मध्यप्रदे श शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 116]
भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 मार्च 2022-फाल्गुन 23 , शक 1943
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 14 मार्च 2022
क्र. 09- एफ-1-16-2021- अठारह - 3.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956 ) की धारा 308 - क के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 187 - क, के साथ पठित धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका ( अनुज्ञा के बिना भवनों के संनिर्माण के अपराधों का प्रशमन , शुल्क एवं शर्तें ) नियम , 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में , धारा 5 में, चौथे परंतुक में , अंक तथा शब्द " 28 फरवरी 2022 " के स्थान पर, अंक तथा शब्द " 30 जून 2022 " स्थापित किया जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण राठी , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2022
क्र. एफ - 1-16-2021 -अठारह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 09 - एफ- 1-16-2021 -अठारह -3 , दिनांक 14 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण राठी, उपसचिव.
231 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2022
232
Bhopal , the 14th March 2022
Noti . No. 09 - F - 1-16-2021 - XVIII - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 308 - A read with Sections 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 (No. 23 of 1956) and Section 187- A read with Section 355 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961 ) , the State Government , hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Muncipal ( Compounding of offence of Construction of Buildings , Fees and Conditions ) Rules , 2016 , namely :-
AMENDMENT
In the said rules, in rule 5 , in the fourth proviso , for the figures and word "28th February , 2022 " , the figures and word " 30th June , 2022 " shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , TARUN RATHI , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.