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मध्यप्रदे श
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 133]
भोपाल, शुक्रवार दिनांक 25 मार्च 2022-चैत्र 4 , शक 1944
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2022
क्र. एफ 35-43-2022 -मध्यम - इकतीस.- मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम , 1931 ( क्रमांक 3 सन् 1931 ) की धारा 37 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 35-43- मध्यम- इकतीस , दिनांक 29 अक्टूबर 2021 की निरन्तरता में, राज्य सरकार, एतद्वारा, कृषि प्रयोजनों के लिए उद्वहन सिंचाई योजनाओं एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिये नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जल दरें नियत करती है, अर्थात्ः-
अनुसूची
विवरण
अनुक्रमांक
(2)
(1)
जल दरें (रु. प्रति हैक्टर) (3) 1.
1000 उद्वहन सिंचाई योजनाओं के लिए जल दर
2.
1250 सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं ( पी डी एन ) के लिए जल दर
No. F 35-43-2022 - MEDIUM - XXXI . In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 37 of the Madhya Pradesh Irrigation Act , 1931 (No. 3 of 1931 ) and in continuation of this Departments notification No. F-35-43 -Medium -XXXI dated 29th October 2021 , the State Government , hereby, fixes the water rates specified in schedule below for lift irrigation schemes and micro irrigation projects for agricultural purposes , namely :-
SCHEDULE
S. No.
Description
(1)
(2)
Water Rates (Rs. Per Hectare) (3) 1. Water Rate for List Irrigation Schemes
2 .
1000 1250 Water Rate for Micro Irrigation Project (PDN)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. टेकाम, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.