मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 142]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2022- चैत्र 10, शक 1944
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022
क्र. एफ 2-6-2022 - लोसेप्र- पी.एस.जी. 05.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय - सीमा , प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत् नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं:-
सेवाएँ
सेवा क्र.
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
सेवा प्रदान
करने की
निश्चित समय-
सीमा
(4)
(3) (2)
(1)
जिले में पदस्थ 5.40
30कार्य दिवस
विकास आयोजना अनुमोदन ( औद्योगिक प्रयोजन की भूमि) .
संयुक्त संचालक/ उपसंचालक/ सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
2. राज्य सरकार एतद्वारा निम्न सेवा-
(7)
प्रथम अपील के निराकरण की गई निश्चित की समय-सीमा (6)
(5)
07 कार्य दिवस
अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
आयुक्त-सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश 5.40 विकास आयोजना अनुमोदन ( औद्योगिक प्रयोजन की भूमि ) को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत माननीय अनुमोदन हेतु अधिसूचित करती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा , उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.