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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार , दिनांक 23 मार्च 2022- चैत्र 2, शक 1944
क्रमांक 131 ]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 23 मार्च 2022
क्र. एफ ए 3-51-2019-1- पांच ( 17 ) .- मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप नियम (4 ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-51-2019-1-पांच (29) दिनांक 04 मई 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, 01 अप्रैल 2022 से प्रभावी, शब्द " पचास करोड़ रुपये " के स्थान पर शब्द " बीस करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2022
क्र. एफ ए 3-51-2019-1-पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस आशय का अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-51-2019-1- पांच ( 17 ) , दिनांक 23 मार्च, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
Bhopal , the 23rd March 2022
No. F A 3-51-2019-1 - V ( 17 ) . In exercise of the powers conferredby sub - rule (4) of rule 48 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017 , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendment in this Department's notification No. F A- 3-51-2019 - IV (29) dated 04th May, 2020 namely:-
In the said notification , in the first paragraph , with effect from the 1st day of April , 2022 , for the words " fifty crore rupees" , the words " twenty crore rupees " shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.