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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 113 ]
भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 11 मार्च 2022 - फाल्गुन 20, शक 1943
विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2022
क्र. 4505- मप्रविस - 15 - विधान-2022.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 ( क्रमांक 3 सन् 2022 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
225 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2022
226
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ३ सन् २०२२
मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक , २०२२
वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियोंके संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम , २०२२ है.
संक्षिप्त नाम.
वित्तीय वर्ष २०२१-२२ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,५२,३२,२०, ९८,४९९ कादिया जाना.
२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये पन्द्रह हजार दो सौ बत्तीस करोड़ बीस लाख अट्ठानवे हजार चार सौ निन्यानवे होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के दौरान दिये जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी.
विनियोग.
३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां , उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित कीजाएंगी.
अनुसूची
( धारा २ और ३ देखिये )
(आंकड़े रुपयों में)
(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां
(२) सेवायें और प्रयोजन
योग (१ ) अनुदान का संख्यांक
संचित निधि पर भारित
रुपये
रुपये
विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये
भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
१००
१००
राजस्व
००१. सामान्य प्रशासन
राजस्व
००६. वित्त
७,४२,८३,००,०००
राजस्व
७,४२,८३,००,०००
००७. वाणिज्यिक कर
४३,०८,००,०००
राजस्व
४३,०८,००,००० 226 (1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2022
(३)
(२)
(१ )
रुपये
रुपये
रुपये
००८ . भू- राजस्व तथा जिला प्रशासन
९, ८२,००,०००
९ , ८२,००,०००
राजस्व
०११. औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
राजस्व ४,००,००,००,०००
०१२. ऊर्जा
७५, ९४,७०,००,०००
राजस्व ७५, ९ ४,७०,००,०००
०१३. किसान कल्याण तथा कृषिविकास
२,३२,४२,८००
राजस्व २,३२,४२,८००
०१८. श्रम
° ३,७५,००,००,०००
राजस्व ३,७५,००,००,०००
०२०. लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी
१४,७७,८ ९, ०००
राजस्व
१४,७७,८ ९ , ०००
२०,००,५२,३ ९ , ०۰۰
२०,००,५२,३ ९ , ०००
पूंजी
०२२. नगरीय विकास एवं आवास
राजस्व
०२६. संस्कृति
१,२५,००,०००
राजस्व १,२५,००,०००
०२७. स्कूल शिक्षा ( प्रारंभिक शिक्षा )
१००
१००
राजस्व
०२९. विधि और विधायी कार्य
५,४८,११,०००
५,४८,११,०००
राजस्व
०३०. ग्रामीण विकास
१२,११,००,००,०००
राजस्व १२,११,००,००,००० 226 (2)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2022
(१)
(२)
(३)
रुपये
रुपये
रुपये ०३३. जनजातीय कार्य
राजस्व
७१,६९, ८०,०००
७१,६९ , ८०,००० ०३४. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
राजस्व १,३८,००,००,०००
१,३८,००,००,००० ०३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
राजस्व
२,५८,००,००,०००
२,५८,००,००,००० ०३७. पर्यटन
राजस्व
६,२४,७०,०००
६,२४,७०,००० ०३८. आयुष
राजस्व
४१,३२,६६,४९९
४१,३२,६६,४९९ ०४४. उच्च शिक्षा
राजस्व
१,४९ , २ ९ , ००,०००
१,४ ९ , २ ९ , ००,००० ०४५. लोक परिसंपत्ति प्रबंधन
राजस्व
१४,४६,००,०००
१४,४६,००,००० ०४७. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार .
राजस्व
७०, ९०,००,०००
७०, ९ ०,००,००० ०४९. अनुसूचित जाति कल्याण
राजस्व
२,०७,००,००,०००
२,०७,००,००,००० ०५५. महिला एवं बाल विकास
राजस्व
०५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
राजस्व
९ , ५०,५०,००,०००
९,५०,००,५०,००० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2022
226(3 ) (१)
(२)
(३)
रुपये
रुपये
रुपये ०६४. पिछड़ा वर्ग कल्याण
राजस्व ७,० ९ , ००,००,००۰۰
७,०९ , ००,००,०००
१५,३०,११,१०० १,३२,३१,६८,५९ , ४९९ योग :
राजस्व १,३२,१६,३८,४८,३ ९९
पूंजी
२०,००,५२,३ ९ , ०००
२०,००,५२,३ ९ , ०००
१,५२,१६, ९ ०,८७,३ ९९
वृहद योग:
१५,३०,११,१०० १,५२,३२,२० , ९ ८,४९९
उद्देश्यों और कारणों का कथन
यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ ( १ ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है , जो वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
भोपाल :
तारीख ९ मार्च , २०२२.
जगदीश देवड़ा भारसाधक सदस्य.
" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित. ".
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .