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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 1 अप्रैल 2022 - चैत्र 11 , शक 1944
क्रमांक 146]
गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल 2022
क्र. एफ 12-84-2020- बी-1- दो . अनैतिक व्यापार ( निवारण ) अधिनियम, 1956 ( 1986 का 104 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुए तथा उक्त अधिनियम के अध्रीन पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा , नीचे विनिर्दिष्ट पुलिस अधिकारियों को, नीचे यथा उल्लिखित उनके अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्रों, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों पर कार्यवाही करने के लिए, विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:-
अनैतिक व्यापार ( निवारण ) अधिनियम 1956 की धारा 13( 1 ) के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी
उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार में.
निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के मध्यप्रदेश पुलिस के समस्त अधिकारी.
No. F 12-84-2020- B - 1 -Two. In exercise ofpowers conferred by Sub -Section ( 1 ) of Section 13 of Immoral Traffic (Prevention ) Act , 1956 (No. 104 of 1956) and in supersession of all previous notifications issued under the said Act, the State Government , hereby appoints police officers specified below as Special Police Officers for dealing with the offences under the said Act in their respective areas of jurisdiction as mentioned below namely :-
Special Police Officers under Section 13 ( 1 ) of the Immoral Traffic (Prevention Act, 1956
Intheir respective areas of jurisdiction
All officers of Madhya Pradesh Police not below the rank of Inspector .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .