इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 8 मार्च 2022-फाल्गुन 17 , शक 1943
क्रमांक 106]
श्रम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 मार्च 2022
क्र. 403-442-2022 - A- 16 .- मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम , 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित पूर्व की अधिसूचनाओं की निरंतरता में, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट , उक्त अधिनियम की धारा के उपबंध, कालम ( 3 ) में यथा विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए , उक्त अनुसूची के कालम (4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में , कालम ( 1 ) में यथा विनिर्दिष्ट स्थापना को लागू नहीं होगें , अर्थात्ः-
अनुसूची
क्षेत्र (4)
निबंधन तथा शर्तें (3)
धारा (2)
स्थापना (1)
संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य उपाहार गृह तथा भोजन गृह धारा 14 की उपधारा ( 1 ) 1. प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जाएगा.
2. किसी भी कर्मचारी को सप्ताह में 48 घंटे से अधिक के लिए कार्य हेतु नहीं बुलाया जाएगा.
211 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2022
212
No.403-442-2022 - A- 16.- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act , 1958 ( No. 25 of 1958 ) and in continuation of the previous notification in this behalf, the State Government , hreby, directs that the provisions of section of the said Act as specified in column (2) of the Schedule given below shall not apply to the Establishment as specified in column ( 1 ) subject to the terms and conditions as specified in column (3 ) in the areas specified in column (4) of the said Schedule , namely:-
SCHEDULE
Areas (4)
Terms and Conditions (3)
Section (2)
Establishment (1)
1. Every employee shall be given one day holiday in a week .
Sub-section ( 1 ) of Section 14.
Restaurant and Eating House
The whole of the State of Madhya Pradesh .
2. No employee shall be called for work for more than 48 hours in a week .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश चंद्र जटिया, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.