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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2022- फाल्गुन 13 , शक 1943
क्रमांक 102]
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2022
क्र. एफ- 8-1-2022 - नियम- चार. वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के द्वारा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव के पदों के लिये अधिसूचित अर्हताओं को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है : -
1. अध्यक्ष- अखिल भारतीय सेवा के मुख्य सचिव एवं समकक्ष स्तर से अन्यून सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश अथवा केन्द्र/ राज्य प्रशासनिक अधिकरण से सेवानिवृत्त अध्यक्ष/सदस्य.
2. दो सदस्य- उच्च न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त, ख्यात अर्थशास्त्री अथवा लोक वित्त के क्षेत्र में कार्य का अनुभव रखने वाले राज्य शासन की सेवा से अपर संचालक के अन्यून स्तर से सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी.
3. एक सदस्य- कर्मचारियों का प्रतिनिधि अथवा शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय संस्थाओं में से ऐसे कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्मिक जिन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि तक कार्य किया हो.
4. अंशकालिक सदस्य के रूप में वित्त विभाग में सचिव के समकक्ष पदस्थों में से नामांकित अधिकारी तथा सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव के समकक्ष पदस्थों में से नामांकित अधिकारी .
5. सचिव- पूर्णकालिक. राज्य शासन में ग्रेड वेतन रुपये 7600/ - ( सातवे वेतनमान में लेवल 14 ) से अन्यून स्तर पर कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त.
6. यह अधिसूचना कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाये जाने की तिथि 12 दिसम्बर 2021 से प्रभावशील होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .