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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 110]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 10 मार्च 2022 - फाल्गुन 19 , शक 1943
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2022
क्र. एफ- 2-2-22-लोसेप्र- पी.एस.जी.-29.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 ( क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुष विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ- 2-13-2012 - इकसठ - लो.से.प्र. पी.एस.जी. - 29, दिनांक 9 मार्च 2017 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 29.1 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय- सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत आयुष विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड की सेवाएं
सेवाएँ
सेवा क्र.
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
(3)
(2)
(1)
29.1 आयुष चिकित्सक का स्थायी पंजीयन.
रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक
प्राकृतिक
तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं चिकित्सा बोर्ड भोपाल.
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा (6)
(7) (5)
सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा (4)
30कार्य दिवस.
सचिव, आयुष विभाग.
अध्यक्ष/प्रशासक, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड,
भोपाल.
मध्यप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण अभ्यार्थियों हेतु 30 कार्य दिवस एवं अन्य राज्य से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेकर आने पर 60 कार्य दिवस
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .