मध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2022-फाल्गुन 20, शक 1943
क्रमांक 112 ]
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2022
क्र. एफ - 1-08-2022 - बीस-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश, राज्य स्कूल शिक्षा सेवा ( शैक्षणिक संवर्ग ) सेवा शर्तें भर्ती नियम , 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप- नियम ( 2 ) में शब्द " दो वर्ष " के स्थान पर शब्द " तीन वर्ष " स्थापित किए जाए.
No. F - 01-08-2022- XX - 1 . In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh School Education Service ( Teaching Cadre ) Service Conditions and Recruitment Rules , 2018 , namely.
AMENDMENT
In the said rules , in rule 11 , for sub - rule (2) , for the words " two years " the words " three years " shall be substituted.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओ. एल. मण्डलोई , उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .