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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 19 अप्रैल 2022- चैत्र 29, शक 1944
क्रमांक 178]
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2022
एफ-5-62-2021-1- पचपन. मध्यप्रदेश सह- चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2000) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-5-69-2000- पचपन- एमई-1 , दिनांक 30 अक्टूबर , 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में , अनुक्रमांक 46 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-
"47. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ केयर मैंनेजमेंट
48. डिप्लोमा इन फर्स्ट एड मैंनेजमेंट एण्ड इमरजेंसी केयर
49. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल सेल्स रिप्रेजेण्टेटिव
50. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ इंश्योरेंस. " .
355 356
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2022
F- 5-62-2021-1 - LV. - In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Madhya Pradesh Sah-Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No.1 of 2000) , the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. 5-69-2000 - LV- ME - 1 Dated 30th October 2000 , namely:-
AMENDMENT
GNESE In the said notification, in the Schedule , after serial number 46 and entries relating thereto the Following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :-
"47. Post Graduate Diploma in Health Care Management
48. Diploma in First Aid Management and Emergency Care
49. Post Graduate Diploma in Medical Sales representative
50 . PostGraduate Diploma in Health Insurance . " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. दुबे, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.