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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 15 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2022 - चैत्र 25 , शक 1944
विषय - सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम ,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2022
क्र . एफ 5-04-2022 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर का ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस., उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी- 96- ( दो- 1-26/2021 ) , दिनांक 29 जनवरी 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2021 तक के शीतकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक फ. क्र. 31011-4-2008-Estt (ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है .
क्र. एफ 5-05-2022 - एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति श्री सतीश कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-778-(दो- 1-27/ 2021 ) , दिनांक 29 जनवरी
2055
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.
2056
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2022के अनुक्रम में , दिनांक 22 से 29 दिसम्बर 2021 तक के आकस्मिक/शीतकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ. क्र. 31011-4-2008- Estt ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
अवकाश नगदीकरण का यह तृतीय अवसर है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2022
पंजी क्र. 837-2022- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा , डिप्टी रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (NGT ) , केन्द्रीय जोन भोपाल ( CZB ) , भोपाल के पद पर पदस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री निमिश राजा की पदस्थापना 10वें व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ श्रेणी के रिक्तन्यायालय, भोपाल में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है .
फा. क्र . 1425- इक्कीस ब( दो ) मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, अधिनियम, 1983 ( क्रमांक 29 सन् 1983 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 - क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,
[ भाग 1
राज्य शासन , अध्यक्ष , मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण , भोपाल के परामर्श से एतद्वारा श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, न्यायिक सदस्य को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण , भोपाल में उपाध्यक्ष के रूप में दिनांक 5 अप्रैल 2022 से पदाभिहित करता है.
F. No. 1425 - XXI - B ( II) -In exercise of the powers conferredby sub- section ( 1 - a) of Section 4 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983 ) , the State Government in consultation with theChairman Madhya Pradesh Arbitration Tribunal , hereby designate Shri S.K.P. Kulkarni , Judicial Member of the Mahdya Pradesh Arbitration Tribunal as Vice- Chairman from 5th April 2022 .
भोपाल , दिनांक 6 अप्रैल 2022
फा. क्र. 936-2022 - इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी , सुश्री आभा गवली, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, अंजड़ , जिला बड़वानी का व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड के पद से त्याग- पत्र दिनांक 16 मार्च 2022 के दोपहर पूर्व से स्वीकृत करता है .
भोपाल , दिनांक 7 अप्रैल 2022
पंजी क्र. 932-2022 -इक्कीस- ब( एक).- राज्य शासन, एतद्वारा , कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल में उप- कल्याण आयुक्त के पद पर पदस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अमित निगम का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2022
फा.क्रमांक 832 / 2022/21 - ब( एक), यत; भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1022/89 अखिल भारतीय जजेस एसोसिएशन एवं अन्य विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित, आदेश दिनांक 21 फरवरी , 2006 के अनुपालन में और राज्य परिषद् के आदेश दिनांक 05 जून, 2006 के अनुपालन में, विधि और विधायी कार्य विभाग ने अपने आदेश दिनांक 15 जून, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की गई है;
2057
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
और यतः पूर्वोक्त आदेश दिनांक 15 जून , 2006 के पैरा 8 (2) के साथ पठित पैरा 16 में यह उपबंध है कि राज्य शासन, सेवारत / सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित करेगा ।
अतएव , इस संबंध में जारी इस विभाग की समस्त पूर्व अधिसूचनाओं की निरंतरता में, राज्य शासन, संचालक, स्वास्थय सेवाएं, मध्यप्रदेश , के परामर्श से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3 ) में उल्लेखित राज्य में के निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को सेवारत / सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्:-
सारणी
जिला
अनुक्रमांक
चिकित्सालयों का नाम
(1)
(2)
(3)
1.
इंदौर तथास्तु सुपर स्पेशियालिटी डेन्टल क्लिनिक, विद्याराज ऐनेक्स , एस.बी.आई. के ऊपर, ए ०बी० मेन रोड, विजय नगर, सत्य सांई चौक, इंदौर , मध्यप्रदेश
2.
शाजापुर जश हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, सिटी सेन्टर, गांधी पार्क के पास, शुजालपुर, जिला शाजापुर , मध्यप्रदेश
F. No.732 / 2022 / 21 - B ( 1 ) Whereas in compliance of the order dated 21st February , 2006 passed by the Supreme Court of India in Writ Petition ( Civil ) No. 1022/89 All India Judges Association and Others Versus Union of India and others and in compliance of the order dated 5th June , 2006 of the State Council , the Law and Legislative Affairs Department vide its order dated 15th June , 2006 granted certain facilities to the Judicial Officers posted in Madhya Pradesh ;
And whereas , Para 8 ( 2 ) read with Para 16 of the aforesaid order dated 15th June , 2006 provides that the State Government shall notify private hospitals for treatment of working/ retired Judicial Officers and their family members ;
2058
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
Now , therefore , in continuation of this department's all previous notifications issued in this regard , the State Government , in consultation with the Director , Health Services , Madhya Pradesh , hereby , notifies the following private hospitals in the State mentioned in column ( 3 ) of the table below for treatment of working / retired Judicial Officers and their family members , namely : -
TABLE
District
S.No.
Name of Hospitals
(2)
(3)
(1)
1.
Indore Tathastu Super Speciality Dental Clinic Vidhyaraj Annex , Above SBI Bank A.B. Main Road , Vijay Nagar , Near Satya Sai Square , Indore , Madhya Pradesh
2. Shajapur Jash Hospital and Research Centre , City Centre , Near Gandi Park , Shujalpur District Shajapur , Madhya Pradesh
भोपाल , दिनांक 6 अप्रैल 2022
पंजी.कमांक 945 / 2022 / 21 - ब (एक ) राज्य शासन , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं उनकें नाम के समक्ष दर्शाय गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक , एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता हैः-
क्र. नाम तथा पद नवीन पद स्थापना
1 श्री ललित किशोर , विशेष न्यायाधीश , एस . रजिस्ट्रार (विजिलेन्स) , म.प्र . उच्च न्यायालय ,
सी./एस.टी. (पी.ए. ) एक्ट एवं प्रथम जिला एवं जबलपुर के रिक्त पद पर
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़
2 श्री कपिल कुमार मेहता , रजिस्ट्रार , धर्मशास्त्र विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , म.प्र. उच्च
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (DNLU ) , जबलपुर न्यायालय , जबलपुर के पद पर
3 श्री पदमेश शाह , चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त
अपर संचालक , M.P.S.J.A. , जबलपुर के
सत्र न्यायाधीश , खरगौन जिला मण्डलेश्वर रिक्त पद पर
4 श्री जोगिन्दर सिंह , 17वें जिला एवं अतिरिक्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , म.प्र . उच्च
सत्र न्यायाधीश , इंदौर न्यायालय , जबलपुर के पद पर
5 श्री संदीप शर्मा , द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , म.प्र . उच्च
सत्र न्यायाधीश , मंदसौर न्यायालय , जबलपुर के पद पर
6 श्री रूपम वेदी , द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , म.प्र . उच्च
सत्र न्यायाधीश , शुजालपुर जिला शाजापुर न्यायालय , जबलपुर के पद पर
7 श्री समरेश सिंह , पांचवें जिला एवं अतिरिक्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , म.प्र . उच्च
सत्र न्यायाधीश , भिण्ड न्यायालय , जबलपुर के पद पर
8 श्री मनीष शर्मा , द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , म.प्र . उच्च
सत्र न्यायाधीश , बीजावर जिला छतरपुर न्यायालय , जबलपुर के पद पर
2059
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
फा.कमांक 946/ 2022/ 21 -ब (एक) राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनकें द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौपता हैं : -
नवीन पद स्थापना
नाम तथा पद
क्र.
1
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय नं-2 , भोपाल में श्रीमती संगीता भारती राठौर के स्थान पर
श्री मुकेश सिंह चौहान , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड , खनियादाना जिला शिवपुरी
2
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , इंदौर में श्री रमाकांत भारके के स्थान पर
श्रीमती निधी निलेश श्रीवास्तवा , व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड , पोहरी जिला शिवपुरी
3 श्री मयंक कुमार शुक्ला , चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड , इंदौर
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , सागर में कुमारी स्वाति बजाज के स्थान पर
4 श्री धीरज कुमार , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड , शुजालपुर जिला शाजापुर
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , सतना में श्री पार्थ शंकर मिश्रा के स्थान पर
5 श्री शिव कुमार डावर , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड , कुक्षी जिला धार
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , छिंदवाड़ा में श्री प्रदीप सोनी (जूनियर) के स्थान पर
6 श्री श्रीकष्णा डागलिया , व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड , तराना जिला उज्जैन
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , जबलपुर में रिक्त न्यायालय में
फा. क्रमांक 935 / 2022 / 21 - ब ( एक) , राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम-3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता हैं: -
नवीन पदस्थापना
क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
01 श्री अखिलेश जोशी,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना की हैसियत से श्री सतीश चन्द्र शर्मा (जूनियर) के स्थान पर ।
02 श्री राज्यवर्द्धन गुप्ता,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सतना की हैसियत से श्री आनंद कुमार तिवारी के स्थान पर ।
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
03
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की हैसियत से श्रीमती विधि सक्सेना के स्थान पर ।
श्रीमती ममता जैन, मेम्बर सेक्रेटरी , स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम , उच्च न्यायालय , जबलपुर, मध्यप्रदेश
04
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी की हैसियत से श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी के स्थान पर ।
श्री रविन्दर सिंह, विशेष न्यायाधीश एस ० सी० / एस ०टी० ( पी०ए० ) , एक्ट एवं प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ।
05
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला की हैसियत से श्री अवधेश कुमार सिंह के स्थान पर ।
श्री राजीव आप्टे, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर की हैसियत से श्री अनिल कुमार सोहाने के स्थान पर।
06 श्री राकेश मोहन प्रधान, विशेष न्यायाधीश एस ० सी० / एस ० टी० (पी०ए ० ), एक्ट एवं प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतुल के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ।
07
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में ।
श्रीमती तृप्ति शर्मा, विधिक सलाहकार , आर्थिक अपराध ब्यूरो (ई०ओ०डब्ल्यू० ), भोपाल
08 श्री प्रियदर्शन शर्मा, रजिस्ट्रार (प्रशासन) , उच्च न्यायालय, जबलपुर
09 श्री मोहम्मद मूसा खान, विशेष न्यायालय क्रमांक-1 , इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, भोपाल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ।
10 श्री सुधीर सिंह चौहान,
11
प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , सागर श्री धीरेन्द्र सिंह,
फेकल्टी मेम्बर (सीनियर) , एम०पी ० एस ०जे ० ए ० , उच्च न्यायालय, जबलपुर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद की हैसियत से श्री देव नारायण ( शुक्ला) के स्थान पर ।
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल की हैसियत से श्री पूरन चन्द्र गुप्ता के स्थान पर ।
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सीधी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में ।
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, धार की हैसियत से रिक्त न्यायालय में ।
हैसियत से श्री लखन लाल गर्ग के स्थान पर । प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर की कु० नीता गुप्ता, 12 रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इंस्स्ट्यूिट यूनिवर्सटी (एन० एल ०आई० यू०) , भोपाल
हैसियत से श्री पदमचन्द्र गुप्ता के स्थान पर । प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ की 13 श्री संजय कुमार पाण्डेय, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , इंटारसी, होशंगाबाद
14 श्री अखिलेश कुमार मिश्रा,
द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, छतरपुर प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , नीमच की हैसियत से श्री अखिलेश शुक्ला के स्थान पर ।
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।
2061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2022
फा0 क्र. 1469 / 21 - ब (दो) राज्य शासन, एतद्वारा म.प्र. उच्च न्यायालय , जबलपुर के आदेश क्र. 321/गोपनीय /2022 दो-2-9 / 97 , दिनांक 31.03.2022 द्वारा म.प्र. उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत् न्यायिक अधिकारियों को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृती प्रदान करता है:-
कहां से
नाम
क्र.
इन्दौर 1. श्री विकास शर्मा, चौदहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर
2.
जबलपुर श्रीमती कविता दीप खरे, पन्द्रहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर
जबलपुर 3. श्री उमाशंकर अग्रवाल, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , जबलपुर
मण्डलेश्वर 4. श्री नरेन्द्र पटेल, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर
कहां को न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
सिवनी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , सिवनी की हैसियत से श्री चन्द्र किशोर बरपेटे के स्थान पर ।
सीधी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी की हैसियत से श्री देवीलाल सोनिया के स्थान पर ।
जबलपुर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की हैसियत से श्री मनीष सिंह ठाकुर के स्थान पर ।
मण्डलेश्वर सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , मण्डलेश्वर की हैसियत से श्री विकास चन्द्र मिश्र के स्थान पर ।
होशंगाबाद
ग्वालियर 5. श्री गौतम भट्ट, सत्रहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
6.
जबलपुर श्री शिरीष कैलाश शुक्ल, पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर
7.
सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , होशंगाबाद की हैसियत से श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन के स्थान पर ।
मुरैना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , मुरैना की हैसियत से श्री शरत चन्द्र सक्सेना के स्थान पर ।
अशोकनगर
अलीराजपुर डॉ. लखन लाल गोस्वामी, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर
8.
गुना श्री सचिन कुमार घोष, सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना
उज्जैन 9. श्री अम्बुज पाण्डेय , नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उज्जैन
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , अशोकनगर की हैसियत से श्री पंकज कुमार वर्मा के स्थान पर ।
धार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार की हैसियत से श्रीमती सईदा विनिता के स्थान पर ।
दमोह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , दमोह की हैसियत से श्री नीरज कुमार शर्मा के स्थान पर ।
2062
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
कटनी 10. श्री अभिषेक सिंह, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कटनी
11.
अमरवाड़ा (छिंदवाडा) श्रीमती निशा विश्वकर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अमरवाड़ा (छिंदवाडा)
दमोह 12. श्री अहमद रज़ा, षष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दमोह
13.
गुना श्री हर्ष सिंह बहरावत , तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना
[ भाग 1
सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , सिंगरौली (एच क्यू वैढ़न) की हैसियत से श्री सुरेन्द्र मेश्राम के स्थान पर ।
सिंगरौली (एच क्यू वैढ़न)
शहडोल सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , शहडोल की हैसियत से रिक्त पद पर ।
रीवा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , रीवा की हैसियत से श्री विपिन कुमार लावनिया के स्थान पर ।
मन्दसौर सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , मन्दसौर की हैसियत से श्री रईस खान के स्थान पर ।
अलीराजपुर
14.
नरसिंहपुर श्री दिनेश देवड़ा, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर
खण्डवा
15. श्री सूरज सिंह राठौड़ , तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खण्डवा
भोपाल 16. श्री विनोद कुमार पाटीदार, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
17.
बरेली (रायसेन) श्रीमती सविता ओगले, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , बरेली (रायसेन)
18.
बागली (देवास) श्रीमती संगीता पटेल, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली (देवास)
खरगौन (मण्डलेश्वर) 19. श्री दारासिंह मंडलोई, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगौन (मण्डलेश्वर)
कटनी
20. श्री विजय कुमार सोनकर, अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कटनी
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीराजपुर की हैसियत से श्री रवि जरोला के स्थान पर ।
खण्डवा सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा की हैसियत से श्री हरिओम एटलसिय के स्थान पर ।
टीकमगढ़ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ़ की हैसियत से श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव के स्थान पर ।
छिंदवाडा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , छिंदवाडा की हैसियत से श्री अरविन्द कुमार के स्थान पर ।
उमरिया सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया की हैसियत से श्री राजेश कुमार तिवारी के स्थान पर ।
डिण्डौरी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिण्डौरी की हैसियत से श्री प्रवीण पटेल के स्थान पर ।
नीमच सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच की हैसियत से श्री संजय कुमार जैन (जूनियर) के स्थान पर ।
भाग 1 ]
2063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
मण्डला
21.
आलोट (रतलाम) श्री दयाराम कुमरे, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, आलोट (रतलाम)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , मण्डला की हैसियत से डॉ. प्रीति श्रीवास्तव के स्थान पर ।
बड़वानी
जबलपुर 22. श्री अमित सिंह सिसोदिया, अट्ठाइसवें, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर
सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बड़वानी की हैसियत से श्री राकेश कुमार सोनी के स्थान पर ।
अनुपपुर
23.
रेहली (सागर) श्री विवेक शुक्ल, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रेहली (सागर)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , अनुपपुर की हैसियत से श्री भूभाष्कर यादव के स्थान पर ।
सागर
इन्दौर 24. श्री मनीष भट्ट, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के विशेष न्यायालय संख्या 6 विद्युत अधिनियम, इन्दौर
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर की हैसियत से श्री विवेक शर्मा के स्थान पर ।
बालाघाट
रीवा
25. श्री आसिफ अब्दुल्लाह , अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , रीवा
सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , बालाघाट की हैसियत से श्री आशीष कुमार शुक्ल के स्थान पर ।
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर 26. श्री विवेक बुखारिया, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर की हैसियत से श्री संजय कुमार गुप्ता (सीनियर) के स्थान पर ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2064
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 मार्च 2022
आदेश क्र. 302/233 /2022/32-3- भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) एवं उपधारा (2 ) के खण्ड (V ) और उपधारा (3 ) के साथ पठित धारा 25 और धारा 23 द्वारा ' प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेटलैण्ड नियम 2017 अधिसूचित किये गये हैं ।
1. वेटलैण्ड नियम 2017 की धारा 3 ( क ) अनुसार वेटलैण्ड भोज वेटलैण्ड जो कि एक रामसर साइट है पर वेटलैण्ड नियम 2017 प्रभावशील हैं । नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भोज वेटलैण्ड एवं उसके Zone of Influence (Zol ) के आवश्यक मानचित्र क्र. 1 , मानचित्र क्र .2 एवं मानचित्र क्र.3 जो इस आदेश के साथ परिशिष्ट अ- पर संलग्न है का अनुमोदन राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की दिनांक 01 फरवरी 2022 को संपन्न बैठक में किया गया है । इन मानचित्रों के आधार पर वेटलैण्ड नियम 2017 एवं मार्गदर्शिका में उल्लेख अनुसार वेटलैण्ड के भीतर एवं वेटलैण्ड बाउण्ड्री से 50 मी. की सीमा एवं इसके Zol में Prohibited , Regulated & Permitted गतिविधियों के निर्धारण के संबंध में भी अनुशंसा की गयी है ।
2. उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा भोज वेटलैण्ड की Full Tank Level ( FTL ) बाउण्ड्री एवं उससे 50 मी. की सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र एवं Zol को दर्शानेवाले मानचित्र क्र . 1 , 2 एवं 3 को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है । उपरोक्त मानचित्रों के आधार पर भोज वेटलैण्ड का FTL पर क्षेत्रफल,
3946.33 ha . ( बड़ा तालाब 3872.43 ha . + छोटा तालाब 73.90 ha . ) निर्धारित हुआ है की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
3. भोज वेटलैण्ड एवं इसके ZoI में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा कोलांस नदी एवं उनसे मिलने वाले नदी नालों (Major & Minor Streams ) की दूरियों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित किये जाते हैं -
i . शहरी क्षेत्र की ओर BWL के FTL के आसपास 50 मी का बफर मानचित्र क्र.1
ii. ग्रामीण क्षेत्र की ओर BWL के FTL के आसपास 250मी .बफर- मानचित्र क्र. 2
कोलांस नदी के आसपास 250मी बफर मानचित्र क्र.3
iv.
कैचमेंट प्रमुख स्ट्रीम के आसपास 50मी बफर – मानचित्र क्र.3
v. कैचमेंट के माइनर स्ट्रीम के आसपास 09मी बफर मानचित्र क्र.3
4. वेटलैण्ड के अन्दर , FTL से 50 मी. की दूरी में एवं Zol में Prohibited , Regulated & Permitted गतिविधियों को निम्नानुसार प्रभावी किया जाता है -
A. प्रतिबंधित गतिविधियां ( Prohibited Activities )
वेटलैण्ड नियम 2017 का पालन सुनिश्चित करने हेतु भोज वेटलैण्ड एवं उसके Zol में Prohibited गतिविधियों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है । भोज वेटलैण्ड के Full Tank level ( FTL ) से 50 मी. तक निर्माण व अन्य गतिविधियां निम्नानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित की जाती हैं -
i. Conversion for non - wetland uses including encroachment of any kind ;
i . किसी भी किस्म के अतिक्रमण सहित गैर वेटलैण्ड उपयोग हेतु परिवर्तन
ii . किसी भी उद्योग को स्थापित करना एवं विद्यमान उद्योगों का विस्तार करना ii . Setting up of any industry and expansion of existing industries ;
iii . Manufacture or handling or storage or disposal of construction and demolition waste covered
iii . निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत आने वाले निर्माण 2065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
under the Construction and Demolition Waste Management Rules , 2016 ; hazardous substances covered under the Manufacture , Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 or the Rules for the Manufacture , Use, Import, Export and Storage of Hazardous Microorganisms /Genetically Engineered Organisms or cells , 1989 or the Hazardous Wastes ( Management , Handling and Transboundary Movement) Rules , 2008; electronic waste covered under the E -Waste (Management) Rules , 2016 ;
और अपशिष्ट का विनिर्माण या निपटान , परिसंकटमय रसायन के विनिर्माण, भण्डारण और आयात निर्माण नियम, 1989 या परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं का उपयोग , आयात , निर्यात , और भण्डारण संबंधी नियम, 1989 या परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, और सीमा पार संचालन ) नियम 2008 के अंतर्गत आने वाले परिसंकटमय पदार्थ, ई- अपशिष्ट, (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले ई- अपशिष्ट
iv . Solid waste dumping ;
iv . ठोस अपशिष्ट का निष्पादन ;
v. Discharge of untreated wastes and effluents from industries , cities , towns , villages and other human settlements;
v. उद्योगों, शहरों, कस्बों, गांवों और अन्य मानव बस्तियों, से अशोधित अपशिष्ट और बहिस्रावों का निष्पादन
vi . किसी भी स्थायी प्रकृति का निर्माण सिवाय नाव घाटों के, तालाब के 50 मीटर के भीतर प्रतिबंधित रहेंगे ।
vii . अवैध शिकार
vi . Any construction of a permanent nature except for boat jetties within fifty metres (50) from the mean high flood level observed in the past ten years calculated from the date.of commencement of these rules ; and ,
vii. Poaching.
B. विनियमित गतिविधियां ( Regulated Activities ) -
नगर निगम , भोपाल द्वारा भोज वेटलैण्ड एवं उसके Zone of Influence में मलजल उपचार संयंत्र / सीवेज पंप हाउस ( STP /SPH ) स्थापित किये जाने के प्रस्ताव को विनियमित गतिविधियों में सम्मलित किया जाता है । वेटलैण्ड नियम 2017 का पालन सुनिश्चित करने हेतु भोज वेटलैण्ड एवं उसके Zol में Regulated गतिविधियों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है -
i . जीवन निर्वाह योग्य मात्रा में बायोमास निकालना (परंपरागत तरीकों सहित)
i. Subsistence level biomass harvesting (including traditional practices) ;
ii . संधारित मछलीपालन
गैर मोटर चालित नावों का संचालन ii. Sustainable culture fisheries practices (inprivate lands ) ;
Plying of non - motorized boats;
iv . डीसिल्टिंग- डिवीडिंग करते समय यह ध्यान रखा जाए कि वेटलैण्ड के जल स्रोत एवं जल ग्रहण क्षमता में कोई प्रभाव न हो (नोट- तालाब गहरीकरण एवं डीसिल्टिंग दो अलग-अलग क्रियाकलाप हैं) ।
V. अस्थाई प्रकृति के निर्माण ।
iv. Desilting , in case where wetlands inflow regimes and water- holding capacity are impacted by siltation ( note that 'deepening ' activities are not the same as' desilting ') ; &
V. Construction of temporary nature
vi . नगर निगम , भोपाल द्वारा मलजल उपचार संयंत्र/सिवेज पम्प हाउस का निर्माण।
vi . Construction of STP /SPH by Municipal Corporation , Bhopal 2066
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
[ भाग 1
C. अनुज्ञात गतिविधियां ( Permitted Activities )-
वेटलैण्ड नियम 2017 का पालन सुनिश्चित करने हेतु भोज वेटलैण्ड एवं उसके Zol में Permitted गतिविधियों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है ।
ⅰ . पारिस्थितिक पुनर्वास एवं प्रकृतिका पुनर्निमाण
ii . वेटलैण्ड इंवेन्ट्री मूल्यांकन एवं मॉनीटरिंग
iii . शोध कार्य
भारत सरकार द्वारा जारी वेटलैण्ड नियम क्रियान्वयन मार्गदर्शिका (15 -.क्र.पृ) 2020 अनुसार ऐसी गतिविधियां जिनके कारण वेटलैण्ड के Wise Use की परिकल्पना साकार होती है, वेटलैण्ड एवं Zol में Permit की जा सकती हैं । उपरोक्त मार्गदर्शिका अनुसार निम्नलिखित गतिवधियां भोज वेटलैण्ड और उसके Zol में Permitted Activities की श्रेणी में होंगी-
iv . संप्रेषण , पर्यावरण शिक्षा और जन-
भागीदारी कार्यकलाप
i. Ecological rehabilitation and rewilding of nature ;
ii . Wetlands inventory , assessment and monitoring; v. प्रबंधन नियोजन
Research;
vi . वेटलैण्ड आधारित पक्षियों का संरक्षण एवं उनके प्राकृतिक रहवास का प्रबंधन iv . Communication , environmental education and participation activities;
V. Management planning;
vii . समुदाय आधारित ईको-टूरिज्म ( कम से कम निर्माण गतिविधियां सहित) vi . Habitat management and conservation of wetland- dependent species ;
viii . पुनर्योजी क्षमता अनुसार वेटलैण्ड के प्राकृतिक उत्पादों का संतुलित दोहन vii. Community- based ecotourism ( with minimum construction activities) ;
viii . Harvesting of wetlands products within regenerative capacity; and,
ix . जलवायु परिवर्तन समस्या के निदान के लिए प्राकृतिक संसाधन आधारित अनुकूलन एवं शमन हेतु वेटलैण्ड का एकीकरण
ix. Integrating wetlands as nature - based solutions for climate change mitigation and adaptation .
भोज वेटलैण्ड परियोजना अंतर्गत मानचित्र, प्रतिबंधित गतिविधियां, विनियमित गतिविधियां एवं अनुज्ञात गतिविधियों के संबंध में प्रशासकीय आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुप्रिया पेंडके, अवर सचिव, 2067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 अप्रैल 2022
क्रमांक. एफ- 3-89/ 2021 /18-5 म ०प्र ० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार एतद द्वारा आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र . भोपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 (3 ) सहपठित धारा 23 (1 ) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत पुनर्विलोकन नागदा विकास योजना (प्रारूप) 2035 के रंगीन मानचित्र एवं पुस्तिका में नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपांतरण प्रस्तावित करती है । उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेबसाइड www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालवधि में निरीक्षण किया जा सकेगा ।
1. अवर सचिव म०प्र ० नगरीय विकास एवं आवास विभाग , कक्ष कमांक ए 227 , वी.बी. 2, द्वितीय तल, मंत्रालय भोपाल ।
2. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन म.प्र. ।
3. कलेक्टर, जिला उज्जैन म.प्र. ।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद नागदा म.प्र. ।
5. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन म.प्र. ।
अनुसूची
1. नागदा विकास योजना, (प्रारूप) 2035 के प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र कमांक 4.3 में प्रस्तावित उपांतरण ।
क्रमांक
धारा 19 (2) के तहत प्रस्तावित उपांतरण ग्राम एवं सर्वे नं.
प्रारूप 2035में प्रस्तावित उपयोग
4
3
2
1
1
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक) ग्राम नागदा सर्वे नं. 345, 355 , 356, 357, 358 , 359 एवं 360
2
आमोद-प्रमोद
(वृक्षारोपण)
वाणिज्यिक एवं
आमोद-प्रमोद
ग्राम पाडल्याकला, सर्वे नंबर 1456/2
विकास योजना प्रारूप 2035 में निर्धारित आमोद-प्रमोद के स्थान पर वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक के स्थान पर आमोद- प्रमोद ।
2. नागदा विकास योजना प्रारूप 2035 पुस्तक में उपांतरण संबंधी प्रस्ताव
2.1 अध्याय 3 की कण्डिका 3.13.8 के पश्चात निम्नानुसार नवीन कण्डिका अंतः स्थापित की जाना प्रस्तावित है ।
3.13.9 सी.एन.जी. Compressed Natural Gas वितरण सेवा
वर्तमान में निवेश क्षेत्र में खाना बनाने के लिए एल.पी.जी. (Liquefied Petroleum Gas ) गैस सिलेण्डरों , सी.एन.जी. (Compressed Natural Gas ) गैस सिलेण्डरों एवं सी.एन.जी. गैस [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2068
पाईप लाईन द्वारा गैस की सप्लाई की जाती है । विकास योजना , 2035 की कालावधि तक सम्पूर्ण क्षेत्र में गैस पाईप लाईन की व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है ।
2.2 अध्याय 5 की सारणी क्रमांक 5- सा -1 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई के क्रमांक 4, 10 (ब ) एवं 11 से 14 के कॉलम क्रमांक 4 में निम्नानुसार मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई उल्लेखित की जाना प्रस्तावित है ।
मार्गो का नाम क्रमांक
2
1
चंद्रशेखर आजाद मार्ग 4
10
(ब) नाले के आगे
11
सुभाष मार्ग
पाडलिया मार्ग 12
तहसील कार्यालय मार्ग 13
14
प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में विकसित क्षेत्र में वर्तमान चौड़ाई मीटर में
4
3
12
6
30
30
12
6
18
9से 15
12
9से 12
15
9से 15
कोटा फाटक मार्ग (तहसील कार्यालय से बाईपास तक)
2.3 अध्याय 5 की सारणी क्रमांक 5 - सा -1 मागों की प्रस्तावित चौड़ाई के क्रमांक 8 के पश्चात निम्नानुसार क्रमांक में निम्नलिखित मार्गो की प्रस्तावित चौड़ाई उल्लेखित की जाना प्रस्तावित है ।
मार्गो का नाम क्रमांक
2
1
1
दुर्गापुरा से मेहतवास तक
2
प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में विकसित क्षेत्र में वर्तमान चौड़ाई मीटर में
4
3
12 9से 12
18 12से 18
औद्योगिक रिंग रोड से दुर्गापुरा तक
3
18 12से 18
होटल रांगोली से भीमपुरा रोड (निवेश क्षेत्र सीमा तक)
2.4 अध्याय 6 विकास नियमन की कण्डिका 6.9.1 वाणिज्यिक अभिन्यासों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका की सारणी क्रमांक 6- सा-3 के नीचे अंकित टीप-1 एवं 4 को निम्न टीप से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:-
1. 18.0 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गो के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा ।
मार्ग चौड़ाई 18.0 मीटर एवं उससे अधिक 1:1.75
मार्ग चौड़ाई 24.0 मीटर एवं उससे अधिक 1:2.0
4. 12.0 मीटर से अधिक चौड़े मार्गो पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जायेंगी ।
भवन रेखा (मार्ग मध्य से)
मार्ग चौड़ाई
12.0 मीटर
18.0मीटर
24.0मीटर 10.5 मीटर
13.5 मीटर
16.5 मीटर 2069
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
2.5 अध्याय 6 विकास नियमन की कण्डिका 6.11 सामुदायिक सुविधाओं / सेवाओं/ हेतु नियमन की सारणी क्रमांक 6- सा-5 को निम्न सारणी से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।
श्रेणी
2
1
शैक्षणिक भवन
नर्सरी/ पूर्वप्राथमिक शाला
प्राथमिक विद्यालय
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
महाविद्यालय
स्वास्थ्य
सामान्य चिकित्सालय
हेल्थ सेन्टर
नर्सिंग होम
पालीक्लीनिक
पेट क्लीनिक
जनसंख्या
प्रति सुविधा के लिए अनुशंसित क्षेत्र (हेक्टयर)
न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)
5
4
3
12.0
0.08-0.1
2500-3000
12.0
0.40-0.60
12.0
1.60-2.0
7500-10000
18.0
2.0-4.0
18.0
4.0
80000
12.0
0.08 से 2.0
15000
12.0
0.2से 0.5
45000
12.0
0.2से 0.5
1.5 लाख
12.0
0.2से 0.5
1.5 लाख
12.0
0.05 से 0.1
प्रत्येक 100 की जनसंख्या के लिए 1
वाणिज्यिक सुविधायें जिनमें दुकानों की सुविधा सम्मिलित है ।
संचार सुविधायें तथा अत्यावश्यक सेवायें
उप डाकघर
12.0
100 वर्गमीटर
प्रत्येक 10000 पर 1
डाक और तार कार्यालय
12.0
1.0
प्रत्येक 10000 पर 1
विद्युत उप केन्द्र
पुलिस चौकी
पुलिस थाना
अग्निश्मन केन्द्र
सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएँ
12.0
12X 12 मीटर
12.0
0.4
20000
12.0 50000
0.8
12.0
0.8
12.0
0.5 से 1.0
नगर स्तरीय
कला विथिका एवं संग्रहालय
12.0
0.5से 1.0
2से 3 लाख
ऑडीटोरियम
12.0
0.5 से 1.0
नगर स्तरीय
केन्द्रीय पुस्तकालय
12.0
0.5 से 1.0
1 से 3 लाख
क्लब
सामुदायिक कक्ष एवं पुस्तकालय
धार्मिक भवन / धर्मशाला
12.0
0.2से 0.4
15000
12.0
0.04
5000
12.0
0.5
1 से 3 लाख
धार्मिक/ आध्यत्मिक केन्द्र
अन्य
दुग्धवितरण केन्द्र
12.0
0.002
5000
12.0
0.5 से 0.6
3 से 5 लाख
3 तरल पेट्रालियम गैस गोदाम
टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थल
कब्रिस्तान /श्मशान घाट
12.0
0.05
5 लाख
12.0
2.0
1.5 से 2.0
नोटः- उपरोक्त कॉलम 4 में वर्णित विभिन्न सुख सुविधाओं के लिए आपेक्षित न्यूनतम भूमि केवल निर्देशात्मक है ।। भूखण्ड का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किये गये अनुसार होगा ।
प्रस्तावित उपांतण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/ सुझाव हों तो, वह अवर सचिव, म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग को म.प्र. राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित "होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव, 2070
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 मार्च 2022
संशोधित आदेश
क्र. एफ 8-1-2022-26-1 ( 235 ). मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ए 3-32/ 2021 एक(1 ) द्वारा श्री शिवकुमार चौबे, अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग को (मंत्री दर्जा) प्रदान किया गया है ।
2/-
विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.02.2022 को जारी आदेश राज्य शासन एतद् द्वारा निरस्त किया जाकर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है: -
3/-
राज्य शासन एतद् द्वारा वित्त विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 11-12/ 2014/ नियम/ चार, दिनांक 2 अगस्त, 2014 के प्रावधान अनुसार अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग को निम्नानुसार सुविधायें प्रदान करता है : -
क्रमांक सुविधा का नाम
देय सुविधाए
(1)
(2)
(3)
1 मानदेय एवं सत्कार भत्ता रु. 13,000 / -
2 यात्रा / दैनिक भत्ता
राज्य शासन के "ए " श्रेणी के अधिकारी की भांति
3 वाहन (किराये पर ) (मुख्यालय)
4 वाहन चालक
5 पेट्रोल सीमा
म.प्र.शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11 / 17 / 2016/नियम / चार, दिनांक 05.11.2016 अनुसार वाहन किराये पर लिया जाएगा । किराये पर लेने के कारण वाहन चालक एवं पेट्रोल पर पृथक से व्यय की आवश्यकता नही
है।
एफ 11 / 17 / 2016 / नियम / चार , दिनांक 05.11.2016 अनुसार ।
6 चिकित्सा सुविधा
विधायक होने की स्थिति में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरुप
7 निजी स्टॉफ
निज सहायक-एक (रु . 16335 / - प्रतिमाह )
निज सहायक- एक (रु.14335 / -प्रतिमाह)
भृत्य- दो (रु .8800 / - प्रतिमाह)
8 दूरभाष पर व्यय सीमा रु.30000 /- प्रतिवर्ष प्रति दूरभाष
(किराया छोड़कर) (कार्यालय -1 , निवास -1
9
भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीधे सचिव स्तर के समरुप ।
किराये के आवास की सुविधा
यह आदेश मंत्रि- परिषद द्वारा आयुटम क्रमांक-18 , दिनांक 18 जनवरी , 202 में लिए गये निर्णय के क्रम में जारी किया जाता है ।
4/- उपरोक्त सेवा शर्ते उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
शीलेन्द्र सिंह, उपसचिव.
2071
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन- III , डी, विंग प्रथम तल, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2022
क्रमांक एफ - 31-07 / 2014/ सत्ताईस- एक- राज्य शासन एतद् द्वारा मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम , 1999 ( क्रमांक 23 सन् 1999 ) की धारा-2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये नीचे दी गई सारणी के कॉलम 5 में यथाविनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिए सारणी के कॉलम 2 में यथाविनिर्दिष्ट सिंचाई प्रणाली के लिए कॉलम -3 तथा 4 में यथाविनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है , अर्थात : -
सारणी
कार्यक्षेत्र
सिंचाई प्रणाली का नाम
स . क्र.
जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या
विस्तार क्षेत्र
(हेक्टेयर में)
ग्रामों की संख्या
3
2
1
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
6 4
5
जिला खरगोन
65 1 इंदिरा सागर परियोजना समूह- V के अंतर्गत खरगोन उद्वहन सिंचाई परियोजना ( द्वितीय एवं तृतीय चरण )
65
महायोग
96
08
14395
96
08
14395
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा सोलंकी, उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2072
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 मार्च 2022
क्रमांक-एफ-25-37/ 2019 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N-22° 13′25.968" से N -22° 13'36.614 तथा E- 79 ° 17'5.180 " से E- 79° 17′27.689 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला छिंदवाडा
वनमंडल पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय)
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
भूमि का वर्तमान मद खसरा क्र.
वनखंड का नाम
ग्राम का नाम
3.
तहसील
वन परिक्षेत्र
अमरवाड़ा चौरई
वनखण्ड की सीमाएं
क्षेत्रफल (हेक्ट.)
3.921 उत्तर
870/ 1क
केकड़ा पहाड़ चटटान केकडा 'सी'
0.040
870/1 ग
छोटे झाड़ का जंगल
संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
0.405
870/1च
छोटे झाड़ का जंगल
0.089
871/1ज
छोटे झाड़ का जंगल
छोटे झाड़ का जंगल पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा।
0.522
870/ 1 ट ठ दक्षिण संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
0.210
870/15
छोटे झाड़ का जंगल
871
छोटे झाड़ का जंगल
873
छोटे झाड़ का जंगल
योग-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:
0.077
0.809
पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
6.073
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक MPC032 /2015 /BHO/ 557 दिनांक 24/08/2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा की स्वीकृत परियोजना मोहगांव सिंचाई परियोजना में दक्षिण वनमंडल की प्रभावित 36.288 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 48.162 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 6.073 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिंदवाड़ा के आदेश क्रमांक / 47/अ-19(3)/2013-14 दिनांक 07.07.2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2073
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2022
क्र. एफ- 25-37-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-37-2019 - दस 3, दिनांक 24 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
Bhopal , the 24th March 2022
No. - F - 25-37 / 2019/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N- 22° 13'25.968 " to N- 22 ° 13'36.614 " North Latitude & [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022
2074
E- 79 ° 17'5.180 " to E- 79 ° 17′27.689 " East Longitude.
SCHEDULE
Tahsil : - Amarwara
District : Chhindwara
Forest Range : - Chourai Forest Division : - East Chhindwara Division (T)
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S.N. Name of Forest Block
Khasra No.
Area (Hectare)
Present head of land
Name of Village
3 Kekra 'C'
Kekra
Pahad / Chattan
870/ 1k
3.921
Chhote Jhad ka Jungle
0.040
870/1ga
Chhote Jhad ka Jungle
0.405
870/1ch
North- Artificial forest boundary from Piller No 08 to 10 of Protected Forest Block .
Chhote Jhad ka Jungle
0.089
871/1jh
Chhote Jhad ka Jungle
0.522
870/ 1ta
Chhote Jhad ka Jungle
tha
Chhote Jhad ka Jungle
0.210
870/ 1dh
of East- Artificial forest boundary from Piller No 10 to 02 ForestBlock . Protected Chhote Jhad ka Jungle
0.077
Chhote Jhad ka Jungle 871
Chhote Jhad ka Jungle
0.809
873
South- Artificial forest boundary from Piller No 02 to 06 of Protected Forest Block .
West- Artificial forest
boundary from Piller No 06 to 08 of Protected Forest Block.
6.073
Total :-
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No MPC032/2015 /BHO/ 557 dated 24/08/2017 and in lieu of 36.288 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Mohagao Tank project of Executive Engineer, Water Resource Department , Chhindwara, the above mentioned 48.162 hectares Revenue Forest Land was made available and out of the above land 4.553 hectare was transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No 47 /A - 19 (3 )/2013-14 dated 07/07/2014 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.
2075
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per Certified report of Tahsildar Amarwara, District Chhindwara are as under .
1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Addl . Secy .
भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2022
क्रमांक-एफ-25-39/ 2019 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N- 22° 13'38.111 " से N-22° 13'55.241 " तथा E- 79 ° 17'8.510 " से E-79 ° 17′23.934 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला छिंदवाडा
वनमंडल पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय)
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
भूमि का वर्तमान मद तहसील वन परिक्षेत्र अमरवाड़ा चौरई
वनखण्ड की सीमाएं
खसरा क्र.
वनखंड का नाम
ग्राम का नाम
1.
क्षेत्रफल (हेक्ट.)
860/3
केकड़ा 'ए' केकड़ा छोटे झाड़ का जंगल
पहाड़ चटटान 0.474
4.808
854/1
पहाड़ चटटान उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
4.361
860/1
0.445
850/3
छोटे झाड का जंगल पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा।
0.769
850/2
छोटे झाड का जंगल
0.162
851/3
छोटे झाड़ का जंगल
योग-
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा।
11.019 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022
2076
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक MPC032/ 2015 /BHO/ 557 दिनांक 24/08/2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा की स्वीकृत परियोजना मोहगांव सिंचाई परियोजना में दक्षिण वनमंडल की प्रभावित 36.288 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्वछिंदवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 48.162 हेक्टेयर राजस्व वन एवं गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 11.019 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिंदवाड़ा के आदेश क्रमांक / 47 / अ-19(3) /2013-14 दिनांक 07.07.2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकारः
किया जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2022
क्र. एफ- 25-39-2019 - दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-39-2019- दस 3, दिनांक 24 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
Bhopal , the 24th March 2022
No. - F - 25-39/2019/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between North Latitude N - 22° 13'38.111 " to N - 22 ° 13'55.241 " & 2077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
E- 79 ° 17'8.510 " to E- 79 ° 17'23.934 " East Longitude .
SCHEDULE
Tahsil : Amarwara
District : - Chhindwara
Forest Range: - Chourai Forest Division : - East Chhindwara Division (T)
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
Khasra No.
S.N Name of Forest Block
Area (Hectare)
Present head of land
Name of Village
0.474
860/3
North- Artificial Kekra
1 Kekra ' A'
Chhote Jhad ka Jungle
4.808
854/1
Pahad / Chattan
4.361
860/1
Pahad / Chattan
0.445
850/3
Chhote Jhad ka Jungle
forest boundary from Piller No 14 to 02 of Protected Forest Block.
0.769
850/2
Chhote Jhad ka Jungle
East-
0.162
Chhote Jhad ka Jungle 851/3
Artificial forest boundary from Piller No 02 to 03 of Protected Forest Block .
South- Artificial forest boundary from Piller No 03 to 09 of Protected Forest Block.
West- Artificial forest
boundary from Piller No 09 to 14 of Protected Forest Block.
11.019
Total : -
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No MPC032/ 2015 /BHO /557 dated 24/08/2017 and in lieu of 36.288 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Mohagao Tank project of Executive Engineer , Water Resource Department, Chhindwara, the above mentioned 48.162 hectares Revenue Forest Land was made available and out of the above land 11.019 hectare was transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No 47 /A - 19 ( 3 )/2013-14 dated 07/07/2014 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .
2078
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per Certified report of Tahsildar- Amarwara District Chhindwara are as under .
1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Addl . Secy.
भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2022
क्रमांक- 25-43 / 2019 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा 29
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N- 22° 13'13.687" से N- 22° 13'26.385 " तथा E-79° 17'4.413 " से E - 79° 17'12.472 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
छिंदवाड़ा
तहसील वन परिक्षेत्रा
अमरवाड़ा चौरई
जिला- वनमंडल- पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय)
अ.
वनखण्ड की सीमाएं क्र.
वनखण्ड की भूमि का विवरण भूमि का वर्तमान मद
वनखंड का नाम
खसरा क्र.
क्षेत्राफल (हेक्ट.)
ग्राम का नाम
777
4.
पहाड़ चटटान
केकड़ा
3.116
केकड़ा 'डी
उत्तर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा।
योग-
3.116 2079
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक MPC032/ 2015 /BHO/ 557 दिनांक 24/08/2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा की स्वीकृत परियोजना मोहगांव सिंचाई परियोजना में दक्षिण वनमंडल की प्रभावित 36.288 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 48.162 हेक्टेयर भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.116 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिंदवाड़ा के आदेश क्रमांक / 47 / अ-19(3) / 2013-14 दिनांक 07.07.2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2022
क्र. एफ- 25-43-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-43-2019- दस 3, दिनांक 24 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
Bhopal , the 24th March 2022
No. - F - 25-43 / 2019/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below , subject to the condition that the existing rights of individuals 2080
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between North Latitude N - 22° 13'13.687 " to N - 22° 13'26.385 " & E - 79° 17'4.413 " to E - 79 ° 17'12.472 " East Longitude .
SCHEDULE
District : - Chhindwara
Tahsil : - Amarwara
Forest Range: - Chourai
Forest Division : - East Chhindwara Division ( T)
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S.N. Name of Forest Block
Khasra No.
Present head ofland
Name of Village
4 Kekra 'D'
Kekra Pahad / Chattan Area (Hectare)
770
Total : -
(A) Reason for publication of Notification : - 3.116 North- Artificial forest boundary from Piller No 09 to 01 of Protected Forest Block.
East- Artificial forest boundary from Piller No 01 to 04 of Protected Forest Block.
South- Artificial forest boundary from Piller No 04 to 07 of Protected Forest Block .
West - Artificial forest boundary from Piller No 07 to 09 of Protected Forest Block .
3.116
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Government of India's letter No MPC032/2015/BHO/ 557 dated 24/08/2017 and in lieu of 36.288 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Mohagao Tank project of Executive Engineer , Water Resource Department Division , Chhindwara, 48.162 hectare Land was made available and out of the above land 3.116 hectares was transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No 47 /A - 19 (3 )/2013-14 dated 07/07/2014 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .
2081 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certified report of Tahsildar- Amarwara , District Chhindwara are as under .
1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR , Addl . Secy .
भोपाल , दिनांक 24 मार्च 2022
क्रमांक एफ-25-69/ 2019 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29
द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह प्रस्तावित संरक्षित वनखंड भुसौरा उत्तर अक्षांश N 23 ° 29' 06.0" से N 23° 29′ 47.0 " उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांश E 78 ° 46' 05.80 " Is E 78 ° 46' 26.0" पूर्व देशांश के बीच स्थित हैं ।
अनुसूची
जिला- सागर
तहसील - केसली
वन परिक्षेत्र- केसली वनमंडल का नाम -दक्षिण सागर (सामान्य)
वनखंड की सीमाएं वनखंड की भूमि का विवरण
अ. क
खसरा क
वनखंड का नाम
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1
567/1
भुसौरा
39.940
भुसौरा उत्तर
शासकीय भूमि चरनोई
उत्तर प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मुनारा क. 02 से 03 तक कृत्रिम वन सीमा।
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मुनारा क. 03 से 07 तक कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मुनारा क. 07 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मुनारा क. 01 से 02 तक कृत्रिम वन सीमा ।
39.940
योग:-
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022
2082
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :--
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक 6- MPC013 /2018- BHO/ 255 दिनांक 04.06. 2018 स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 जिला सागर म.प्र. की स्वीकृत परियोजना जमुनिया गौंड़ जलाशय लघु सिंचाई परियोजना में प्रभावित 39.940 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में कुल रकबा 39.940 हे. गैर वनभूमि में से प्राप्त उपरोक्त वर्णित भूमि 39.940 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सागर के रा.प्र. क्रमांक-21 अ/19(3 ) वर्ष 2016-17 दिनांक 17.07.2017 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार केसली द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं ।
(ब) सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं हैं ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 24 मार्च 2022
क्र. एफ - 25-69-2019- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-69-2019- दस 3 , दिनांक 24 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
Bhopal , the 24th March 2022
No/F - 25-69/2019 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) the state Government are pleased to Declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state Government form time to time. This Proposed Protected Forest Block Bhusora North lies between North Latitude N 23 ° 29′ 06.0 " to N 23 ° 29' 47.0 " North Latitude and East Longitude 2083
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
E 78 ° 46′ 05.80 " to E 76 ° 46' 26.0 " East Longitude.
SCHEDULE
District- Sagar
Forest Division- South Sagar ( territorial )
Tehsil- Kesli
Range- Kesli
Forest Block Boundaries
Details of land Included
S. Ν.
Name of Forest Block
Name of Village
Present head of land
Bhusora
1
Charnoi Govt. land Bhusora North
Area in Нес .
Khasra No.
North -
567/1 39.940
Proposed Protected Forest Block Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary
East - Proposed Protected Forest Block Pillar No. 03 to 07 Artificial Forest Boundary South - Proposed Protected Forest Block Pillar No.07 to 01 Artificial Forest Boundary West - Proposed Protected Forest Block Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary
39.940
TOTAL
(A) Reason for publication of Notification : -
In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Government of India's letter no . 6- MPC013 /2018 - BHO/ 255 Bhopal dated 04-06-2018 and in lieu of 39.940 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Jamuniya Gond Minor Tank Project of Executive Engineer Water Resource Division No. 1 Sagar Madhya Pradesh , the above mentioned non forest land of 39.940 Hectare mentioned in schedule transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by Collector Sagar order no . 21A/ 19 (3 ) year 2016-17 Dated 17-07-2017 for the purpose of compensatory afforestation .
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as perCertificate of Tehsildar Kesli are as under .
1 . Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ASHOK KUMAR, Addl . Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2084
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2022
क्रमांक एफ-25-2 / 2022 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ , राज्य शासन, एतद् द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें । यह वनखण्ड 22 °45′5.44 " से 22°45′17.44" उत्तर अक्षांश तथा 77°27′46.40" से 77°27′53 . 80 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील- रेहटी वन परिक्षेत्र- रेहटी
जिला-सीहोर वनमंडल-सीहोर
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं क्रं.
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
क्रमांक खसरा क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमि का वर्तमान मद
6
7
3
4
5
1
2
उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक कृत्रिम वन सीमा ।
0.950
12/2
0.420
12/3
1.410
प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 05 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व
12/4
1.
सलकनपुर वन विभाग
सलकनपुर
2.000
25/2
0.324
25/3
दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 08 तक कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा रेखा ।
5.104
05 किता
कुल योग 2085 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार
1. (i ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक / 6 - MPB/012/2006 -BHO/3589 दिनांक 27.07.2007 में अधिरोपित शर्त के अनुसार श्री देवीजी मंदिर ट्रस्ट सलकनपुर की स्वीकृत परियोजना सीढ़ी * एवं पहुंच मार्ग में प्रभावित 2.950 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 2.950 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.950 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में श्री देवीजी मंदिर ट्रस्ट सलकनपुर द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
(ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक / 6 - MPB / 059 / 2008 - BHO/ 2293 दिनांक 09.09.2008 में अधिरोपित शर्त के अनुसार श्री देवीजी मंदिर ट्रस्ट सलकनपुर की स्वीकृत परियोजना रोप- वे में प्रभावित 0.420 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 0.420 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 0.420 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में श्री देवीजी मंदिर ट्रस्ट सलकनपुर द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
(iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक / 6- MPB /056 - BHO/230 दिनांक 10.03 . 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार श्री देवीजी मंदिर ट्रस्ट सलकनपुर की स्वीकृत परियोजना मंदिर मे निर्माण कार्य में प्रभावित 1.734 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 1.734 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.734 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में श्री देवीजी मंदिर ट्रस्ट सलकनपुर द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन क्र. / 350 / प्रवा/ 2019 दिनांक 09.09.2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(1 ) व्यक्तिगत अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
(2) सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2022
क्र. एफ- 25-2-2022- दस -3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-2-2022 - दस 3 , दिनांक 29 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2086
Bhopal , the 29th March 2022
No/F - 25-2/ 2022 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declares the Provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest area specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged of affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22° 45 ' 5.44 " to 22° 45' 17.44 " North Latitude and 77° 27' 46.40 " to 77° 27 ' 53.80 " East Longitude .
SCHEDULE
Tehsil- Rehati
District- Sehore
Forest Range- Rehati Forest Division - Sehore
Details of Land Included
Forest Block Boundaries No.
Khasra No.
Area (Hectare)
Name of Forest Block
Name of village
Present head of land
7
6
5
4
3
1
2
North- Artificial forest boundary line from Munara number 01 to 02 of the proposed protected forest block.
0.950
12/2
0.420
12/3
forest East- Artificial boundary line from Munara number 02 to 05 of the proposed protected forest block.
1.410
12/4
South- Artificial Salkanpur
Forest
Department
2.000
1 Salkanpur
25/2
0.324
25/3
forest boundary line from Munara number 05 to 08 of the proposed protected forest block.
West- Artificial forest
boundary line from Munara number 08 to 01 of the proposed protected forest block.
5.104
5 Kita
Total 2087
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
(A) Reason for publication of Notification : -
1. (i ) In accordance with the condition laid down in the ministry of environment and Forest , govt . of India's order No/6 - MPB/012/2006 -BHO/ 3589 dated 27.07.2007 and in lieu of 2.950 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sri Deviji Trust Salkanpur of Stair and Approach Road the above mentioned Non Forest Land of 2.950 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by Shri Deviji Trust Salkanpur the purpose of compensatory afforestation.
(ii) In accordance with the condition laid down in the ministry of environment and Forest , govt . of India's order No /6 - MPB/059 /2008 - BHO/2293 dated 09.09.2008 and in lieu of 0.420 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sri Deviji Trust Salkanpur of Rope way, the above mentioned Non Forest Land of 0.420 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by Shri Deviji Trust Salkanpur the purpose of compensatory afforestation .
(iii) In accordance with the condition laid down in the ministry of environment and Forest , govt . of India's order No /6 - MPB /056 - BHO/230 dated 10.03.2016 and in lieu of 1.734 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sri Deviji Trust Salkanpur of Construction work for Shri Deviji Temple , the above mentioned Non Forest Land of 1.734 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by Shri Deviji Trust Salkanpur the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons- Nill
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No./350/Prava/2019 dated - 09-09-2019 are as under .
(1) Individual Rights : - There are no Individual Rights on the said land.
(2) Community Rights : - There are no Communities Rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR , Addl . Secy .
2088
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भोपाल , दिनांक 29 मार्च 2022
क्रमांक- एफ- 25-44/2019/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N- 22° 14'15.008 " से N- 22 ° 14'26.41 " तथा E- 79 ° 15'17.33 " से E- 79° 15'31.39 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला - छिंदवाड़ा
वनमंडल - पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय)
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
भूमिका
वनखंड कानाम
खसरा क्र.
वर्तमान मद तहसील अमरवाड़ा
वन परिक्षेत्र- चौरई
वनखण्ड की सीमाएं
क्षेत्रफल (हेक्ट.)
ग्राम का नाम
1.
161 0.684
बड़ेला ' ए' बड़ेला
162 0.255
शासकीय भूमि
उत्तर – संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
163 0.109
164/1 0.381
164/2 पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
0.248
164/3 0.245
165/1 दक्षिण – संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 24 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
1.275
166/1
165/2 1.356
166/2 पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 24 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
4.553
योग-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No. 8-24/2016-FC दिनांक 20/03/2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार सी.बी.एम. प्रोजेक्ट रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल की स्वीकृत परियोजना मिथेन गेस दोहन परियोजना में प्रभावित 80.850 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 63.054 हेक्टेयर शासकीय भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.553 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिंदवाड़ा के आदेश क्रमांक/01/अ-19(4)/2016-17 दिनांक 28.04.2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकारः - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकारः - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2022
क्र. एफ - 25-44-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-44-2019- दस 3 , दिनांक 29 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
Bhopal , the 29th March 2022
No. -F - 25-44/2019/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between North Latitude N- 22 ° 14'15.008 " to N- 22 ° 14'26.41 " & 2090
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
E - 79 ° 15'17.33 " to E - 79 ° 15'31.39 " East Longitude .
SCHEDULE
District : - Chhindwara
Tahsil : Amarwara
Forest Range : - Chourai
Forest Division : - East Chhindwara Division (T)
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S.N.
Khasra No.
Name of Proposed -Forest Block
Present head ofland
Name of Village
Area (Hectare)
0.684
161
1 Badela 'A'
Badela
Govt.
0.255
162
Land
0.109
163
North- Artificial forest boundary from Piller No 03 to 08 of Protected Forest Block.
0.381
164/1
0.248
164/2
0.245
164/3
1.275
165/1
166/1
East- Artificial forest boundary from Piller No 08 to 11 of Protected Forest Block.
1.356
165/2
166/2
Total : - South- Artificial forest boundary from Piller No 11 to 24 of Protected Forest Block .
West Artificial forest boundary from Piller No 24 to 03 of Protected Forest Block.
4.553
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No F.No. 8-24/2016 - FC dated 20/03/2017 and in lieu of 80.850 hectare of affected forest land under the sanctioned project of C.B.M Project Reliance Industries Ltd. Shehdol 63.054 Hectare Government land was made available and out of the above land 4.553 hectares was transferred or mutated in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No 01 /A - 19 ( 4 )/2016-17 dated 28/04/17 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .
2091
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certified report of Tahsildar- Amarwara District Chhindwara are as under .
1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR , Addl . Secy .
भोपाल , दिनांक 29 मार्च 2022
क्रमांक - एफ- 25-74 / 2019 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वनखण्ड भाग -एक N- 22 ° 4′8.484" से N - 22 ° 4′18.465 " , उत्तर अक्षांश तथा E- 74° 26′11.072" से E- 74° 26′38.038" एंव भाग - दो N- 22 °4′19.039" से N- 22 ° 4′.21.355 " उत्तर अक्षांश तथा E - 74 ° 26′43.575 " से E - 74 ° 26′57.478 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची जिला :- अलीराजपुर
वनमंडल :- अलीराजपुर
वनखण्ड की भूमि का विवरण अ. क्र.
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
भूमिका मद
खसरा क्रमांक
1
2
3
4
5
1
पहाड
7
झण्डाना
45 झण्डाना (भाग-1)
तहसील :- सोण्डवा
वनपरिक्षेत्र : - सोण्डवा
प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड की सीमायें
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
6
7
7.068
3.105
उत्तर की कृत्रिम वन सीमा । मुनारा क्र. 01 से 65
पूर्व- मुनारा क्रमांक 65 से 34 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण - मुनारा क्रमांक 34 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम मुनारा क्रमांक 2 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
2092
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022
1
2
3
4
2
झण्डाना पहाड झण्डाना
(भाग-2)
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार 6
7
5
45
6.827 उत्तर मुनारा क्र. 64 से 57 की कृत्रिम वन सीमा
पूर्व मुनारा क्रमांक 57 से 56 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण मुनारा क्रमांक 56 से 36 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम मुनारा क्रमांक 36 से 64 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
17.00
योग :-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.NO. 6 - MPC 019 / 2018- BHO/ 142 दिनांक 07.05.2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-16 कुक्षी जिला धार की स्वीकृत परियोजना अलीराजपुर उददवहन सिंचाई में प्रभावित 14.958 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में अनुसूची में दर्शित प्राप्त कुल 17.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला अलीराजपुर के आदेश क्रमांक / 694 / रीडर/ 2018 दिनांक 15.02.2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) अनुसूची में दर्शित उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी, सोण्डवा के प्रतिवेदन क्रमांक 8 दिनांकक 08.01.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार : - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
(ब) सामुदायिक अधिकार : - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
2093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2022
क्र. एफ- 25-74-2019- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-74-2019- दस 3 , दिनांक 29 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
Bhopal , the 29th March 2022
No. -F - 25-74/2019/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 , (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below, This Forest Block (Part - 1 ) lies between N- 22 °4'8.484 " to N- 22°4'18.465 " , North Latitude and E- 74 ° 26'11.072 " to E -74 °26'38.038 " East Longitude . And This Forest Block (Part- 2) lies between N- 22 ° 4'19.039 " to N- 22 °4'.21.355 " North Latitude and E- 74°26′43.575" to E-74 ° 26'57.478 " East Longitude.
SCHEDULE
District Alirajpur
Forest Division - Alirajpur
Tehsil - Sondwa
Forest Range- Sondwa
Details of Land Included
Name of Village
Forest Block Boundaries
Khasra No.
No.
Present head of land S. Name of Forest Block
3
4 1
2
hill.
1
jhandana
jhandana (Part-1)
Area (Hectare)
6
7
5
7
7.068 North-- Artificial forest boundary Pillar No. 1 to 65 .
45
3.105
East- Artificial forest boundary Pillar No. 65 to 34 .
South- Artificial forest boundary Pillar No. 34 to 2 .
West- Artificial forest boundary Pillar No. 2 to 1 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022
2094
4 2
3
1
1
hill.
jhandana
2 jhandana (Part-2)
7
5
6
6.827
45
North- Artificial forest boundary Pillar No. 64 to 57 .
East- Artificial forest boundary Pillar No. 57 to 56 .
South- Artificial forest boundary Pillar No. 56 to 36 .
West- Artificial forest boundary Pillar No. 36 to 64 .
17.00
Total
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's letter F.NO. 6 - MPC 019/2018- BHO/ 142 07-05-2018 dated 07-05-2018 and in lieu of 108 hectare of affected forest land under the sanctioned project of ALIRAJPUR LIFT IRRIGATION SCHEME (underground pipeline) of Executive Engineer Narmada Valley Development Authority in Alirajpur. the above mentioned Non Forest Land of 14.958 hectare transferred or mutated in favour of Government of Madhya Pradesh Forest Department by order no. 694 dated 15.02.2018 of Collector Alirajpur for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons - Nil
(B)
The Khasara wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No. 8 dated 08-01-2016 of Sub Divisional Magistrate , Sondwa (Designation of Competent Revenue Officer ) are as under.
1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR , Addl . Secy .
2095
पत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र ,
भाग 1 ]
11
सीमाओंकाविवरण
संरक्षितवनखण्डमुनाराक.21से
संरक्षितवनखण्डमुनाराक्र.01से
बडवानी
राजपुर
35तककृत्रिमवनसीमा,
21तककृत्रिमवनसीमा,
-संरक्षितवनखण्डमुनाराक.35से 1तककृत्रिमवनसीमा,
उत्तर
पश्चिम
दक्षिण 23तककृत्रिमवनसीमा, संरक्षितवनखण्डमुनाराक.23से
पूर्व
10 07-04-2017
राजपत्रमें
प्रकाशनका
दिनांक
वनमण्डल
वनपरिक्षेत्र
9
यदिसंरक्षितवन
हैतोउसकी
अधिसूचनाका
क्र.औरदिनांक
एफ-25-154-2016- दस-3दिनांक 23-03-2017
अनुसूची
8
मद
यदि
राजस्व
भूमिहै
तोउसका
भोपाल,दिनांक29मार्च2022
22.000
5.000 17.000
7
क्षेत्रफल
हेक्टेयर
6
197/1/1 398/1
नया खसराक्रमांक
5
पुराना
4
बडवानी
बड़वानी
ग्राम/संरक्षित
वनखण्ड
धमौड़ी/धमौड़ी "अ"संरक्षितवन खण्ड
3
पटवारी
हल्का क.
2
योग
धमौडी22
जिला
तहसील
क्रमांक/एफ-25-972017/10-3::भारतीयवनअधिनियम1927(क्रमांक16,सन्1927)कीधारा4द्वाराप्रदत्तशक्तियोंकोप्रयोगमेंलातेहुएराज्यशासन
"अ"
1- 2- वनखण्ड21°53'42.318"से21°54'8.008"उत्तरअक्षांशतथा74°58'43.871"से74°59'49.166"पूर्वदेशांश, वनखण्ड21°54'2.495"से21°54'21.960"उत्तरअक्षांशतथा74°58'57.260"से74°59'33.319"पूर्वदेशांश, केमध्यस्थितहै,कोआरक्षितवनबनानेकाविनिश्चयकरलियागयाहै।
1
1
क्र.प्रस्तावित
आरक्षित
वनखण्ड
एतदद्वारायहघोषितकरताहैकि-
(ख)अनुविभागीयअधिकारी,(राजस्व)बडवानीकोउक्तअधिनियमकेअधीनवनव्यवस्थापनअधिकारीकेकर्तव्योंकापालनकरनेकेलियेनियुक्तकरताहै।
(क)नीचेदीगईअनुसूचीमेंविनिर्दिष्टसंरक्षितऔरवनभूमिजो [ भाग 1 2096
मध्यप्रदेश रा राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
संरक्षितवनखण्डमुनाराक.01से
संरक्षितवनखण्डमुनाराक्र.15से
17तककृत्रिमवनसीमा,
15तककृत्रिमवनसीमा,
संरक्षितवनखण्डमुनाराक.26से 27एवं01तककृत्रिमवनसीमा,
उत्तर दक्षिण-संरक्षितवनखण्डमुनाराक.17से 26तककृत्रिमवनसीमा, पश्चिम-
पूर्व-
07-04-2017
मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार, अशोककुमार,अपरसचिव.
अशोककुमार,अपरसचिव. मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,
23-03-2017
2016-दस-3 दिनांक
एफ-25-154-
भोपाल,दिनांक29मार्च2022
15.000
30.000
15.000
52.000
376/1
343/1
धमौड़ी/धमौड़ी
"ब"संरक्षितवन खण्ड
कुलयोग:-
22
धमौडी
योग
"ब"
क्र.एफ-25-97-2017-दस-3.-भारतकेसंविधानकेअनुच्छेद340केखण्ड(3)केअनुसरणमें,इसविभागकीअधिसूचनाक्रमांकएफ-25-97-2017-
2
दस-3,दिनांक29मार्च2022काअंग्रेजीअनुवादराज्यपालकेप्राधिकारसेएतद्वाराप्रकाशितकियाजाताहै.
2097 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश रा
राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
1
ProtectedForestBlock.
DescriptionofBoundaries
11 North-ArtificialForestBoundary fromPillarNo.1to21of ProtectedForestBlock.
South-ArtificialForestBoundary fromPillarNo.23to35of ProtectedForestBlock.
West-ArtificialForestBoundary fromPillarNo.35to1of
East-ArtificialForestBoundary fromPillarNo.21to23of ProtectedForestBlock.
ForestDivision-BARWANI
ForestRange-RAJPUR
10 07-04-2017
Dateof
Publication
ofGazette
9 23-03-2017
2016-X-3 Date
IfProtected
Landits
Notification
Numberand
Date
No.F-25-154-
8
SCHEDULE
IfRevenue
Landthen
Headofthe
Land
22.000
7 17.000
5.000
Bhopal,the29thMarch2022
Area (Hectare)
6 398/1
197/1/1
Khasra New
5
Old
4
Village/PF Block Dhamodi/ PFBlock- Dhamodi "A"
3
Patwari Halka No.
specifiedinthe.
No./25-97/2017/10-3::Inexerciseofthepowersconferredbysection4oftheIndianForestAct1927(No.XVIof1927)theStateGovernmenthereby:-
Total
2
Dhamodi22 "A"
DistrictBARWANI
DeclaresthatithasbeendecidedtoconstitutetheProtectedForestlandspecifiedintheSchedulebelowasReservedForest.
Tehsil-BARWANI
Proposed
RFForest
Block
(2) ThisForestBlockliesbetween21°54'2.495"ΤΟ21°54'21.960"NorthLatitudeand74°58'57.260"ΤΟ74°59'33.319"EastLongitude
(1) ThisForestBlockliesbetween21°53'42.318"ΤΟ21°54'8.008"NorthLatitudeand74°58'43.871"ΤΟ74°59'49.166"EastLongitude specifiedinthe.
1
No.
(B)AppointsSub-DivisionalOfficer,BarwanitoperformthedutiesoftheForestSettlementOfficerunderthesaidAct.
(A) 2098
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
[ भाग 1
North-ArtificialForestBoundary fromPillarNo.1to16of ProtectedForestBlock.
South-ArtificialForestBoundary fromPillarNo.17to26of ProtectedForestBlock.
West-ArtificialForestBoundary fromPillarNo.26to27& 01ofProtectedForest Block.
East-ArtificialForestBoundary fromPillarNo.16to17of ProtectedForestBlock.
07-04-2017
Date
23-03-2017
2016-X-3
No.F-25-154-
ByorderandinthenameoftheGovernorofMadhyaPradesh, ASHOKKUMAR,Addl.Secy.
52.000
30.000
15.000
15.000
376/1
343/1
Dhamodi/
GrantTotal
Dhamodi"B"
PFBlock-
22
Total
"B"
2Dhamodi भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2099
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2022
क्रमांक- एफ - 25-100 / 2021 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16) की धारा 34(अ)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र, जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15829-9123- दस-64 दिनांक 22.12.1964 (मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 302.07.1965 ) द्वज्ञरा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तांतरित मानी जायेगी ।
अनुसूची
जिला- रायसेन
वनमंडल- औबेदुल्लागंज
क्र.
वनखण्ड का नाम.
वनकक्ष का क्रमांक
तहसील - गौहरगंज वनपरिक्षेत्र- चिकलोद
संरक्षित वन नहीं
रहने के कारण ।
परिसर वन का नाम
क्षेत्रफल हेक्टेयर में जो संरक्षित वन नहीं रहेगा ।
पी-776
1.
दीप
भोजपुर
197.93 हे0 सरंक्षित वन नहीं रहने वाले वनक्षेत्र की सीमाएं ।
मंडीदीप औद्योगिक
क्षेत्र हेतु भारत
सरकार के द्वारा पत्र
क्रमांक
उत्तर- एन.एच.12 से पी.डब्लू.डी मेटल्ड रोड तक वनखंड दीप की उत्तरी सीमा लाइन (नवीन मुनारा क्रमांक 01 से नवीन मुनारा क्रमांक 12 तक)
पूर्व- पी.डब्लू.डी. मेटल्ड रोड (नवीन मुनारा क्रमांक 12 से नवीन मुनारा क्रमांक 18 तक)
8-53/ 2009/ एफ. सी. दिनांक 02.09.21 से जारी द्वितीय चरण की अंतिम औपचारिक अनुमति के अनुसार ।
दक्षिण- पी.डब्लू.डी. मेटल्ड रोड से एन.एच. 12 तक (नवीन मुनारा क्रमांक 18 से नवीन मुनारा क्रमांक 24 तक)
पश्चिम- वनखंड दीप की पश्चिमी सीमा एन.एच. 12 के साथ साथ(नवीन मुनारा क्रमांक 24 से नवीन मुनारा क्रमांक 01 तक)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2022
क्र. एफ- 25-100-2021- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-100-2021 - दस 3 , दिनांक 29 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
2100
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
Bhopal , the 29th March 2022
No. - F - 25-100/ 2021 / 10-3 :: Is exercise of the power conferred by section 34 (A) of the Indian Forest Act 1927 ( N0.XVI of 1927) the State Government hereby Declares that the forest area as specified in the schedule below, Which was declared as Protected forest by the Notification No. 15892-9123 - X -64 dated 22-12-64 (Madhya Pradesh gazette published date 30-07-1965 ) of Madhya Pradesh Forest Department , will ceases tobe Protected Forest and with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Deprtment .
SCHEDULE
District- Raisen
Tahsil- Obedullaganj
Forest Block
No. Forest Beat
Forest Division- Goharganj Forest Range - Chiklod
Boundaries of Forest land ceased to be Protected Forest
Brief description of
reasons for ceasing
Protected Forest
Forest Compa rtment No.
Forest cease to be Protected forest (Hectare)
6
3
4
5 1
2
PF-776
1 Bhojpur Deep
197.93 hac
7
North- Northern Boundary line of Forest Block Deep mettlled road (new pillar no . 01 to new pillar no. 12) from NH - 12 to PWD
As per Government of India letter no . 8- 83/2009/FCDt-02-09- 2021 Stage II final approval for Mandideep industrial area East- PWD metalled road (New pillar no . 12 to new pillar no . 12)
South- From PWD metalled road to NH - 12 (new pillar no.18 to new pillar no.24)
West- Western Boundary of forest block Deep along NH- 12 ( new pillar no.24 to new pillar no . 01 )
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR , Addl . Secy.
2101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
कटनी, दिनांक 27 जनवरी , 2022
(भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय ।। एवं ।।। के अंतर्गत)
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी ढीमरखेड़ा जिला कटनी के राजस्व प्रकरण क्रमांक / 01 / अ-82 / भू.अ./ 2021-22 म.प्र. शासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एफ- 16-15- (1 ) 2014 सात- शा 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जो कि म.प्र . राजपत्र दिनांक 03 अक्टूबर 2014 को 'प्रकाशित किया गया है के द्वारा जिले के कलेक्टरों को समुचित सरकार माना गया है तथा भू-अर्जन प्रकरणों में 10,000 हे. (दस हजार हे. ) से कम के प्रकरणों में जो सार्वजनिक प्रयोजन से संबंधित है, में निर्णय हेतु अधिकृत किया गया है ।
भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश जो कि भारत का राजपत्र दिनांक 31 दिसंबर 2014 को जारी किया गया है । अध्यादेश में नया अध्याय ।।।ए लागू किया गया है जिसके अंतर्गत धारा 10 (ए) के अनुसार समुचित सरकार (जो कि अधिनियम की धारा 3 (ई) के अनुसार राज्य शासन है । को (धारा 9 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट एवं अध्याय- तीन के अनुसार इस धारा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं की दशा में जो दीर्घकालीन प्रकृति है, जैसे की रेल , राजमार्गों , प्रमुख जिला सड़कें सिंचाई नहरें, विद्युत लाईनें आदि लागू नहीं होंगे ) उक्त के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह उल्लेखित परियोजनाओं में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानों से विमुक्त कर सकती है ।
कटनी जिले में म.प्र. शासन से आपदा प्रबंधन के तहत बाढ़ नियंत्रण हेतु बेलकुण्ड नदी डायवर्सन हेतु निर्माण कार्य जो देश व प्रदेश विकास , जनहित संबंधी है । अतः इस अनुसूची में दर्शाये जा रहे प्रस्तावित प्रकरणों में भू-अर्जन कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा भू- अर्जन संबंधी जारी अध्यादेश दिनांक 31.12.2014 एवं 03.04.2015 एवं 09.11.2017 में दिये गये निर्देश एवं निहित व्यवस्था तथा राज्य शासन से अधिकृत क्षमता अनुसार प्रकरणों में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। एवं ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किया जाता है ।
अनुसूची
प्रकरण में अर्जन की जाने वाली निजी भूमि का विवरण इस प्रकार है:-
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन
कुल प्रभावित ख.नं.
अर्जन की जाने वाली निजी भूमि का, कुल रकवा हे. में
कुल प्रभावित खातेदारों की संख्या
01
01
0.64
कटनी ढीमरखेड़ा
(314)
मुड़िया पुरवा प.ह.नं. 17 नं. बं. 648
बाढ़ नियंत्रण हेतु बेलकुण्ड नदी डायवर्सन हेतु भू-अर्जन
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी ढीमरखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.
2102
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र.- 50- अ-82-19-20- भू- अर्जन - 2021-1769
सागर, दिनांक 9 मार्च , 2022
मौजा इटावा , पट. ह. नं. 51 , तहसील बीना
(देखिये धारा 19 एवं 21 )
::अधिसूचना::
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरोन्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थवर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
:
(1) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. पट.ह.नं.-
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
स.क्र.
स्वामित्व का प्रकार भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
भूमिस्वामी 1
चन्द्रप्रकाश पिता श्रीराम तिवारी पता मनोरमा वार्ड बीना भूमि स्वामी
झांसी-बीना तीसरी लाईन परियोजनांतर्गत.
सागर
बीना
इटावा
51
0.411 हैक्टे.
::अनुसूची::
हेक्टे.मे. ) पडती
अर्जित सिंचित
खसरा नंबर
भूमि (रकवा असिंचित
भूमिपर स्थित परिसम्पत्तियां कुल रकवा (हेक्टे. में)
0.00
0.00
निरंक 0.085
2.982
68
0.00
0.00
0.314
18.105
124/1
भूमि स्वामी 2
श्यामबिहारी बेदप्रकाश रामप्रकाश , रामबाबू पिता नारायणदत्त रामदुलारी बेवा नारायणदत्त भूमि स्वामी, जगदीश सोहनलाल महेशदत्त पिता भगतराज पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी, आसुतोष पिता ओमप्रकाश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मदनमोहन बृजमोहन शशिमोहन राधामोहन पिता गणेशदत्त कलिन्दी शिरोमणि पुत्री गणेशदत्त पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मनोहरलाल जगमोहन पिता रामेश्वरदयाल शांतिबाई बेवा रामेश्वरदयाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी हरिप्रकाश पिता बाबूलाल
01 पक्का कुंआ 2103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी पुरूषोत्तम पिता लक्ष्मीनारायण सरोज पुत्री लक्ष्मीनारायण पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सूर्यप्रकाश चन्द्रप्रकाश सुधा अन्नपूर्णा मनोरमा पिता श्रीराम तिवारी पता सा. मनोरमा बार्ड बीना भूमि स्वामी
Govt. Central Pres
BHOPAL
822
1-4-22
B
निरंक 0.012
2.428
127/1
भूमि स्वामी 3 ऋषभदेव सत्यदेव पिता सूर्यप्रकाश शकुन्तला बेवा सूर्यप्रकाश तिवारी पता सा. मनोरमा वार्ड बीना भूमि स्वामी
0.411
03 23.515
योग
प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार / कुटुब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है ।
4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर के कार्यालय में दिनांक. 03/04/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है।
5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण ।। उत्तर मध्य रेल झांसी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2104
कार्यालय , कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला देवास , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास , दिनांक 9 मार्च , 2022 क्र.-647-भू-अर्जन-22
//प्रारंभिक अधिसूचना//
अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितां का अधिकार,
अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क.1 में आई.एस. पी. - पार्वती फेज । & ॥ सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के संरधं टैक (सर्ज टैक) के निर्माण के लिए ग्राम जागठा तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि आई.एस.पी. -पार्वती फेज । & ॥ सुक्ष्म उद्वहन् सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के संरधं टैक (सर्ज टैक) के निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है : अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है-
अनुसूची-1
ग्राम- जागठा तहसील- कन्नौद
विवरण
क.
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
योग
असिंचित
सिंचित
0.270
0
0.270
1. आई.एस.पी. - पार्वती फेज । & ॥ सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के संरधं टैक (सर्ज टैक) के निर्माण .
अनुसूचि-2
आई.एस.पी. - पार्वती फेज । & ॥ सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के संरधं टैक (सर्ज टैक) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम जागठा की प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम- जागठा तहसील- कन्नौद
भूमि का कुल रकबा
क्र. कृशक का नाम व पिता/ पति का नाम खसरा क.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल
सिंचित
9
6
7
8
4
5
3
2
1
0.130
2.10 0.130
516/1/1 2.10
1 मानसिंह पिता बालकिशन
0.140
1.41 0.140
260/1 1.41
2 कैलाश पिता कोदर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
2105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र. - 2005-भू-अर्जन-2022
छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 मार्च , 2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 / 03 /2017-18 / लघु.सिं./31 / 3269 भोपाल, दिनांक 27.11.2017 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11(3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम भूमि
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि लगभग
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
3
2
1
ग्राम-आजनी
मोहखेड़
छिन्दवाड़ा
प०ह० न0-62,
ब.न.-12, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाडा
रकबा 04.529 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
रा.नि.मं..
-ईकलबिहरी,,
गोरखपुर अजनी जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में [ भाग 1 2106
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म० प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- सौंसर जिला छिन्दवाडा (म०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र.- 2006- भू- अर्जन-2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी'को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 / 03 / 2017-18 / लघु.सिं. / 31 / 3269 भोपाल , दिनांक 27.11.2017 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में ' रोज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
2107
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम अनुसूची
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि लगभग
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ॐ 1
2
मोहखेड़
छिन्दवाड़ा
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम् 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाडा
रकबा- 01.584 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
ग्राम- ईकलबिहरी प०ह०न0-62 , ब.न.- 34," रा.नि.मं. ' -ईकलबिहरी ,
गोरखपुर अजनी जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- सौंसर जिला छिन्दवाडा (म०प्र० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
[ भाग 1 2108
क्र.-2007-भू-अर्जन-2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . एफ-22 / 03 / 2017-18 / लघु.सिं./31 / 3269 भोपाल, दिनांक 27.11.2017 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
6
5
3
4
1
2
मोहखेड़
छिन्दवाड़ा
अडवार
प०ह0न0-61 ,
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- सौंसर जिला छिन्दवाडा
रकबा- 01.768 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
ब.न.-01 ,
ग्राम- रा.नि.मं.
-ईकलबिहरी ,
गोरखपुर अजनी जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 2109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 1
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील - सौंसर जिला छिन्दवाडा (म ०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अंर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है
क्र.-2008- भू- अर्जन-2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासंन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. ' एफ-22 / 03 / 2017-18 / लघु.सिं. / 31 / 3269 भोपाल , दिनांक 27.11.2017 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2110
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
3 1
2
मोहखेड़ ग्राम- गोरखपुर छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी
तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाडा
रकबा- 02.671 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
प०ह०न0-67 , ब.न.-136 , रा.नि.मं.
-ईकलबिहरी,
गोरखपुर अजनी 'जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल 'की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान )का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाडा (म०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिं- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है :
2111
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
क.- 2009- भू- अर्जन-2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2. मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 / 32017-18 / लघु.सिं./ 31 /3269 भोपाल , दिनांक 27.11.2017 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम भूमि
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि लगभग
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
3 1
2
ग्राम-
छिन्दवाड़ा मोहखेड़
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाडा
रकबा 08.726 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
हिवरावासुदेव प०ह०न0-66 , ब.न.-603 , रा.नि.मं. -ईकलबिहरी,
गोरखपुर अजनी जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 2112
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
[ भाग 1
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील - सौंसर जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला आगर-मालवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
प्र. क्र.-ए 107
आगर मालवा,, दिनांक 14 मार्च 2022
ना का अधिकार (अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर- मालवा कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भवन जिसका कृषकवार व मकान कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013 ) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
`अनुसूची (1 )
ग्राम पनाला तहसील - नलखेड़ा जिला आगर-मालवा
क्रं.
विवरण
अर्जित किये जाने वाले मकान का क्षेत्रफलं
कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर में
1
निजी भवन
2670.019
1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
2670.019
योग
अनुसूची(2)
(1 ) ग्राम पनाला के कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने वाले मकानों का विवरण ।
सर्वे नं.
मकान का प्रकार
रिमार्क भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम
स.क्र. मकान नं.
क्षेत्रफल वर्गमीटर में
66.18
टीनशेड टीनशेड
44.81
295
01
1
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
अमरसिंह पिता भंवरलाल विश्वकर्मा
12.36
टीनशेड बिना चार दिवाल के
123.34
कुल
टीनशेड
67.46
टीनशेड
45.68
295
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
श्री मति शांताबाई वि. सिद्धनाथ 2 02 विश्वकर्मा
12.92
टीनशेड बिना चार दिवाल के
भू-अर्जन)
126.05
कुल
बटर 2114
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
[ भाग 1
सर्वे नं.
मकान का प्रकार
स.क्र. मकान नं. भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम
रिमार्क
क्षेत्रफल वर्गमीटर में
49.53
कवेलू
टीनशेड
27.52
टीनशेड
8.19
48.26
टीनशेड बिना चार दिवाल के
3 3/1 अमरसिंह पिता रामचन्द्र भीलाला 295
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
टीनशेड बिना चार दिवाल के 7.98
टीनशेड बिना चार दिवाल के 61.65
82.72
खुला आंगन
285.85
कुल
39.20
कवेलू
30.40
टीनशेड
टीनशेड
29.45
23.87
4 3/2
295 टीनशेड बिना चार दिवाल के
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
श्री गंगाराम पिता रामचन्द्र भीलाला
टीनशेड बिना चार दिवाल के 22.61
24.99
खुला आंगन
170.52
कुल
गाडर फर्सी
30.66
5
295
4 दुलेसिंह पिता मांगीलाल
टीनशेड
15.12
45.78
कुल
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
50.45
6 5
टीनशेड
295
श्री श्यामलाल पिता मांगीलाल भील
50.45
कुल
टीनशेड
18.48
14.64
टीनशेड बिना चार दिवाल के
295
दिनेश पिता भागीरथ भील
7 6/1
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
टीनशेड बिना चार दिवाल के 15.12
5.28
खुला आंगन
53.52
कुल
टीनशेड
18.48
टीनशेड बिना चार दिवाल के 15.12
295
8 6/2 रामसिंह पिता भागीरथ भील
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
टीनशेड बिना चार दिवाल के 14.64
5.28
खुला आंगन
53.52
कुल
27.74
टीनशेड
295
9 7
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
श्री हुकुमसिंह पिता देवीसिंह गुर्जर
(भू-अर्जन) hi भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2115
सर्वे नं.
मकान का प्रकार
रिमार्क स.क्र. मकान नं. भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम
क्षेत्रफल वर्गमीटर में
27.74
कुल
टीनशेड
39.78
295
10 8 रामसिंह पिता देवीसिंह गुर्जर
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
टीनशेड बिना चार दिवाल के 77.52
कुल 117.30
टीनशेड
32.25
295
11 9/1 बलदेव पिता धुला जी गुर्जर
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
टीनशेड बिना चार दिवाल के 28.50
60.75
कुल
32.25
टीनशेड
9/2
12
295
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
टीनशेड बिना चार दिवाल के 29.25
भगवानसिंह पिता बलदेवसिंह गुर्जर
61.50
कुल
ग्राम आबादी मे
32.37
295 टीनशेड
10 मेवाबाई पुत्री देवसिंह गुर्जर
13
32.37
कुल
29.88
295 टीनशेड
14 11
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
श्री मोहनलाल पिता गणपतसिंह गुर्जर
29.88
कुल
33.80
295 टीनशेड
15 12 रामदयाल पिता गणपत गुर्जर
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
33.80
कुल
34.03
13 सिद्धलाल पिता गणपतजी गुर्जर 295 टीनशेड
16
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
34.03
कुल
50.82
17 14 जयनारायण पिता अमरसिंह गुर्जर 295 टीनशेड
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
50.82
कुल
48.720
टीनशेड
295
18 15 हिन्दुसिंह पिता अमरसिंह गुर्जर
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
48.72
कुल
टीनशेड
52.25
295
19 16
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
51.15
टीनशेड बिना चार दिवाल के
श्री मति मोहनबाई पिता सूरजसिंह गुर्जर
103.40
कुल
टीनशेड
53.91
20 17 रामदयाल पिता अमरसिंह गुर्जर 295
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
52.78
टीनशेड बिना चार दिवाल के
कुल 106.69
97.44
18 काशीराम पिता अमरसिंह गुर्जर 295 टीनशेड बिना चार दिवाल के
21
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
97.44
कुल
भू- ज
A 2116
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
[ भाग 1
मकान का प्रकार
सर्वे नं.
रिमार्क स.क्र. मकान नं. भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम
क्षेत्रफल वर्गमीटर में
77.40
टीनशेड
19 प्रहलाद पिता उमरावसिंह गुर्जर 295
22
ग्राम आबादी गे स्थित हैं ।
टीनशेड
63.64
141.04
कुल
टीनशेड
18.69
295
23 20 मायाराम पिता छीता गुर्जर
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
19.26
टीनशेड बिना चार दिवाल के
37.95
कुल
7
टीनशेड
15.113
295
24 21 भोलाराम पिता मांगीलाल गुर्जर
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
15.578
टीनशेड बिना चार दिवाल के
30.69
कुल
15.11
टीनशेड
295
22 लुनाराम पिता मांगीलाल गुर्जर
25
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
15.578
टीनशेड बिना चार दिवाल के
30.69
कुल
टीनशेड
29.05
21.580
295 टीनशेड बिना चार दिवाल के
आत्माराम पिता माधुसिंह गुर्जर
26 23
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
38.60
खुला आंगन
89.23
कुल
टीनशेड
26.82
टीनशेड बिना चार दिवाल के
26.08
24 माधुसिंह पिता गणपतसिंह गुर्जर 295
27
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
टीनशेड बिना चार दिवाल के
56.16
टीनशेड बिना चार दिवाल के
29.60
138.66
कुल
62.21
295 आरसीसी छत
हुकुमसिंह पिता देवीसिंह गुर्जर
25
28
ग्राम आबादी में स्थित हैं।
62.21
कुल
57.20
295 कवेलू
26 हिन्दुसिंह पिता देवींसह
29
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
57.20
कुल
23.40
पीरूलाल पिता भेरूलाल
टीनशेड
11.96
295
27/1 पीरूलाल पिता भेरूलाल
30
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
3.60
टीनशेड
8.55
टीनशेड
47.51
कुल
11.96
टीनशेड
टीनशेड
8.55
31 27/2 गंगाराम पिता भेरूलाल भीलाला 295
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
टीनशेड
3.80
23.40
कवेलू
47.71
कुल
28.50
कवेलू
मोहनलाल पिता हरिसिह भीलाला 295
28
32
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
16.50
खुला आंगन
45.00
कुल 2117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
सर्वे नं.
मकान का प्रकार
रिमार्क स.क्र. मकान नं. भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम
क्षेत्रफल वर्गमीटर में '
टीनशेड
40.96
टीनशेड
18.86
33 29/1 अमरसिह पिता भंवरलाल भीलाला 295
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
टीनशेड बिना चार दिवाल के 5.40
65.22
कुल
21.66
कवेलू
टीनशेड
15.96
15.02
295 टीनशेड
34 29/2
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
कंवरलाल पिता भंवरलाल भीलाला
टीनशेड
13.48
टीनशेड
11.55
77.66
कुल
28.60
35 30/1 रमेशचंन्द्र पिता समन्दर जी गुर्जर 295 टीनशेड बिना चार दिवाल के
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
28.60
कुल
28.60
30/2 रामनारायण पिता समंदर गुर्जर 295 टीनशेड बिना चार दिवाल के
36
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
28.60
कुल
28.60
295 टीनशेड बिना चार दिवाल के
30/3 सावीत्रीबाई पुत्री समंदर जी
37
ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।
28.60
कुल
महायोग- 2670.019
अजन)
नोट:- भवन के नक्शे एवं प्लान को निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवधेश शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2118
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
प्र. क्र.-ए 3407-2022
राजगढ़ दिनांक 29 मार्च , 2022
प्रारंभिक अधिसूचना
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 म सुऑहेडी जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ सुऑहेडी जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र ,पाल एंव वेस्टवियर में प्रभावित होने से प्रकरण मे आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैहै । अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1 )
विवरण क्र.
निजी भूमि सुऑहेडी जलाशय के निर्माण एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
1 ग्राम- सुऑहेडी की भूमि
2 ग्राम- सूरजपुरा की भूमि
योग अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है .में)
2.792
0.898
3.690
अनुसूची (2)
(1 ) सुआहेडी जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन प्रकरण ग्राम- सुऑहेडी
क्र.
कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम
1
1
खसरा क .
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
5
3
4
0.959
0.959
64/250
2 भंवरलाल, चंम्पा, भूरालाल पिता देवा , सोनीबाई, गोपीबाई पुत्री देवा, गजरीबाई बैवा देवा, अमरसिंह , हजारी पिता किशना , सरदारी , रोडी, जमना पुत्री किशना मु. मथरीबाई बैवा किशना , भूरा पिता मानसिंह जाति लोडा नि. ग्राम भू-स्वामी
2
0.959
1
0.959
0.457
0.457
276/64/1
मांगीबाई पुत्री बंशीलाल , रेखाबाई पुत्री बंशीलाल, जगदीश पिता बंशीलाल, कृष्णाबाई पुत्री बंशीलाल जाति लोडा. नि. ग्राम भू-स्वामी
0.457
10457
किशन पिता खेमा , घीसालाल पिता खेमा जाति लोडा नि. ग्राम भू- स्वामी
3
4
0.398
0.398
276/64/2
0398
18680 1
0.776
0.776
276/64/3
किशन, घीसा पिता खेमा, केशा, दयाराम पिता किशोर मदन दोला पिता परसा कालू , बंशीलाल, मांगीलाल पिता गणेश , दल्लु पुत्री गणेश जाति लोडा नि. ग्राम भू-स्वामी
5
07760.776
0.202
0.202
260/64
रायसिंह पिता बीरम , लेखराज पिता बीरम काशीबाई बैवा बीरम जाति लोडा नि ग्राम भू-स्वामी
योग
कुलयोग ग्राम सुऑहेडी
क्र.
कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम
1
2
(1)
0.202 10 :202
5
2.792 2.792
खसरा क .
भूमि का कुल
रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
5
3
4
प्रकरण ग्राम- सूरजपुरा
सुआहेडी जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन अमरसिंह पिता भारमल, गोराबाई, कंचनबाई वैवा मांगीलाल जाति लोडा नि.
1
ग्राम भू-स्वामी
0.594
0.594
97/156/1
1
ग्यारसीबाई बैवा भंवरलाल , रामचंद पिता भंवरलाले, मर्दन, बक्शु पिता धन्ना
2
जाति लौडा नि. ग्राम भू-स्वामी
कुलयोग ग्राम- सूरजपुरा
महायोग 97/151
0.304
0.304
10.8980898
0.898
0.898
2
7
3.690-
3.690 2119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
शुद्धि पत्र
जावक क्र.- ए 3415
प्रकरण कमांक 03 / 31-82 / 2020-21 पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब से प्रभावित ग्राम तरेनी धाकड़ की आबादी भूमि में स्थित मकानों के अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के दृष्टिगत भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग -1 में दिनांक 20-08-2021 को कराया गया था । उक्त अधिसूचित अधिसूचना भूमि/ मकानों का स्थल सत्यापन किये जाने पर सर्वे नं. में विसंगतियां पाई गई, जिनका नियमानुसार नायब तहसीलदार कुरावर के प्रतिवेदन अनुसार दुरस्तीकरण कराया गया । उक्त दुरस्तीकरण के पश्चात पूर्वोक्त प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है ।
पूर्वोक्त अधिसूचना धारा -19 में अंकित (संशोधन/विलोपन योग्य)
स.क.
सर्वे नम्बर नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, ग्राम
धारा 19की अधि. सूचना का स. कं.
वर्तमान संशोधित/अद्यतीकृत
क्षेत्रफल (व.मी.मे)
सर्वे नम्बर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, ग्राम
क्षेत्रफल (व.मी. में )
108.78
126/2
108.78
130
15 उम्मेदराम पिता खोपचन्द
1
16
2
उम्मेदराम पिता खूबचन्द
127.80
126/2
130 127.80
लक्ष्मीचन्द पिता मोतीलाल संजय, मनीष पिता लक्ष्मीचन्द
लक्ष्मीचन्द पिता मोतीलाल संजय, मनीष पिता लक्ष्मीचन्द मांगीलाल पिता मोतीलाल
198.03
126/2
198.03
130
3 17
मांगीलाल पिता मोतीलाल रामस्वरूप पिता मांगीलाल
रामस्वरूप पिता मांगीलाल
20.72
126/2
जमनालाल पिता मांगीलाल
20.72
130
जमनालाल पिता मांगीलाल
4
19
130
21.08
126/2
सावित्री बाई पति राधेश्याम
21.08
5 20 सावित्री बाई पति राधेश्याम
130
86.48
126/2
घीसीलाल पिता नन्नूलाल
86.48
21
6
घीसीलाल पिता नन्नूलाल
130
45.15
126/2
इन्दरसिंह पिता जगन्नाथ
45.15
7 22 इन्दरसिंह पिता जगन्नाथ
130
42.81
126/2
पप्पू पिता कृष्णवल्लभ
42.81
23
8
पप्पू पिता कृष्णवल्लभ
130
18.53
126/2
हरिप्रसाद पिता कृष्णवल्लभ
18.53
9
24 हरिप्रसाद पिता कृष्णवल्लभ
60.16
126/2
60.16
126/1 10 25 केशरसिंह पिता गणपत
केशरसिंह पिता गणपत
15.19
126/2
रामलाल पिता गणपत
15.19
126/1
26 रामलाल पिता गणपत
11
130
46.80
126/2
किशोर पिता धूलजी
46.80
54
12
किशोर पिता धूलजी
130
44.20
126/2
लख्मीचन्द पिता धूलजी
44.20
55
13
लख्मीचन्द पिता धूलजी
50.05
126/2
हेमराज पिता घनश्याम
50.05
130
56 हेमराज पिता घनश्याम
14
130
10.00
126/2
बाबूलाल पिता हरकिशन
10.00
15
बाबूलाल पिता हरकिशन
57
16.80
126/2
प्रकाश पिता रामचरण
16.80
130
प्रकाश पिता रामचरण
16 58
130
21.32
126/2
विक्रम पिता रामचरण
21.32
विक्रम पिता रामचरण
59
17
55.80
126/2
रामचरण पिता जगन्नाथ
55.80
130
60 रामचरण पिता जगन्नाथ
18
45.60
130
राधेश्याम पिता पूनमचन्द
45.60
19
126/2 राधेश्याम पिता पूनमचन्द
63
130 28.16
अनारसिंह पिता पूनमचन्द
28.16
20
126/2 अनारसिंह पिता पूनमचन्द
64
16.28
130
फूलसिंह पिता हरकिशन
16.28
126/2 21
फूलसिंह पिता हरकिशन
65
130 20.09
जगदीश पिता फूलसिंह
20.09
126/2 22
जगदीश पिता फूलसिंह
66
130 47.74
47.74
23
126/2
67 धूलजी पिता हरकिशन
धूलजी पिता हरकिशन
130 14.40
14.40
126/2 75 रमेश पिता रामस्वरूप
24
शैष अधिसूचना यथावत रहेगी ।
रमेश पिता रामस्वरूप
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2120
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.- 1 -अ-82-21-22
टीकमगढ़ , दिनांक 1 अप्रैल, 2022
(देखिये धारा 19 एवं 21 )
अधिसूचना
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियों लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं ।
(1 ) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. प.ह.नं.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम क्र.
2
1
:
सुजानपुरा तालाब योजना
टीकमगढ़
बल्देवगढ़
राजनगर
00005
:
76.991 हेक्टेयर
भूमि का प्रकार का प्रकार स्वामित्व खसरा क्रमांक
अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)
क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टेयर में)
4
5
6
7 3
स्वामित्व
1 कुंजी देवीदास हनुमत तनय नथू 1/2 हि. बरा. मु. हरबू पत्नी नथू, जगत करन तनय नथू, मैदा पुत्री नथू तीनों ना.बा. संराक माता हरबू पत्नी नथू 1/2 हि. बराबर जाति लोधी भूमिस्वामी
90/2
0.150
0.470
0.607
0.607
92/1
0.757
2
1.077
स्वामित्व
2 शीला पुत्री मुन्शी , चिन्ताराम , धनीराम , हरीराम तनय मुन्शी, लच्छीबाई बेबा मुंशी हि0 1/10 भाग , हल्काई तनय पर्वत लोधी हि. 1/10 , सुकनंदी तनय बारेलाल लोधी 1/5 हि०, दयाराम, नंदू, राजाराम तनय हिम्मा 1/5 हि० , रामबगस , जगदीश, तुलसी तनय बाबू लोधी 1/5 हि० छोटेलाल, जगन, तिजू तनय मोहन लोधी 1/5 हि० निवासी ग्रामी भूमिस्वामी
0.600 0.600
92/3
0.158
467 0.158
0.113
458 0.113
0.154
512 0.154
0.287
517 0.287 2121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
3
4
5
6
7 2
526 0.174 0.174
527 0.045 0.045
541 0.721 0.721
0.053
449 0.053
3.116
546 3.116
547 0.914 0.914
548 0.287 0.287
551 2.367 2.267
555 1.028 1.028
695 0.134 0.134
750 0.299 0.050
16
10.101
10.450
स्वामित्व
3 रामप्रसाद , करन तनय आशाराम लोधी 1/4 हि ० , मोहन तनय रामप्रसाद , रामबगस, जगदीश, तुलसी तनय बाबू, दयाराम, नन्दू, राजाराम तनय हिम्मा 1/12 हि० समान भाग, मु. मल्दी बेबा बारेलाल, सुखनंदी तनय बारेलाल 1/20 हि० समान भाग, दामोदर तनय सूका 1/8 हि० भागीरथ , नंदकिशोर तनय रामप्रसाद, भगवत तनय भगवानदास 1/8 हि० , कुन्जी, देवीदास , हनुमत तनय नथू हि० 7/38 , जगत , करन तनय नथू मैंदा पुत्री नथू हि० 1/38 , प्यारेलाल तनय दौलत 1/48 भाग लक्ष्मन तनय रामनाथ लोधी 1/48 हि०, जुगल , देशराज , बृजबिहारी तनय परम लोधी हि. 1/16 , भूमि ग्रामी
96 1.327 1.327
97/2
0.800
1.188
2
2.127
2.515
स्वामित्व
4 टुडुवा तनय बाबू जाति बसोर नि. ग्रामी भूमिस्वामी
97/1 0.447 0.090
1 0.447 0.090
5 कुन्जी तनय नथू 1/8 भाग , जगत तनय नथू 1/8 हि० , स्वामित्व
प्यारेलाल तनय दौलत 1/4 हि० , लक्ष्मन तनय रामनाथ 1/4
भाग, जुगल तनय परम लोधी 1/4 हि० भाग
100 0.563 0.350
101 0.749 0.400
168/2 0.170 0.032
714 0.316 0.316
595 0.117 0.102
430 0.393 0.393
431 0.040 0.040
432 0.158 0.158
433 0.125 0.125
434 0.024 0.024
435 0.073 0.073
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
[ भाग 1 2122
3 4 5 6 7
2
436 0.049 0.049
437 0.077 0.077
438 0.162 0.162
439 0.454 0.454
440 0.020 0.020
441 0.020 0.020
442 0.045 0.045
443 0.101 0.101
444 0.089 0.089
445 0.097 0.097
446 0.251 0.235
450 0.154 0.154
460 0.134 0.134
513 0.065 0.065
514 0.121 0.121
523 0.336 0.336
525 0.166 0.166
597 0.259 0.239
29 5.328 4.577
स्वामित्व
6 सुखदीन तनय बाबू बसोर नि. ग्रामी भूमि
0.005
150 0.441
0.005
1
0.441
स्वामित्व
7 मु० गौरीबाई बेबा चुन्नी लोधी 1/6 भाग , काशीराम तनय चुन्नी 1/6 भाग , पप्पू उर्फ अयोध्या त. चुन्नी लोधी 1/6 हि० , हरचरन तनय हल्लू लोधी 1/6 हि० रामदीन तनय हल्लू लोधी 1/6 भाग , प्रेमबाई बेबा हल्लू, 1/6 हि० निवासी ग्रामी
0.190
0.898
215/1
0.898 0.190
1
स्वामित्व
8 गोकल पुत्र कूरा , हरकिया, जमना पुत्री कूरा चमार 1/4 हि० सुरेश तनय मन्नू काछी हि० 1/8 भाग , लल्लू तनय रमुवा अहिरवार हि0 1/16 , फुदरी बेबा रमुआ अहिरवार हि0 1/16, बारेलाल तनय कलुवा चमार 1/4 हि० , धनुवा पुत्र पंचा चमार हि० 1/4
0.010
0.724
197
0.010
0.724
1
स्वामित्व
9 गुपला तनय बल्ला काछी नि. ग्रामी
789 0.081 0.081
390 0.036 0.036
393 0.032 0.032
3 0.149 0.149
2123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
5
6
7
4
3
2
1
स्वामित्ये
10 हरबत, जनयों धांधू काछी 1/48 हि० , हल्ली पत्नि बैजू काछी 1/48, मु. नन्नीबाई बेबा जंगी काछी 1/72 हि०, नत्थू तनय जंगी काछी 1/72 हि० , भरोसी बाई पुत्री जंगी काछी 1/72 हि० , श्यामबाई पत्नि जंगी 1/72 हि० , लली पुत्री जंगी काछी 1/72 हि० , मुन्नीबाई पुत्री जंगी 1/72 हि... कल्लू तनय मथरा काछी 1/6 हि. अधरा पुत्र भरोसा काछी हि०19/504, चैनू तनय भरोसा काछी हि0 19/504, मुन्ना तनय भरोसा काछी हि० 19/504, किशन तनय भरोसा काछी हि० 19/504 , जगन तनय भरोसा काछी हि019/504, बैजू पुत्र रमजुवा काछी हि० 2/9 , हल्लू पुत्र गंभीरा काछी हि० 1/9, गौरीबाई बेबा चुन्नी काछी हि० 1/27 , काशीराम पुत्र चुन्नी काछी 1/27 हि० , पप्पू उर्फ अयोध्या पुत्र चुन्नी काछी 1/27 हि० , गुलाब बेबा परमलाल काछी19/2016 शान्तिबाई पुत्री परमलाल काछी 19/2016, जगदीश पुत्र परमलाल काछी 19/2016, शिवदयाल तनय परमलाल काछी हि0 19/2016 जाति काछी नि.ग्रामी
0.030
232 0.174
0.174 0.030
1
स्वामित्व
11 नत्थू तनय रामचरन काछी हि0 1/4 , लक्ष्मीप्रसाद तनय रामचरन काछी 1/4 हि० , सुन्नी पुत्री रामचरन काछी 1/4 हि० , कन्टा पुत्री रामचरन काछी 1/4 हि०
0.010
237 0.028
0.028
1
स्वामित्व
12 मुन्नी तनय अनंता काछी नि. ग्रामी भूमि
0.202 0.090
358/1
0.090
1
0.202
स्वामित्व
13 रज्जू तनय भगोला काछी 1/2 हि० , कन्हैयालाल तनय तुलसी काछी 1/8 हि० , घन्सू तनय तुलसी 1/8 हि० , दयाराम तनय तुलसी काछी 1/8 हि० , कन्टू बेबा तुलसी काछी 1/8 हि०
0.008
381 0.008
0.040
385 0.040
0.048
0.048
2
स्वामित्व
14 पिरवा , दमरू तनय छन्दी काछी
0.036
0.036
382
0.036
0.036
398
0.012
785 0.012
0.084
0.084
3
स्वामित्व
15 दलीपा तनय दलीपा काछी 1/2 हि० मु. मुन्नीबाई बेबा दलीपा काछी 1/2 हि० नि. ग्रामी
0.040
383 0.040
0.040
397 0.040
0.080
0.080
2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2124
5
6
7
4
3
2
1
स्वामित्वः
16 छननू, प्ररमा तनय पारीक्षत 1/3 हि०, छिदामी, भैयालाल तनय भरोसा 1/3 हि० काछी, मु. जग्गूबाई बेबा चैना, मौनलाल, हीरा , गुमना, बारेलाल, जानकी, बल्दुवा तनय चैना काछी 1/3 हि०
0.089 0.089
386
0.081
0.081
399
0.016 0.016
786
0.146 0.146
787
0.332 0.332
4
स्वामित्व
17 नंदलाल तनय भुनिया काछी 1/3 हि० , गुमना तनय भुनिया काछी 1/3 हि० , हरीराम तनय भुनिया काछी
0.028 0.028
388
0.020 0.020
394
0.048 0.048
2
स्वामित्व
18 बैजूराम तनय रमजुवा काछी हि० 1/3 , शान्ति पुत्री परमलाल काछी 1/96 हि० , गुलाब बेबा परमलाल 1/96 हि० , जगदीश तनय परमलाल काछी 1/96 हि०, शिवदयाल तनय परमलाल 1/96 हि० , अधरा तनय भरोसा 1/24 हि०. , गौरीबाई बेबा चुन्नी काछी 1/18 हि०, प्रेमबाई बेबा हल्लू 1/18 हि० , वंशी तनय भरोसा 1/24 हि० , चैनू तनय भरोसा 1/24 हि0. किशन तनय भरोसा, लमेराबाई बेबा भरोसा 1/24 हि० , हल्की पत्नि बैजू 1/24 हि०. , हरचरन तनय हल्लू 1/18 हि० , रामदीन तनय हल्लू 1/18 हि० , काशीराम तनय चुन्नी 1/18 हि० , पप्पू उर्फ अयोध्या तनय चुन्नी 1/18 हि०
0.028
0.028
389
0.016
0.016
395
0.044
0.044
3
स्वामित्व
19 परमा तनय पारीछत काछी 1/2 हि० छन्नू तनय पारीछत काछी 1/2 हि० नि. ग्रामी
0.150 0.150
391
0.097
400 0.097
0.247
2
0.247
स्वामित्व
20 परमा छन्नू तनय पारीछत 1/15 हि०, जग्गूबाई बेबा चैना, मौनलाल, हीरा, खुमना, बारेलाल , जानकी, बलुवा तनय चैना काछी 1/15 हि० समान भाग , हीरा , बारेलाल, बल्दुवा तनय चैना काछी 1/15 हि० बराबर, मु. लक्ष्मीबाई बेबा भरोसा, अधरा , परमा, वंशी, चैनू, मुन्ना, किशन, जगन तनय भरोसा काछी 1/45 समान भाग , रामप्रसाद तनय दमरूवा ना.बा.संर. पिता खुद 1/45 हि० , बैजूराम तनय रमजुवा काछी 1/45 हि० , चिरोंजीबाई बेबा दमरूवा, मथरा, मोहन, ना. बा. रामप्रसाद जयराम ना.बा. तनय दमरूवा संर. माता चिरौंजीबाई काछी 1/6 हि० समान भाग , मु. कलिया बेबा रज्जू, दयालू, जालम तनय रज्जू काछी हि० 1/30 समान भाग, तुलसी तनय भगोला काछी हि. 1/30, रनिया बेबा रामप्यारे, प्रभू, बल्लू तनय रामप्यारे काछी 1/5 हि० समान भाग, मोहन तनय 2125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
3 4 5 6 7
2
1
दमरूवा 10 हि० गुपला तनय बल्ला काछी 1/15 हि० 779 0.664 0.040
नन्नीबाई बेबा दलीपा, दशरथ तनय दलीपा 1/15 समान 387 0.024 0.024
भाग, नवलकिशोर तनय सुदामा प्रसाद पुरोहित 1/15 हि० 392 0.065 0.065
401 0.721 0.470
402 0.085 0.085
793 0.085 0.010
790 0:125 0.125
7 1.769 0.819
21 भगवानदास तनय हल्के काछी 1/2 हि० , मोहन तनय दमरूवा स्वामित्व
काछी 1/2 हि०
396 0.089 0:089
783 0.174 0.174
792 0.125 0.125
3 0.388 0.388
22 ललन्जुवा तनय लक्ष्मन उर्फ खंजुवा 1/2 हि० भाग , दुरजूलाल स्वामित्व
तनय मुन्नी काछी 1/4 हि०, मुन्नी तनय अनन्ता काछी
1/12 भाग , भरोसी तनय अनन्ता काछी 1/12 हि०, जैबू पुत्री
अनन्ता काछी1/12 हि०
403 0.105 0.105
413 0.024 0.024
421 0.125 0.125
3 0.254 0.254
स्वामित्व
23 फुन्दी तनय घसिया काछी नि. ग्रामी
486 0.081 0.081
404 0.093 0.093
488 0.194 0.194
412 0.024 0.024
494 0.109 0.109
420 0.129 0.129
6 0.630 0.630
स्वामित्व
24 हल्के तनय सटोला चमार नि. बैसा
425 0.032 0.032
1 0.032 0.032
25 नन्ने तनय अयोध्या काछी 1/6 भाग, चुन्नी तनय अयोध्या स्वामित्व
काछी 1/6 हि० , फुल्लू तनय अयोध्या काछी 1/6 हि०, छननू
तनय अयोध्या काछी 1/6 हि० , छिदामी तनय अयोध्या काछी
1/6 हि० , अनंदी तनय अयोध्या काछी 1/6 हि०
423 0.117 0.117
483 0.089 0.089
405 0.081 0.081
485 0.125 0.125
411 0.024 0.024
489 0.178 0.178
6 0.614 0.614
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2126
5
6
7
4
3
2
1
स्वामित्वै
26 जनका तनुये कुन्ना काछी 1/2 हि0 नि. ग्रामी हल्का तनय कुन्ना काछी 1/2 हि० नि. ग्रामी
406 0.134 0.134
0.223
0.223
482
0.028
0.028
410
490 0.178 0.178
4 0.563 0.563
स्वामित्व
27 धनीराम तनय घसिया काछी 1/9 हि० , कल्ला तनय घसिया काछी 1/9 हि०, फुन्दी तनय घसिया 1/9 हि० , पंचू तनय घसिया 1/9 हि० , सरजू पुत्री घसिया 1/9 हि० , भागवती पुत्री घसिया 1/9 हि० , सुकवती पुत्री घसिया 1/9 हि० , काटीबाई बेबा घसिया 1/9 हि० जगप्रसाद तनय घसिया काछी 1/9 हि०
0.214
0.214
407
1
0.214
0.214
स्वामित्व
28 कल्ला तनय घसिया कुशवाहा निवासी ग्रामी
0.016
408 0.016
409 0.028 0.028
0.025
415 0.089
0.032
416 0.032
0.227
0.227
422
0.328
5
0.392
स्वामित्व
29 नन्ने, चुन्नी, फुल्लू तनय अयोध्या काछी 1/2 हि०, छननू छिदामी, अनंदी तनय अयोध्या काछी 1/12 हि०
0.035
0.093
414
0.154 0.154
424
0.247
2
0.189
स्वामित्व
30 श्रीमती सुनीता पत्नि मूलचन्द्र साहू 1/3 हि०, मुन्नी, भरोसी तनय अनन्ता काछी 1/36 हि० जैबू पुत्री अनन्ता काछी 1/72 हि० , अयोध्या पुत्र धर्मा 1/6 भाग, ललन्जुवा तनय लक्ष्मन उर्फ खंजुवा 1/12 हि० , हल्का तनय कुन्ना 1/12 हि० , फुन्दी तनय घसिया काछी 1/6 हि०, दुरजूलाल नय मुन्नी कुशवाहा 1/24 हि० , जनका तनय कुन्ना 1/12 हि०
0.016
417 0.016
0.028
418 0.028
0.016
419 0.016
2.700
2.727
428
2.760
2.787
4
स्वामित्व
31 ललन्जुवा तनय लक्ष्मन उर्फ खंजुवा 1/2 हि० भाग, दुरजूलाल तनय मुन्नी काछी 1/4 हि० , मुन्नी तनय अनन्ता काछी 1/12 भाग, भरोसी तनय अनन्ता काछी 1/12 हि० , जैबू पुत्री अनन्ता काछी 1/12 हि०
0.032
426 0.032 2127
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
7
6
5
3
4
2
1
0.109 0.109
484
0.089
0.089
487
0.138
0.138
491
0.368
4
0.368
स्वामित्व
सुनीता पत्नि मूलचन्द्र जाति साहू नि. ग्रामी
32
427 0.085 0.085
0.085 0.085
1
स्वामित्व
आशाराम तनय भग्गे जाति लोधी भूमिग्रामी
33
0.494
0.494
544
0.494
0.494
1
स्वामित्व
34 रामप्रसाद तनय आशाराम लोधी 1/2 हि० , करन तनय आशाराम लोधी 1/2 हि० भूमि ग्रामी
0.061 0.061
447
0.069
0.069
452
0.101
457 0.101
0.097
0.097
459
0.049
0.049
470
0.012
0.012
476
0.012
0.012
477
0.401
7
0.401
स्वामित्व
35 भुमानीदेवी पत्नि दामोदर 1/2 हि० , मु. हरबू बेबा जानकी लोधी, मु. शान्ति बेबा भगवानदास, भगवत नय भगवानदास, चम्पा, ज्ञान, भुमना पुत्री भगवानदास लोधी, केशरबाई बेबा रामप्रसाद , भागीरथ , नंदकिशोर तनय रामप्रसाद, पारा , पैराबाई, राजाबाई पुत्री रामप्रसाद लोधी 1/2 समान भाग , भूमिस्वामी
0.198
455 0.198
0.202
515 0.202
0.308
522 0.308
0.206
524 0.206
0.271
0.271
710
1.185
1.185
5
स्वामित्व
36 भागीरथ, नंदकिशोर तनय रामप्रसाद , भगवत तनय भगवानदास लोधी 1/2 हि० , भुमनादेवी पत्नि दामोदर लोधी 1/12 हि०
0.146
0.146
465
0.146
0.146
1
स्वामित्व
37 सूका तनय छत्ते लोधी 1/2 , मु. हरबू बेबा जानकी लोधी, मु. शान्तिबाई बेबा भगवानदास, भगवत तनय भगवानदास , चम्पा, ज्ञान, भुमना पुत्री भगवानदास लोधी, मु. केशरबाई बेबा रामप्रसाद, भागीरथ , नंदकिशोर तनय रामप्रसाद, पारा, पैराबाई राजाबाई पुत्री रामप्रसाद लोधी 1/2 हि० समान भाग
0.129
712 0.129
0.129
0.129
1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2128
6
7
4
3
5
2
1
स्वामित्वें
38 रामप्रयुदयू आशाराम लोधी 1/4 हि० , आशाराम तनय भग्गा लोधी 1/2 हि० , करन तनय आशाराम लोधी 1/4 हि०
0.093
0.093
456
0.065 0.065
451
0.061
448 0.061
0.061
461 0.061
462 0.061 0.061
0.125
466 0.125
468 0.045 0.045
0.040
472 0.040
0.016
0.016
473
0.057
0.057
474
0.624
10
0.624
स्वामित्व
39
कुन्जी तनय नथू 1/144 हि० हनुमत तनय नथू लोधी 1/144 हि० , दयाराम तनय हिज्जा 1/108 हि० , पानबाई पुत्री रामदयाल 1/4 हि० , पुनिया बेबा भग्गा 1/8 हि० , सुखनंदी तनय बारेलाल 1/36 हि० , लक्ष्मन तनय रामनाथ 1/24 हि०, शीला पुत्री मुंशी 1/180 हि० दामोदर तनय सूका 1/12 हि0. देवीदास तनय नथू 1/144 हि०, प्यारेलाल तनय दौलत 1/24 हि० , जुगल तनय परम 1/24 हि०, देशराज तनय परम 1/72 हि०, बृजबिहारी तनय परम 1/72 हि० , आशाराम तनय भग्गा 1/8 हि० , भागीरथ तनय रामप्रसाद 1/48 हि०, नंदकिशोर तनय रामप्रसाद 1/48 हि० , भगवत तनय भगवानदास 1/24 हि0, करन तनय नथू 1/44 हि० मैंदा पुत्री नथू 1/144 हि० , रामबगस तनय बाबू 1/108 हि० जगदीश तनय बाबू 1/108 हि० , नंदू तनय हिम्मा 1/108 हि० , तुलसी पुत्र बाबू 1/108 हि० , चिन्तामन तनय मुंशी 1/180 हि० , धनीराम तनय मुंशी 1/180 हि०, हरीराम तनय मुंशी 1/180 हि० , लच्छीबाई बेबा मुंशी 1/180 हि० , हल्काई तनय पर्वत 1/90 हि० , छोटेलाल तनय मोहन लोधी 1/180 हि०, तिजू तनय मोहन लोधी 1/180 हि० , पिररू पुत्री मोहन लोधी 1/180 हि० , कमली पुत्री मोहन लोधी
0.024
453 0.024
0.024
454 0.024
1.670
463 2.996
0.761
464 0.761
0.020
0.020
471
2.499
3.825
5
स्वामित्व
40 रामप्रसाद तनय आशाराम लोधी 1/4 हि०, आशाराम तनय भग्गा 1/2 हि० करन तनय आशाराम लोधी 1/4 हि०
0.279
0.279
475
0.279
0.279
1 2129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
6
3
4
5
7 2
1
स्वामित्वं
41 दयारा नं राजाराम तनय हिम्मी, मु. गनयारीबारी उर्फ शीलदुलैया बेबा हिम्मा 1/3 हि० , मोहन तनय रामप्रसाद, सुखनंदी तनय बारेलाल 2/36 हि० प्यारे तनय दौलत 1/36 हि० भगवत तनय भगवानदास , मु. हरबू बेबा जानकी 1/6 भाग, रामबगस तनय बाबू 1/36 हि० , धर्मदास मोहन तनय नुन्नू 1/36 हि० , कुंजी हनुमत, देवीदास तनय नथू 1/36 हि० , मु. हल्की बेबा रामनाथ, लक्ष्मन तनय रामनाथ, भागीरथ, नंदकिशोर तनय रामप्रसाद 1./24 हि० , जुगल , देशराज, बृजबिहारी तनय परम 1/24 हि०. दमोदर तनय सूका लोधी 1/6 भाग नि. ग्रामी
0.117
0.117
469
0.146
516 0.146
0.032
518 0.032
0.632
0.632
609
0.206
610 0.206
0.093
0.093
611
0.117
713 0.117
0.243
0.243
711
0.316
0.316
715
0.045
0.045
519
0.053
0.053
520
0.275
528 0.275
1.858
1.858
529
0.352
0.352
530
0.142
0.142
608
4.627
4.627
15
स्वामित्व
42 फुन्दी तनय घसिया काछी 1/4 , अयोध्या तनय धर्मा 1/6 मुन्ना, भसोरी तनय अनंता काछी 1/24 हि० ललन्जुवा तनय लक्ष्मना उर्फ खंजुवा 1/8 हि०, जैबू पुत्री अनंता 1/48 हि०, दुरजूलाल तनय मुन्नी काछी 1/16 हि०, जनका, हल्का तनय कुन्ना कुशवाहा 1/3 भाग,
0.024
481 0.024
0.024
0.024
1
स्वामित्व
43 जनका हल्का तनय कुन्ना, अयोध्या तनय धर्मा 1/2 हि० , ललंजुवा तनय लक्ष्मना उर्फ खंजुवा 1/8, मुन्ना, भरोसी, परसादी तनय अनंता, खरगी, जैबू, सल्लू पुत्री अनंता काछी 1/8 हि० फुन्दी तनय घसिया काछी 1/4 हि० , निवासी ग्रामी
0.016
492
0:016
0.093
493
0.093
0.551
495 0.551
0.129
0.129
496
0.789
0.789
4 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2130
7
6
5
3
4
2
1
स्वामित्व
44 चन्नूधानय गारेलाल 1/8 हि. नत्थू तनय स्वामी लोधी 1/12 हि० , राजाराम तनय स्वामी लोधी 1/12 हि०, जगदीश तनय स्वामी लोधी 1/12 हि० भूरीबाई बेबा सरजू लोधी, मु ० गुड्डी बेबा राममिलन 1/32 , घंशू तनय श्रीराम लोधी 3/64 हि० , श्रीप्रसाद तनय जानकी लोधी 1/16 हि०, गुलाबबाई पत्नि मलखान लोधी 9/64 हि० भुमानीबाई पत्नि किशन लोधी 1/64 हि०, करई पत्नि चतुर लोधी 1/64 हि०, सुन्दर तनय श्रीराम लोधी 3/64 हि० , मेहरबान तनय सरजू लोधी 1/32 हि० , दशरथप्रसाद तनय जानकी लोधी 1/64 हि०, किशन तनय जानकी लोधी 1/16 हि० , चतुर तनय जानकी लोधी 1/16 हि० हरसेवक तनय राममिलन लोधी 1/32 हि0 निवासी ग्रामी
0.129
0.129
505/1428
0.125
0.125
505/1427
0.450
0.502
505
0.603
0.603
506
0.069
0.069
507
0.409
0.409
508
0.142
0.142
509
0.028
0.028
510
0.045
0.045
617
0.040
0.040
622
2.040
2.092
10
स्वामित्व
45 जोगी, देशराज, बृजबिहारी तनय परम जाति लोधी हि. बराबर भूमि ग्रामी
0.202
0.202
533/1
0.202
0.202
1
स्वामित्व
46 दयाली, जगदीश तनय चुखरा, कन्नू तनय बालचन्द्र कन्नू, बब्लू, खुमना, पवन तनय बालचरन गड़रिया नि.ग्रामी भूमि
0.821
0.821
535
1.500
1.627
1172/1
2.321
2.448
2
स्वामित्व
47 चन्नू तनय प्यारेलाल 1/4 हि. गोकल , हरीराम जसरथ तनय चन्नू 1/4 हि. बरा. देशू तनय सुन्ना 1/8 हि. मु. भूरीबाई बेबा सरजू, राममिलन मेहरबान तनय सरजू 5/16 हि. बरा. राजाराम तनय धनीराम 1/16 हि. जाति लोधी निवासी ग्रामी भूमि
0.300
1.319
538
0.300
1.319
1
स्वामित्व
48 बाबू, पंचम तनय कामता बाढ़ई 2/3 समानभाग, मु. बैनीबाई बेबा मलखान, हजारी, हरचरन, वीरन, राकेश तनय मलखान जाति बाढ़ई 1/3 हि० समान भाग
0.501
0.501
540/1
0.501
0.501
1 2131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
5
4
6
7
3
2
1
स्वामित्व
49 बाबू नय मता बाढ़ई 1/3 , पंचम तनय कामता, 1/3 हि०, मलखान तनय कामता बाढ़ई 1/3 हि० निवासी ग्रामी
0.405
540/2 0.405
1
1.407 1.407
स्वामित्व
50 प्यारेलाल तनय दौलत 1/4 हि० , जुगल तनय परम लोधी 1/12 हि०. जगत तनय नथू 1/24 हि० कुन्जी तनय नथू 1/24 हि० , धर्मदास तनय लम्पू रैकवार 19/240 हि० मौनलाल तनय लम्पू रैकवार 1/16 हि०, परमलाल तनय हल्काई रैकवार19/240 हि०, देवीदास तनय नथू 1/24 हि० , हनुमत तनय नथू 1/24 हि० , करन तनय नथू 1/24 हि0, मैंदा पुत्री नथू 1/24 हि० , गोरेलाल तनय हल्काई रैकवार 19/240 हि० बृजबिहारी तनय परम लोधी 1/12 हि० , भगवानदास तनय छत्ता रैकवर 1/60 हि० , जमना पुत्र हल्काई रैकवार 1/60 हि०
1.250
561 1.291
565 0.522 0.522
0.388
567 0.388
0.210
568 0.210
0.190
580 0.490
2.901 2.560
5
स्वामित्व
51 लल्लू तनय लघुवा 1/2 हि. कूरा तनय भगवाना 1/2 हि. जाति सौर भूमि ग्रामी
0.053 0.053
571
0.721
0.721
572
0.615
0.615
573
0.320
0.320
574
1.709 1.709
4
स्वामित्व
52
परमलाल तनय हल्काई धर्मदास तनय लम्पू जाति ढीमर निवासी देवीनगर
0.219
0.219
557
0.219 0.219
1
स्वामित्व
53 श्रीराम तनय जानकी लोधी नि.ग्रामी
0.393
578 0.393
0.158
576 0.158
0.551
0.551.
2
स्वामित्व
54 कुन्जी तनय नथू 1/8 हि० , जगत तनय नथू 1/8 हि०, प्यारेलाल तनय दौलत 1/4 हि० , लक्ष्मन तनय रामनाथ 77/436 हि० , धर्मदास तनय लम्पू 2/109 हि० , तनय लम्पू रैकवार देवीनगर 2/109 हि० , परमलाल गोरेलाल तनय हल्काई रैकवार 4/109 हि० , जुगल तनय परम लोधी 1/4 हि० निवासी ग्रामी
0.290
1.141
581
0.290
1.141
1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022
2132
2
1
55
7
6
5
4
3
स्वामित्व
चन्नूतनय विया 1/2 हि० , गोकल , हरीराम , जसरथ तनय चन्नूलोधी 1/2 हि० समान भाग
56 राममिलन तनय सरजू लोधी निवासी ग्राम भूमि
57
0.300
1.000
598/1
0.300
1.000
1
स्वामित्व
0.250
0.405
599/1
0.405 0.250 1
स्वामित्व
चन्नू तनय प्यारेलाल लोधी, राकेश , अशोक, अरविन्द तनय जगन्नाथ, सुधादेवी पुत्री जगन्नाथ , मु. कुसुम बेबा जगन्नाथ लोधी 1/2 समान भाग, शोभाराम तनय देश, श्रीबाई पुत्री देश लोधी, फूलाबाई बेबा देशू 1/8 हि० समान भाग, मु. भूरीबाई बेबा सरजू, मेहरबान तनय सरजू लोधी , मु. गुड्डी बेबा राममिलन, हरसेवक तनय राममिलन जाति लोधी 7/16 हि० समान भाग, राजाराम तनय धनीराम लोधी 1/16, हि०
0.170
0.409
603
0.310
0.526
605
0.065 613 0.065
0.053 615 0.053
0.356
0.356
618
0.093
0.093
620
0.073 626 0.073
0.020
0.020
627
0.049 628 0.049
0.077 629 0.077
0.093 630 0.093
0.308 633 0.308
0.012 634 0.012
0.061 635 0.061
0.049
0.049
639
0.049
-0.049
640
0.304
0.304
645
0.040 646 0.040
2.182
2.637
18
स्वामित्व
58 श्रीप्रसाद तनय जानकी लोधी 1/14 हि० , मलखान तनय जानकी लोधी 1/14 हि० , चतुर तनय जानकी लोधी 1/14 हि०, किशन तनय जानकी लोधी 1/14 हि० गुलाबबाई पत्नि मलखान 1/14 हि०, भुमानीबाई पत्नि किशन लोधी 1/14, करई पत्नि चतुर लोधी 1/14 हि० , नत्थू तनय स्वामी लोधी 1/6 भाग , राजाराम तनय स्वामी लोधी 1/6 हि० , जगदीश तनय स्वामी लोधी 1/6 हि० निवासी ग्रामी 2133
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
3 4 5 6 7
1 2
616 0.121 0.121
# 619 0.478 0.478
648 0.020 0.020
650 0.008 0.008
651 0.227 0.227
5 0.854 0.854
59 स्वामीप्रसाद तनय पृथ्वी 1/3 हि० , श्रीप्रसाद तनय जानकी स्वामित्व
लोधी 1/18 , दशरथप्रसाद तनय जानकी लोधी 1/18 भाग,
मलखान तनय जानकी लोधी 1/18 हि० चतुर तनय जानकी
लोधी 1/18 भाग , किशन तनय जानकी 1/18 हि० , सीताबाई
बेबा जानकी लोधी 1/18 हि० चन्नू जगन्नाथ तनय
प्यारेलाल 1/6 भाग , देशू सरजू तनय सुन्ना लोधी 1/24
भाग, मिल्लाबाई पुत्री सुन्ना लोधी 1/24 हि०, श्यामबाई पुत्री
सुन्ना लोधी 1/24 हि० निवासी ग्रामी
636 0.360 0.360
637 0.028 0.028
638 0.049 0.049
3 0.437 0.437
60 मु. मैंदाबाई बेबा अर्जुन सिंह, सोवरन सिंह, लक्ष्मन सिंह, प्रमोद स्वामित्व
सिंह तनय अर्जुन सिंह , मानसिंह तनय बाबूलाल यादव हि०
11/12, कृपाल सिंह तनय रामकिशन यादव 1/24 हि० भाग,
वीरेन्द्र सिंह तनय रामकिशन यादव 1/24 हि० देवीनगर
652 0.700 0.550
653 0.097 0.097
654 0.024 0.024
655 0.174 0.174
656 0.125 0.125
657 0.158 0.158
658 0.053 0.053
659 0.214 0.214
660 0.069 0.069
661 0.028 0.028
662 0.146 0.146
663 0.036 0.036
664 0.032 0.032
665 0.053 0.053
666 0.243 0.243
667 0.223 0.223
668 0.004 0.004
17 2.379 2.229
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2134
6
7
3
4
5
2
1
स्वामित्व
61 मोहन तनय रामप्रसाद, सुकनंदी तनयं बारेलाल, शीला पुत्री मुन्शी, भगुन्ती बेबा मकुन्दी 1/2 भाग, रामबगस तनय बाबू 1/2 हि० , दयाराम तनय हिम्मा लोधी
0.332 0.062
703
702 0.057 0.057
2
0.389 0.119
स्वामित्व
62 तिज्जू तनय मोहन, रामबगस तनय बाबू 1/2 हि० दयाराम तनय हिम्मा, मु. भगुन्ती बेबा मकुन्दी, जालम , धर्मदास, विन्द्रावन तनय मकुन्दी 1/2 हि० जाति लोधी, मु. लछिया बेबा मुन्शी, चिन्तामन, धनीराम, हरीराम तनय मुंशी, मुलिया रामप्यारी पुत्री पर्वत, हल्कू तनय पर्वत जाति लोधी
0.125
0.125
1431/695
0.125 0.125
1
स्वामित्व
63दयाराम तनय हिम्मा 1/8 हि० , भगुन्ती बेबा मकुन्दी 1/8 हि० , तिज्जू तनय मोहन 1/40 हि० , रामबगस तनय बाबू 1/8 हि० , शीला पुत्री मुंशी 1/8 हि० जालम तनय मकुन्दी 1/8 हि० , धर्मदास तनय मकुन्दी 1/8 हि० , विन्द्रा तनय मकुन्दी 1/8 हि० , छोटेलाल तनय मोहन 1/40 हि० , जगन तनय मोहन 1/40 हि० , पिररू पुत्री मोहन 1/40 हि० कमली पुत्री मोहन 1/40 हि० निवासी ग्रामी
0.065
0.065
693
0.125
673 0.125
0.042
0.142
674
0.166 0.166
669
0.097
670 0.097
0.020
0.020
671
0.040
672 0.040
0.219
0.219
675
0.182
0.182
676
0.093
677 0.093
0.247
678 0.247
0.024 0.024
679
0.016
0.016
680
0.287
681 0.287
0.194
0.194
683
0.109 0.109
687
0.109 0.109
689
2.035
2.135
17 2135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
6
3
5
4
7 2
1
स्वामित्व
64
कुन् तन्य नथू 1/36 हि० जुगल तनय परम 1/36 हि० दयाराम तनय हिम्मा 1/18 हि० सुकनंदी तनय बारेलाल 1/18 हि० रामप्रसाद तनय जानकी 1/18 हि० रामबगस तनय बाबू 1/54 हि० शीला पुत्री मुंशी 1/9 हि० , दामोदर तनय सूका लोधी 1/6 हि० , प्यारे तनय दौलत 1/12 हि० जगदीश तनय बाबू 1/54 हि० , तुलसी तनय बाबू 1/54 हि० देशराज तनय परम 1/36 हि० , बृजबिहारी तनय परम 1/36 हि० भगवानदास तनय जानकी 1/18 हि० , देवीदास तनय नथू1/36 हि०, हनुमत तनय नथू 1/36 हि० , लक्ष्मन तनय रामनाथ 1/12 हि० , छोटेलाल तनय मोहन 1/90 हि० , तिज्जू तनय मोहन 1/90 हि० , जगन तनय मोहन 1/90 भाग, पिररू पुत्री मोहन 1/90 हि० , कमली पिता मोहन 1/90 हि० , मु. हरबू बेबा जानकी 1/18 हि० भाग
0.032 0.032
1424/448
1
0.032 . 0.032
स्वामित्व
65 दयाराम तनय हिम्मा 3/20 हि० , भगुने बेबा मकुन्दी 1/16 हि० , तिज्जू तनय मोहन 3/100 हि० , रामबगस तनय बाबू 3/20 हि० शीला पुत्री मुन्शी 3/20 हि० जालम तनय मकुन्दी 1/16 हि० , धर्मदास तनय मकुन्दी 1/16 भाग , विन्द्रावन तनय मकुन्दी 1/16 हि० जगन तनय मोहन 3/100 हि० , छोटेलाल तनय मोहन 3/100 हि० पिररू तनय मोहन 3/100 , कमली पुत्री मोहन 3/100 हि० , सुकनंदी तनय बारेलाल 3/20 भाग
0.178
685 0.178
0.053
688 0.053
0.065
691 0.065
692 0.368 0.318
0.287
694 0.287
0.016
696 0.016
0.065
697 0.065
0.982
1.032
7
स्वामित्व
66 देशू तनय सुन्ना 1/12 हि. मु. भूरीबाई बेबा सरजू राममिलन मेहरबान तनय सरजू 5/24 हि. राजाराम तनय धनीराम 1/24 हि. मु. भगुन्ती बेबा मकुन्दी जालम धर्मदास विन्द्रावन तनय मकुन्दी 1/3 हि. बराबर मोहन तनय रामप्रसाद, रामबगस , जगदीश तुलसी तनय बाबू लोधी, शीला पुत्री मुंशी लोधी, चिन्तामन, धनीराम, हरीराम तनय मुंशी, मु. लच्छीबाई बेबा मुंशी, हल्काई तनय पर्वत लोधी, दयाराम, नंदू, राजाराम तनय हिम्मा लोधी 4/15 हि० समान भाग, मु. मल्दी बेबा बारेलाल, सुकनंदी तनय बारेलाल लोधी 1/15 हि० समान भाग
0.211
698 1.121
0.020
700 0.352
2
1.473 0.231 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2136
5
6
7
3
4
2
1
स्वामित्व
67 कुन्मी तनय नथू 5/576 हि०, दयाराम तनय हिम्मा 1/54 हि०, प्यारेलाले तनय दौलत 5/48 हि० , हरबू बेबा जानकी 5/72 हि० , लक्ष्मन तनय रामनाथ लोधी 5/48 हि० , दामोदर तनय सूका लोधी 5/24 हि० , जुगल तनय परम 5/144 हि0, देशराज तनय परम 5/144 हि० , बृजबिहारी तनय परम 5/144 हि० , पर्वत तनय रामप्रसाद 1/54 हि० , बारेलाल तनय रामप्रसाद 1/54 हि० , बाबू तनय रामप्रसाद 1/54 हि० , सुखनंदी तनय बारेलाल 1/18 हि० , नंदू तनय हिम्मा 1/54 हि० राजाराम तनय हिम्मा 1/54 हि० भागीरथ तनय रामप्रसाद 5/144 हि० , नंदकिशोर तनय रामप्रसाद 5/144 हि० , भगवत तनय भगवानदास 5/72 हि० , देवी तनय नथू 5/576 हि० हनुमत तनय नथू 5/576, जगत तनय नथू 15/576 करन तनय नथू 15/576 हि० मैंदा पुत्री नथू 15/576 हि० लोधी निवासी ग्रामी
0.020 0.020
716
0.270
706 0.934
0.030
707 0.040
0.030
708 0.146
0.121
709 0.121
0.471
1.261
5
स्वामित्व
68 नंदलाल गुमना हरीराम तनय भुनिया काछी हि. बराबर निवासी ग्रामी
0.069 0.069
788
0.069
0.069
1
स्वामित्व
69 गुपला तनय बल्ला 1/2 हि. नंदलाल, गुमना, हरिराम तनय भुनिया काछी 1/2 हि. ग्रामी
0.255
0.255
791
0.255
0.255
1
स्वामित्व
70 रज्जू तनय भगोला काछी, कन्हैया, घन्सू, दयाराम तनय तुलसी, मु. कन्टू बेबा तुलसी काछी
0.138
0.138
784
0.138
0.138
1
स्वामित्व
71 दामोदर तनय सूका लोधी जाति लोधी निवासी ग्रामी
0.130
0.518
1119
0.130
0.518
1
स्वामित्व
72रामदयाल तनय झुतरे यादव
0.405
0.405
1122/1
0.405 0.405
1
स्वामित्व
73 लाली, उद्दी तनय रट्टी , आशाराम , धर्मदास तनय ननोई जाति बसोर, मु. नन्नीबाई बेबा छक्की उर्फ कल्लू, अनंतराम, काशीराम , भागीरथ तनय छक्की उर्फ कल्लू जाति बसोर निवासी ग्रामी
0.227
0.227
1128
0.101
0.101
1129
0.328
0.328
2 2137
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
4
5
6
7
3
2
1
स्वामित्व
74 मूलदन्छ ज जीवन तनय चतुर्भुज जांति चमार नि. बैसा ऊगढ़ हि. बराबर
1136 1.036 0.112
0.112
1
1.036
स्वामित्व
चतुर्भुज तनय मनुवा चमार नि. ग्रामी
75
1137 0.328 0.170
1138 0.417 0.347
2
0.745 0.517
स्वामित्व
76 बिहारी भगतराम तनय कुरीं जाति लोधी नि. ग्रामी
0.454
1140
0.310
1170 0.587 0.507
2
0.817
1.041
स्वामित्व
77 घन्सू तनय झुल्ली नाई 1/4 हि० रामदास तनय झुल्ली 1/4 हि० नाई, कांटीबाई बेबा चिन्तू नाई 1/14 हि० मुन्ना तनय चिन्तू 1/14 बबलू तनय चिन्तू नाई 1/14 भाग , कुसला बेबा जागेश्वर हि0 1/42 हि० जाहर तनय जागेश्वर नाई 1/42 अर्जुनप्रसाद तनय जागेश्वर, विद्या पुत्री चिन्तू नाई हि0 1/14, गुड्डी पुत्री चिन्तू नाई 1/14 हि० , राधा पुत्री चिन्तू नाई निवासी ग्रामी
0.035
1142 0.194
0.040
1149/1 0.093
2
0.287 0.075
स्वामित्व
78 सरजू तनय सुन्ना लोधी 1/6 हि० , मिल्ला श्यामबाई पुत्री सुन्ना लोधी 1/3 हि० , शोभाराम पुत्र देशू 5/6 हि० , श्रीबाई पुत्री देशू लोधी 1/6 हि० फूलाबाई बेबा देशजू लोधी 1/6 हि०
0.100
0.178
1149/2
1
0.178 0.100
स्वामित्व
79 मु. सरजू बेबा मलखान सौर 1/3 हि० , करिया, काशीराम तनय मलखान 2/3 हि० ग्रामी भूमि
0.364 0.045
1167
0.364 0.045
1
स्वामित्व
मुन्नालाल तनय मलखान यादव नि. देवीनगर
80
0.040
1174 0.299
0.700
0.752
1172/2
1.051 0.740
2
स्वामित्व
श्यामलाल तनय हल्काईं सौर नि. ग्रामी
81
0.117 0.117
1175
0.138
0.288
1176/2
0.405 0.255
2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2138
6
7
5
3
4
2
1
स्वामित्व
82 श्यामलाल रामय हल्कैया सौर 1/2 हि. दयाराम नन्नेभैया त. चुखरा गड़रिया 1/4 हि. कन्नू, बबलू, खुमना पवन तनय बालचरन 1/4 हि० बरा.ग्रामी
0.109
0.109
1239
1238 0.032 0.032
0.020
0.020
1183
0.360
1177 0.360
1180 0.279 0.229
0.060
0.085
1184
0.208
1237 0.263
1.148 1.018
8
स्वामित्व
83 कन्नू, बबलू तनय बालचन्द्र गड़रिया 1/2 हि० खुमना पवन तनय बालचन्द्र गड़रिया 1/2 हि० नि.ग्रामी
0.089 0.035
1185
0.035
0.089
1
स्वामित्व
84 खुमनी बेबा छत्ता ढीमर 1/10 हि० नि. देवीनगर, भगवानदास राममिलन तनय छत्ता 1/5 हि. प्रेमनारायण, बब्लू तनय छत्ता 1/5 हि० , हल्काई त. दुर्जुवा 1/2 हि. जाति ढीमर निवासी देवीनगर
0.190
1250 0.223
0.692 0.692
1253
0.882
0.915
2
स्वामित्व
85 हल्काई तनय दुर्जुवा, धर्मदास बाबूलाल रामचरन मौनलाल तनय लम्पू जाति ढीमर 1/2 हि० समान भाग , श्रीमती खुमनी बेबा छत्ता, भगवानदास, राममिलन, प्रेमनारायण, बल्लू तनय छत्ता 1/2 हि० समान भाग नि. देवीनगर भू.मि.
0.327 0.120
1253/1
0.120
0.327
1
स्वामित्व
86 धर्मदास, बाबूलाल, रामचरन, मौनलाल तनय लम्पू, भगवानदास, राममिलन, प्रेमनारायण , बब्लू तनय छत्ता, हल्काई तनय दुर्जुवा ढीमर नि. देवीनगर
0.769
0.769
1255
0.312
0.312
1258
1.088
1.088
1258/1
2.169
2.169
3
स्वामित्व
लल्लू तनय लघुछुवा सौर निवासी ग्रामी
87
0.388 0.288
1241
0.279
0.279
1243
0.567
2 0.667
स्वामित्व
88 भगुन्ती बेबा मकुन्दी लोधी 1/4 हि० , जालम तनय मकुन्दी 1/4 हि०, धर्मदास तनय मकुन्दी लोधी 1/4 हि० , विन्द्रावन तनय मकुन्दी लोधी 1/4 हि० निवासी ग्रामी भूमि 2139
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
5
3
4
6
7 2
1
1244 0.409 0.359
1247 0.142 0.140
1247/1 0.154 0.150
3
0.705 0.649
स्वामित्व
89 रामकिशन तनय श्यामलाल यादव नि. देवीनगर
0.466
1246/1 0.809
1
0.809
0.466
स्वामित्व
90 जालम धर्मदास विन्द्रावन तनय मकुन्दी लोधी नि.ग्रामी
0.466
1246/2 0.809
1
0.466
0.809
स्वामित्व
91 ओमप्रकाश अशोक तनय चतुर्भुज यादव नि.ग्रामी भूमि
0.468
1246/3 2.405
2.405 0.468
1
स्वामित्व
92
शीला पुत्री रामसिंह यादव 1/2 हि० , रामदेवी पुत्री रामसिंह यादव 1/2 हि० निवासी देवीनगर
1260 1.019 0.984
1
1.019 0.984
स्वामित्व
93
गुपला तनय जलमा चमार 1/2 हि० भगवाना तनय जलमा चमार 1/2 हि० निवासी ग्रामी
0.140
0.405
1351/1
0.405 0.140
1
स्वामित्व
जानकी तनय चतुर्भुज अहिरवार नि. बैसा ऊगढ़
94
0.100
1351/2 0.809
0.100
1
0.809
स्वामित्व
95 भगवानदास राममिलन तनय छत्ता ढीमर 1/4 हि० , प्रेमलाल बल्लू तनय छत्ता 1/4 हि. परमलाल गोरेलाल जमना तनय हल्काई 1/2 हि. ढीमर निवासी देवीनगर
0.312 0.312
1248
0.312 0.312
1
स्वामित्व
96 उद्दी तनय रट्ठी बसोर 1/2 हि० , आशाराम , धर्मदास तन्य ननोई बसोर 1/2 हि० नि. ग्रामी भूमिस्वामी
0.401
0.070
1188
0.070
1
0.401
स्वामित्व
97 किशन, मातादीन तनय मल्ला अहिरवार 1/4 हि० , भग्गू कसिया तनय सरमना 1/4 हि० , अनंदी उर्फ भूरी पुत्र भइयन 1/4 हि० , रचकू पत्नि मोहनलाल अहिरवार 1/4 हि०. निवासी बैसा
157 0.129 0.010
1
0.129 0.010 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2140
5
6
4
7
3
1
2
स्वामित्व
98 श्रीद तद्भय जानकी लोधी 1/14 हि. , मलखान तनय जानकी लोधी 1/14 हि, चतुर तनय जानकी लोधी 1/14 हि, किशन तनय जानकी लोधी 1/14 हि. , गुलाबबाई पत्नि मलखान लोधी 1/14 हि० , भुमानीबाई पत्नि किशन लोधी 1/14 हि० करई पत्नि चतुर लोधी 1/14 हि०, नत्थू तनय स्वामी लोधी 1/6 हि० , राजाराम तनय स्वामी लोधी 1/6 हि० जगदीश तनय स्वामी लोधी 1/6 हि० निवासी ग्रामी
632
0.125
0.125
0.028
641 0.028
0.555
642 0.555
0.117
0.117
643
0.146
0.146
644
3.411
647
3.411
6
4.382 4.382
स्वामित्व
99 धर्मदास, बाबूलाल तनय लम्पू ढीमर 1/4 हि० , रामचरन, मौनलाल तनय लम्पू 1/4 हि० , हल्काई तनय दुर्जुवा ढीमर 1/2 हि० निवासी देवीनगर
0.275
0.275
1259/1
0.607
0.607
1259/2
0.882
2 0.882
स्वामित्व
100 जनका पुत्र कुन्ना 1/4 भाग , हल्का पुत्र कुन्ना 1/4 भाग, नन्ने पुत्र अयोध्या 1/12 भाग , चुन्नी पुत्र अयोध्या 1/12 भाग, फुल्लू पुत्र अयोध्या 1/12 भाग , छननू पुत्र अयोध्या 1/12 भाग , छिदामी पुत्र अयोध्या1/12 भाग, अनन्दी पुत्र अयोध्या 1/12 भाग जाति काछी निवासी ग्रामी भूमि स्वामी
0.283 0.015
84/1
0.060
0.615
83/1
85 1.263 0.060
0.015
86 0.186
0.150
2.347
4 2141
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
4
5
6
7 2
3
1
स्वामित्व
101 शीला पुत्री मुन्शी, चिन्ताराम, धनीराम , हरीराम तनय मुन्शी, लच्छीबाई बेबा मुंशी हि0 1/10 भाग , हल्काई तनय पर्वत लोधी हि. 1/10 , सुकनंदी तनय बारेलाल लोधी 1/5 हि०, दयाराम , नंदू, राजाराम तनय हिम्मा 1/5 हि० , रामबगस, जगदीश, तुलसी तनय बाबू लोधी 1/5 हि० छोटेलाल , जगन, तिजू तनय मोहन लोधी, पिर्रु, कमली पुत्री मोहन जाति लोधी 1/5 हि० निवासी ग्रामी भूमिस्वामी
91/1 0.466 0.030
1
0.030
0.466
स्वामित्व
102 हनुमत पुत्र नथू 4/25 हि० , मु. लच्छीबाई बेबा मुंशी 7/250 हि० , रामबगस , जगदीश, तुलसी पुत्र बाबू 1/5 हि० , शीला पुत्री मुंशी 7/250 हि० , दयाराम नंदू, राजाराम पुत्र हिम्मा 1/5 हि० , मु. मल्दी बेबा बारेलाल संखनंदी पुत्र बारेलाल, 1/10 भाग, चिन्तामन, धनीराम, हरीराम पुत्र मुंशी 21/250 हि० , छोटेलाल, जगन, तिजू पुत्र मोहन, पिर्स, कमली पुत्र मोहन 1/5 हि० जाति लोधी निवासी ग्रामी
0.466 0.030
90/3
1
0.466 0.030
103
0.470 0.030
90/4
1
0.470 0.030
स्वामित्व
104 जनका पुत्र कुन्ना 1/2 हि० , हल्का पुत्र कुन्ना 1/2 हि० जाति काछी निवासी ग्रामी भूमिस्वामी
0.200
0.433
89/1
0.200
1
0.433
स्वामित्व
105 रामप्रसाद पुत्र रामचरन 1/8 हि० , रामदीन पुत्र दशरथ 5/48 हि० , रमलू पुत्र दशरथ 5/48 हि० , कल्लूबाई बेबा दशरथ 1/24 हि० , देवेन्द्रकुमार पुत्र रामप्रसाद 1/32 हि० , प्रिन्स पुत्र रामप्रसाद 1/32 हि०, देवेन्द्र पुत्र रामप्रसाद लोधी ना.बा. प्रिंस पुत्र रामप्रसाद लोधी संरक्षक पिता 1/16 हि०, बिहारी पुत्र कुर्री लोधी 1/4 हि० , भगतराम पुत्र कुर्री लोधी 1/4 हि० निवासी ग्रामी भूमिस्वामी
0.040 0.040
872
0.040
1
0.040
101.253 76.991
348
योग- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2142
क्र.-2-अ-82-21-22
दिनांक 1 अप्रैल , 2022
(देखिये धारा 19 एवं 21 )
अधिसूचना
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियों लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं ।
(1 ) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. प.ह.नं.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम क्र.
1
:
सुजानपुरा तालाब योजना
:
टीकमगढ़
बल्देवगढ़
देवीनगर
04
3.950 हेक्टेयर
:
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार खसरा क्रमांक
अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)
क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टेयर में)
6
7
5
4
3
भूमिस्वामी
3.950
1/3 8.491
2 1 मु. मैंदाबाई बेबा अर्जुनसिंह, सौवरन सिंह, लक्ष्मन सिंह तनय अर्जुन सिंह, पवन तनय प्रमोद सिंह, मानसिंह तनय बाबूलाल 8/9 हि० बराबर श्रीमती लाड़कुंवर पत्नी रामकिशन यादव 1/9 हि. निवासी ग्रामी भूमिस्वामी
योग-
3.950
8.491
1
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये पतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़ जिला-टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
क्र.-3-अ-82-21-22
दिनांक 1 अप्रैल , 2022
(देखिये धारा 19 एवं 21 )
अधिसूचना
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियों लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं ।
(1 ) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. प.ह.नं.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम क्र.
1
:
सुजानपुरा तालाब योजना
टीकमगढ़
बल्देवगढ़
सुजानपुरा खास (स्पिल चैनल)
00026
:
4.561 हेक्टेयर
भूमि का प्रकार स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक
अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)
क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टेयर में)
6
7 4
5
3
भूमिस्वामी
2 1 हरचरन हरदयाल हरगोविन्द तनय अड्ङ्क 1/2 हि. बरा. हरनारायण राजनारायण तनय बैनीदास हरबाई पुत्री बैनीदास हि. 1/4 बरा. रामेश्वर तनय धमोले 1/4 हि. जाति यादव भूमिग्रामी भू.रा. 0.37
2042 0.518
0.518
0.518
0.518
1
भूमिस्वामी
2 नत्थू तनय गब्दा, मु. कंचनबाई बेबा बाबू, बृजलाल किशोरी हल्के तनय बाबू, गुड्डी, कस्तूरी, रामा, लच्छी पुत्री बाबू जाति धोबी 1/6 हि० समान भाग , बुद्धा प्रागी तनय गड्डुवा 1/6 हि० बरा. , छिदू मुन्ना, नाथूराम कमली तनय उत्तम 1/3 हि० समान भाग , सरजुवा तनय पंखुवा 1/6 हि. बराबर मु. नन्नी बेबा धांदू, हरिया तनय धांदू भागवती विपदा गनेशी नन्नी पुत्री धांदू 6/42 हि.. हरिया तनय धांदू 1/42 हि. जाति धोबी भूमि ग्रामी
1.923 1.294
2043
0.247
0.494
2047
0.042
0.222
2046
0.082
0.607
2041
1.665
3.246
4 2144
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
[ भाग 1
1
3
4
6
5
7
भूमिस्वामी
2 3 रामसहांय तनय कामता यादव निवासी ग्रामी ہو
2053 1.453
0.690
1.453
1
0.690
भूमिस्वामी
4 रामसहांय पुत्र कामता 1/2 हि० , जुग्गू पुत्र लपट 1/4 हि० भजनलाल , जगतराम पुत्र नथुवा 1/4 हि० निवासी ग्रामी भूमि स्वामी
2064 0.016 0.016 2065 0.077 0.077 2 0.093 0.093
भूमिस्वामी
5 रामसहांय तनय कामता जाति अहीर 1/2 हि. जुग्गू तनय लपट अहीर 1/4 हि. भजनलाल, जगतराम तनय नथुवा जाति अहीर 1/4 हि. भूमि ग्रामी
2057 0.109 0.109 2058 0.032 0.032 2068 0.753 0.090 2059 0.304 0.304 2060 0.049 0.049 2062 0.316 0.102 2061 0.065 0.040 7 1.628 0.726
भूमिस्वामी
6 जुग्गू तनय लपट यादव 1/2 हि० , भजनलाल , जगतराम तनय नथुवा यादव 1/2 हि० भूमिग्रामी
2055 0.154 0.084 2056 0.672 0.061 2 0.826 0.145
भूमिस्वामी
7 जमनाप्रसाद तनय कमाताप्रसाद यादव भूमि ग्रामी
2162 0.409
0.307
0.307
1
0.409
भूमिस्वामी
8 रामेश्वर तनय धमोले 1/4 हि. हरिनारायण , राजनारायण तनय बैनीदास हरबाई पुत्री बैनीदास 1/4 हि. बरा . हरदयाल तनय अड़कू 1/2 हि. जाति अहीर भूमि ग्रामी
2167
2.367
0.162
2168
0.166
0.166
2
2.533
0.328
भूमिस्वामी
9 रामेश्वर तनय धमोले 1/4 हि. हरिनारायण राजनारायण तनय बैनीदास हरबाई पुत्री बैनीदास 1/4 हि. बरा. हरगोविन्द तनय अड़कू 1/2 हि. जाति अहीर भूमिग्रामी
2169 0.049 0.049
2
0.049
0.049 2145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
3
1
4
6
7 2
5
भूमिस्वामी
10 हरचरन, हरदयाल, हरगोविन्द तनय अड़कू 1/2 हि. बरा. हरनारायणं , राजनारायण तनय बैनीदास हरबाई पुत्री बैनीदास 1/4 हि. बरा. रामेश्वर तनय धमोले 1/4 हि. जाति यादव भूमिग्रामी भू.रा. 5.75
2170 0.668 0.040
0.668
1
0.040
22 11.970 4.561
प्रस्तावित भूर्मि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्ज़ा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये पतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने अपने हितों की प्रकृति' तथा 'ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बंध में आक्षेप ,यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।
भूमि के नक्शे तथा प्लांत को निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़ जिला - टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभागे 'टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये पतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़ जिला-टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
सुभाष कुमार द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2146
कार्यालय , कलेक्टर जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
क्र. -71-अ- 82-21-22-भू- अर्जन- 22-2310
सागर, दिनांक 30 मार्च 2022
मौजा दरकोली पटवारी हल्का नं. 10 तहसील राहतगढ
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक बेतवा पी.आई. यू क 2 राहतगढ़, जिला सागर को बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित की दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई. यू. क. - 2 राहतगढ़ , जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J- 12011/31/ 2014- IA- I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगें । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अपेक्षित है वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगें । परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 हे. भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है । :
(1 ) परियोजना का नाम :-
(2) भूमि का विवरण:-
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. पटवारी हल्का नं.
5. अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल
बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बांध
सागर
राहतगढ
दरकोली
10
106.991 हे.
::अनुसूची::
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम स.क.
भूमिका प्रकार खसरा नंबर
शेष रकवा
स्वामित्व का प्रकार
क्षेत्रफल में कुल रकवा हे०
अर्जित भूमि (रकवा हे० मे)
8
6
7
5
3
2
1
4
0.271
2.159
2.430
83
भूमि स्वामी
धन्नू बल्द वारेलाल गुलाब बाई मुन्नीबाई 1 रामबाई पुत्री वारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
2
0.305
0.305
0.610
84
0.200
99/1
भूमि स्वामी
राजाराम पिता हरचंद पता खैजरामाफी राहतगढ़ सागर म०प्र० संपूर्ण भाग भूमि स्वामी
3
0.060
0.150
0.210
99/2
भूमि स्वामी
नरान बल्द शोभाराम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी 2147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
8
7
4
5
6
3
2
1
0.520
0.100
0.620
99/3
4
भूमि स्वामी
दौलत पिता शोभाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7
पूरन पुत्र भैयालाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र ० 1/4 भाग भूमि स्वामी रामलाल पुत्र भैयालाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी गोपी पुत्र
0.500
0.250
0.750
101
5
भूमि स्वामी
भैयालाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी गोमतीबाई पुत्री भैयालाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी
0.000
1.420 1.420
102/1
6
भूमि स्वामी
शिवनारायण वल्द जयसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.000
0.720
0.720
200/1
0.000
0.360
102/2 0.360
7
भूमि स्वामी
गोविन्द वल्द जैसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.000
0.730 0.730
200/2
0.000
0.570 0.570
103/1
भूमि स्वामी
रामलाल बल्द भैयालाल पता सा. खैजरामाफी 8 भूमिस्वामी
0.000
0.260 0.260
103/2
9
भूमि स्वामी
पूरन पिता भैयालाल पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी
1.360
1.760 0.400
104/1
भूमि स्वामी
रघुवीर प्रसाद बल्द हरदयाल पता सा. 10 खैजरामाफी भूमि स्वामी
0:000
1.790
1.790
233/1
0.400
0.480
0.880
104/2
0.000
2.030 2.030
105
भूमि स्वामी
अरविन्द कुमार बल्द रघुवीर प्रसाद पता सा. 11 खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.000
106 0.120 0.120
0.000
0.960 0.960
108/1
0.000
0.900
0.900
107
भूमि स्वामी
गोर्वाधन तुलाराम हरीराम पिता जोरावल पता 12 निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.000
1.600 1.600
108/2
0.000
2.000
110 2.000
भूमि स्वामी
सुरेन्द्र कुमार बल्द रघुवीर पता सा. 13 खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.320 0.000
116
0.320 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2148
6
7
8
4
1
2
3
5
1.130 0.000
109 1.130
14
भूमि स्वामी
राकेश जगदीश सुरेन्द्र पिता सीताराम निर्मला पुत्री सीताराम शांतिबाई बेवा सीताराम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.160 0.160 0.000
15
111/1
भूमि स्वामी
दुरग पिता नंदा पता खैजरामाफी राहतगढ़ सागर म० प्र० संपूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.320
16
0.320
0.000
111/2
भूमि स्वामी
जमना पिता पूरनसींग पता खैजरामाफी राहतगढ़ सागर म०प्र० भूमि स्वामी
1.040 1.040 0.000
113/1
भूमि स्वामी
17
बाबूसीग चैनसींग पिता कन्छेदीलाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.400 0.000
113/2 0.400
18
भूमि स्वामी
दरयावसिंह पिता राजाराम पता राहतगढ़ सागर म० प्र० भूमि स्वामी
0.000
0.400 0.400
19
115/1
भूमि स्वामी
भारतसिंह पिता राजाराम पता राहतगढ़ सागर म०प्र० भूमि स्वामी
0.000
0.030 0.030
115/2
20
भूमि स्वामी
लखनसिंह पिता राजाराम पता राहतगढ़ सागर म०प्र० भूमि स्वामी
121
0.370 0.370 0.000
0.000
0.120
0.120
21
115/3
भूमि स्वामी
प्यारीबाई बेवा राजाराम पता राहतगढ़ सागर म०प्र० भूमि स्वामी
0.000
118 0.270 0.270
भूमि स्वामी
0.000
0.370
119 0.370
सरवन पुत्र तुलाराम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी खूबा पुत्र तुलाराम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/4 भाग भूमि 22 स्वामी मथुरा पुत्र तुलाराम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी रामप्यारी पुत्री तुलाराम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी
0.160
0.160
120/1
भूमि स्वामी
प्रेमसींग पिता मनमोहन पता सा. खैजरामाफी 23 भूमिस्वामी
0.000
0.150 0.150
24
120/2
भूमि स्वामी
प्रभू पिता मनमोहन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.000
0.160
122 0.160
25
भूमि स्वामी
दीपनारायण नरेश ना.वा. बल्द व वली प्रभू पता सा. खेजरामाफी भूमि स्वामी
0.350 0.000
123 0.350
26
भूमि स्वामी
प्रभाबाई पुत्रीं इमरतसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.000
0.100
0.100
124/1
भूमि स्वामी
नाथूराम छोटेलाल पिस. कन्हैयालाल प्रेमबाई 27 बेवा कन्हैयालाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी 2149
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
7
8
6
4
5
3
1
2
0.100
124/2
भूमि स्वामी
28
दीपनरायण नरेश ना बा पिता व या प्रभू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.000
0.320 0.320
125
29
भूमि स्वामी
कन्छेदी बल्द श्यामलाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.000
0.330 0.330
128/2
1.110 0.000
127 1.110
भूमि स्वामी
30
अब्दुलफहीम बल्द अब्दुल शहीद पता सा. ओसानखेडी भूमि स्वामी
0.000
1.380
1.380
128/1
31
भूमि स्वामी
कृपाराम पिता अनंतराम पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी
0.000
1.590
129 1.590
भूमि स्वामी
दयाराम बल्द हरीनारायण पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
32
0.180
221
0.180 0.000
0.250 0.000
0.250
130
भूमि स्वामी
मुन्नासिंह पिता बिहारी पता सा. खैजरामाफी 33 भूमिस्वामी
1.930
215
1.930
0.000,
0.000
0.300 0.300
131
भूमि स्वामी
पुष्प कुमार पिता मुन्ना सिंह पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
34
1.310 0.000
227
1.310
0.000
1.620
1.620
132/1
35
भूमि स्वामी
कुन्दनसींग पिता बिहारी पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.000
0.200 0.200
135/2
0.000
1.220
1.220
132/2
भूमि स्वामी
36
श्रीबाई पुत्री बिहारी पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.000
2.180
134 2.180
भूमि स्वामी
रामप्यारी पति कुन्दनसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
37
0.000
1.980
1.980
135/1
38
भूमि स्वामी
दिनेश पिता कुन्दन पता सा. खेजरामाफी भूमि स्वामी
0.000
0.970
0.970
136/1
0.000
2.320 2.320
213/1
39
भूमि स्वामी
गोवरधन पिता छतरसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.000
0.150
0.150
214/1
0.000
0.970
0.970
136/2
1.610 0.000
1.610
213/2
40
भूमि स्वामी
गुलाब पिता छत्तरसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.160 0.000
0.160
214/2 2150
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
[भाग 1
6
7
8
5
2
3
4
1
0.650 0.000
0.650
136/3
41
भूमि स्वामी
प्रेमबाई बेवा छत्तरसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.000
0.140 0.140
219/7
0.000
0.340
0.340
137/1
स्वामी भूमि
तुलाराम बल्द परम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.350
0.000
0.350
137/2
0.000
138 0.540 0.540
भूमि स्वामी
0.930 0.930 0.000
211
हरीराम पुत्र कम्मोद पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र ० 1/5 भाग भूमि स्वामी नेतराम पुत्र कम्मोद पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र ० 1/5 भाग भूमि स्वामी नब्बोबाई पुत्री कम्मोद पता दरकोली 43 राहतगढ़ सागर म० प्र० 1/5 भाग भूमि स्वामी परमोबाई पुत्री कम्मोद पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० 1/5 भाग भूमि स्वामी लच्छोबाई पुत्री कम्मोद पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० 1/5 भाग भूमि स्वामी
0.000
0.530 0.530
139
44
भूमि स्वामी
0.000
0.920
212 0.920
पुतरोबाई बेवा सुखलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/11 भाग भूमिस्वामी मंजू पुत्र सुखलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र० 1/11 भाग भूमिस्वामी ओमकार पुत्र मुलू पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र० 1/55 भाग भूमिस्वामी दामोदर पुत्र मुलू पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० 1/55 भाग भूमिस्वामी राजू पुत्र मुलू पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/55 भाग भूमिस्वामी अन्नो पुत्री मुलू पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/55 भाग भूमिस्वामी सूरजबाई बेवा मुलू पता दरकोली राहतगढ़ सागर म ०प्र ० 1/55 भाग भूमिस्वामी घंसू पुत्र सुखलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र० 1/11 भाग भूमिस्वामी हल्के पुत्र सुखलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/11 भाग भूमि स्वामी पार्वती पुत्री सुखलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/11 भाग भूमि स्वामी कुअरबाई पुत्री सुखलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/11 भाग भूमि स्वामी बाबूलाल पुत्र फुल्ला पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/11 भाग भूमि स्वामी पार्वती बेवा फुल्ला पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० 1/11 भाग भूमि स्वामी सुशीला पुत्री फुल्ला पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र ० 1/11 भाग भूमि स्वामी सुनीता पुत्री फुल्ला पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ०1/11 भाग भूमिस्वामी
0.000
0.380
0.380
140
45
भूमि स्वामी
सीताराम पि. प्यारेलाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2151 भाग 1 ]
1
2
3
5
6
7
8
4
46
0.800 0.560 0.240
141/1
भूमि स्वामी
हरिचंद पिता कलुआ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
142 2.180 0.742 1.438
47 फुस्सा पिता धुन्धा पता सा० देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
48
1.160 0.250
150
0.910
स्वामी छोटेलाल बल्द बैजनाथ पता सा० देह भूमि भूमि स्वामी
149 0.510 0.020 0.490
49
भूमि स्वामी
परमलाल बल्द भगवानदास पता सा० देह भूमि स्वामी
0.730 0.160 0.570
151/1
50
1.460 0.460 1.000
151/2
भूमि स्वामी
सीताराम बल्द भगवानदास पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.300
152 0.750
0.450
भूमि स्वामी
51
निवासी मुहम्मद सादिक पिता मुहम्मद इशाक पता निवासी राहतगढ़ भूमि स्वामी
देवेन्द्र सिंह बल्द हीरालाल पता सा० देह भूमि
0.620
0.800 0.180
153/1
52स्वामी
भूमि स्वामी
53
0.110 0.110 0.000
206/2
भूमि स्वामी
छोटेलाल पुत्र बल्ले पता राहतगढ़ सागर म०प्र० भूमि स्वामी
0.090 0.550
54
0.640
190/2
भूमि स्वामी
प्यारेलाल पुत्र बल्ले पता राहतगढ़ सागर म०प्र० भूमि स्वामी
0.360
55
0.650 0.290
190/3
भूमि स्वामी
खुशीलाल पुत्र बल्ले पता राहतगढ़ सागर म०प्र० भूमि स्वामी
0.460
205
0.460 0.000
56
भूमि स्वामी
मानसींग पुत्र बल्ले पता राहतगढ़ सागर म०प्र० भूमि स्वामी
0.190 0.190 0.000
206/1
2.760
192
0.860 1.900
57
भूमि स्वामी
कुंजीलाल बल्द रामलाल पंता सा. देह भूमि स्वामी
0.750 0.000
203 0.750
58
1.150 0.625 0.525
195/1
भूमि स्वामी
हुकुमसींग पिता करनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
59
1.150 0.750 0.400
195/2
भीकम वल्द करनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.860
60
4.170
3.310
196/1
भूमि स्वामी
अब्दुल गफ्फार बल्द अब्दुल गफूर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी 2152
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
[ भाग 1
4
7
5
6
8
3
1
2
1.000
229/2
1.600 1.600 0.000
229/3
भूमि स्वामी
61 मु . आजम वल्द अब्दुल गफार खां पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी
0.800 0.000
0.800
229/4
0.850 0.850 0.000
197/1
62
भूमि स्वामी
कृष्णकांत पुत्र चेनसींग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म ०प्र ० 1/5 भाग भूमि स्वामी संतोषरानी बेवा चेनसींग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० 1/5 भाग भूमि स्वामी माया पुत्री चेनसींग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र० 1/5 भाग भूमि स्वामी मनीषा पुत्री चेनसींग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/5 भाग भूमि स्वामी शिवानी पुत्री चेनसींग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/5 भाग भूमिस्वामी
197/2 0.850 0.850 0.000
63
भूमि स्वामी
भारत सीग बल्द रामचरण पता सा. गावरी भूमि स्वामी
0.000
0.880 0.880
199/1
64
भूमि स्वामी
राजाराम बल्द हरचंद पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी
1.000 0.000
1.000
199/2
भूमि स्वामी
65
संतराम नाबा पिता व पा सीताराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.710
0.710
0.000
200/3
66
भूमि स्वामी
मु. असद बल्द अब्दुल गफ्फार पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी
0.000
1.310
201 1.310
202 0.820 0.820 0.000
भूमि स्वामी
सोनूराम बल्द सीताराम पता सा. देह भूमि 67स्वामी
0.540 0.000
207 0.540
जगदीश बल्द मुन्जा पता सा. देह भूमि स्वामी
68
भूमि स्वामी
0.000
208 0.150 0.150
69
भूमि स्वामी
पुतरोबाई पति सुखलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
0.000
1.160 1.160
70
209/1
भूमिः स्वामी
मनकुवंर पति परषोत्तम प्यारीबाई पति बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी
0.360 0.360 0.000
209/2
भूमि स्वामी
सुधाबाई पति परसराम पता निवासी ग्राम भूमि 71स्वामी
0.000
0.800 0.800
209/3 2153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
7
8
3
4
5
6
2
1
0.770 0.770 0.000
210/1
72
भूमि स्वामी
मन्नूवल्द भगवानदास पता सा. देह भूमि स्वामी
0.000
0.770 0.770
210/2
भूमि स्वामी
परसराम वल्द भगवानदास पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
216
1.880
0.000
1.880
74
भूमि स्वामी
शारदाबाई पति मुन्नासिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.000
217 1.170 1.170
75
भूमि स्वामी
अनवरशाह बल्द निशारशाह पता सा. राहतगढ़ भूमिस्वामी
0.600 0.600 0.000
218/1
76
तीरथ सींग वल्द प्रताप सिंह महेश सिंह पिता तीरथ सींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.600 0.000
219/1 0.600
0.000
77
0.590 0.590
218/2
भूमि स्वामी
श्यामलाल पिता भोले पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.410 0.410 0.000
219/2
0.000
0.410 0.410
219/3
0.410
78
0.410
0.000
219/4
भूमि स्वामी
रामनरेश देशराज पिता गोवरधन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.220 0.000
0.220
219/5
0.140 0.140 0.000
219/6
1.200 1.200 0.000
79
220/1
भूमि स्वामी
रविशंकर पिता दिलीपसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.900 0.000
0.900
220/2
0.880 0.000
222/4 0.880
80
भूमि स्वामी
हदय पिता दिलीपसींग पता निवासी ग्राम खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.600 0.000
226 0.600
0.000
1.000
1.000
222/1/1
भूमि स्वामी
कमलेश पिता दिलीप जाति लोधी पता 81 खैजरामाफी राहतगढ़ सागर म ०प्र ० संपूर्ण भाग भूमिस्वामी
0.000
0.770
0.770
222/1/2
भूमि स्वामी
लालचंद पिता कमलेश जाति लोधी पता 82 खेजरामाफी राहतगढ़ सागर म ०प्र ० संपूर्ण भाग भूमिस्वामी
0.000
0.600
0.600
222/2
भूमि स्वामी
केराबाई पत्नी कमलेश जाति लोधी पता 83 खेजरामाफी राहतगढ़ सागर म०प्र ० संपूर्ण भाग भूमि स्वामी 2154
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
[ भाग 1
1
2
4
3
5
6
7
8
84
2.370
222/3
2.370 0.000
दौलत पिता दिलीप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
85
3.810
225/1
3.810 0.000
भूमि स्वामी
माधव सींग वल्द तीरथ सींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
86
3.810 3.810
225/2
0.000
भूमि स्वामी
महेश सींग पिता तीरथ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
87
229/1 1.700 1.700 0.000
भूमि स्वामी
बाबूलाल बल्द गुलाब पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.890 0.890 0.000
230/1
भूमि स्वामी
तारा पुत्री श्यामलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र० 1/12 भाग भूमि स्वामी अनोप पुत्री हरनाम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र० 1/8 भाग भूमि स्वामी प्रहलाद पुत्र श्यामलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० 1/12 भाग भूमि स्वामी गन्धर्व पुत्र श्यामलाल पता दरकोली 88 राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/12 भाग भूमि स्वामी ओमकार पुत्र रामसींग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी रनवीरसींग पुत्र रामसीग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र ० 1/4 भाग भूमि स्वामी रूपसिंग पुत्र हरनाम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र ० 1/8 भाग भूमि स्वामी
0.000
0.440 0.440
230/2
भूमि स्वामी
कल्लूपुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी रियाजा पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म ०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी शायदा पुत्री मुहम्मदरसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी जरीना पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी मुकनेश पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी आरिफ पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म ०प्र ० 1/13 भाग भूमि स्वामी इम्तयाज पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० 1/13 भाग 89 भूमि स्वामी उवेश पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म ०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी आमना बी बेवा मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० 1/13 भाग भूमि स्वामी इरशाद बी पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० 1/13 भाग भूमि स्वामी समशाद बी पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ०
1/13 भाग भूमि स्वामी आपदा बी पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी शायना बी पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/13 भाग भूमिस्वामी
90
231 0.700
0.000
0.700
शोकत बल्द सखाबत पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 2155
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022
भाग 1 ]
8
6
4
7
1
2
3
5
1.330 0.000
232 1,330
91
भूमि स्वामी
रनवीरसिंह पिता रामसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
0.000
1.790 1.790
233/2
भूमि स्वामी
कृष्णाबाई पति रघुवीर प्रसाद पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
236
0.670 0.000
0.670
93
भूमि स्वामी
राकेश पिता रतीराम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० संपूण भाग भूमि स्वामी
0.000
1.390
1.390
237/1/2
0.000
1.000
94
1.000
237/2
भूमि स्वामी
हरीशंकर बल्द अयोध्या प्रसाद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी
0.800 0.000
0.800
237/1/1
95
भूमि स्वामी
इन्द्राज पिता रतीराम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र० भूमि स्वामी
238 0.800 0.800 0.000
0.000
240 0.770 0.770
भूमि स्वामी
96
हरीशंकर बल्द गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० 1/4 भाग भूमि स्वामी अमानो बाई पुत्री गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ़ सागर म ०प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी सरोज पुत्री गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० 1/4 भाग भूमि स्वामी रूक्का बाई बेवा गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र ० 1/4 भाग भूमि स्वामी
106.991 16.179
137 123.170
कुलयोग
राज्य सरकार की अधिकसूचना कमाक एफ 16-15- (7)2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनाकः 29 .
09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाकः 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक - 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकां, कर्मकारों या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिलें के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को कियान्वित करने के लिय प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक वेतवा पी.आई.यू.क.- 2 राहतगढ़ सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवशयक सहयोग प्रदान करेगे मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2022
2156
[ भाग 1
राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक- एफ16-15-(7) 2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाकः 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाकः 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भु-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक , वेतवा पी.आई.यू., क.- 2 राहतगढ़ सागर समुचित सहयोग करेंगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेगें ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधीत इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्याक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में )आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा बी.पी.आई.यू. 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.