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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 181]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 21 अप्रैल 2022- वैशाख 1 , शक 1944
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2022
क्र. एफ - ए- 3-03-2022-1- पांच (26). यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किया जाए .
अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002 ) की धारा 71 की उप- धारा ( 1 ) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, नियम 54 में,-
1. उप-नियम (1 ) में,-
(1) शब्द, चिन्ह तथा अंक "प्ररूप 41 - क में ", के स्थान पर शब्दों " आयकर के प्रयोजन के लिए " प्रतिस्थापित किए जाएं.
(2) परंतुक के खण्ड (एक) तथा (दो) का लोप किया जाए.
2. उप-नियम (2) को लोप किया जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी . श्रीवास्तव, उपसचिव.
361 362
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2022
भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2022
क्र. एफ- ए-3-03-2022-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-03-2022-1-पांच (26), दिनांक 21 अप्रैल , 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर . पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
Bhopal , the 21st April 2022
No. F A 3-03-2022-1 - V- (26 ) .- WHEREAS , the State Government Considers it necessary that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules , 2006 should be made at once without previous publication in the Madhya Pradesh Gazette ;
NOW, THEREFORE , in excercise of the powers conferred by the proviso to sub - section ( 1) of Section 71 ofthe Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of2002 ) , the State Government , hereby , makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules , 2006, namely : -
AMENDMENTS
In the said rules , in rule 54 , -
1.
insub -rule ( 1 ) , -
(1) for the words , figure and letter " in Form 41 - A " , the words " for the purpose of Income Tax" shall be substituted .
(2) clause ( i) and ( ii ) of the proviso shall be omitted.
2. sub - rule (2) shall be omitted.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.