मध्यप्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 7 मार्च 2022- फाल्गुन 16, शक 1943
क्रमांक 105]
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2022
क्र. एफ- 25-14-2017- तीसं.- मध्यप्रदेश अशासकीय सांस्कृतिक संस्था सहायता अनुदान नियम, 1987 को जो इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-19-1-81-No.- 30 दिनांक 6 मार्च, 1987 के माध्यम से मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग- चार में दिनांक 20 मार्च 1987 प्रकाशित किए गए थे, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा , संस्कृति के क्षेत्र में अशासकीय प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए , सहायता अनुदान के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
209 210
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2022
नियम
भाग-1
प्रारंभिक
1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार और प्रारंभ. -
(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अशासकीय संस्था अनुदान नियम, 2021 है ।
(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क) "अनुदान समिति" से अभिप्रेत है, नियम 14 के अधीन गठित समिति;
(ख) "अशासकीय संस्कृति संगठन संस्था " से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए गठित सांस्कृतिक संगठन / संस्थाएं और जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं;
(एक) ऐसा अशासकीय संगठन संस्था जो क्षेत्रीय स्तर के हैं, और तीन वर्ष से अधिक से संस्कृति के क्षेत्र में , सक्रिय है ;
(दो) ऐसा अशासकीय संगठन संस्था जो किसी विशिष्ट कला में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और नियमित प्रदर्शन आयोजित करती है;
(तीन) ऐसा अशासकीय संगठन संस्था जो समय - समय पर विशिष्ट स्तर के , संगीत समारोह आदि आयोजित करता हो, और किसी समारोह या आयोजन विशेष के लिए सहायता चाही है ।
(ग) "स्वीकृति प्राधिकारी " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्, जो मध्यप्रदेश संस्कृति संचालनालय के पर्यवेक्षण के अधीन इन नियमों के क्रियान्वयन के संबंध में, पूर्ण कार्यवाही करने के लिए सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी;
"राज्य सरकार " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार ;
(घ)
(ड.) " पर्यवेक्षण प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संचालक, संचालनालय मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग जो इन नियमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण और मॉनीटर करेगा । 210(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2022
भाग-2
सामान्य उपबंध
3. सहायता अनुदान.-
(1 ) अनुदान चार प्रकार का होगा , अर्थात्ः-
(क) अनुरक्षण अनुदान;
(ख) भवन अनुदान;
(ग) उपकरण अनुदान;
(घ ) शिविर और आयोजन अनुदान ।
(2) अनुदान केवल ऐसे अशासकीय सगठनों/ संस्थाओं को दिया जाएगा जैसे कि नियम 2 के उपनियम (3 ) में विनिर्दिष्ट हैं और कार्यों जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण , अन्वेषण या / और यथार्थपूर्ण व धर्मनिरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष रूपक एवं प्रदर्शन कर्ताओं में प्रदर्शन आयोजित करने जैसे कार्य करते हैः
परंतु अनुदान सहायता केवल उन्ही संगठनों / सस्थाओं को दिया जाएगा जो अपने गठन से कम से कम तीन वर्ष से लगातार अस्तित्व में हैः परंतु यह और कि इन नियमों के अधीन अनुदान की स्वीकृति निधियों की आवश्यकता एवं उपलब्धता के साथ - साथ राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर दिए गए निर्देशों के अधीन होगी ।
(3) इस अनुदान का उपयोग केवल संगठन की इच्छा से किसी भी व्यक्ति/ कलाकार / सामाजिक कार्यकर्ता को सम्मानित करने , स्मृति चिन्ह, शॉल और श्रीफल भेंट करने जैसी फालतू गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा ।
(4) किसी भी जाति या सांप्रदायिक शिक्षा पर व्यय के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा ।
(5) किसी भी संस्था को कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा , जिसकी सभी स्रोतों से आय सक्षम प्राधिकारी की राय में सरकारी सहायता प्राप्त किए बिना इसे कुशलतापूर्वक चलाने के लिए पर्याप्त है ।
(6) किसी भी संगठन / संस्था द्वारा सहायता अनुदान का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
(7) एक बार अनुदान प्राप्त हो जाने पर, आगे अनुदान प्राप्त करने का कोई आधार नहीं होगा और प्राप्तकर्ता के पक्ष में सहायता अनुदान का कोई स्थायी दावा नहीं होगा । ऐसे मामले के लिए किया गया पत्राचार अमान्य होगा और यह माना जाएगा कि संस्था ने इसकी जानकारी होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन किया है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2022
210(2)
(8) सहायता प्राप्त संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने कार्यक्रमों और गतिविधियों में संबंधित जन प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों को आमंत्रित करेंगे ।
4. पंजीकृत सोसायटी/ ट्रस्ट. किसी भी सहायता प्राप्त संस्था को चलाने वाली सोसायटी या कोई ट्रस्ट, जब तक कि राज्य सरकार के विशेष या सामान्य आदेश द्वारा छूट प्राप्त न हो, मध्यप्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (1973 की संख्या 44) या तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधि के अधीन अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा ।
5. निरीक्षण और लेखा परीक्षा.-
(1 ) प्रत्येक सरकारी सहायता प्राप्त संगठन / संस्थानों का निरीक्षण संस्कृति विभाग के निरीक्षण दल द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार अनुदान सहायता प्रदान करने के और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाएगा कि क्या अनुदान की राशि पहले प्रदान की गई सहायता का उचित उपयोग किया गया है ।
(2) संगठन/ संस्था के लेखे निरीक्षण हेतु संस्कृति विभाग द्वारा प्राधिकृत किसी भी एजेंसी एवं महालेखाकार, मध्य प्रदेश को स्वविवेक से उपलब्ध रहेंगे ।
6. सहायता प्राप्त संगठन/ संस्था का संचालन करने वाली प्रत्येक पंजीकृत सोसायटी का प्रबंधन एक प्रतिनिधि का नाम निर्दिष्ट करेगा , जो उक्त सोसायटी और उसके प्रबंधन की ओर से पत्राचार करेगा और संगठन/ संस्था की ओर से चेक आदि पर हस्ताक्षर भी करेगा । प्रबंधन यथास्थिति, उसका नाम और पता, संस्कृति विभाग के संबंधित अधिकारियों को लिखित रूप में सूचित करेगा ।
7. कर्मचारियों का आचरण.-
(1 ) सहायता प्राप्त संगठन/ संस्था से जुड़े अधिकारी और अन्य कर्मचारी ईमानदार और सदाचारी होने चाहिए ।
(2) प्रत्येक सहायता प्राप्त संगठन / संस्था के प्रबंधकीय अधिकारी प्रशिक्षकों सहित अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में यह शर्त रखेंगे कि वे किसी भी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन के सदस्य नहीं होंगे जो राजनीति में भाग लेता है और न ही अन्यथा संबंधित होगा । किसी भी विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में न तो किसी अन्य तरीके से सहायता करेगा, न ही प्रचार करेगा या अन्यथा हस्तक्षेप करेगा, न ही वह इस संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा और न ही चुनाव लड़ेगा और न ही चुनाव में भाग लेगाः
परंतु ऐसे निर्वाचन में वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे किन्तु ऐसा करते समय में किसी को मत देने का इशारा किसी भी रीति में नहीं करेंगेः
परंतु यह और कि मात्र इस कारण से इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा कि उसने तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या विधि के अधीन उन पर अधिरोपित कर्तव्य के अनुपालन में किसी निर्वाचन के संचालन में सहायता की है ।
(3) यदि कोई प्रश्न उदभूत होता कि कोई गतिविधि या प्रतिरोधकता इन नियमों के कार्यक्षेत्र में आती है तो इसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा । 210(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2022
8. जब कभी कोई सहायता प्राप्त संगठन / संस्था इन नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों और मानकों के संबंध में उसके प्रदर्शन पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी का समाधान करने में असफल रहता है तो वह उक्त संगठन / संस्था के प्रबंधक को औपचारिक चेतावनी दे सकेगा और निर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटि को सुधारने का आदेश दे सकेगा । यदि संगठन / संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर संतोषजनक कार्रवाई करने में असफल रहता है तो स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी ऐसे अनुदान की कटौती या प्रतिदाय का आदेश कर सकेगा ।
9. आवेदन करने की प्रक्रिया. -
(1) अनुदान प्राप्त करने का इच्छुक संगठन/ संस्था का प्रबंधन अधिकारी उचित रूप द्वारा विनिर्दिष्ट उपाबंध / संलग्नकों के साथ विहित प्ररूप में पिछले वित्तीय वर्ष का वित्तीय विवरण, बैंक प्राधिकृत पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा ।
(2) विहित रीति में पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन प्ररूप, संचालक संस्कृति संचालनालय भोपाल के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा
(3) निश्चित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा । संबंधित आवेदक संगठन यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके द्वारा भेजा गया आवेदन विहित समय सीमा के भीतर पहुंच जाए ।
(4) यह आवश्यक होगा कि समस्त अभिलेख और जानकारी स्व-अभिप्रमाणित रूप में संलग्न की जाए । यदि सम्यक रूप से भरी गई जांच सूची (चेक लिस्ट) आवेदन पत्र के साथ प्राप्त नहीं होती है तो आवेदन पत्र को निरस्त माना जाएगा ।
(5) आवेदक, उसके द्वारा प्रस्तुत किए आवेदन और उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगा ।
(6) प्राधिकारी , प्रकरण के पुनर्विलोकन के दौरान किसी अतिरिक्त जानकारी को मंगा सकेगा । प्राधिकारी, यदि वह अनुदान स्वीकृत करने में सक्षम है तो वह आवेदन का हल करेगा या उसका पुनर्विलोकन करने के पश्चात् उसकी विशिष्ट अनुशंसाओं के साथ संबंधित अनुदान समिति के समक्ष रखेगा । 10. आवेदन पत्रों का निपटारा.-
(1 ) अस्वीकृत आवेदन पत्रः- अस्वीकृत आवेदन पत्रों का निपटारा निर्णय के पश्चात् उन्हें निष्क्रिय मानते हुए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के पश्चात् किया जा सकेगा ।
(2) ऐसी संस्थाओं के आवेदनों को जिन्हें अनुदान प्राप्त हो चुका है, अंकेक्षण के तुरंत पश्चात् नष्ट किया जाएगा तथा कोई पृच्छा/ दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2022
210(4)
भाग-तीन
2
संधारण अनुदान
11. संधारण अनुदान.-
(1) यह एक आवर्ती अनुदान है जिसे निम्नलिखित संस्थओं के प्रचालन और संधारण के लिए दिया गया है,
(क) प्रशिक्षण संस्था
(ख) कला प्रदर्शन संस्था
(2) यह अनुदान वार्षिक आधार पर स्वीकृत किया जाएगा ।
भाग-चार
उपकरण अनुदान
12. उपकरण अनुदान.-
(1 ) यह अनावर्ती अनुदान है जो किसी मान्यता प्राप्त कला/ सांस्कृतिक संस्थान को उपकरण और फर्नीचर क्रय के प्रयोजन के लिए दिया जा सकेगा. जिसमें पुस्तकें, नक्शे, चार्ट, दृश्य- श्रव्य उपकरण , विद्युत् उपकरण तथा ऐसी वस्तुएं सम्मिलित होंगी, जो संस्कृति विभाग द्वारा आवश्यक समझी जाएं ।
(2) उपकरण अनुदान मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान को विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए दिया जा सकता है ।
(3) उपकरण अनुदान की अधिकतम सीमा.-
पुस्तकें, विद्युत् उपकरण, श्रव्य दृश्य उपकरण, ध्वनि उपकरण, संगीत वाद्य, कैमरा, रिकॉर्ड प्लेयर तथाकर्मशाला के अन्य उपकरण पर वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत होगी ।
भाग-पांच
शिविर अथवा आयोजन अनुदान
13. शिविर अथवा आयोजन अनुदान.-
(1 ) यह कला संस्था अथवा अन्य संस्थानों को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए दिया जा सकता:-
(क) प्रशिक्षण से जुड़ेकिसी शिविर अथवा आयोजन के लिए ;
(ख) किसी विशिष्ट प्रयोजन के कार्य हेतु शिविर ।
(2) शिविर और आयोजन अनुदान की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:-
(क) संस्थानों के लिए अनुदान की राशि सकल व्यय के 90 प्रतिशत या कुल शुद्ध घाटा, जो भी कम हो, के बराबर होगी;
(ख) अन्य संस्थानों के लिए अनुदान की राशि सकल स्वीकार्य व्यय के 75 प्रतिशत या कुल शुद्ध घाटे, इनमें जो भी कम हो, के बराबर होगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2022
210(5)
भाग-छह
अनुदान समिति
14. अनुदान समिति का गठन.-
(1 ) योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान प्रस्तावों पर विचार कर अनुदान का अनुशंसा करने हेतु अनुदान समिति गठित की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः-
अध्यक्ष 1. संचालक, संस्कृति संचालनालय
सदस्य 2. उप / अवर सचिव, संस्कृति विभाग
सदस्य 3. उप/अवर सचिव, वित्त विभाग
सदस्य 4.
निदेशक, उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला
अकादमी, भोपाल
सदस्य 5. निदेशक, जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, भोपाल
सदस्य 6. विभिन्न क्षेत्रों से चार अशासकीय सदस्य (प्रदेश के साहित्य और कला क्षेत्र के मनोनीत विशेषज्ञ : रंगकर्म 1. संगीत – 1 , साहित्य– 1 , ललित कला -1 )
सदस्य सचिव 7. कार्यालय प्रमुख , संस्कृति संचालनालय , म.प्र.
(2) समिति की अनुशंसा और इस पर प्रशासनिक अनुमोदन अंतिम निर्णय होगा ।
15. राज्य सरकार की शक्ति.-
(1 ) वित्तीय वर्ष केदौरान राज्य सरकार अपरिहार्य स्थितियों में आवश्यतानुसार अनुदान स्वीकृत करने में सक्षम होगी ।
(2) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी संस्था को इन नियमों के प्रवर्तनसे छूट दे सकती और उन्हें तदर्थ या किसी अन्य विशेष आधार पर अनुदान उपलब्ध कर सकेगा ।
(3) यदि इन नियमों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार इसे हटाने के लिए उपयुक्त आदेश पारित कर सकती है ।
16. अपील. कोई भी व्यथित संगठन / संस्था प्रभारी सचिव, संस्कृति विभाग को अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में अपील या अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है । उसके पास किसी भी अपील / प्रतिवेदन को अंतिम रूप से निपटाने की शक्ति होगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2022
210(6)
चेक-लिस्ट
(आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे)
क्र.
परिशिष्ट क्रमांक
संलग्न की जाने वाली जानकारी / दस्तावेज
आवेदन प्रपत्र का बिन्दुक्र.
आवेदन के साथ संलग्नक का पृष्ठ क्र. पृष्ठ क्रं. से पृष्ठ क्र. तक
जानकारी / दस्तावेज संलग्न किया है । (हाँ/नहीं अथवा लागू नहीं लिखें)
1
(1) (ड)
संस्था का म.प्र . सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत वैध पंजीयन प्रमाण- पत्र की प्रति ।
2
(1 ) (च)
संस्था की नियमावली / विधान (रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित) की प्रति ।
3
(2)
धारा 27/28 के अंतर्गत संस्था की वैधता का नवीनतम प्रमाण- पत्र की प्रति ।
4
(4)
संस्था की कार्यकारिणी की रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटी द्वारा सत्यातिप नवीनतम सूची की प्रति ।
5 संस्था का आयकर PAN की प्रति ।
(5)
6
(6)
निर्धारित प्रपत्र में बैंक का ऑथोराईजेशन लेटर
(7)
7 संस्था के बैंक खाते के पासबुक के प्रथम पृष्ठ (नाम, पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार) की प्रति।
8
(8)
संस्था के विगत तीन वर्षों के मुख्य कार्यकलाप / गतिविधियों का विवरण (प्रमाणित साक्ष्य सहित)
9
(9)
विगत तीन वर्षों में संस्कृति संचालनालय से प्राप्त अनुदान एवं इसके उपयोग की जानकारी (गतिविधियों एवं व्यय विवरण सहित)
( 10)
10 संचालनालय द्वारा संस्था को विगत तीन वर्षों में स्वीकृत अनुदान का, सी.ए. द्वारा प्रमाणित वर्षवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति ।
(12 )
11 संस्था द्वारा अनुदान हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम / शीर्षक तथा संक्षिप्त विवरण ।
(14)
12 विगत तीन वर्षो के ऑडिटेड आय- व्ययं / प्राप्ति भुगतान एवं बैलेन्स शीट 210(7)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2022
बैंक अनुज्ञा पत्र
मैं / हम (समिति का नाम) संस्कृति संचालनालय द्वारा हमको संवितरित राशि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने बैंक खाता में चाहते हैं ब्यौरे नीचे दिए गए है:-
प्राप्तकर्ता का विवरण
प्राप्तकर्ता (संख्या) का नाम जैसा कि बैंक खाते में है
पता
जिला का पिनकोड
राज्य
एस टी डी कोड सहित दूरभाष नम्बर
मेबाईल नम्बर
ई- मेल का पता (यादि हो)
बैंक ब्यौरे
बैंक का नाम
बैंक शाखा ( पूर्ण पता और दूरभाष नम्बर )
बैंक खाता नम्बर
खाते का प्रकार
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सुविधा उपलब्ध है
ECS/ RTGS/ NEFT
IFSC code
MICR Code
हस्ताक्षर
नाम
संस्था का नाम
खाता नम्बर और आई एफ एस सी / एम आई सी आर कोड और मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं और ऊपर शुद्धतया अभिलिखित किए गए है ।
प्रबंधन
(खाता सधारण करने वाली शाखा)
(बैंक के प्रबंधन द्वारा नीली स्याही मुद्रा में हस्ताक्षर किया जाए) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2022
210(8)
आवेदन पत्र प्रारूप
अनुदान योजना के अंतर्गतवित्तीय सहायता अनुदान के लिए
आवेदन
प्रति
श्रीमान संचालक, संस्कृति संचालनालय , भोपाल, विषयः वित्तीय सहायता/ सहायता अनुदान हेतु आवेदन ।
महोदय/ महोदया,
अर्थात्ः- हम , एतद्वारा वित्तीय सहायता/ सहायता अनुदान हेतु निम्नलिखित आवेदन प्रस्तुत करते है,
वित्तीय वर्ष
(1) संस्था/ संगठन का विवरण:-
(क) संस्था का नाम
(ख) संस्था का वर्तमान पूर्ण पता...
(पिनकोड सहित)
(ग) संस्था की स्थापना का वर्ष..
(
घ) संस्था का म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियमके तहत पंजीयन क्रमांक /दिनांक :
परिशिष्ट क्र.
(ड) पंजीयन प्रमाण - पत्र की प्रति
परिशिष्ट क्र.
(च) प्रमाणित विधान / नियमावली की प्रति
परिशिष्ट क्र.
(2) धारा 27/28 के अंतर्गत संस्था की वैधता का प्रमाण
(3 ) संस्था के वर्तमान पदाधिकारियों के नाम, पते एवं दूरभाष / मोबाइल नं.
पता
पदनाम
नाम
दूरभाष /मोबाईल नं.
संरक्षक
अध्यक्ष /निदेशक
उपाध्यक्ष / उप निदेशक
कोषाध्यक्ष
सचिव 210(9)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2022
ام
परिशिष्ट क्र.
(4) संस्था की कार्यकारिणी की रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी द्वारा सत्यापित नवीनतम सूची
परिशिष्ट क्र.
(5) संस्था का PANनं. की प्रति
(6) संस्था के बैंक खाते की जानकारी एवं ऑथराईजेशन लेटरपरिशिष्ट क्र.
(7) संस्था की बैंक खाते के पास बुक की प्रथम पृष्ठ
परिशिष्ट क्र.
(नाम, पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार) की प्रति अनिवार्य है ।
(
8) संस्था की विगत तीन वर्षों की वर्षवार मुख्य गतिविधियां (संक्षिप्त में) एवं समाचार पत्रों में (दिनांक एवं संस्करण सहित) प्रकाशित कार्यक्रमों के फोटोग्राफ / सी.डी. अनिवार्यतः संलग्न करें । (जिसमें पिछले तीन वर्षों के पृथक- पृथक प्रमाणित साक्ष्य हों)
परिशिष्ट क्र.
(9
परिशिष्ट क्र.
) विगत तीन वर्षों में संस्कृति संचालनालय से प्राप्त सहायता अनुदान की राशियां एवं इसके उपयोग से सम्पन्न गतिविधियों के ब्यौरे (आवश्यक होने पर परिशिष्ट संलग्न करें)
कार्यक्रम का नाम
विधा/कलारूप
वर्ष
व्यय की गई राशि (रु. लाख में) प्राप्त अनुदान (रू. लाख मे)
(4)
(5) (2)
(3)
(1)
योग
योग
योग मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2022
210 (10)
1
परिशिष्ट क्र.
(10) संचालनालय द्वारा संस्था को विगत तीन वर्षों में स्वीकृत (यदि स्वीकृत की गयी हो) अनुदान राशि के उपयोग का वर्षवार अंकेक्षित (चार्टड अकांटटेंट द्वारा प्रमाणित) उपयोगिता प्रमाण-पत्र, व्यय विवरण सहित संलग्न करें ।
(11 ) पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार एवं किसी अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान के ब्यौरे और प्रयोजन :-
प्रयोजन वर्ष
अनुदान राशि ()
संस्था का नाम जहां से अनुदान प्राप्त हुआ
(4)
(3)
(2)
(1)
(12) संस्था द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों का नाम / शीर्षक ( जिसके लिए अनुदान चाहा गया है)तथा विवरण (अधिकतम 300 शब्दों में) एवं मदवार लागत विवरण । परिशिष्ट क्र.
(13) चाही गई वित्तीय सहायता राशि
(14) विगत तीन वर्षों के चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा ऑडिटेड आय - व्यय , प्राप्ति भुगतान , बैलेन्स शीट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनसंलग्न करें :-
परिशिष्ट क्र .
1. वित्तीय वर्ष
परिशिष्ट क्र.
2. वित्तीय वर्ष
परिशिष्ट क्र.
3. वित्तीय वर्ष
शर्तें:-
1. आवेदन के साथ संलग्न चेक लिस्ट पूर्ण रूप से भरी हो एवं वांछित समस्त संलग्न अभिलेख , संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है ।
2. जिन संस्थाओं को इस योजना के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत किया जाएगा उन्हें उस वित्तीय वर्ष में संचालनालय से पृथक से अन्य कोई सहायता/ सहयोग प्रदान नहीं किया जा सकेगा ।
3. जिस कार्यक्रम / गतिविधि के लिये कितनी- कितनीराशि का अनुदान चाहा गया है, कंडिका 12 में इसका स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है । इसके आधार पर ही आवेदन विचारार्थ रखा जा सकेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2022
210(11) 4. सक्षम समिति के विचार उपरान्त जिन संस्थाओं को अनुदान दिया जाएगा, उनके आवेदन संचालनालय के उस वित्तीय वर्ष के प्रथम अंकेक्षण / एक वर्ष तक एवं जिन संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत नहीं होगा, उनके आवेदन अनुदान स्वीकृति आदेश जारी होने के एक माह पश्चात् विनिष्ट किए जा सकेंगे । इसके लिये किसी भी तरह की मांग अथवा प्रश्न नहीं किया जा सकेगा ।
5. समयावधि में प्रस्तुत आवेदनों में किसी प्रकार की अपूर्णता तथा वांछित परिशिष्ट / संलग्नक, चेक लिस्टके निर्धारित अनुक्रम में संलग्न नहीं पाए जाने पर, आवेदन विचार योग्य नहीं माना जाएगा ।
6. संस्थाओं को सहायता, अनुदान नियमों के निर्धारित मापदण्डों और राशि की उपलब्धता के आधार पर सक्षम समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त अनुशंसित की जावेगी । समिति की अनुशंसा पर लिया गया निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा , जिसके संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा ।
7. पात्र संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान ई- भुगतान के माध्यम से ही किया जाएगा । अतः ई- भुगतान हेतु बैंक की सही एवं पूर्ण जानकारी निर्धारित " बैंक अथोराईजेशन लेटर " में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।
मैं.. पद संस्था का नाम ........सत्यतापूर्वक यह अभिकथन करता हूँ कि संस्था की ओर से अनुदान आवेदन प्रस्तुत करने तथा संलग्न दस्तावेजों / प्रतिलिपियों को सत्यापित/ प्रमाणित करने हेतु अधिकृत हूं तथा संस्था की उक्त प्रस्तुत / संलग्न समस्त जानकारी / विवरण सत्य है । हमारी संस्था को सहायता अनुदान योजना संबंधी समस्त शर्तें- नियम स्वीकार हैं । हम वचन देते हैं एवं इससे पूरी तरह सहमत हैं कि अनुदान हेतु प्रस्तुत अस्वीकृत आवेदन निर्णय होने के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह पश्चात् एवं अनुदान स्वीकृत / प्राप्त संस्थाओं के आवेदन उस वर्ष के प्रथम अंकेक्षण के तत्काल बाद विनिष्ट कर दिएजाएं । तथा आवेदन के साथ संलग्न किएगए समस्त अभिलेख मेरी संस्था की व्यक्तिगत जानकारी होने के कारण किसी अन्य को दिए जाने हेतु सहमत नहीं हूँ ।
संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर (नाम/पदनाम एवं मुद्रा) नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्नी, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022