मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 170]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 13 अप्रैल 2022- चैत्र 23, शक 1944
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 13 अप्रैल 2022
क्र. एफ ए-3-33-2017-1- पांच (22).-मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (1 ) और धारा 15 की उपधारा (5 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-33-2017-1-पांच (42) , दिनांक 05 अगस्त 2017, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-
उक्त अधिसूचना में,-
क अनुसूची 1 में -2.5% क्रमांक 225 ख , 226 , 227 , 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;
ख. अनुसूची II में -6% क्रमांक 176 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों कोअन्तः स्थापित किया जाएगा; यथाः-
"176 ख
6815
फ्लाई ऐश की ईटे या फ्लाई ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स
176 ग
6901 00 10 सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईटे 176 घ
6904 10 00 निर्माणी ईटे
6905 10 00
176ड
फर्श की या छत की टाइले "
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को प्रवृत्त हुई मानी जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
339 340
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2022
भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2022
क्र. एफ ए-3-33-2017-1- पांच भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धिपत्र क्रमांक एफ ए-3-33-2017-1- पांच (22 ), दिनांक 13 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी . श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 13th April 2022
No. FA- 3-33-2017-1 -V(22) :- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 9 and sub - section (5) of Section 15 ofthe Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby, makes the following further amendments in this Department's notification No FA3-33-2017-1 -V(42) , Dated 29th June 2017 , namely :-
In the said notification,-
(a) in Schedule I - 2.5 % , Serial numbers 225B, 226 , 227 , 228 and the entries relating thereto shall be omitted;
(b ) in Schedule II - 6% , after Serial number 176A and the entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall be inserted , namely:-
"176B 6815
Flyash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content, Fly ash blocks
176C 6901 00 10 Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
176D 6904 10 00 Buildingbricks
176E 6905 10 00 Earthen or roofing tiles "
2. This notification shall be deemed to have come into force on the 1st day ofApril , 2022
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.