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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत मध्‍यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोंसंरचना विकास मण्‍डल की सेवाएं....

Published 04 April 2022

Department
लोक सेवा प्रबंधन
Type
Extraordinary
Gazette no.
151
Identifier
in.gazette.madhya.2022-04-04.151.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151]

भोपाल , सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल 2022- चैत्र 14, शक 1944

लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2022

क्र. एफ 2-12-2022- लोसेप्र-पी.एस.जी. -05.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नगरीय विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय- सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्ः-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की सेवाएं-

सेवाएं

सेवा क्र.

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

(1)

(2)

(3)

5.17 अविवादित संपत्ति का नामांतरण (मृत्यु प्रकरण) .

सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा

प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा

(4)

(5)

(6)

(7)

30दिवस

50 दिवस वृत्त के उपायुक्त

मुख्य संपदा अधिकारी.

संपदा अधिकारी, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल.

5.18 अविवादित संपत्ति का हस्तांतरण क्रेता-विक्रेता के मध्य आपसी विक्रय विलेख उपरांत.

30 दिवस

50 दिवस वृत्त के उपायुक्त

मुख्य संपदा अधिकारी.

संपदा अधिकारी , मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल.

301 302

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2022

क्र. एफ 02-11-2022- लोसेप्र- पी.एस.जी. -07 .- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय- सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है , अर्थात्:-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की सेवाएं-

सेवाएं

सेवा क्र.

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा

प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा

(3)

(5)

(6)

(7) (2)

(4)

(1)

7.20

कलेक्टर

संभागीय आयुक्त

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना.

30 कार्य दिवस

30 कार्य दिवस

आयुक्त , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण.

कलेक्टर 7.21

30कार्य दिवस

मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना.

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व

15 कार्य दिवस

ग्रामीण क्षेत्र के लिये- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत.

15कार्य दिवस

30 कार्य दिवस

अ. संभागीय आयुक्त ब. कलेक्टर

अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व.

नगरीय क्षेत्र के लिये- अ. आयुक्त नगरनिगम ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/ नगरपरिषद्‌

क्र. एफ 02-10-2022-लोसेप्र- पी.एस.जी. - 39.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है , अर्थात्ः-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की सेवाएं-

सेवाएं

सेवा क्र.

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा

प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा

(2)

(6)

(7) (1)

(3)

(4)

(5)

1 माह

39.17

15 दिवस

संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश.

डुप्लीकेट मार्कशीट सर्टिफिकेट ( एससीव्हीटी ).

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपीएसएसडीईजीबी, भोपाल.

ऑनलाइन परीक्षा प्रभारी परीक्षा अनुभाग एमपीएसएसडीईजीबी, भोपाल.

302( 1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2022

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1 माह

15 दिवस

39.18

संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश.

डुप्लीकेट स्थानांतरण प्रमाण-पत्र .

प्राचार्य, शासकीय आईटीआई , मध्यप्रदेश.

संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, कौशल विकास संचालनालय.

1 माह

39.19 चरित्र प्रमाण-पत्र

05 दिवस

संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश .

प्राचार्य, शासकीय आईटीआई, मध्यप्रदेश.

संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, कौशल विकास संचालनालय.

क्र. एफ 2-08-2022- लोसेप्र- पी.एस.जी.- 05.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय - सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्ः-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सेवाएं-

सेवाएं

सेवा क्र.

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील के निराकरण कीनिश्चित की गई समय-सीमा

(7)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

जिला कलेक्टर

15 दिवस

5.40

30 दिवस आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास.

भवन अनुज्ञा का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र.

1. नगरपालिका/नगर परिषद् क्षेत्र हेतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

15 दिवस जिला कलेक्टर 30 दिवस आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास.

2. नगरपालिका निगम क्षेत्र में आयुक्त अथवा एवं आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

क्र. एफ 2-09-2022- लोसेप्र- पी.एस.जी.- 29 .- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुष विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2022

302(2)

सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय - सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्ः-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत आयुष विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड की सेवाएं-

सेवाएं

सेवा क्र.

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

(2)

(3)

(1)

29.6

योग्यतावृद्धि प्रमाण- पत्र (एम.डी.आयुर्वेद/ यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा ) (आवेदन प्रकरण पूर्ण होने पर) .

रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल, म . प्र.

29.7 रजिस्ट्रेशन सत्यापन (रिनिवल) (आवेदन प्रकरण पूर्ण होने पर).

रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल, म. प्र.

29.8 रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति/संशोधित प्रति ( आवेदन प्रकरण पूर्ण होने पर) .

रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल, म. प्र.

29.9

रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल , म. प्र.

पता परिवर्तन ( नाम/उपनाम/ पता परिवर्तन ) प्रोफाईल संशोधन, मोबाईल चेंज ( आवेदन प्रकरण पूर्ण होने पर) .

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा

प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (6)

(5)

(7) (4)

30कार्य दिवस

30 कार्य दिवस

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग, भोपाल, म. प्र .

प्रशासक, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड एवं उप-संचालक, संचालनालय, आयुष मध्यप्रदेश , भोपाल , म. प्र.

15कार्य दिवस

30 कार्य दिवस

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग , भोपाल, म. प्र.

प्रशासक, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड एवं उप- संचालक, संचालनालय, आयुष मध्यप्रदेश, भोपाल, म. प्र.

15कार्य दिवस

30 कार्य दिवस

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग , भोपाल, म. प्र.

प्रशासक, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड एवं उप- संचालक, संचालनालय , आयुष मध्यप्रदेश, भोपाल , म. प्र.

05कार्य दिवस

30 कार्य दिवस

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग , भोपाल, म. प्र.

प्रशासक, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड एवं उप- संचालक, संचालनालय , आयुष मध्यप्रदेश, भोपाल, म. प्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 April 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-04-04.151.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-04-04.151.Extraordinary.