Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व तकनीकी अधिनियम 1994...

Published 14 March 2022

Department
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
Type
Extraordinary
Gazette no.
118
Identifier
in.gazette.madhya.2022-03-14.118.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 मार्च 2022- फाल्गुन 23, शक 1943

क्रमांक 118]

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 14 मार्च 2022

क्रमांक एफ 10-63/2001 /सत्रह/मेडि-02:- इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-63/सत्रह/मेडि-02, दिनांक 04.04.2007 को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन एतद्वारा भ्रूण लिंग पता करने के लिए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक का दुरुपयोग रोकने एवं इसके औचित्य पूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग को विनियमित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व तकनीक अधिनियम 1994 की कंडिका-17 की उपकंडिका (2) एवं ( 3) (ब) के अंतर्गत जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उनकी अधिकारिता के जिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (एप्रोपियेट अधिकारी) नियुक्तकरता है ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग में सहयोग हेतु यदि आवश्यक समझे तो उनके अधीन कार्यरत जिला स्वास्थ्य अधिकारी-1 को नामांकित कर सकेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुदाम खाड़े, सचिव.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 March 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-03-14.118.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-03-14.118.Extraordinary.