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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार , दिनांक 28 मार्च 2022- चैत्र 7, शक 1944
क्रमांक 137]
गृह ( सी- अनुभाग ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 28 मार्च 2022
क्र. एफ 31-05-1998- दो- सी-1.- चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल - मिलाप को संकट में डालने के लिये और लोक व्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सक्रिय है , और उनके सक्रिय रहने की संभावना है .
राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि संबंधित जिला दण्डाधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1980 ( 1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के अंतर्गत अधिकृत किया जाना आवश्यक हैं.
अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 ( 1980 का सं. 65 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि संबंधित जिला दण्डाधिकारी अपने जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 30 जून , 2022 तक की कालावधि के दौरान उक्त धारा 3 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मीना, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 28 मार्च 2022
पृ. क्र. एफ 31-05-1998- दो- सी-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 मार्च, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच. एस. मीना, उपसचिव.
273 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मार्च 2022
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Bhopal , the 28th March , 2022
F. No. 31-05-1998 - II - c - 1.- WHEREAS , there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State ;
AND, WHEREAS , having regard to such circumstances prevailing in the areas within the local limits of each District , the State Government is satisfied that it is necessary to authorize the concerned District Magistrate to exercise powers conferred under section 3 ( 3 ) of the National Security Act , 1980 (No. 65 of 1980)
THEREFORE , in exercise of the powers conferred by the proviso sub - section (3) of Section 3 of the National Security Act , 1980 ( No. 65 of 1980) , the State Government hereby, authorizes the concerned District Magistrate during the period from 1st April , 2022 to 30th June, 2022 within their respective Jurisdiction if satisfied, as provided in sub section (2) of the said section to exercise the powers of making an order of detention conferred by sub- section ( 2) of the said section 3 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , H. S. MEENA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.