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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल 2022- चैत्र 14, शक 1944
क्रमांक 148]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 4 अप्रैल 2022
क्र. 5025-87- इक्कीस-अ (प्रा. ) - मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 1 अप्रैल , 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
295 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2022
296
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १० सन् २०२२
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज ( संशोधन ) अधिनियम, २०२२
[दिनांक १ अप्रैल , २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ४ अप्रैल, २०२२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १ ९९ ३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन ) अधिनियम , २०२२ है .
संक्षिप्त नाम.
धारा ५५ का
संशोधन.
२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , १ ९९ ३ ( क्रमांक १ सन् १ ९९ ४ ) की धारा ५५ में, उपधारा ( १ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्ः-
" ( १ ) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति, ग्राम पंचायत की लिखित अनुज्ञा के बिना और इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार के सिवाय, किसी भवन का निर्माण या किसी विद्यमान भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या किसी भवन का पुनर्निर्माण नहीं करेगाः
परन्तु ग्राम पंचायत , राज्य सरकार द्वारा विहित फीस के साथ आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि राज्य सरकार विहित करे, उसका विनिश्चय करने में असफल रहती है, तो अनुज्ञा दे दी गई समझी जाएगी:
परन्तु यह और कि भूमि की ऐसी श्रेणी पर, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, किसी भवन का निर्माण करने या किसी विद्यमान भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन करने या किसी भवन का पुनर्निर्माण करने की अनुज्ञा , ऐसे प्राधिकारी द्वारा तथा ऐसी रीति में जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रदान की जाएगी. ".
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2022
क्र. 5025-87 - इक्कीस-अ ( प्रा. ) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज ( संशोधन ) अधिनियम, 2022 ( क्रमांक 10 सन् 2022 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
296 ( 1 )
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2022
MADHYA PRADESH ACT
No. 10 OF 2022
THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ ( SANSHODHAN) ADHINIYAM , 2022
[Received the assent of the Governor on the 1st April , 2022 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra -ordinary) " , dated the 4th April , 2022. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam , 1993.
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - third year of the Republic of India as follows :-
Short title .
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj ( Sanshodhan) Adhiniyam , 2022 .
Amendment of Section 55 .
2. In Section 55 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam , 1993 (No. 1 of 1994) , for sub - section ( 1 ) , the following sub - section shall be substituted , namely:-
"(1) Subject to the provisions of this Section, no person shall construct any building or alter or add to any existing building or reconstruct any building without the permission in writing of the Gram Panchayat and except in accordance with rules made in this behalf under this Act:
Provided that if Gram Panchayat , after receiving the application along with the fees prescribed by the State Government , fails to decide it within such period as may be prescribed by the State Government , the permission shall be deemed to have been granted:
Provided further that permission to construct any building or alter or add to any existing building or reconstruct any building on such category of land as may be notified by the State Government , shall be granted by such authority and in such manner as may be prescribed by the State Government . " .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .