क्रमांक 160] भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 अपै्रल 2022-चैत्र 21, शक 1944
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 अपै्रल 2022
क्र. एफ-2-1-2022-बाईस-पं.-2 .- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 10 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 2 के खंड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-1-बाईस-पं.-2-2004 दिनांक 09 जुलाई 2004 में राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में क्रमांक 27 के सामने कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिले का नाम संशोधित करती है, जिसमें उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राजस्व जिला या उसका भाग समाविष्ट होगा और जिले के लिए उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नाम से एक जिला पंचायत होगी, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 27 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
सारणी
अनुक्रमांक उक्त अधिनियम के राजस्व जिला या जिला पंचायत का नाम
प्रयोजन के लिए जिले उसके भाग का नाम का नाम जो इससे सम्मिलित है
(1) (2)
(3)
(4)
''27. नर्मदापुरम नर्मदापुरम जिला पंचायत, नर्मदापुरम.''.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमरपाल सिंह, अपर सचिव.