शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 अप्रैल 2022- चैत्र 23 , शक 1944
क्रमांक 172]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2022
क्र. एफ ए- 3-14-2019-1- पांच (24).-मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 23 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा , द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-14-2019-1- पांच (33) दिनांक17 मई , 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:-
"4. 6815
फ्लाई ऐश की ईटे या फ्लाई ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स
6901 00 10
5.
सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईटे
6904 10 00
6.
निर्माणी ईटे
7.
6905 10 00 फर्श की या छत की टाइले "
2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2022 को प्रवृत्त हुई मानी जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
343 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2022
344
भोपाल , दिनांक 13 अप्रैल 2022
क्र. एफ ए- 3-14-2019-1- पांच भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धिपत्र क्रमांक एफ ए- 3-14-2019-1- पांच (24) , दिनांक13 अप्रैल, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है :-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 13th April 2022
No. FA-3-14-2019-1 - V(24) : - In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 23 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government, on the recommendations of the Council , hereby makes the following amendments in this Department's notification No F A -3-14-2019-1 -V(33 ) Dated 17th May 2019, namely :-
In the said notification, in the table , after serial number 3 and the entries relating thereto , the Following Serial numbers and entries shall be inserted , namely :-
"4. 6815
Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 percent. or more fly ash content ; Fly ashBlocks
5. Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
6901 00 10
6. 6904 10 00 Building bricks
7. Earthen or roofing tiles "
6905 10 00
2. This notification shall be deemed to have come into force on the 1st day ofApril , 2022
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R.P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.