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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 149]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल 2022- चैत्र 14, शक 1944
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2022
क्रमांक 5024-88 - इक्कीस अ ( प्रा . )- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 1 अप्रैल, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
297 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2022
298
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ११ सन् २०२२
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, २०२२
[दिनांक १ अप्रैल , २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ४ अप्रैल, २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , १ ९९ ३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, २०२२ है.
संक्षिप्तनाम.
२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १ ९९ ३ ( क्रमांक १ सन् १ ९९ ४ ) की धारा १० के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्ः-
धारा १० क का अंतःस्थापन.
विहित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् पंचायतों के परिसीमन और पंचायतों के वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का निरस्तीकरण.
१० -क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां ग्राम पंचायत या उसके वार्डों अथवा जनपद पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन ऐसी पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किया जाता है किन्तु उसके निर्वाचन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से ऐसे परिसीमन अथवा विभाजन के प्रकाशन की तारीख से अठारह मास की कालावधि के भीतर जारी नहीं की जाती है, तब इस प्रकार प्रकाशित ग्राम पंचायत या उसके वार्डों, अथवा जनपद पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों, अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन उस तारीख से अठारह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् निरस्त समझा जाएगा , जिस तारीख को उक्त परिसीमन अथवा विभाजन प्रकाशित हुआ था तथा इन पंचायतों और उनके वार्डों, अथवा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार फिर से किया जाएगा. " .
तथा ३. ( १ ) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज ( द्वितीय संशोधन ) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक १५ सन् २०२१ ) एतदद्वारा निरसित किया जाता है.
निरसन व्यावृत्ति.
( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्सस्थानी उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी.
भोपाल , दिनांक 4 अप्रैल 2022
क्रमांक 5024-88 - इक्कीस-अ ( प्रा. ) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, 2022 ( क्रमांक 11 सन् 2022 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
298 ( 1 )
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2022
MADHYA PRADESH ACT
No. 11 OF 2022
THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ (DWITIYA SANSHODHAN ) ADHINIYAM, 2022
[Received the assent of the Governor on the 1st April , 2022 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra -ordinary ) " , dated the 4th April , 2022. ]
AnAct further to amend the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993.
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy- third year of the Republic of India as follows :-
Short title .
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Dwitiya Sanshodhan ) Adhiniyam , 2022 .
Insertion section 10A. of 2. After Section 10 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam , 1993 (No. 1 of 1994) , the following Section shall be inserted, namely:--
Annulment of delimitation of Panchayats and division of wards or constituencies of Panchayats after expiry of prescribed period.
"10A. Notwithstanding anything contained in this Act , where the Gram Panchayat or its wards , or the Janpad Panchayat or its constituencies , or the Zila Panchayat or its constituencies are delimited or divided before the end of the term of such Panchayat but the notification of its election is not issued by the State Election Commission , for whatever reasons , within a period of eighteen months from the date of publication of such delimitation or division , then the delimitation or division of the Gram Panchayat or its wards , or the Janpad Panchayat or its constituencies , or the Zila Panchayat or its constituencies , so published, shall be deemed to be annulled at the expiry of the period of eighteen months from the date on which the said delimitation or division was published and the delimitation or division of these Panchayats and their wards or constituencies shall be done afresh according to the provisions of this Act. " .
and
Repeal Saving.
3. ( 1 ) The Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Dwitiya Sanshodhan ) Adhyadesh , 2021 (No. 15 of 2021 ) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance , anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .