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ध्यप्रदेश शासन
सत्य मे
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 1 अप्रैल 2022- चैत्र 11 , शक 1944
क्रमांक 147]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
क्रमांक बी-1-16 /2021 /2/पांच, ( 16)
भोपाल, दिनांक 01 अप्रैल 2022:
मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915 ) की धारा 62 की उपधारा (1 ) एवं उपधारा (2 ) के खण्ड ( घ) , (ड. ) , ( च) , (छ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा , मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में-
1. नियम 2 के उपनियम ( 11 ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः- " ( 12) ई- आबकारी व्यवस्था से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन 1915)के उपबन्धों त्थां उसके अधीन बनाए गए अथवा जारी किए गएं विभिन्न नियमों, अधिसूचनाओं, शर्तों तथा आदेशों के अधीन विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए वाणिज्यिक करविभाग के अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध तथा राज्य सरकार द्वारा, अनुमोदित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। " ।
293 294
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
2. मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में, नियम 8 के उपनियम ( 1 ) को छोड़कर, जहां कहीं भी शब्द "एफ.एल.1 " आया है उसके पश्चात शब्द "अथवा एफ.सी.एल.1 /एफ.सी.एल .1 -क " , जहां कहीं भी शब्द "एफ.एल.1 -कककक" आया हैः उसके पश्चात शब्द "अथवा एफ.सी.एल.2/ एफ.सी.एल.2- क" एवं जहां कहीं भी शब्द "एफ.एल .1 - ख" आया है उसके पश्चात शब्द "अथवा एफ.सी.एल.3 " स्थापित किए जाएं ।
3. नियम 8 के शीर्षक में शब्द "विदेशी मदिरा का विक्रय" तथा नियम 8 के उपनियम ( 1 ) के प्रथम पैरा में शब्द "विदेशी मदिरा " , में से शब्द "विदेशी" का लोप किया जाए।
4. नियम 8 के उप नियम ( 1 ) के खंड (कक-2 ) के पश्चात, निम्नानुसारं खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएं , - (एक) "(कक-3 ) एफ.सी.एल.1 (कंपोजिट मदिरा दुकान सेदेशी एवं विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय की अनुज्ञप्ति जिसकापरिसर में उपभोग निषिद्ध होगा) । :
प्ररूप एफ.सी.एल .1 में अनुज्ञप्ति प्रत्येक दुकान के लिए ऐसी रीति से जो राज्य सरकार समय- समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित करे, व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी।एफ.सी.एल .1 अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को देशी तथा विदेशी मदिरा एवं एफ.एल .2, एफ.एल.2- कक , एफ.एल .3, एफ.एल.३- क, एफ.एल .4 तथा एफ.एल.5 अनुज्ञप्तिधारियों को विदेशी मदिरा विक्रय करेगा।
परन्तु अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 के सुसंगत प्रावधानों से भी आबद्ध रहेगा।
(दो) " (कक-4) एफ.सी.एल.1 -क (कंपोजिट मदिरा दुकान से देशी एवं विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय की अनुज्ञप्ति जिसकापरिसर में उपभोग निषिद्ध होगा)।
प्ररूप एफ.सी.एल.1-क में अनुज्ञप्ति प्रत्येक दुकान के लिए ऐसी रीति से जो राज्य सरकार समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित करे , व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी । एफ. सी. एल. 1 क अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को देशी तथा विदेशी मदिरा एवं एफ.एल.2 , एफ.एल.2-कक, एफ.एल.3, एफ.एल.3- क, एफ.एल.4 तथा एफ.एल .5 अनुज्ञप्तिधारियों को विदेशी मदिरा विक्रय करेगा । परन्तु अनुज्ञप्तिधारी देश के बाहर से आयातित विदेशी मदिरा ( BIO) का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत नहीं होगा :
परन्तु अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 के सुसंगत प्रावधानों से भी आबद्ध रहेगा;
(तीन) "(कक-5) एफ.सी.एल .2 (कंपोजिट मदिरा दुकान से देशी एवं विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय की अनुज्ञप्ति जिसका परिसर में उपभोग अनुमत होगा" ) ।
प्ररूप एफ.सी.एल .2 में अनुज्ञप्ति प्रत्येक दुकान के लिए ऐसी रीति से जो राज्य सरकार समय -समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित करे, व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी.एफ.सी.एल. -2 अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को देशी तथा विदेशी मदिरा एवं एफ.एल.2, एफ.एल.2- कक , एफ.एल .3, एफ.एल.3-क, एफ.एल .4तथा एफ.एल .5 अनुज्ञप्तिधारियों को विदेशी मदिरा विक्रय करेगा:
परन्तु अनुज्ञप्तिधारी मध्य प्रदेश देशी स्पिरिट नियम , 1995 के सुसंगत प्रावधानों से भी आबद्ध रहेगा;
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 ( 1 ) (चार) "(कक -6 ) एफ.सी.एल.2- क ( कंपोजिट मदिरा दुकान से देशी एवं विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय की अनुज्ञप्ति जिसका परिसर में उपभोग अनुमत होगा" ) ।
प्ररूप एफ.सी.एल.2- क में अनुज्ञप्ति प्रत्येक दुकान के लिए ऐसी रीति से जो राज्य सरकार समय -समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित करे , व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी । एफ.सी.एल.2-क अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को देशी तथा विदेशी मदिरा एवं एफ.एल.2 , एफ.एल.2 - कक, एफ.एल.3 , एफ.एल.3 -क , एफ.एल.4तथा एफ.एल .5 अनुज्ञप्तिधारियों को विदेशी मदिरा विक्रय करेगा । परन्तु अनुज्ञप्तिधारी देश " के बाहर से आयातित विदेशी मदिरा ( BIO ) का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत नहीं होगा ।
परन्तु अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 के सुसंगत प्रावधानों से भी आबद्ध रहेगा ।
(पांच) " (कक-7) एफ.सी.एल.3 (शॉप बार अनुज्ञप्ति)
प्ररूप एफ.सी.एल .3 में अनुज्ञप्ति संबंधित मदिरा दुकान के वार्षिक मूल्य की 2 प्रतिशत राशि के बराबर की लायसेन्स फीस के अग्रिम भुगतान पर केवल एफ.सी.एल .1 /एफ.सी.एल .1-क अनुज्ञप्तिधारी को मंजूर की जाएगी । यदि यह अनुज्ञप्ति वर्ष की शेष अवधि के लिये जारी की जाती है तो वर्ष की शेष अवधि के लिये आनुपातिक लायसेन्स फीस देय होगी तथा इसकी गणना के लिये प्रत्येक माह हेतु देय फीस सम्पूर्ण वर्ष की फीस के 1/12 अनुपात में मानी जाएगी । जिस माह में यह अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी , उसे इस गणना के लिये पूर्ण माह के रूप में माना जाएगा।
शॉप बार अनुज्ञप्ति के परिसर के भीतर, जैसा कि इस अनुज्ञप्ति की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किया जाए , क्रेता द्वारा मदिरा का उपभोग अनुमत होगा ।
परन्तु अनुज्ञप्तिधारी मध्य प्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 के सुसंगत प्रावधानों से भी आबद्ध रहेगा।
(छह) " (कक-8 ) आर.डब्ल्यू.एस. 1 ( मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन के वाईन शॉप से विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति)
प्ररूप आर.डब्ल्यू.एस 1 में, अनुज्ञप्ति रूपए 10,000/ - वार्षिक फीस के अग्रिम भुगतान पर मध्यप्रदेश में उत्पादित अंगूर एवं अन्य फलों से मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन के सीलबंद बोतलों में रिटेल वाईन शॉप से विक्रय हेतु दी जाएगी।
(सात) " (कक-9) आर.डब्ल्यू.एस. 2 (वाईन शॉप से सीलबंद बोतलों में वाईन के फुटकर विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति)
प्ररूप आर.डब्ल्यू.एस.2 में, अनुज्ञप्ति इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर शहरों के सुपर मार्केट में स्थित वाईन शॉप को रूपए 1,00,000/- वार्षिक लायसेन्स फीस के मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 (2)
अग्रिम भुगतान पर सीलबंद बोतलों में उपभोक्ताओं को वाईन की फुटकर बिक्री हेतु दी जाएगी। आर.डब्ल्यू.एस . 1 अनुज्ञप्तिधारी को इस अनुज्ञप्ति की पात्रता नहीं होगी ।
(आठ) "(कंक-10 ) एफ.एल.ए.पी.सी. (एयरपोर्ट काउंटर से सीलबंद बोतलों में विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति)
प्ररूप एफ.एल.ए.पी.सी. में अनुज्ञप्ति भोपाल , इंदौर, जबलपुर , ग्वालियर एवं खजुराहो एयरपोर्ट परिसर में स्थित विदेशी मदिरा काउण्टर से सीलबंद बोतलों में बिक्री हेतु रूपए 2,00,000/- वार्षिक लायसेन्स फीस के अग्रिम भुगतान पर दी जाएगी।
5. नियम 8 में, उपनियम ( 1 ) में, खंड ( ख ख ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित
किया जाए अर्थात्:-
"(ख ख ख क) एफ.एल.2- कक (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति) :
इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित रेस्टोरेंट तथा मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम की अस्थायी प्रकार की ऐसी इकाईयां जिनमें राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध हों, को उनके अनुज्ञप्त परिसर में उपभोक्ताओं को उपभोग हेतु विक्रय करने के लिये एफ.एल.2 कक में अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी । यह अनुज्ञप्ति वार्षिक लायसेन्स फीस रूपए 50,000/- के अग्रिम भुगतान पर जारी की जाएगी। यदि यह अनुज्ञप्ति वर्ष की शेष आंशिक अवधि के लिये जारी की जाती है तो वर्ष की शेष आंशिक अवधि के लिये आनुपातिक लायसेन्स फीस देय होगी तथा इसकी गणना के लिये प्रत्येक माह हेतु देय फीस सम्पूर्ण वर्ष की फीस के 1/12 अनुपात में मानी जाएगी। जिस माह में यह अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी, उसे इस गणना के लिये पूर्ण माह के रूप में माना जाएगा ।
6. नियम 8 में, उपनियम (2) में, शब्द " एफ.एल .2 , " के पश्चात् निम्न शब्द जोड़े जाए: -
"एफ.सी.एल.3 , " एफ.एल.2- कक, आर.डब्ल्यू.एस. 1 , आर.डब्ल्यू.एस.2, एफ.एल.ए.पी.सी. ,
एफ.एल.एच.बी. , एम.बी.3 , "
7. नियम 8 में उपनियम (3 ) में शब्द "एफ . एल . 10 ख" के बाद शब्द " एम.बी.3 " जोड़ा जाए एवं शब्द "एफ.एल.2" के बाद शब्द "एफ.सी.एल .3 , एफ.एल.2- कक, आर.डब्ल्यू.एस. 1 , आर.डब्ल्यू.एस.2 , एफ.एल.ए.पी.सी. , एफ.एल.एच.बी. " जोड़ा जाए ।
8. नियम 8 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
"8-क-एफ.एल.एच.बी. (होमबार अनुज्ञप्ति)
प्ररूप एफ.एल.एच.बी. में होमबार अनुज्ञप्ति व्यक्तिगत निवास पर मदिरा के उपभोग व कब्जे के लिए ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जिसकी आयकर विवरण अनुसार गतवर्ष की व्यक्तिगत सकल आय न्यूनतम रूपए एक करोड़ रही हो । यह अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा रूपए 50,000/ - वार्षिक लायसेंस फीस पर दी जाएगी । "
9. नियंम 16 में, उपनियम (4 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्: - "(4) बोतलों में भरी विदेशी मदिरा के समस्त परिवहनों में छीजन की अधिकतम छूट कांच की बोतल में 0.25 प्रतिशत तथा पेट बोतल में 0.10 प्रतिशत होगी । " ।
10. नियम 18 में, उपनियम (21 ) का लोप किया जाए ।
11. नियम 20 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्: -
"20-क ई- आवकारी व्यवस्था की प्रक्रियाऐं: - "ई-आबकारी व्यवस्था के लागू होने पर इसकी प्रक्रियाएं इन नियमों के तहत परिभाषित तत्स्थानी प्रक्रियाओं के स्थान पर प्रभावशील होंगी तथा ई-आबकारी व्यवस्था की प्रक्रियाएं इन नियमों के तहत बनाये गए नियमों के रूप में समझी जाएंगी । " ।
12. प्ररूप एफ.एल. 27 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तः स्थापित किए जाएं; अर्थात्: - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 (3)
" प्ररूप एफ.सी.एल .1
कम्पोजिट मदिरा दुकान से देशी एवं विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय की ऑफ
अनुज्ञप्ति ( BIO मदिरा सहित)
(नियम 8 ( 1 ) (कक -3 ) देखिए)
मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( कक -3 ) के अधीन श्री/श्रीमती/फर्म/कंपनी/कन्सोर्टियम.... पता .... को वार्षिक मूल्य रूपए फुटकर विक्रय के लिए मदिरा दुकान (नाम) ..आत्मज जिला ....... में स्थित अनुज्ञप्त परिसर में दिनांक.. के प्रतिफल में देशी तथा विदेशी मदिरा के पता से तक एतद्दद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है -
शर्तें
1) यह मदिरा दुकान अनुसूची 1 में यथा उपदर्शित अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परिसर में स्थापित की जाएगी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
2) अनुज्ञप्तिधारी , उसकी मदिरा के स्टाक का भण्डारण अनुज्ञप्त परिसर के अतिरिक्त, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत गोदाम में कर सकेगा जो , अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
3) सीलबन्द बोतलों/ऐसेष्टिक पैकेजिंग (टेट्रा पैक आदि) में ही मदिरा का संग्रहण एवं विक्रय किया जाएगा।.
अनुज्ञप्तिधारी मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा का विक्रय नहीं करेगा । 4)
5) परिसर में मदिरा का उपभोग निषिद्ध है ।
6) अनुज्ञप्तिधारी , दुकान परिसर पर प्राप्त समस्त मदिरा तथा विक्रीत स्टाक को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए , दिन-प्रतिदिन का विक्रय लेखा-जोखा नाम पत्रवार ( लेबलवार) , देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा का पृथक पृथक सही हिसाब रखेगा । यदि अनुज्ञप्तिधारी को उक्त शर्त क्रमांक (2) के अधीन अनुमोदित दुकान परिसर के अलावा किसी गोदाम में मदिरा के भंडारण की अनुज्ञप्ति दी गई हो तो , अनुज्ञप्तिधारी ऐसे गोदाम में भंडारित मदिरा का भी नाम पत्रवार (लेबलवार) दिन- प्रतिदिन का लेखा-जोखा, देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा का पृथक पृथक सही हिसाब रखेगा । मदिरा का गोदाम से अनुज्ञप्तिधारी की दुकान के परिसर तक परिवहन, किसी प्राधिकृत अधिकारी, जो आबकारी उप- निरीक्षक के पदश्रेणी से निम्न 294 (4)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
पदश्रेणी का न हो , द्वारा विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा हेतु निर्धारित प्ररूप में जारी किये गए पास के द्वारा किया जाएगा। इसको गोदाम तथा दुकान में रखी गई स्टाक पुस्तिकाओं में स्पष्टतः दर्शित किया जाएगा । अनुज्ञप्तिधारी मदिरा का गोदाम से विक्रय नहीं करेगा । 7) अनुज्ञप्तिधारी शासकीय विदेशी मदिरा भांडागार एवं देशी मद्य भाण्डागार से.विदेशी मदिरा... से देशी मदिरा का क्रय करेगा।
8) अनुज्ञप्तिधारी केवल उसी मदिरा का स्टाक एवं विक्रय करेगा जिस पर, विहित दर पर ड्यूटी/वैट/आयकर/शासन द्वारा स्वीकृत प्रतिपेटी निर्गम दर (मदिरा की कीमत)/परिवहन फीस/प्रबंधन शुल्क आदि का सम्यक भुगतान कर दिया गया हो ।
9) अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अनुज्ञप्त परिसर को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर नियमों के अधीन विहित किए गए अनुज्ञा पत्र या पास के बिना व्यक्तिगत कब्जे की सीमा से अधिक देशी और विदेशी मदिरा कब्जे में नहीं रखेगा या ऐसे किसी स्थान से किसी मदिरा का विक्रय नहीं करेगा ।
10) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि का संदाय , शासन द्वारा अधिसूचित रीति अनुसार किया जाएगा। न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि की किश्त के संदाय में व्यतिक्रम होने की दशा में कलक्टर , अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा । ऐसे रद्दकरण के परिणामस्वरूप राजस्व की किसी हानि की वसूली भू- राजस्व की बकाया की भांति की जा सकेगी।
11 ) अनुज्ञप्तिधारी को उसकी मदिरा दुकान हेतु प्रत्येक त्रैमास की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरुद्ध 85 प्रतिशत ड्यूटी राशि तक की मदिरा का उठाव किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर निर्धारित सीमा से कम ड्यूटी राशि की मदिरा का उठाव किये जाने की स्थिति में निर्धारित सीमा से कम उठाई गई ड्यूटी राशि, पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी। शास्ति की राशि समयावधि में जमा न किये जाने की स्थिति में कलक्टर, अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द कर सकेगा । ऐसे रद्दकरण के परिणामस्वरूप राजस्व की किसी हानि की वसूली भू- राजस्व की बकाया की भांति की जा सकेगी ।
12) अनुज्ञप्तिधारी , सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों के सुसंगत प्रावधानों से आबद्ध रहेगा ।
13) अनुज्ञप्तिधारी बोतलों पर लगी हुई सील , लेबल तथा कैप में न तो कोई परिवर्तन करेगा और न उन्हें बिगाड़ेगा ।
14) अनुज्ञप्तिधारी , आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम तथा अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय नहीं करेगा ।
15) अंनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रय की गई समस्त मदिरा का बिल/विक्रय इन्वॉइस क्रेता को देना आवश्यक होगा।
16) अनुज्ञप्तिधारी मदिरा दुकान के बाहर सुस्पष्ट अक्षरों में मदिरा की विक्रय दरें प्रदर्शित करेगा ।
17) अनुज्ञप्तिधारी को एक समय में किसी अनुमोदित लेबल की मदिरा की एक पेटी से कम मदिरा का भण्डागार से प्रदाय नहीं किया जाएगा।
18) अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त 8 के अनुसार, एक समय में मदिरा दुकान पर मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत एवं सामान्यतः प्रचलित लेबलों की 'मदिरा का उपभोक्ताओं एवं सम्बद्ध ( अटैच्ड) अनुज्ञप्तिधारियों की मांग अनुसार यथेष्ट स्टांक रखेगा ।
19) अनुज्ञप्तिधारी उन दिवसों पर, जो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, दुकान बन्द रखेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 (5) 20) अनुज्ञप्तिधारी अपनी दुकान में अनुज्ञप्ति, नौकरनामा, इनवॉइस , परिवहन पारपत्र, निरीक्षण पुस्तिका, न्यूनतम ड्यूटी राशि का संदाय दर्शाने वाले चालान, बिल/ रसीद सम्यक रूप से जारी करने का अभिलेख आदि रखेगा और उन्हें निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा।
21 ) अनुज्ञप्तिधारी दुकान में पी.ओ.एस. मशीन स्थापित करेगा।
22 ) ई- आबकारी व्यवस्था लागू होने पर , ई आबकारी से सम्बंधित सभी शर्तों एवं निर्बंधनो का पालन बाध्यकारी होगा । पी.ओ.एस. मशीन को ई- आबकारी एप्लीकेशन से निर्देशानुसार एकीकरण (इंटीग्रेशन) किया जाना अनिवार्य होगा।
23) इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश/ निदेश का. उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी ।
कलक्टर
तारीख....
जिला.........
अनुसूची-1
अनुज्ञप्त परिसर को प्रदर्शित करने वाली अनुसूची
स्थल की सीमाएं
स्थल का वर्णन
पश्चिम
दक्षिण
पूर्व
उत्तर
(4)
(3)
(2)
(1)
अनुसूची -2
शुष्क दिवस की सूची
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 (6)
प्ररूप एफ.सी.एल.1 -ए
कम्पोजिट मदिरा दुकान से देशी एवं विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय की ऑफ अनुज्ञप्ति ( BIO मदिरा को छोड़कर)
(नियम 8 (1 ) (कक -4 ) देखिए)
मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) के खंड (कक-4) के अधीन श्री/श्रीमती/फर्म/कंपनी/कन्सोर्टियम... पता.... को वार्षिक मूल्य रूपए फुटकर विक्रय के लिए मदिरा दुकान ( नाम) जिला आत्मज श्री के प्रतिफल में देशी तथा विदेशी मदिरा के पता..... से में स्थित अनुज्ञप्त परिसर में दिनांक.. निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है - तक एतद्द्वारा
शर्ते
1. यह मदिरा दुकानअनुसूची 1 में यथा उपदर्शित अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परिसर में स्थापित की जाएगी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
2. अनुज्ञप्तिधारी , उसकी मदिरा के स्टाक का भण्डारण अनुज्ञप्त परिसर के अतिरिक्त, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत गोदाम में कर सकेगा जो, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
3. सीलबन्द बोतलों। ऐसेप्टिक पैकेजिंग ( टेट्रा पैक आदि) में ही मदिरा का संग्रहण एवं विक्रय किया जाएगा ।
4. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देश के बाहर से आयातित विदेशी मदिरा ( BIO) का विक्रय नही ...किया जाएगा ।
5. अनुज्ञप्तिधारी मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा का विक्रय नहीं करेगा।
6. परिसर में मदिरा का उपभोग निषिद्ध है।
7. अनुज्ञप्तिधारी, दुकान परिसर पर प्राप्त समस्त मदिरा तथा बिक्रित स्टाक को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए , दिन -प्रतिदिन का विक्रय लेखा-जोखा नाम पत्रवार ( लेबलवार) , देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा का पृथक पृथक सही हिसाब रखेगा । यदि अनुज्ञप्ति धारी को उक्त शर्त क्रमांक ( 2) के अधीन अनुमोदित दुकान परिसर के अलावा किसी गोदाम में मदिरा के भंडारण की अनुज्ञप्ति दी गई हो तो, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे गोदाम में भंडारित मदिरा का भी नाम पत्रवार ( लेबलवार) दिन-प्रतिदिन का लेखा- जोखा, देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा का पृथक पृथक सही हिसाब रखेगा । मदिरा का गोदाम से अनुज्ञप्तिधारी की दुकान के परिसर तक परिवहन , किसी प्राधिकृत अधिकारी, जो आबकारी उप- निरीक्षक के पद श्रेणी से निम्नपद श्रेणी का न हो , द्वारा विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा हेतु निर्धारित प्ररूप मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 (7) में जारी किये गए पास के द्वारा किया जाएगा । इसको गोदाम तथा दुकान में रखी गई स्टाक पुस्तिकाओं में स्पष्टतः दर्शित किया जाएगा । अनुज्ञप्तिधारी मदिरा का गोदाम से विक्रय नहीं करेगा।
8. अनुज्ञप्तिधारी शासकीय विदेशी मदिरा भांडागार से विदेशी मदिरा एवं देशी मद्य भाण्डागार से देशी मदिरा का क्रय करेगा।
9. अनुज्ञप्तिधारी केवल उसी मदिरा का स्टाक एवं विक्रय करेगा जिस पर , विहित दर पर ड्यूटी/वैट/आयकर/ शासन द्वारा स्वीकृत प्रति पेटी निर्गम दर ( मदिरा की कीमत)/ परिवहन फीस/प्रबंधन शुल्क आदि का सम्यक भुगतान कर दिया गया हो।
10. अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अनुज्ञप्त परिसर को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर नियमों के अधीन विहित किए गए अनुज्ञा पत्र या पास के बिना व्यक्तिगत कब्जे की सीमा से अधिक देशी और विदेशी मदिरा कब्जे में नहीं रखेगा या ऐसे किसी स्थान से किसी मदिरा का विक्रय नहीं करेगा ।
11. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि का संदाय, शासन द्वारा अधिसूचित रीति अनुसार किया जाएगा। न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि की किश्त के संदाय में व्यतिक्रम होने की दशा में कलक्टर, अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा। ऐसे रद्दकरण के परिणामस्वरूप राजस्व की किसी हानि की वसूली भू- राजस्व की बकाया की भांति की जा सकेगी।
12. अनुज्ञप्तिधारी को उसकी मदिरा दुकान हेतु प्रत्येक त्रैमास की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरुद्ध 85 प्रतिशत ड्यूटी राशि तक की मदिरा का उठाव किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर निर्धारित सीमा से कम ड्यूटी राशि की मदिरा का उठाव किये जाने की स्थिति में निर्धारित सीमा से कम उठाई गई ड्यूटी राशि पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी । शास्ति की राशि समयावधि में जमा न किये जाने की स्थिति में कलक्टर, अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द कर सकेगा। ऐसे रद्दकरण के परिणामस्वरूप राजस्व की किसी हानि की वसूली भू- राजस्व की बकाया की भांति की जा सकेगी ।
13. अनुज्ञप्तिधारी, सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों के सुसंगत प्रावधानों से आबद्ध रहेगा ।
14. अनुज्ञप्तिधारी बोतलों पर लगी हुई सील , लेबिल तथा कैप में न तो कोई परिवर्तन करेगा और न उन्हें बिगाड़ेगा।
15. अनुज्ञप्तिधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम तथा अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय नहीं करेगा ।
16. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रय की गई समस्त मदिरा का बिल विक्रय इन्वॉइस क्रेता को देना आवश्यक होगा।
17. अनुज्ञप्तिधारी मदिरा दुकान के बाहर सुस्पष्ट अक्षरों में मदिरा की विक्रय दरें प्रदर्शित करेगा ।
18. अनुज्ञप्तिधारी को एक समय में किसी अनुमोदित लेबल की मदिरा की एक पेटी से कम मदिरा का भण्डागार से प्रदाय नहीं किया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 (8)
19. अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त 8 के अनुसार , एक समय में मदिरा दुकान पर मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत एवं सामान्यतः प्रचलित लेबलों की मदिरा का उपभोक्ताओं एवं सम्बद्ध (अटैच्ड) अनुज्ञप्तिधारियों की मांग अनुसार यथेष्ट स्टांक रखेगा ।
20. अनुज्ञप्तिधारी उन दिवसों पर, जो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, दुकान बन्द रखेगा । 21. अनुज्ञप्तिधारी अपनी दुकान में अनुज्ञप्ति, नौकरनामा, इनवॉइस, परिवहन पारपत्र, निरीक्षण पुस्तिका, न्यूनतम ड्यूटी राशि का संदाय दर्शाने वाले चालान, बिल/रसीद 'सम्यक रूप से जारी करने का अभिलेख आदि रखेगा और उन्हें निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा।
22. अनुज्ञप्तिधारी दुकान में पी.ओ.एस. मशीन स्थापित करेगा ।
23. ई- आबकारी व्यवस्था लागू होने पर, ई आबकारी से सम्बंधित सभी शर्तों एवं निर्बंधनो का पालन बाध्यकारी होगा । पी.ओ.एस. मशीन को ई- आबकारी एप्लीकेशन से निर्देशानुसार एकीकरण ( इंटीग्रेशन ) किया जाना अनिवार्य होगा ।
इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त , या मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश/ निदेश का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी ।
तारीख ..
कलक्टर
जिला.........
अनुसूची - 1
अनुज्ञप्त परिसर को प्रदर्शित करने वाली अनुसूची
स्थल की सीमाएं
स्थल का वर्णन .
उत्तर
दक्षिण
पश्चिम
पूर्व
(2)
(1)
(3)
(4)
अनुसूची -2
शुष्क दिवस की सूची
294 (9)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
प्ररूप एफ.सी.एल .2
कम्पोजिट मदिरा दुकान से देशी एवं विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय एवं उपभोग की ऑन अनुज्ञप्ति ( BIO मदिरा सहित)
(नियम 8 ( 1 ) (कक-5 ) देखिए)
मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 8 के उपनियम( 1 ) के खंड ( कक-5 ) के अधीन श्री/श्रीमती/फर्म/कंपनी/कन्सोर्टियम.... .पता ... को वार्षिक मूल्य रूपए तथा विदेशी मदिरा के फुटकेर विक्रय एवं उपभोग के .पता.. स्थित अनुज्ञप्त परिसर में दिनांक ...से अधीन रहते हुए यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है - आत्मज श्री के प्रतिफल में देशी लिए मदिरा दुकान (नाम) जिला में तक एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के
शर्तें
1. यह मदिरा दुकान अनुसूची 1 में यथा उपदर्शित अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परिसर में स्थापित की जाएगी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
2. अनुज्ञप्तिधारी , उसकी मदिरा के स्टाक का भण्डारण अनुज्ञप्त परिसर के अतिरिक्त, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत गोदाम में कर सकेगा जो , अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
3. सीलबन्द बोतलों। ऐसेप्टिक पैकेजिंग ( टेट्रा पैक आदि) में ही मदिरा का संग्रहण एवं विक्रय .किया जाएगा ।
4. अनुज्ञप्तिधारी मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा का विक्रय नहीं करेगा ।
परिसर में मदिरा का उपभोग अनुज्ञात है । 5.
6. अनुज्ञप्तिधारी , दुकान परिसर पर प्राप्त समस्त मदिरा तथा विक्रीत स्टाक को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए , दिन- प्रतिदिन का विक्रय लेखा- जोखा नामपत्रवार ( लेबलवार) , देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा का पृथक पृथक सही हिसाब रखेगा. यदि अनुज्ञप्तिधारी को उक्त शर्त क्रमांक ( 2 ) के अधीन अनुमोदित दुकान परिसर के अलावा किसी गोदाम में मदिरा के भंडारण की अनुज्ञप्ति दी गई हो तो, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे गोदाम में भंडारित मदिरा का भी नाम पत्रवारं (लेबलवार) दिन -प्रतिदिन का लेखा- जोखा , देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा का पृथक पृथक सही हिसाब रखेगा। मदिरा का गोदाम से अनुज्ञप्तिधारी की दुकान के परिसर तक परिवहन , किसी प्राधिकृत अधिकारी , जो आबकारी उप- निरीक्षक के पदश्रेणी से निम्न 294 ( 10)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
पदश्रेणी का न हो , द्वारा विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा हेतु निर्धारित प्ररूप में जारी किये गए पास के द्वारा किया जाएगा । इसको गोदाम तथा दुकान में रखी गई स्टाक पुस्तिकाओं में स्पष्टतः दर्शित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी मदिरा का गोदाम से विक्रय नहीं करेगा।
अनुज्ञप्तिधारी शासकीय विदेशी मदिरा भांडागार 7. से विदेशी मदिरा एवं देशी मद्य भाण्डागार से देशी मदिरा का क्रय करेगा।
8. अनुज्ञप्तिधारी केवल उसी मदिरा का स्टाक एवं विक्रय करेगा जिस पर, विहित दर पर ड्यूटी/वैट/आयकर/शासन द्वारा स्वीकृत प्रति पेटी निर्गम दर ( मदिरा की कीमत) / परिवहन फीस/प्रबंधन शुल्क आदि का सम्यक भुगतान कर दिया गया हो ।
9. अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अनुज्ञप्त परिसर को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर नियमों के अधीन विहित किए गए अनुज्ञा पत्र या पास के बिना व्यक्तिगत कब्जे की सीमा से अधिक देशी और विदेशी मदिरा कब्जे में नहीं रखेगा या ऐसे किसी स्थान से किसी मदिरा का विक्रय नहीं करेगा।
10. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि का संदाय , शासन द्वारा अधिसूचित रीति अनुसार किया जाएगा । न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि की किश्त के संदाय में व्यतिक्रम होने की दशा में कलक्टर, अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा । ऐसें रद्दकरण के परिणामस्वरूप राजस्व की किसी हानि की वसूली भू- राजस्व की बकाया की भांति की जासकेगी ।
11. अनुज्ञप्तिधारी को उसकी मदिरा दुकान हेतु प्रत्येक त्रैमास की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरुद्ध 85 प्रतिशत ड्यूटी राशि तक की मदिरा का उठाव किया जाना अनिवार्य होगा । प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर निर्धारित सीमा से कम ड्यूटी राशि की मदिरा का उठाव किये जाने की स्थिति में निर्धारित सीमा से कम उठाई गई ड्यूटी राशि पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी। शास्ति की राशि समयावधि में जमा न किये जाने की स्थिति में कलक्टर, अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द कर सकेगा। ऐसे रद्दकरण के परिणामस्वरूप राजस्व की किसी हानि की वसूली भू- राजस्व की बकाया की भांति की जासकेगी ।
अनुज्ञप्तिधारी , सामान्य अनुज्ञप्ति 'शर्तों के सुसंगत प्रावधानों से आबद्ध रहेगा। 12.
13. अनुज्ञप्तिधारी बोतलों पर लगी हुई सील, लेबल तथा कैप में न तो कोई परिवर्तन करेगा और न उन्हें बिगाड़ेगा ।
14. अनुज्ञप्तिधारी , आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम तथा अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय नहीं करेगा ।
15. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रय की गई समस्त मदिरा का बिल/ विक्रय इन्वॉइस क्रेता को देना आवश्यक होगा।
16. अनुज्ञप्तिधारी मदिरा दुकान के बाहर सुस्पष्ट अक्षरों में मदिरा की विक्रय दरें प्रदर्शित करेगा ।
17. अनुज्ञप्तिधारी को एक समय में किसी अनुमोदित लेबल की मदिरा की एक पेटी से कम मदिरा का भण्डागार से प्रदाय नहीं किया जाएगा।
18. अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त 8 के अनुसार , एक समय में मदिरा दुकान पर मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत एवं सामान्यतः प्रचलित लेबलों की
13 294 ( 11)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
मदिरा का उपभोक्ताओं एवं सम्बद्ध ( अटैच्ड) अनुज्ञप्तिधारियोंकी मांग अनुसार यथेष्ट स्टांक रखेगा ।
19. अनुज्ञप्तिधारी उन दिवसों पर, जोअनुसूची -2 में विनिर्दिष्ट किए गएहैं, दुकान बन्द रखेगा । 20: अनुज्ञप्तिधारी अपनी दुकान में अनुज्ञप्ति, नौकरनामा, इनवॉइस, परिवहन पारपत्र , निरीक्षण पुस्तिका, न्यूनतम ड्यूटी राशि का संदाय दर्शाने वाले चालान , बिल/रसीद सम्यक रूप से जारी करने का अभिलेख आदि रखेगा और उन्हें निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा।
21. अनुज्ञप्तिधारी दुकान में पी.ओ.एस. मशीन स्थापित करेगा।
22. ई- आबकारी व्यवस्था लागू होने पर, ई आबकारी से सम्बंधित सभी शर्तों एवं निर्बंधनो का पालन बाध्यकारी होगा । पी.ओ.एस. मशीन को ई-आबकारी एप्लीकेशन से निर्देशानुसार एकीकरण ( इंटीग्रेशन) किया. जाना अनिवार्य होगा।
23. इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश/निदेश का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी ।
तारीख.
कलक्टर
अनुसूची-1
अनुज्ञप्त परिसर को प्रदर्शित करने वाली अनुसूची
स्थल का वर्णन
स्थल की सीमाएं
उत्तर
पूर्व
दक्षिण
पश्चिम
(2)
(1)
(3)
(4) .
अनुसूची -2
शुष्क दिवस की सूची
प्ररूप एफ.सी.एल.2-क
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 ( 12)
कम्पोजिट मदिरा दुकान से देशी एवं विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय एवं उपभोग की ऑन अनुज्ञप्ति ( BIO मदिरा को छोडकर)
(नियम 8 (1 ) (कक-6 ) देखिए)
मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम( 1 ) के खंड (कक -6 ) के अधीन श्री/श्रीमती/फर्म/कंपनी/कन्सोर्टियम... को वार्षिक मूल्य रूपए विक्रय एवं उपभोग के लिए मदिरा दुकान (नाम) से है- जिला आत्मज श्री पता के प्रतिफल में देशी तथा विदेशी मदिरा के फुटकर में स्थित अनुज्ञप्त परिसर में दिनांक.. पता तक एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती
शर्ते
1 ) यह मदिरा दुकान अनुसूची1 में यथा उपदर्शित अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परिसर में स्थापित की जाएगी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
2) अनुज्ञप्तिधारी , उसकी मदिरा के स्टाक का भण्डारण अनुज्ञप्त परिसर के अतिरिक्त, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत गोदाम में कर सकेगा जो , अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
3 ) सीलबन्द बोतलों/ ऐसेप्टिक पैकेजिंग ( टेट्रा पैक आदि) में ही मदिरा का संग्रहण एवं विक्रय किया जाएगा।
4) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देश के बाहर से आयातित विदेशी मदिरा ( BIO) का विक्रय नही किया जाएमा।
5 ) अनुज्ञप्तिधारी मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा का विक्रय नहीं करेगा।
6) परिसर में मदिरा का उपभोग अनुज्ञात है ।
7) अनुज्ञप्तिधारी , दुकान परिसर पर प्राप्त समस्त मदिरा तथा विक्रीत स्टाक को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए , दिन -प्रतिदिन का विक्रय लेखा- जोखा नामपत्रवार (लेबिलवार) , देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा का पृथक पृथक सही हिसाब रखेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी को उक्त शर्त क्रमांक (2 ) के अधीन अनुमोदित दुकान परिसर के अलावा किसी गोदाम में मदिराके भंडारण कीअनुज्ञप्ति दी गई होतो , अनुज्ञप्तिधारी ऐसे गोदाम में भंडारित मदिरा का भी नाम पत्रवार (लेबलवार) दिन- प्रतिदिन का लेखा-जोखा , देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा का पृथक पृथक सही हिसाब रखेगा। मदिरा का गोदाम से अनुज्ञप्तिधारी की दुकान के परिसर तक परिवहन , किसी प्राधिकृत अधिकारी, जो आबकारी उप- निरीक्षक के पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, द्वारा विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा हेतु निर्धारित मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 ( 13) प्ररूप में जारी किये गए पास के द्वारा किया जाएगा। इसको गोदामु तथा दुकान में रखी गई स्टाक पुस्तिकाओं में स्पष्टतः दर्शित किया जाएगा । अनुज्ञप्तिधारी मदिरा का गोदाम से विक्रय नहीं करेंगा ।
8 ) अनुज्ञप्तिधारी शासकीय विदेशी मदिरा भांडागार मदिरा एवं देशी मद्य भाण्डागार से देशी मदिरा का क्रय करेगा । से विदेशी 9 ) अनुज्ञप्तिधारी केवल उसी मदिरा का स्टाक एवं विक्रय करेगा जिस पर, विहित दर पर ड्यूटी/वैट/ आयकर/ शासन द्वारा स्वीकृत प्रति पेटी निर्गम दर ( मदिरा की कीमत)/ परिवहन फीस/प्रबंधन शुल्क आदि का सम्यक भुगतान कर दिया गया हो।
10 ) अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अनुज्ञप्त परिसर को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर नियमों के अधीन विहित किए गए अनुज्ञा पत्र या पास के बिना व्यक्तिगत कब्जे की सीमा से अधिक देशी और विदेशी मदिरा कब्जे में नहीं रखे गाया ऐसे किसी स्थान से किसी मदिरा का विक्रय नहीं करेगा ।
11 ) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि का संदाय , शासन द्वारा अधिसूचित रीति अनुसार किया जाएगा। न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि की किश्त के संदाय में व्यतिक्रम होने की दशा में कलक्टर, अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा। ऐसे रद्दकरण के परिणामस्वरूप राजस्व की किसी हानि की वसूली भू- राजस्व की बकाया की भांति की जासकेगी ।
12) अनुज्ञप्तिधारी को उसकी मदिरा दुकान हेतु प्रत्येक त्रैमास की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरुद्ध 85 प्रतिशत ड्यूटी राशि तक की मदिरा का उठाव किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर निर्धारित सीमा से कम ड्यूटी राशि की मदिरा का उठाव किये जाने की स्थिति में निर्धारित सीमा से कम उठाई गई ड्यूटी राशि पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी। शास्ति की राशि समयावधि में जमा न किये जाने की स्थिति में कलक्टर, अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द कर सकेगा। ऐसे रद्दकरण के परिणामस्वरूप राजस्व की किसी हानि की वसूली भू- राजस्व की बकाया की भांति की जासकेगी।
13 ) अनुज्ञप्तिधारी , सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों केसुसंगत प्रावधानों से आबद्ध रहेगा ।
14) अनुज्ञप्तिधारी बोतलों पर लगी हुई सील, लेबिल तथा कैप में न तो कोई परिवर्तन करेगा औरन उन्हें बिगाड़ेगा ।
15) अनुज्ञप्तिधारी , आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम तथा अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय नहीं करेगा।
16) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रय की गई समस्त मदिरा का बिल विक्रय इन्वॉइस क्रेता को देना . आवश्यकहोगा।
17 ) अनुज्ञप्तिधारी मदिरा दुकान के बाहर सुस्पष्ट अक्षरों में मदिरा की विक्रय दरें प्रदर्शित करेगा।
18 ) अनुज्ञप्तिधारी को एक समय में किसी अनुमोदित लेबल की मदिरा की एक पेटी से कम मदिरा का भण्डागार से प्रदाय नहीं किया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 ( 14)
. 19 ) अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त 8 के अनुसार , एक समय में मदिरा दुकानं पर मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत एवं सामान्यतः प्रचलित लेबलों की मदिरा का उपभोक्ताओं एवं सम्बद्ध (अटैच्ड) अनुज्ञप्तिधारियों की मांग अनुसार यथेष्ट स्टांक रखेगा।
20 ) अनुज्ञप्तिधारी उनदिवसों पर, जो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, दुकान बन्द रखेगा । 21 ) अनुज्ञप्तिधारी अपनी दुकान में अनुज्ञप्ति, नौकरनामा, इनवॉइस, परिवहन पारपत्र, निरीक्षण पुंस्तिका, न्यूनतम ड्यूटी राशि का संदाय दर्शाने वाले चालान, बिल/रसीद सम्यक रूप से जारी करने का अभिलेख आदि रखेगा और उन्हें निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा।
22) अनुज्ञप्तिधारी दुकान में पी.ओ.एस. मशीन स्थापित करेगा ।
23) ई- आबकारी व्यवस्था लागू होने पर, ई आबकारी से सम्बंधित सभी शर्तों एवं निर्बंधनो का पालन बाध्यकारी होगा। पी.ओ.एस. मशीन को ई- आबकारी एप्लीकेशन से निर्देशानुसार एकीकरण (इंटीग्रेशन) किया जाना अनिवार्य होगा ।
24 ) इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश/निदेश का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी ।
कलक्टर तारीख.
जिला.........
अनुसूची-1
अनुज्ञप्तः परिसर को प्रदर्शित करने वाली अनुसूची
स्थल की सीमाएं
स्थल का वर्णन
पश्चिम
दक्षिण
उत्तर
पूर्व
(4)
(3)
(2)
(1)
अनुसूची-2
शुष्क दिवस की सूची
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 ( 15)
प्ररूप एफ.सी.एल. 3 शॉप बार अनुज्ञप्ति (नियम 8 ( 1 ) (कक -7) देखिए)
मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) के. खंड (कक-7) के अधीन श्री/श्रीमती/फर्म/कंपनी/ कन्सोर्टियम .. पता. (नाम) ......... आत्मज श्री.. ..जो मदिरा के फुटकर विक्रय के लिए एफ.सी.एल. - 1 /एफ.सी.एल.1-ए पता.... अनुज्ञप्तिधारक हैं, को लाइसेंस फीस रूपए 1 में वर्णित शॉप बार में दिनांक... जिला के ..के संदाय पर, नीचे दी गई अनुसूची- तक, देशी तथा विदेशी मदिरा का उपभोग मंजूर करने के लिए, नीचे दी गई शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञात किया जाता है-
शर्तें
( 1 ) अनुसूची-1 में वर्णित शॉप बार में देशी तथा विदेशी मदिरा का उपभोग अनुमत होगा। (2 ) अनुज्ञप्तिधारक , अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी परिस्थिति में अनुसूची-1 में विनिदिष्ट स्थल में परिवर्तन नहीं करेगा ।
(3) अनुज्ञप्तिधारक शॉप बार में केवल उसी देशी तथा विदेशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा जो उसकी अनुज्ञात दुकान से, जिससे कि शॉप बार संलग्न है, विक्रय की गई है। (4) अनुज्ञप्तिधारक देशी तथा विदेशी मदिरा को छोडकर, किसी अन्य मादकद्रव्य का अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग अनुज्ञात नहींकरेगा।
(5) अनुज्ञप्तिधारक, इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्त परिसर में न तो देशी तथा विदेशी मदिरा स्टाक ही करेगा और न विक्रय ही करेगा ।
(6) अनुज्ञप्तिधारक, उपभोक्ताओं को युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान कर सकेगा, किन्तु गाना, नाचना, कोलाहल मचाना या उच्छृंखल व्यवहार अनुज्ञात नहीं करेगा.
(7) उस दशा में जब एफ.सी.एल.1/एफ.सी.एल.1 क अनुज्ञप्ति, जिससे इस अनुज्ञप्ति के अधीन शॉप बार संलग्न है, कलेक्टर द्वारा निलंबित , रद्द या प्रत्याहृत कर दी जाती है, तो यह शॉप बार अनुज्ञप्ति भी तत्काल , यथा स्थिति निलंबित, रद्द प्रत्याहृत कर दी गई समझी जाएगी।
(8) अनुज्ञप्तिधारक , इस अनुज्ञप्ति के संलग्न अनुसूची-2 में वर्णित दिवसों पर शॉप बार बंद रखेगा।
(9) अनुज्ञप्तिधारी, सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों की सुसंगत शर्तों से आबद्ध रहेगा ।
( 10) इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश/निदेश का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी ।
तारीख............
कलक्टर
जिला 294 ( 16)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2022
अनुसूची-1
(शॉप बार की सीमाओं के ब्यौरे )
स्थल का वर्णन
स्थल की सीमाएं
उत्तर
पूर्व
दक्षिण
पश्चिम
(1)
(2)
(3)
(4)
अनुसूची-2
(शुष्क दिवसों की सूची)
प्ररूप आर . डबल्यु.एस. 1
रिटेल वाईन शॉप से मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति 294 ( 17)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
(नियम8 ( 1 ) (कक -8 ) देखिए)
मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) के खंड (कक -8 ) के अधीन श्री/श्रीमती.. पता . को वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रूपए विक्रय के लिए रिटेल वाईन शॉप के स्थान का नाम जिला आत्मज श्री के प्रतिफल में वाईन के फुटकर पता में स्थित अनुज्ञप्त परिसर में दिनांक................. से तक अनुसूची- एक में यथा वर्णित निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए एतद्द्वारा यह अनुज्ञप्ति केवल मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन के विक्रय हेतु स्वीकृत की जाती है -
शर्तें
1. यह अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्तिधारक को केवल मध्यप्रदेश में उत्पादित अंगूर एवं अन्य फलों से केवल मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन का विक्रय करने हेतु अधिकृत करती है ।
2. अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों, इस अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किये गए समस्त निर्देशों का पालन करेगा ।
3. यह वाईन विक्रय शॉप , अनुसूची 1 में यथा उपदर्शित अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परिसर में स्थापित किया जाएगा एवं अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
4. अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश में उत्पादित अंगूर एवं अन्य फलों से मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन, विनिर्माता इकाई से क्रय करेगा ।
5. केवल सीलबंद बोतलों में ही वाईन का संग्रहण एवं विक्रय किया जाएगा ।
6. अनुज्ञप्तिधारी राज्यशासन द्वारा निर्धारित दर पर वेट के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा। 7. अनुज्ञप्तिधारी मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त वाईन का स्टॉक या विक्रय नहीं करेगा । 8. अनुज्ञप्तिधारी सभी अनुज्ञापत्र एवं बीजक ( इन्वाइस ) उचित अनुक्रम में सुरक्षित रखेगा तथा निरीक्षण करने वाले प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।
9. अनुज्ञप्तिधारी , रिटेल वाईन शॉपपर प्राप्त तथा विक्रीत स्टाक स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए, दिन-प्रतिदिन का नाम पत्रवार (लेबिल वाइस) सही हिसाब रखेगा ।
10. वाईन के विक्रय का समय फुटकर मदिरा दुकानों की संचालन अवधि के समान होगा। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 ( 18)
11. अनुज्ञप्तिधारी, सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तों के सुसंगत प्रावधानों से आबद्ध रहेगा। 12. ' अनुज्ञप्तिधारी उन दिवसों पर, जो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, रिटेल वाईन शॉप बन्द रखेगा।
13. ई- आबकारी व्यवस्था लागू होने पर ,ई-आबकारी से सम्बंधित सभी निबन्धनों एवं शर्तों का पालन बाध्यकारी होगा ।
14. इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश/निदेश का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी।.
दिनांक
कलेक्टर
जिला
अनुसूची-1
(रिटेलं वाईन शॉप की सीमाओं के ब्यौरे)
स्थल का वर्णन
अनुज्ञप्त रिटेलवाईन शॉप की सीमाएं
उत्तर
दक्षिण
पश्चिम
पूर्व
(2)
(3)
(4)
(1 ).
अनुसूची-2
( शुष्क दिवसों की सूची)
प्ररूप आर .डबल्यु.एस .2
वाईन शॉप से वाईन की फुटकर बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति (नियम8 ( 1 ) (कक-9 ) देखिए) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 ( 19) मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( कक-9 ) के अधीन श्री/श्रीमती.. पता... को वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रूपए विक्रय के लिए वाईन शॉप के स्थान का नाम आत्मज श्री .. में सुपर मार्केट में स्थित अनुज्ञप्त परिसर में दिनांक.. के प्रतिफल में वाईन के फुटकर पता से जिला तक अनुसूची- एक में यथा वर्णित निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए एतद्द्वारा यह 'अनुज्ञप्ति स्वीकृत कीजाती है
शर्तें
1. यह अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्तिधारी को उसकी सुपर मार्केट में स्थित वाईन शॉप से किसी भी साईज की सीलबंद बोतलों में भारत में निर्मित अथवा आयातित वाईन के विक्रय हेतु अधिकृत करती है ।
2. यह शॉप सुपर मार्केट के स्वामी के स्वामित्व की हो सकती है अथवा उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को लिखित अनुबंध के आधार पर लीज पर दी जा सकती है।
3. अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों, इस अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किये गए समस्त निर्देशों का पालन करेगा ।
4. यह वाईन विक्रय काउण्टर, अनुसूची 1 में यथा उपदर्शित अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परिसर में स्थापित किया जाएगा एवं अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
5. वाईन के उठाव के पूर्व विहित दर पर ड्यूटी ( यदि लागू हो), वैट, फीस आदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय होगी ।
6. अनुज्ञप्तिधारी शासकीय विदेशी मदिरा भाण्डागार, एफ.एल. 10- ख अनुज्ञप्तिधारी सेएवंमध्यप्रदेश में स्थित वाईनरी जिनके पास प्ररूप बी-3 में अनुज्ञप्ति है, से वाईन का क्रय करेगा।
7. केवल सीलबंद बोतलों में ही वाईन का संग्रहण एवं विक्रय किया जाएगा । अनुज्ञप्तिधारी केवल ऐसी वाईन का ही विक्रय कर सकेगा जिसकी 750 एम.एल. साईज की बोतल का अधिकतम विक्रय मूल्य रूपए 1000/- से अधिक हो ।
अनुज्ञप्तिधारी मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त वाईन का स्टॉक या विक्रय नहीं करेगा। 8.
9. शॉपमें वाईन का उपभोग प्रतिबंधित रहेगा। मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 (20)
10. अनुज्ञप्तिधारी सभी अनुज्ञापत्र एवं बीजक (इन्वाइस) उचित अनुक्रम में सुरक्षित रखेगा तथा निरीक्षण करने वाले प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।
11. अनुज्ञप्तिधारी , वाईन शॉप पर प्राप्त तथा विक्रीत स्टाक स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए, दिन- प्रतिदिन का नामपत्रवार (लेबल वाइस) सही हिसाब रखेगा।
12. अनुज्ञप्तिधारी केवल उस वाईन का स्टॉक और विक्रय करेगा जिस पर विहित शुल्क फीस चुका दी गई हो तथा उसका लेबल मध्यप्रदेश में पंजीकृत हो।
13. वाईन के विक्रय का समय सुपर मार्केट केसंचालन के समय के अनुरूप होगा ।
14. अनुज्ञप्तिधारी, सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तों के सुसंगत प्रावधानों से आबद्ध रहेगा ।
15. अनुज्ञप्तिधारी उन दिवसों पर, जो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, शॉप बन्द रखेगा।
16. ई-आबकारी व्यवस्था लागू होने पर, ई- आबकारी से सम्बंधित सभी निबन्धनो एवं शर्तों का पालन बाध्यकारी होगा ।
17. इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश/ निदेश का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी ।
दिनांक
कलेक्टर
जिला
अनुसूची-1
(वाईन शॉप की सीमाओं के ब्यौरे)
स्थल का वर्णन
अनुज्ञप्त वाईन शॉप की सीमाएं
उत्तर
दक्षिण
पूर्व
पश्चिम
(2)
(3)
(1)
(4)
अनुसूची-2
(शुष्क दिवसों की सूची)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 (21 )
प्ररूप एफ.एल.ए.पी.सी.
एयरपोर्ट मेंसीलबंद बोतलों में विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति (नियम8 (1 ) (कक-10) देखिए)
मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( कक-10 ) के अधीन श्री/श्रीमती . आत्मज/आत्मजा... पता .. को वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रूपए सीलबंद बोतलों में फुटकर विक्रय करने के लिए (स्थान का नाम) एयरपोर्ट परिसर में स्थित विदेशी मदिरा काउण्टर से दिनांक.. ...श्री.. के प्रतिफल में, विदेशी मदिरा का जिला...............के से तक निम्नलिखित. शर्तों के अध्यधीन रहते हुए एतद्द्वारा यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है -
शर्तें
1. अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों, इस अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किये गए समस्त निर्देशों का पालन करेगा।.
2. एयरपोर्ट परिसर में विदेशी मदिरा काउण्टर, अनुसूची-1 में यथा उपदर्शित अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं एयरपोर्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परिसर में स्थापित किया जाएगा एवं अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा । 3. काउण्टर में केवल विदेशी मदिरा स्प्रिट, बीयर तथा वाईन का संग्रहण एवं विक्रय किया जाएगा ।
4. अनुज्ञप्तिधारी ड्यूटी, परिवहन फीस एवं वैट आदि विहित दर पर जमा कर विदेशी मदिरा भण्डागार से मदिरा क्रय करेगा ।
5. अनुज्ञप्तिधारी मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त विदेशी मदिरा का स्टाक या विक्रय नहीं करेगा।
6. अनुज्ञप्त परिसर में विदेशी मदिरा का उपभोग प्रतिबंधित रहेगा ।
7. अनुज्ञप्तिधारी सभी अनुज्ञापत्र एवं बीजक (इन्वाइस) उचित अनुक्रम में सुरक्षित रखेगा तथा निरीक्षण करने वाले प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
8. अनुज्ञप्तिधारी केवल उस विदेशी मदिरा का स्टॉक और विक्रय करेगा जिस पर शुल्क/फीस चुका दी गई हो ।
9. अनुज्ञप्तिधारी , सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तों के सुसंगत प्रावधानों से आबद्ध रहेगा। मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 (22)
10. अनुज्ञप्तिधारी उन दिवसों पर, जो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं , काउण्टर बन्द रखेगा ।
12 . एयरपोर्ट परिसर में स्थित विदेशी मदिरा काउण्टर को एयरपोर्ट अथोरिटी द्वारा अनुमोदित परिचालन अवधि अनुसार संचालित करने की अनुमति होगी परंतु यह अवधि आवश्यकतानुसार राज्य शासन द्वारा पुनःनिर्धारित की जा सकेगी ।
13. एयरपोर्ट परिसर में स्थित विदेशी मदिरा काउण्टर पर एयरपोर्ट अथोरिटी द्वारा लीज अनुबंध में उल्लेखित शर्त अनुसार मदिरा के लेबलों को स्टॉक में रखना अनिवार्य होगा। 14. ई- आबकारी व्यवस्था लागू होने पर, ई आबकारी से सम्बंधित सभी निबन्धनों एवं शर्तों का पालन बाध्यकारी होगा।
15. इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश/निदेश का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी ।
दिनांक
कलेक्टर जिला
अनुसूची-1
( एयरपोर्ट परिसर में स्थित विदेशी मदिरा काउण्टर की सीमाओं के ब्यौरे)
स्थल का वर्णन
अनुज्ञप्त विदेशी मदिरा काउण्टर की सीमाएं
उत्तर
पश्चिम
दक्षिण
पूर्व
(2)
(3)
(4)
(1)
अनुसूची -2
(शुष्क दिवसों की सूची)
294 (23)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
प्ररूप एफ.एल .2-कक
पर्यटन बार अनुज्ञप्ति (नियम8 ( 1 ) का खंड ( खं, ख खं ख) देखिए )
मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( खखख ख ) के अधीन श्री/ श्रीमती .. आत्मज श्री................. को वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रूपए के प्रतिफल में यह अनुज्ञप्ति उपभोक्ताओं को अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग के लिए विदेशी मदिरा का विक्रय करने के लिए दिनांक .... से तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, एतद्द्वारा स्वीकृत की जाती है :
शर्तें .
(1) अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मंदिरा का क्रय विदेशी मदिरा भाण्डागार अथवा जिले के ऐसे एफ.सी.एल. 1 / एफ.सी.एल . 1 - क या एफ. सी. एल . 2 /एफ . सी . एल. 2 - क अनुज्ञप्तिधारियों से करेगा जैसा कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।
:
(2) अनुज्ञप्तिधारी , बीयर , वाईन एवं विदेशी मदिरा स्पिरिट का संग्रहण सील बंद बोतलों में करेगा। संग्रहीत स्पिरिट की प्रत्येक बोतल की धारिता कम से कम 700 मिलीलीटर एवंबीयर तथ वाईन की प्रत्येक बोतल की धारिता कम से कम 325 मिली लीटर होगी। (3) इस अनुज्ञप्ति के अधीन विक्रित विदेशी मदिरा का परिसर में ही उपभोग करना होगा। (4) अनुज्ञप्तिधारक खुली बोतलों से केवल फुटकर ( लूज) विदेशी मदिरा का विक्रय करेगा । (5 अनुज्ञतिधारक मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त विदेशी मदिरा का स्टाक तथा विक्रय नहीं करेगा ।
(6) अनुज्ञप्तिधारी, प्राप्त स्टाक के सभी अनुज्ञा- पत्र एवं बीजक ( इन्वाइस) उचित अनुक्रम में सुरक्षित रखेगा तथा प्राधिकृत अधिकारियों के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा। (7) अनुज्ञप्तिधारी , प्राप्त की गई, स्टाक की गई और विक्रय की गई समस्त विदेशी मदिरा का लेबिलवार सही लेखा , प्रतिदिन संधारित करेगा।
(8) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय पर स्पिरिट की 240 क्वार्ट बोतल और ड्राट बीयर को- छोड़कर बीयर की 600 क्वार्ट बोतलतथा वाईन की 240 क्वार्ट बोतल से अधिक का स्टाक नहीं करेगा ।
. (9 ) अनुज्ञप्तिधारी , सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तों के सुसंगत प्रावधानों से आबद्ध रहेगा। मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 (24)
( 10 ) इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त या मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश/ निदेश का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्दकी जा सकेगी.
तारीख
कलेक्टर
जिला
अनुसूची-1
(पर्यटन बार की सीमाओं के ब्यौरे)
स्थल का वर्णन
अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएं
उत्तर
दक्षिण
पश्चिमः
पूर्व
(1)
(3)
(2)
(4)
अनुसूची - 2
(शुष्क दिवसों की सूची)
294 (25)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
प्ररूप.एफ.एल.एच.बी.
निजी व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक विदेशी मदिरा निजी कब्जे में रखने एवंआवासमें उपभोग हेतु होमबार अनुज्ञप्ति
(नियम 8 - क) देखिए)
श्री. मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8-क के अधीन श्री/श्रीमती.. पता..... आत्मज .... को वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रूपए के प्रतिफल में निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक विदेशी मदिरा निजी कब्जे में रखने एवं उसका उपभोग करने की अनुज्ञप्ति, मकान का (नाम) जिला पता से में स्थित अनुज्ञप्त परिसर में दिनांक....... निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, एतद्द्वारा यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है तक
शर्तें
1. अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों , इस अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किये गए समस्त निर्देशों का पालन करेगा ।
2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन स्वयं अनुज्ञप्तिधारी एवं उसके परिवार/ अतिथियों द्वारा विदेशी मदिरा का उपभोग उसके आवास के परिसर में ही किया जा सकेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारक मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त विदेशी मदिरा का स्टाक नहीं करेगा। 4. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी एक समय में अधिकतम स्पिरिट की 48 क्वार्ट बोतल, बीयर की 48 क्वार्ट बोतल ( ड्राफ्टबीयर को छोड़कर) एवं वाईन की 48 क्वार्ट बोतल का संग्रहण किया जा सकेगा । विशेष प्रकरणों में इस सीमा में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा वृद्धि की जा सकेगी । परन्तु अनुज्ञप्तिधारी एक समय में किसी भी एक लेबल की स्प्रिट में अधिकतम 04 कार्ट बोतल , बीयर की 12 क्वार्ट बोतल एंव वाईन की 12 क्वार्ट बोतल से अधिक संग्रहीत नहीं करेगा ।
5. अनुज्ञप्तिधारी , सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तों के सुसंगत प्रावधानों से आबद्ध रहेगा ।
6. अनुज्ञप्त परिसर से मदिरां की बिक्री सर्वथा निषिद्ध है ।
7. अनुज्ञप्तिधारी केवल शपथ पत्र में परिसर की दर्शायी गयी परिसीमा में ही मदिरा का संग्रहण/उपभोगकर सकेगा ।
8. इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त , या मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश/निदेश का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी।
दिनांक
कलेक्टर
जिला मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 (26)
अनुसूची-1
(होमं बार परिसर की सीमाओं के ब्यौरे)
स्थल का वर्णन
अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएं
उत्तर
दक्षिण
पूर्व
पश्चिम
(1)
(2)
(3)
(4)
अनुसूची -2
(शुष्क, दिवसों की सूची)
13. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
294 (27)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
भोपाल , दिनांक 01 अप्रैल 2022 क्रमांक बी-1- 16 / 2021 /2 / पांच , (17)
मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 ( क्रमांक 2 सन् 1915 ) की धारा 62 की उपधारा ( 2 ) के खंड (ज ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वांरा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14- पांच. एस. आर . दिनांक 7 जनवरी, 1960 द्वारा बनाएगये सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थातः-
संशोधन
उक्तनियमों में, शीर्षक ( ग) " सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तें" के अधीन.-
1. शर्तक्रमांक 18में,-
(1 ) शब्द "विदेशी मदिरा को छोड़कर " का लोप किया जाए ।
(2) शर्त क्रमांक 18 के अंत में पूर्णविराम के स्थान पर कॉलन स्थापित किया जाए तत्पश्चात् निम्न परन्तुक जोडा किया जाए, अर्थातः- "परन्तुमदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा मदिरा दुकान पर लगाये गये सूचना फलक की साइज़ ( 10x4 ) फीट होगी, जिसमें उपरोक्त विवरण के अतिरिक्त निम्नानुसार अन्यविवरण भी अंकित किया जायेगा:-
(1) मदिरा दुकान की अवस्थिति;
(2) लायसेंस का क्रमांक;
(3) लायसेंस की अवधि; तथा
(4) " मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है "
...इस सूचना फलक में समस्त विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में मोटे अक्षरों से अंकित . कियाजायेगा।
उक्तसूचना फलक के आस- पास मदिरा विज्ञापन संबंधी कोई दूसरा पोस्टर अथवा प्रचार सामग्री चस्पा/ वर्णित नहीं होगी । " .
2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल , 2022 से प्रवृत्त होगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 (28)
भोपाल, दिनांक 01 अप्रैल 2022 .
क्रमांक बी-1-16 /2021/2/ पांच, (18).
मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 ( क्रमांक 2' सन् 1915 ) की धारा 62की उपधारा ( 2 ) के खंड ( घ) , (ङ) , ( च) , ( छ) एवं(ज) द्वारा प्रद्गत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतदद्वारा , मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 , में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -
संशोधन
उक्त नियमों में ,
1. नियम 2 में , उपनियम (27) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोडा जाए, अर्थात्: - " ( 28 ) ई - आबकारी व्यवस्था से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 ( क्रमांक 2 सन 1915 ) के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गए अथवा जारी किए गए विभिन्न नियमों, अधिसूचनाओं, शर्तों तथा आदेशों के अधीन विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन । " ।
2. नियम 4 में, -
(1 ) उपनियम ( 1 ) के अंत में , पूर्ण विराम के स्थन पर , कॉलन स्थापित किया जाए तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोडा जाए , अर्थात्: -
"परंतु आसवक बेस के रूप में महुए के फूल का उपयोग नही करेगा । "
(2) उपनियम (9) का लोप किया जाए ।
(3) उपनियम (41 ) का लोप किया जाए ।
3. नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोडा जाए , अर्थात्:-
" 8 -क. ई- आबकारी व्यवस्था की प्रक्रियाऐं: - " ई- आबकारी व्यवस्था के लागू होने पर इसकी प्रक्रियाएं इन नियमों के तहत परिभाषित तत्स्थानी प्रक्रियाओं के स्थान पर प्रभावशील होंगी तथा ई-आवकारी व्यवस्था की प्रक्रियाएं इन नियमों के तहत बनाए गए नियमों के रूप में समझी जाएंगी।
4. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल , 2022 से प्रवृत्त होगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
294 (29)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
भोपाल , दिनांक 01 अप्रैल 2022 क्रमांक बीं-1- 16 / 2021 /2/ पांच, ( 19 )
मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 ( क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2 ) के खंड ( घ) , ( ड़) , ( च) , ( छ) एवं (ज ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद द्वारा , मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम , 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
नियम 2 के खंड (छ ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए , अर्थात् : - 1.
" (ज) ई- आबकारी व्यवस्था से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन 1915) के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गये अथवा जारी किए गए विभिन्न नियमों, अधिसूचनाओं, शर्तों तथा आदेशों के अधीन विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन । " ।
2.. नियम 4 में, उपनियम ( 15 ) का लोप किया. जाए।
3. नियम 10 में, विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर , निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात:- :
"परन्तु बोतल भराई इकाई से भण्डागार तक बोतलबंद देशी मदिरा के समस्त परिवहन के लिए, दूरी को विचार में लाए बिना छीजन की अधिकतम छूट कांच की बोतलों में 0.25 प्रतिशत तथा पेट बोतलों में 0.10 प्रतिशत होगी:
4. नियम 13 के पश्चात्, निम्नलिखितनियम् स्थापित किया जाए , अर्थात् : -
" 13-क. ई- आबकारी व्यवस्था की प्रक्रियाऐं: - "ई-आबकारी व्यवस्था के लागू होने पर इसकी प्रक्रियाएं इन नियमों के तहत परिभाषित तत्स्थानी प्रक्रियाओं के स्थान पर प्रभावशील होंगी तथा ई - आबकारी व्यवस्था की प्रक्रियाएं इन नियमों के तहत बनाए गए नियमों के रूप में समझी जाएंगी ।
5. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल , 2022 से प्रवृत्त होगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 (30)
भोपाल, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 क्रमांक बी-1-16/ 2021 /2/ पांच , (20 )
1.
मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2 ) के खंड (घ) , ( ङ) , ( च) , ( छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्र द्वारा, मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -
संशोधन
उक्त नियमों में,
1. नियम 2 में,
(1 ) (च) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए , अर्थात्ः-
" (चच) लघु यवासवक़ से अभिप्रेत है लघु यवासवनी चलाने के लिये प्ररूप एम.बी.3 में लायसेंस धारक व्यक्ति; "
(2 ) नियम 2 में ; खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
"( छछ) माइक्रोब्रेवरी ( लघु यवासवनी) से अभिप्रेत है ऐसी कोई छोटी यवासवनी जिसकी उत्पादन क्षमता 600 बल्क लीटर प्रतिदिन से अधिक न हो तथा जिसके परिसर में ग्राहकोंके उपभोग हेतु ड्राफ्ट बीयर का उत्पादन किया जाता हो और उसे परोसा जाता हो । " ।
(3) नियम 2 में, खंड (भ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
"(म) ई-आबकारी व्यवस्था से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन 1915 ) के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गये अथवा जारी किये गए विभिन्न नियमों, अधिसूचनाओं, शर्तों तथा आदेशों के अधीन विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध तथा राज्य सरकार :
द्वारा अनुमोदिंत ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. " .
2. नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
"3-क.माइक्रोब्रेवरी हेतु लायसेंसः-
(1 ) लायसेंस , प्ररूप एम.बी. 3 में भोपाल एवं इंदौर शहर में स्वीकृत किये जायेंगे, जिसकी वार्षिक लायसेंस फीस रूपये 2,50,000/- होगी।
(2) माइक्रोब्रेवरी लायसेंस के लिये पात्रता: -
निम्नलिखित को माइक्रोब्रेवरी लायसेंस की पात्रता होगी:-
(अ) विशिष्ट श्रेणी के होटल:-
(एक) मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के स्वामित्व की इकाईयों में स्थित रेस्तरां/होटल.
( दो) आई.टी.डी.सी. होटल,
(तीन) भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय/ एच.ए.आर. सी.सी. द्वारा अभिप्रमाणित तीन सितारा एवं इससे उच्च श्रेणी के सितारा होटल, 294 (31 )
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2022
(चार) आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन विकास निगम, आबकारी विभाग , एवं वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा नामांकित एक-एक अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा अभिप्रमाणित समकक्ष स्तर के होटल , (पांच) पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित हैरिटेज होटल .
(ब) रेस्तरां जिनका गत 03 वित्तीय वर्ष का टर्नओवर राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अनुसार हो।
(3) माइक्रोब्रेवरी लायसेंस जारी करने की प्रक्रियाः- माइक्रोब्रेवरी लायसेंस का इच्छुक आवेदक प्ररूप एम.बी. 1 में आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेखों को संलग्न करेगा:-
( एक ) होटल /रेस्तरां के स्वामित्व अथवा लीज के साथ - साथ विशिष्ट श्रेणी के होटल का प्रमाण- पत्र।
( दो) रेस्तरां होने के प्रकरण में तीन वर्ष के टर्नओवर का चार्टर्ड एकांउटेंट द्वारा प्रामाणित पत्र।
( तीन) प्रोसेसिंग फीस के रूप में रूपये 5,000/ - का सरकारी ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा चालान।
(चार) प्रस्तावित इकाई के स्थल का विस्तृत प्लान ।
(पांच) इकाई के निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ।
(छः) माइक्रोब्रेवरी में स्थापित किये जाने वाले उपकरणों का विवरण ।
(सात) माइक्रोब्रेवरी में ड्राफ्ट बीयर विनिर्माण की प्रक्रिया ।
(आठ) आबकारी विभाग का बकाया न होने का प्रमाण- पत्र।
(4) आवेदन की जांच एक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें संबंधित जिले के कलेक्टर अध्यक्ष और सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी , नगर निगम के आयुक्त और लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता सदस्य के रूप में शामिल होंगे । आवेदक को प्ररूप एम.बी.2 में आशय पत्र जारी करने के लिए समिति आबकारी आयुक्त को अपनी अनुशंसा अग्रेषित करेगी । आशय पत्र आवेदक को माइक्रोब्रेवरी की स्थापना शुरू करने के लिए अधिकृत करेगा। "
3. नियम-4 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थातः- "4-क.माइक्रोब्रेवरी अनुज्ञप्ति की मंजूरीः-
(1 ) निर्माण/स्थापना कार्य पूर्ण होने पर माइक्रोब्रेवरी के संचालन के पूर्व आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा: - (एक) वार्षिक लायसेंस फीस के रूप में रूपये. 2,50,000/- का सरकारी ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा चालान ।
(दो) माइक्रोब्रेवरी निर्माण की पूर्णता की रिपोर्ट ।
(तीन) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत विभाग तथा स्थानीय निकाय की उनके नियमानुसार सहमति/अनुमोदन पत्र।
(चार) सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के नाम से रूपये 50,000/- की प्रतिभूति ।
(पांच) प्ररूप एम.बी.4 में प्रतिलेख करार। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
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आवेदन , समिति के सदस्यों की अनुशंसा के साथ ( जैसा कि नियम 3 -क(4 ) में उल्लेखित है) आबकारी आयुक्त को अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अग्रेषित किया जायेगा। आबकारी आयुक्त तब आवेदक को प्ररूप एम. बी. 3 में लाइसेंस जारी करेगे । (2) एम.बी.3 लायसेंस का नवीनीकरण: - एम.बी: 3 लायसेंस नवीनीकरण के लिए , लायसेंसी अपने आवेदन के साथ निम्न अभिलेखों को सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा -
( एक ) राज्य सरकार द्वारा विहित वार्षिक लायसेंस फीस की ऑनलाईन जमा. चालान प्रति। ( दो) मूल परियोजना से कोई विचलन।
(तीन) नवीन प्रतिलेख करार ।
( चार) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का उनके नियमानुसार सहमति पत्र।
सहायुक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेगा और यदि सही पाया जाता है, तो कलेक्टर को लाइसेंस के नवीनीकरण की सिफारिश करेगा जो लाइसेंस का नवीनीकरण प्ररूप एम.बी.3 . में करेंगे । " ।
4. नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए , अर्थात्ः-
"5-क. माइक्रोब्रेवरी में ड्राफ्ट बीयर का विनिर्माणः-
( 1 ) माइक्रोब्रेवरी में ड्राफ्ट बीयर के विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित प्रक्रियाओं हेतु पृथक -पृथक टैंक की व्यवस्था करेगा -
(एक) किण्वन
(दो) विनिर्माण
(तीन विनिर्मित ड्राफ्ट बीयर के भण्डारण हेतु
(2) अनुज्ञप्तिधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित , निर्माण प्रक्रिया के अनुसार तथा अनुमोदित कच्चे माल से ड्राफ्ट बियर का निर्माण करेगा ।
( 3) ड्राफ्ट बीयर ऐसे पदार्थों से बनाई जाएगी जो अच्छी क्वालिटी के हो ।
(4) अनुज्ञप्त परिसर में ड्राफ्ट बीयर को छोड़कर कोई अन्य मदिरा विनिर्मित नहीं की जाएगी। (5) ड्राफ्ट बीयर निर्माण हेतु स्थापित किण्वन कुंड एवं संग्रहण कुंड गेजिंग कराये जाने के उपरांत ही उपयोग में लांये जायेंगे । " ।
(6) मैच्योरेशन स्तर तक ब्रू का पी.एच. , तापमान एवं विशिष्ट घनत्व 'प्ररूप एम.बी.5 में अभिलिखित किये जाने चाहिए और वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के अध्यधीन होंगे । " ।
5. नियम 6 में, उपनियम (5 ) का लोप किया जाए ।
6. नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए , अर्थात्ः-
"6-क.माइक्रोब्रेवरी लायसेंस की शर्तें: -
लायसेंसी द्वारा प्ररूप एम.बी .3 अनुज्ञप्ति में उल्लेखित सम्पूर्ण निबंधनों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। " ।
7. नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- "10-क. गुणवत्ता नियंत्रण:-
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
( 1 ) लायसेंसधारी एक ऐसा रसायनज्ञ अभिनियोजित करेगा जो रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान या बायो केमिस्ट्री या अल्कोहल प्रोद्योगिकी में स्नातक डिग्री धारित करता हो ।
(2) रसायनज्ञ को कम से कम 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव एवं किसी भी ख्याति प्राप्त यवासवन शैक्षिक संस्थान का प्रमाण पत्र हो । विदेशी कार्य अनुभव अथवा विदेशी शैक्षणिक संस्थायें भी स्वीकार्य होंगी ।
(3) रसायनज्ञ माइक्रोब्रेवरी में प्रयुक्त कच्चे माल और उत्पादित बीयर की गुणवत्ता की जांच करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।
(4) माइक्रोब्रेवरी में इस प्रकार उत्पादित बीयर को उक्त रसायनज्ञ द्वारा यह प्रमाणित किये जाने के पश्चात् अवमुक्तकिया जायेगा कि यह बीयर मानव उपयोग हेतु उपयुक्त है । लायसेंसधारी के अतिरिक्त रसायनज्ञ बीयर की विशिष्टताओं, गुणवत्ता तथा सुरक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से उत्तरदायी होगा।
(5) प्रत्येक बैच के सैम्पल का परीक्षण उक्त रसायनज्ञ द्वारा किया जायेगा तथा बीयर का सैम्पल मासिक तौर पर लेकर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला भेजकर उसका रासायनिक परीक्षण कराया जायेगा । " ।
8. नियम 11 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए , अर्थात्ः-
"11 -क. ( 1 ) माइक्रोब्रेवरी में मानक मापों का रखा जानाः- लायसेंसधारी केवल मानक मापों का प्रयोग करेगा , जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय- समय पर विहित किया जाए। मापक उपकरण , नापतौल विभाग द्वारा सम्यक् रीति से स्टाम्पित होना चाहिए।
(2) माइक्रोब्रेवरी के दैनिक लेखा पंजी में प्रविष्टियांः- लायसेंसधारी लायसेंस प्राधिकारी अथवा आबकारी विभाग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा , जो आबकारी उपनिरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो , मांग किये जाने पर कोई भी लेखा विवरण जैसे एम.बी.5 , एम.बी.6 एवं एम.बी.7 आदि एवं अन्य कोई विशिष्टि जानकारी उसे उपलब्ध करायेगा। " ।
9. नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित नियम स्थापित किये जाएं, अर्थात्: -
"12-क. लेबलों का रजिस्ट्रीकरण:-
अनुज्ञप्तिधारी जिस लेबल की ड्राफ्ट बीयर का निर्माण करेगा , समय- समय पर उसका पंजीयन करायेगा । विभिन्न प्रकार की बीयर विनिर्मित करने पर भी ड्राफ्ट बीयर के लेबलों का समेकित पंजीकरण शुल्क रूपये 10,000/- ( दस हजार) प्रतिवर्ष होगा ।
12-खः 'माइक्रोब्रेवरी में ड्राफ्ट बीयर का भण्डारण एवं फ्लोमीटर की स्थापना: - बीयर के. प्रत्येक बैच का उत्पादन होने पर उसे किण्वन टैंक से संचयन टैंक मे स्थानान्तरित कर दिया जायेगा और इस प्रकार स्थानान्तरित बीयर की मात्रा का आकलन , किण्वन टैंक एवं संचयन टैंक के मध्य लगे फ्लोमीटर से किया जायेगा। उक्त फ्लोमीटर आबकारी विभाग के ताले एवं कुंजी के अधीन होगा। स्थानान्तरित की गई बीयर की मात्रा प्ररूप एम . बी. 6 में अभिलिखित की जायेगी । आबकारी शुल्क प्ररूप एम.बी.6 में इस प्रकार अभिलिखितं मात्रा के आधार पर प्रभारित किया जायेगा। विहित शुल्क जमा किये बिना ड्राफ्ट बीयर का प्रदाय उपभोक्ता को नही किया जायेगा ।
10. नियम 18 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए , अर्थात्ः-
"18-क. ( 1 ) माइक्रोब्रेवरी से ड्राफ्ट बीयर का प्रदायः-
माइक्रोब्रेवरी में उत्पादित एवं प्रदाय की जाने वाली ड्राफ्ट बीयर का लेखा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्ररूप एम.बी.7 में संधारित किया जाएगा। " ।
(2) आबकारी शुल्क एवं अन्य उद्द्ब्रहण:-
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2022
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ड्राफ्ट बीयर पर आबकारी शुल्क रूपये 80/- प्रति बल्क लीटर होगी । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर विहित अन्य कर, फीस आदि संदत्त किया जाना अनिवार्य होगा । " ।
11. निंयम 19 के बादं निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" 19-क. अतिशेष का निपटाराः जब कभी प्ररूप एम.बी.3 में अनुज्ञप्ति उसका अवसान; रद्दकरण या अन्य किसी कारण के, चाहे जो भी हो , परिणामस्वरूप अस्तित्व में नही रहती है तो भंडारित बीयर नष्ट कर दी जाएगी या किसी अन्य रीति से उसका व्ययन कर दिया जाएगा, जैसा की आबकारी आयुक्त निर्देशित करें । " ।
12. नियम 21 में, उपनियम ( 1 - क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्: -
"( 1 -क) . बोतलों में भरी बीयर तथा मद्य के समस्त परिवहनो में छीजन की अधिकतम छूट कांच की बोतल में0.25 प्रतिशत तथा पेट में 0.10 प्रतिशत होगी। " ।
13. नियम 23 के पश्चात् निम्नलिखितनियम स्थापित किया जाए , अर्थात्: -
"23 - क. ई- आबकारी व्यवस्था की प्रक्रियाऐं: - "ई-आबकारी व्यवस्था के लागू होने पर इसकी प्रक्रियाएं इन नियमों के तहत परिभाषित तत्स्थानी प्रक्रियाओं के स्थान पर प्रभावशील होंगी तथा ई- आबकारी व्यवस्था की प्रक्रियाएं इन नियमों के तहत बनाये गये नियमों के रूप में समझी जाएंगी। 14. प्ररूप ख -14 के पश्चात्, निम्न प्ररूप अन्तःस्थापित किये जाएं , अर्थात्ः-
" प्ररूप एम.बी.1 (नियम 3-क(3 ) देखिये) माइक्रोब्रेवरी की स्थापना (ड्राफ्ट बीयर का विनिर्माण, विक्रय एवं परोसने ) हेतु आवेदन पत्र प्रति,
आवेदकका फोटो
आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश , ग्वालियर
द्वारा- "कलेक्टर जिला
निवेदन करता हूं कि मुझे मैं.. पता... माइक्रोब्रेवरी निर्माण/ड्राफ्ट बीयर का उत्पादन, विक्रय करने एवं परोसने के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर की जाए । मेरे द्वारा निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत है -
1. आवेदक कानाम
2. आवेदक के पिता का नाम.
3. आवेदक का पता
4. आवेदक का मोबाईल नम्बर एवं ई- मेल एड्रेस..............
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5. आवेदक का आधार नम्बर
माइक्रो ब्रेवरी के स्थित होने के स्थान एवं नाम का विवरण 6.
7 . माइक्रोब्रेवरी की प्रति दिन/प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता
8 . लायसेंस प्राप्त होने पर, उत्पादन प्रारंभ होने के समय के संबंध में पूर्वानुमान
मैं माइक्रोबेवरी नियमों के अनुसार निम्नलिखित अभिलेख आबकारी विभाग के ई- आबकारी 9.
पोर्टल पर अपलोड कर रहा हूँ:-
(एक) होटल/रेस्तरां के स्वामित्व अथवा लीज के साथ - साथ विशिष्ट श्रेणी के होटल का प्रमाण- पत्र ।
अथवा
रेस्तरां होने के प्रकरण में तीन वर्ष के टर्नओवर का चार्टर्ड एकांउटेंट द्वारा प्रामाणित पत्रं।
(दो) प्रोसेसिंग फीस के रूप में रूपये 5,000/- का सरकारी ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा चालान।
(तीन) प्रस्तावित इकाई के स्थल का विस्तृत प्लान ।
(चार) इकाई के निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
(पांच) माइक्रोब्रेवरी में स्थापित किये जाने वाले उपकरणों का विवरण ।
(छः) माइक्रोब्रेवरी में ड्राफ्ट बीयर विनिर्माण की प्रक्रिया ।
(सात) आबकारी विभाग का बकाया न होने का प्रमाण-पत्र।
स्थान
दिनांक
आवेदक का नाम आवेदक का हस्ताक्षर
प्ररूप एम.बी.2
(देखिए नियम 3 - क (4) )
आशय पत्र
प्रति,
आवेदक का नाम ........
पता...
विषयः- माइक्रोब्रेवरी ( लघु यवासवनी) स्थापित करने के लिए आशय- पत्र ।
संदर्भ: - आपका आवेदन पत्र क्रमांक दिनांक.
आबकारी आयुक्त ने ड्राट बीयर विनिर्माण करने के लिए मेंमाइक्रोब्रेवरी (लघु यवासवनी) का सन्निर्माण करने हेतु आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ प्रस्तुत स्कीम का परिशीलन कर लिया है ।
आबकारी आयुक्त ने निम्नलिखित विवरण/ क्षमता के अनुसार ड्राटं बीयर के विनिर्माण के लिए माइक्रोब्रेवरी ( लघु यवासवनी) के सन्निर्माण हेतु आपके प्रस्ताव को मशीनरी के आयात की अनुमति देने , कच्चे माल का प्रदाय या विदेशी तकनीकी सहयोग के संबंध में नियमों में अधिकथित औपचारिकताओं की आपके द्वारा पूर्तिकरने के अध्यधीन रहते हुए अनुमोदित करने का अनन्तिम रूप से विनिश्चय किया है-
प्रतिदिन/प्रतिवर्ष अनुक्रमांक
विनिर्माण की जाने वाली
ड्राट बीयर की किस्म
विनिर्माण की जाने वाली मात्रा
3
2
1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 (36)
आपकी परियोजना के लिये भारत सरकार या मध्यप्रदेश सरकार के किसी भी अधिनियम या नियम या आदेश के अधीन अपेक्षित कोई अन्य अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा प्राप्त करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
यह आशय पत्र, अनुज्ञप्ति की तारीख से केवल तीन माह की कालावधि के लिये विधिमान्य होगा , तथापि यह प्रारूप एम.बी.3 में अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिये आपके पक्ष में किसी भी अधिकार का सृजन नहीं करता है और किसी भी समय रद्द किया जा सकेगा तथा उस दशा में कोई प्रतिकर या नुकसानी देय नहीं होगी ।
तारीख
आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश
प्ररूप एम.बी.3
(नियम 4-क(1 ) देखिये)
ड्राफ्टबीयर का निर्माण एवं परिसर में विक्रय/परोसने हेतु माइक्रोब्रेवरी लायसेंस मध्यप्रदेश बीयर एवं मद्य नियम, 2002 के नियम
अनुज्ञप्तिधारी का फोटो 4-क( 1 ) के अधीन श्री पता. पर आत्मज श्री को रूपये 2,50,000/ - वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का पूर्व भुगतान करने दिनांक स्थित तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट माइक्रोब्रेवरी में से .... तक की कालावधि के दौरान ड्राफ्ट बीयर काविनिर्माण तथा विक्रय करने /परोसने हेतु प्राधिकृत करते हुए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए एतद्द्वारा यह अनुज्ञप्ति दी जाती है, अर्थात्-
शर्तें
1. अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाये नियमों के उपबंधों, इस अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किये गये समस्त निर्देशों का पालन करेगा। 2. अनुज्ञप्तिधारी , प्रस्तावना में अधिकथित कालावधि के दौरान 600 बल्कलीटर के अधिकतम प्रतिदिन उत्पादन के अनुरूप मात्रा से अधिक बीयर का विनिर्माण नहीं करेगा ।
3. अनुज्ञप्तिधारी , बीयर के विनिर्माण के लिये उन्हीं सामग्रियों या संघटकों का उपयोग करेगा तथा उसी विनिर्माण प्रक्रिया को अंगीकृत करेगा जो आशय पत्र जारी करते समय अनुमोदित की जा चुकी है। 4. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लायसेंस फीस एवं यथा विहित दर पर आबकारी शुल्क का संदाय अग्रिम रूप में किया जायेगा ।
5. अनुज्ञप्तिधारी , केवल ऐसे लेबलों का ही उपयोग करेगा जो आबकारी आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत हो तथा उनकी समेकित लायसेंस फीस जमा हो ।
6. लायसेंसधारी ड्राफ्ट बीयर के उत्पादन, संचय एवं परोसने को नियंत्रित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यथाविहित नियमों या आबकारी आयुक्त द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों एवं आदेशों का अनुपालन करेगा । 294 (37)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2022
7. लायसेंसधारी अपनाई जाने वाली बीयर के उत्पादन की प्रक्रिया और उत्पादित किये जाने एवं परोसने हेतु बीयरके मानकों तथा गुणवत्ता के संबंध में राज्य सरकार अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करनेके लिए बाध्य होगा ।
8. 'लायसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सेक्रोमीटर एवं थर्मामीटर यवासवनी में वाश का घनत्व एवं तापमान मापने के लिये उपलब्ध करायेगा। ड्राफ्ट बीयर की तीव्रता मापने के लिए एक हाइड्रोमीटर भी उपलब्ध कराया जायेगा ।
9. ग्राहकों का उपलब्ध करायी जाने वाली उत्पादित बीयर में अल्कोहल अन्र्तवस्तु 8 प्रतिशत वी./वी . से अधिक नहींहोगी ।
10. परिपक्कता स्तर तक बूर का पी.एच. तापमान एवं विनिर्दिष्ट घनत्व प्रपत्र में अभिलिखित किया जाना चाहिए और वह निरीक्षण के अध्यधीन होगा , जैसा और जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग किया जायेगा , उसे उपलब्ध कराया जायेगा । 1
11. परिसर को समुचित वातायन तथा प्रकाश व्यवस्था सहित साफ सुथरा रखा जायेगा और यह समस्त प्रकार की उपर्युक्तसुरक्षा तथा आपात मानकों के अनुरूप होगा और साथ ही साथ ग्लास , परोसने की मेज आदि सहित बीयर वितरण प्रणाली को स्वास्थ्य की दृष्टि से सदैव अनुरक्षित रखा जाये।
12. संचय सुविधा एवं परिसर में समय - समय पर धूम्रीकरण प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा और उसे अभिलेखों में उल्लेखित किया जायेगा ।
13. किसी भी दशा में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बीयर या अन्य अल्कोहलिक पेय परोसा नहीं जायेगा। 14. अपने उपभोक्ताओं को परोसने के लिए माइक्रोब्रेवरी निर्माणी से लगे हुए पृथक क्षेत्र की व्यवस्था करेगा । 15. लायसेंसधारी को विनिर्दिष्ट रूप से रजिस्ट्रीकृत बीयर के सिवाय अन्य किसी प्रकार की बीयर का उत्पादन करने से प्रतिषिद्ध किया जायेगा।
16. माइक्रोब्रेवरी में निकासी से संबंधित लेनदेन का लेखा जोखा आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित रूप में अनुरक्षित कियाजायेगा।
17. लायसेंसधारी बीबर के उत्पादन एवं बिक्री से संबंधित यथा अपेक्षित आंकड़ा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग कियें जाने पर ऑनलाईन या मैन्युअल उपलब्ध कराया जायेगा।
18. नियमावली या लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आबकारी आयुक्त लायसेंसधारी को एक पखवाड़े की सूचना देने के पश्चात लायसेस को निलम्बित या रद्द कर सकता है । लायसेंसधारी इस प्रकार के निलम्बन या रद्दकरण पर किसी भी प्रतिकार का हकदार नहीं होगा ।
19. इस प्रकार उत्पादित ड्राफ्ट बीयर को न बोतलों में भरा जायेगा और न ही परिसर से बाहर उसकी बिक्री की जायेगी । ड्राफ्ट बीयर को गिलास/पिचर में परोसा जायेगा ।
20. संचय टैंकों से तैयार उत्पाद को उपभोग के स्थान हेतु जब आवश्यकता होगी , निकाला जायेगा ।
21. माइक्रोब्रेवरी में उत्पादित बीयर की सेल्फ लाइफ 72 घन्टे होगी। मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2022
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22. लायसेंसधारी को माइक्रोब्रेवरी संयंत्र वाले कक्षों में ऐसा सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित करना होगा तथा किसी भी समय कम से कम 30 दिन की रिकॉर्डिंग रखना होगा ।
23. 'अनुज्ञप्तिधारी, किन्हीं भी परिस्थितियों में , किसी भी ऐसी रीति से ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो सरकार के राजस्व हितों के प्रतिकूल हो ।
24. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे शुष्क दिनों में दुकान बन्द रखेगा जिन्हें अनुसूची 2. में विनिर्दिष्ट किया जाए ।
25. ई- आबकारी व्यवस्था लागू होने पर, ई आबकारी व्यवस्था से सम्बंधित सभी निर्बंधनो एवं शर्तों का पालन अनिवार्य होगा।
26. अनुज्ञप्तिधारी सामान्य अनुज्ञप्तियों की शर्तों के सुसंगत प्रावधानों से आबद्ध रहेगा।
27. इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गये किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश/ निदेश का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी।
दिनांक.
आबकारी आयुक्त/ कलेक्टर
अनुसूची-1
माइक्रोब्रेवरी परिसर की सीमाओं का विवरण
स्थल का
अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएं
पश्चिम
दक्षिण
उत्तर
पूर्व
विवरण
(3)
(4)
(2)
(1)
अनुसूची-2
शुष्कदिवसों की सूची
294 (39)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2022
प्ररूप एम.बी.4
प्रतिलेख करार
(नियम 4- क ( 1 ) ( पांच ) देखिये )
यह विलेख एक पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जो आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के माध्यम से कार्य कर रहे हैं , ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में, जब तक कोई बात किसी विषय या संदर्भ में असंगत न हो , उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं ) और दूसरे पक्ष के रूप में मेसर्स/श्री आत्मज.. . (जिसे इसमें इसके पश्चात अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में, जब तक कोई बात किसी विषय या संदर्भ में असंगत न हो , उसके अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित है ) के मध्य को किया गया। पता..
यतः आबकारी आयुक्त द्वारा प्ररूप एम.बी.3 में अनुज्ञप्तिधारी को ड्राफ्ट बीयर के विनिर्माण एवं विक्रय हेतु दिनांक को अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है ।
अतएव यह विलेख साक्षी है कि-
1. अनुज्ञप्तिधारी , उक्त अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन अपनी समस्त बाध्यताओं का पालन करेगा और उन्हें कार्यान्वित करेगा ।
2. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की शर्तों की सम्यक पूर्ति के लिए रूपये . आयुक्तके पास सदैव जमा रखेगा । का प्रतिभूति निक्षेप आबकारी 3. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 या मध्यप्रदेश बीयर एवं मद्य नियम , 2002 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी पर अधिरोपित कोई शास्ति या पूर्वोक्त अधिनियम अथवा नियमों के अधीन उसके द्वारा उपगत कोई अन्य दायित्व , किसी अन्य ऐसे विधिक उपचार पर, जो राज्य सरकार, इस प्रयोजन के लिये चाहे , प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्यपाल द्वारा उसके प्रतिभूति निक्षेप से या उससे शोध्य किसी रकम से या उसकी किसी जंगम स्थावर सम्पत्ति से भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा । जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस विलेख पर उनके हस्ताक्षरों के सामने क्रमशः उल्लिखित तारीख को हस्ताक्षर किये हैं ।
आबकारी आयुक्त/कलेक्टर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से साक्षी
तारीख..
1.
2..
साक्षी
अनुज्ञप्तिधारी
पूरा नाम तथा पता तारीख .
प्ररूप एम.बी.5
(नियम 5-क(6 ) देखिये)
ब्रूका पी.एच. , तापमान एवं विशिष्ट घनत्व का दर्ज किया जाना मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2022
294 (40)
माइक्रोब्रेवरी कानाम
एवं लायसेंस संख्या
तैयार करते समय
अन्तिम
दिनांक
क्रम संख्या
पी.एच. तापमान
पी.एच. तापमान
विशिष्ट घनत्व
बीयर की मात्रा (ब.ली. में)
विशिष्ट घनत्व.
माइक्रोब्रेवरी के प्राधिकृत व्यक्तिका हस्ताक्षर ब्रू का बैच संख्या/मात्रा (बल्क लीटरमें)
(1) ( 2) (3) (4) (5) (9) (7) (8) (9)
(11)
(10)
प्ररूप एम.बी.6
(नियम 12-ख देखिये)
किण्वन टैंक से संचय टैंक में चीयर का स्थानान्तरण एवं जमा शुल्क
माइक्रोब्रेवरी कानाम
एवं लायसेंस संख्या
निकासी
दिनांक
क्रम संख्या
माइक्रोब्रेवरी के प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
उत्पादित बीयर (बल्क लीटर में)
दिनका अवशेष (बल्क लीटर में)
जमा शुल्क (रूपये में)
निर्गत की गईमात्रा (बल्क लीटर में)
दिनके शुरूआत में बीयर का अवशेष स्टाक (बल्क लीटर में)
(8)
(9)
(7)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1 )
प्ररूप एम.बी.7
(नियम 18 - क( 1 ) देखिये)
दैनिक उत्पादन एवं विक्रय का पूरा विवरण
माइक्रोब्रेवरी का नाम...
लायसेंस संख्या
क्रम संख्या
माइक्रोब्रेवरी के प्राधिकृत व्यक्तिका हस्ताक्षर
दैनिक बीयर कीबिक्री (बल्क लीटर में)
अन्तिम अवशेष ( बल्क लीटर मंठे)
बीयरका प्रारंभिक अवशेष (बल्कलीटर में)
माइक्रोब्रेवरी
मेंसंचित
सम्पूर्ण बीयर
कीमात्रा
(बल्क लीटर
में)
किण्वन टैंक सेसंचय टैंक में स्थानान्तरित बीयर की मात्रा (बल्क लीटर में)
(4)
(7)
(3)
(5)
(9)
(2)
(1)
15. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल , 2022 से प्रवृत्त होगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.