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मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 मार्च 2022- फाल्गुन 23, शक 1943
क्रमांक 117]
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2022
क्रमांक एफ- 10-01/2022/ सत्रह/मेडि-02:: मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम , 1949 (क्रमांक 36 सन् 1949) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा ह्यूमन रेबीज को राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित करती है और इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अनुसार राज्य के लिए हृयूमन रेबीज को अधिसूचित संक्रामक रोग घोषित करती है ।
राज्य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 71 की उप- धारा ( 1 ) के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य के जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन सह अस्पातल अधीक्षकों को उक्त अधिनियम की धारा 71 की उप- धारा (2) में यथा उपबंधित समस्त शक्तियां प्रदत्त करती है।
इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (9) के अधीन शक्तियोंको उक्त अधिनियम की धारा 149 एवं 150 के अधीन यथा उपबंधित शक्तियों को राज्य सरकार , जिला मजिस्ट्रेट को कार्यपालन अधिकारी के रूप में प्रयोग करने के लिए विहित करती है ।
रहेगी । अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी एवं आगामी आदेश तक विधिमान्य
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F -10-01/ 2022/ 17/ M- 02 :: In exercise of the powers conferred by section 50 of the Madhya Pradesh Public Health Act , 1949 (36 of 1949 ) , the State Government , hereby , declares Human Rabies an infectious disease for the State and as per provisions of section 51 of the said Act further declares Human Rabies as Notified Infectious Disease for the State .
The State Government in exercise of the powers under sub- section ( 1 ) of section 71 of the said Act further confers , on District Magistrates , Chief Medical and Health Officers and Civil Surgeon cum Hospital Superintendents of the State , all the powers as provided under sub-section (2) of section 71 of the said Act . N
Further in exercise of the powers under sub-section (9) of section 3 of the said Act , the State Government prescribes the District Magistrate as the Executive Authority to exercise powers as provided under section 149 and 150 of the said Act .
The notification shall come into force immediately and shall remain valid till further orders .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े, सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.