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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम 1993...

Published 11 April 2022

Department
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
Type
Extraordinary
Gazette no.
160
Identifier
in.gazette.madhya.2022-04-11.160.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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क्रमांक 160] भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 अपै्रल 2022-चैत्र 21, शक 1944

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अपै्रल 2022

क्र. एफ-2-1-2022-बाईस-पं.-2 .- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन्‌ 1994) की धारा 10 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 2 के खंड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-1-बाईस-पं.-2-2004 दिनांक 09 जुलाई 2004 में राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में क्रमांक 27 के सामने कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिले का नाम संशोधित करती है, जिसमें उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राजस्व जिला या उसका भाग समाविष्ट होगा और जिले के लिए उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नाम से एक जिला पंचायत होगी, अर्थात्‌ :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 27 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्‌ :-

सारणी

अनुक्रमांक उक्त अधिनियम के राजस्व जिला या जिला पंचायत का नाम

प्रयोजन के लिए जिले उसके भाग का नाम का नाम जो इससे सम्मिलित है

(1) (2)

(3)

(4)

''27. नर्मदापुरम नर्मदापुरम जिला पंचायत, नर्मदापुरम.''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमरपाल सिंह, अपर सचिव.

319 नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.
Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 11 April 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-04-11.160.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-04-11.160.Extraordinary.