मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 मार्च 2022- फाल्गुन 19 , शक 1943
क्रमांक 111 ]
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2022
क्र. एफ- 2-3-22-लोसेप्र-पी.एस.जी. - 02.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 ( क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार , एतद्वारा, श्रम विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ-287- 2020-लो.से.प्र. पी.एस.जी. - 02 , दिनांक 4 मई 2020 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 2.6, 2.8. 2.9 , 2.10, 2.11 , 2.12, 2.13, 2.14 , 2.15, 2.16, 2.17 , 2.18 , 2.20 , 2.21 , 2.22, 2.23 एवं 2.32 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय- सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थातः-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं सेवाएं
सेवा क्र.
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
(7)
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा (6)
(5)
सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा (4)
(3)
(2)
(1)
30 कार्य दिवस
कलेक्टर
01 कार्य दिवस
संभागीय आयुक्त.
प्राधिकृत श्रम अधिकारी.
2.6 मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 1 की उपधारा (4 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित संस्थाओं का पंजीयन में किया जाना.
30 कार्य दिवस
03कार्य दिवस
उप श्रमायुक्त
प्राधिकृत श्रम अधिकारी.
अपर श्रम आयुक्त/श्रम आयुक्त.
221
2.8 संविदा श्रम ( वि.एवं स. ) अधिनियम, 1970 की धारा 12 के अन्तर्गत 20 अथवा अधिक ठेका श्रमिक नियोजन करने वाले ठेकेदार को अनुज्ञप्ति का प्रदाय किया जाना.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मार्च 2022
222
(4)
(3)
(2)
(1)
(7)
(6)
(5)
30 कार्य दिवस
03कार्य दिवस
प्राधिकृत श्रम अधिकारी.
2.9 संविदा श्रम ( विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 की धारा 12 सहपठित मध्यप्रदेश नियम, 1973 के नियम 29 के अन्तर्गत 20 या अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार को जारी अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति पर उसका नवीनीकरण किया जाना.
उप श्रमायुक्त
अपर श्रम आयुक्त/श्रम आयुक्त.
30 कार्य दिवस
03कार्य दिवस
प्राधिकृत श्रम अधिकारी.
2.10 संविदा श्रम ( विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम , 1970 की धारा 12 के अन्तर्गत 20 या अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार को जारी अनुज्ञप्ति में मध्यप्रदेश नियम, 1973 के नियम 28 में संशोधन चाहे जाने पर संशोधन अनुज्ञप्ति प्रदाय किया जाना.
उप श्रमायुक्त
अपर श्रम आयुक्त/श्रम आयुक्त.
30 कार्य दिवस
07 कार्य दिवस
मुख्य कारखाना निरीक्षक, म. प्र. इन्दौर ( संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).
2.11 कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 6.7 सहपठित मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 के नियम 6 अन्तर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों को नवीन अनुज्ञप्ति प्रदाय किया जाना.
श्रम आयुक्त म. प्र.
प्रमुख सचिव/ सचिव, श्रम विभाग, म. प्र.
30 कार्य दिवस
07 कार्य दिवस
2.12कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 6.7 सहपठित मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 के नियम 7 के अन्तर्गत कारखानों की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/ संशोधन प्रदाय किया जाना.
प्राधिकृत मुख्य/ अतिरिक्त मुख्य/ संयुक्त मुख्य/ उप मुख्य कारखाना निरीक्षक म. प्र. इन्दौर (संचनालय औद्योगक स्वास्थ एवं सुरक्षा).
श्रम आयुक्त म. प्र.
प्रमुख सचिव/ सचिव, श्रम विभाग , म. प्र.
30 कार्य दिवस
01 कार्य दिवस
प्राधिकृत श्रम अधिकारी.
2.13 दुकानों, वाणिज्यिक स्थापनाओं/ मोटर परिवहन आदि, स्थापनाओं के लिये स्व- प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण कर स्वीकृति प्रदाय किया जाना.
उप श्रमायुक्त
अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त.
222( 1 )
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मार्च 2022
(4)
(3)
(2)
(1)
(5)
(6)
(7)
07 कार्य दिवस
उप संचालक/ सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.
2.14कारखानों में स्व- प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत कारखानों से प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण कर स्वीकृति प्रदाय किया जाना.
30 कार्य दिवस श्रम आयुक्त, म. प्र . शासन .
संचालक औद्योगिक स्वास्थ्यएवं सुरक्षा म. प्र.
30 कार्य दिवस
03कार्य दिवस
प्राधिकृत श्रम अधिकारी.
2.15 अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत जारी पंजीयन एवं लायसेंस प्रदाय किया जाना.
उप श्रमायुक्त
अपर श्रम आयुक्त/श्रम आयुक्त.
30 कार्य दिवस
01 कार्य दिवस
प्राधिकृत श्रम अधिकारी .
2.16 मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीयन एवं लायसेंस का प्रदाय किया जाना.
उप श्रमायुक्त
अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त.
30 कार्य दिवस
03कार्य दिवस
प्राधिकृत श्रम अधिकारी .
2.17 भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार, ( नियोजन का सेवा- शर्तों का विनियमन ) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीयन का प्रदाय किया जाना.
उप श्रमायुक्त
अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त.
30 कार्य दिवस
01 कार्य दिवस
प्राधिकृत श्रम अधिकारी.
2.18 मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम , 1958 के अंतर्गत दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं जिनके पंजीयन प्रमाण- पत्र में संशोधन किया जाना (जैसे कि नियोजित कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन) .
उप श्रमायुक्त
अपर श्रम आयुक्त/श्रम आयुक्त.
30 कार्य दिवस
07 कार्य दिवस
मुख्य कारखाना निरीक्षक, म . प्र. इन्दौर ( संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा) .
2.20 कारखाना अधिनियम , 1948 की धारा 6.7 सपठित नियम-3 ए के अन्तर्गत कारखानों के साईट प्लान एवं विस्तृत नक्शों की अनुज्ञा जारी किया जाना.
श्रम आयुक्त म. प्र .
प्रमुख सचिव/ सचिव, श्रम विभाग, म. प्र .
30 कार्य दिवस
07 कार्य दिवस
2.21 कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 6.7 सपठित नियम-6 के अन्तर्गत खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञप्ति प्रदाय की जाना.
मुख्य कारखाना निरीक्षक, म. प्र. इन्दौर ( संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा) .
श्रम आयुक्त म. प्र.
प्रमुख सचिव/ सचिव श्रम विभाग.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मार्च 2022
222 (2)
(2)
(3) (1)
(6)
(7)
(4)
(5)
30कार्य दिवस
01 कार्य दिवस
प्राधिकृत श्रम अधिकारी .
2.22 बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन एवं शर्तें) अधिनियम , 1966 के अंतर्गत औद्योगिक परिसर को अनुज्ञप्ति का प्रदाय किया जाना.
उप श्रमायुक्त
अपर श्रम आयुक्त/श्रम आयुक्त.
30 कार्य दिवस
01 कार्य दिवस
प्राधिकृत श्रम अधिकारी.
2.23 बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन एवं शर्तें ) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत औद्योगिक परिसर को अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जाना.
उप श्रमायुक्त
अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त.
30 कार्य दिवस
03कार्य दिवस
प्राधिकृत श्रम अधिकारी.
2.32संविदा श्रम ( विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन प्रदान किया जाना.
उप श्रमायुक्त
अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .