मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जय
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 अप्रैल 2022- चैत्र 29, शक 1944
क्रमांक 180]
श्रम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2022
क्र. 649-627-2022-ए- सोलह.-ठेका श्रम ( विनियमन और उन्मूलन ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, उक्त अधिनियम के अध्याय - चार के प्रयोजनों के लिये अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है और यह निर्देश देती है कि वह अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अनुज्ञापन अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उक्त अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट जिले के सीमाओं के भीतर करेगा, अर्थात्ः-
अधिकारी (2) अनुक्रमांक (1)
1
अधिकारिता (3)
सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य सहायक श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश , इंदौर
No. 649-627-2022 - A - XVI . In exercise of the power conferred by Section 11 of the Contract Labour (Regulation and Aboltition) Act, 1970 (No. 37 of 1970 ) , the State Government , hereby, appoints the person specified in column (2) of the Schedule given below as the Licensing Officer for the purposes of Chapter- V of the said Act and directs that he shall exercise the powers conferred on licensing officer by or under the Act within the limits of the district specified in the corresponding entries in column (3 ) of the said Schedule , namely:-
Officer (2) S. No. (1)
1
Juisdiction (3)
Assistant Labour Commissioner , Labour Commissioner Office , Madhya Pradesh , Indore . Whole State of Madhya Pradesh
359 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश चन्द्र जटिया, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .