन (घांस)
(144) म.प्र.शासन
छुट्टूसिंहपिता तखतसिंह
म.प्र.शासन (कच्चारास्ता)
1
रास्ता)
गुमनियाबाईपति सुखराम
जयदीपसिंहबैस राजश्रीपति
प्रदीप,जयदीपसिंह बैसपिता रामकृपालसिंह
1
म.प्र.शासन(घांस)
म.प्र.शासन(पहाड)
प्रानोबाईबेवास्व.पिल्लू करनसिंहपितापिल्लू
राममाहू
1
तखतसिंह
छुट्टूसिंहपिता
कागज,राजा,
भजनलालपिता मूलचंदबगैरा
पिल्लूभूमिस्वामी छदामीपिता
Sleela110by1949
1 1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय /बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
4: अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे । 1031
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
क्र. 946- जि.भू.अ. - 2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी -3 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत , सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-
प.ह.नं.-37
ब.नं.:-271
:-झिलमिली
1- ग्राम का नाम
जिला:-सिवनी
तहसीलः- छपारा
:- छपारा
2- रा.नि.मं.
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल: -0.08 हेक्टेयर
संरचना
सीमाएं
वृक्ष
हितबद्ध
स. सर्वेक्षण
व्यक्ति का
क्रमांक
क्र.
नाम और
पश्चिम
प्लिंथ
उत्तर
पूर्व
दक्षिण
पता
प्रगतिकिस्म
काएरिया भूमिकाप्रकार Haylesekyare क्षेत्रफल(हे.मे.)
संख्या प्रकार
NOK102ballba
14
8 9 10 - 11 12 13
5
7
2
1
भूमिस्वामी
संदीपकुमार
कृषि 0.08
155/2
पुत्र
ओमशंकर
जाति बागरी
पता निवासी
1
1
ग्राम सिवनी
म.प्र.शासन(रास्ता)
म.प्र.
म.प्र.शासन(भू-जल)
भूमिस्वामी
Hellitelelifeblades10tobala
albalajistagelabellebysiziifole
0.08
1
योग
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय / बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1032
क्र. 947- जि.भू.अ.- 2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी -3 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है: -
ब.नं.:-522
प.ह.नं.-40
1- ग्राम का नाम
:-बिछुआ
जिला:-सिवनी
तहसीलः-छपारा
:- छपारा
2- रा.नि.मं.
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.18 हेक्टेयर
सीमाएं
सर्वेक्षण
वृक्ष संरचना स.
प्रकार
क्रमांक
क्र.
हितबद्ध व्यक्ति कानाम और पता
संख्या
पश्चिम
प्लिंथ
प्रगति किस्म
उत्तर दक्षिण
क्षेत्रफल(हे.मे.)
काएरिया अर्जनकेअधिन
1955162bthe
lookkeballot
9 10 11 12 13
8
2
58
गेन्दलाल,
0.10
1
यशंवतसिंह
बतीबाई,
कुदियाबाई पिता
1
भोजराज जाति
कृषि
Helbsteffe
कुम्हरावत पता
सा.देह भूमिस्वामी
कुम्हरावत
कुम्हरावत
YouwobileDhyshall
रास्ता
59/2
0.04
2
जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति
1
कुम्हरावत पता
सा.देह
रास्ता
कृषि
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
bbirgiteus
YUUAwiwithWhyAbileBiblewayablello
म.प्र.शासन
5944191bilkbhuripinbik19byabalelk
जाति Palagtisjus
0.04
59/1
1
1
म.प्र.शासन
म.प्र.शासन
जागेश्वरपितागेन्दलालपिताभोजराजम.प्र.शासन
बाबूलाल.जाति
रास्ता
नाला
polygee
म.प्र.शासन
वन
0.18
योग 3
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय / बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
4. अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे । 1033
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
क्र. 948- जि.भू.अ.- 2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, पेंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत डी-4 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-
प.ह.नं.-38
ब.नं.:- 417
:- बिहिरया
1- ग्राम का नाम
जिला:-सिवनी
तहसीलः-सिवनी
:- बंड़ोल
2- रा.नि.मं.
क्षेत्रफल:-0.28 हेक्टेयर
प्रस्तावित
3- अर्जन हेतु
संरचनाएं
वृक्ष
सीमाएं
भूमि
का
स्वामित्व का प्रकार
सर्वेक्षण संख्या
स. क्र. |
हितबद्ध व्यक्ति
का नाम और
पता
प्रकार
प्रकार
संख्या
पश्चिम किस्म
उत्तर दक्षिण
अर्जन का क्षेत्र. हेक्ट.
प्लिंथएरिया
में
12 13 14
10 11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.01
229
1
भूमिस्वामी कृषि
राजेन्दकी
राजाराम पुत्र मानसिंह बागरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी
LillaKe
0.27
2 228/2
कृषि
भूमिस्वामी
नाला भूमि
रामनाथसिंह कीभूमि
जनरलसिंह कीभूमि
म.प्र.शासन
lgeHillola
राजेन्द्र विजेन्द्र
पुत्रगण
रामनाथसिंह
बागरी निवासी
ग्राम भूमिस्वामी
1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय /बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4. अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1034
क्र. 949- जि.भू.अ.- 2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
32 अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत , सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-
प.ह.नं.-36
ब.नं.:-174
1- ग्राम का नाम
:-परासियाब
हे (14)
जिला:-सिवनी
तहसीलः-सिवनी
2- रा.नि.मं.
:- बंड़ोल
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.86 हेक्टेयर
संरचना
सीमाएं
हितबद्ध
वृक्ष
सर्वेक्षण
व्यक्ति का
स. क्र. क्रमांक
प्रकार
संख्या
पश्चिम
नाम और पता
दरी
प्लिंथ
beachlek
ANOOK108
1
काएरिया अर्जनकेअधिन क्षेत्रफल(हे.मे.)
6
78
9 10 11 12 13 14 Neek144iljlban
45
2
211/3/1
0.20
1
जेहरू , नेहरू , चंद्रमोहन,पिता
विर
भोलू
त्रालय
1-1113 सकरवती, मान
भूमिसुन्नो
शहावती पुत्री
कृषि
भूमिस्वामी
भोलू चमरी
पत्निभोलू
जाति बंजारा पता सिवनी
म.प्र
कार्यपालनयंत्रीपेंचव्यपवर्तनपरियोजनानहर
कार्यपालनयंत्रीपेंचव्यपवर्तनपरियोजनानहर
कोधीराधेलालबगैरापिताअवधसिंह
Helathbalate19thystates
भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
12/1
2
0.08
भूमिस्वामी
कृषि
प्रमीलाबाई बेबा ओतंम अजय , विजय, मुकेश , अनीता पिता ओतंम जाति बंजारा , राजवती कलाबती पुत्री ताराचंद जाति बंजारा पता सा.देह भूमिस्वामी विरेन्द्रसिंहपितानकुलसिंहधुर्वे 12/2
क्रोधी
0.11
3
राधेलाल
श्रीकांत
टकेवर
1035 असरलालपिताकुंवरसिंह
कोधीराधेलालबगैरापिताअवधसिंह
म.प्रशासन (चारागाह)
किशनलाल
पिता
मिलदे कान्ती
जानकी पिता
कृषि
भूमिस्वामी
अवधसिंह
सोनकी ध.प.
संतो संतरी
अवधसिंह
स्व. अवधसिंह
पिता
ताराचंद
जाति बंजारा
पता सा.देह
गोपालसिंहपितासुखचैनसिंहभूमिस्वामी प्रमीलाबाईबेबाओतंमअजय,बगैरापुत्रपुत्रीताराचंद
जेहरू,नेहरू,बगैराजातिबंजारा WebsiteSaleWhybabbit
भूमिस्वामी
8/2
0.12
4
कृषि
भूमिस्वामी
विरेन्द्रसिंहपिता नकुलसिंहधुर्वे
दफेलालपिता मग्गालालभूमिस्वामी
कोधीराधेलालबगैरा पिताअवधसिंह
गोपालसिंह
पिता सुखचैन
जाति गौंड
पता निवासी
ग्राम
भूमिस्वामी
21/6
0.11
5
रामकली पिता
कृषि
Heledthe
मेहतर पिता अमरसिंह रमेशचंद सम्मूजाति गाँड पता सा.
सुमतियापिताअमरसिंह जातिगौंडपतानिवासी ग्रामभूमिस्वामी
देह भूमिस्वामी
म.प्रशासन रम्मूसम्मूरामसखीसखिया(चारागाह) Boltbinaprofil sileAbook10
21/1
(911NNA)LAAKH
(SllNa)-AllaKh
मेहतर पिता
0.02
6
अमरसिंह
रमेशचंद
रामकली पिता
कृषि
भूमिस्वामी
सम्मूजाति
गौड पता सा.
देह भूमिस्वामी
thebtelelookfallenkota जमनाबगैराजोजेझीनो भूमिस्वामी
whwiwiththepeaco Website Healtyinteylan
म.प्रशासन (चारागाह) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1036
21/7
7
ما
कृषि
भूमिस्वामी
बगैरा TARODELBPARO
सुकरतीध.प.स्व.सुकलू बगैरा
HubWIDING मोहनलालपिता
बगैरापितासम्मू aliyahle19byapate
0.01 सुमतिया पिता अमरसिंह जाति गौंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
21/5
8
0.07
भूमिस्वामी
कृषि
सुमतलालपिताअमरसिंह aggahte19bythe
सुकरती ध.प. स्व. सुकलू रम्मू सम्मू रामसखी सखिया पिता सुकलू जाति गौंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
Bebehas19bywiwbthe
म.प्रशासन (चारागाह)
21/4
9
0.06
भूमिस्वामी
कृषि
सकरबर्तीपुत्रीसमरलाल yahtebyhigh
सुमतलाल पिता अमरसिंह जाति गौंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
म.प्रशासन (चारागाह)
RRRRRRRRRRRRRRRR
21/2
10
0.08
1 कृषि
भूमिस्वामी
सुमतलालपिता अमरसिंह
मेहतरपिता अमरसिंह
सकरबती पुत्री समरलाल पता परासिया सिवनी भूमिस्वामी
अमरसिंह blapate म.प्रशासन (चारागाह)
0.86
योग 10
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।;
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय /बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे । 1037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
क्र. 950- जि.भू.अ.- 2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, पेंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सिवनी शाखा नहर की माईनर नंबर 22 के विस्तार हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-
ब.नं.:-167
प.ह.नं.-128
1- ग्राम का नाम
:-चांवड़ी
2027
जिला:-सिवनी
तहसीलः-सिवनी
:-सिवनी भाग-1
2- रा.नि.मं.
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.16 हेक्टेयर
संरचनाएं
सीमाएं
वृक्ष
भूमि का
स्वामित्व का प्रकार
सर्वेक्षण संख्या
स. क्र.
हितबद्ध व्यक्ति
का नाम और
पता
प्रकार
पश्चिम
प्रकार
संख्या
उत्तर
किस्म
दक्षिण
अर्जन का क्षेत्र. हेक्ट. में
प्लिंथएरिया
12 13 14
10 11
8
9
6
7
4
2
3
5
1
40
1
0.14
कृषि
भूमिस्वामी
भूमि 29ANA
रविन्द्रकुमार कीभूमि
1923-312 ग्रामपिड़रई
भूमि 14221/ja
दुर्गाप्रसाद पिता पचकौड़ी लाल बेलवंशी कतिया निवासी पिड़रई भूमिस्वामी
2
0.02
कृषि
39 भूमिस्वामी
भूमि
0.
शासकीयनाला
दुर्गाप्रसादकीभूमि
192NHR5-oja
tyle142BARJAS
राजेन्द्र ना.बा. पिता दुर्गाप्रसाद बली दादा भरतलाल व. महगू कतिया निवासी पिड़रई भूमिस्वामी
2
0.16
योग
1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय / बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4. अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1038
क्र. 951- जि.भू.अ.- 2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, पेंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सिवनी शाखा नहर की माईनर नंबर 19 के विस्तार हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः-
प.ह.नं.- 114
ब.नं.:-532
1- ग्राम का नाम
:-लखनवाड़ा
जिला:-सिवनी
तहसीलः-सिवनी
:- सिवनी भाग-1
2- रा.नि.मं.
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफलः-0.15 हेक्टेयर
वृक्ष संरचनाएं
सीमाएं
भूमि अर्जन हितबद्ध व्यक्ति का
नाम और पता
सर्वेक्षण संख्या
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
प्रकार
प्रकार
उत्तर
पश्चम किस्म
दक्षिण पूर्व
प्लिंथएरिया का का क्षेत्र. हेक्ट. में
10
1211
13 14
6
7
9
8
4
5
1
2
3
443/2
1
0.03
भूमिस्वामी कृषि
भूमि
बैनबाईकी
विनीतावगै.
scptible
साधना ध.प.स्व.
संतोषकुमार सोनल
मोनल पिता संतोष
बरई निवासी ग्राम
भूमिस्वामी
19214/02/18|
396
2
0.12
कृषि
भूमिस्वामी
रास्ता
म.प्र.शासन
भूमि
भूमि
बैनबाई पत्नि स्व.
सुमरनसिंह राकेश
राजेश संतोष
संजीव पिता
मोहनसिंहकी 142244-2113
telelgeletalbe
सुमरनसिह निवासी
ग्राम भूमिस्वामी
1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय /बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4. अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे । 1039
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
क्र. 952- जि.मू.अ.-2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि , इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-3 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-
प.ह.नं.-32
ब.नं.:-127
:-गरठिया
1- ग्राम का नाम
जिला:-सिवनी
तहसीलः-सिवनी
:- बंड़ोल
2- रा.नि.मं.
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.77 हेक्टेयर
संरचना
वृक्ष
सीमाएं
सर्वेक्षण
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
कमांक
स. क्र.
पश्चिम
कुर्सी
उत्तर दक्षिण
ANOOK19818
काएरिया
प्रगतिकिस्म
Lallesebhole क्षेत्रफल(हे.मे.)
संख्या
का Nok102blbt
प्रकार 1213 14
10
5
3
107/5/1
1
अनुराग साहू
0.03
कृषि
भूमिस्वामी
सुनीलकुमारपिता
सुगमचंद,बगैरा
अनुरागसाहूपिता
नहर
पिता उदयसाहू जाति तेली पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
LALUEKH
leteraaghpehta
SIABBA
kpkkkolhich
(रास्ता)
107/3/1
2
0.06
1 कृषि
भूमिस्वामी
अनिलकुमारपिता
कार्यपालनयंत्रीपेंच
भूमिस्वामी
सुनीलकुमार पिता सुगमचंद, ओमवतीबाई पत्नि सुगमचंद जाति मेहरा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी सुगमचंद
बगैराजातिब्राम्हण
म.प्रशासन
19414olaghpehre
blakiarakkhDipika
(रास्ता) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
1040
105
3
0.17
भूमिस्वामी
कृषि
गलीराम,बगैरापितागुलाबसिंह,भूमिस्वामी,
भूमिस्वामी सिवनीम.प्र. ब्राम्हण पता मथराप्रसाद जाति रामाबाई पुत्री मथराप्रसाद श्यामाबाई पुत्री मथराप्रसाद, श्रीकांत पुत्र मथराप्रसाद, रमाकांत पुत्र 55
4
0.07
खेमकरन पिता बुद्धीलाल, गलीराम, होरीलाल,
नुखिया पत्नि गुलाबसिंह,
नारायण बुढवानी,
कृषि
रामकली पत्नि भगिताभूमिस्वामी
मूरतपितापंचमलालभूमिस्वामी
नागपुर जाति धोबी भूमिस्वामी पत्नि नरेश लखनादौन केता दुल्लूनि. पुन्नू भूमिस्वामी, 56/1
5
0.10 सम्पत पुत्र His म.प्र. भूमिस्वामी गौंड पता सिवनी दुलीचंद जाति
गुल
कृषि
नाक
भागभूमिस्वामी
पुन्न
दुल्लू 59/4
6
2.10
कृषि
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी सिवनी म.प्र . वनी नंदकिशोर पिता 0.17 अशोक पिता भुवनलाल पता भुवनलाल 58
7
0.05
भूमिस्वामी
कृषि
गंगिया पत्नि भूमिस्वामी सिवनी म.प्र. पता गरठिया छत्ते जाति नाई
[ भाग 1 कौडीलालबगैरापितागलझरिया
म.प्रशासन (रास्ता)
म.प्रशासन (चारागाह)
रमाकांतपुत्रमथराप्रसाद,बगैराभूमिस्वामी
सम्पतपुत्रदुलीचंदजातिगाँडपतासिवनीम.प्र. मूमिस्वामी
म.प्रशासन (रास्ता)
रमाकांतपुत्रमथराप्रसाद,बगैराजातिब्राम्हण भूमिस्वामी
गलीराम,बगैरापितागुलाबसिंह,नुखियापत्नि नारायणबुढवानी,रामकलीपत्निपुन्नूभूमिस्वामी,
रम्पतपुत्रदुलीचंदजातिगौंडपतासिवनीम.प्र. भूमिस्वामी
म.प्रशासन(चारागाह)
परता
गंगियापत्निछत्ते भूमिस्वामी
नर्मदापत्निराखोराम, रविन्द्रबगैरापिता राखोरामभूमिस्वामी
म.प्रशासन (चारागाह)
म.प्रशासन (चारागाह)
1 1
मघरसिहपिता हरिसिंह भूमिस्वामी
दयारामपुत्रछत्ते भूमिस्वामी
दयारामपुत्रछत्ते भूमिस्वामी
अशोकनंदकिशोर पिताभुवनलाल 1041
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
59/5
8
0.06 दयाराम पुत्र छत्ते जाति नाई सिवनी म.प्र . भूमिस्वामी
कृषि
भूमिस्वामी
71
0.01
9
कृषि
भूमिस्वामी
शांन्तीबाई पत्नि मानसिंह जाति नाई सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
0.03
70/2
10
कृषि
भूमिस्वामी
मनसुख पुत्र दीपचंद जाति बागरी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी 61
11
0.02
कृषि
भूमिस्वामी
मघसिंह पुत्र हरिसिंह पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
0.77
योग
गंगियापत्निछत्तेभूमिस्वामी
10thlaughtsolate Websitewwebfe
म.प्रशासन (चारागाह)
श्यामसिंहबगैरा पितामानसिंह अमिस्वामी
पिताभुवनलाल भूमिस्वामी
म.प्रशासन (चारागाह)
म.प्रशासन (चारागाह)
(चारागाह) bhallaKeflagolatecollateby
पितामानसिंह lackstatithi
bhallaKe (Sllelala)
मनसुखलाल भूमिस्वामी Raynably
म.प्रशासन (चारागाह)
1 भूमिस्वामी wakiHANERA पिताभुवनलाल lagegatesellite
राखोरामभूमिस्वामी belalbalaLigh12t waslateleSola
(चारागाह) LallaKh
1
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभांग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय /बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4. अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राहुल हरिदास फटिंग , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1042
कार्यालय , कलेक्टर , जिला होशंगाबाद , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग रा.प्र.क्र. 0002-अ-82-2020-21- बोरतलाई
घोषणा होशंगाबाद, दिनांक 9 फरवरी 2022
(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पवारखेडा स्टेशन से जुझारपुर स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिए निजी भूमि का अर्जन होनें से आवश्यक वर्णित भूमि जसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची सूची क्रमांक-1
तहसील इटारसी ग्राम बोरतलाई
विदरण
क्र०
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है ।
निजी भूमि पदारखेडा स्टेशन से जुझारपुर स्टेशन तक रेल लाईन परियोजना हेतु
जिला होशंगाबाद
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हिक्टर में)
अर्जित रकबा
कुल रकबा
0.397
0.397
अनुसूची क्रमांक-2
क्रमांक
खसरा क्रमांक कृषक का नाम व पिता/पति का नाम
2
1
312/1 1 यश पिता अजय कुमार, आशा पत्नि अजय कुमार
313/1 2
कुमार अजय कुमार पिता प्रदीप
योग
अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में
6
4
5
0.276
0.276
निरंक
0.121
0.121
निरंक
0.397
0.397
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1043
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
कटनी, दिनांक 21 जनवरी 2022 पत्र.क्र. 601- प्रवा.- भू-अर्जन-2022
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद -1 में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद-2 में उल्लेखित भूमियों कां सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन...
कटनी
क- जिला
विजयराघवगढ़
तहसील
ख- :
कुटेश्वर
ग- ग्राम
31.67 हेक्टेयर
घ- क्षेत्रफल लगभग :
खसरा नं.
स.क्र.
खसरा नं.
स.क्र.
स.क्र.
प्रभावित रकवा हेक्टेयर में
खसरा नं.
प्रभावित रकवा हेक्टेयर में
प्रभावित हेक्टेयर में
0.04
368
39-
20--
0.03
215/1
165.1
1-
0.02
40-
369/1
21-
0.77
215/2
168
2-
0.03
41- 370/1
22- 215/3
3- 172/1
0.09
42- 370/2
23-
0.12
215/4
4- 172/2
43- 370/3
24- 215/5
5- 172/3
44- 370/4
0.26
216
25-
0.45
6- 190/1
0.16
371
0.52
45-
26-
0.06
217/1
7- 196/1
0.30
452
46-
0.09
27-
0.12
219/1
8- 197/1
0.13
454
47--
0.09
28-
0.23
219/2
9- 201/1
0.15
48-
459
0.08
29-
0.06
219/3
10- 202/1
0.12
49-
0.15
220
460/1
30-
11- 202/2
0.12
50-
0.42
460/2
222/1
31-
0.03
204
12-
0.13
51- 460/3
32-
0.46
0.04
223/1
210
13-
0.05
52-
0.21
461/1
226
33-
0.28
14- 173
0.03
53-
0.77
463/1
34- 231/1
0.16
180
15--
0.07
54-
0.13
464/1
35-
0.14
238/1
181
16-
0.05
55-
0.20
461/2
357
36-
0.56
183
17-
0.03
56-
0.06
463/3
358
0.22
37-
184
18-
0.07
57-
0.06
366
464/3
38-
0.24
19-214/ 1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
1044
7
खसरा नं.
स.क्र .
खसरा नं.
स.क्र .
खसरा नं .
स.क्र.
प्रभावित स्कुँवा हैक्टेयर में
2
प्रभावित रकवा हेक्टेयर में
प्रभावित संकवा हेक्टेयर में
126
0.56
564/1
483
92
58- 461/3 0.03
0.095
484
0.46
93
127 564/2
59-
0.03
463/4
128
0.92
564/3
94 485/1
0.07
60- 464/4
365/1
0.93 129
485/2
95
61-
0.03
461/4
0.28
130
0.92
96
365/5
0.03
485/3
62- 463/5
131
0.87
365/3
97 485/4
0.07
63- 464/5
132
0.10
486
365/4
98
64--
0.10
461/5
133
0.06
99
566/1
489/1
65- 463/7
134
0.22
100
566/2
0.03
489/2
66- 461/6
0.06
135.. 566/3
1.01
67-
0.03
489/3
463/6
136'! 566/4
489/4
102
0.05
68- 461/7
0.43
137
103
566/5
$0.04
463/8
69-
498/1
0.07
1:04 498/3
70-
0.04
138 566/6
461/8
0.25 139
105
500
0.10
563/1
71-- 463/9
1 0.03
584
0.14
140
0.09
501/1
72.--
0.03 106
461/9
0.27
585
141
0.08
107 501/2
0.03
/10
73-463
0.0分
142
0.08
586
108 501/3
0.03
74- 463/2
587
0.08
143
0.30
109 501/4
0.07
75- 464/2
144
0:09
110 501/5
0.24
588/1
76-- 465/
0.09
146
111
466
0.05
77-
588/2
501/6
0.16
502
146.
112
0.34
588/3
78- 467
0.18
0.36
147
113 508/1
0.34
468
588/4
79-
148
0:38
506
114
588/5
0.09
80- 469/1
149
115
0:15
507/1
0:08
588/6
81-469/2
0.15
150
82 470
597/1
116.507/2
0.60
015
117
151
567/3
83- 471
1.76
597/2
0.04
0.54
152
508
"473
118
0.25
597/3
84-
T
0.65
509
119
0.14
153
85- 474
597/4
154
120
: 0.25
510
0.23
613/2
86-- 475
0.35
121
0:23 155
511
477
613/3
87-
0.59
ド
0.02
512/1 0:20 156 627/1
122
0.12
479
88-
51272
123
157
0.21
0.12
631/1
0.14
480
89-
124
0.40
632/1
0.48
90- 481
158
514/1
519
0.41
159
125
1.03
482
91-
632/2 1045
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
खसरा नं.
स.क्र.
प्रभावित रकवा हेक्टेयर में
0.12 160
632/3
161
632/4
0.04 162
640/1
163
640/2
14 164
644/1
A
165
782/1
0.03 166
782/2
167
782/3
0.04
783
168
169
784/1
170
784/2
*0.16 17.1
784/3
172
784/4
173
784/5
0.02
785
174
796
0.06 175
0.06 176
799/1
0.03 177
7.99/2
0.03 178
799/3
0.06
800
179
0.04
802
180
0.07
803
181
0.03
804.
182
0.04 183
805/1
184
805/2
0.04
808
185
खसरा नं.
स.क्र.
प्रभावित रकवा हेक्टेयर में, 186
811/1
1.16 187
811/2
811/3
188
811/4
189
190
816/1
0.04 191
16/2
192
816/3
193
816/4
0.03 820
194
0.24 195
908/1
908/2
196
0.05 909
197
0.06 198
910 .
0.05 9.12.
199
1030
0.09 200
0.07 1032/1
201
0.19 1035
202
0.04 1037/1
203
0.07 1038/1
204
205
1039/1
0.20 206
1039./2
207
1039/3
31.67 हे.
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1046
पत्र.क्र. 603- प्रवा.-भू-अर्जन-2022
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद -1 में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद-2 में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः-
अनुसूची
भूमि का वर्णन-
कटनी
जिला
क-
विजयराघवगढ़
तहसील
ख-
उबरा
ग- ग्राम
66.77 हेक्टेयर
क्षेत्रफल लगभग
घ-
खसरा नं.
स.क्र.
खसरा . नं.
खसरा नं.
स.क्र .
प्रभावित रकवा हेक्टेयर में
स. क्र.
प्रभावित रकवा हेक्टेयर में
प्रभावित रकवा हेक्टेयर में
0.06
0.02
39- 187/1
201/1
0.05 20-
1- 219/1
0.17
40-
0.39
21-
186/2
0.01
199/1
2- 217/6
0.17
0.10
41-
22-
186/3
0.01
196/1
3- 217/9
0.01
0.22
42-
23-
181/7
0.02
197/1
4- 217/12
0.60
239
43-
1.41
24-
0.45
195/1
5- 207/7
0.42
240
0.20
44-
25-
0.19
192/2
6- 200/1
3.04
246
0.19
45-
26-
0.30
193/1
7- 200/4
46-
1.55
703
0.92
27-
0.20
184/1
8- 200/6
0.16
47-
0.79
28-
1.23
159/1
189/1
9- 200/8
0.60
48-
8.53
173
29-
0.41
159/2
10- 202/2
0.20
160
0.43
49-
30-
0.74
175/1
11- 206/1
0.10
50-
2.00
31- 657
163/1
0.19
12- 200/3
0.44
51-
0.60
32-
0.30
163/6
13-
169/2
200/5
1.07
52-
0.70
33-
0.20
163/10
177/1
14- 200/7
0.06
53-
0.29
171/1
34-
1.23
15-
169/3
200/9
2.11
0.15
54- 163/2
35-
0.41
177/3
16- 202/5
0.10
55-
0.07
36-
163/3
0.74
10/3
17- 206/3
0.44
56-
37-
0.02
0.94
163/7
204
18-
181/1
57-
1.07
0.11
0,65
38- 186/1
163/11
19- 202/1 1047
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
खसरा नं.
क्र.
खसरा नं.
खसरा नं.
स.क्र.
स.क्र.
प्रभावित रकवा हेक्टेयर में
प्रभावित रकवा हेक्टेयर में
प्रभावित रकवा हेक्टेयर में
0.12
98
0.01
125/1
78-
0.10
181/7
58- 163/4
0.60
99
0.13
128/1
110
79-
0.44
59- 163/8
0.29
100 131/1
0.10
111/2
80-
1.08
60-163
/12
0.17
132/1
0.10101
0.10 81-111/ 1
61- 163/5
0.45
102
0.24
138/1
82-
0.44
114/1
62- 163/9
0.20
103
0.12
141/1
83-
1.08
115/1
/13
63-163
0.25
104 142/1
84-
0.13
0.24
116/1
64- 169/1
0.23
0.23
105 143/1
0.52
85- 117/1
65-1832/ 1
1.00
106
1.00
144/1
86-
1.54
120/1
66-1832/ 5
0.29
107
0.10
47/2
87- 121/2
0.50
67-1832/ 2
0.25
14
108
0.14
88-
1.50
121/3
68-1832/ 6
0.23
109 107/1
0.24
89-
0.50
130/1
69-1832/ 3
0.24
110
0.14
704/1
90-
1.50
121/5
70-1832/ 7
111 704/2
0.24
91-
0.50
130/2
71-1832/4
0.20
158
112
0.15
92 121/1
1.55
72-1832/ 8
0.15
113
0.04
84/2
93
3.50
123/1
73- 172/1
0.17
114
94
186/4
5.00
123/3
74- 172/2
0.40
115 235/2
95 126/1
75-
0.01181/3
1.23
0.20
116 235/3
96
0.02
126/2
76- 181/1
66.77 हे .
योग:-
97
0.01
127/1
77- 181/2
प्रियंक मिश्रा. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1048
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
बैतूल , दिनांक 9 फरवरी 2022 क्रमांक 1 अ 82 वर्ष 21-22 / बोरीकास-1200
घोषणा
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
सार्वजनिक प्रजनन का वर्णनिपनापुर-1139 तहसील नगर/ ग्राम
जिला
अर्जन का रकबा हे०
में
5
4
3
2
1
36मकान
बैतूल
मेंढा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में आने से ।
बोरीकास (डोलियामऊ)
बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
ख. नं.
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
मकानों का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
मकानों की संख्या
5
4
3
2
1
1
101.50
24
1 मोहरी व० सकलू
1
24
31.75
88.20
1
24
2
31.75
1
24
भूते जौजे जौहरी
1
15.12
24
3 ढीमरा व ० भादू
1
74.10
24
4 बिसराम व ० रंजी
1
53.25
24
5 इमरत व ० केशर
85.49
1
24
6
30.60 चन्दू व० गोरे
1
24
59.76
1
$24
रामकिशोर व० छोटेलाल
7
20.75
24
1
115.64
1
24
8
1
20.58 श्यामलाल व० अजोब
24 1049
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
रामलाल व० अजोब 9
मोग्या व० पोलजी
10
11 बिरजू व० मोग्या
मोहन व० पोलजी
12
मुंशी व० साहबू
13
साहबू व० पोलजी
14
साहबलाल व० पोलजी
15
पांड्या व० पोलजी
16
चन्दर व ० पांड्या
17
रन्नो व० पांड्या
18
ईश्वर व० पांड्या
19
गोंदू व० तेजी
20
दल्लू व० नन्हे
21
द्रोपदी जौजे नन्दू
22
योग
57.60
1
24
191.88
1
24
15.40
1
24
100.75
1
24
19.52
1
24
14.50
1
24
43.43
1
24
12.00
1
24
74.10
1
24
102.60
1
24
26.00
1
24
61.18
1
24
3.25
1
24
5.76
1
24
80.30
1
24
61.18
1
24
61.18
1
24
61.18
1
24
112.20
1
24
12.00
1
24
78.20
1
24
28.00
1
24
31.27
1
24
36
1
(2) चूंकि मेंढा मध्यम परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों के मकानों का अर्जन प्रस्तावित है, जिससे 22 हितग्राही तथा उसमें सम्मिलित परिवारों का विस्थापन हो रहा है । धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार मूल प्रकरण मे पृथक से प्रकाशित किया जा चुका है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । क्रमांक 5 अ 82-21-22 / हाथीडींगर -1135
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1050
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
तहसील नगर / ग्राम
जिला
अर्जन हेतु कुल रकबा हे० में
4
3
2
1
2.059
हाथीडींगर
बैतूल
बैतूल (म०प्र०)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
मध्यम
घोघरी परियोजना हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2
1
1
राजेराम , पारधी, तेजी पिता गंजन जाति गोंड सा ० देह भूमि स्वामी
2
ख. नं.
अर्जनका रकबा हे ० में
कुल रकबा हे ० में
5 3
4
53
1.303
1.303
2.770
0.230 श्यामराव , रामराव , पुत्र मुंशी, फुल्लो पुत्री मुंशी, गोधु पुत्र 49/2 चैतु मुंशा, रूना पुत्री चैतू कमलती पुत्री मिश्री, यशवंत पुत्र कमलेश सा ० देह भूमि स्वामी
3 रामू पिता सोमा जाति गोड भूमि स्वामी सा० देह 4 रामू पिता सीमा जाति गोंड भूमि स्वामी सा० देह 5
जंगू , रंगलाल, जंगली, पिता मंजू रमला पुत्री मंजू गुलाबराव पुत्र नागो जाति गोंड सा ० देह भूमि स्वामी
6 मिल्ला, सायबू, सरजेराव पिता रंजू जाति गोंड भूमि स्वामी
7 राजेराम , पारधी, तेजी पिता गंजन जाति गोंड भूमि स्वामी
योग
1.822
0.096 48/2
0.809
0.094 51
0.030
2.847
49/1
0.206
2.310
47
0.100
1.045
42
2.059
12.906
7
1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि ० (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है । धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैसदेही के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 1051
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
क्रमांक 6 अ 82-21-22/ टिपनापुर-1139
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में , वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)
नगर / ग्राम
तहसील
जिला
अर्जन हेतु कुल रकबा हे० में
4
3
2
1
2.133
टिपनापुर
आठनेर
बैतूल (म०प्र०)
अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के प्राधिकृत अधिकारी
6
5
घोघरी मध्यम परियोजना हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
हितग्राही का नाम क्र.
2
1
1
घुडू पिता अमरसिंग वनाधिकार पट्टे धारक निवासी टिपनापुर
2
छोटेलाल पिता मंगल वनाधिकार पट्टे धारक निवासी टिपनापुर
3 झिंगर पिता अन्नू भूमि स्वामी निवासी टिपनापुर योग
ख. नं.
अर्जन का रकबा हे० में
कुल रकबा हे० में
5
4
3
1.093
1.093
112
0.810
0.810
112
0.230
2,023
110(S)
2.133
3:926
02
1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है । धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैसदेही के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4-
समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1052
क्रमांक 4 अ 82-21-22 / सिंगारचावड़ी-1452 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6 ) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
तहसील नगर/ ग्राम
जिला
अर्जन हेतु कुल रकबा हे० में
3
4 2
1
भीमपुर सिंगारचावड़ी 14.285 बैतूल (म०प्र०)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
सावन्या कोल लघु जलाशय हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2
1
1 संतोष पिता छोटे जाति गौला. सा. देह. भूमिस्वामी
2 रामपाल पिता छोटे जाति गौली सा. देह भूमिस्वामी
3 लखन पिता छोटे जाति गौली सा. देह भूमिस्वामी
4
बंटीलाल, अशोक , बलराम, अभिषेक व. गुड़द्याल जाति गोली सा.. देह. भूमिस्वामी 5
बिसराम पिता वाहीयात जाति गोंड सो. देह. भूमिस्वामी
6 सनान पिता माडू जाति गोड सा. देह. भूमिस्वामी
ख. नं.
अर्जनका रकबा हे ० में
कुल रकबा हे० में
4
5 3
1.091
1.591
59/4
1.450
1.592
59/1
1.861
2.024
59/3
1.513
1.513
57/1
0.376
56
0.296
0.202
0.413
55 1053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
0.065
0.526
31/1
7
राजेन्द्रसिंह , अर्जुनसिंह प्रेमसिंह श्यामसिंह मन्नूसिंह व. बाबूसिंह बतसिया बेवा बाबूसिंह जाति ठाकूर पता सा. चिचोंली भूमि स्वामि
0.372
0.372
31/2/2
0.287 0.040
37
8 गुलबिया पिता फागू जाति गोड सा. देह. भूमिस्वामी
0.635
0.635
58
0.020 0.020
35
0.623
30
0.040 9 सम्मर पिता टुकाली जाति गोंड सा. देह. भूमिस्वामी
0.016
0.081
8
सम्मल पिता पाण्डू जाति गोड सा. देह. भूमिस्वामि
10
0.057
0.057
33/1
11 मुन्ना पिता झलकू जाति गोंड सा. देह. भूमिस्वामी
0.047
0.047
34/3
0.008 0.008
33/2
12
0.012 0.012
34/4
भारत, सम्मू ,मुन्ना व. चुन्नी जाति गोंड सा. देह. भूमिस्वामी
0.409 0.289
52
13
हरकचंद, नेकराम, लक्ष्मण व. बारीक जाति गौली सा. देह. भूमिस्वामी
0.350
0.366
51/5
भारत व . चुब्बी जाति गांड सा.देह भूमिस्वामी
14
0.351
0.367
51/6
15 सम्मू व. चुब्बी जाति गोंड सा. देह. भूमिस्वामी
0.367 0.351
51/7
16 मुन्ना व . चुब्बी जाति गांड सा. देह. भमिस्वामी
1.100
1.150
51/4
मंगू व . सूरका जाति गांड सा. देह. भूमिस्वामी
17
1.176
1.176
51/3
18
बाला, बालकराम व. भंगी झनको बुको मुन्नी व. भंगी जाति ग्ांड सा. देह. भूमिस्वामी
1.175
1.175
51/2
19
धन्नू, हन्नू, नजरसा, जूगन व० रंगू, फूसली बे. रंगू, मंतो पिता फगन जाति गोंड सा. देह. भूमिस्वामी
1.768
1.768
51/1
20 बारीक व. सूरका जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी
14.285
16.955
25
योग
1- चूंकि सावन्या कोल लघु जलाशय (नहर रहित ) हेतु हितबद्ध व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा ) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है । धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैसदेही के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
अमनबीर सिंह बैस , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1054
कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 10 फरवरी 2022 क्र. क्यू- 20-21 - भू- अर्जन-2021 .
अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील- कुरवाई जिला विदिशा के ग्राम देवली के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची
कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम- देवली
जिला -विदिशा तहसील-कुरवाई
सर्वे नंबर
क्र. नाम कृषक/पिता का नाम / जाति/ ग्राम
कुल अर्जित रकवा (हे.में)
भूमि का कुल रकवा (हे.में)
4
5
3
2
1
0.187
0.627
67/5
1 मों. शमीमखों पुत्र अमीनखाँ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 1.12
0.073
0.073
68
2 मों. शमीमखॉ पुत्र अमीनखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भमिस्वामी भू राजस्व शा.नं.63/1 मि.
0.110
0.178
69
3 मुस्ताकखों पुत्र अमीनखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी मेहराजखॉ पुत्र अमीनखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी शमीमखों पुत्र अमीनखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी वकीलखॉ पुत्र अमीनखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी खलीलखों उर्फ राजूखाँ पुत्र अमीन खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 1.34
4
0.345
0.345
63/1
मो. शमीमखाँ पुत्र अमीनखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू राजस्व वि.मु. 2.44
0.140
1.045
63/2/1
5 जाविद खां पुत्र अब्दुल रहमानखां जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.125
1.154
61/1
6 इस्माईलखों पुत्र बख्त्यारखॉ जाति मुसलमानपता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 2.37
1.991
1.000
61/2
7 मुस्ताकखों पुत्र अमीनखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी मेहराजखॉ पुत्र अमीनखाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी शमीमखॉ पुत्र अमीनखाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी वकीलखॉ पुत्र अमीनखाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी खलीलखों उर्फ राजूखाँ पुत्र अमीन खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 1.34
0.680
1.431
34/1/1
8 अब्दुल रहमान खॉ पुत्र मुंशीखाँ, जाति मुसलमान, निवासी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग, भूमि स्वामी
0.070
0.418
34/1/2/1
9 रियासउद्दीन खॉ पुत्र इब्राहिमखॉ जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा. शा. ०
0.980
1.267
34/3/2
10 कमरूद्दीन खां पुत्र मुंशी खां जाति मुसलमान
0.100
0.639
34/2/1
11 कमरूद्दीन खां पुत्र मुंशी खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 29/1 1055
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
क्र. नाम कृषक / पिता का नाम/ जाति / ग्राम 1
12
2 कमरूद्दीन खां पुत्र मुंशी खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.वि.मु .5.97 13 उमेरखों पुत्र रियाजखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.वि.मु. 12.00 14 अजीमखां पुत्र सूवे खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूराजस्व 10.54 15 शाहिद खां पुत्र सुबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा. शा.न. शा.न.6/1 16 अजीमखाँ पुत्र सूबेखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी शहीदखॉ पुत्र सूबेखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व वि.मु.0.95 17 अजीमखॉ पुत्र सूबेखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी शहीदखॉ पुत्र सूबेखॉ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व वि.मु.0.95 18 खलीलखाँ पुत्र कमरूद्दीनखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 1.00 19 बद्धखाँ पुत्र मुख्त्यारखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 1.00 20 अजीमखों पुत्र सूबेखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी शहीदखॉ पुत्र सूबेखॉ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व वि.मु.शा.18/2 21 अब्दुल रहमानखों पुत्र मुन्शीखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा.वि.म. 14.97
22 इल्यासखान पुत्र इब्राहिमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू.रा. ० 23 हमीदनवी पत्नी इब्राहिमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू.रा. ० 24 अजीमखां पुत्र सूबेखों पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी शहीद खां पुत्र सुबे खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी भू.रा.शा. 18/2 25 शाहिद खां पुत्र सुबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा. शा.न. 23 26 शाहिद खां पुत्र सुबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा. शा.न. वि.मु. 2.80 27 शाहिद खां पुत्र सुबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा. शा.न. 6/1 28 अशदखॉ पुत्र इब्राहिमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा.शा.० 29 आविदखों पुत्र इब्राहिमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा.शा.० सर्वे नंबर
कुल अर्जित रकवा (हे.में)
भूमिका कुल रकवा (हे.मे)
4
5 3
0.690
0.780
29/1
0.180
1.049
29/2
0.360
1.179
18/1/1
0.030
0.300
18/1/2
0.172
0.172
18/2
0.063
0.063
20
0.172
0.172
27/1
0.173
0.173
27/2
0.240
0.240
21
0.658
0.658
25/1
0.242
0.242
25/2/1
0.416
0.416
25/2/2
0.073
0.073
22
0.711
0.480 24
0.010
0.021
23
0.146
0.146
16
0.042
0.042
13/1
0.209
0.209
13/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
1056
सर्वे नंबर
क्र. नाम कृषक / पिता का नाम/ जाति/ ग्राम
कुल अर्जित रकवा (हे .में)
भूमिका कुल रकवा (हे.में)
5
4
3
2
1
30 आरिफखों पुत्र हलीम खाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग , भूमि स्वामी
तारिफखॉ पुत्र हलीम खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग , भूमि स्वामी
जाविदखों पुत्र हलीम खाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी
शर्मिलाबी पुत्री हलीम खाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमिस्वामी
0.278
0.418
10/1
फजीलतबी पुत्री हलीमखाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग , भूमि स्वामी
आमनाबी वेवा हलीमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0468/5606 भाग , भूमि स्वामी
जुनुसखों पुत्र बशीरखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1402/5606 भाग , भूमि स्वामी
वकीलखों पुत्र बशीरखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1401/5606 भाग , भूमि स्वामी
0,030 31
0.209
10/2/2
साकिरखों पुत्र इब्राहिमखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा. ०
32
0.090
0.167
10/2/3
अशदखों पुत्र इब्राहिमखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भूरा ०
33 आरिफखों पुत्र हलीम खाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भागः भूमि स्वामी
तारिफखों पुत्र हलीम खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी
जाविदखों पुत्र हलीम खाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी
0.053 शर्मिलाबी पुत्री हलीम खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी
0.053
11
फजीलतबी पुत्री हलीमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी
आमनाबी वेवा हलीमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0468/5606 भाग , भूमि स्वामी
जुनुसखाँ पुत्र बशीरखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई. विदिशा मध्य प्रदेश 1402/5606 भाग, भूमि स्वामी
वकीलखों पुत्र बशीरखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1401/5606 भाग , भूमि स्वामी
0.073
0.073
12
34 जलील खान पुत्र अजीज खान जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 0309/1035 भाग भूमिस्वामी मोहम्मद खलील खान पुत्र मोहम्मद अजीज खान जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 0308/1035 भाग भूमिस्वामी हुमैद खान मोहम्मद खलील खान जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 0418/1035 भाग भूमिस्वामी
35
0.170
1.197
9/1
सिताराबी पत्नी अब्दुल रहमान खान जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भाग भूमिस्वामी
0.030
0.313
36
9/2/1
इल्यास खान पुत्र इब्राहिमखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा . 0.63
0.030
0.136
9/2/2
37 रियासद्दीन खां पुत्र इब्राहिमखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा . 0.28 1057
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
क्र. नाम कृषक/ पिता का नाम/ जाति/ ग्राम
कुल अर्जित रकवा (हे.मे)
भूमि का कुल रकवा (हे.में)
5
4
3
2
1
38 आरिफखॉ पुत्र हलीम खाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी
तारिफखों पुत्र हलीम खाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा
मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग , भूमि स्वामी जाविदखों पुत्र हलीम खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा
मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग , भूमि स्वामी शर्मिलाबी पुत्री हलीम खाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा
मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग , भूमि स्वामी
0.140
0.632
9/3
फजीलतबी पुत्री हलीमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग , भूमि स्वामी
आमनाबी वेवा हलीमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य
प्रदेश 0468/5606 भाग , भूमि स्वामी जुनुसखॉ पुत्र बशीरखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1402/5606 भाग , भूमि स्वामी
वकीलखॉ पुत्र बशीरखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1401/5606 भाग , भूमि स्वामी
39
0.280
0.962
8/1
जलील खान पुत्र अजीज खान जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 0309/1035 भाग भूमिस्वामी मोहम्मद खलील खान पुत्र मोहम्मद अजीज खान जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 0308/1035 भाग भूमिस्वामी हुमैद खान मोहम्मद खलील खान जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 0418/1035 भाग भूमिस्वामी
0.260
1.035
8/2
40 असवारखां पुत्र मुखत्यार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2.60
0.220
1.034
41
8/3
अरमानखां पुत्र अनवार खां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
42
0.060
0.209
7/2/1
इल्यासखान पुत्र इब्राहिमखाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू.रा .3.89
0.120
0.490
7/2/2
43 अशदखों पुत्र इब्राहिमखाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा 9.11
0.722
0.200
7/1
44 मुबारिकखां पुत्र अब्दुल रहमान खां जाति मुसलमान पताविदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूरा.शा. बिलमुक्ता 5.30
0.080
0.385
45
6/1
शाहिद खां पुत्रगण सूवे खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा. वि.मु. 10.00
0.185
0.885
6/2
46 हामिदखां पुत्र सूबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा. वि.मु. 11.00
0.300
0.875
47
6/3
सगीरखां पुत्र सूबे खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा. वि.मु. 12.00
0.300
0.886
6/4
48 साजिद खां पुत्र सूबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा. वि.मु12.00 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
1058
सर्वे नंबर
क्र. नाम कृषक/ पिता का नाम / जाति/ ग्राम
कुल अर्जित रकवा (हे.में)
भूमिका कुल रकवा (हे.में)
5
4
3
2
1
49 नाजरावी वेवा अफसरों अनसखों ना.वा. निदाबानो, सनाबानो, इकरावी
0.580
1.797
5
पुत्रपुत्रीयों अफसरखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 901/12352 भाग भूमिस्वामी सरदारखॉ पुत्र गुलाबखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1029/12352 भाग भूमिस्वामी शम्भूखों पुत्र कासिमखाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 257 /12352 भाग भूमि स्वामी हाजरावी वेवा रियाजखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 901 / 12352 भाग भूमिस्वामी अजहरउददीनखां पुत्र रियाजखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 901/12352 भाग भूमिस्वामी अयूबखों पुत्र रियाजखाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 2252/12352 भाग भूमिस्वामी निजामुद्दीन पुत्र रियाजखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 2251/12352 भाग भूमिस्वामी आदिलखॉ पुत्र आविदखों जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भाग 258/12352 भूमि स्वामी जफरखॉ पुत्र कासिमखाँ जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 257/12352 भाग भूमिस्वामी वसीमखाँ पुत्र कासिमखॉ जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 257/12352 भाग भूमिस्वामी अनवरखॉ पुत्र नत्थेखों जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 523/12352 भाग भूमिस्वामी मुसाबखों दाऊदखॉ पुत्रगण साहबदादखां जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 209/12352 भाग भूमिस्वामी आसिफखाँ पुत्र अस्ताकखों जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 2195/12352 भाग भूमिस्वामी रफीकखॉ पुत्र छोटेखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश161/12352 भाग भूमिस्वामी
0.910
0.300
4/2
50 नामदारखां पुत्र मुखत्यारखां जाति मुसलमान पताविदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 4.50
51. आरिफखाँ पुत्र हलीम खाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग , भूमि स्वामी
तारिफखॉ पुत्र हलीम खाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी
जाविदखों पुत्र हलीम खाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी
0.230
1.819
4/3
शर्मिलाबी पुत्री हलीम खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी
फजीलतबी पुत्री हलीमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी
आमनाबी वेवा हलीमखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0468/5606 भाग , भूमि स्वामी
जुनुसखों पुत्र बशीरखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1402/5606 भाग , भूमि स्वामी
वकीलखों पुत्र बशीरखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1401/5606 भाग , भूमि स्वामी
.0.230
0.605
4/4
52 अजीमखाँ पुत्र बखत्यारखों जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू रा.3.00
0.100
0.605
4/5
53 साहिदखों पुत्र बखत्यारखों जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूरा0.72
54
0.100
0.418
3/1
जब्बारखां पुत्र कमरूद्दीनखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी अनवारखॉ पुत्र कमरूद्दीनखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी भू रा.भूमि स्वामी भू राजस्व 8.10 1059
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
क्र. नाम कृषक / पिता का नाम/ जाति/ग्राम
कुल अर्जित रकवा (हे.में)
भूमि का कुल रकवा (हे.में)
5
4
3
1
0.684
0.320
3/2/1
2 55 हामिदखों पुत्र इस्माईलखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा ०
0.460 56
0.685
3/2/2
आविदखों पुत्र इस्माईलखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा ०
0.510
1.777
3/3
57 मिस्टरखां पुत्र सरदार खां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमिस्वामी हबीबखां पुत्र सरदार खां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमिस्वामी नन्हीबी पुत्री सरदार खां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमिस्वामी
0.370
0.593
58
3/4/1
इदरीश खान पुत्र छोटे खान जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.310 59
0.591
3/4/2
सिद्दीकखां पुत्र छोटे खां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.105
0.593
60
3/4/3
जाहीद खां पुत्र छोटेखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
61
4.086
1.350
2
जुल्फखारखॉ पुत्र मुख्तयारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1071/8572 भूमिस्वामी अदीदखों पुत्र मुख्तयारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 382/8572 भूमिस्वामी नामदारखों पुत्र मुख्तयारखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1071/8572 भूमिस्वामी असवरखॉ पुत्र मुख्तयारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1071/8572 भूमि स्वामी कमरूनवी पुत्री मुख्तयारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1071/8572 भूमिस्वामी रूकशानावी पुत्री मुख्तयारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1072/8572 भूमिस्वामी जैतूनवी वेवा मुख्तयारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1072/8572 भूमिस्वामी आवदावी वेवा अनवारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 215/8572 भूमिस्वामी अवरारखों पुत्र अनवारखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 215/8572 भूमिस्वामी अरमानखाँ पुत्र अनवारखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 214/8572 भूमिस्वामी राशिदाबानो पुत्री अनवारखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 214/8572 भूमिस्वामी खालिदाबानो पुत्री अनवारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 214/8572 भूमिस्वामी वकीलखॉ पुत्र अजीजखाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 690/8572 भूमिस्वामी
0.100
0.312
89/1/1/3
62 जफरखां पुत्र साहबखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा.82 /2 / 3
63
0.310
1.110
89/1/2
सुगराबी बेवा अब्दुलरहीमखां शाहिदखां मुस्तकीमखां हनीफाबी पुत्र पुत्रियां अब्दुल रहीमखां समान भाग जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 37
0.030
0.313
64
89/1/1/1
अमीरउद्धीन पुत्र सहाब खॉ पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू.रा. शा .82/ 2 / 1
0.030
0.300
89/1/1/2
65 बशीरउद्दीनखॉ पुत्र सहाबखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू.रा.शा.82 / 2/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
1060
सर्वे नंबर
क्र. नाम कृषक/पिता का नाम/ जाति/ ग्राम
कुल अर्जित रकवा (हे.में)
भूमि का कुल रकवा (हे.में)
5
4
3
2
1
66 वियावी बेवा सिकन्दरखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा
मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी
जख्वारखों पुत्र सिकन्दरखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा
मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी
अनवारखों पुत्र सिकंदरखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा
मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी
0.400
1.463
89/2
इसरारखॉ पुत्र सिकंदरखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा
मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी
सगीराबी पुत्री सिकंदरखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा
मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी
शमीनाबी पुत्री सिकंदरखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा
मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी
अमीनाबी पुत्री सिकंदरखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 37
67
0.080
0.682
89/1/3
अब्दुल हमीदखां पुत्र मेहमूद खां जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भाग 1415/4246 भूमि स्वामी इस्लामउद्दीन पुत्र अब्दुल हमीदखां जाति मुसलमान पता देवली विदिशा मध्य प्रदेश 'भाग 1243/4246 भूमि स्वामी अजहरखां पुत्र एजाजखां जाति मुसलमान पता देवली विदिशा मध्य प्रदेश भाग 0139/4246 भूमि स्वामी अख्तर खां रफीकखां शब्बीरखां आयशाबी सायराबी पुत्र पुत्रियां सौरावखां जाति मुसलमान पता देवली विदिशा मध्य प्रदेश भाग 0825/4246 भूमि स्वामी नहीमाखां पुत्र राजखां जाति मुसलमान पता देवली विदिशा मध्य प्रदेश भाग 0140/4246 भूमि स्वामी अफसर खॉ पुत्र मेहराजखां जाति मुसलमान पता देवली विदिशा मध्य प्रदेश भाग 0140/4246 भूमि स्वामी रहीसउद्दीन खां पुत्र नूरमोम्मद जाति मुसलमान पता देवली विदिशा मध्यप्रदेश भाग 0344/4246 भूमि स्वामी
0.400
0.630
89/3/1
68 आरिफखां पुत्र नामदारखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/35 भाग भूमिस्वामी तारिफखां पुत्र नामदारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/35 भाग भूमिस्वामी ताहिरखां पुत्र नामदारखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/35 भाग भूमिस्वामी नज्जोवी पुत्री नामदारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/35 भाग भूमिस्वामी वुल्लोवी पुत्री नामदारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विर्दिशा मध्यप्रदेश 1/35 भाग भूमिस्वामी रूवीनावी पुत्री नामदारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/35 भाग भूमिस्वामी कुरेशावी वेवा नामदारखॉ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/35 भाग भूमिस्वामी फैयाजखां पुत्र खुशी खाँ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी हल्केदारखां पुत्र खुशीखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी सईदखां पुत्र खुशी खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी लडडोबी पुत्री खुशी खों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी भूरा . शा.86/1
69 वशीरनवी वेवा इस्माईलखॉ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 0980/6124 भाग भूमि स्वामी
एहमदखॉ पुत्र इस्माईलखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1714/6124 भाग भूमि स्वामी
0.240
0.791
89/3/2
गटटूखॉ पुत्र इस्माईलखॉ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1715/6124 भाग भूमि स्वामी
नन्हेखॉ पुत्र इस्माईलखाँ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1715/6124 भाग भूमि स्वामी
भू.रा.शा. 86/2 1061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
क्रः नाम कृषक/ पिता का नाम / जाति / ग्राम
2 1
70 छोटेखां पुत्र कासमखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूरा.शा. 3/4 71 छोटेखां पुत्र कासमखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 3/4 72 अजीमखां पुत्र सूबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूरा 6/1
73 शाहिदखां पुत्र सूबेखां जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 6/1
74 हामिदखां पुत्र सूबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा शा. 6/2
75 सगीरखां पुत्र सूबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूरा शा. 6/3
76 साजिदखां पुत्र सूबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 6/4 77 राजमोहम्मद खाँ पुत्र इब्राहिमखां जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा बिलमुक्ता 11.92 78 शाकिरखां पुत्र इब्राहिमखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. बिलमुक्ता 11.92
79
ग्यासउद्दीनखों पुत्र मौजुद्दीनखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू.रा. शा.70 80 राजमोहम्मद पुत्र अब्दुलअजीजखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी बशीरखां पुत्र अब्दुलअजीजखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी वकीलखां पुत्र अब्दुलअजीजखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी सलीमखा पुत्र अब्दुलअंजीजखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी आसमाबी पत्नि जाकिरखां पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी भ.रा.शा. 168/1 81 बन्नेखां पुत्र इब्राहिमखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भूरा. 1.00 82 मुस्ताक खां पुत्र इनायत खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू.रा...शा . ० 83
जाहिदखां पुत्र इनायतखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूरा.शा. बिलमुक्ता 4.20 84 राशिदखां पुत्र इनायतखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 287/1 85 मोहम्मदखां पुत्र इनायतखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.वि.मु.4.20 86 ऐवजखां पुत्र हैदर खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.10 87 यूनिस खां अल्ताफखां पुत्रगण वहीदाखां जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 168/4 88 नबाबखां पुत्र ग्यासुद्दीन खां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग सनब्बरखां पुत्र ग्यासुद्दीन खां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भू.रा.शा. 75 89 नबाबखां पुत्र ग्यासुद्दीन खां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग सनब्बरखां पुत्र ग्यासुद्दीन खां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी सर्वे नंबर
कुल अर्जित रकवा (हे.में)
भूमि का कुल रक़वा (हे.में)
5
4
3
0.031
0.031
89/653
0.063
0.063
90
0.080
0.211
408/1
0.211
0.080
408/2
0.090
0.211
408/3
0.080
0.211
408/4
0.080
0.211
408/5
0.325
0.220
409/1
0.180
0.324
409/2
0.250
2.205
407
0.228
0.312
410/1
0.228
0.311
410/2/1
0.320
0.373
410/2/2/1
0.290
0.373
410/2/2/2
0.180
0.288
410/2/2/3
0.140
0.218
410/2/2/4
0.456
0.627
410/3
0.228
0.312
410/4
1.750
2.557
410/5
0.130
0.334
413 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1062
सर्वे नंबर
क्र. नाम कृषक / पिता का नाम /जाति/ ग्राम
कुल अर्जित रकवा (हे.में)
भूमि का कुल रकवा (हे.मे)
5
4
3
2
1
90
0.150
0.523
412/654/1/1
अनीसमोहम्मद पुत्र आशिक मोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी हलीमनवी बेवा आशिक मोहम्मद जाति मुसलमान पता पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी
0.040
0.522
412/654/1/2
91 सादिकमोहम्मद पुत्र आशिक मोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी हकीमनवी बेवा आशिक मोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी
92
0.690
1.126
412/1/1
अनीसमोहम्मद पुत्र आशिक मोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी हलीमनवी बेवा आशिक मोहम्मद जाति मुसलमान पता पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 55
93
0.350
1.126
412/1/2
सादिकमोहम्मद पुत्र आशिक मोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी हकीमनवी बेवा आशिक मोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 55/2
0.280
1.244
412/2
94 वशीरखां पुत्र सरदारखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.120
0.542
412/3
95 शरीफ खां पुत्र सरदार खां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 65
0.110
0.466
412/4
96 याकूब खां पुत्र सरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 367
0.140
0.256
419/1
97 इब्राहीमखों पुत्र बाबूखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा.शा. 142/1
0.130
0.551
420/1
98 इसगरखां पुत्र सरीफखां जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भूमिस्वामी राशीदखां पुत्र शरीफखां जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भूमिस्वामी
99
0.100
0.275
420/2
इभामउद्दीनखां पुत्र रफीकखां जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 0275/0337 भूमिस्वामी हमीदखां पुत्र मेहताबखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 0062/0337 भूमिस्वामी
0.370
1.000
421/1
100 जाविरखां पुत्र एवज खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 417/4
0.010
0.055
421/2
101 अल्ताफ खां पुत्र एवज खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 417/2
0.260
1.231
424/1
102 नोशेखां पुत्र सूबेखां जाति मुसलमान पंता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.00
103
0.620
1.231
424/2
खालिदखां पुत्र राजमोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमिस्वामी इल्यासखां पुत्र राजमोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमिस्वामी नहीमखां पुत्र राजमोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमिस्वामी भू.रा.शा. 224/2
0.750
1.231
424/3
104 मेहराजखां पुत्र सूबे खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिं स्वामी भू.रा.शा. 224/3
0.250
1.230
424/4
105 ऐजाद खां पुत्र सूवे खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 224/4 1063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
क्रः नाम कृषक/पिता का नाम / जाति/ग्राम 1 106
2 अस्ताकखां पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 250/3/1 107 अब्दुल रज्जाकखां पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 250/3/2 108 अस्फाकखां पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 250/3/3 109 शकीलखां पुत्र शम्मूखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
110 शम्मूखां पुत्र गुलाबखां जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
111 मुस्ताकखां पुत्र मुजबफरखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी
भुमताज पुत्र मुजबफरखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी
मुवीनखां पुत्र मुजबफरखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी
फुलाबी पुत्री मुजबफरखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेशं 1/5 भाग भूमि स्वामी
नसरूनबी पुत्री मुजबफरखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 268/3 112 हारूनखां पुत्र हवीवखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू.रा.शा. 264/1
113 एहतेशाम खां पुत्र हवीवखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू.रा.शा. 295
114 सादिक खां पुत्र हवीवखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू.रा.शा. 353/2
115 शाहरूखखान पुत्र अख्तरखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 148/2 116 सलमान खां पुत्र अख्तरखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 148/2 117 मोहम्मद आमिर खां पुत्र अख्तरखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 148/2 118 अख्तरखां पुत्र यासीनखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 148/2 119 शकीलाबी पत्नि अख्तरखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.00 120 याकूब खां पुत्र सरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूरा.शा. 367
योग सर्वे नंबर
कुल अर्जित रकवा (हे. में) भूमि का कुल रकवा (हे.में)
5
4
3
0.350
0.627
431/1/1
0.300
0.627
431/1/2
0.150
0.627
431/1/3
0.010
0.417
431/2/3
0.460
0.696
431/2/4
0.340
1.746
431/3
0.280
0.885
430/1/1
0.580
0.885
430/1/2
0.400
0.885
430/1/3-
0.060
0.328
430/2/1
0.050
0.328
430/2/2
0.050
0.327
430/2/3
0.180
1.072
430/2/4
0.110
0.600
430/2/5
0.010
0.073
372
30.424
79.699
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है । भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा संकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1064
मौजा रामगढ़ पट. ह. नं. 12 तहसील पठारी क्रमांक- क्यू अ-82-21-22 .
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांतं प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरं और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-
हनौता सिंचाई परियोजना
(1 ) मंरियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण:-
विदिशा
1. जिला
पठारी
2. तहसील
रामगढ़
3. ग्राम
12
4. पंटवारी हल्का नं.
1.464 हेक्टेयर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची -01:
सर्वे नं.
स.क्र.
नाम कृषक/पिता का नाम /जाति/ग्राम
कुल अर्जित रकवा (हेक्टे. मे. )
भूमि का कुल रकवा (हेक्टे. में)
0.084
2.508
107/1
1 वल्लू पुत्र धन्ना जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 502/2508 भाग भूमि स्वामी मूलचंद पिता धन्ना जाति चमार जाति पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0502 /2508 भाग भूमि स्वामी पन्ना पुत्र धन्ना ' जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0502/2508 भाग भूमिं स्वामी हल्कीबाई पुत्री धन्ना जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0501/2508 भाग भूमि स्वामी हरिराम पुत्र किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0072/2508 भाग भूमि स्वामी गोपाल पुत्र किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0072/2508 भाग़ भूमि स्वामी नीरज पुत्र किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0072/2508 भाग भूमि स्वामी सुनीता पुत्री किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0072/2508 भाग भूमि स्वामी सरोज पुत्री किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0071 / 2508 भाग भूमि स्वामी आरती पुत्री किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0071/2508 भाग भूमि स्वामी हीराबाई बेवा किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0071/2508 भाग भूमि स्वामी 1065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
0.836
0.731
107/2
1.672
0.021
108/3
2 समरथसिंह पुत्र रामप्रसाद जातिं चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी रुपलाल पुत्र रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश ०. 358/2508 भाग भूमि स्वामी गुड्डा पुत्र रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी दासू पुत्र रामप्रसाद जाति चिंढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी सरजूवाई पुत्री रामप्रसाद जाति चिछार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 03582508 भाग भूमिं स्वामी 'लाडोबाई पुत्री रामप्रसाद जाति चिढार पंता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी नीतू बाई बेवा. नरेश जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0090/2508 भाग भूमि स्वामी राजेन्द्रसिंह नाबालिग पुत्र नरेश संरक्षक माँ नीतू जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0090/2508 भाग भूमि स्वामी सोनम नाबालिग पुत्री नरेश संरक्षक माँ नीतू जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0090/2508 भाग भूमि स्वामी सिवानी नाबालिग पुत्री नरेश संरक्षक मा नीतू जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0090/2508 भाग भूमि स्वामी
1.045
0.110
107/3
3 खिलान ज्वाल पुत्रगण रतिया राजकुँवर बाई पुत्री रतिया जाति सवत पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
0.215
1.254
107/4
4 प्रीतम' पुत्र कम्मोदो रावंक्त नि.ग्रा. भेसवा सा (पाही) भूमि स्वामी
1.588.
108/4
0.179 5 कुसुमवाई पौर्वतीबाई पुत्रियां रामसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
1,254
0.090 6 सुशीलाबाई पुत्री मिटठूलाले जाति रावत पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
1.359
0.030 7
112/1
2.299
0.004
112/2
मुन्ना वीरावकिंग गुडंडा ना. वा. पुत्र. कलुवा व सर. वीराभाई स्वयं मु. रमको वाई वेवा कलुआ व राजेश भूमि स्वामी ना.वा. पुत्र ववुआ व सर. वीरा स . भा. रावत नि.ग्रा. भूमि स्वामी
योग
9
13.815
1.464 प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पनुर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा के कार्यालय में दिनांक ०८/०५/२२ को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम औरं विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभारा सागर जिला सागर, के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1066
मौजा रामगढ़ पट. ह. नं. 12 तहसील पठारी क्रमांक- अ-82-21-22- क्यू.
(देखिये धारा 19 एवं 21 )
:: अधिसूचना::
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशनं उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-
हनौता सिंचाई परियोजना
परियोजना का नाम :-
(1)
भूमि का विवरण : -
(2)
विदिशा
1. जिला
पठारी
2. तहसील
महुआखेडा
3. ग्राम
11
4. पटवारी हल्का नं.
0.155 हेक्टेयर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची -01:
सर्वे नं.
स.क्र.
नाम कृषक / पिता का नाम / जाति/ग्राम
कुल अर्जित रकवा (हेक्टे. मे. )
भूमि का कुल रकवा (हेक्टे. मे)
0.021
0.467
287
1 करनसिंह पुत्र मुलरे पत्नी गुड्डीबाई जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी अहस्तान्तरणी
0.032
0.209
290
2 सीताराम पुत्र देवीसिंह जाति कुमी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.721
0.102
321/4/3
3 भागीरथ पुत्र पूरन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.155
1.397
3
योग
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पनुर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है । अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा के कार्यालय में दिनांक 06/04/22 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं , परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
उमाशंकर भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 24 जनवरी 2022 ज्ञापन क्र.-457- जि.भू.अ.- 2022.
प्रारूप दो
(नियम 5 (1 ) )
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की घोघरीमाल से खमरिया मार्ग के कि.मी. 15/6 पर हालोन नदी मे उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग- जबलपुर को उक्त भूमि के संबध में धारा (12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
1.भूमि का विवरण
सिवनी
(क) जिला
(ख) तहसील धनौरा
(ग) नगर/ग्राम कोंडरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.10 हेक्ट०
संरचनाए
सीमाएं
वृक्ष
अर्जन
स्वामित्व
प.
द.
उ.
पू
कं. सर्वेक्षण संख्या का
प्रकार
संख्या
किस्म
भूमि का प्रकार
प्रकार
प्लिंथएरिया
का क्षेत्र (हे.में)
हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता
1213 14
9
10
11
8
6
5
7
4
2
3
1
ख नं. खनं. खनं. खनं.
सिंचित 0.10
199
1
भूमि
जवाहर
निजी भूमि स्वामी
जवाहर लाल पिता भागवत जाति गोंड
197 शास कीय घास भूमि
197 शास कीय घास भूमि
197 शास कीय घास भूमि
199 लाल पिता भागवत कीशेष भूमि
0.10 हेक्ट.
कुल योग-
2.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है ।
3.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग- जबलपुर जिला जबलपुर में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनो के अंदर भू- अर्जन के बारे मे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं -अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी मे आक्षेप यदि कोई हो तो फाईल किया जा सकता है । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1068
ज्ञापन.क्रं 458 / जि.भू.अ./ 2021-22
प्रारूप दो
(नियम 5 (1 ) )
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की सिवनी से चिरईडोंगरी राज्यमार्ग क.12 मे सागर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग- जबलपुर को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
1.भूमि का विवरण
सिवनी
(क) जिला
केवलारी
(ख) तहसील
धानागाडा
(ग) नगर/ग्राम
0.12हेक्ट०
(घ) लगभग क्षेत्रफल
संरचनाए
वृक्ष
सीमाएं
प.
द.
उ.
पू
कं. सर्वेक्षण संख्या
प्रकार
किस्म
संख्या
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
प्लिंथएरिया
हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता
अर्जन का क्षेत्र (हे.में)
14
11 12 13
10
9
6
7
8
5
4
3
2
1
0.12
1 8/5
ख.न. 8/5
8/5
सागर नदी
सिंचित भूमि
स्टेट हाइवे मार्ग
भादू पिता
निजी भूमि स्वामी
ब्रजलाल
बुद्धोबाई
गूहा, ब्रजलाल पिता गूहा, बुद्धोबाई पिता गूहा की शेष
बुद्धोबाई पिता गूहा की शेष
भादू पिता गूहा, पिता गूहा, पिता गूहा जाति गोंड
भूमि
ख.न. भादू पिता गूहा, ब्रजलाल पिता गूहा, भूमि
0.12 हेक्ट.
कुल योग-
2.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में किया जा सकता है ।
नार्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षणं कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि. मि.सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर जिला जबलपुर में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनो के अंदर भू-अर्जन के बारे मे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी मे आक्षेप यदि कोई हो तो फाईल किया जा सकता है । 1069
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
ज्ञापन.क्रं - ५59 / जि.भू.अ./ 2022
प्रारूप दो
(नियम 5 (1 ) )
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की सिवनी से चिरईडोंगरी राज्यमार्ग क्र. 12 मे सलाल नाला पर सिवनी की ओर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर को उक्त भूमि के संबध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
1.भूमि का विवरण
सिवनी
(क) जिला
केवलारी
(ख) तहसील
बिछुआ रैयत
(ग) नगर/ग्राम
(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.07 हेक्ट०
संरचनाए
हितबद्ध
सीमाएं
वृक्ष
स्वामित्व
सर्वेक्षण
कं.
व्यक्ति उ.
द. पू प.
संख्या
प्रकार
किस्म
संख्या
का नाम
भूमि का प्रकार
का प्रकार
प्लिंथएरिया
अर्जन का क्षेत्र (हे.में) व पता
14
8
10
11 12 13
7
9
6
5
4
3
2
1
ख.नं.
सलाल
ख.नं.
प्रितम
0.04
1
सिंचित
निजी
97/2
97/3
नाला
97/2
भूमि
स्टेट हाइवे मार्ग
भूमि स्वामी
प्रसाद
पिता
शंकरला
पिता मन्नू सिह जाति गोंड
प्रितम पिता मन्नू सिह की शेष भूमि
अयोध्या लकी निजी भूमि [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1070
ख.नं.
अयोध्या
0.03
सिंचित
2. 97/3 निजी
भूमि
भूमि
स्वामी
शंकर प्रसाद
पिता
प्रसाद पिता लाल
शंकर
जाति
लाल
सुनार
भूमि
0.07 हेक्ट.
कुल योग-
ख.नं. ख.नं.
स्टेट
हाइवे 97/2 97/2
97/2
मार्ग प्रितम अयोध्या
अयोध्या
प्रसाद
पिता
पिता
सिह शंकर
लाल की
मन्नू की
की शेष
शेष भूमि
निजी
भूमि
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में किया जा सकता है ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग- जबलपुर जिला जबलपुर में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनो के अंदर भू-अर्जन के बारे मे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी मे आक्षेप यदि कोई हो तो फाईल किया जा सकता है ।
ज्ञापन.क्रं ५८० / जि.भू.अ. / 2022
प्रारूप दो (नियम 5 (1 ) )
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की सिवनी से चिरईडोंगरी राज्यमार्ग क्र.12 मे सागर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग- जबलपुर को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
1.भूमि का विवरण
सिवनी
(क) जिला
केवलारी (ख) तहसील
(ग) नगर/ग्राम -खैरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.06 हेक्ट० 1071
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
संरचनाए
सीमाएं
वृक्ष
कं.
प.
द.
उ.
पू
सर्वेक्षण संख्या
प्रकार
संख्या
किस्म
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
प्लिंथएरिया
हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता
अर्जन का क्षेत्र (हे.में)
10
12 13 14
1
8
9
7
6
5
3
4
1 2
1
184
1
0.06
सागर नदी
सिंचित भूमि
स्टेट हाइवे मार्ग
स्टेट हाइवे मार्ग
निजी भूमि स्वामी
सुमन बाई पति शंकर लाल जाति कतिया
ख.न. 184 सुमन बाई पति शंकर लाल की शेष भूमि
कुल योग- 0.06 हेक्ट.
2.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में किया जा सकता है ।
3.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग- जबलपुर जिला जबलपुर में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारें में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनो के अंदर भू-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो तो. फाईल किया जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1072
ज्ञापन.क्रं - ५७ / जि.भू.अ./ 2022
प्रारूप दो
(नियम 5 (1 ) )
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि सिवनी से चिरईडोंगरी राज्यमार्ग क.12 में छिपीधार नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत
करता है:-
1.भूमि का विवरण
सिवनी
(क) जिला
केवलारी
(ख) तहसील
बोथिया
(ग) नगर/ग्राम
0.02 हेक्ट०
(घ) लगभग क्षेत्रफल
हितबद्ध स्वामि
उ.
व्यक्तिका
नाम व पता
अर्जन का क्षेत्र
भूमि का प्रकार
त्व का
कं. स्वै क्षण संख्या
प्रकार
(हे. में)
7
6
4
5
3
2
1
0.02 बुट्टीलाल पिता 296
1
मुन्डा
सिंचित भूमि
स्टेट हाइवे मार्ग
'भीमसिह' गनेश निजी भूमि स्वामी
लाल पिता
भगवानदीन'
झमिया वि.
भगवानदीन
'छोटीबाई' चमेली
बाई' रातरानी
पिता
भगवानदीन
0.02 हेक्ट.
कुल योग-
संरचना सीमाएं
वृक्ष
प.
द.
पू
प्रकार
संख्या
किस्म
प्लिंथएरिया
11 12 13 14
10
9
8
ख.नं. 296
ख.नं. 296
बुट्टीलाल बुट्टीलाल
छिपी धार नाला
पिता मुन्डा
पिता मुन्डा
'भीमसिह'
'भीमसिह'
गनेशलाल
गनेशलाल
पिता
पिता
भगवानदीन'
भगवानदीन'
झमिया वि.
झमिया वि.
भगवानदीन
भगवानदीन
वगैरह की
वगैरह की
शेष भूमि
शेष भूमि
2.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में किया जा सकता है ।
3.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग- जबलपुर जिला जबलपुर में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनो के अंदर भू-अर्जन के बारे मे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो तो फाईल किया जा सकता है । 1073
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
ज्ञापन.क्रं - ५७ / जि.भू.अ./ 2022
प्रारूप दो
(नियम 5 (1 ) )
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की सिवनी से चिरईडोंगरी राज्यमार्ग क.12 मे थावर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर को उक्त भूमि के संबध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
1. भूमि का विवरण
सिवनी
(क) जिला
केवलारी
(ख) तहसील
गुवारी
(ग) नगर/ग्राम
0.19हेक्ट०
(घ) लगभग क्षेत्रफल
संरचनाए
सीमाएं
वृक्ष
स्वामि
कं सर्वेक्षण
प.
द.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता उ.
संख्या
पू
प्रकार
किस्म
संख्या भूमि का प्रकार
प्लिंथएरिया त्व का प्रकार
अर्जन का क्षेत्र (हे.में)
8
9
10
11 12 13 14
7
6
5
3
4
1 2
1 76
सिंचित 0.17 मुन्ना लाल पिता ख नं. 76 ख नं. 77 ख नं. 76
निजी
शास मुन्ना
मुन्ना
भूमि
कीय घास लाल
स्टेट हाइवे मार्ग
लाल
भूमि स्वामी
भूमि व ख पिता
पिता
शंकर
नं. 78
शंकर
शंकर लाल, सचिन 'स्वप्निल पिता मुन्ना लाल जाति किरार
मेरसिंह लाल,
लाल,
सचिन
सचिन
'स्वप्निल
चेतनसिंह, 'स्वप्निल
पिता
मुन्ना
लाल की
पिता रतिया वगैरह की भूमि
शेष भूमि
पिता मुन्ना लाल की शेष भूमि [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1074
278
ख नं. 77
सिंचित 0.02 बुददू केहरसिंह, | निजी|
शासकीय
चंदनसिंह पिता
भूमि
मंगलसिंह घास भूमि
भूमि. स्वामी
अमरसिंह,मेरसिंह,
शांता पिता
चेतनसिंह, मदन
सिंह अंतर,
अंतराम, कुंती,
सुशीला,कुंदन,
वेवी पिता
बोधनसिंह,गोधन
पिता तिलंगा ,
रतिया बेवा
मंगलसिंह जाति
गोंड
0.19 हेक्ट.
कुल योग-
ख नं. 76
थावर
स्टेट
हाइवे नदी मुन्ना
लाल
मार्ग
पिता
शंकर
लाल,
सचिन
'स्वप्निल
पिता
मुन्ना
लाल की
शेष भूमि
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में किया जा सकता है ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि. वि. सेतु निर्माण संभाग - जबलपुर जिला जबलपुर में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनो के अंदर भू-अर्जन के बारे मे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी मे आक्षेप यदि कोई हो तो फाईल किया जा सकता है । 1075
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
क्रमांक-903 -जि.भू.अ.- 2022.
सिवनी , दिनांक 14 फरवरी 2022 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, पेंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सिवनी शाखा नहर की डी-2 माईनर नहर के विस्तार हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:--
ब.नं.:-258
:-तिघरा
1- ग्राम का नाम
प.ह.नं.-101
जिला:-सिवनी
तहसील-सिवनी
:-सिवनी भाग-2 2- रा.नि.मं.
हेक्टेयर 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.15
अर्जन हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता सर्वेक्षण क्रमांक
स. क्र.
प्रकार
स्वामित्वका
भूमिकाप्रकार के अधिन क्षेत्रफ ल
6
4
5
3
2
1
संगीता पत्नि
0.10
162/1
अजयकुमार जाति ब्राम्हण पता सिवनी म.
प्र. भूमिस्वामी भूमिस्वामी
1
कृषि
162/2
0.05
संरचना
वृक्ष
सीमाएं
प्लिंथ
पश्चिम
उत्तर दक्षिण
काएरिया
प्रगतिकिस्म
प्रकार
संख्या
12 13 14
10 11
9
7
8
1
भूमिस्वामी
विनोदकुमारपिता
रघुनाथसिहभूमिस्वामी
बगैराभूमिस्वामी
19814881151192k
hela24-19bylalallahelle
संध्यापतिसनतकुमारजाति
filedleglelabelle
संध्या पति सनतकुमार
जाति ब्राम्हण पता
सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
2
कृषि
0.15
2
योग
1 म.प्र.शासन(रास्ता)
leoptDththat
जातिब्राम्हणभूमिस्वामी
Nteblateithple
संगीतापत्निअजयकुमार
Helliteleladleblin
HellesteyleladelleBlo
1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय / बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1076
क्रमांक- 904-जि.भू.अ.- 2022.
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, पेंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सिवनी शाखा नहर की माईनर नंबर 15 की सबमाईनर के विस्तार हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा -12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-
प.ह.नं.-118 जिला:-सिवनी
तहसीलः-सिवनी
ब.नं.:-196
:-जमुनिया :- सिवनी भाग-1
1- ग्राम का नाम 2- रा.नि.मं.
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल: -0.27 हेक्टेयर
संरचनाएं
वृक्ष
सीमाएं
अर्जन
सर्वेक्षण संख्या
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
हितबद्ध व्यक्ति
कानाम और
पता
भूमि का प्रकार
उत्तर
पूर्व
दक्षिण
का क्षेत्र. हेक्ट. में
12 13
11
10
8 9 10
7
6
5
4
2
3
1
55/3
1
कृषि
भूमिस्वामी
0.03 अंतराम संतकुमार पिता बाबूलाल अहीर निवासीग्राम भूमिस्वामी
0.05
कृषि
255/2 भूमिस्वामी
म.प्र.शासन.
अंतराम पिता
बाबूलाल अहीर
निवासी ग्राम
भूमिस्वामी
3
0:05
कृषि
52/1 भूमिस्वामी
मु. सर्वेसबाई
पत्निशेरसिंह
बागरी निवासी
ग्राम भूमिस्वामी
कृषि
4 52/3 भूमिस्वामी
0.08 राममुन्नी पत्नि सीताराम बागरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी 1077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
0.06
कृषि
5 54/2 भूमिस्वामी
भूमि भूमि
विनोदकी भूमि
अंतरामकी
youHlable
विनोद पिता गंगाराम जाति कुर्मी निवासी ग्राम भूमिस्वामी
राममुन्नीकी भूमि
1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय / बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4. अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर काई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे ।
क्रमांक- 905- जि.भू.अ.- 2022.
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, पेंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सिवनी 'शाखा नहर की माईनर नंबर 20 के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्त्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत , सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-
प.ह.नं.-126
ब.नं.:-365
:-पिंडरई
1- ग्राम का नाम
जिला:-सिवनी
तहसीलः-सिवनी
:-सिवनी भाग-1
2- रा.नि.मं.
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफलः-1.70 हेक्टेयर [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1078
संरचनाएँ
सीमाऐं
वृक्ष
नाम और पता हितबद्ध व्यक्ति का
सर्वेक्षण संख्या
स. क्र.
उत्तर
पश्चिम
दक्षिण
भूमिकाप्रकार
स्वामित्वकाप्रकार
अर्जनकाक्षेत्रफलहेक्ट.में
प्रकार
संख्या प्लिंथएरिया
6
13
0
7
1 -किस्म
08
6
4
5
2
3
0.32
38/1
कृषि
भूमिस्वामी
सुनीलकुमारपिता परसराम
रामकृष्णपितारामाधार
ब्राम्हण
दयालपितामोतीलाल
विसनूपुत्रधूडन कतिया
कतिया निवासी ग्राम पति मिठ्ठनलाल मिठ्ठनलाल ओमबाई अनिता सुनीता पिता कमलेश अखलेश भूमिस्वामी
49/3
2
0.22
कृषि
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी कतिया निवासी ग्राम विसनू पुत्र घूडन
राजारामपिता डिल्लनसिंह
शासकीय नहर
गप्पूपिता पंचकौडीबागरी
कमलेशबगैरा कीभूमि
3 37
0.06
कृषि
भूमिस्वामी
कमलेशपिता मिठ्ठनलाल
विसनूपुत्र घूडनकतिया
जीरामीरा बगैरा
कमलेशबगैरा कीभूमि
भूमिस्वामी निवासी ग्राम रामाधार ब्राम्हण रामकृष्ण पिता
0.04
4 35/1/1
गुलाबसिंह
कमलेशपिता, मिठ्ठनलाल
लल्लूपुत्र परसराम
किशारकुमार, पिता
जीरामीरा बगैरापिता मंकरगिट
कतिया पता ग्राम पिता मिठ्ठनलाल मिठ्ठनलाल अखलेश कमलेश पिता
35/1/2
पिंडरई भूमिस्वामी
0.05
कृषि
भूमिस्वामी
सुभाषसिंह शिवनाथसिंह
कमलेशपिता मिठ्ठनलाल
कमलेशपिता मिठ्ठनलाल
किशारकुमार पिता गुलाबसिंह
0.03
35/1/3
किशारकुमार
सुभाषसिंह शिवनाथसिंह
कमलेशपिता मिठ्ठनलाल
व्यालपिता भोतीलाल
पिता गुलाबसिंह
35/2/1
0.03
5
सुभाषसिंह शिवनाथसिंह
कमलेशपिता मिठ्ठनलाल
दयालपिता मोतीलाल
किशारकुमार पिता गुलाबसिंह
दयाल पिता भूमिस्वामी निवासी ग्राम मोतीलाल पता
0.05
35/2/3
कृषि
किशारकुमार गुलाबसिंह
भूमिस्वामी
सुभाषसिंह शिवनाथसिंह
दयालपिता मोतीलाल
दयालपिता मोतीलाल
0.05
35/2/2
गुलाबसिंह
किशारकुमार
सुभाषसिंह शिवनाथसिंह
दयालपिता मोतीलाल
म.प्र.शासन नाला
पिता 1079
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
51
6
0.27
कृषि
भूमिस्वामी
किशोरकुमार पिता गुलाबसिंह कुरमी निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.06
52/1
7
कृषि
भूमिस्वामी
निरपतसिंह पिता डिल्लीसिंह बागरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.19
150/1
8
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र.शासनरास्ता
मोहन पिता दामोदर राव जाति ब्राम्हण निवासी सिवनी भूमिस्वामी
0.01
9 150/7
कृषि
भूमिस्वामी
अनिल पिता दामोदर राव जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.17
10 149/2
कृषि
भूमिस्वामी
सागर पिता नरेंद्र कुमार जाति कायस्त पता निवासी सिवनी भूमिस्वामी 11 149/1
0.06
कृषि
भूमिस्वामी
सुयोगिता पिता नरेंद्र कुमार कायस्त निवासी सिवनी भूमिस्वामी 148/2
0.06
12
कृषि
भूमिस्वामी
शर्शिकांत पिता श्रीकृष्ण ब्राम्हण निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.03
13 148/3
कृषि
भूमिस्वामी
उर्मिला पति रामकृपाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1.70
योग
'म.प्र.शासन
106lakh|
म.प्र.शासनरास्ता
सागरपितानरेंद्र कुमारजाति Dahikh
अनिलपिता Abla221612 ब्राम्हण
म.प्र.शासनरास्ता
सागरपितानरेंद्र कुमारजाति कायस्त
लीलाबतीध.प. indelleBlack
मोहनपिता Jazilkblaadla2
42kh-fal|
म.प्र.शासनरास्ता
उर्मिलापति
सुयोगितापिता नरेंद्रकुमार
YuleWhiskla ब्राम्हण
Eglelaphate पितामिठठनलाल
रामकृष्णपिता रामाधारब्राम्हण
Dhybichlagha श्रीकृष्णब्राम्हण
म.प्र.शासनरास्ता lakhatelaptor पितामिठठनलाल
1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय / बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा । 4. अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1080
क्रमांक- 909- जि.भू.अ. - 2022.
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, पेंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सिवनी शाखा नहर की माईनर नंबर 18 के विस्तार हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्त्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जानें वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघ्रात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:
प.ह.नं.-125
ब.नं.:-59
:-कारीरात
1- ग्राम का नाम
जिला:-सिवनी
तहसीलः-सिवंनी
:-सिवनी भाग-1
2- रा.नि.मं.
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफलः-0.05 हेक्टेयर
संरचनाएं
वृक्ष
सीमाएं
>
सर्वेक्षण संख्या
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
भूमि का प्रकार
प्रकार
उत्तर
किस्म
पश्चिम
पूर्व
दक्षिण
प्लिंथएरिया अर्ज का क्षेत्र. हेक्ट. । में
12 13 14
10 11
१,
6
81
7. г
A
3
2
1
257
1
05
कृषि
भूमिस्वामी
शंकरलाल, रमेश, दुलारीं
प्रेमाबाई,
रेल्वेलाईन
THANABHILA
उत्तमसिंहकीभूमि
છુંછછRAHERMA
महेश, दशोदाबाई पिता धनाराम जाति किरार निवासी सिवनी
भूमिस्वामी
-0.05
01
योग
1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्त्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय /बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे । 1081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
क्रमांक-910- जि.भू.अ.- 2022 .
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, पेंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सिवनी शाखा नहर की डी-1 माईनर नहर के विस्तार हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत , सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है: -
:-खैरीकला
1- ग्राम का नाम
ब.नं.:-123 प.ह.नं.-16 जिला:-सिवनी
तहसीलः-सिवनी
:-बंडोल
2- रा.नि.मं.
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.07 हेक्टेयर
संरचना
सीमाएं
वृक्ष
सर्वेक्षण क्रमांक
स. क्र.
हितबद्ध व्यक्तिका नाम और पता
उत्तर
पश्चिम
दक्षिण पूर्व
अर्जन के अधिन क्षेत्रफल
स्वामित्वका प्रकार
प्लिंथ काएरिया
प्रगतिकिस्म
संख्या
भूमिकाप्रकार
alooki
14
13
10
9
11 12
7 8
4
6
5
3
1
2
लालसिंह
0.07
121
खुमानसिंह
जाति बागरी
1 1
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वागी
पता निवासी
म.प्र.शासनरास्ता
सुन्दरलालपिताभूपसिंग
पिता ग्राम सिवनी म.प्र.
कमलापतिस्व.खुमानसिंह
भूमिस्वामी
अदित्य,अनुजपिताअमरसिंह
कृषि
भूमिस्वामी
1
0.07
1
योग
1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय /बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4. अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1082
क्रमांक-911 - जि.भू.अ.- 2022.
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय संमाघात्ते निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सांगृघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि. का विवरण निम्नानुसार है:-
प.ह.नं.-36
:-चोरगरठिया ब.नं.:-179
1- ग्राम का नाम
जिला:-सिवनी
तहसीलः-सिवनी
:- बंड़ोल
2- रा.नि.मं.
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.77 हेक्टेयर
संरचना
वृक्ष
सीमाएं
अर्जन
al
एं
हितबद्ध व्यक्ति का
नाम और पता
संख्या सर्वेक्षण
कां प्रकार स्वामित्व
क्र. स.
भूमि का प्रकार
का क्षेत्र. हेक्ट.
T
भजन,
11 12 13 14
10
8 9
6
4
5
3
2
1
88/2
1
0.20
कृषि
भूमिस्वासी
सूरजबाई वि.
प्रीतमसिंह बागरी
निवासी ग्राम
भूमिस्वामी
85/5
2
0.45,
कृषि
भूमिस्वामी
रामसिंह पुत्र
कपूरचंद बागरी
निवासी ग्राम
भूमिस्वामी
85/4
3
0.03
कृषि
भूमिस्वामी
मुन्नाकीभूमि
मंगलीबाई ध.प.स्व. अशोककुमार संतोषी बा. सपना अंगूरी सुधा उर्फ दिव्या शिखा ना.बा. पिता अशोककुमार पा.मा. मंगलीबाई ध.प्र.स्व. देवेन्द्रकुमारकीभूमिं
सुज्जनसिंहकीभूमिं
by98છghn
L
अशोककुमार बागरी
निवासी ग्राम
भूमिस्वामी
1083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
4 69
0.09
कृषि
भूमिस्वामी
रास्ता
नाला
नाला
नीलमकी भूमि
म.प्र.शासन
म.प्र.शासन
म.प्र.शासन
यशराजसिंह अज्ञान पिता भोपालसिंह पा. मा. संगीता पत्नि भोपालसिंह निवासी खैरी भूमिस्वामी
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय / बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4. अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे ।
राहुल हरिदास फटिंग , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 फरवरी 2022 क्रमांक 7365-भू-अर्जन-2022 .
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22(ए) 349-74/ एमपीएस / 31 /728 भोपाल, दिनांक 16.06.2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1084
अनुसूची
भूमि का वर्णनः- 1.
तह तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि लगभग
क्षेत्रफल (हेक्टेयर
में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
3
1
2
सौंसर
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाडा
मोहगांव जलाशय के बांध निर्माण के लिये निजी भूमि एवं पूर्व मे अर्जित भूमि पर स्थित
विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल रकबा- 03.980 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण एवं पूर्व मे
ग्राम- नन्देवानी प०ह०न0-10 , ब.न.-210 , रा.नि.मं. -सौंसर,
परिसम्पत्तियाँ अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
अर्जित भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां जो अर्जन से छुट गई जिनमे:- 07 खसरा नम्बरों में स्थित 08 नग मकान (कच्चेकोठे / झोपडे) , 07 खसरा नम्बरों में स्थित 07 कुएं (कच्चे/ पक्के) , 93 खसरा नम्बरों में स्थित 1588 वृक्ष का अर्जन हेतु पूरक प्रस्ताव
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू -अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाडा (म०प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1085
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग
गुना, दिनांक 24 फरवरी 2022 प्रकरण क्रमांक 50 - भू-अर्जन-2022 .
4 अ-82-2020-21
भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 (1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा-15 (1 ) के तहत कोई भी आपत्ति प्राप्त नही हुई है । अतः समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नही किया जाना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-
(1 ) परियोजन का नाम:- सुठालिया सिंचाई परियोजना
भूमि का विवरण : -
(2)
1) जिला:- गुना
2) तहसील:- मक्सूदनगढ़
3) ग्राम:- राजपुरा
4) प.हन.:- 45
5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल:- 25.934 हैक्टेयर
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
कुल रकबा (हेक्टयर में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे .में )
5
4
3
2
1
0.500
0.100
41/1/घ
1 रामप्रसाद पुत्र गनपत जाति सहर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.500
0.100
कुल 1 किता
2 बजेसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.841
0.294
61/1
0.294
0.841
कुल 1 किता
0.888
1.045
61/2/क
0.293
0.293
66
3 मु. गुलाबबाई बेवा चेनसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी कमल, शकर, सूरजसिंह सन्तीबाई पिता चेनसिंह पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
0.146
0.366
91 A
1.328
1.704
कुल 3 किता [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1086
सर्वे नंबर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (हेक्टयर में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
5
4
3
2
1
4
0.993
0.794
61/2/ख
भमरलाल रंगलाल पुत्रगण पन्नालाल कैलाशबाई भूरियाबाई भगवतीबाई मानोरबाई पुत्रिया पन्नालाल कपूरीबाई बेवा पन्नालाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.993
0.794
कुल 1 किता
0.144
0.480
60/1
5
1.317
1.317
68/2
मथरालाल पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.209
0.209
80
0.173
83/4
1,150
0.242
0.303
84
0.068
90/2
0.170
0.032
0.002
90/6
3.661
2.155
कुल 7 किता
0.481
0.144
60/2
6
0.343
0.343
75/2/ क/ 2
जगन्नाथ पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
70/2
1.129
1.129
0.221
0.221
68/1
0.167
0.167
82
0.627
83/1
1.045
0.136
0.170
90/3
0.140
0.112
90/4
0.721
0.505
98
3.384
4.417
कुल 9 किता
0.021
58/2
0.209
7 गुलाबबाई धापूबाई पुत्रिया कासीराम जाति मेर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.209
0.021
कुल 1 किता
0.303
57
0.045 8 रमेश चन्दनसिंह पुत्रगण प्रेमसिंह जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.303
0.045
कुल 1 किता
9
78
0.230
0.230
65
0.460
0.460
उमरावबाई बेवा आशाराम शान्तीलाल रामप्रसाद पुत्र आशाराम जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी नारानीबाई समंत्रीबाई धापूबाई पुत्रियां आशाराम जाति लोधी पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
0.690
0.690
कुल 2 किता
77
0.972
0.972 10 भमरलाल, मांगीलाल पुत्र गंगाराम जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
88/1
3.762
3.574
4.734
4.546
कुल 2 किता
76
0.209
0.209 11 भमरलाल पुत्र गंगाराम जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.209
0.209
कुल 1 किता
75/1
0.627
0.627 12 रामचरण पुत्र गंगाराम जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.627
0.627
कुल 1 किता 1087
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
सक्र. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (हेक्टयर में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे .मे)
5
4
3
2
1
0.157
0.157
75/2/क/1
13
0.470
70/1
0.470
देवसिंह पुत्र मांगीलाल जाति अहीर पत्ता नि.ग्राम भूमिस्वामी
0.627
0.627
कुल 2 किता
14 श्रीकृष्ण पुत्र छीतर जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.042
0.042
74/1
0.042
0.042
कुल 1 किता
74/2
0.042
0.042 15 मु. वादामबाई वेवा ऊंकारलाल जातिः लोधी नि. ग्राम भूमि स्वामी जयसिंह पुत्र ऊंकारलाल जाति लोधी नि. ग्राम भूमि स्वामी कोशल्या, सरजू पुत्रीया ऊंकारलाल जाति लोधी नि. ग्राम सामान भाग भूमि स्वामी
0.042
0.042
कुल 1 किता
16
0.042
74/3
0.042
मांगीलाल पुत्र छीतर जातिं लोधी पता नि.ग्रामः भूमि स्वामी
0.042
0.042
कुल 1 किता
0.042
74/4
0.042
17 हेमराज पुत्र भमरलाल बसन्तीबाई पुत्रिया भमरलाल गुलाबबाई बेवा भमरलाल जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
0.042
0.042
कुल 1 किता
18
74/5
0.031
0.031 रामबाई पुत्र छीतर जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.031
0.031
कुल 1 किता
73/1/1
0.090
0.090 19 जमनालाल पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.180
0.180
63/2/1
0.270
0.270
कुल 2 किता
0.090
73/1/2
0.090
20 रामप्रसाद पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
63/2/2
0.179
0.179
0.269
0.269
कुल 2 किता
73/1/3
0.091
0.091 21 शंकरसिंह पुत्र जगन्नाथ जांति अहीर पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
63/2/3
0.179
0.179
0.270
0.270
कुल 2किता
22
0.136
73/2/1
0.136
छोटेलाल पुत्र मनीराम जाति यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.136
0.136
कुल 1 किता
23
73/2/2
0.136
0.136 भूलीबाई बेवा नेनकराम लाखनसिंह पुत्र नेनकराम जाति यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.136
0.136
कुल 1 किता
72
0.314
0.314
68/3
2.966
2.966 24 हीरालाल पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 1088
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
[ भाग 1
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (हेक्टयर में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
5
3
4
1
2
1.254
0.188
83/2
0.170
0.102
90/1
0.048
0.060
90/5
3.618
4.764
कुल 5 किता
0.135
0.135
71/1
25 नारानसिंह पुत्र प्रर्थीसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.162
0.032
88/2/1
0.167
0.297
कुल 2 किता
0.136
0.136
71/2
हजारीलाल पुत्र प्रर्थीसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
26
0.016
0.162
88/2/2
0.298
0.152
कुल 2 किता
0.136
0.136
71/3
27 करनसिंह पुत्र प्रर्थीसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.049
88/2/3
0.162
0.185
0.298
कुल 2 किता
0.136
71/4
0.136
28 बद्रीलाल पुत्र प्रर्थीसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.049
0.162
88/2/4
0.185
0.298
कुल 2 किता
29
0.117
58/1
0.334
केशरबाई बेवा काशीराम जाति मेर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.334
0.117
कुल 1 किता
30
63/1
0.836
0.836 मीराबाई बेवा सुन्दरलाल मनोहरसिंह, शिवराजसिंह, पुत्रगण सुन्दरलाल, रानीबाई नाबा पिता सुन्दरलाल नाबा सर मां जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.836
0.836
कुल. 1 किता
31
63/2/4
0.180
0.180 अमरसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.180
0.180
कुल 1 किता
32
63/2/5
0.179
0.179 अजबसिंह पुत्र रामबाबू जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.179
0.179
कुल 1 किता
33
63/2/6
0.179
0.179
रामसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.179
0.179
कुल 1 किता
79
0.073
0.073 34 हीरालाल मथरालाल जगन्नाथ पुत्र गोपीालाल जाति अहीर पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
0.010
0.008
90/7
0.083
0.081
कुल 2 किता
35
81
0.209
0.209
85
0.669
0.669 अनारबाई बेवा देवीसिंह भारतसिंह बनेसिंह विशनसिंह दरयावसिंह पुत्रगण देवीसिंह कमलाबाई सुमनबाई लीलाबाई पुत्रीया देवीसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
86
0.010
0.010
0.888
0.888
कुल 3 किता
36
97/2
2.090
1.672 गोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
ी.
1089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
स.रु.
सर्वे नंबर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (हेक्टयर वे)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
5 2
3
4
1
2.090
1.672
कुल 1 किता
97/3
1.045
0.523 नानजी पुत्र कालूराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
37
0.523
1.045
कुल 1 किता
38
99/1
0.360
0.198 फूलसिंह पुत्र मनीराम जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.360
0.198
कुल 1 किता
39
0.361
0.217
99/2
सूरजबाई बेवा बापूलाल रामचरण नेनजीराम धीरपसिंह लख्मीचन्द पुत्रगण बापूलाल जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.361
0.217
कुल 1 किता
40
24
0.752
0.376 गोपी , गंगाराम , पून्या, गनेशराम, नानजी पिता कालूराम जाति सहर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी रामप्रसाद जमनालाल रहीस पुत्रगण गोपीलाल धापूबाई रूपाबाई कान्तिबाई पुत्रिया गोपीलाल भमरीबाई बेवा गोपीलाल भूमि स्वामी घोसीबाई पु. कालूराम जाति सहर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी जडयाबाई बेवा कालूराम ज़ाति सहर पता नि.ग्राम भूमि स्वामीं
0.376
0.752
कुल 1 किता
41
25
0.136
0.082 मोहनप्रसाद पुत्र उधमसिंह जाति ब्राहमण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.082
0.136
कुल 1 किता
महायोग :-
34.173
25.934
कुल 74किता
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यस्थापन किया जाना अपेक्षित नही है , अतः पुनर्व्यस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन स्कीम के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नही है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान आदि का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं गुना एवं कार्यपालन यंत्री, सुठालिया परियोजना भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राघौगढ़ , ज़िला जल संसाधन संभाग ब्यावरा जिला राजंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
फेंक नोबल ए. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1090
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) तहसील- कुक्षी, जिला धार, मध्यप्रदेश
प्ररूप-" घ"
(नियम 6 देखिए)
कुक्षी, दिनांक 21 फरवरी 2022
पत्र क्रमांक- 354- री - 1-2022 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 20-अ-82-2021-22.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक - 3433 - री - 1-2021 , कुक्षी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 ( ग्राम- चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, रा.नि.मं. निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 ( ग्राम - खंडलाई ) , प.ह.न. 27 , रा.नि.मं. कुक्षी तह . कुक्षी जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - कुक्षी, प.ह.नं. - 32 , तह. कुक्षी जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केवल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
तहसील
खसरा क्रमांक
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.083
628/2
धार
ग्राम-कुक्षी, प.ह.नं. -32
कुक्षी
0.122
629/1
0.085
624
625
0.032
0.053
618
0.030
619
0.042
615/3
0.055
548
0.034
549/1
555/2
0.038
554/2
0.029
0.041
553/1/1
0.051
558/2
0.020
558/1
0.053
561/3
0.048
561/2
562/2
0.013 1091
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1 )
541/3
541/2
539/1
539/2
534
533
522
497/3
496
490
473/2
491
474/2/4
475/2/1
475/1
464/3
452/1
432
433/1
434/1
435/1/1
412/2
436/1/2
420/1
414/1
415/1
417
381/1
421/1
378
377/2
376/6
(5)
0.020
0.042
0.013
0.105
0.057
0.073
0.077
0.077
0.042
0.084
0.036
0.014
0.107
0.024
0.036
0.019
0.096
0.011
0.081
0.110
0.106
0.015
0.005
0.024
0.149
0.088
0.113
0.071
0.012
0.033
0.010
0.106
2.685
कुल योग
प्ररूप-" घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्रमांक- 351 - री -1-2022- राजस्व प्रकरण क्रमांक- 29-अ- 82-2021-22.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक -5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3517 - री- 1-2021 , कुक्षी , दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-2 ( ग्राम- खंडलाई प.ह.न. 27, रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 ( ग्राम- कांटी, रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - घटबोरी , प.ह.नं. - 09/23, रा.नि.मं. बाग तह. कुक्षी जिला धार, में भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1092
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा .
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.005
570/1
ग्राम- घटबोरी , प.ह.नं. - 09/23
धार
कुक्षी
0.049
566
0.036
546/4
0.060
546/3
0.070
546/2, 546/17
0.039
546/1
0.025
545/20
0.023
545/18
0.040
543/5
0.039
543/6
0.046
543/3
0.036
543/9
0.063
531
0.037
524/3
0.019
527/4
0.003
523
0.030
524/4
0.019
524/2
0.010
521/3
0.016
521/4
0.023
519/2
0.026
518/1
0.012
519/1
0.040
511/1
0.089
511/2
0.018
512/1
0.035
512/2
0.047
510/1
कुल योग 0.955
प्ररूप-" घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्रमांक- 355 - री- 1-2022 - राजस्व प्रकरण क्रमांक-16-अ-82-2021-22.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3473 -री - 1-2021 , कुक्षी , दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ- पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक -1 ( ग्राम- चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, रा.नि.मं. निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार ) से 1093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
पन्प हाऊस क्रमांक -2 ( ग्राम - खंडलाई, प.ह.न. 27 , रा.नि.मं. कुक्षी तह . कुक्षी जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - चीलवा, प.ह.नं. 31/77, रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार, में भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा .
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.032
9
धार
ग्राम-चीलवा, प.ह.नं. -31/77
कुक्षी
7
0.021
10
0.047 0.100
कुल योग .
प्ररूप-" घ"
{नियम 6 देखिए}
पत्र क्रमांक- 353 - री -1-2022 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 17-अ- 82-2021-22.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक -5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3467- री- 1-2021 , कुक्षी , दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक -1 ( ग्राम- चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, रा.नि.मं. निसरपुर तह . कुक्षी जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 ( ग्राम खंडलाई, प.ह.न. 27, रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी, जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- कवडीयाखेड़ा, प.ह.नं. - 32/76 , रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार, में भूमिगत पाईपलाईन , केवल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा .
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
419
0.120
धार
ग्राम - कवडीयाखेड़ा, प.ह.नं. - 32/76
कुक्षी
418
0.016
0.085
431/1
0.117
432
0.031
433/1
433/2
0.031 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
1094
(4)
(3)
(2)
(1)
434
407/1/1/1
407/1/1/2
438/2
438/1/3/2
438/1/3/1
438/1/2
438/1/1
440/1
443/2
443/1
446
447
348
198/6
198/5
198/4
198/3
198/1/2
198/2
203/4/2
203/4/1
203/3
205/4
205/3
205/2
182/5/1
182/5/2
182/1
180/6
180/5
180/4
179
176/1/1/4
176/6
176/5
176/4
176/2
174/2
174/1/3
174/1/2
170/1
124/1
123
(5)
0.159
0.065
0.033
0.063
0.010
0.010
0.014
0.027
0.033
0.111
0.098
0.114
0.040
0.086
0.018
0.009
0.016
0.014
0.024
0.005
0.010
0.010
0.023
0.008
0.013
0.017
0.017
0.042
0.015
0.017
0.016
0.033
0.003
0.083
0.005
0.006
0.008
0.005
0.005
0.015
0.012
0.060
0.042
0.138
1.952
कुल योग 1095
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
प्ररूप-" घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र . 352 - री - 1-2022- राजस्व प्रकरण क्रमांक- 15-अ- 82-2021-22.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक -5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3479- री-1-2021 , कुक्षी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक -1 ( ग्राम- चंदनखेड़ी, प.ह.नं. 55, रा.नि.म. निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 ( ग्राम खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - जुगतलाई, प.ह.नं. - 26 , रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार, में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.014
591
धार
ग्राम-जुगतलाई, प.ह.नं. - 26
कुक्षी
0.009
590
0.007
581
0.018
579
0.020
556
0.023
578
0.042
558
0.074
559
0.101
560
0.095
460/2
0.009
460/1
0.026
445/3
0.033
445/2
0.036
445/1/2
0.023
317/3
0.032
317/2
कुल योग . 0.562
प्ररूप-" घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 356 - री - 1-2022 - राजस्व प्रकरण क्रमांक-18-अ- 82-2021-22.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक -5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
1096
के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3045- री-1-2021 , कुक्षी , दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक -1 ( ग्राम चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, रा.नि.म. निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक -2 ( ग्राम - खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी, जिला धार ) एवं पम्प हाऊस क्रमांक-3 ( ग्राम-कांटी, रा.नि.मं.- कुक्षी तह . कुक्षी जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- खंडलाई , प.ह.नं. - 27, रा.नि.मं.- कुक्षी तह. कुक्षी , जिला धार, में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.036
587
धार
ग्राम -खंडलाई, प.ह.नं. -27
कुक्षी
0.092
584/3
0.046
585/3
0.039
584/2
0.044
565/1
0.036
565/2
0.117
566 & 567
0.07
569
0.042
555/1
0.046
531/1/2
0.111
533/12/2
कुल योग 0.679
प्ररूप-" घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. -490- री - 1-2022 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 21-अ- 82-2021-22 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3389- री-1-2021 , कुक्षी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक -1 ( ग्राम चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, रा.नि.मं. निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 ( ग्राम- खंडलाई , प.ह.नं. - 27 , रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी , जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- ग्राम- कोणदा, प.ह.नं. - 54, रा.नि.मं. निसरपुर तह. कुक्षी , जिला धार, में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा.
1097
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.030
96/3
ग्राम-कोणदा, प.ह.नं. -54
धार
कुक्षी
0.075
109/6
0.066
109/5
0.064
109/4
0.060
109/1/1
0.142
90/5
0.062
42/2
0.123
84/1/1
0.075
77/3/3
0.024
77/3/2
0.023
77/3/1
0.101
77/4
0.051
77/1/3
0.041
77/1/2
0.034
77/1/1
0.242
74/3
0.029
61/2
1.242
कुल योग
प्ररूप-" घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 493 - री - 1-2022 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 25-अ- 82-2021-22.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक -5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3413- री-1-2021 , कुक्षी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक -1 ( ग्राम चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, रा.नि.म. निसरपुर, तह. कुक्षी , जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी, जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - बबुलशा , प.ह.नं. - 57 , रा.नि.मं. निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार, में भूमिगत पाईपलाईन , केवल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.109
61/3/4/1
धार
ग्राम- बबुलशा, प.ह.नं. - 57
कुक्षी
0.132
61/4 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1098
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.187
62/3
0.014
66/2
0.121
66/1
0.32
67/1/1
0.065
67/1/3
0.062
160/2/1
0.074
160/1
0.083
157/1
0.095
157/2
0.018
157/3
0.077
82
0.204
84/2/1
0.151
86/1/1
1.712
कुल योग .
प्ररूप-" घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र- 496- री - 1-2022 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 23-अ- 82-2021-22 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक -5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3401- री-1-2021 , कुक्षी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक -1 ( ग्राम चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, रा.नि.म. निसरपुर तह . कुक्षी , जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 ( ग्राम - खंडलाई, प.ह.नं. 27 , रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - सुसारी, प.ह.नं. - 57, रा.नि.मं. निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार , में भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.059
262/1/2
धार
ग्राम- सुसारी, प.ह.नं. -57
कुक्षी
0.108
262/2
कुल योग 0.167 1099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
प्ररूप-" घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. -499- री - 1-2022 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 14-अ-82-2021-22.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक -5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3487- री-1-2021 , कुक्षी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 ( ग्राम- चंदनखेड़ी , प.ह.न. 55, रा.नि.म. निसरपुर तह. कुक्षी , जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम - खंडलाई, प.ह.नं. 27 , रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी, जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - चंदनखेड़ी, प.ह.नं. - 55, रा.नि.मं. निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार, में भूमिगत पाईपलाईन , केवल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.023
86/33/4
ग्राम- चंदनखेड़ी, प.ह.नं. -55
धार
कुक्षी
0.026
86/33/1
0.009
86/18/2
0.021
88/4
0.044
91/3
0.015
91/2
0.013
91/1
0.025
94/1 & 94/2
0.073
61/1/2
0.072
60/1/2/3
0.01
60/2/2/3
0.007
60/2/2/2
0.013
52/1/1/3
0.01
52/1/1/2
0.014
52/1/1/1
0.029
53/2/1
0.029
53/4
0.038
53/1/1
0.033
53/1/2
0.033
53/1/3
0.095
43/4/1/2
0.632
कुल योग [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1100
प्ररूप-" घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 502 - री - 1-2022 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 19-अ- 82-2021-22.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक -5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3439- री-1-2021 , कुक्षी , दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक -1 ( ग्राम- चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, रा.नि.मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक -2 ( ग्राम- खंडलाई , प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कुक्षी , तह. कुक्षी , जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - नवादपुरा प.ह.नं. - 55 , रा.नि.मं. निसरपुर, तह. कुक्षी जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.067
35/1
ग्राम-नवादपुरा , प.ह.नं. -55
धार
कुक्षी
0.075
37/1
0.108
38/1/3
0.038
41/2/1
0.004
64/1 /ख/1
0.046
41/1/3
0.039
41/1/2
0.086
41/1/1
0.160
17/3/2/क
0.064
4/1/1/2
0.040
0.12
3/2
0.094
5/3/1
0.086
5/1
कुल योग 1.027
प्ररूप-" घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 505- री - 1-2022- राजस्व प्रकरण क्रमांक- 27-अ-82-2021-22.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3427- 1101
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
री-1-2021 , कुक्षी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक -1 ( ग्राम चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, रा.नि.मं. निसरपुर , तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक -2 ( ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी, जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - अमलझुमा , प.ह.नं. - 56 , रा.नि.मं. निसरपुर, तह. कुक्षी जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.044
167/13
धार
ग्राम- अमलझुमा , प.ह.नं. -56
कुक्षी
0.059
167/11
0.034
167/14
0.018
167/6
167/15
0.027 कुल योग . 0.182
प्ररूप-" घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 509 - री - 1-2022 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 26-अ- 82-2021-22 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक-5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3419- री-1-2021 , कुक्षी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक -1 ( ग्राम- चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, रा.नि.मं. निसरपुर , तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक -2 ( ग्राम - खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी , जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- हेलादड़ , प.ह.नं. - 56 , रा.नि.मं. निसरपुर, तह. कुक्षी जिला धार , में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.
[ भाग 1 1102
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.124
385
धार
कुक्षी
ग्राम- हेलादड़, प.ह.नं. -56
0.047
392
0.077
395
0.088
330
0.055
331
0.026
332
0.02
136
0.026
135
0.051
134
0.055
131
0.055
86
0.117
57 & 59
50
0.031
0.019
48
0.062
49
0.853
कुल योग .
प्ररूप-" घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र . - 512- री - 1-2022 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 30-अ- 82-2021-22.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक -5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3511- री-1-2021 , कुक्षी , दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद - थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 ( ग्राम- खंडलाई, प.ह.न. 27 , रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 ( ग्राम-कांटी, रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी, जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- नीमखेड़ा, प.ह.नं. 15, रा.नि.मं. बाग, तह. कुक्षी, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.034
8, 11 , 12/2
धार
ग्राम-नीमखेड़ा, प.ह.नं. - 15
कुक्षी
0.038
10/1
4
0.072
0.144
कुल योग .
1103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
प्ररुप-" घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 515 - री - 1-2022 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 32-अ- 82-2021-22.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक -5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक - 3524- री-1-2021 , कुक्षी , दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक -2 ( ग्राम- खंडलाई , प.ह.न. 27, रा.नि.मं. कुक्षी, तह . कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 ( ग्राम-कांटी, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी , जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- घुमिया, प.ह.नं. 09 , रा.नि.मं. बाग , तह. कुक्षी , जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा .
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
160
धार
ग्राम- घुमिया, प.ह.नं. -09
कुक्षी
0.105 कुल योग 0.105
प्ररुप-" घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 518 - री - 1-2022- राजस्व प्रकरण क्रमांक- 33-अ- 82-2021-22.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक -5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक - 3530- री-1-2021 , कुक्षी , दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 ( ग्राम- खंडलाई, प.ह.नं. 27 , रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 (ग्राम- कांटी, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बाणदा, प.ह.नं. 09, रा.नि.मं. बाग, तह. कुक्षी , जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.035
315/3
ग्राम- बाणदा, प.ह.नं. - 09
धार
कुक्षी
0.023
315/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1104
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.020
315/1
ग्राम- बाणदा, प.ह.नं. - 09
धार
कुक्षी
0.020
418/1
0.020
417/2
0.066
410/1
0.042
425
0.044
405/1
0.070
406, 407
0.008
402
0.048
350
0.014
351
0.013
353/2
0.047
352
0.032
356
0.061
357
0.013
380/1, 380/2
0.047
378/1/5
0.040
378/1/4
0.052
377/1
0.064
365/441
0.057
365/2
0.051
368/4
0.049
370
0.936
कुल योग .
प्ररुप-" घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 521 - री - 1-2022 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 22 -अ- 82-2021-22.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक -5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3395- री-1-2021 , कुक्षी , दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 ( ग्राम- खंडलाई , प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 ( ग्राम-कांटी, रा.नि.मं. कुक्षी , तह. कुक्षी, जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बोरकुई, प.ह.नं. 13/31 , रा.नि.मं. - 01 , बाग तह. कुक्षी, जिला धार ( म. प्र . ) में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा.
1105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
0.059
205/3
धार
ग्राम-बोरकुई, प.ह.नं. - 13/31
कुक्षी
0.036
141/7
0.044
141/5
143/3
0.077
0.021
62
0.104
68
0.042
65
0.027
67/4
66
0.028
67/2
0.025
0.060
55/1/1
0.003
54/4
0.007
54/3
0.006
54/2
31/2
0.018
30
0.034
कुल योग . 0.591
प्ररुप-" घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 524- री - 1-2022- राजस्व प्रकरण क्रमांक- 31-अ- 82-2021-22.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक -5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3505- री-1-2021 , कुक्षी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 ( ग्राम - खंडलाई, प.ह.न. 27, रा.नि.म. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 ( ग्राम-कांटी, रा.नि.मं. कुक्षी , तह . कुक्षी , जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- चिज्बा, प.ह.नं. 09, रा.नि.मं. बाग तह. कुक्षी, जिला धार ( म. प्र. ) में भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
449/2
0.081
ग्राम- चिज्बा प.ह.नं. -09
धार
कुक्षी
कुल योग . 0.081 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1106
प्ररुप-" घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 527- री- 1-2022- राजस्व प्रकरण क्रमांक- 28-अ- 82-2021-22.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3493- री-1-2021 , कुक्षी , दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 ( ग्राम - खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कुक्षी, तह . कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक -3 ( ग्राम-कांटी, रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी , जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- कदवाल , प.ह.नं. 16, रा.नि.मं. बाग , तह . कुक्षी , जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.055
117/4
117/3 ,
ग्राम -कदवाल, प.ह.नं. - 16
धार
कुक्षी
0.068
117/2
0.029
108
0.02
109
0.052
105
0.033
103/1
0.044
93
0.009
85/5
0.310
कुल योग .
प्ररुप-"घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 530- री - 1-2022- राजस्व प्रकरण क्रमांक- 34-अ- 82-2021-22 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 20.12 ( क्रमांक -5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3499- री-1-2021 , कुक्षी , दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 ( ग्राम - खंडलाई , प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कुक्षी, तह . कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी, जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-बेकल्या, प.ह.नं. 15, रा.नि.मं. बाग , तह. कुक्षी, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केवल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.
1107
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.072
263/3 & 135/3
धार
ग्राम- बेकल्या, प.ह.नं. - 15
कुक्षी
135/2/2
0.025
0.055
136/1
137/3/3
0.046
0.047
131/1
128/2/2
0.061
0.070
124/1/1
124
0.028
0.009
87/1
0.072
89
0.066
75/2/1
0.035
94
0.014
96
55/1
0.037
0.028
54
0.023
58/1
0.040
58/2
0.007
59/2
0.010
23/3
0.053
23/1/3
0.020
13
0.818
कुल योग .
पवार नवजीवन विजय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 )
गुना, दिनांक 24 फरवरी 2022
क्र. 52 - खैराड डूब - भू-अर्जन-2022 .-प्रकरण क्रमांक 2-अ-82-2020-21 . - राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया कि दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये ग्राम खैराड़, तहसील मकसूदनगढ़ की भूमि की आवश्यकता है , इस आशय की धारा 11 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 05 मार्च 2021 को कराया गया है . प्रस्तावक विभाग द्वारा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव समय पर न करने कृषकों के अवरोध करने तथा कोविड 19 महामारी व जिले में अतिवृष्टि की स्थिति निर्मित होने के कारण प्रस्तावक विभाग द्वारा धारा 19 के अंतर्गत घोषणा का सार प्रकाशन हेतु सुसंगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है .
1108
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
[ भाग 1 अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 ( 7 ) के तहत प्रकरण में धारा 19 ( 1 ) की घोषणा का प्रकाशन किये जाने हेतु 12 मास की अवधि विस्तारित की जाती है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
खैराड
107.119
गुना
मक्सूदनगढ
सुठालिया परियोजना के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी परगना राघौगढ़ , जिला गुना के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फ्रैंक नोबल ए. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 10 फरवरी 2022
क्रमांक- 12- भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन , पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि समुचित सरकार, इसके द्वारा अनुसूची कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित रकबा
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में. )
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(4)
ग्राम पोला
17.890
बालाघाट
बैहर
कार्यपालन यंत्री , बजंर
प.ह.नं. 22
(म. प्र.)
नदी परियोजना संभाग ,
पोला लघु जलाशय योजना के निर्माण से डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम पंचायत
बैहर जिला बालाघाट. भूमि.
किनारदा कृषक
17.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है, एवं कार्यपालन यंत्री , बंजर नदी परियोजना संभाग , बैहर जिला बालाघाट के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्रमांक- 13 - भू- अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की 1109
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
सूचना दी जाती है , कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम , 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में. )
(4)
(3)
(2)
(1)
14.077 बालाघाट
परसवाड़ा मानपुर प.ह.नं. 42/25
(म. प्र. )
कृषक 07
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बजंर नदी परियोजना संभाग , बैहर जिला बालाघाट .
मानपुर लघु जलाशय योजना के निर्माण से डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री , बजंर नदी परियोजना संभाग, बैहर जिला बालाघाट के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्रमांक- 14- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम , 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में. )
(4)
(3)
(2)
(1)
6.830 बैहर
बालाघाट (म. प्र. )
ग्राम कन्दई प.ह.नं. 41 कृषक 03
(6)
(5)
मदारी डबरा लघु जलाशय योजना के निर्माण से डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि.
कार्यपालन यंत्री, बजंर नदी परियोजना संभाग , बैहर जिला बालाघाट.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, बजंर नदी परियोजना संभाग , बैहर जिला बालाघाट के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्रमांक-15 - भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1110
सूचना दी जाती है , कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में. )
(4)
(3)
(2)
(1)
72.750 बैहर
बालाघाट (म. प्र.)
ग्राम कोपरो प.ह.नं. 15 कृषकों की संख्या 18 .
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बजंर नदी परियोजना संभाग, बैहर जिला बालाघाट.
मीनकुर लघु जलाशय योजना के निर्माण से डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, बजंर नदी परियोजना संभाग , बैहर जिला बालाघाट के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्रमांक- 16 - भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन , पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में. )
(4)
(3)
(1)
(2)
13.935 परसवाड़ा
बालाघाट (म. प्र. )
ग्राम समनापुर प.ह.नं. 20/25 कृषकों की संख्या 09 .
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बजंर नदी परियोजना संभाग, बैहर जिला बालाघाट,
रानी लघु जलाशय योजना के निर्माण से डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है, एवं कार्यपालन यंत्री , बजंर नदी परियोजना संभाग , बैहर जिला बालाघाट के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
1111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 6 दिसम्बर 2021
पत्र क्र. 294- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-जवा
(ग) ग्राम-मदरी
(घ) क्षेत्रफल-0.183 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकवा ( हे. में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (3) (1)
(2) (अ ) निजी पट्टे की भूमि
608/1
0.034
608/4
0.131
609/2/1
0.018
1.183
योग
(ब ) शासकीय भूमि-निरंक
0.183
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 296- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील - जवा
(ग) ग्राम-खोहा
क्षेत्रफल-0.235 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं.
अर्जित रकवा ( हे . में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (2) (3) (1)
( अ ) निजी पट्टे की भूमि
1090
0.062
0.022
1087
1073
0.043
1067
0.067
1069
0.004
908
0.009
0.004
909
893
0.024
0.235
योग
( ब ) शासकीय भूमि-निरंक
0.235
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1112
पत्र क्र. 298 - प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग) ग्राम-चौखण्डी
(घ) क्षेत्रफल-0.485 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकवा ( हे . में) निजी भूमि शासकीय भूमि (3)
(2)
(1)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.151
793
0.055
1337
0.004
1329
0.038
1330
0.040
1331
0.080
1298
0.113
1284
0.004
1287
0.485
योग .
( ब ) शासकीय भूमि-निरंक
0.485
महायोग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 300- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - जवा
(ग ) ग्राम- कुशमैदा
(घ) क्षेत्रफल -0.709 हेक्टेयर .
खसरा नं.
शासकीय भूमि
अर्जित रकवा ( हे . में ) निजी भूमि (2) (3) (1)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.012
113
0.345
166
0.124
441
0.098
442
0.048
246
0.042
250
0.040
268
0.709
योग..
( ब ) शासकीय भूमि-निरंक
0.709
महायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
पत्र क्र. 302- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग) ग्राम- ढुनगी
(घ) क्षेत्रफल-0.084 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकवा ( हे . में ) निजी भूमि शासकीय भूमि
(2)
(3) (1)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.084
62
0.084
योग
( ब ) शासकीय भूमि-निरंक
0.084
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 304- प्रका. - भू-अर्जन-2021. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि कावर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील - जवा
(ग ) ग्राम- गाढ़ा 138
(घ) क्षेत्रफल-0.054 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकवा ( हे . में ) निजी भूमि शासकीय भूमि
(3)
(2)
(1)
(अ) निजी पट्टे की भूमि
1055
0.042
0.012
61/2
0.054
योग
(ब ) शासकीय भूमि-निरंक
महायोग .. 0.054
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छोटे सिंह, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
1114
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 1 फरवरी 2022
क्र. 57 - भू- अर्जन- 2022.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- चुरहट
(ग) ग्राम- अमरपुर
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर-0004 अमरपुर
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकवा 0.130 हेक्टेयर .
अर्जित रकवा ( हे. में )
खसरा नं.
उद्देश्य (4)
भूमिस्वामी का नाम
(3)
(2)
(1)
रेल परियोजना निर्माण हेतु 0.015
32
पुष्पेन्द्र कुमार पिता देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
0.100
54
रामकृष्ण, हरेकृष्ण, शिवकृष्ण पिता रामशरण पाण्डेय
0.007
57
शंकरलाल , सुरेश प्रसाद, रमेश प्रसाद, महेश
प्रसाद पिता नारायण प्रसाद कचेर.
0.008
60
प्रशान्त पिता अरविन्द शुक्ला
0.130
निजी भूमि का योग
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 59 - भू- अर्जन-2022 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम-कोदई डांड़
(घ ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर-0023 रामपुर
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकवा 0.002 हेक्टेयर.
अर्जित रकवा ( हे. में )
उद्देश्य (4)
भूमिस्वामी का नाम
(3)
(2)
खसरा नं. (1)
0.002
रेल परियोजना निर्माण हेतु 86
आनन्द बहादुर सिंह, गोविन्द सिंह, जयचन्द्र सिंह , राज कुमारी सिंह, सुमन सिंह पिता तखतराज सिंह गहरवार .
0.002
निजी भूमि का योग
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
सीधी , दिनांक 7 फरवरी 2022
क्र. 61 - भू- अर्जन - 2022.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- चुरहट
(ग ) ग्राम- हर्दिहा पवाई
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर-0008 हर्दिहा पवाई
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकवा 0.872 हेक्टेयर.
अर्जित रकवा ( हे. में)
भूमिस्वामी का नाम
खसरा नं.
उद्देश्य (4)
(3)
(2)
(1)
रेल परियोजना निर्माण हेतु 0.460
77
लालजी सिंह, उर्मिला सिंह , बाबूलाल सिंह , मंगलेश्वर सिंह , ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह पिता इन्द्रजीत सिंह, राजबहादुर सिंह पिता जयप्रताप सिंह, शुषमा सिंह पति शिवबहादुर सिंह व सोनिया पत्नी साहब सिंह , सरोज सिंह पिता इन्द्रजीत सिंह.
0.180
78
लालजी सिंह, उर्मिला सिंह , बाबूलाल सिंह, मंगलेश्वर सिंह, ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह पिता इन्द्रजीत सिंह, राजबहादुर सिंह पिता जयप्रताप सिंह, शुषमा सिंह पति शिवबहादुर सिंह व सोनिया पत्नी साहब सिंह , सरोज सिंह पिता इन्द्रजीत सिंह.
0.032
सजन सिंह पिता इन्द्रबहादुर सिंह
0.160
मु. मीरा सिंह बेवा अविनाश प्रताप सिंह
0.040
82 108 139
भारत सिंह पिता इन्द्रबहादुर सिंह
0.872
निजी भूमि का योग
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 63- भू- अर्जन-2022. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1116
(ग ) ग्राम गोपालपुर
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर-29-गोपालपुर
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकवा 0.436 हेक्टेयर.
उद्देश्य अर्जित रकवा ( हे. में )
भूमिस्वामी का नाम
खसरा क्र.
(4)
(3)
(2)
(1)
रेल परियोजना निर्माण हेतु 0.032
प्रदीप कुमार पिता रामनिवास ब्रा.
7/1
0.004
मीना पति संजय मिश्रा
7/2
0.100
माला पिता जमुना केवट
90/1
0.03
रामनारायण , अयोध्या, जगजीवन, धर्मदास
90/2
पिता रामखेलावन केवट.
0.27
102
आसुतोष सिंह , आलोक सिंह पिता इन्द्रदेव सिंह बाघेल
0.436
निजी भूमि का योग
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुजीबुर्रहमान खान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(ग) नगर/ग्राम- भनिगवॉ
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि का कुल रकबा 1.366 हेक्टेयर.
रीवा, दिनांक 14 फरवरी 2022
( क ) निजी पट्टे की भूमि- भनिगवॉ
अर्जित रकबा
खसरा नंबर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.004
1101/1
पत्र क्र. 1736- भू-अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
0.033
1100/1/1 1100/2/1
1096/1/1
0.053
1096/2/1/1
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.
1096//2/ 2/ 1
1096/2/3
1097/1
0.036
1097/2
चूंकि, सतपेड़िया तालाब से धाहर मुसरा इदरहा टोला पहुंच मार्ग काकार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि ( रकवा ) अधिग्रहित किया जाना है . इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
0.034
1095
0.061
1093
अनुसूची
0.024
1142/1
( 1 ) भूमि कावर्णन-
0.025
1142/2
(क) जिला-रीवा ( म. प्र. )
(ख) तहसील- जवा 1117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
(2) (1)
0.036 1143
1144/1/3
1144/1/1/2
0.101 1144/1/1/3
1144/1/2
1144/2
1144/3
1144/4
0.037 1150/1
0.026 1151/1
0.027 1151/2
0.017 1094
0.002 1092
0.046 1155/1
0.121 1461
0.067 1459
0.023 1460
0.028 1462/1
0.021 1467/1
0.008 1152/1/2
1153/1/1
1153/1/2
0.036 1153/1/3
1153/2
1157/1/1
0.079 1157/2/1
0.054 1155
0.026 1156/1/1
0.027 1156/2/1
0.020 1468/1
(2)
(1)
0.032
1485/1
1482/1/1
0.057
1482/2/1
1482/3
0.012
1479
0.003
1478/1/1
1477/3/1
0.012
1477/1
1477/2
0.028
1120
1119/1/2
0.053
1119/1/3
1119/2
1118/1/2
0.043
1118/2/1/1
1118/2/2/2
0.024
1469/1
0.021
1103
0.009
1102
1.366
कुलयोग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है- सतपिड़िया तालाब से धाहर, मुसरा , इदरहा टोला पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. भ/ स संभाग क्र . 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज पुष्प , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1118
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2022
क्रमांक एफ - 3-90 / 2021 /18-5:- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा होशंगाबाद निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (2 ) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात--
1. आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग नर्मदापुरम म ० प्र ० . ।
कलेक्टर , जिला नर्मदापुरम म० प्र ० । 2.
3. उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नर्मदापुरम म.प्र. । 4. मुख्य नगर पालिक अधिकारी , नगर पालिका परिषद् नर्मदापुरम म.प्र.। 2/ यह विकास योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2022
क्र. एफ - 03-90-2021 - अठारह - 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ- 03-90-2021 - अठारह -5 , दिनांक 4 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
1119
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
Bhopal , the 4th March 2022
No. F - 3-90 / 2021/ 18-5 : Notice under section 19(4 ) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Hoshangabad ( Planning Area ) 2031 under sub- section (2) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 ( No. 23 of 1973) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely : - 1. Commissioner Narmadapuram division Narmadapuram , M.P. 2. Collector, District Narmadapuram , MP
3. Deputy Director , Town & Country Planning, District Office Narmadapuram , MP
4. Chief Municipal Officer , Nagar Palika parishad , Narmadapuram , M.P.
2/ The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in M.P. Gazettee under section 19 (5 ) of M.P.Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SHUBHASHISH BANERJEE, Dy . Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
1120
भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2022
क्रमांक एफ- 3-104/ 2021 / 18-5:- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा साड़ा काउण्टर मैग्नेट, मुरैना विशेष क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(2) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात--
1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर म०प्र०. ।
2. आयुक्त , चम्बल संभाग, मुरैना म०प्र ० ।
3. कलेक्टर , जिला ग्वालियर म० प्र ० ।
4. कलेक्टर , जिला मुरैना म० प्र० ।
5. कलेक्टर , जिला भिण्ड म०प्र० ।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, मुरैना म०प्र० ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ग्वालियर म ०प्र ० । 8. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर परिषद् बानमोर म०प्र० ।
9. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर परिषद्, मालनपुर म०प्र ० ।
10. संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय ग्वालियर म० प्र ० । 11. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भिण्ड म० प्र ० । 2 / यह विकास योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2022
क्र. एफ- 03-104-2021- अठारह - 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ- 03-104-2021 -अठारह -5, दिनांक 4 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
1121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2022
भाग 1 ]
Bhopal , the 4th March 2022
No. F - 3-104/2021/ 18-5 : Notice under section 19 (4 ) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for SADA Counter Magnet , Morena Development Plan , 2035 under sub- section (2) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 ( No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely: -
1. Commissioner , Gwalior division , Gwalior M.P.
2. Commissioner, Chambal division , Morena M.P.
3. Collector , District Gwalior M.P.
4. Collector , District Morena M.P.
5. Collector , District Bhind M.P.
6. Commissioner , Municipal Corporation Morena M.P. 7. Chief Executive Officer, SADA, Gwalior M.P.
8. Chief Municipal Officer , Nagar Parishad , Banmor M.P. 9. Chief Municipal Officer , Nagar Parishad , Malanpur M.P. 10. Joint Director , Town & Country Planning, District Office Gwalior M.P.
11. Assistant Director , Town & Country Planning, District Office Bhind
2/ The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in M.P. Gazettee under section 19 (5 ) of M.P.Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SHUBHASHISH BANERJEE , Dy . Secy .