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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 119 ]
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 15 मार्च 2022- फाल्गुन 24, शक 1943
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2022
क्रमांक 5038 - मप्रविस -15 /विधान /2022 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज ( संशोधन ) विधेयक, 2022 ( क्रमांक 1 सन् 2022 ) जो विधान सभा में दिनांक 15 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
(ए. पी. सिंह ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2022
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १ सन् २०२२
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज ( संशोधन ) विधेयक , २०२२ मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १ ९९ ३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज ( संशोधन ) अधिनियम, २०२२ है.
संक्षिप्त नाम.
२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १ ९९ ३ ( क्रमांक १ सन् १ ९९ ४ ) की धारा ५५ में, उपधारा ( १ ) धारा ५५ संशोधन. का
के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्ः-
" ( १ ) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति, ग्राम पंचायत की लिखित अनुज्ञा के बिना और इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार के सिवाय , किसी भवन का निर्माण या किसी विद्यमान भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या किसी भवन का पुनर्निर्माण नहीं करेगाः
परन्तु ग्राम पंचायत , राज्य सरकार द्वारा विहित फीस के साथ आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि राज्य सरकार विहित करे, उसका विनिश्चय करने में असफल रहती है, तो अनुज्ञा दे दी गई समझी जाएगी:
परन्तु यह और कि भूमि की ऐसी श्रेणी पर, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, किसी भवन का निर्माण करने या किसी विद्यमान भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन करने या किसी भवन का पुनर्निर्माण की करने अनुज्ञा , ऐसे प्राधिकारी द्वारा तथा ऐसी रीति में जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रदान की जाएगी. ".
उद्देश्यों और कारणों का कथन
वर्तमान में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , १ ९९ ३ ( क्रमांक १ सन् १ ९९४ ) की धारा ५५ की उपधारा ( १ ) के उपबंध के अनुसार ग्राम पंचायत से, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से ४५ दिन की कालावधि के भीतर किसी भवन का निर्माण या किसी विद्यमान भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या किसी भवन का पुनर्निर्माण करने की अनुज्ञा प्रदान करना अपेक्षित है और यदि ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन नामंजूर नहीं किया जाता है तो यह उपधारित किया जाएगा कि अनुज्ञा दे दी गई है. विद्यमान उपबंध में ४५ दिन की कालावधि व्यावहारिक रूप से काफी लम्बी है और इसलिए इस कालावधि को तर्कसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है, अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संशोधन प्रस्तावित है. अब यह प्रस्तावित है कि यदि ग्राम पंचायत, राज्य सरकार द्वारा विहित शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि राज्य सरकार विहित करे , उसका विनिश्चय करने में असफल रहती है, तो अनुज्ञा दे दी गई समझी जाएगी. यह भी प्रस्तावित है कि भूमि की ऐसी श्रेणी पर जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, किसी भवन का निर्माण या किसी विद्यमान भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या किसी भवन का पुनर्निर्माण करने की अनुज्ञा , ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रदान की जाएगी . राज्य के औद्योगिक तथा अधोसंरचनात्मक विकास को गति प्रदान करने की दृष्टि से भूमि की कतिपय श्रेणी के लिए अनुज्ञा की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए ऊपर उल्लिखित संशोधन प्रस्तावित किया गया है.
२. अतएव, मूल अधिनियम की धारा ५५ को यथोचित् रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.
३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
रामखेलावन पटेल भोपाल :
भारसाधक सदस्य.
तारीख ६ मार्च २०२२ 238 ( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2022
प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन
प्रस्तावित विधेयक के खण्ड-२ द्वारा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत भवन निर्माण की अनुज्ञा दिये जाने की फीस एवं कालावधि निर्धारित करने तथा ग्राम पंचायत की भूमि में भवन निर्माण इत्यादि की अनुज्ञा दिये जाने हेतु प्राधिकारी एवं रीति विहित किये जाने संबंधी विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है, जो सामान्य स्वरूप के होंगे .
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.