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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश वित्‍त विधेयक 2022...

Published 16 March 2022

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
125
Identifier
in.gazette.madhya.2022-03-16.125.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 125 ]

भोपाल , बुधवार, दिनांक 16 मार्च 2022- फाल्गुन 25 , शक 1943

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 16 मार्च 2022

क्रमांक 5270- मप्रविस-15/विधान/2022.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2022 ( क्रमांक 5 सन् 2022 ) जो विधान सभा में दिनांक 16 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

(ए. पी. सिंह ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2022

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०२२

मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, २०१८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

हो:- भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित १. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वित्त अधिनियम , २०२२ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ९ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम , २००५ ( क्रमांक १८ सन् २००५ ) में, धारा ९ में, उपधारा ( ५ ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप - धारा जोड़ी जाए, अर्थात् : -

" ( ६ ) उप - धारा ( २ ) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा या लक्ष्य के होते हुए भी, राज्य सरकार वित्तीय वर्ष २०२१- २०२२ से २०२५-२०२६ के दौरान ऐसे अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकेगी जैसे कि केन्द्र सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, जो उप - धारा ( २ ) में अंतर्विष्ट किसी सीमा या लक्ष्य के विरुद्ध संगणित नहीं किए जाएंगे . ".

वृहत् नाम का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, २०१८ ( क्रमांक १२ सन् २०१८ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) में विद्यमान वृहत् नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत् नाम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" मध्यप्रदेश राज्य में ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए अथवा उसके लिए प्राप्त किए गए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु निधि उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, मध्यप्रदेश राज्य में हाई स्पीड डीजल के विक्रय पर उपकर उद्ग्रहीत करने के लिए अधिनियम.".

धारा ३ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ३ की उप- धारा ( १ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

" ( १ ) मध्यप्रदेश राज्य में ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, राज्य के भीतर हाई स्पीड डीजल के व्यापारी की कर योग्य कुल राशि पर उपकर उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा.".

धारा ४ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ४ में, -

(एक) विद्यमान पार्श्वशीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्ः- " मध्यप्रदेश ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना विकास निधि." ;

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2022

(दो) उप- धारा ( १ ) और ( २ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - धारा स्थापित की जाए, अर्थात्ः-

" ( १ ) इस अधिनियम के अधीन वसूल किए गए उपकर और ब्याज ( जुर्माने को छोड़कर) के आगम, प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किए जाएंगे और संग्रहण तथा उससे हुए वसूली के व्ययों कीकटौती करने के पश्चात् इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् रूप से किए गए विनियोजन के अधीन, मध्यप्रदेश ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना विकास निधि के नाम से एक पृथक् निधि में प्रविष्ट और अंतरित किए जाएंगे .

(२) मध्यप्रदेश ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना विकास निधि में अंतरित रकम को राज्य के भीतर ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए या उस हेतु लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए व्यय किया जाएगा. " .

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा निर्धारित की गई है, जो कि वर्तमान में मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) की धारा ९ की उप - धारा ( २ ) के खण्ड ( ख ) में उल्लिखित है. उपरोक्त ऋण सीमा के अतिरिक्त पूंजीगत कार्यों के लिए तथा माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा दीर्घकालीन ऋण समय - समय पर स्वीकृत किया जा रहा है. राज्य सरकार को उपरोक्त अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाने के उद्देश्य से मूल अधिनियम की धारा ९ में नवीन उप - धारा ( ६ ) जोड़कर यथोचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

२. राज्य में ग्रामीण आवास हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश परिवहन अधोसंरचना विकास निधि के स्वरूप को और वृहद् बनाना आवश्यक है , जिस हेतु मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, २०१८ (क्रमांक १२ सन् २०१८ ) में धारा ४ में संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है .

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपालः

जगदीश देवड़ा भारसाधक सदस्य.

तारीख ९ मार्च, २०२२

" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित. " .

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 16 March 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-03-16.125.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-03-16.125.Extraordinary.