इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 150]
भोपाल , सोमवार , दिनांक 4 अप्रैल 2022- चैत्र 14, शक 1944
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 अप्रैल 2022
क्र. -डी- 15-12-2018- चौदह- 3.- विभाग की अधिसूचना क्रमांक-डी- 15-8-2016- चौदह-3 दिनांक 3 फरवरी 2016 एवं अधिसूचना क्रमांक-डी- 15-12-2018-चौदह-3, दिनांक 12 मार्च 2018 से राज्य शासन द्वारा प्रदेश की " मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 " एवं वृहद् श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं को उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु, " वृहद श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिए मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 " एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं को उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु " मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2014 " के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/प्रसंस्करणकर्ता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंडी फीस से भुगतान में छूट प्रदान की गई है .
मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिसूचना दिनांक 3 फरवरी 2016 में संशोधन करता है , अर्थात;-
उक्त अधिसूचना की " शर्त क्रमांक 7 " को संशोधन कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे . अर्थात् .-
(7) अधिसूचित कृषि उपज के प्रसंस्करण के लिये स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाई को मंडी फीस से छूट उनके द्वारा किए गए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत रकम के समतुल्य या राज्य शासन द्वारा मंडी फीस से छूट प्रदान करने हेतु जारी आदेश दिनांक से पाँच वर्ष ( इसमें से जो भी कम और पहले हो ) तक की सीमा तक प्राप्त होगा .
उक्त अधिसूचना की " शर्त क्रमांक 9 " को संशोधन कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे . अर्थात् .-
(9) अधिनियम की धारा 69 की उपधारा ( 2 ) के अध्याधीन रहते हुए मंडी क्षेत्र में दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से उद्योग संवर्धन नीति 2014 प्रभावशील होने की अवधि तक स्थापित की गई खाद्य प्रसंस्करण इकाई को दिनांक 1-10-2014 से इस अधिसूचना के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार प्रदेश में प्रभावशील " वृहद श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 " का या " मध्यप्रदेश एम. एस. एम. ई. प्रोत्साहन योजना 2014" का लाभ प्राप्त होगा.
299 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अप्रैल 2022
300
उक्त अधिसूचना की " शर्त क्रमांक 14 " को संशोधन कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे. अर्थात्.-
( 14) पूर्वोक्त अवधारित निबंधनों के अनुसार, ऐसी इकाईयों को सचिव , राज्य स्तरीय साधिकार समिति के द्वारा " वृहद श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 " के परिशिष्ट -12 के अनुसार या सचिव , जिला स्तरीय सहायता समिति के द्वारा " मध्यप्रदेश एम. एस . एम. ई. प्रोत्साहन योजना 2014 " के परिशिष्ट -09 के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड को आवेदन किया जायेगा. जिसके आधार पर प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उद्योग संवर्धन नीति 2014 के प्रावधान अनुसार समस्त कंडिकाओं अनुरूप परीक्षण उपरांत राज्य शासन को अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा. ऐसे प्रत्येक प्रकरण पर विधिसम्यक कार्यवाही उपरांत पात्रता पाये जाने पर धारा 69 अनुसार मंडी फीस से छूट के लाभ का विनिश्चय राज्य शासन द्वारा किया जायेगा.
उक्त अधिसूचना की " शर्त क्रमांक 14 " के पश्चात " शर्त क्रमांक 15 " को निम्नानुसार स्थापित किया जावे . अर्थात्.-
(15 ) उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इशकाइयों को मंडी फीस से छूट प्राप्त करने हेतु उद्योग विभाग के द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उत्पादन प्रारंभ होने की दिनांक से 120 दिवस में प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड को आवेदन प्रस्तुत करने की समय - सीमा निर्धारित होगी.
यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत केसरी , अपर मुख्य सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022 .