Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021....

Published 12 April 2022

Department
गृह (सी- अनुभाग)
Type
Extraordinary
Gazette no.
166
Identifier
in.gazette.madhya.2022-04-12.166.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , मंगलवार , दिनांक 12 अप्रैल 2022- चैत्र 22, शक 1944

क्रमांक 166]

गृह ( सी - अनुभाग ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2022

क्र. एफ 1-173-2021 -दो- सी - एक्स. - राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम, 2021 के अधीन खरगोन नगरीय क्षेत्र में दिनांक 10 अप्रैल, 2022 को आयोजित जुलूस, साम्प्रदायिक दंगों से हुई लोक तथा निजी संपत्ति को हुए नुकसान के दावों के प्रतिकर अधिनिर्णित करने के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत दावा अधिकरण का गठन करता है .

( 2 ) दावा अधिकरण में निम्न अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किए जाते हैं :-

1. डॉ. शिवकुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश. ( अध्यक्ष )

2. श्री प्रभात पाराशर, सेवानिवृत्त सचिव , मध्यप्रदेश शासन. ( सदस्य)

( 3 ) दावा अधिकरण का मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट, खरगोन नियत किया जाता है. दावा अधिकरण द्वारा प्रत्येक दावा आवेदन का विनिश्चय कर दावों का अधिनिर्णित कर प्रतिकर घोषित किए जाने के लिए अवधि उक्त अधिसूचना जारी होने के दिनांक से तीन माह नियत की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश राजोरा , अतिरिक्त मुख्य सचिव.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 12 April 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-04-12.166.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-04-12.166.Extraordinary.